संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय

कोई सरकार अपना ही लेखा-परीक्षण नहीं कर सकती, अपने ही चुनाव का निर्णय नहीं कर सकती, और अपने अधिकारियों की निष्पक्ष भर्ती के लिए भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए संविधान कुछ प्रहरी निकाय (watchdog bodies) बनाता है जो तत्कालीन सरकार से कुछ हटकर खड़े रहते हैं। इनमें से कुछ स्वयं संविधान में लिखे हैं — ये संवैधानिक निकाय हैं। कुछ बाद में संसद के साधारण कानून से बने — ये सांविधिक (statutory) निकाय हैं। कुछ केवल मंत्रिमंडल के निर्णय से बने — ये कार्यपालिका (executive) निकाय हैं। परीक्षकों को यह त्रिस्तरीय भेद बहुत प्रिय है, और लगभग हर वर्ष वह किसी निकाय को गलत श्रेणी में रखकर देखता है कि आप पकड़ते हैं या नहीं। यह अध्याय ठीक उसी पर केंद्रित है।

मूल भेद: संवैधानिक बनाम सांविधिक बनाम कार्यपालिका निकाय

अंतर केवल इतना है कि निकाय कहाँ से जन्मा। यदि उसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है, तो वह संवैधानिक निकाय है। यदि वह संसद (या राज्य विधानमंडल) के अधिनियम से बना है, तो वह सांविधिक निकाय है। यदि वह कार्यपालिका के संकल्प या आदेश से बना है, तो वह कार्यपालिका निकाय (जिसे गैर-सांविधिक या संविधानेतर भी कहते हैं) है।

🎯 यह क्यों ज़रूरी है
परीक्षा के परे यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे तय होता है कि निकाय को समाप्त करना कितना सरल है। संवैधानिक निकाय को कमज़ोर करने के लिए संविधान संशोधन (विशेष बहुमत) चाहिए। सांविधिक निकाय के लिए केवल साधारण कानून (साधारण बहुमत) पर्याप्त है। कार्यपालिका निकाय समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल को केवल एक और संकल्प पारित करना है — योजना आयोग 2015 में इसी प्रकार समाप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा = वास्तविक सुरक्षा।
तीनों श्रेणियाँ आमने-सामने
आधारसंवैधानिकसांविधिककार्यपालिका
स्रोतसंविधान का कोई अनुच्छेदसंसद / राज्य विधानमंडल का अधिनियमकार्यपालिका का संकल्प या आदेश
उदाहरणनिर्वाचन आयोग (अनु. 324), CAG (अनु. 148)NHRC (1993 अधिनियम), CVC (2003 अधिनियम), लोकपाल (2013 अधिनियम)नीति आयोग (2015 संकल्प)
बदलने या समाप्त करने का तरीकासंविधान संशोधन — विशेष बहुमतअधिनियम में संशोधन या निरसन — साधारण बहुमतएक और कार्यपालिका निर्णय — कानून की आवश्यकता नहीं
पदावधि की सुरक्षासामान्यतः स्वयं संविधान द्वारा संरक्षितकेवल उतनी सुरक्षा जितनी अधिनियम देकोई विधिक सुरक्षा नहीं
🧠 एक पंक्ति का निर्णय-नियम
अनुच्छेद बता सकते हैं? → संवैधानिक। अधिनियम बता सकते हैं? → सांविधिक। दोनों नहीं बता सकते? → कार्यपालिका। परखिए: निर्वाचन आयोग → अनुच्छेद 324 → संवैधानिक। NHRC → मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 → सांविधिक। नीति आयोग → न अनुच्छेद, न अधिनियम → कार्यपालिका। यही एक नियम इस अध्याय के अधिकांश प्रश्न हल कर देता है।
संवैधानिक निकायों की पूरी सूची (यह सूची कंठस्थ करें)
निकायअनुच्छेद
भारत निर्वाचन आयोग324
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)148–151
संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग315–323
वित्त आयोग280
भारत के महान्यायवादी76
राज्य के महाधिवक्ता165
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग338A (89वाँ संशोधन, 2003)
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग338B (102वाँ संशोधन, 2018)
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी350B (7वाँ संशोधन, 1956)
अंतर-राज्य परिषद263
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद279A (101वाँ संशोधन, 2016)
राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत व नगरपालिका चुनाव)243K व 243ZA
⚠️ चार निकाय जिन्हें छात्र हर वर्ष गलत श्रेणी में रखते हैं
(1) नीति आयोग सांविधिक नहीं है — यह मंत्रिमंडल के संकल्प से बना शुद्ध कार्यपालिका निकाय है। (2) राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक नहीं है — यह NCW अधिनियम, 1990 के अंतर्गत सांविधिक है। (3) GST परिषद संवैधानिक है — अनुच्छेद 279A से, किसी अधिनियम से नहीं। (4) अंतर-राज्य परिषद संवैधानिक है (अनुच्छेद 263) — परंतु क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक हैं, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से बनीं। बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है।

भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)

अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंपता है। ध्यान दें कि इसमें क्या आता है: संसद, राज्य विधानमंडलों, तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव। यह एकल, अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र व राज्यों के लिए साझा है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई — इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे।

  • संरचना: संविधान संख्या तय नहीं करता। अनुच्छेद 324 कहता है कि आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें। यह आरंभ में एक-सदस्यीय था और 1993 से तीन-सदस्यीय (CEC + 2 आयुक्त) है।
  • निर्णय-प्रक्रिया: CEC व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान हैं और वेतन भी समान; विवादित विषय बहुमत से तय होते हैं। निर्णय लेने में CEC अन्य आयुक्तों का बॉस नहीं है।
  • पदावधि: 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो — यह कानून से तय है, संविधान से नहीं।
  • नियुक्ति: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, संसद द्वारा बनाए किसी कानून के अधीन। वह कानून अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता की चयन समिति नाम संस्तुत करती है।
⚠️ हटाने की असमानता — एक प्रिय प्रश्न
CEC को केवल उसी रीति व उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को — अर्थात् संसद के दोनों सदनों के समावेदन व विशेष बहुमत के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर। परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त केवल CEC की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अर्थात् CEC को संसद बचाती है; अन्य आयुक्तों को CEC बचाता है। कभी न लिखें कि "तीनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जाता है"।

चुनाव कराने के अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियाँ तैयार व पुनरीक्षित करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है व चुनाव चिह्न आवंटित करता है, बैठे सदस्यों की चुनाव-पश्चात् निरर्हता पर राष्ट्रपति व राज्यपालों को परामर्श देता है, तथा आदर्श आचार संहिता लागू करता है। आचार संहिता कोई अधिनियम नहीं है — यह दलों की सहमति से विकसित संहिता है जिसे आयोग अनुच्छेद 324 की व्यापक शक्तियों से लागू करता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से प्रभावी होती है और प्रक्रिया पूर्ण होने तक चलती है।

ℹ️ EVM और VVPAT
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम प्रयोगात्मक उपयोग 1982 में केरल की एक विधानसभा सीट पर हुआ, और 2004 के आम चुनाव से सभी लोकसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग हुआ। VVPAT (मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल) एक पर्ची छापता है जिसे मतदाता काँच की खिड़की से देख सकता है, अतः मत का सत्यापन संभव होता है; इसका प्रथम उपयोग 2013 में हुआ और अब यह EVM के साथ देशभर में लगाया जाता है। NOTA ("इनमें से कोई नहीं") भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् 2013 में आया।
⚠️ परीक्षा जाल
निर्वाचन आयोग पंचायत व नगरपालिका चुनाव नहीं कराता। वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 243K व 243ZA के अंतर्गत कराए जाते हैं — जो स्वयं एक संवैधानिक निकाय है, जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और जिन्हें केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है (ध्यान दें: उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं)। अतः बिहार के पंचायत व नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 148–151)

संसद धन स्वीकृत करती है; किसी को यह देखना होगा कि धन वास्तव में उसी प्रकार व्यय हुआ जैसा संसद ने आदेश दिया। वह "कोई" CAG है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने कहा था कि CAG संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा — उनकी दृष्टि में न्यायपालिका से भी अधिक, क्योंकि सार्वजनिक धन पर नियंत्रण उत्तरदायी शासन का हृदय है। भारत के प्रथम CAG वी. नरहरि राव थे।

CAG के चार अनुच्छेद
अनुच्छेदक्या उपबंधित करता है
148CAG का पद — राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र से नियुक्ति; सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति व आधारों पर ही निष्कासन; वेतन भारत की संचित निधि पर भारित (मतदेय नहीं); सेवानिवृत्ति के पश्चात् संघ या किसी राज्य में कोई अन्य पद नहीं।
149CAG के कर्तव्य व शक्तियाँ — संसद द्वारा निर्धारित (CAG के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971)।
150संघ व राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, जो राष्ट्रपति CAG के परामर्श पर निर्धारित करते हैं।
151लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन: संघ के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं; राज्य के प्रतिवेदन राज्यपाल को, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।

CAG की पदावधि 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले हो। वे भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख हैं और संघ व राज्यों की सभी प्राप्तियों व व्यय का, तथा सरकारी राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों का, लेखा-परीक्षण करते हैं। वे राष्ट्रपति को तीन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं — विनियोग लेखा, वित्त लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम संबंधी।

💡 "लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक"
संसद की लोक लेखा समिति CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है — वह स्वयं कोई लेखा-परीक्षण नहीं कर सकती, अतः CAG उसे साक्ष्य देता है, समझाता है और पूछताछ में मार्गदर्शन करता है। इसीलिए CAG को प्रसिद्ध रूप से "लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" कहा जाता है। CAG को जाँच अधिकारी और लोक लेखा समिति को उस न्यायालय के रूप में सोचें जो सरकार से जिरह करता है। 1967 से परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का सभापति विपक्ष का सदस्य होता है।
⚠️ परीक्षा जाल
पदनाम में "नियंत्रक" शब्द होने के बावजूद, भारत में CAG का संचित निधि से धन निर्गमन पर कोई नियंत्रण नहीं है — कार्यपालिका विभाग उनकी अनुमति के बिना धन निकालते हैं। वे व्यवहार में केवल महालेखापरीक्षक हैं, जो धन व्यय होने के पश्चात् कार्य करते हैं (उत्तर-परीक्षण)। यह भी याद रखें कि प्रभाव में लेखा-परीक्षा परामर्शी है: CAG प्रतिवेदन देता है, संसद कार्रवाई करती है।

संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323) — राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध

यहाँ वह तथ्य है जिसका हर बिहार अभ्यर्थी को आनंद लेना चाहिए: बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अतः पटना मुख्यालय वाला BPSC अनुच्छेद 315 के कारण अस्तित्व में है — जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वह संविधान में लिखे निकाय द्वारा आयोजित होती है। अनुच्छेद 315 यह भी अनुमति देता है कि दो या अधिक राज्य एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रखें, जिसे संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद कानून द्वारा बनाती है।

  • नियुक्ति (अनु. 316): UPSC के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति द्वारा; राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। लगभग आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष पद धारण किया हो।
  • पदावधि (अनु. 316): UPSC के लिए 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु; राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु। यह 65 बनाम 62 का अंतर बार-बार पूछा जाता है।
  • निष्कासन (अनु. 317): केवल राष्ट्रपति द्वारा — किसी भी आयोग के लिए, संघ या राज्य — कदाचार के आधार पर, और केवल तब जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्देश पर जाँच करके सदस्य के विरुद्ध प्रतिवेदन दे। राष्ट्रपति ऐसे सदस्य को भी हटा सकते हैं जो दिवालिया घोषित हो, अपने कर्तव्यों के बाहर वैतनिक रोज़गार ले, अथवा मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण अयोग्य हो।
  • व्यय (अनु. 322) भारत की या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं — अतः विधानमंडल मतदान द्वारा उन्हें घटा नहीं सकता, जिससे स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। प्रतिवेदन (अनु. 323): UPSC प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को, तथा राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को प्रतिवेदन देता है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष उस ज्ञापन सहित रखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आयोग का परामर्श कहाँ स्वीकार नहीं किया गया।
⚠️ नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं — परंतु उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति ही, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्, हटा सकते हैं। राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकते; राज्यपाल राष्ट्रपति के अंतिम आदेश तक केवल निलंबित कर सकते हैं। यह जानबूझकर किया गया विभाजन लोक सेवा आयोग से जुड़ा सर्वाधिक पूछा जाने वाला बिंदु है, और यह इसलिए है कि कोई राज्य सरकार उस आयोग को दंडित न कर सके जो उसकी बात मानने से इनकार करे।
🧠 लोक सेवा आयोग का सदस्य आगे कहाँ जा सकता है? (अनुच्छेद 319)
इसे "केवल ऊपर की ओर" याद रखें। UPSC अध्यक्ष आगे कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकते। UPSC सदस्य UPSC अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष — और कुछ नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPSC के अध्यक्ष/सदस्य बन सकते हैं या किसी अन्य राज्य आयोग के अध्यक्ष। राज्य आयोग का सदस्य UPSC का अध्यक्ष/सदस्य बन सकता है, अथवा अपने या किसी अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष। गति सदैव उसी सीढ़ी पर बगल में या ऊपर होती है, किसी साधारण सरकारी पद पर कभी नहीं।

एक सीमा ईमानदारी से बतानी होगी: अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आयोग केवल एक भर्ती व परामर्शी निकाय है। अनुशासनिक विषयों, पदोन्नति व नियुक्तियों पर उसका परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, और परामर्श की अवहेलना पर पीड़ित कर्मचारी वाद नहीं ला सकता — एकमात्र सुरक्षा यह है कि सरकार को विधानमंडल के समक्ष रखे प्रतिवेदन में अस्वीकृति का कारण बताना पड़ता है। इसीलिए लोक सेवा आयोगों को योग्यता-तंत्र का प्रहरी कहा जाता है, उसे लागू करने वाला नहीं।

दो महान परामर्शदाता: वित्त आयोग तथा विधि अधिकारी

संघ को दो विषयों पर विशेषज्ञ परामर्श चाहिए जिन्हें वह अकेले तय नहीं कर सकता: राज्यों के साथ धन कैसे बाँटा जाए, और कानून वास्तव में क्या है। अनुच्छेद 280 धन का परामर्शदाता बनाता है; अनुच्छेद 76 व 165 विधि के परामर्शदाता बनाते हैं।

  • वित्त आयोग (अनु. 280): राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष अथवा उससे पूर्व, यदि वे उचित समझें, गठित। इसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। अर्हताएँ संसद तय करती है (वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951)।
  • इसका कार्य: साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय के संघ व राज्यों के बीच वितरण (लंबवत) तथा राज्यों के बीच वितरण (क्षैतिज) की संस्तुति; भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांत; पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए राज्य निधियों की वृद्धि के उपाय (73वें व 74वें संशोधनों द्वारा जोड़े गए); तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।
  • इसकी संस्तुतियाँ केवल परामर्शी हैं — सरकार पर बाध्यकारी नहीं। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत प्रतिवेदन को की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। प्रथम वित्त आयोग (1951) के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे; 15वें के एन. के. सिंह (अवधि 2021–26); 16वें के अरविंद पनगढ़िया।
🎯 वित्त आयोग बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
बिहार अपना कर राजस्व तुलनात्मक रूप से कम जुटाता है, अतः वह वित्त आयोग द्वारा दिए गए हस्तांतरण पर बहुत निर्भर है। 15वें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41% राज्यों को जाए, और उसने "आय दूरी" को सर्वाधिक भार (45%) दिया — अर्थात् किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे धनी राज्य से कितनी नीचे है। चूँकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम में से है, यह मानदंड उसके पक्ष में सशक्त रूप से कार्य करता है, और बिहार को विभाज्य पूल का किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक हिस्सों में से एक मिलता है। यह समझ लें तो समझ आएगा कि बिहार वित्त आयोग के सूत्रों पर इतनी दृढ़ता से क्यों बहस करता है।
महान्यायवादी (अनु. 76) बनाम महाधिवक्ता (अनु. 165)
बिंदुभारत के महान्यायवादी (अनु. 76)राज्य के महाधिवक्ता (अनु. 165)
नियुक्तिकर्ताराष्ट्रपतिराज्यपाल
अर्हतासर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्यउच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य
पदावधिनिश्चित नहीं — राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारणनिश्चित नहीं — राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण
विधानमंडल में अधिकारअनुच्छेद 88 — दोनों सदनों व उनकी समितियों में बोलने व भाग लेने का अधिकार, परंतु मत देने का अधिकार नहींअनुच्छेद 177 — राज्य विधानमंडल में वही अधिकार, मत नहीं
स्थितिदेश का सर्वोच्च विधि अधिकारी; मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं; प्रतिबंधों सहित निजी वकालत कर सकते हैंराज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी
⚠️ परीक्षा जाल
यहाँ दो जाल हैं। पहला: भारत के सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करते हैं परंतु संविधान में उनका उल्लेख नहीं है — केवल महान्यायवादी संवैधानिक पद है। दूसरा: "भारत के महाधिवक्ता" या "राज्य के महान्यायवादी" जैसा कुछ नहीं होता — महान्यायवादी केंद्रीय है, महाधिवक्ता राज्य के लिए। अतः बिहार में महाधिवक्ता होते हैं, जिनकी नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं।
ℹ️ ध्यान दें
महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध परामर्श या पैरवी नहीं कर सकते, सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक अभियोजन में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते, और अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक पद स्वीकार नहीं कर सकते। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़ थे।

338 परिवार, अनुच्छेद 350B तथा दो परिषदें

मूलतः अनुच्छेद 338 केवल अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी (जिन्हें अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त कहा जाता था) का उपबंध करता था — दो विशाल समुदायों के लिए एक व्यक्ति। 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 ने उस एकल अधिकारी के स्थान पर बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया। तत्पश्चात् 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने उस आयोग को दो में बाँट दिया: अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा नए अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

तीसरा भाई बहुत बाद में आया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC अधिनियम, 1993 के अंतर्गत केवल सांविधिक निकाय था (जो सर्वोच्च न्यायालय के इंद्रा साहनी निर्णय के पश्चात् बना)। 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने अंततः अनुच्छेद 338B जोड़कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया, तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विनिर्देशन पर अनुच्छेद 342A भी जोड़ा। तत्पश्चात् 105वें संशोधन अधिनियम, 2021 ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी राज्य-सूचियों के लिए अपने पिछड़े वर्ग चिह्नित करने की शक्ति रखते हैं।

  • तीनों आयोगों (338, 338A, 338B) का ढाँचा समान है: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं।
  • वे संरक्षोपायों की जाँच व अनुवीक्षण करते हैं, विशिष्ट शिकायतों की जाँच करते हैं, सामाजिक-आर्थिक विकास नियोजन पर परामर्श देते हैं, तथा राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
  • जाँच करते समय प्रत्येक को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं — वह व्यक्तियों को समन कर सकता है, दस्तावेज़ माँग सकता है, और शपथपत्र पर साक्ष्य ले सकता है। परंतु अधिकांश आयोगों की भाँति इसके निष्कर्ष संस्तुतिपरक होते हैं।
🧠 याद रखने की ट्रिक
इस परिवार को अनुच्छेद के प्रत्यय के वर्णक्रम से पक्का करें: 338 → SC, 338A → ST, 338B → BC। "SC को कोई अक्षर नहीं, ST को A, BC को B।" और संशोधन बढ़ते क्रम में याद करें: 65वें (1990) ने आयोग बनाया, 89वें (2003) ने SC व ST को अलग किया, 102वें (2018) ने BC जोड़ा।

अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उपबंध करता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति पर 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया — राज्यों के भाषायी पुनर्गठन ने ऐसे संरक्षोपाय को अनिवार्य बना दिया था। यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों की जाँच करता है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जो उसे संसद के समक्ष रखते हैं तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेजते हैं। इन्हें भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कहा जाता है, जिनका मुख्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद) में है। सहवर्ती उपबंध भी देखें: अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अपेक्षित करता है, और उसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

अंतर-राज्य परिषद (अनु. 263) बनाम GST परिषद (अनु. 279A)
बिंदुअंतर-राज्य परिषद (अनु. 263)GST परिषद (अनु. 279A)
अस्तित्व में आने का ढंगअनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा इसे स्थापित करने की शक्ति देता है; यह स्वतः नहीं बनती। सरकारिया आयोग की संस्तुति पर वास्तव में 1990 में गठित।अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति से इसका गठन अपेक्षित करता है; 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया।
अध्यक्षप्रधानमंत्रीकेंद्रीय वित्त मंत्री
सदस्यसभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री/प्रशासक, तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीवित्त/राजस्व राज्य मंत्री + प्रत्येक राज्य का वित्त या कराधान मंत्री
कार्यअंतर-राज्यीय विवादों की जाँच व परामर्श, साझा हित के विषयों पर चर्चा, तथा नीति के बेहतर समन्वय की संस्तुति — पूर्णतः संस्तुतिपरकGST दरों, छूटों, सीमा-मूल्यों, आदर्श GST कानूनों पर संस्तुति
मतदानकोई औपचारिक मतदान सूत्र नहीं — चर्चा व सहमति से कार्यउपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के तीन-चौथाई से निर्णय; केंद्र का भार एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलकर दो-तिहाई। गणपूर्ति = कुल सदस्यों का आधा।
ℹ️ ध्यान दें
अंतर-राज्य परिषद की एक स्थायी समिति है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं (1996 में गठित)। इस परिषद को क्षेत्रीय परिषदों से न मिलाएँ, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सांविधिक निकाय हैं — पाँच हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमानुसार उपाध्यक्ष होते हैं। बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व झारखंड के साथ।

सांविधिक व कार्यपालिका निकाय: NHRC, CIC, CVC, लोकपाल, नीति आयोग, NCW, CBI

ये निकाय कहानी का दूसरा आधा भाग हैं। प्रत्येक शक्तिशाली व प्रसिद्ध है — और इनमें से किसी का उल्लेख संविधान में नहीं है। इनमें से हर एक को कल साधारण कानून से, और नीति आयोग की स्थिति में मंत्रिमंडल के एक नोट से, कमज़ोर किया जा सकता है। प्रत्येक निकाय को उसके जन्म-दस्तावेज़ के साथ याद करें, और यह खंड सरल अंक बन जाता है।

प्रत्येक निकाय का जन्म कब हुआ
  1. 1946
    दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम पारित — वही कानून जिससे बाद में CBI ने अपनी पुलिस शक्तियाँ लीं।
  2. 1950
    संविधान प्रवर्तन: निर्वाचन आयोग (25 जनवरी), CAG, UPSC, वित्त आयोग, महान्यायवादी सभी संवैधानिक निकाय के रूप में जन्मे। मार्च 1950 में योजना आयोग एक कार्यपालिका संकल्प से गठित।
  3. 1963–64
    संथानम समिति की संस्तुति पर CBI गृह मंत्रालय के संकल्प (1963) से और CVC एक कार्यपालिका संकल्प (1964) से बना।
  4. 1990
    अंतर-राज्य परिषद राष्ट्रपति के आदेश से गठित; राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित (आयोग 1992 में गठित)।
  5. 1993
    मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से NHRC (12 अक्टूबर 1993) व राज्य मानवाधिकार आयोग बने। NCBC अधिनियम से एक सांविधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना।
  6. 2003
    CVC अधिनियम, 2003 ने CVC को सांविधिक दर्जा दिया; 89वें संशोधन ने SC व ST आयोगों को अलग किया।
  7. 2005
    सूचना का अधिकार अधिनियम से केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग बने।
  8. 2013
    लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित (2014 से प्रवर्तित), जिससे लोकपाल बना और राज्यों से लोकायुक्त गठित करने की अपेक्षा की गई।
  9. 1 जनवरी 2015
    नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लेता है — पुनः मंत्रिमंडल के संकल्प से, अर्थात् एक कार्यपालिका निकाय दूसरे का स्थान लेता है।
  10. 2016–2018
    101वाँ संशोधन (2016) GST परिषद (अनु. 279A) बनाता है; 102वाँ संशोधन (2018) NCBC को संवैधानिक (अनु. 338B) बनाता है।
सांविधिक व कार्यपालिका निकाय, उनके जन्म-दस्तावेज़ों सहित
निकायकिससे बनाप्रकार
NHRC व राज्य मानवाधिकार आयोगमानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993सांविधिक
केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोगसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005सांविधिक
केंद्रीय सतर्कता आयोग1964 का कार्यपालिका संकल्प, CVC अधिनियम, 2003 से सांविधिकसांविधिक (2003 से)
लोकपाल व लोकायुक्तलोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013; राज्य लोकायुक्त राज्य कानून से बनता हैसांविधिक
राष्ट्रीय महिला आयोगराष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990सांविधिक
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगराष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992सांविधिक
क्षेत्रीय परिषदेंराज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956सांविधिक
CBIगृह मंत्रालय संकल्प, 1963; शक्तियाँ DSPE अधिनियम, 1946 सेसांविधिक शक्तियों वाला कार्यपालिका निकाय
नीति आयोगकेंद्रीय मंत्रिमंडल संकल्प, 1 जनवरी 2015कार्यपालिका (गैर-सांविधिक)
  • NHRC: अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय समिति की संस्तुति पर करते हैं (लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री सहित)। 2019 के संशोधन के पश्चात् पदावधि 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक। इसकी संस्तुतियाँ बाध्यकारी नहीं हैं, यह किसी को दंडित नहीं कर सकता, और एक वर्ष से पुराने विषय की जाँच नहीं कर सकता। सशस्त्र बलों पर इसकी भूमिका सीमित है — यह केवल केंद्र सरकार से प्रतिवेदन माँग सकता है।
  • राज्य मानवाधिकार आयोग: अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। परंतु — और यही जाल है — किसी सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्यपाल कभी नहीं। बिहार का अपना राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में है।
  • CVC: एक बहु-सदस्यीय निकाय — केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त — जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता की तीन-सदस्यीय समिति की संस्तुति पर करते हैं। पदावधि 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक। महत्वपूर्ण बात: CVC भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों की जाँच के विषयों में CBI पर अधीक्षण रखता है।
  • केंद्रीय सूचना आयोग: मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम दस सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की संस्तुति पर करते हैं। RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने उनकी पदावधि व वेतन को अधिनियम से हटाकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियमों में डाल दिया — ठीक इसी कारण सांविधिक दर्जा संवैधानिक दर्जे से दुर्बल है।

लोकपाल भारत का भ्रष्टाचार-रोधी ओम्बुड्समैन है — यह विचार स्वीडन से लिया गया, जहाँ ओम्बुड्समैन संस्था 1809 में आरंभ हुई, और भारत के लिए इसकी संस्तुति प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने की। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 एक अध्यक्ष तथा अधिकतम आठ सदस्यों का उपबंध करता है, जिनमें आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए, जिनका चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश) तथा एक प्रख्यात विधिवेत्ता की चयन समिति करती है। पदावधि: 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष तक। इसका क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों व अधिकारियों पर है, यद्यपि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष से जुड़े आरोप अपवर्जित हैं। राज्य स्तर पर लोकायुक्त राज्य कानून से बनता है — ओडिशा ने प्रथम लोकायुक्त अधिनियम (1970) पारित किया परंतु महाराष्ट्र वह प्रथम राज्य था जिसने वास्तव में यह संस्था स्थापित की (1971)। बिहार का अपना लोकायुक्त राज्य विधान के अंतर्गत है।

⚠️ एक बॉक्स में तीन जाल
(1) नीति आयोग निधि आवंटित नहीं कर सकता — योजना आयोग योजना-अंतरणों को प्रभावित कर सकता था, परंतु नीति आयोग एक विचार-मंच (think tank) है जिसके पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, और इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। (2) CBI को किसी राज्य में जाँच के लिए उस राज्य सरकार की सामान्य सहमति चाहिए (धारा 6, DSPE अधिनियम) — यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना CBI जाँच का आदेश दे सकते हैं। (3) CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश) की समिति की संस्तुति पर करती है — यह व्यवस्था लोकपाल अधिनियम, 2013 द्वारा लाई गई।
पुनरावृत्ति सारणी: पदावधि व निष्कासन
पदपदावधिनिष्कासन कैसे
मुख्य निर्वाचन आयुक्त6 वर्ष अथवा 65 वर्षसर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति (दोनों सदनों का समावेदन)
अन्य निर्वाचन आयुक्त6 वर्ष अथवा 65 वर्षराष्ट्रपति द्वारा, CEC की संस्तुति पर
CAG6 वर्ष अथवा 65 वर्षसर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति
राज्य निर्वाचन आयुक्तराज्य द्वारा निर्धारितउच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति
UPSC अध्यक्ष / सदस्य6 वर्ष अथवा 65 वर्षसर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा (अनु. 317)
राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष / सदस्य (जैसे BPSC)6 वर्ष अथवा 62 वर्षकेवल राष्ट्रपति द्वारा (राज्यपाल नहीं), सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त4 वर्ष अथवा 65 वर्षसिद्ध कदाचार पर, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्, राष्ट्रपति द्वारा
लोकपाल अध्यक्ष / सदस्य5 वर्ष अथवा 70 वर्षसर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा
NHRC अध्यक्ष / सदस्य3 वर्ष अथवा 70 वर्षसर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा
🧠 निष्कासन की सीढ़ी
निष्कासन को तीन टोकरियों में बाँटें। टोकरी 1 — "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति" (संसद को राष्ट्रपति से समावेदन करना पड़ता है): केवल CEC व CAG। टोकरी 2 — "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति": राज्य निर्वाचन आयुक्त। टोकरी 3 — "सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति, संसद की भूमिका नहीं": UPSC व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, CVC, CIC, NHRC, लोकपाल। प्रत्येक टोकरी में स्थिरांक देखें: हटाते केवल राष्ट्रपति हैं — राज्यपाल कभी नहीं, विशुद्ध राज्य निकायों के लिए भी नहीं।

मुख्य बिंदु

  • संवैधानिक = किसी अनुच्छेद में नामित; सांविधिक = अधिनियम से बना; कार्यपालिका = संकल्प से बना। नीति आयोग कार्यपालिका है; NHRC, CIC, CVC, लोकपाल, NCW सांविधिक हैं; निर्वाचन आयोग, CAG, UPSC/राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, NCSC, NCST, NCBC, अनु. 350B अधिकारी, अंतर-राज्य परिषद, GST परिषद तथा राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक हैं।
  • अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग में CEC + राष्ट्रपति द्वारा तय आयुक्त (1993 से 3-सदस्यीय); CEC सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाए जाते हैं, अन्य आयुक्त केवल CEC की संस्तुति पर। पंचायत व नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (अनु. 243K, 243ZA) के हैं।
  • CAG (अनु. 148–151): राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाए जाने वाले, वेतन संचित निधि पर भारित, प्रतिवेदन अनु. 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष — "लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक", और व्यवहार में केवल लेखा-परीक्षक, नियंत्रक नहीं।
  • BPSC अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं परंतु सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं (अनु. 317); पदावधि 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष (UPSC: 65)।
  • वित्त आयोग (अनु. 280): राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष गठित करते हैं; अध्यक्ष + 4 सदस्य; संस्तुतियाँ परामर्शी; प्रतिवेदन अनु. 281 के अंतर्गत संसद के समक्ष। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को विभाज्य पूल का 41% दिया, जिसमें सर्वाधिक भार आय दूरी पर था — जो बिहार को लाभ देता है।
  • 338 → SC, 338A → ST (89वाँ संशोधन 2003), 338B → BC (102वाँ संशोधन 2018)। अनुच्छेद 350B (7वाँ संशोधन 1956) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी देता है। GST परिषद (अनु. 279A) भारित मतों के तीन-चौथाई से निर्णय लेती है, केंद्र 1/3 व राज्य 2/3।
  • निकाय के साथ अधिनियम मिलाएँ: NHRC → मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; CIC → RTI अधिनियम 2005; CVC → CVC अधिनियम 2003; लोकपाल → लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013; NCW → NCW अधिनियम 1990; CBI → 1963 संकल्प + DSPE अधिनियम 1946; नीति आयोग → मंत्रिमंडल संकल्प, 1 जनवरी 2015।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है?

    1. वित्त आयोग
    2. भारत निर्वाचन आयोग
    3. नीति आयोग
    4. संघ लोक सेवा आयोग
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — नीति आयोग

    नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बना और उसने योजना आयोग का स्थान लिया। यह न संवैधानिक है न सांविधिक — यह कार्यपालिका निकाय है। वित्त आयोग (अनु. 280), निर्वाचन आयोग (अनु. 324) व UPSC (अनु. 315–323) सभी संवैधानिक हैं।
  2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जैसे:

    1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
    2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
    3. भारत के महान्यायवादी को
    4. किसी राज्य के राज्यपाल को
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को

    अनुच्छेद 324 उपबंधित करता है कि CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है — अर्थात् संसद के दोनों सदनों के समावेदन व विशेष बहुमत के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा। परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल CEC की संस्तुति पर हटा सकते हैं।
  3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. संघ के लेखाओं से संबंधित उनके लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
    2. उन्हें लोक लेखा समिति का "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" कहा जाता है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाते हैं जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं (राज्य के प्रतिवेदन राज्यपाल को, राज्य विधानमंडल के लिए)। चूँकि लोक लेखा समिति CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है और साक्ष्य व मार्गदर्शन के लिए उन पर निर्भर है, CAG को उसका "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" कहा जाता है।
  4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस अनुच्छेद को जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया?

    1. अनुच्छेद 338
    2. अनुच्छेद 338A
    3. अनुच्छेद 338B
    4. अनुच्छेद 340
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 338B

    102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B जोड़ा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो पहले NCBC अधिनियम, 1993 के अंतर्गत केवल सांविधिक निकाय था। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338A (89वाँ संशोधन, 2003) अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है।
  5. बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं परंतु उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं।
    2. इसके अध्यक्ष व सदस्य छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद धारण करते हैं।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। BPSC अनुच्छेद 315 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, पदावधि 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष (UPSC के लिए 65)। अनुच्छेद 317 के अनुसार निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् कदाचार के आधार पर; राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के आदेश तक निलंबित कर सकते हैं।
  6. GST परिषद संविधान के किस उपबंध के अंतर्गत स्थापित निकाय है?

    1. अनुच्छेद 263
    2. अनुच्छेद 279A
    3. अनुच्छेद 280
    4. यह CGST अधिनियम, 2017 के अंतर्गत सांविधिक निकाय है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 279A

    GST परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने जोड़ा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और निर्णय भारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से होते हैं, जिसमें केंद्र का भार एक-तिहाई तथा सभी राज्यों का मिलकर दो-तिहाई है। अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद तथा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
  7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किसके अंतर्गत हुई:

    1. संविधान के अनुच्छेद 338
    2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
    3. 1993 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प
    4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

    NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा बनाया गया सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यही अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों का भी उपबंध करता है। NHRC का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, और उसकी संस्तुतियाँ बाध्यकारी नहीं हैं।
  8. निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
    2. केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो 1964 में कार्यपालिका संकल्प से गठित हुआ, को CVC अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 2

    कथन 1 गलत है — राष्ट्रीय महिला आयोग NCW अधिनियम, 1990 के अंतर्गत सांविधिक निकाय है (आयोग 1992 में गठित)। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक हैं (अनु. 338, 338A, 338B)। कथन 2 सही है — CVC 1964 में संथानम समिति की संस्तुति पर गठित हुआ और CVC अधिनियम, 2003 से सांविधिक बना।