संविधान संशोधन: अनुच्छेद 368, मूल ढाँचा, ऐतिहासिक संशोधन एवं सांविधिक निकाय

जो संविधान बदल न सके, वह टूट जाता है; जो बहुत आसानी से बदल जाए, वह संविधान नहीं रह जाता। भारत का उत्तर तीन परतों में है। अनुच्छेद 368 प्रक्रिया तय करता है — साधारण कानून से कठिन, अधिकांश संघों से सरल। मूल ढाँचे का सिद्धांत, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 से 1980 के बीच गढ़ा, वह सीमा तय करता है जिसे यह प्रक्रिया कितने भी बड़े बहुमत से पार नहीं कर सकती। और संवैधानिक केंद्र के चारों ओर सांविधिक व कार्यकारी निकायों का एक घेरा विकसित हुआ है — मानवाधिकार, सतर्कता, सूचना, बाल अधिकार व अल्पसंख्यक आयोग, CBI, नीति आयोग — जिनकी शक्तियाँ किसी अधिनियम या संकल्प से आती हैं, इसलिए उनकी शक्ति उसी साधारण प्रक्रिया से बदली जा सकती है जिससे संविधान स्वयं सुरक्षित है। इनमें से कुछ निकाय बाद में संविधान के भीतर आ गए। इस क्षेत्र के प्रश्न तीन बातें पूछते हैं: किसी परिवर्तन को कौन-सी प्रक्रिया चाहिए, किस वाद ने क्या तय किया, और कोई निकाय आज संवैधानिक है, सांविधिक है या कार्यकारी।

अनुच्छेद 368: संविधान बदलने के तीन तरीके

भाग XX में एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जिसका शीर्षक (24वें संशोधन से) "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया" है। विशेष संशोधन प्रक्रिया का विचार, जिसमें कुछ उपबंधों हेतु राज्यों की सहमति चाहिए, सामान्यतः दक्षिण अफ़्रीका के संविधान से जोड़ा जाता है। परंतु पाठ का हर परिवर्तन अनुच्छेद 368 से नहीं होता: कुछ उपबंध स्वयं कहते हैं कि उन्हें बदलने वाला कानून उसके प्रयोजन हेतु संशोधन नहीं माना जाएगा, और ये साधारण बहुमत के कानून से बदले जाते हैं।

तीन प्रक्रियाएँ
प्रक्रियाक्या चाहिएउदाहरण
संसद का साधारण बहुमत (अनु. 368 से बाहर)किसी भी अन्य विधेयक जैसा साधारण कानूननए राज्य और राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनु. 2, 3, 4); विधान परिषदें बनाना या समाप्त करना (अनु. 169); पाँचवीं व छठी अनुसूचियाँ; संसद का गणपूर्ति व सांसदों के वेतन; सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या; नागरिकता कानून (अनु. 11)
विशेष बहुमत (अनु. 368(2))प्रत्येक सदन में पृथक्: कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाईसंविधान का अधिकांश भाग, मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्वों सहित
विशेष बहुमत + अनुसमर्थन (अनु. 368(2) का परंतुक)संसद में विशेष बहुमत, फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थनसंघीय उपबंध — नीचे की सूची देखें
  • राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी रीति (अनु. 54, 55)
  • संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनु. 73, 162)
  • सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, तथा संघ राज्यक्षेत्रों के उच्च न्यायालय (अनु. 241)
  • विधायी शक्तियों का वितरण और सातवीं अनुसूची की तीनों में से कोई सूची
  • संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; GST परिषद (अनु. 279क); और स्वयं अनुच्छेद 368

प्रक्रिया की कुछ निश्चित विशेषताएँ हैं। संशोधन विधेयक केवल संसद में आरंभ हो सकता है, किसी राज्य विधानमंडल में कभी नहीं; किसी भी सदन में; मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा; और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना। प्रत्येक सदन को उसे पृथक् पारित करना होता है — गतिरोध तोड़ने के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं। राज्यों के लिए अनुसमर्थन की कोई समय-सीमा नहीं। और 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति विधिवत् पारित संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं: वे न अनुमति रोक सकते हैं, न पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं।

⚠️ परीक्षा जाल
दो जाल। (1) मौलिक अधिकारों को अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं — संसद में विशेष बहुमत पर्याप्त है, क्योंकि वे संघीय उपबंध नहीं हैं। जो छात्र सोचते हैं "सबसे महत्वपूर्ण = संशोधन में सबसे कठिन", वे गलत विकल्प चुनते हैं। (2) नया राज्य जोड़ना या किसी का नाम बदलना अनुच्छेद 2–4 के अंतर्गत साधारण बहुमत से होता है, और अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 हेतु संशोधन नहीं है — भले ही वह पहली व चौथी अनुसूचियों को बदलता हो।

क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? शंकरी प्रसाद से केशवानंद तक

पूरा विवाद एक शब्द पर टिका था। अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसी कोई "विधि" बनाने से रोकता है जो किसी मौलिक अधिकार को छीने या कम करे। क्या संविधान संशोधन उस अर्थ में "विधि" है? यदि है, तो संसद भाग III को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती; यदि नहीं, तो अनुच्छेद 368 की कोई सीमा ही नहीं। 1950 और 1960 के दशकों के भूमि-सुधार कानूनों ने, जो संपत्ति के अधिकार को काटते थे, यह प्रश्न बार-बार उठाया।

संशोधनीयता की बहस, 1951–1973
  1. 1951
    शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ — पहला संशोधन वैध। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" नहीं, अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
  2. 1965
    सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य — उसी तर्क पर 17वाँ संशोधन वैध; दो न्यायाधीश, हिदायतुल्ला और मुधोलकर, संदेह व्यक्त करते हैं कि क्या संविधान की मूल विशेषताएँ बदली जा सकती हैं।
  3. 1967
    आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य — ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 से दिशा पलटी: संशोधन "विधि" है, अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। भावी प्रभाव से निरसन (prospective overruling) का प्रयोग कर न्यायालय ने पहले के संशोधन बने रहने दिए।
  4. 1971
    24वाँ संशोधन — अनुच्छेद 13(4) व अनुच्छेद 368(3) जोड़कर अनुच्छेद 13 को संशोधनों पर लागू न होने वाला बनाता है, संसद की "किसी भी उपबंध" में संशोधन की शक्ति घोषित करता है, और राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य करता है। 25वाँ संशोधन अनुच्छेद 31ग जोड़ता है।
  5. 24 अप्रैल 1973
    केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य — तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से गोलकनाथ को उलटा और 24वें संशोधन को वैध ठहराया: संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती।

केशवानंद ऐसा समझौता था जिसके साथ दोनों पक्ष रह सकते थे। संसद पाठ्य तर्क जीती — संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" नहीं है, और कोई अनुच्छेद पहुँच से बाहर नहीं। न्यायालय ने अंतिम नियंत्रण अपने पास रखा — "संशोधन" शब्द यह मानकर चलता है कि संशोधित वस्तु बची रहेगी, अतः संशोधन शक्ति का प्रयोग संविधान की पहचान नष्ट करने में नहीं हो सकता। निर्णय ने अनुच्छेद 31ग के दूसरे भाग को भी निरस्त किया, जिसने कुछ नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने वाली घोषित विधियों की न्यायिक समीक्षा रोकने का प्रयास किया था।

🧠 याद रखने की ट्रिक
संख्याएँ कहानी कहती हैं: 5 → 11 → 13 न्यायाधीश, और अंतर सर्वसम्मत → 6:5 → 7:6। गोलकनाथ और केशवानंद दोनों एक मत से, विपरीत दिशाओं में तय हुए। तिथियों को संशोधनों से जोड़ें: शंकरी प्रसाद में पहला (1951), सज्जन सिंह व गोलकनाथ में 17वाँ (1964), केशवानंद में 24वाँ व 25वाँ (1971)।

मूल ढाँचे का सिद्धांत व्यवहार में

न्यायालय ने कभी कोई संपूर्ण सूची नहीं लिखी कि मूल ढाँचे में क्या है। वह विशेषताओं की पहचान वाद-दर-वाद करता है, और इस सिद्धांत से संशोधनों को निरस्त किया गया है — उन संशोधनों सहित जिन्होंने स्वयं इस सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयास किया। नीचे के वाद वे हैं जिन्होंने इसे गढ़ा और प्रयोग किया।

केशवानंद के बाद: सिद्धांत का प्रयोग
वादक्या निरस्त हुआ या क्या माना गया
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)39वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 329क के खंड (4) को निरस्त किया, जिसने प्रधानमंत्री व अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक जाँच से बाहर रखा था; स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन और लोकतंत्र मूल विशेषताएँ हैं
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) व (5) तथा अनुच्छेद 31ग का सभी नीति-निदेशक तत्वों तक विस्तार निरस्त किया; सीमित संशोधन शक्ति, न्यायिक समीक्षा तथा मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्वों का संतुलन मूल विशेषताएँ हैं
वामन राव बनाम भारत संघ (1981)24 अप्रैल 1973 (केशवानंद तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को मूल ढाँचे के आधार पर चुनौती दी जा सकती है
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)पंथनिरपेक्षता व संघवाद मूल विशेषताएँ हैं
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)अनुच्छेद 226 व 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल हैं; अनुच्छेद 323क व 323ख के अंतर्गत बने अधिकरण इन्हें बाहर नहीं कर सकते
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)नौ न्यायाधीशों की पीठ: 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून को मूल ढाँचे का भाग बनने वाले मौलिक अधिकारों पर परखा जा सकता है — नौवीं अनुसूची पूर्ण कवच नहीं है
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)99वें संशोधन व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त किया, यह मानते हुए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल विशेषता है
  • न्यायालय द्वारा मान्य विशेषताओं में सम्मिलित हैं: संविधान की सर्वोच्चता; संप्रभु, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक स्वरूप; पंथनिरपेक्षता; संघवाद; शक्ति-पृथक्करण; राष्ट्र की एकता व अखंडता; विधि का शासन; न्यायिक समीक्षा; स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन; संसदीय प्रणाली; न्यायपालिका की स्वतंत्रता; सीमित संशोधन शक्ति; मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्वों में सामंजस्य; अनुच्छेद 14, 19 व 21 का सार; कल्याणकारी राज्य।
  • प्रक्रियात्मक चूक भी किसी संशोधन को डुबो सकती है। भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) में न्यायालय ने भाग IX-ख (सहकारी समितियाँ, 97वें संशोधन से जुड़ा) को राज्य सहकारी समितियों की सीमा तक निरस्त किया, क्योंकि सहकारी समितियाँ राज्य सूची का विषय हैं और संशोधन का आधे राज्यों ने अनुसमर्थन नहीं किया था। बहु-राज्य सहकारी समितियों हेतु भाग IX-ख बना रहता है।
⚠️ दो तिथियाँ, नौवीं अनुसूची के दो अलग नियम
नौवीं अनुसूची पहले संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 31ख सहित बनाई गई, ताकि भूमि-सुधार कानूनों को चुनौती से बचाया जा सके। 24 अप्रैल 1973 से पहले वहाँ रखे गए कानून सुरक्षित रहते हैं; उस तिथि के बाद जोड़े गए कानूनों की जाँच हो सकती है — वामन राव (1981) ने तिथि तय की, और आई.आर. कोएल्हो (2007) ने स्पष्ट किया कि कसौटी यह है कि क्या कानून मूल ढाँचे का भाग बनने वाले मौलिक अधिकारों को क्षति पहुँचाता है। एक सामान्य गलत विकल्प कोएल्हो को नौवीं अनुसूची "समाप्त" करने का श्रेय देता है; उसने ऐसा कुछ नहीं किया।

एक तालिका में ऐतिहासिक संशोधन

1951 से सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, परंतु कुछ ही बार-बार प्रश्नों में आते हैं क्योंकि प्रत्येक ने राज्य की संरचना या नागरिक के अधिकारों को बदला। प्रत्येक को संख्या — वर्ष — एक परिभाषित परिवर्तन के रूप में याद करें; विवरण उसी से जुड़ते हैं।

वे संशोधन जो पूछे जाते हैं
संशोधनवर्षपरिभाषित परिवर्तन
पहला1951नौवीं अनुसूची व अनुच्छेद 31क, 31ख; अनुच्छेद 15(4) (पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपबंध); अनुच्छेद 19(2) में नए निर्बंधन — लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध-उद्दीपन
7वाँ1956राज्यों का पुनर्गठन: भाग क, ख, ग व घ के राज्य समाप्त कर 14 राज्य व 6 संघ राज्यक्षेत्र; साझा उच्च न्यायालय (अनु. 231); अनुच्छेद 350क व 350ख
24वाँ1971संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है; संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य
42वाँ1976"लघु संविधान" — अगला खंड देखें
44वाँ197842वें का बहुत-सा भाग उलटा; संपत्ति का अधिकार भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300क में
52वाँ1985दसवीं अनुसूची — दल-बदल विरोधी
61वाँ1988मताधिकार की आयु 21 से 18 (अनु. 326)
69वाँ1991अनुच्छेद 239कक — विधान सभा सहित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली
73वाँ / 74वाँ1992भाग IX (पंचायतें, ग्यारहवीं अनुसूची) व भाग IX-क (नगरपालिकाएँ, बारहवीं अनुसूची)
86वाँ2002अनुच्छेद 21क (6–14 वर्ष निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा); अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम के प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल हेतु पुनर्लिखित; अनुच्छेद 51क(ट) — माता-पिता का कर्तव्य
91वाँ2003मंत्रिपरिषद 15% तक सीमित; दसवीं अनुसूची का एक-तिहाई विभाजन अपवाद हटाया
97वाँ2011सहकारी समितियाँ — अनुच्छेद 19(1)(ग) में "या सहकारी समितियाँ" जोड़ा, अनुच्छेद 43ख, और भाग IX-ख
99वाँ2014राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग — 2015 में निरस्त
101वाँ2016GST — अनुच्छेद 246क, 269क, 279क (GST परिषद)
102वाँ2018राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (अनु. 338ख); अनुच्छेद 342क
103वाँ2019आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों हेतु 10% तक आरक्षण — अनुच्छेद 15(6) व 16(6); जनहित अभियान (2022) में 3:2 से वैध
104वाँ2019लोक सभा व विधान सभाओं में SC/ST आरक्षण दस वर्ष बढ़ाया (अनु. 334); आंग्ल-भारतीयों का नामनिर्देशन समाप्त
105वाँ2021राज्यों की अपने सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति पुनर्स्थापित
106वाँ2023लोक सभा, राज्य विधान सभाओं व दिल्ली विधान सभा में महिलाओं हेतु एक-तिहाई स्थान (अनुच्छेद 330क, 332क, 334क)
🎯 106वाँ संशोधन अभी प्रभावी क्यों नहीं
नए अनुच्छेद 334क के अंतर्गत महिलाओं का आरक्षण संशोधन के प्रारंभ के बाद हुई पहली जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा, और पंद्रह वर्ष चलेगा (संसद इसे बढ़ा सकती है)। SC व ST हेतु आरक्षित स्थानों में से भी एक-तिहाई उन वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। यह राज्य सभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं होता — केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनों पर।

42वाँ और 44वाँ: क्या जोड़ा गया और क्या उलटा गया

42वाँ संशोधन (1976), जो आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर पारित हुआ, इतना व्यापक था कि उसे "लघु संविधान" कहा जाता है। 44वें संशोधन (1978) ने उसके सबसे विवादित भागों को उलट दिया। प्रश्न प्रायः पूछते हैं कि कोई परिवर्तन किस संशोधन ने किया — और उत्तर यह याद रखने पर निर्भर है कि 42वें के कौन-से परिवर्तन बचे रहे।

42वाँ संशोधन: क्या बचा और क्या नहीं
अब भी संविधान मेंउलटा गया (44वें द्वारा) या निरस्त (न्यायालयों द्वारा)
प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" व "अखंडता"लोक सभा व विधान सभाओं का छह-वर्षीय कार्यकाल — 44वें ने पाँच किया
मौलिक कर्तव्य — भाग IV-क, अनुच्छेद 51कअनुच्छेद 368(4) व (5) — संशोधनों की न्यायिक समीक्षा नहीं, शक्ति पर कोई सीमा नहीं — मिनर्वा मिल्स में निरस्त
नए नीति-निदेशक तत्व: 39क (समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता), 43क (प्रबंधन में कर्मकार), 48क (पर्यावरण, वन, वन्यजीव)अनुच्छेद 31ग का सभी नीति-निदेशक तत्वों तक विस्तार — मिनर्वा मिल्स में निरस्त
पाँच विषय राज्य से समवर्ती सूची में — शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य पशुओं व पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन"आंतरिक अशांति" के आधार पर आपातकाल — 44वें में "सशस्त्र विद्रोह" से प्रतिस्थापित
अधिकरण — भाग XIV-क, अनुच्छेद 323क व 323खराष्ट्रपति बिना विकल्प के मंत्रिपरिषद की सलाह से बँधे — 44वें ने उन्हें सलाह एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की अनुमति दी
  • 44वें ने यह भी किया: संपत्ति का अधिकार भाग III (अनुच्छेद 19(1)(च) व 31) से हटाकर अनुच्छेद 300क के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बनाया; राष्ट्रीय आपातकाल हेतु मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की; आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 को अनिलंबनीय बनाया; और विधायी कार्यवाहियों की सत्य रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने वाला अनुच्छेद 361क जोड़ा।
🧠 याद रखने की ट्रिक
एक सरल नियम: 42वें ने संविधान के आदर्शों में जो जोड़ा वह बना रहा; सरकार की शक्ति में जो जोड़ा वह चला गया। प्रस्तावना के शब्द, कर्तव्य, नए नीति-निदेशक तत्व और समवर्ती सूची का परिवर्तन सब बचे हैं। लंबे कार्यकाल, संशोधनों का कवच और "आंतरिक अशांति" का आधार नहीं बचे।

संशोधन की कहानी के रूप में दसवीं अनुसूची

निरर्हता के आधार और अध्यक्ष की भूमिका निर्वाचन के साथ पढ़ाई जाती है; यहाँ दसवीं अनुसूची इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह अनुच्छेद 368 को व्यवहार में दिखाती है। 52वें संशोधन (1985) ने इसे जोड़ा। पैरा 7 ने निरर्हता से जुड़े किसी भी विषय में न्यायालयों को रोका था — और चूँकि इससे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की अधिकारिता कम होती थी, अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अंतर्गत इसे आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था। किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) में न्यायालय ने माना कि पैरा 7, अनुसमर्थित न होने के कारण, अवैध था, परंतु पृथक्करणीय था: शेष अनुसूची बची रही।

  • पैरा 5 उस सदस्य को छूट देता है जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति चुना जाए और उस पद पर निर्वाचन के कारण दल की सदस्यता छोड़ दे, ताकि पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष दिख सके।
  • 91वें संशोधन (2003) ने विभाजन का अपवाद (पैरा 3) हटाया और केवल दो-तिहाई विलय का अपवाद (पैरा 4) रखा; इसने निरर्हित सदस्य को शेष कार्यकाल हेतु मंत्री बनने या लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने से भी रोका (अनुच्छेद 361ख)।
  • चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने सिफारिश की कि निरर्हता को स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने तथा विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर दल के विरुद्ध मतदान तक सीमित किया जाए, और निर्णय पीठासीन अधिकारी के बजाय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल करें। इसे अपनाया नहीं गया है।
💡 ऐसे समझें
किहोतो पृथक्करणीयता का पाठ है: एक सड़ा तख़्ता जहाज़ को नहीं डुबोता यदि उसे साफ़-साफ़ निकाला जा सके। न्यायालय ने तख़्ता (पैरा 7) हटाया क्योंकि वह राज्यों की सहमति के बिना ठोका गया था, और जहाज़ (शेष अनुसूची) रखा क्योंकि उस तख़्ते पर और कुछ टिका नहीं था।

केंद्र से बाहर के निकाय: सांविधिक, कार्यकारी — और जो संवैधानिक बन गए

किसी निकाय का दर्जा उसका जन्म-दस्तावेज़ तय करता है: अनुच्छेद उसे संवैधानिक बनाता है, अधिनियम सांविधिक, संकल्प कार्यकारी। दर्जा स्थायी नहीं है — संसद ने बार-बार संशोधन द्वारा किसी निकाय को संविधान में पदोन्नत किया है, और यह स्थानांतरण स्वयं एक प्रिय प्रश्न है।

वे निकाय जो संविधान में आए
निकायपहलेसंवैधानिक दर्जा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगमूल अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष अधिकारी; 65वें संशोधन (1990) के अंतर्गत संयुक्त SC/ST आयोग89वें संशोधन (2003) के बाद पृथक् आयोग के रूप में अनुच्छेद 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगसंयुक्त SC/ST आयोग का भागअनुच्छेद 338क, 89वाँ संशोधन (2003)
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगसांविधिक, NCBC अधिनियम, 1993 के अंतर्गतअनुच्छेद 338ख, 102वाँ संशोधन (2018); 1993 का अधिनियम निरस्त
राज्य निर्वाचन आयोग; राज्य वित्त आयोगसमान रूप से विद्यमान नहींअनुच्छेद 243ट / 243यक व 243-झ / 243म, 73वाँ व 74वाँ संशोधन (1992)
GST परिषदनया निकायअनुच्छेद 279क, 101वाँ संशोधन (2016)
सांविधिक व कार्यकारी निकाय: प्रत्येक क्या कर सकता है और क्या नहीं
निकायस्रोतवह विशेषता जो पूछी जाती है
NHRCमानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993जाँच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ और स्वतः संज्ञान ले सकता है, परंतु उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं; 2019 से SC, ST, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों व बाल अधिकारों के राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त पदेन सदस्य माने जाते हैं
राष्ट्रीय महिला आयोगराष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990; गठन 1992महिलाओं हेतु संवैधानिक व विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा व परिवर्तनों की सिफारिश; जाँच में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगराष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1978 से एक कार्यकारी अल्पसंख्यक आयोग था)छह अधिसूचित अल्पसंख्यक: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (1993 में अधिसूचित) तथा जैन (2014 में जोड़े गए)। संविधान स्वयं "अल्पसंख्यक" को परिभाषित नहीं करता
NCPCRबाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; स्थापना 200718 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों की रक्षा; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और POCSO अधिनियम, 2012 की निगरानी; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत
केंद्रीय सूचना आयोगसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी; लोक सूचना अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का दंड लगा सकता है; अधिनियम की दूसरी अनुसूची के सुरक्षा व आसूचना निकाय इससे बाहर हैं, सिवाय भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के
केंद्रीय सतर्कता आयोग1964 का संकल्प (संथानम समिति); CVC अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सांविधिकसांविधिक दर्जा और भ्रष्टाचार मामलों में CBI पर अधीक्षण सर्वोच्च न्यायालय के विनीत नारायण (1997) निर्देशों के बाद आए
CBIगृह मंत्रालय संकल्प, 1 अप्रैल 1963; शक्तियाँ DSPE अधिनियम, 1946 सेसांविधिक निकाय नहीं; राज्य की सहमति (धारा 6) आवश्यक, सिवाय जब संवैधानिक न्यायालय जाँच का आदेश दे; संयुक्त सचिव व उससे ऊपर के अधिकारियों की जाँच हेतु पूर्व अनुमोदन माँगने वाली धारा 6A 2014 में निरस्त
लोकपाल व लोकायुक्तलोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफारिश; पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पुरःस्थापित; पहले लोकपाल की नियुक्ति 2019 में; लोकायुक्त राज्य कानूनों से बनते हैं
नीति आयोगकेंद्रीय मंत्रिमंडल संकल्प, 1 जनवरी 2015कार्यकारी विचार-मंच, निधि आवंटन की शक्ति नहीं; अध्यक्ष प्रधानमंत्री; सभी मुख्यमंत्रियों (राज्यों व विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों) तथा अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपालों की शासी परिषद; प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
⚠️ सलाहकारी होना कमज़ोर होना नहीं — और बाध्यकारी होना दुर्लभ है
इस तालिका का लगभग हर आयोग — NHRC, NCW, NCM, NCPCR — निर्णय नहीं, सिफारिश करता है; कोई दंड नहीं दे सकता। अपवाद वे निकाय हैं जिनके अधिनियम में न्यायनिर्णयन या दंड की शक्तियाँ लिखी हैं: सूचना आयोग दंड लगा सकते हैं और उनके आदेश लोक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी हैं, तथा लोकपाल जाँच व अभियोजन का निर्देश दे सकता है। अतः "NHRC प्रतिकर दे सकता है और उसे लागू करा सकता है" जैसा कथन गलत है, जबकि "केंद्रीय सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर दंड लगा सकता है" सही है।
🧠 याद रखने की ट्रिक
राष्ट्रीय आयोगों को वर्ष के क्रम में रखें तो अनुच्छेदों का क्रम स्वयं निकल आता है: NCW 1990 अधिनियम → NCM 1992 अधिनियम → NHRC 1993 अधिनियम → NCPCR 2005 अधिनियम सांविधिक हैं; 338 (SC) → 338क (ST, 2003) → 338ख (BC, 2018) संवैधानिक हैं। आयोग के नाम में "अनुसूचित" या "पिछड़ा" हो तो वह आज संविधान में है; "महिला", "अल्पसंख्यक", "मानव अधिकार" या "बाल अधिकार" हो तो किसी अधिनियम में।

मुख्य बिंदु

  • अनुच्छेद 368 (भाग XX): विधेयक केवल संसद में, किसी भी सदन में, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं; प्रत्येक सदन में पृथक् विशेष बहुमत, संयुक्त बैठक नहीं; राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य (24वाँ संशोधन)। संघीय उपबंधों (अनु. 54, 55, 73, 162, 241, 279क, न्यायपालिका, सातवीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व, स्वयं अनु. 368) हेतु आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी, बिना समय-सीमा।
  • अनुच्छेद 368 से बाहर साधारण-बहुमत परिवर्तन: अनु. 2–4 (नए राज्य, सीमाएँ, नाम), अनु. 169 (विधान परिषदें), पाँचवीं व छठी अनुसूचियाँ, वेतन व गणपूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। मौलिक अधिकारों को विशेष बहुमत चाहिए, अनुसमर्थन नहीं।
  • शंकरी प्रसाद (1951) व सज्जन सिंह (1965) — संशोधन "विधि" नहीं; गोलकनाथ (1967, 11 न्यायाधीश, 6:5) — हैं, अतः मौलिक अधिकार संशोधित नहीं हो सकते (भावी निरसन); 24वाँ संशोधन (1971) इसे उलटता है; केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973, 13 न्यायाधीश, 7:6) — कोई भी भाग संशोधित हो सकता है पर मूल ढाँचा नहीं।
  • इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) — 39वें संशोधन का अनु. 329क(4) निरस्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन मूल; मिनर्वा मिल्स (1980) — अनु. 368(4), (5) व विस्तारित 31ग निरस्त, सीमित संशोधन शक्ति व मौलिक अधिकार–नीति-निदेशक संतुलन मूल; वामन राव (1981) व आई.आर. कोएल्हो (2007) — 24 अप्रैल 1973 के बाद के नौवीं अनुसूची कानून समीक्षा योग्य; एल. चंद्र कुमार (1997) — अनु. 226/227 की समीक्षा मूल; NJAC (2015) — न्यायिक स्वतंत्रता मूल; राजेंद्र एन. शाह (2021) — अनुसमर्थन के अभाव में भाग IX-ख निरस्त।
  • संशोधन: पहला (1951) नौवीं अनुसूची, 15(4), 19(2); 7वाँ (1956) राज्य पुनर्गठन; 24वाँ (1971); 42वाँ (1976) लघु संविधान; 44वाँ (1978) संपत्ति 300क में; 52वाँ (1985) दसवीं अनुसूची; 61वाँ (1988) 18 पर मताधिकार; 69वाँ (1991) दिल्ली; 73वाँ/74वाँ (1992); 86वाँ (2002) अनु. 21क; 91वाँ (2003) 15% सीमा; 97वाँ (2011) सहकारी समितियाँ; 101वाँ (2016) GST; 102वाँ (2018) NCBC; 103वाँ (2019) EWS; 104वाँ (2019) आंग्ल-भारतीय नामनिर्देशन समाप्त; 105वाँ (2021) राज्यों की SEBC सूचियाँ; 106वाँ (2023) महिला आरक्षण।
  • 42वें में से बचा: समाजवादी/पंथनिरपेक्ष/अखंडता, मौलिक कर्तव्य, अनु. 39क, 43क, 48क, पाँच विषय समवर्ती सूची में, अधिकरण। उलटा गया: छह-वर्षीय कार्यकाल, अनु. 368(4)–(5), "आंतरिक अशांति", विस्तारित 31ग। 106वाँ केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनों पर लागू और जनगणना के बाद के परिसीमन के बाद आरंभ।
  • दसवीं अनुसूची: पैरा 7 अनुसमर्थन के अभाव में अवैध परंतु पृथक्करणीय (किहोतो होलोहन, 1992); पैरा 5 पीठासीन अधिकारियों को संरक्षण देता है; 91वें ने विभाजन अपवाद हटाया। दर्जा: NCSC (338), NCST (338क, 89वाँ), NCBC (338ख, 102वाँ), GST परिषद (279क) संवैधानिक; NHRC, NCW, NCM, NCPCR, CIC, CVC, लोकपाल सांविधिक; CBI व नीति आयोग संकल्पों पर आधारित। केवल वे निकाय बाध्य कर सकते हैं जिनके अधिनियम में दंड शक्तियाँ हैं, जैसे सूचना आयोग।

अभ्यास प्रश्न (17)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं।
    2. ऐसा विधेयक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है।
    3. ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 1 और 2
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं: संशोधन विधेयक केवल संसद में आरंभ होता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन 3 गलत है — प्रत्येक सदन को विधेयक पृथक् विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संविधान संशोधनों हेतु उपलब्ध नहीं।
  2. निम्नलिखित में से किसके संशोधन हेतु संसद में विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है?

    1. भाग III के मौलिक अधिकार
    2. अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य का प्रवेश
    3. किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति
    4. राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी रीति
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी रीति

    राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54 व 55 अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में सूचीबद्ध संघीय उपबंध हैं। मौलिक अधिकारों को केवल विशेष बहुमत चाहिए, क्योंकि वे संघीय नहीं हैं; राज्य का प्रवेश (अनु. 2) और परिषद की समाप्ति (अनु. 169) साधारण कानून से होते हैं और संशोधन माने ही नहीं जाते।
  3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    वाद — निर्णय
    1. शंकरी प्रसाद (1951) — संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" नहीं है
    2. गोलकनाथ (1967) — संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती
    3. मिनर्वा मिल्स (1980) — भावी प्रभाव से निरसन का सिद्धांत प्रस्तुत किया
    4. आई.आर. कोएल्हो (2007) — 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को मूल ढाँचे पर परखा जा सकता है
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. केवल तीन
    4. सभी चार
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल तीन

    युग्म 1, 2 व 4 सही हैं। युग्म 3 गलत है: भावी प्रभाव से निरसन का प्रयोग गोलकनाथ (1967) में हुआ, ताकि संसद को मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति न देते हुए पहले के संशोधन बचे रहें। मिनर्वा मिल्स अनुच्छेद 368(4) व (5) को निरस्त करने के लिए याद किया जाता है।
  4. केशवानंद भारती वाद, जिसमें मूल ढाँचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, किस पीठ द्वारा तय किया गया?

    1. ग्यारह न्यायाधीश, 6:5 के बहुमत से
    2. नौ न्यायाधीश, 5:4 के बहुमत से
    3. सात न्यायाधीश, सर्वसम्मति से
    4. तेरह न्यायाधीश, 7:6 के बहुमत से
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — तेरह न्यायाधीश, 7:6 के बहुमत से

    केशवानंद भारती (1973) की सुनवाई तेरह न्यायाधीशों ने की, जो न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ है, और निर्णय 7:6 से हुआ। ग्यारह न्यायाधीश व 6:5 गोलकनाथ (1967) का वर्णन है, जिसे केशवानंद ने उलटा, इसीलिए वह विकल्प जाल है।
  5. संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य किया।
    2. इसने उपबंध किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर अनुच्छेद 13 की कोई बात लागू नहीं होगी।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। 24वाँ संशोधन गोलकनाथ का संसद द्वारा दिया उत्तर था: इसने संशोधनों को अनुच्छेद 13 से बाहर करने हेतु अनुच्छेद 13(4) व अनुच्छेद 368(3) जोड़े, और राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य की। सामान्य भूल अनुमति के नियम को 42वें या 44वें संशोधन से जोड़ना है।
  6. किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचे के सिद्धांत को लागू कर 39वें संशोधन के उस उपबंध को निरस्त किया जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक जाँच से बाहर रखा था?

    1. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
    2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
    3. वामन राव बनाम भारत संघ (1981)
    4. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)

    इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में न्यायालय ने 39वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 329क के खंड (4) को निरस्त किया, और स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन को मूल ढाँचे का भाग माना। मिनर्वा मिल्स लुभावना विकल्प है क्योंकि उसने भी एक संशोधन निरस्त किया, परंतु वह 42वाँ था।
  7. मिनर्वा मिल्स वाद (1980) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इसने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) व (5) को निरस्त किया।
    2. इसने माना कि मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल विशेषता है।
    3. इसने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
    उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. तीनों
    4. कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल दो

    कथन 1 व 2 सही हैं। कथन 3 गलत है और यह कभी मिनर्वा मिल्स का निर्णय नहीं था: प्रस्तावना के संविधान का भाग न होने का मत बेरुबारी संदर्भ (1960) से आया था और केशवानंद भारती (1973) में अस्वीकार हुआ, जिसने उसे संविधान का भाग माना।
  8. निम्नलिखित में से कौन-सा परिवर्तन संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा नहीं किया गया?

    1. प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" व "अखंडता" शब्द जोड़ना
    2. भाग IV-क में मौलिक कर्तव्य जोड़ना
    3. शिक्षा, वन, तथा नाप-तौल को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना
    4. अनुच्छेद 300क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाना
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — अनुच्छेद 300क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाना

    संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) द्वारा भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300क में रखा गया, 42वें द्वारा नहीं। अन्य तीन परिवर्तन 42वें ने किए और आज भी बने हैं — इसीलिए 42वें को "लघु संविधान" कहा जाता है।
  9. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    संशोधन — विषय
    1. 61वाँ संशोधन — मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करना
    2. 86वाँ संशोधन — अनुच्छेद 21क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार
    3. 97वाँ संशोधन — वस्तु एवं सेवा कर परिषद
    4. 104वाँ संशोधन — आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों हेतु आरक्षण
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. केवल तीन
    4. सभी चार
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल दो

    युग्म 1 व 2 सही हैं। 97वाँ संशोधन (2011) सहकारी समितियों से संबंधित था; GST परिषद 101वें (2016) से आई। EWS आरक्षण 103वाँ (2019) था; 104वें ने SC/ST स्थान आरक्षण बढ़ाया और आंग्ल-भारतीय नामनिर्देशन समाप्त किया — निकटवर्ती संख्याएँ ही जाल हैं।
  10. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह लोक सभा, राज्य विधान सभाओं व दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं हेतु एक-तिहाई स्थान आरक्षित करता है।
    2. यह राज्य सभा व राज्य विधान परिषदों में भी महिलाओं हेतु एक-तिहाई स्थान आरक्षित करता है।
    3. आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुई पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1 और 3

    कथन 1 व 3 सही हैं (अनुच्छेद 330क, 332क, 239कक व 334क)। कथन 2 गलत है: आरक्षण केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनों पर लागू है, अतः राज्य सभा व विधान परिषदें इससे बाहर हैं।
  11. किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के पैरा 7 को अवैध क्यों ठहराया?

    1. यह राज्यों के अनुसमर्थन के बिना उच्चतर न्यायालयों की अधिकारिता कम करता था
    2. यह विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन की अनुमति देता था
    3. यह अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत विधायकों की वाक्-स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था
    4. यह निरर्हता पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग को देता था
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह राज्यों के अनुसमर्थन के बिना उच्चतर न्यायालयों की अधिकारिता कम करता था

    पैरा 7 ने निरर्हता के मामलों में न्यायालयों को रोका था। चूँकि इससे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की अधिकारिता प्रभावित होती थी, अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अंतर्गत आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था, जो कभी प्राप्त नहीं हुआ; न्यायालय ने इसे पृथक् कर शेष को वैध रखा। विभाजन का उपबंध अलग पैरा था, जिसे बाद में 91वें संशोधन ने हटाया।
  12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. एल. चंद्र कुमार (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 व 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति मूल ढाँचे का भाग है।
    2. भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) में सर्वोच्च न्यायालय ने भाग IX-ख को राज्यों की सहकारी समितियों से संबंधित सीमा तक निरस्त किया, क्योंकि राज्यों ने उसका अनुसमर्थन नहीं किया था।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। एल. चंद्र कुमार ने माना कि अनुच्छेद 323क व 323ख के अधिकरण उच्च न्यायालयों की समीक्षा को बाहर नहीं कर सकते, और राजेंद्र एन. शाह दिखाता है कि संशोधन केवल प्रक्रिया के आधार पर भी विफल हो सकता है: सहकारी समितियाँ राज्य विषय हैं, अतः 97वें संशोधन के उस भाग को अनुसमर्थन चाहिए था। बहु-राज्य सहकारी समितियों पर भाग IX-ख अब भी लागू है।
  13. निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक निकाय है?

    1. राष्ट्रीय महिला आयोग
    2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
    3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
    4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 338क के अंतर्गत संवैधानिक है। अन्य तीन संसद के अधिनियमों से बने — राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 — और उनका कार्यक्षेत्र कितना भी राष्ट्रीय हो, वे सांविधिक हैं।
  14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है।
    2. जैनों को 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया।
    3. भारत का संविधान "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित करता है।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं: आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 पर आधारित है, और जैन 1993 में अधिसूचित पाँच समुदायों में जुड़े। कथन 3 जाल है — अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, परंतु संविधान कहीं इस शब्द को परिभाषित नहीं करता; समुदायों को केंद्र सरकार 1992 के अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करती है।
  15. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हुआ?

    1. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
    2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
    3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
    4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

    NCPCR की स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हुई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम व POCSO अधिनियम जाल हैं क्योंकि आयोग उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है — वे उसे कार्य देते हैं, पर उन्होंने उसे बनाया नहीं।
  16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा हुई।
    2. विनीत नारायण (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा और CBI पर अधीक्षण दिया जाए।
    3. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, जो संयुक्त सचिव व उससे ऊपर के अधिकारियों की जाँच हेतु पूर्व अनुमोदन माँगती थी, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई।
    उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. तीनों
    4. कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — तीनों

    तीनों सही हैं। CBI 1 अप्रैल 1963 के कार्यकारी संकल्प पर आधारित है और पुलिस शक्तियाँ DSPE अधिनियम, 1946 से लेती है; विनीत नारायण से CVC अधिनियम, 2003 आया; और एक संविधान पीठ ने 2014 में धारा 6A को विधि के समक्ष समता का उल्लंघन मानकर निरस्त किया। अभ्यर्थी प्रायः कथन 1 को गलत मानते हैं, यह सोचकर कि CBI का अपना अधिनियम होना चाहिए।
  17. नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इसकी स्थापना 2015 में संसद के अधिनियम द्वारा हुई।
    2. इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं।
    3. इसके पास राज्यों को निधि आवंटित करने की शक्ति है।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 2

    केवल कथन 2 सही है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बना, किसी अधिनियम से नहीं, अतः यह कार्यकारी निकाय है; और योजना आयोग के योजना हस्तांतरणों पर प्रभाव के विपरीत, यह निधि आवंटन की शक्ति रहित विचार-मंच है।