केंद्र-राज्य संबंध एवं भारतीय संघवाद

भारत एक देश है, पर हर नागरिक पर दो सरकारें हैं — दिल्ली में संघ और पटना में राज्य। कौन-सा कानून कौन बनाएगा? कौन-सा कर कौन वसूलेगा? कौन किसे आदेश देगा? संविधान इन सबका उत्तर तीन सुव्यवस्थित खानों (सातवीं अनुसूची) तथा उन अनुच्छेदों में देता है जो राष्ट्रहित पर संकट आने पर संतुलन को केंद्र की ओर झुका देते हैं। इस अध्याय को तीन भागों वाली संबंध-कथा की तरह पढ़ें — विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय — फिर केंद्र-राज्य के प्रश्न उलझाते नहीं। बिहार के अभ्यर्थी के लिए यह दोहरा महत्वपूर्ण है: बिहार का बजट, उसकी पुलिस, उसकी नदियाँ और विशेष राज्य के दर्जे की माँग — सब इसी अध्याय में बसते हैं।

रूप में संघीय, भावना में एकात्मक

📖 आंबेडकर का सोचा-समझा शब्द
अनुच्छेद 1 "भारतीय महासंघ" नहीं कहता। वह कहता है — "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा।" संविधान सभा में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इसका कारण बताया: "संघ" (Union) शब्द दो बातें दर्शाता है — (1) भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और (2) किसी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों ने भारत नहीं बनाया; भारत ने राज्यों को शक्तियाँ बाँटीं।

इसीलिए विद्वान भारत को शुद्ध संघ नहीं मानते। के. सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को "अर्ध-संघीय" (quasi-federal) कहा — रूप में संघीय, भावना में एकात्मक। आइवर जेनिंग्स ने इसे "प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ" कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने "सहकारी संघवाद" (cooperative federalism) पद को वरीयता दी, क्योंकि व्यवहार में दोनों स्तरों को प्रतिस्पर्धा के बजाय मिलकर काम करना पड़ता है।

संघीय विशेषताएँ बनाम एकात्मक (सशक्त-केंद्र) विशेषताएँ
संघीय विशेषताएँएकात्मक विशेषताएँ
द्वैध शासन — संघ व राज्यसशक्त केंद्र — संघ सूची सबसे लंबी और उसकी प्रधानता
लिखित संविधान व संविधान की सर्वोच्चतासंघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान; एकल नागरिकता
सातवीं अनुसूची द्वारा शक्तियों का विभाजनराज्य अविनाशी नहीं — संसद उनका क्षेत्र, सीमा या नाम बदल सकती है (अनु. 3)
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वाली स्वतंत्र न्यायपालिकाएकीकृत न्यायपालिका — एक ही पदानुक्रम, अलग राज्य-न्यायालय नहीं
केंद्र में द्विसदनीयता; संघीय उपबंधों में कठोर संशोधन (अनु. 368 में आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक)राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; अखिल भारतीय सेवाएँ; आपातकालीन उपबंध; एक ही निर्वाचन आयोग व CAG
💡 ऐसे समझें
एक संयुक्त परिवार की कल्पना करें। सामान्यतः हर भाई अपनी रसोई चलाता है (राज्य अपनी सूची पर कानून बनाते हैं)। परंतु परिवार का मुखिया संपत्ति के कागज़, बैंक खाता और अंतिम निर्णय अपने पास रखता है — और संकट में वह सबको निरस्त कर सकता है। भारत का संघवाद ठीक ऐसा ही है: सामान्य समय = संघीय, आपातकाल = एकात्मक।
🎯 यह क्यों ज़रूरी है
निर्माताओं ने केंद्र की ओर झुकाव क्यों रखा? क्योंकि संविधान उस समय लिखा गया जब विभाजन, देशी रियासतों का विलय और सांप्रदायिक हिंसा ताज़ा थे। एकता व अखंडता पहली प्राथमिकता थी। आप जो भी "एकात्मक विशेषता" याद करते हैं, वह वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर है: यदि भारत का कोई भाग टूटने लगे तो क्या होगा?

सातवीं अनुसूची — शक्ति के तीन खाने

सातवीं अनुसूची शासन के समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है। तत्पश्चात अनुच्छेद 246 तय करता है कि प्रत्येक पर कानून कौन बनाएगा: सूची-I (संघ सूची) पर संसद को अनन्य शक्ति, सूची-II (राज्य सूची) पर राज्य विधानमंडल को अनन्य शक्ति, और सूची-III (समवर्ती सूची) पर दोनों को शक्ति।

एक नज़र में तीनों सूचियाँ
सूचीप्रविष्टियाँ (मूल → वर्तमान)प्रमुख विषय
सूची I — संघ सूची97 → लगभग 100रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध व शांति, रेल, वायुमार्ग, डाक-तार, मुद्रा व सिक्का, RBI, बैंकिंग, बीमा, विदेश व्यापार, जनगणना, UPSC, आय-कर, सीमा-शुल्क, निगम-कर, अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन (प्रविष्टि 56)
सूची II — राज्य सूची66 → 61लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, कृषि, भूमि, जल (प्रविष्टि 17), मत्स्य पालन, राज्य आबकारी (मद्य), राज्य के भीतर व्यापार, बाज़ार व मेले, सट्टा व जुआ, भू-राजस्व, कृषि आय पर कर
सूची III — समवर्ती सूची47 → 52दांडिक विधि व दंड प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह व विवाह-विच्छेद, संपत्ति का अंतरण (कृषि भूमि से भिन्न), संविदा, दिवालियापन, न्यास, सिविल प्रक्रिया, साक्ष्य, शिक्षा, वन, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, कारखाने, श्रम कल्याण, श्रमिक संघ, विद्युत, मूल्य नियंत्रण, समाचारपत्र व मुद्रणालय, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
🧠 FEWWA — 1976 में खिसके पाँच विषय
42वें संशोधन (1976) ने राज्य सूची से पाँच विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए। FEWWA याद रखें: Forests (वन), Education (शिक्षा), Weights and measures (माप-तौल), Wild animals and birds (वन्य जीव व पक्षी), Administration of justice (न्याय प्रशासन — सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन व संगठन)। इसी एक कदम से राज्य सूची 66 से 61 रह गई और समवर्ती सूची 47 से 52 हो गई।

अनुच्छेद 254 — असंगति (repugnancy) का नियम। यदि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून और संघ का कानून टकराएँ, तो संघ का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून टकराव की सीमा तक शून्य हो जाएगा। परंतु अनुच्छेद 254(2) एक निकास देता है: यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होकर उनकी अनुमति पा गया हो, तो वह राज्य-कानून उस राज्य में प्रभावी रहेगा। फिर भी अंतिम शब्द संसद का ही है — वह बाद में नया कानून बनाकर राज्य-कानून को निरस्त कर सकती है।

ℹ️ अनुच्छेद 246A — GST ने पुराना ढाँचा तोड़ा
101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 246A जोड़ा, जो GST पर कानून बनाने की शक्ति संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल — दोनों को देता है। यह वास्तविक साझा कराधान शक्ति है जो तीनों सूचियों से बाहर बैठती है। परंतु अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर केवल संसद ही कानून बना सकती है (IGST)।
⚠️ परीक्षा जाल
तीन प्रिय जाल। (1) पुलिस, लोक व्यवस्था व कारागार राज्य के विषय हैं, परंतु दांडिक विधि व दंड प्रक्रिया समवर्ती हैं — इसीलिए IPC/CrPC जैसी संहिताएँ संसद से आती हैं जबकि सिपाही राज्य का होता है। (2) शिक्षा 1976 तक राज्य का विषय थी; अब समवर्ती है। (3) जल राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17), परंतु अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन संघ का (प्रविष्टि 56) — यही जोड़ी जल-विवाद के अधिकांश प्रश्न तय करती है।

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255)

अनुच्छेद 245 क्षेत्रीय सीमा तय करता है: संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए, तथा राज्य विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण भाग या किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। और संसद का कानून केवल इसलिए अविधिमान्य नहीं होगा कि उसका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन है — इसी आधार पर भारत निवासियों की विदेश में अर्जित आय पर कर लगाता है।

अनुच्छेद 248 — अवशिष्ट शक्तियाँ। जो विषय कहीं सूचीबद्ध न हो (साइबरस्पेस, क्रिप्टोकरेंसी, उपग्रह सेवाएँ — जब वे नए थे) वह संसद का है, संघ सूची की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाकर। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं — यह उत्कृष्ट तुलनात्मक प्रश्न है।

पाँच द्वार जिनसे संसद राज्य सूची में प्रवेश करती है
अनुच्छेदशर्तकानून की अवधि
अनु. 249राज्यसभा राष्ट्रीय हित में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करेएक वर्ष, एक-एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है; संकल्प समाप्त होने के छह माह बाद प्रभावहीन
अनु. 250राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352) प्रवर्तन में होआपातकाल समाप्ति के छह माह बाद प्रभावहीन
अनु. 252दो या अधिक राज्य विधानमंडल स्वयं संकल्प पारित कर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करेंउन राज्यों के लिए स्थायी (और बाद में अंगीकार करने वाले राज्य के लिए भी); संशोधन या निरसन केवल संसद द्वारा
अनु. 253अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन हेतुस्थायी — राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं
अनु. 356राज्य में राष्ट्रपति शासनसंसद उस राज्य के लिए कानून बनाती है; ऐसा कानून शासन समाप्ति के बाद भी निरसन तक चलता है
⚠️ परीक्षा जाल
249 और 252 को न मिलाएँ। अनु. 249 केंद्र-प्रेरित है — अनुमति राज्यसभा (राज्यों का सदन) देती है, और कानून अस्थायी होता है। अनु. 252 राज्य-प्रेरित है — अनुरोध राज्य विधानमंडल स्वयं करते हैं, कानून स्थायी होता है परंतु उसके बाद उसे केवल संसद ही छू सकती है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जैसे कानून अनुच्छेद 252 के मार्ग से बने।
  • अनु. 247: संसद अपने कानूनों के बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है।
  • अनु. 251: अनु. 249/250 के अधीन बने कानून राज्य की विधायी शक्ति नहीं छीनते, परंतु टकराव में संसदीय कानून प्रभावी होता है और राज्य-कानून केवल संघीय कानून के चलने तक निष्प्रभावी रहता है।
  • अनु. 255: राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की अपेक्षा केवल प्रक्रिया का विषय मानी जाती है — उसका अभाव ऐसे कानून को अविधिमान्य नहीं करता जिसे बाद में अनुमति मिल गई।
  • अनु. 200–201 के अधीन राज्यपाल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति अनुमति रोक सकते हैं — यह राज्य विधान पर शक्तिशाली और अत्यधिक विवादित केंद्रीय अंकुश है।

प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)

कानून बनाना एक बात है; उसका ज़मीन पर पालन कराना दूसरी। चूँकि जिलों में संघ के क्षेत्रीय कार्यालय बहुत कम हैं, संघीय कानूनों का निष्पादन मुख्यतः राज्य के तंत्र द्वारा होता है। अतः भाग XI, अध्याय II केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है।

  • अनु. 256: प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद द्वारा बनाए कानूनों का पालन हो; संघ इस हेतु निर्देश दे सकता है।
  • अनु. 257: राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की शक्ति में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। केंद्र राज्य को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण व अनुरक्षण तथा रेल के संरक्षण पर निर्देश दे सकता है; अतिरिक्त लागत केंद्र वहन करता है।
  • अनु. 258: संघ राज्य की सहमति से अपने कार्य राज्य को सौंप सकता है; अनु. 258A (7वें संशोधन, 1956 द्वारा जोड़ा गया) राज्य को अपने कार्य संघ को सौंपने की अनुमति देता है।
  • अनु. 261: संघ तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, अभिलेखों व न्यायिक कार्यवाहियों को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास व प्रत्यय दिया जाएगा।
  • अनु. 365 — पूँछ में डंक: यदि कोई राज्य संघ के निर्देश का पालन करने में असफल रहे, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता — यही राष्ट्रपति शासन का द्वार है।
🎯 अखिल भारतीय सेवाएँ क्यों हैं
IAS, IPS तथा भारतीय वन सेवा अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं — भर्ती व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, परंतु सेवा अधिकतर राज्यों में। बिहार के किसी जिले का जिलाधिकारी बिहार सरकार के लिए काम करता है, फिर भी उसे केवल केंद्र सरकार पदच्युत कर सकती है। सरदार पटेल ने इन सेवाओं को भारत को जोड़े रखने वाला "इस्पाती ढाँचा" कहकर समर्थन किया; आलोचकों ने इसे बंधन कहा। अनु. 312 यह भी कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवा तभी बनाई जा सकती है जब राज्यसभा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे — और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्पष्ट अनुमति है।

अनुच्छेद 263 — अंतर्राज्यीय परिषद। राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी परिषद गठित कर सकते हैं जो (क) अंतर्राज्यीय विवादों की जाँच कर परामर्श दे, (ख) सामान्य हित के विषयों की जाँच करे, तथा (ग) नीति व कार्य के बेहतर समन्वय हेतु सिफारिशें करे। सरकारिया आयोग की सलाह पर अंतर्राज्यीय परिषद वस्तुतः 1990 में गठित हुई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें सभी मुख्यमंत्री, संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री/प्रशासक तथा छह केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल हैं। इसकी सिफारिशें परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं।

⚠️ परीक्षा जाल
ध्यान से भेद करें: अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक है (अनुच्छेद 263, 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से गठित), जबकि क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) सांविधिक हैं — राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा बनीं। पाँच क्षेत्रीय परिषदें हैं (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी), प्रत्येक के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तथा सदस्य राज्य का कोई मुख्यमंत्री वार्षिक चक्रानुक्रम से उपाध्यक्ष होता है। बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है, साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा। पूर्वोत्तर परिषद अलग है — वह पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 से बनी, 1956 के अधिनियम से नहीं।

वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268–293)

यहीं केंद्र-राज्य तनाव का असली केंद्र है। संविधान राज्यों को बड़ी व्यय-जिम्मेदारियाँ देता है — पुलिस, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, सिंचाई — परंतु बड़े राजस्व-स्रोत केंद्र को देता है, मुख्यतः आय-कर, निगम-कर व सीमा-शुल्क। इस अंतर्निहित खाई को ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन कहते हैं, और अनुच्छेद 268–293 की समूची व्यवस्था इसे पाटने के लिए ही है।

जानने योग्य वित्तीय अनुच्छेद
अनुच्छेदयह क्या करता है
अनु. 265विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया न वसूला जाएगा।
अनु. 268शुल्क संघ द्वारा उद्गृहीत पर राज्यों द्वारा संगृहीत व विनियोजित (जैसे विनिमय-पत्रों पर स्टांप शुल्क)।
अनु. 269कर संघ द्वारा उद्गृहीत व संगृहीत पर राज्यों को सौंपे गए (अंतर्राज्यीय व्यापार/वाणिज्य कर)।
अनु. 269Aअंतर्राज्यीय आपूर्ति पर GST — भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत व संगृहीत तथा संघ व राज्यों के बीच बाँटा गया।
अनु. 270संघ द्वारा उद्गृहीत व संगृहीत कर, जो संघ व राज्यों के बीच वितरित होते हैं — यही विभाज्य पूल है।
अनु. 271संघ के प्रयोजनों हेतु करों पर अधिभार (surcharge) — पूर्णतः केंद्र को जाता है, विभाज्य पूल में नहीं।
अनु. 275आवश्यकताग्रस्त राज्यों को सांविधिक सहायता अनुदान, भारत की संचित निधि पर भारित, जिसमें अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशिष्ट अनुदान भी।
अनु. 280वित्त आयोग — राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पूर्व गठित; एक अध्यक्ष + चार सदस्य।
अनु. 282विवेकाधीन अनुदान — संघ या राज्य किसी भी लोक प्रयोजन हेतु धन दे सकता है। यही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संवैधानिक आधार है।
अनु. 292–293उधार लेना। संघ भारत की संचित निधि की प्रत्याभूति पर उधार लेता है; राज्य केवल भारत के भीतर उधार ले सकता है और यदि कोई केंद्रीय ऋण बकाया हो तो केंद्र की सहमति आवश्यक है।
⚠️ उपकर, अधिभार और सिकुड़ता पूल
दो परीक्षा-प्रिय बिंदु। (1) उपकर व अधिभार विभाज्य पूल का भाग नहीं होते — वे पूर्णतः संघ के हैं (अनु. 271)। राज्यों की यही सबसे बड़ी वित्तीय शिकायत है: हस्तांतरण का प्रतिशत उदार दिखता है, पर वह केवल बाँटने योग्य भाग पर लागू होता है। (2) वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शी हैं, सरकार पर बाध्यकारी नहीं — यद्यपि परंपरा से कर-हस्तांतरण की सिफारिश स्वीकार की जाती है। अनु. 281 के अधीन राष्ट्रपति रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई का व्याख्यात्मक ज्ञापन संसद के समक्ष रखेंगे।

अनुच्छेद 279A — GST परिषद 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ी गई (GST 1 जुलाई 2017 से लागू)। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं; सदस्य हैं वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री, और उपाध्यक्ष राज्य-मंत्रियों में से चुना जाता है। प्रत्येक निर्णय हेतु उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है, जिसमें केंद्र के मत का भार एक-तिहाई और सभी राज्यों का सम्मिलित भार दो-तिहाई होता है।

🧠 एक पंक्ति में GST परिषद का गणित
"एक-तिहाई केंद्र, दो-तिहाई राज्य, निर्णय हेतु तीन-चौथाई।" परिणाम: केंद्र अकेला कुछ पारित नहीं करा सकता (उसे राज्यों की आवश्यकता है), और राज्य अकेले भी नहीं (दो-तिहाई, तीन-चौथाई से कम है)। किसी भी पक्ष के पास निर्णायक बहुमत नहीं — यही सहकारी संघवाद का गणित है।
ℹ️ हस्तांतरण: 42% से 41%
14वें वित्त आयोग (अध्यक्ष वाई. वी. रेड्डी) ने ऐतिहासिक छलाँग लगाकर विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 42% किया। 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष एन. के. सिंह, अवधि 2021–26) ने इसे 41% किया — एक प्रतिशत की कमी का कारण था जम्मू-कश्मीर व लद्दाख का संघ राज्यक्षेत्र बनना। 16वाँ वित्त आयोग, अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, 2026–31 की अवधि हेतु गठित किया गया।

टकराव के बिंदु: जल, व्यापार, राज्यपाल और अनुच्छेद 356

अनुच्छेद 262 — अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। जल राज्य का विषय है, पर नदियाँ सीमाएँ नहीं मानतीं; अतः संविधान संसद को विधि द्वारा ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने और — उल्लेखनीय रूप से — उन पर सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रत्येक अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करने की अनुमति देता है। संसद ने इस शक्ति से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 तथा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 पारित किए। इसलिए विवाद अधिकरणों (कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, रावी-ब्यास, महानदी आदि) में जाते हैं, साधारण न्यायालयों में नहीं।

अनुच्छेद 301–307 — एक राष्ट्रीय बाज़ार। अनु. 301 प्रत्याभूत करता है कि संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम अबाध होगा। अपवाद सँकरे हैं: अनु. 302 संसद को लोकहित में प्रतिबंध लगाने देता है; अनु. 303 राज्यों के बीच विभेद या अधिमान वर्जित करता है (केवल संसद, और वह भी माल की कमी से निपटने हेतु, विचलन कर सकती है); अनु. 304(क) राज्य को आयातित माल पर कर लगाने देता है यदि वह अपने माल पर समान कर लगाए; तथा अनु. 304(ख) लोकहित में युक्तियुक्त प्रतिबंध केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से अनुमत करता है। अनु. 307 संसद को अनु. 301–304 लागू कराने हेतु प्राधिकारी नियुक्त करने देता है — ऐसा प्राधिकारी आज तक नियुक्त नहीं हुआ।

ℹ️ ध्यान दें
जिंदल स्टेनलेस लि. बनाम हरियाणा राज्य (2016) में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि कर स्वयं अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है, जब तक वह विभेदकारी न हो; इस प्रकार अतिआबारी टी कं. (1961) व ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) (1962) में विकसित पुराना "प्रतिकारी कर" (compensatory tax) सिद्धांत त्याग दिया गया।

राज्यपाल — चरमराता संवैधानिक जोड़। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनु. 155), वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (अनु. 156), और कुछ कार्य अपने विवेक से करते हैं (अनु. 163)। चूँकि नियुक्ति-प्राधिकारी वस्तुतः संघीय मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल का प्रत्येक विवादित कृत्य केंद्र-राज्य मुद्दा बन जाता है: राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना (अनु. 200) — जहाँ संविधान कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं देता — त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना, शक्ति-परीक्षण का आदेश देना या मना करना, तथा अनु. 356 के अधीन राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।

📖 एस. आर. बोम्मई (1994) — और 2005 का बिहार
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने वे नियम दिए जिन्होंने अनुच्छेद 356 पर अंकुश लगाया: उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है; मंत्रिमंडल का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाएगा, राज्यपाल की व्यक्तिनिष्ठ राय से नहीं; तथा संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति से पूर्व विधानसभा भंग नहीं की जा सकती। इसका अगला अध्याय बिहार से आया। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु सदन बनने पर राष्ट्रपति शासन लगा और विधानसभा भंग कर दी गई। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर विधानसभा भंग करना असंवैधानिक था — यद्यपि नए चुनाव प्रारंभ हो जाने के कारण न्यायालय ने विधानसभा पुनर्जीवित करने से इनकार किया।
⚠️ परीक्षा जाल
याद रखें अनु. 257A — जो 42वें संशोधन (1976) द्वारा संघ को राज्य में अपने सशस्त्र बल तैनात करने हेतु जोड़ा गया था — 44वें संशोधन (1978) द्वारा निरसित कर दिया गया। अतः आज राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की शक्ति देने वाला कोई पृथक अनुच्छेद नहीं है; संघ संघ सूची की प्रविष्टि 2A तथा अनु. 355 (बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा का उसका कर्तव्य) पर निर्भर करता है।

आयोग, सहकारी संघवाद व बिहार का पक्ष

केंद्र-राज्य बहस का विकास
  1. 1956
    राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पाँच क्षेत्रीय परिषदें बनीं; अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम व नदी बोर्ड अधिनियम पारित।
  2. 1969
    राजमन्नार समिति (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) अनु. 356, 357 व 365 समाप्त करने तथा स्थायी वित्त आयोग की माँग करती है।
  3. 1983–1988
    सरकारिया आयोग (न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया) 1983 में गठित, 1988 में 247 सिफारिशों सहित रिपोर्ट — अनु. 356 अंतिम उपाय हो, और अंतर्राज्यीय परिषद गठित हो।
  4. 1990
    अनुच्छेद 263 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना।
  5. 1994
    एस. आर. बोम्मई निर्णय अनुच्छेद 356 को वाद-योग्य बनाता है और शक्ति-परीक्षण अनिवार्य करता है।
  6. 2000
    बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से झारखंड अलग हुआ, जिसमें पुराने बिहार की अधिकांश खनिज व औद्योगिक पट्टी चली गई।
  7. 2007–2010
    पुंछी आयोग (न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी) 2007 में गठित, 2010 में रिपोर्ट — "स्थानीयकृत आपातकाल", राज्यपालों का निश्चित कार्यकाल, तथा विधेयकों पर अनुमति की समय-सीमा का सुझाव।
  8. 2015
    नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया (1 जनवरी 2015), जिसका घोषित ध्येय "सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद" है।
  9. 2016–2017
    101वाँ संशोधन अनु. 246A, 269A व 279A जोड़ता है; GST 1 जुलाई 2017 से प्रभावी — भारतीय राजकोषीय इतिहास में संप्रभुता का सबसे बड़ा साझाकरण।
सरकारिया बनाम पुंछी — दो प्रमुख समीक्षा आयोग
बिंदुसरकारिया आयोग (1983, रिपोर्ट 1988)पुंछी आयोग (2007, रिपोर्ट 2010)
अनुच्छेद 356 परप्रयोग अत्यंत संयम से, अंतिम उपाय के रूप में; राज्यपाल पहले सभी विकल्प देखें व कारण अभिलिखित करें।"स्थानीयकृत आपातकाल" की अनुमति — पूरी राज्य सरकार बर्खास्त करने के बजाय विशिष्ट जिले या क्षेत्र में केंद्रीय कार्रवाई।
राज्यपाल परराज्य के बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियुक्ति, जो हाल में राजनीति में सक्रिय न रहा हो; मुख्यमंत्री से परामर्श; बाध्यकारी कारण के बिना पाँच-वर्षीय कार्यकाल में हस्तक्षेप न हो।प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की समिति द्वारा चयन; हटाना केवल राज्य विधानमंडल के संकल्प से; "प्रसादपर्यंत सिद्धांत" हटाया जाए।
समन्वय परअनु. 263 के अधीन स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद गठित हो (1990 में कार्यान्वित); अखिल भारतीय सेवाएँ बनी रहें व सुदृढ़ हों।समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पूर्व अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श; विधेयकों पर राज्यपाल के लिए समय-सीमा निर्धारित हो।

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा योजना आयोग का स्थान लिया — ध्यान दें, यह न संवैधानिक है न सांविधिक। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तथा इसकी शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल सम्मिलित हैं। योजना आयोग के विपरीत यह धन आवंटित नहीं करता; यह सहकारी संघवाद (नियोजन में राज्य भागीदार) तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद (SDG इंडिया इंडेक्स जैसे सूचकांकों पर राज्यों की रैंकिंग, तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन) के माध्यम से काम करता है।

🎯 बिहार का पक्ष — हस्तांतरण बिहार का बजट क्यों तय करता है
बिहार इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि वित्तीय संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है। इसका प्रति व्यक्ति स्वयं का कर राजस्व बड़े राज्यों में सबसे कम में है, इसके पास खनिज पट्टी नहीं (वह 2000 में झारखंड को चली गई), यह भूमि-आबद्ध है, कोई बंदरगाह नहीं, और जनसंख्या विशाल है। अतः बिहार के राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा भाग केंद्र से आता है — अनुच्छेद 270 के अधीन कर हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 275 व 282 के अधीन अनुदान। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिहार को केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का लगभग 10.06% मिला — उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा — मुख्यतः इसलिए कि क्षैतिज सूत्र जनसंख्या, क्षेत्र तथा "आय-दूरी" (किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक समृद्ध राज्य से कितनी कम है) को अधिक भार देता है। उपभोग करने वाला राज्य होने के कारण बिहार को GST के गंतव्य-आधारित कर होने से भी लाभ है।
  • विशेष राज्य का दर्जा (SCS) कभी संवैधानिक श्रेणी नहीं रहा — यह पुराने गाडगिल सूत्र के अंतर्गत एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कुछ राज्यों (मुख्यतः पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों) को केंद्रीय योजना सहायता में अनुदान-ऋण का अधिक उदार अनुपात देती थी।
  • बिहार वर्षों से SCS की माँग करता रहा है, यह तर्क देकर कि 2000 के विभाजन में उसका उद्योग व खनिज चले गए। 14वें वित्त आयोग ने हस्तांतरण के प्रयोजन से विशेष श्रेणी का भेद व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर सभी राज्यों के लिए बहुत अधिक कर-हिस्सा सुझाया।
  • रघुराम राजन समिति (2013) ने "विशेष श्रेणी" के लेबल के स्थान पर आवश्यकता के आधार पर राज्यों की श्रेणी तय करने हेतु समग्र विकास सूचकांक सुझाया; उसने बिहार को "सबसे कम विकसित" राज्यों में रखा, जिससे आवश्यकता-आधारित हस्तांतरण का बिहार का पक्ष मज़बूत हुआ।
  • बिहार के अन्य संघीय दबाव-बिंदु: कोसी व गंडक की बाढ़, जिनका उद्गम नेपाल में है — यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है जिसे संघ देखता है (अनु. 253 व संघ सूची की प्रविष्टि 56), अनुच्छेद 262 का अंतर्राज्यीय विवाद नहीं; तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा के साथ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में इसकी स्थिति।

मुख्य बिंदु

  • अनु. 1 भारत को "राज्यों का संघ" कहता है — राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं, पृथक होने का अधिकार नहीं। के. सी. व्हीयर: "अर्ध-संघीय"; रूप में संघीय, भावना में एकात्मक।
  • सातवीं अनुसूची: संघ सूची 97 → लगभग 100, राज्य सूची 66 → 61, समवर्ती सूची 47 → 52। 42वें संशोधन (1976) ने FEWWA (वन, शिक्षा, माप-तौल, वन्य जीव व पक्षी, न्याय प्रशासन) को राज्य से समवर्ती सूची में भेजा।
  • अनु. 246 = संघ सूची की प्रधानता; अनु. 254 = समवर्ती टकराव में संघ का कानून प्रभावी, बशर्ते राज्य-कानून को 254(2) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति न मिली हो; अनु. 248 = अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास (संघ सूची प्रविष्टि 97)।
  • संसद राज्य सूची में प्रवेश करती है — 249 (राज्यसभा संकल्प, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, कानून एक-एक वर्ष के लिए), 250 (राष्ट्रीय आपातकाल), 252 (दो या अधिक राज्यों का अनुरोध — स्थायी, संशोधन केवल संसद से), 253 (अंतर्राष्ट्रीय संधि)।
  • प्रशासनिक: 256–257 राज्यों को निर्देश, 258/258A पारस्परिक सौंपना, 261 पूर्ण विश्वास व प्रत्यय, 262 जल विवाद (सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता वर्जित हो सकती है), 263 अंतर्राज्यीय परिषद (संवैधानिक, 1990 में गठित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री)। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक (1956 अधिनियम); बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है।
  • वित्तीय: 270 विभाज्य पूल, 271 अधिभार पूर्णतः केंद्र को (उपकर व अधिभार पूल से बाहर), 275 सांविधिक अनुदान, 280 वित्त आयोग (प्रत्येक 5वें वर्ष, अध्यक्ष + 4 सदस्य, परामर्शी), 282 विवेकाधीन अनुदान, 279A GST परिषद (केंद्र 1/3, राज्य 2/3, निर्णय भारित मतों के 3/4 से)। 14वाँ वित्त आयोग: 42% → 15वाँ: 41%।
  • एस. आर. बोम्मई (1994): अनु. 356 वाद-योग्य है और बहुमत सदन के पटल पर परखा जाएगा; सरकारिया (1988) = अनु. 356 अंतिम उपाय + अंतर्राज्यीय परिषद; पुंछी (2010) = स्थानीयकृत आपातकाल + राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल। नीति आयोग (2015) न संवैधानिक न सांविधिक। बिहार को 15वें वित्त आयोग में राज्यों के हिस्से का लगभग 10.06% मिला — उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा — और वह अब भी विशेष राज्य के दर्जे की माँग करता है, जिस श्रेणी को 14वें वित्त आयोग ने व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारत के संविधान के अंतर्गत विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं?

    1. राज्य विधानमंडलों में
    2. संसद में
    3. राष्ट्रपति में
    4. अंतर्राज्यीय परिषद में
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — संसद में

    अनुच्छेद 248, संघ सूची की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाकर, विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ (अवशिष्ट कराधान सहित) संसद में निहित करता है। यह अमेरिकी प्रतिमान के विपरीत है, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं।
  2. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?

    1. पुलिस
    2. लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता
    3. शिक्षा
    4. भू-राजस्व
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — शिक्षा

    42वें संशोधन (1976) ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: वन; शिक्षा; माप-तौल; वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण; तथा न्याय प्रशासन (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन व संगठन)। पुलिस, लोक स्वास्थ्य व भू-राजस्व राज्य के विषय ही हैं।
  3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. अनुच्छेद 249 के अधीन, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
    2. दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर अनुच्छेद 252 के अधीन संसद द्वारा बनाए गए कानून में तत्पश्चात संशोधन या उसका निरसन केवल संसद ही कर सकती है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। अनुच्छेद 249 में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसभा का संकल्प आवश्यक है, और ऐसा कानून एक बार में एक वर्ष चलता है। अनुच्छेद 252 में पहल राज्य विधानमंडल स्वयं करते हैं, और तत्पश्चात उस कानून में संशोधन या निरसन केवल संसद कर सकती है — वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 प्रसिद्ध उदाहरण है।
  4. सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में वस्तुतः स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में है?

    1. अनुच्छेद 262
    2. अनुच्छेद 263
    3. अनुच्छेद 280
    4. अनुच्छेद 312
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 263

    अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी सिफारिशें परामर्शी हैं। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, तथा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है।
  5. वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. इसका गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अधीन, सामान्यतः प्रत्येक पाँचवें वर्ष करते हैं।
    2. इसकी सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी हैं।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1

    कथन 1 सही है — अनुच्छेद 280 एक अध्यक्ष व चार अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का उपबंध करता है, जो प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पूर्व गठित होता है। कथन 2 गलत है: सिफारिशें केवल परामर्शी हैं। अनुच्छेद 281 के अधीन राष्ट्रपति रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई का ज्ञापन संसद के समक्ष रखेंगे।
  6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत संयम से, अंतिम उपाय के रूप में हो।
    2. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य मंत्रिमंडल का बहुमत विधानसभा के पटल पर परखा जाना चाहिए।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। सरकारिया आयोग (रिपोर्ट 1988) ने अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय कहा, और एस. आर. बोम्मई (1994) की नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है तथा बहुमत की परीक्षा सदन का पटल है, राज्यपाल की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि नहीं। इन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में 2005 में बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक ठहराया।
  7. अनुच्छेद 279A के अधीन गठित GST परिषद में केंद्र सरकार के मत का भार कितना होता है?

    1. डाले गए कुल मतों का आधा
    2. डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई
    3. डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई
    4. डाले गए कुल मतों का तीन-चौथाई
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई

    GST परिषद में केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई तथा सभी राज्यों का सम्मिलित भार दो-तिहाई होता है। प्रत्येक निर्णय हेतु उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है — अतः न केंद्र अकेला निर्णय कर सकता है, न राज्य। परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।
  8. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (2021–26) के अंतर्गत, केंद्रीय करों के क्षैतिज हस्तांतरण में राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है?

    1. महाराष्ट्र
    2. बिहार
    3. पश्चिम बंगाल
    4. मध्य प्रदेश
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — बिहार

    उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का हिस्सा दूसरा सबसे बड़ा है (राज्यों के पूल का लगभग 10.06%)। क्षैतिज सूत्र जनसंख्या, क्षेत्र तथा "आय-दूरी" को पर्याप्त भार देता है, अतः बिहार जैसे अधिक जनसंख्या व कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य को बड़ा हिस्सा मिलता है। भूमि-आबद्ध होने, 2000 के विभाजन के बाद खनिज पट्टी न रहने तथा स्वयं का कर राजस्व कम होने के कारण बिहार इस हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर है।