आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन एवं दल-बदल विरोधी कानून
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
आपातकालीन उपबंध भाग XVIII, अनुच्छेद 352 से 360 में हैं। इनकी भावना भारत सरकार अधिनियम, 1935 तथा जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई। डॉ. आंबेडकर ने इनका बचाव यह कहकर किया कि संविधान शांति में संघीय और युद्ध में एकात्मक बन सकता है — एक ही दस्तावेज़, दो रूप।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें प्रतीत हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से संकट में है — अथवा इनमें से किसी का आसन्न खतरा है। जब आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तो इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं; जब आधार सशस्त्र विद्रोह हो तो आंतरिक आपातकाल। उद्घोषणा पूरे देश या केवल किसी भाग पर लागू हो सकती है (यह शक्ति 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ी गई)।
- मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश — राष्ट्रपति उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब संघीय मंत्रिमंडल (केवल प्रधानमंत्री नहीं) लिखित रूप में सिफारिश करे। 1975 में इंदिरा गांधी ने स्वयं राष्ट्रपति को सलाह दी थी; 44वें संशोधन ने यह मार्ग बंद कर दिया।
- एक माह के भीतर संसदीय अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा तथा विशेष बहुमत से — सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई। पूर्व में अवधि दो माह थी और साधारण बहुमत पर्याप्त था।
- अनुमोदन के बाद आपातकाल एक बार में छह माह चलता है; प्रत्येक अगले विस्तार हेतु विशेष बहुमत से नया अनुमोदन आवश्यक। सिद्धांततः यह अनिश्चित काल तक चल सकता है — परंतु संसद के प्रत्येक छह माह पर पुनः मतदान से ही।
- समाप्ति — राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की उद्घोषणा से इसे रद्द कर सकते हैं, और इसमें संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं। साथ ही, केवल लोक सभा साधारण बहुमत के अस्वीकृति प्रस्ताव से इसे समाप्त करा सकती है; यदि लोक सभा के एक-दसवें सदस्य लिखित सूचना दें तो 14 दिन के भीतर विशेष बैठक करनी होगी।
- 26 अक्तूबर 1962प्रथम — उत्तर-पूर्वी सीमा पर चीनी आक्रमण के दौरान घोषित। इसे जनवरी 1968 तक रद्द नहीं किया गया, युद्ध समाप्त होने के बहुत बाद तक जारी रहा।
- 3 दिसंबर 1971पाकिस्तान के साथ युद्ध (बाह्य आक्रमण) आरंभ होने पर घोषित। यह उद्घोषणा 1975 में भी प्रवर्तन में थी।
- 25 जून 1975आंतरिक अशांति के आधार पर एकमात्र आपातकाल — 1971 का आपातकाल अभी भी प्रवर्तन में रहते हुए घोषित, अतः भारत में दो अतिव्यापी आपातकाल थे।
- मार्च 1977लोक सभा चुनाव के बाद 1971 व 1975 दोनों उद्घोषणाएँ रद्द की गईं। इसके बाद 44वाँ संशोधन (1978) आया।
राष्ट्रीय आपातकाल वास्तव में क्या करता है
राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों को समाप्त नहीं करता — यह जब तक चलता है, संघीय ढाँचे (federal structure) को एकात्मक में बदल देता है। राज्य सरकारें चलती रहती हैं और राज्य विधानमंडल भंग नहीं होते; वे केवल केंद्र के निर्देशाधीन आ जाते हैं।
- कार्यपालिका (अनुच्छेद 353) — केंद्र किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है, केवल संघ सूची के विषयों पर नहीं।
- विधायी (अनुच्छेद 250) — संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के छह माह बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं छिनती; दोनों कानून बना सकते हैं, जहाँ संसद प्रभावी रहती है।
- वित्तीय (अनुच्छेद 354) — राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं।
- कार्यकाल — लोक सभा का जीवन संसद द्वारा एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है (अनुच्छेद 83), और आपातकाल समाप्त होने के छह माह बाद से अधिक नहीं। यही राज्य विधान सभा पर अनुच्छेद 172 के अंतर्गत लागू है। 1976 में लोक सभा का कार्यकाल इसी प्रकार दो बार बढ़ाया गया।
सर्वाधिक संवेदनशील प्रभाव मौलिक अधिकारों पर पड़ता है, और यहाँ दो अनुच्छेद अत्यंत भिन्न ढंग से कार्य करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएँ) को निलंबित करता है — स्वतः, किसी पृथक आदेश के बिना, और केवल नागरिकों के लिए। 44वें संशोधन के बाद यह केवल तब होता है जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण पर आधारित हो, सशस्त्र विद्रोह पर कभी नहीं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे विनिर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किसी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर दें — अधिकार बने रहते हैं, केवल उपचार जम जाता है, और इसके लिए पृथक राष्ट्रपति-आदेश आवश्यक है।
| बिंदु | अनुच्छेद 358 | अनुच्छेद 359 |
|---|---|---|
| कौन-से अधिकार | केवल अनुच्छेद 19 | आदेश में नामित कोई भी मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर |
| क्या निलंबित होता है | अधिकार स्वयं | केवल न्यायालय जाने का अधिकार (उपचार) |
| कैसे लागू होता है | उद्घोषणा के साथ स्वतः | पृथक राष्ट्रपति-आदेश आवश्यक |
| किस आधार पर | केवल युद्ध / बाह्य आक्रमण (44वें संशोधन के बाद) | सभी आधार, सशस्त्र विद्रोह सहित |
| कौन प्रभावित | केवल नागरिक (अनुच्छेद 19 नागरिकों का अधिकार है) | नागरिक व गैर-नागरिक दोनों |
| विस्तार | पूरा देश या आपातकाल-ग्रस्त भाग | पूरा देश या आदेश में विनिर्दिष्ट कोई भाग |
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) एवं अनुच्छेद 365
अनुच्छेद 356 का औपचारिक नाम है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता — लोकप्रिय नाम राष्ट्रपति शासन, और पाठ्यपुस्तकों में राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अथवा अन्यथा कार्य कर सकते हैं, यदि उन्हें प्रतीत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। "अथवा अन्यथा" शब्दों पर ध्यान दें — राज्यपाल का प्रतिवेदन अनिवार्य नहीं है।
अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 356 का मौन साथी है। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अर्थात् अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 356 के लिए तैयार आधार उपलब्ध कराता है।
- अनुमोदन — दोनों सदन दो माह के भीतर अनुमोदन करें, और केवल साधारण बहुमत से (अनुच्छेद 352 से तुलना करें, जिसमें विशेष बहुमत आवश्यक है)।
- अवधि — एक बार में छह माह, तीन वर्ष की बाह्य सीमा के अधीन।
- एक वर्ष से आगे विस्तार तभी संभव है जब दोनों शर्तें पूरी हों: (क) पूरे भारत या उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो, तथा (ख) निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि उस विधान सभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते। यह दोहरा ताला 44वें संशोधन, 1978 ने लगाया।
- प्रभाव — राष्ट्रपति राज्य सरकार के कृत्य तथा राज्यपाल की शक्तियाँ ग्रहण कर लेते हैं; राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद करती है; विधान सभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियाँ ग्रहण नहीं कर सकते।
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) एवं तीनों की तुलना
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें प्रतीत हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख संकट में है। इसका अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर साधारण बहुमत से आवश्यक है। अनुमोदन के बाद यह रद्द होने तक अनिश्चित काल चलता है — इसमें कोई अधिकतम अवधि नहीं और छह-माही नवीकरण नहीं। यही एकमात्र आपातकाल है जिस पर घड़ी नहीं लगी।
- केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकता है।
- संघ या राज्य की सेवा में सभी अथवा किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन-भत्ते घटाए जा सकते हैं — सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित। यही एकमात्र स्थिति है जिसमें न्यायाधीशों का वेतन घटाया जा सकता है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखवाए जा सकते हैं।
| बिंदु | राष्ट्रीय (अनु. 352) | राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) | वित्तीय (अनु. 360) |
|---|---|---|---|
| आधार | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता; अनु. 365 भी | भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर संकट |
| संसदीय अनुमोदन | विशेष बहुमत, 1 माह के भीतर | साधारण बहुमत, 2 माह के भीतर | साधारण बहुमत, 2 माह के भीतर |
| अधिकतम अवधि | कोई सीमा नहीं; नवीन अनुमोदन के साथ एक बार में 6 माह | अधिकतम 3 वर्ष; एक बार में 6 माह | रद्द होने तक अनिश्चित; नवीकरण आवश्यक नहीं |
| मौलिक अधिकारों पर प्रभाव | अनु. 358 व 359 लागू; अनु. 20 व 21 कभी नहीं निलंबित | मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं | मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं |
| विधानमंडल पर प्रभाव | राज्य विधानमंडल चलते रहते हैं; संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है | राज्य विधान सभा निलंबित या भंग; संसद राज्य के लिए कानून बनाती है | विधानमंडल चलते रहते हैं; राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित |
| कितनी बार प्रयोग | 3 — 1962, 1971, 1975 | राज्यों में 125 से अधिक बार | कभी नहीं |
निर्वाचन: अनुच्छेद 324–329 एवं तंत्र
निर्वाचन भाग XV, अनुच्छेद 324 से 329 द्वारा शासित हैं। यह छोटा भाग एक असाधारण कार्य करता है: यह निर्वाचन का संचालन तत्कालीन सरकार के हाथों से पूर्णतः निकालकर एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को सौंप देता है।
| अनुच्छेद | यह क्या उपबंधित करता है |
|---|---|
| 324 | संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित। |
| 325 | प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक सामान्य निर्वाचक नामावली; धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को बाहर नहीं रखा जा सकता। |
| 326 | लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर। |
| 327 व 328 | निर्वाचन पर कानून बनाने की संसद (327) व राज्य विधानमंडल (328) की शक्ति। |
| 329 | न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक — निर्वाचन को केवल उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है, चुनाव के बीच साधारण रिट से नहीं। |
अनुच्छेद 326 में मूलतः मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने इसे 18 किया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ — भारतीय निर्वाचक-मंडल का सबसे बड़ा विस्तार। इसीलिए भारत की व्यवस्था को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है: 18 वर्ष या अधिक का प्रत्येक नागरिक, जो अन्यथा निरर्हित न हो, धन, शिक्षा, जाति या लिंग के भेद बिना समान मूल्य का एक मत पाता है।
- निर्वाचन आयोग — 1 अक्तूबर 1993 से बहु-सदस्यीय निकाय: मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त, सभी समान शक्तियों वाले, बहुमत से निर्णय। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाते हैं। यह असमानता प्रिय प्रश्न है।
- परिसीमन (अनुच्छेद 82) — प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःसमायोजन। आयोग 1952, 1963, 1973 व 2002 में गठित हुए। 84वें संशोधन (2001) ने राज्यों के बीच सीटों के आवंटन को 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक स्थिर किया; 87वें संशोधन (2003) ने राज्यों के भीतर सीमाओं को 2001 की जनगणना पर पुनः खींचने की अनुमति दी।
- सीटों का आरक्षण — अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सीटें आरक्षित करता है, अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभाओं में। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत यह आरक्षण 104वें संशोधन (2019) द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया, तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। बिहार की 243 सदस्यीय विधान सभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति व 2 अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं; इसकी 40 लोक सभा सीटों में 6 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं। विधानमंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण नहीं है।
| बिंदु | लोक सभा | राज्य सभा |
|---|---|---|
| कौन मत देता है | जनता प्रत्यक्ष रूप से (वयस्क मताधिकार) | राज्य विधान सभा के निर्वाचित विधायक |
| प्रणाली | सर्वाधिक मत विजेता (first-past-the-post) — सर्वाधिक वैध मत पाने वाला जीतता है, बहुमत आवश्यक नहीं | एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व |
| मतपत्र | गुप्त मतदान | दलीय विधायकों हेतु खुला मतपत्र (2003 से), क्रॉस-वोटिंग रोकने के लिए |
| संख्या का आधार | जनसंख्या — बिहार को 40 सीटें | राज्य की जनसंख्या — बिहार को 16 सीटें |
कौन चुनाव लड़ सकता है, और निर्वाचन कैसे स्वच्छ हुए
संविधान मूल अर्हताएँ निर्धारित करता है और विस्तार संसद पर छोड़ देता है, जिसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (निर्वाचक नामावली, सीटों का आवंटन) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (निर्वाचन का संचालन, अर्हताएँ, निरर्हताएँ, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन याचिकाएँ) बनाए।
- अर्हताएँ (अनुच्छेद 84 व 173) — भारत का नागरिक हो, निर्धारित शपथ ले, तथा लोक सभा / विधान सभा हेतु न्यूनतम 25 वर्ष और राज्य सभा / विधान परिषद हेतु 30 वर्ष की आयु का हो।
- निरर्हताएँ (अनुच्छेद 102 व 191) — संघ या राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करना, न्यायालय द्वारा घोषित विकृतचित्त होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, नागरिक न होना या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेना, तथा संसद द्वारा बनाए कानून के अंतर्गत कोई निरर्हता — साथ ही दसवीं अनुसूची।
- धारा 8, लोप्रअ 1951 — विनिर्दिष्ट अपराधों में दोषसिद्धि, अथवा किसी अपराध में दो वर्ष से अन्यून कारावास का दंड, व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से तथा रिहाई के छह वर्ष बाद तक निरर्हित करता है।
- धारा 10क निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने वाले को तीन वर्ष हेतु निरर्हित करती है; धारा 8क भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।
- 1982ईवीएम का भारत में पहली बार प्रयोग — केरल के परावूर निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव में। ईवीएम को 1988 में विधिक आधार मिला और 2004 से प्रत्येक लोक सभा सीट पर प्रयोग हुआ।
- 1988–198961वाँ संशोधन मताधिकार की आयु 21 से 18 करता है, 28 मार्च 1989 से प्रभावी।
- 1996सुधारों का समूह: कोई अभ्यर्थी दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, मतदान से 48 घंटे पूर्व मदिरा-विक्रय प्रतिबंधित, मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश, तथा प्रस्तावकों व राष्ट्रीय सम्मान के अपमान पर कठोर नियम।
- 2002–2003भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मतदाताओं को अभ्यर्थियों के आपराधिक, वित्तीय व शैक्षिक विवरण जानने का अधिकार है — इसी से आज के अनिवार्य शपथपत्र आए। 2003 में राज्य सभा अभ्यर्थियों हेतु निवास की शर्त हटाई गई और राज्य सभा चुनाव में खुला मतपत्र लागू हुआ।
- 2013दो बड़े परिवर्तन: लिली थॉमस धारा 8(4) को निरस्त करता है, तथा पीयूसीएल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय नोटा ("इनमें से कोई नहीं") बटन का आदेश देता है, जिसका पहला प्रयोग 2013 के अंत के विधान सभा चुनावों में हुआ। वीवीपैट भी नगालैंड के एक उप-चुनाव में आरंभ हुआ।
- 2019लोक सभा चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट का प्रयोग, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रति विधान सभा खंड यादृच्छिक रूप से चुने पाँच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन का निर्देश दिया।
- वीवीपैट (मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल) एक पर्ची छापता है जिस पर मतदाता द्वारा चुना गया चिह्न व नाम होता है, जो काँच की खिड़की से लगभग सात सेकंड तक दिखता है, फिर सीलबंद पेटी में गिर जाता है। यह कागज़ी मतपत्र पर लौटे बिना ईवीएम को कागज़ी प्रमाण देता है।
- आदर्श आचार संहिता — निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जारी मानदंडों का समूह। यह कोई अधिनियम नहीं है और इसका स्वतंत्र दंडात्मक बल नहीं; यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के क्षण से प्रभावी होकर प्रक्रिया पूर्ण होने तक चलती है। यह नई योजनाओं, अधिकारियों के स्थानांतरण, प्रचार में सरकारी तंत्र के प्रयोग तथा सांप्रदायिक आधार पर अपील पर रोक लगाती है।
- उप-चुनाव — आकस्मिक रिक्ति (मृत्यु, त्यागपत्र, निरर्हता) लोप्रअ 1951 की धारा 151क के अंतर्गत उसके होने के छह माह के भीतर भरी जानी चाहिए — यदि सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम न हो, अथवा निर्वाचन आयोग केंद्र के साथ प्रमाणित न करे कि चुनाव व्यवहार्य नहीं है। विजेता मूल कार्यकाल का केवल शेष भाग पूरा करता है।
दल-बदल विरोधी कानून: दसवीं अनुसूची
| सदस्य का प्रकार | निरर्हित यदि… |
|---|---|
| किसी राजनीतिक दल का सदस्य | वह अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दे; अथवा पूर्वानुमति बिना दल के निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मत दे या मतदान से विरत रहे, और दल 15 दिन के भीतर उसे क्षमा न करे। |
| निर्दलीय सदस्य | वह चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए। |
| नामनिर्देशित सदस्य | वह अपनी सीट ग्रहण करने की तारीख से छह माह के बाद किसी दल में सम्मिलित हो जाए। उन छह माह के भीतर वह स्वतंत्र रूप से दल में सम्मिलित हो सकता है। |
अनुसूची में मूलतः दो निकास थे। विभाजन (split) — यदि विधायक दल के एक-तिहाई सदस्य अलग हो जाएँ तो वे निरर्हता से बच जाते थे। तथा विलय (merger) — यदि विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय पर सहमत हों, तो न विलय करने वाला समूह निरर्हित होता है और न पीछे रह जाने वाले। 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने विभाजन का उपबंध पूर्णतः हटा दिया, क्योंकि एक-तिहाई जुटाना बहुत सरल था और यह नियोजित दल-बदल का मानक मार्ग बन गया था। आज केवल दो-तिहाई विलय का अपवाद शेष है।
निर्णायक प्राधिकारी सदन का अध्यक्ष (अथवा राज्य सभा या विधान परिषद में सभापति) है। किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची को वैध ठहराया परंतु पैरा 7 को निरस्त कर दिया, जो न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता था — क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की अधिकारिता सीमित करने वाले उपबंध हेतु अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था, जो प्राप्त नहीं हुआ था। न्यायालय ने यह भी माना कि दल-बदल का मामला तय करते समय अध्यक्ष अधिकरण (tribunal) के रूप में कार्य करते हैं, अतः निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है — परंतु केवल निर्णय हो जाने के बाद, दुर्भावना, विकृति, नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन अथवा संवैधानिक आदेश के उल्लंघन के आधार पर, और मध्यवर्ती अवस्था में नहीं।
- रवि एस. नाइक (1994) — "स्वेच्छा से सदस्यता त्याग" औपचारिक त्यागपत्र से व्यापक है। केवल आचरण, जैसे सार्वजनिक रूप से दल के विरुद्ध कार्य करना, भी इसमें आ सकता है।
- कैशम मेघाचंद्र सिंह (2020) — सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अध्यक्ष को निरर्हता याचिका सामान्यतः लगभग तीन माह में तय करनी चाहिए, तथा सुझाव दिया कि संसद यह शक्ति किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र अधिकरण को देने पर विचार करे।
- अनुसूची की आलोचना है कि यह विधायक की अंतरात्मा पर ताला लगाती है: चूँकि व्हिप प्रत्येक मतदान पर बाध्यकारी है, केवल विश्वास प्रस्ताव पर नहीं, अतः सांसद या विधायक किसी खराब कानून पर सीट खोए बिना असहमति नहीं जता सकता।
मुख्य बिंदु
- आपातकालीन उपबंध: भाग XVIII, अनु. 352–360। अनु. 352 के आधार — युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह (44वें संशोधन 1978 ने "आंतरिक अशांति" हटाई)।
- अनु. 352 → 1 माह में विशेष बहुमत, छह-माही नवीकरण। अनु. 356 व 360 → 2 माह में साधारण बहुमत। अनु. 356 की सीमा 3 वर्ष; अनु. 360 पर कोई समय-सीमा नहीं।
- अनु. 358 अनु. 19 को स्वतः निलंबित करता है (केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण); अनु. 359 केवल उपचार को, पृथक आदेश द्वारा, निलंबित करता है। अनु. 20 व 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते।
- राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार — 1962, 1971, 1975। वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) कभी नहीं। एस.आर. बोम्मई (1994) ने अनु. 356 को न्यायिक समीक्षा योग्य बनाया और शक्ति परीक्षण को बहुमत की कसौटी बनाया।
- निर्वाचन: अनु. 324–329। अनु. 326 = वयस्क मताधिकार; 61वें संशोधन 1988 के बाद मताधिकार आयु 18। अनु. 329 केवल उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका द्वारा चुनौती की अनुमति देता है।
- लोक सभा = सर्वाधिक मत विजेता, गुप्त मतदान। राज्य सभा = एकल संक्रमणीय मत सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व, खुला मतपत्र। लिली थॉमस (2013) ने लोप्रअ 1951 की धारा 8(4) निरस्त की।
- दल-बदल विरोधी: दसवीं अनुसूची, 52वाँ संशोधन 1985। 91वें संशोधन 2003 ने विभाजन (1/3) का अपवाद हटाया, विलय (2/3) रखा, तथा मंत्रियों को 15% तक सीमित किया। किहोतो होलोहन (1992) ने पैरा 7 निरस्त किया और अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में "आंतरिक अशांति" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" रखा गया?
उत्तर देखें
उत्तर: B — 44वाँ संशोधन, 1978
44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने "आंतरिक अशांति" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" रखा। उसी संशोधन ने मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक की, अनुमोदन अवधि एक माह की और विशेष बहुमत अनिवार्य किया।राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करता है, परंतु केवल तब जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हो।
2. अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है — 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है। कथन 2 गलत है: 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 व 21 को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किस अवधि में आवश्यक है:
उत्तर देखें
उत्तर: B — दो माह, साधारण बहुमत से
अनुच्छेद 356 व 360 के लिए दोनों सदनों का अनुमोदन दो माह के भीतर साधारण बहुमत से आवश्यक है। केवल अनुच्छेद 352 में एक माह के भीतर विशेष बहुमत आवश्यक है।किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है और मंत्रिपरिषद का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए?
उत्तर देखें
उत्तर: C — एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
एस.आर. बोम्मई (1994), नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णीत, ने अनुच्छेद 356 को वाद-योग्य बनाया, बहुमत तय करने के उचित उपाय के रूप में शक्ति परीक्षण निर्धारित किया, और न्यायालयों को बर्खास्त सरकार पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी।वित्तीय आपातकाल के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें:
1. यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर संकट के आधार पर घोषित होता है।
2. भारत में यह एक बार घोषित हुआ है, 1991 के भुगतान-संतुलन संकट के दौरान।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है — भारत में वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं हुआ, 1991 में भी नहीं। अनुमोदन के बाद यह रद्द होने तक अनिश्चित काल चलता, कोई अधिकतम अवधि नहीं।भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?
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उत्तर: C — 61वाँ संशोधन, 1988
61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से 18 की, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुई।किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है:
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उत्तर: B — राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, एकल संक्रमणीय मत सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व से
अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत किसी राज्य के राज्य सभा सदस्य उसकी विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। 2003 से खुले मतपत्र का प्रयोग होता है। इसके विपरीत लोक सभा में प्रत्यक्ष सर्वाधिक-मत-विजेता निर्वाचन होता है।दसवीं अनुसूची के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें:
1. यह संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई।
2. 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन को संरक्षण देने वाला उपबंध हटा दिया, जबकि दो-तिहाई विलय का अपवाद बनाए रखा।
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उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। 52वें संशोधन (1985) ने दसवीं अनुसूची विभाजन (एक-तिहाई) व विलय (दो-तिहाई) के अपवादों सहित जोड़ी। 91वें संशोधन (2003) ने विभाजन का अपवाद हटाया, विलय का अपवाद रखा, तथा मंत्रिपरिषद को सदन के 15% तक सीमित भी किया।