राज्य एवं स्थानीय शासन: राज्यपाल, विधानमंडल, पंचायतें, नगरपालिकाएँ एवं संघ राज्यक्षेत्र
विवेकाधिकार, अनुमति और वे वाद जिन्होंने सीमाएँ खींचीं
अनुच्छेद 163(1) कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता व सलाह देगी "सिवाय वहाँ तक जहाँ तक उससे इस संविधान द्वारा या उसके अधीन अपने कृत्यों का … स्वविवेक से प्रयोग अपेक्षित है", और अनुच्छेद 163(2) उसके इस निर्णय को अंतिम बनाता है कि कोई विषय स्वविवेक का है या नहीं। राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई खंड नहीं। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस खंड को संकुचित पढ़ा है: विवेकाधिकार वहाँ है जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से देता है, या जहाँ स्थिति में ऐसी कोई मंत्रिपरिषद ही न हो जिसकी सलाह उसे बाँध सके — वहाँ नहीं जहाँ राज्यपाल केवल असहमत हो।
| संवैधानिक विवेकाधिकार (पाठ में लिखित) | परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार (परिस्थितियों से उत्पन्न) |
|---|---|
| राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करना (अनु. 200) | किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर, या पदस्थ मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति |
| राष्ट्रपति शासन की सिफारिश — अनु. 356 के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट | विधान सभा का विश्वास खो चुकी परंतु त्यागपत्र न देने वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना |
| अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य (अनु. 239(2)) | सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद के स्वयं बहुमत खो देने पर विघटन का निर्णय |
| असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला परिषदों को देय खनन रॉयल्टी का अंश तय करना (छठी अनुसूची) | — |
| अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष उत्तरदायित्व — जैसे महाराष्ट्र व गुजरात में विकास बोर्ड (371(2)), नगालैंड (371क) व अरुणाचल प्रदेश (371ज) में विधि-व्यवस्था | — |
अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयक पर चार विकल्प देता है: अनुमति, अनुमति रोकना, पुनर्विचार हेतु संदेश सहित लौटाना (धन विधेयक नहीं), या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। यदि विधानमंडल लौटाए गए विधेयक को संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर दे, तो दूसरी बार वह अनुमति नहीं रोकेगा। एक आरक्षण अनिवार्य है: वह विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुमति दे या रोक सकते हैं; धन विधेयक से भिन्न विधेयक को वे राज्यपाल को लौटाने का निर्देश दे सकते हैं, और विधानमंडल को छह माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा। राज्यपाल के अपने निर्णय की कोई समय-सीमा है या नहीं, इस पर हाल के वर्षों में मुकदमे चले हैं; इतना स्थिर है कि अनुच्छेद 200 किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की परिकल्पना नहीं करता।
| वाद | क्या स्थिर किया |
|---|---|
| शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) | सात न्यायाधीश: राष्ट्रपति व राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, उन कुछ स्थितियों को छोड़कर जहाँ संविधान अन्यथा अपेक्षा करे |
| एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) | मंत्रिपरिषद का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाता है, राजभवन में नहीं; अनु. 356 के अंतर्गत रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा योग्य |
| रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) | 2005 में नवनिर्वाचित विधान सभा को उसकी पहली बैठक से पहले ही, केवल ख़रीद-फ़रोख़्त की आशंका पर भंग करना असंवैधानिक था |
| बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) | अनु. 156 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद हेतु कारण बताना आवश्यक नहीं, परंतु इसका मनमाना प्रयोग नहीं हो सकता; राज्यपाल को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र की नई सरकार उसे नापसंद करती है या उसके विचार उसकी नीतियों से भिन्न हैं |
| नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016) | राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध, अपने आप विधान सभा का सत्र आहूत या पहले नहीं कर सकता; अनुच्छेद 163 कोई सामान्य विवेकाधिकार नहीं देता |
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल
अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, जो राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं — जिसका व्यवहार में अर्थ है जब तक विधान सभा का विश्वास बना रहे, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनु. 164(2)), विधान परिषद के प्रति कभी नहीं। मुख्यमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है। गैर-सदस्य मंत्री बन सकता है परंतु उसे छह माह में सीट जीतनी होगी (अनु. 164(4)); एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) में न्यायालय ने माना कि ऐसे व्यक्ति को छह माह बीतने के बाद उसी विधान सभा के कार्यकाल में, पहले निर्वाचित हुए बिना पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- आकार (अनु. 164(1क), 91वाँ संशोधन, 2003): मुख्यमंत्री सहित मंत्री विधान सभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते, और 12 से कम भी नहीं।
- जनजातीय कल्याण मंत्री (अनु. 164(1) का परंतुक): छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में अनिवार्य। 94वें संशोधन (2006) ने छत्तीसगढ़ व झारखंड को जोड़ा और उस राज्य को हटाया जिससे झारखंड बना था।
- मुख्यमंत्री के कर्तव्य (अनु. 167): मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करना, उसके द्वारा माँगी गई जानकारी देना, और यदि राज्यपाल चाहे तो किसी एक मंत्री द्वारा अकेले लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना।
राज्य विधानमंडल (अनु. 168–212) राज्यपाल तथा एक या दो सदनों से बनता है। छह राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद साधारण कानून से परिषद बनाती या समाप्त करती है, परंतु तभी जब राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वालों के दो-तिहाई से संकल्प पारित करे; ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन हेतु स्पष्ट रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता। परिषदें इसी प्रकार बनी और मिटी हैं — आंध्र प्रदेश ने 1985 में परिषद समाप्त की और 2007 में पुनर्जीवित की; तमिलनाडु ने 1986 में परिषद समाप्त की।
| बिंदु | विधान सभा | विधान परिषद |
|---|---|---|
| आकार | 500 से अधिक नहीं, 60 से कम नहीं (अनु. 170); सिक्किम, गोवा व मिज़ोरम जैसे छोटे राज्यों में विशेष उपबंधों से कम | विधान सभा के एक-तिहाई से अधिक नहीं, 40 से कम नहीं (अनु. 171) |
| चयन | प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन | 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधायकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट |
| अवधि | पाँच वर्ष, यदि पहले भंग न हो | स्थायी; हर दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य निवृत्त |
| विधान सभा से आया साधारण विधेयक | अंततः प्रभावी | तीन माह, फिर विधान सभा द्वारा पुनः पारित होने पर एक माह विलंब कर सकती है (अनु. 197) — अधिकतम चार माह |
| धन विधेयक | केवल यहीं पुरःस्थापित | 14 दिन में सिफारिशें, जिन्हें विधान सभा अनदेखा कर सकती है (अनु. 198) |
राज्य ढाँचे में उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय भाग VI, अध्याय V (अनुच्छेद 214–231) में हैं — राज्यों वाले भाग में, परंतु वे उस अर्थ में राज्य संस्थाएँ नहीं जिस अर्थ में कोई मंत्रालय है। उनके न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, केवल संसद के समावेदन से हटाए जाते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित होते हैं; वेतन राज्य देता है, परंतु उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, अतः कई एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सेवा करते हैं।
- नियुक्ति (अनु. 217): राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा — मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीशों के लिए — उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। योग्यता: दस वर्ष न्यायिक पद या किसी उच्च न्यायालय में दस वर्ष अधिवक्ता रहा नागरिक। कोई न्यूनतम आयु नहीं; सेवानिवृत्ति 62 पर।
- शपथ (अनु. 219): राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। स्थानांतरण (अनु. 222): भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
- सेवानिवृत्ति के बाद (अनु. 220): स्थायी न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जहाँ उसने सेवा की, परंतु सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है।
- अपर व कार्यकारी न्यायाधीश (अनु. 224) अधिकतम दो वर्ष हेतु; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठने का अनुरोध कर सकते हैं (अनु. 224क)।
- अधीक्षण (अनु. 227): अपने क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय व अधिकरण पर, सैन्य अधिकरणों को छोड़कर। रिट (अनु. 226): मौलिक अधिकारों "तथा किसी अन्य प्रयोजन" हेतु — अनुच्छेद 32 से व्यापक।
- दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय (अनु. 231), 7वें संशोधन (1956) से; संसद किसी संघ राज्यक्षेत्र पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा या हटा सकती है (अनु. 230)।
| उच्च न्यायालय | अधिकारिता |
|---|---|
| बॉम्बे | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव |
| गुवाहाटी | असम, नगालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश |
| पंजाब व हरियाणा | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ |
| कलकत्ता | पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह |
| मद्रास | तमिलनाडु, पुडुचेरी |
| केरल | केरल, लक्षद्वीप |
| जम्मू-कश्मीर व लद्दाख | दोनों संघ राज्यक्षेत्र |
पंचायती राज: अनुच्छेद 40 से 73वें संशोधन तक
मूल संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख केवल एक बार, नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 40) के रूप में था — राज्य उन्हें संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। इसके बाद चालीस वर्षों तक समितियों ने एक ही प्रश्न का उत्तर खोजा: ग्रामीण विकास को ऐसा कैसे बनाया जाए कि ग्रामीण उसे स्वयं करें, न कि वह उन पर किया जाए? हर समिति एक संरचनात्मक विचार से याद की जाती है, और वही विचार पूछा जाता है।
- 1952–53सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्तूबर 1952) व राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) — अधिकारियों द्वारा संचालित विकास, जनभागीदारी अल्प।
- 1957बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट कि कार्यक्रम जन-संस्थाओं के अभाव में विफल हुए; "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" की सिफारिश। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में इसे स्वीकार किया।
- 2 अक्तूबर 1959राजस्थान नागौर में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना; उसी वर्ष आंध्र प्रदेश ने अनुसरण किया।
- 1977–78अशोक मेहता समिति (दिसंबर 1977 में नियुक्त, अगस्त 1978 में 132 सिफारिशों सहित रिपोर्ट) ने द्वि-स्तरीय प्रणाली प्रस्तावित की।
- 1985–86जी.वी.के. राव समिति (1985) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986)।
- 198964वाँ संशोधन विधेयक लोक सभा में पारित परंतु राज्य सभा में पराजित; 1990 का विधेयक लोक सभा भंग होने से व्यपगत।
- 1992–9373वाँ व 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 पारित; 73वाँ 24 अप्रैल 1993 (अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) से और 74वाँ 1 जून 1993 से प्रवृत्त।
| समिति | मूल सिफारिश | इसके लिए भी याद |
|---|---|---|
| बलवंतराय मेहता (1957) | तीन स्तर — ग्राम पंचायत (ग्राम), पंचायत समिति (प्रखंड), ज़िला परिषद (ज़िला) — अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जुड़े | पंचायत समिति कार्यकारी निकाय; ज़िला परिषद सलाहकारी व पर्यवेक्षी, अध्यक्ष कलेक्टर |
| अशोक मेहता (1978) | दो स्तर — ज़िला परिषद और मंडल पंचायत (15,000–20,000 जनसंख्या वाले ग्रामों का समूह) | राज्य के नीचे विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु ज़िला; राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी; अनिवार्य कराधान शक्ति; संवैधानिक मान्यता |
| जी.वी.के. राव (1985) | विकास का नौकरशाहीकरण हो गया था और पंचायती संस्थाएँ "जड़ रहित घास" बन गई थीं; ज़िला परिषद को धुरी बनाया जाए | ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी के रूप में ज़िला विकास आयुक्त; नियमित निर्वाचन |
| एल.एम. सिंघवी (1986) | स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता व संरक्षण, संविधान में पृथक अध्याय सहित | ग्रामों के समूह हेतु न्याय पंचायतें; ग्रामों का व्यवहार्य इकाइयों में पुनर्गठन; अधिक वित्त |
73वाँ संशोधन: भाग IX, अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद
73वें संशोधन ने भाग IX ("पंचायतें", अनुच्छेद 243 से 243-ण) और 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। इसने पंचायतें नहीं बनाईं — स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय (प्रविष्टि 5) बना रहा — परंतु इसने हर राज्य को एक समान ढाँचे पर उन्हें बनाने के लिए बाध्य किया और उनके चुनाव अनिश्चित काल तक टालने की राज्य की स्वतंत्रता छीन ली।
| अनुच्छेद | उपबंध |
|---|---|
| 243क | ग्राम सभा — ग्राम की निर्वाचक नामावली के सभी व्यक्ति; उसकी शक्तियाँ वही जो राज्य कानून दे |
| 243ख | ग्राम, मध्यवर्ती व ज़िला स्तर पर पंचायतें; 20 लाख से अनधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकता है |
| 243ग | सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन से; मध्यवर्ती व ज़िला स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से; ग्राम स्तर का अध्यक्ष राज्य कानून के अनुसार |
| 243घ | जनसंख्या के अनुपात में SC/ST स्थान; सभी स्थानों व अध्यक्ष पदों में से कम से कम एक-तिहाई महिलाओं हेतु (SC/ST महिलाओं सहित), चक्रानुक्रम से; पिछड़े वर्गों का आरक्षण राज्य पर छोड़ा गया |
| 243ङ | पहली बैठक से पाँच वर्ष; अवधि समाप्ति से पहले, या विघटन के छह माह के भीतर निर्वाचन (जब तक कार्यकाल के छह माह से कम न बचे हों) |
| 243च | राज्य विधानमंडल जैसी निरर्हताएँ, परंतु 21 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति 25 से कम आयु के कारण निरर्हित नहीं |
| 243छ–243ज | शक्तियाँ व उत्तरदायित्व, ग्यारहवीं अनुसूची सहित; राज्य द्वारा प्राधिकृत कर, शुल्क, पथकर व फ़ीस |
| 243-झ | राज्य वित्त आयोग — संशोधन के एक वर्ष के भीतर और फिर प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठित |
| 243ट | राज्य निर्वाचन आयोग — राज्यपाल द्वारा नियुक्त; केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जा सकता है |
| 243ड | भाग IX नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों, ज़िला परिषदों वाले मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों और दार्जिलिंग ज़िले (पहाड़ी परिषद हेतु) पर लागू नहीं; संसद कानून द्वारा इसे अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है |
| 243-ण | परिसीमन या स्थान-आवंटन पर न्यायालयों का प्रश्न उठाना वर्जित; निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका से चुनौती |
| अनिवार्य | स्वैच्छिक (राज्य की इच्छा) |
|---|---|
| हर ग्राम में ग्राम सभा | पंचायतों में सांसदों व विधायकों को प्रतिनिधित्व देना |
| तीन स्तर (20 लाख तक के राज्यों को छोड़कर) | पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण |
| सभी स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन; मध्यवर्ती व ज़िला अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन | ग्राम पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार हो |
| न्यूनतम आयु 21; SC/ST आरक्षण; महिलाओं हेतु एक-तिहाई | ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों का हस्तांतरण |
| पाँच वर्ष का कार्यकाल; विघटन के छह माह में निर्वाचन | कराधान शक्तियाँ व सहायता अनुदान देना |
| राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य वित्त आयोग | महिलाओं हेतु एक-तिहाई से अधिक आरक्षण (कई राज्य अब आधा देते हैं) |
ग्यारहवीं अनुसूची उन सब चीज़ों की सूची जैसी है जिनकी ग्राम को वास्तव में आवश्यकता होती है: कृषि व भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु व ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-परंपरागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाज़ार व मेले, स्वास्थ्य व स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, कमज़ोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव। संशोधन ने अनुच्छेद 280(3)(खख) भी जोड़ा, ताकि संघ वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाए।
74वाँ संशोधन: भाग IX-क के अंतर्गत नगरपालिकाएँ
74वें संशोधन ने भाग IX-क ("नगरपालिकाएँ", अनुच्छेद 243त से 243यछ) और 18 विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी। यह जहाँ संभव हो भाग IX की नकल करता है — प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं हेतु एक-तिहाई, पाँच-वर्षीय कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य वित्त आयोग — और वह जोड़ता है जो नगर को चाहिए पर ग्राम को नहीं: योजना समितियाँ और वार्ड समितियाँ।
- तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ (अनु. 243थ): ग्रामीण से नगरीय में संक्रमणशील क्षेत्र हेतु नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र हेतु नगरपालिका परिषद, और बड़े हेतु नगर निगम। राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर-कृषि रोज़गार के अंश और आर्थिक महत्व के आधार पर क्षेत्र का वर्गीकरण करता है। जिस औद्योगिक बस्ती की सेवाएँ कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान देता है, उसे नगरपालिका के बिना छोड़ा जा सकता है।
- वार्ड समितियाँ (अनु. 243ध): तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में अनिवार्य।
- ज़िला योजना समिति (अनु. 243यघ): प्रत्येक ज़िले में, पंचायतों व नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर ज़िला योजना का प्रारूप बनाने हेतु; इसके कम से कम चार-पाँचवें सदस्य ज़िला पंचायत व नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं।
- महानगर योजना समिति (अनु. 243यङ): प्रत्येक महानगर क्षेत्र — दस लाख या अधिक जनसंख्या में; इसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों व पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं।
- बारहवीं अनुसूची: नगरीय योजना, भूमि उपयोग व भवनों का विनियमन, आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना, सड़कें व पुल, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएँ, नगरीय वानिकी व पर्यावरण, दिव्यांगों सहित कमज़ोर वर्ग, गंदी बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, उद्यान व खेल के मैदान, सांस्कृतिक व शैक्षिक पक्ष, कब्रिस्तान व श्मशान, पशु बाड़े व पशु क्रूरता निवारण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सड़क प्रकाश व बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाएँ, और वधशालाओं व चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।
| विशेषता | पंचायतें (भाग IX) | नगरपालिकाएँ (भाग IX-क) |
|---|---|---|
| अनुच्छेद | 243 – 243-ण | 243त – 243यछ |
| अनुसूची | ग्यारहवीं — 29 विषय | बारहवीं — 18 विषय |
| इकाइयाँ | ग्राम, मध्यवर्ती, ज़िला स्तर | नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम — तीन प्रकार, स्तर नहीं |
| आधारभूत निकाय | ग्राम सभा (243क) | 3 लाख या अधिक जनसंख्या पर वार्ड समितियाँ (243ध) |
| योजना | — | ज़िला योजना समिति (243यघ), महानगर योजना समिति (243यङ) |
| आयोग | SFC 243-झ, SEC 243ट | SFC 243म, SEC 243यक — वही आयोग |
पेसा, पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची
अनुच्छेद 244 जनजातीय भारत के लिए दो पृथक व्यवस्थाएँ बनाता है। अनुच्छेद 244(1) व पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से भिन्न किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का शासन करती हैं; अनुच्छेद 244(2) व छठी अनुसूची इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का। बनावट का अंतर ही पूरी कहानी है: पाँचवीं अनुसूची शक्ति राज्यपाल व राज्य सरकार के पास रखती है, एक सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन में; छठी अनुसूची निर्वाचित स्वायत्त ज़िला परिषदों को विधायी, न्यायिक व वित्तीय स्वायत्तता देती है।
| बिंदु | पाँचवीं अनुसूची (अनु. 244(1)) | छठी अनुसूची (अनु. 244(2)) |
|---|---|---|
| कहाँ | दस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र — आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र — दस स्वायत्त ज़िला परिषदें |
| क्षेत्र कौन घोषित करता है | राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, और राज्यपाल से परामर्श कर परिवर्तन कर सकते हैं | अनुसूची में सूचीबद्ध; राज्यपाल स्वायत्त ज़िले व क्षेत्र बना, विभाजित या परिवर्तित कर सकता है |
| मुख्य निकाय | जनजाति सलाहकार परिषद — अधिकतम 20 सदस्य, लगभग तीन-चौथाई राज्य विधान सभा के ST सदस्य; केवल सलाहकारी | अधिकतम 30 सदस्यों की ज़िला परिषद, चार से अधिक नहीं राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट और शेष वयस्क मताधिकार से निर्वाचित; पाँच-वर्षीय कार्यकाल |
| विधि-निर्माण | राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का कोई अधिनियम लागू न हो या परिवर्तन सहित लागू हो, और भूमि अंतरण, भूमि आवंटन व साहूकारी पर विनियम बना सकता है — राष्ट्रपति की अनुमति से | परिषदें भूमि, आरक्षित वनों से भिन्न वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह व सामाजिक प्रथाओं पर कानून बनाती हैं — राज्यपाल की अनुमति से; वे ग्राम न्यायालय भी चलाती हैं और कुछ कर वसूलती हैं |
| प्रतिवेदन | राज्यपाल राष्ट्रपति को वार्षिक या अपेक्षित होने पर रिपोर्ट देता है; संघ निर्देश दे सकता है | राज्यपाल परिषद के कार्य की जाँच हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है और उसकी रिपोर्ट पर उसे भंग कर सकता है |
चूँकि अनुच्छेद 243ड ने भाग IX को अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रखा था, संसद ने दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 — पेसा (24 दिसंबर 1996) पारित किया। यह भाग IX को दस राज्यों के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक, ऐसे संशोधनों सहित बढ़ाता है जो ग्राम सभा को केंद्र में रखते हैं: राज्य कानूनों को रूढ़िगत विधि, सामाजिक व धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन का सम्मान करना होगा।
- ग्राम सभा योजनाओं को अनुमोदित करती है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करती है, और पंचायत को उससे निधि उपयोग का प्रमाणपत्र लेना होता है।
- विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन से पहले और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से पहले उससे परामर्श अनिवार्य।
- उसे लघु वन उत्पाद का स्वामित्व, गौण खनिजों के लाइसेंस व पट्टों में भागीदारी, तथा भूमि हस्तांतरण रोकने, साहूकारी नियंत्रित करने, ग्राम बाज़ार चलाने और मादक पदार्थों की बिक्री विनियमित करने की शक्ति मिलती है।
- अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण स्थानों के आधे से कम नहीं, और हर स्तर पर सभी अध्यक्ष पद ST हेतु आरक्षित।
संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली का विशेष मामला
संघ राज्यक्षेत्रों का शासन भाग VIII (अनुच्छेद 239–241) से होता है। मूल नियम अनुच्छेद 239 में है: प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से करते हैं, जिसका पदनाम वे चुनें — उपराज्यपाल, प्रशासक या मुख्य आयुक्त। यदि निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को प्रशासक बनाया जाए, तो वह अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। आठ संघ राज्यक्षेत्र हैं: अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव (26 जनवरी 2020 से विलीन), दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख (दोनों 31 अक्तूबर 2019 को बने), लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तीन में निर्वाचित विधानमंडल हैं: दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर।
| अनुच्छेद | उपबंध |
|---|---|
| 239 | प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन |
| 239क | (14वाँ संशोधन, 1962) संसद कुछ संघ राज्यक्षेत्रों हेतु विधानमंडल और/या मंत्रिपरिषद बना सकती है — आज पुडुचेरी; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 यही मॉडल जम्मू-कश्मीर पर लागू करता है |
| 239कक | (69वाँ संशोधन, 1991) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली हेतु विशेष उपबंध |
| 239कख | उपराज्यपाल की संवैधानिक तंत्र विफलता की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 239कक को निलंबित कर सकते हैं |
| 240 | राष्ट्रपति अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप जैसे संघ राज्यक्षेत्रों की शांति, प्रगति व सुशासन हेतु संसद के अधिनियम के बल वाले विनियम बना सकते हैं |
| 241 | संसद किसी संघ राज्यक्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय गठित कर सकती है; दिल्ली अपना उच्च न्यायालय रखने वाला एकमात्र संघ राज्यक्षेत्र है (1966 से) |
दिल्ली की व्यवस्था बालकृष्णन समिति से आई और 69वें संशोधन (1991) द्वारा लिखी गई, जो 1 फ़रवरी 1992 से प्रवृत्त हुआ। अनुच्छेद 239कक के अंतर्गत दिल्ली में एक उपराज्यपाल, एक निर्वाचित विधान सभा जो राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर कानून बना सकती है, तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधान सभा की संख्या के 10% से अनधिक मंत्रिपरिषद है, जो विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उपराज्यपाल नहीं। संसद के कानून दिल्ली के कानूनों पर प्रभावी होते हैं, और यदि उपराज्यपाल व किसी मंत्री में मतभेद हो तो उपराज्यपाल मामला राष्ट्रपति को भेजता है, और मामला अत्यावश्यक हो तो इस बीच स्वयं कार्य करता है। 106वें संशोधन (2023) ने महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण दिल्ली विधान सभा तक भी बढ़ाया।
- 2018संविधान पीठ का निर्णय कि दिल्ली राज्य नहीं है, परंतु विधान सभा की क्षमता के विषयों पर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से बँधा है, और राष्ट्रपति को संदर्भ असाधारण मामलों हेतु है, हर मतभेद हेतु नहीं।
- मई 2023संविधान पीठ का निर्णय कि दिल्ली में "सेवाओं" पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण है, सिवाय लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि से जुड़ी सेवाओं के।
- अगस्त 2023संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिससे स्थानांतरण व पदस्थापन की सिफारिश हेतु राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण — मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रधान गृह सचिव — बना, अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का।
मुख्य बिंदु
- राज्यपाल (अनु. 153–167): राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (अनु. 155), राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद (अनु. 156), आयु 35, शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (अनु. 159); एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों में सेवा कर सकता है (7वाँ संशोधन), व्यय राष्ट्रपति के निर्णयानुसार बँटता है। वह सैन्य न्यायालय का दंड क्षमा नहीं कर सकता।
- विवेकाधिकार (अनु. 163): संवैधानिक — विधेयक आरक्षण (अनु. 200), अनु. 356 की रिपोर्ट, निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन, छठी अनुसूची की रॉयल्टी, अनुच्छेद 371 के दायित्व; परिस्थितिजन्य — त्रिशंकु विधान सभा, विश्वास खो चुकी मंत्रिपरिषद। शमशेर सिंह (1974) — संवैधानिक प्रमुख; बोम्मई (1994) — शक्ति परीक्षण; बी.पी. सिंघल (2010) — मनमाना निष्कासन नहीं; नबाम रेबिया (2016) — विवेक से सत्र आहूत नहीं।
- मुख्यमंत्री व मंत्री (अनु. 164): केवल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी; आकार 15%, न्यूनतम 12 (91वाँ संशोधन); गैर-सदस्य को छह माह में निर्वाचित होना होगा और बिना निर्वाचन पुनः नियुक्त नहीं हो सकता (एस.आर. चौधरी, 2001)। जनजातीय कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडिशा में अनिवार्य (94वाँ संशोधन)।
- विधानमंडल: छह राज्यों में परिषद; विधान सभा के विशेष-बहुमत संकल्प के बाद संसद अनु. 169 के अंतर्गत साधारण कानून से परिषद बनाती या समाप्त करती है। परिषद = विधान सभा का अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40; विधान सभा के विधेयक को 3 + 1 माह, धन विधेयक को 14 दिन रोकती है; परिषद में आरंभ हुआ विधेयक विधान सभा द्वारा अस्वीकृत होने पर समाप्त; संयुक्त बैठक नहीं।
- उच्च न्यायालय: कुल 25; नियुक्ति व स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राज्यपाल के समक्ष, सेवानिवृत्ति 62 पर, बाद में सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं; पेंशन भारत की संचित निधि पर; अनु. 231 के अंतर्गत साझा उच्च न्यायालय; दिल्ली अपना उच्च न्यायालय रखने वाला एकमात्र संघ राज्यक्षेत्र।
- समितियाँ: बलवंतराय मेहता (1957) — तीन स्तर, प्रखंड समिति; राजस्थान प्रथम (नागौर, 2 अक्तूबर 1959)। अशोक मेहता (1978) — दो स्तर, मंडल पंचायत, दलीय भागीदारी। जी.वी.के. राव (1985) — "जड़ रहित घास"। एल.एम. सिंघवी (1986) — संवैधानिक दर्जा, न्याय पंचायतें।
- 73वाँ (भाग IX, 243–243-ण, ग्यारहवीं अनुसूची, 29 विषय) व 74वाँ (भाग IX-क, 243त–243यछ, बारहवीं अनुसूची, 18 विषय): आयु 21, महिलाओं हेतु एक-तिहाई, पाँच-वर्षीय कार्यकाल, छह माह में पुनर्निर्वाचन, SEC (243ट/243यक) उच्च न्यायालय न्यायाधीश की भाँति हटाया जाने योग्य, SFC (243-झ/243म) प्रत्येक पाँच वर्ष; वार्ड समितियाँ 3 लाख पर, DPC चार-पाँचवें निर्वाचित, MPC 10 लाख पर दो-तिहाई निर्वाचित। पिछड़े वर्गों के स्थानों हेतु त्रि-स्तरीय परीक्षण (2021)।
- पेसा 1996 (भूरिया समिति) भाग IX को दस राज्यों के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक बढ़ाता है — ग्राम सभा की सहमति तथा लघु वन उत्पाद, गौण खनिज, भूमि हस्तांतरण व साहूकारी पर नियंत्रण; ST स्थान कम से कम आधे और सभी अध्यक्ष ST। छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम; अधिकतम 30 (चार नामनिर्दिष्ट) सदस्यों वाली दस ज़िला परिषदें। संघ राज्यक्षेत्र: आठ; दिल्ली (अनु. 239कक, 69वाँ संशोधन) — लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि पर शक्ति नहीं; मंत्री ≤ 10%।
अभ्यास प्रश्न (17)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
किसी राज्य के राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं।
2. उसे पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
3. एक ही व्यक्ति के दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने पर उसकी उपलब्धियाँ पूर्णतः भारत की संचित निधि से दी जाती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: B — केवल 1 और 2
कथन 1 (अनु. 155) व 2 (अनु. 159) सही हैं। कथन 3 जाल है: राज्यपाल की उपलब्धियाँ राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं, और दो राज्यों में सेवा करने पर व्यय उन राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में बँटता है (अनु. 158(3क)) — संघ इसे नहीं देता।किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद हेतु कारण बताना आवश्यक नहीं, फिर भी राज्यपाल को मनमाने ढंग से या केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसके विचार संघ सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाते?
उत्तर देखें
उत्तर: A — बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)
बी.पी. सिंघल (2010) केंद्र में सरकार बदलने के बाद राज्यपालों को हटाने से संबंधित था और इसने माना कि प्रसाद के सिद्धांत का मनमाना प्रयोग नहीं हो सकता। नबाम रेबिया (2016) लुभावना गलत विकल्प है क्योंकि वह भी राज्यपाल को सीमित करता है, परंतु वह विधान सभा आहूत करने की उसकी शक्ति से संबंधित था, उसे हटाए जाने से नहीं।निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।
2. राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है।
3. राज्यपाल अपने आप और मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध विधान सभा का सत्र पहले नहीं बुला सकता।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?उत्तर देखें
उत्तर: B — केवल दो
कथन 1 सही है — अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आरक्षण संवैधानिक विवेकाधिकार है। कथन 3 सही है — नबाम रेबिया (2016) ने माना कि सत्र आहूत करना या पहले बुलाना मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होगा। कथन 2 गलत है: सैन्य न्यायालय का दंड केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं (अनु. 72); अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति नहीं देता।किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने हेतु अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
उत्तर देखें
उत्तर: D — यह साधारण कानून है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता
अनुच्छेद 169 संसद को साधारण कानून से परिषद समाप्त करने या बनाने देता है, जब विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित और मत देने वालों के दो-तिहाई से संकल्प पारित कर दे; अनुच्छेद स्वयं कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 हेतु संशोधन नहीं है। विशेष-बहुमत वाला विकल्प राज्य विधान सभा के संकल्प को संसद के अपने मतदान से मिला देता है, जिसके लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है।द्विसदनीय राज्य की विधान सभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है। परिषद उसे अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?
उत्तर देखें
उत्तर: D — तीन माह, फिर पुनः पारित होने पर एक माह
अनुच्छेद 197 के अंतर्गत परिषद विधान सभा के विधेयक को तीन माह, और विधान सभा द्वारा पुनः पारित होने पर एक माह और रोक सकती है — कुल चार माह, जिसके बाद विधेयक पारित माना जाता है। चौदह दिन धन विधेयक की सीमा है (अनु. 198), और संयुक्त बैठक वाला विकल्प संसद का नियम है जिसका राज्यों में कोई समकक्ष नहीं।उच्च न्यायालयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
2. उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश रहा व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — केवल 1 और 3
कथन 1 अनुच्छेद 231 है, जो 7वें संशोधन से जुड़ा, और कथन 3 सही है क्योंकि वेतन राज्य से आने पर भी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। कथन 2 अनुच्छेद 220 को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है: सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश पर केवल उस उच्च न्यायालय में रोक है जहाँ उसने सेवा की, और वह सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है।राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने वाला एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — उसे छह माह में सदस्य बनना होगा, और उसी विधान सभा में निर्वाचित हुए बिना उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता
अनुच्छेद 164(4) गैर-सदस्य को सीट जीतने हेतु छह माह देता है, और एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) ने माना कि उस अवधि के बाद उसी विधान सभा के कार्यकाल में पहले निर्वाचित हुए बिना उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। परिषद में नामनिर्देशन संविधान द्वारा निर्धारित मार्ग नहीं है, और कोई एक-वर्षीय अवधि या विस्तार नहीं है।निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
समिति — सिफारिश
1. बलवंतराय मेहता समिति — सलाहकारी व पर्यवेक्षी निकाय के रूप में ज़िला परिषद वाली त्रि-स्तरीय प्रणाली
2. अशोक मेहता समिति — ग्रामों के समूह वाली मंडल पंचायतें
3. जी.वी.के. राव समिति — ग्रामों के समूह हेतु न्याय पंचायतें
4. एल.एम. सिंघवी समिति — स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — केवल तीन
युग्म 1, 2 व 4 सही हैं। युग्म 3 गलत है: ग्रामों के समूह हेतु न्याय पंचायतें एल.एम. सिंघवी की सिफारिश थीं, जबकि जी.वी.के. राव समिति पंचायती संस्थाओं को "जड़ रहित घास" कहने और ज़िला परिषद को धुरी बनाने के लिए याद की जाती है।संविधान के भाग IX के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंचायत के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
2. 20 लाख से अनधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित न करे, ऐसा हो सकता है।
3. अनुच्छेद 243घ के अंतर्गत पंचायतों में पिछड़े वर्गों हेतु स्थानों का आरक्षण अनिवार्य है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1 और 2
कथन 1 (अनु. 243च) व 2 (अनु. 243ख) सही हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 243घ SC/ST व महिलाओं का आरक्षण अनिवार्य करता है परंतु पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की केवल अनुमति देता है, इसीलिए ऐसे स्थानों पर 2021 का त्रि-स्तरीय परीक्षण लागू होता है।निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्यपाल करता है।
2. अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। अनुच्छेद 243-झ के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और 73वें संशोधन ने अनुच्छेद 280(3)(खख) जोड़ा, जो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से जोड़ता है। जाल यह मान लेना है कि दोनों आयोग असंबद्ध हैं, या संघ का निकाय राज्य वाले को नियुक्त करता है।संविधान के भाग IX-क के अंतर्गत किस जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — तीन लाख या अधिक
अनुच्छेद 243ध तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियाँ अनिवार्य करता है। दस लाख लुभावना विकल्प है क्योंकि वह अनुच्छेद 243यङ के अंतर्गत महानगर योजना समिति हेतु महानगर क्षेत्र को परिभाषित करने वाला आँकड़ा है।निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ज़िला योजना समिति ज़िले की पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करती है।
2. ज़िला योजना समिति के कम से कम चार-पाँचवें सदस्य ज़िला पंचायत व नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुने जाते हैं।
3. पाँच लाख या अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक क्षेत्र में महानगर योजना समिति गठित होती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?उत्तर देखें
उत्तर: B — केवल दो
कथन 1 व 2 अनुच्छेद 243यघ का सही वर्णन करते हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 243यङ के अंतर्गत महानगर क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख या अधिक होती है, और उसकी योजना समिति के दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित होते हैं — पाँच लाख का आँकड़ा भाग IX-क में कहीं नहीं है।पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भाग IX के उपबंधों को पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
2. सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं।
3. यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: D — केवल 1 और 2
कथन 1 व 2 सही हैं: पेसा भाग IX को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक बढ़ाता है, और कम से कम आधे स्थान व सभी अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित करता है। कथन 3 दोनों अनुसूचियों को मिला देता है — चार पूर्वोत्तर राज्य छठी अनुसूची और उसकी स्वायत्त ज़िला परिषदों से शासित हैं, जिन्हें पेसा नहीं छूता।पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत जनजाति सलाहकार परिषद में बीस से अधिक सदस्य नहीं होते, जिनमें से यथासंभव तीन-चौथाई होते हैं:
उत्तर देखें
उत्तर: D — राज्य विधान सभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य
पाँचवीं अनुसूची का पैरा 4 परिषद के लगभग तीन-चौथाई स्थान राज्य विधान सभा के अनुसूचित जनजाति सदस्यों से भरता है; परिषद केवल राज्यपाल को सलाह देती है। स्वायत्त ज़िला परिषदें छठी अनुसूची की हैं, इसीलिए वह विकल्प जाल है।छठी अनुसूची के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
2. ज़िला परिषद में तीस से अधिक सदस्य नहीं होते, जिनमें से चार से अधिक राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं होते।
3. उत्तराधिकार व विवाह जैसे विषयों पर ज़िला परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — तीनों
तीनों सही हैं। छठी अनुसूची (अनु. 244(2)) चार पूर्वोत्तर राज्यों को आवृत करती है, ज़िला परिषद में अधिकतम तीस सदस्य होते हैं जिनमें अधिकतम चार नामनिर्दिष्ट, और भूमि, उत्तराधिकार, विवाह व सामाजिक प्रथाओं पर उसके कानून राज्यपाल की अनुमति से ही प्रभावी होते हैं। सामान्य भूल ऐसे कानूनों को राष्ट्रपति से जोड़ना है, जो पाँचवीं अनुसूची में राज्यपाल के विनियमों का मार्ग है।अनुच्छेद 239कक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस विषय-समूह पर कानून नहीं बना सकती?
उत्तर देखें
उत्तर: A — लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि
अनुच्छेद 239कक(3)(क) दिल्ली विधान सभा को राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने देता है, सिवाय राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 व 18 — लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि — और उनसे जुड़ी प्रविष्टियों के। अन्य समूह सामान्य राज्य विषय हैं जिन पर विधान सभा कानून बना सकती है, संसद के प्रभावी कानूनों के अधीन।संघ राज्यक्षेत्रों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दिल्ली एकमात्र संघ राज्यक्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
2. राष्ट्रपति अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप की शांति, प्रगति व सुशासन हेतु विनियम बना सकते हैं।
3. पुडुचेरी में अनुच्छेद 239क के अधीन बने संसद के कानून द्वारा सृजित विधान सभा है।
4. लद्दाख में निर्वाचित विधान सभा है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?उत्तर देखें
उत्तर: B — केवल 1, 2 और 3
कथन 1 (अनु. 241), 2 (अनु. 240) व 3 (अनु. 239क) सही हैं। कथन 4 गलत है: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को विधानमंडल दिया परंतु लद्दाख को बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के रूप में बनाया, अतः केवल दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित विधान सभाएँ हैं।