केंद्र-राज्य संबंध एवं भारतीय संघवाद
रूप में संघीय, भावना में एकात्मक
इसीलिए विद्वान भारत को शुद्ध संघ नहीं मानते। के. सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को "अर्ध-संघीय" (quasi-federal) कहा — रूप में संघीय, भावना में एकात्मक। आइवर जेनिंग्स ने इसे "प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ" कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने "सहकारी संघवाद" (cooperative federalism) पद को वरीयता दी, क्योंकि व्यवहार में दोनों स्तरों को प्रतिस्पर्धा के बजाय मिलकर काम करना पड़ता है।
| संघीय विशेषताएँ | एकात्मक विशेषताएँ |
|---|---|
| द्वैध शासन — संघ व राज्य | सशक्त केंद्र — संघ सूची सबसे लंबी और उसकी प्रधानता |
| लिखित संविधान व संविधान की सर्वोच्चता | संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान; एकल नागरिकता |
| सातवीं अनुसूची द्वारा शक्तियों का विभाजन | राज्य अविनाशी नहीं — संसद उनका क्षेत्र, सीमा या नाम बदल सकती है (अनु. 3) |
| न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वाली स्वतंत्र न्यायपालिका | एकीकृत न्यायपालिका — एक ही पदानुक्रम, अलग राज्य-न्यायालय नहीं |
| केंद्र में द्विसदनीयता; संघीय उपबंधों में कठोर संशोधन (अनु. 368 में आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक) | राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; अखिल भारतीय सेवाएँ; आपातकालीन उपबंध; एक ही निर्वाचन आयोग व CAG |
सातवीं अनुसूची — शक्ति के तीन खाने
सातवीं अनुसूची शासन के समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है। तत्पश्चात अनुच्छेद 246 तय करता है कि प्रत्येक पर कानून कौन बनाएगा: सूची-I (संघ सूची) पर संसद को अनन्य शक्ति, सूची-II (राज्य सूची) पर राज्य विधानमंडल को अनन्य शक्ति, और सूची-III (समवर्ती सूची) पर दोनों को शक्ति।
| सूची | प्रविष्टियाँ (मूल → वर्तमान) | प्रमुख विषय |
|---|---|---|
| सूची I — संघ सूची | 97 → लगभग 100 | रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध व शांति, रेल, वायुमार्ग, डाक-तार, मुद्रा व सिक्का, RBI, बैंकिंग, बीमा, विदेश व्यापार, जनगणना, UPSC, आय-कर, सीमा-शुल्क, निगम-कर, अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन (प्रविष्टि 56) |
| सूची II — राज्य सूची | 66 → 61 | लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल, कृषि, भूमि, जल (प्रविष्टि 17), मत्स्य पालन, राज्य आबकारी (मद्य), राज्य के भीतर व्यापार, बाज़ार व मेले, सट्टा व जुआ, भू-राजस्व, कृषि आय पर कर |
| सूची III — समवर्ती सूची | 47 → 52 | दांडिक विधि व दंड प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह व विवाह-विच्छेद, संपत्ति का अंतरण (कृषि भूमि से भिन्न), संविदा, दिवालियापन, न्यास, सिविल प्रक्रिया, साक्ष्य, शिक्षा, वन, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, कारखाने, श्रम कल्याण, श्रमिक संघ, विद्युत, मूल्य नियंत्रण, समाचारपत्र व मुद्रणालय, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन |
अनुच्छेद 254 — असंगति (repugnancy) का नियम। यदि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून और संघ का कानून टकराएँ, तो संघ का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून टकराव की सीमा तक शून्य हो जाएगा। परंतु अनुच्छेद 254(2) एक निकास देता है: यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होकर उनकी अनुमति पा गया हो, तो वह राज्य-कानून उस राज्य में प्रभावी रहेगा। फिर भी अंतिम शब्द संसद का ही है — वह बाद में नया कानून बनाकर राज्य-कानून को निरस्त कर सकती है।
विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255)
अनुच्छेद 245 क्षेत्रीय सीमा तय करता है: संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए, तथा राज्य विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण भाग या किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। और संसद का कानून केवल इसलिए अविधिमान्य नहीं होगा कि उसका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन है — इसी आधार पर भारत निवासियों की विदेश में अर्जित आय पर कर लगाता है।
अनुच्छेद 248 — अवशिष्ट शक्तियाँ। जो विषय कहीं सूचीबद्ध न हो (साइबरस्पेस, क्रिप्टोकरेंसी, उपग्रह सेवाएँ — जब वे नए थे) वह संसद का है, संघ सूची की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाकर। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं — यह उत्कृष्ट तुलनात्मक प्रश्न है।
| अनुच्छेद | शर्त | कानून की अवधि |
|---|---|---|
| अनु. 249 | राज्यसभा राष्ट्रीय हित में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे | एक वर्ष, एक-एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है; संकल्प समाप्त होने के छह माह बाद प्रभावहीन |
| अनु. 250 | राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352) प्रवर्तन में हो | आपातकाल समाप्ति के छह माह बाद प्रभावहीन |
| अनु. 252 | दो या अधिक राज्य विधानमंडल स्वयं संकल्प पारित कर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करें | उन राज्यों के लिए स्थायी (और बाद में अंगीकार करने वाले राज्य के लिए भी); संशोधन या निरसन केवल संसद द्वारा |
| अनु. 253 | अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन हेतु | स्थायी — राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं |
| अनु. 356 | राज्य में राष्ट्रपति शासन | संसद उस राज्य के लिए कानून बनाती है; ऐसा कानून शासन समाप्ति के बाद भी निरसन तक चलता है |
- अनु. 247: संसद अपने कानूनों के बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है।
- अनु. 251: अनु. 249/250 के अधीन बने कानून राज्य की विधायी शक्ति नहीं छीनते, परंतु टकराव में संसदीय कानून प्रभावी होता है और राज्य-कानून केवल संघीय कानून के चलने तक निष्प्रभावी रहता है।
- अनु. 255: राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की अपेक्षा केवल प्रक्रिया का विषय मानी जाती है — उसका अभाव ऐसे कानून को अविधिमान्य नहीं करता जिसे बाद में अनुमति मिल गई।
- अनु. 200–201 के अधीन राज्यपाल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति अनुमति रोक सकते हैं — यह राज्य विधान पर शक्तिशाली और अत्यधिक विवादित केंद्रीय अंकुश है।
प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)
कानून बनाना एक बात है; उसका ज़मीन पर पालन कराना दूसरी। चूँकि जिलों में संघ के क्षेत्रीय कार्यालय बहुत कम हैं, संघीय कानूनों का निष्पादन मुख्यतः राज्य के तंत्र द्वारा होता है। अतः भाग XI, अध्याय II केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है।
- अनु. 256: प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद द्वारा बनाए कानूनों का पालन हो; संघ इस हेतु निर्देश दे सकता है।
- अनु. 257: राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की शक्ति में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। केंद्र राज्य को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण व अनुरक्षण तथा रेल के संरक्षण पर निर्देश दे सकता है; अतिरिक्त लागत केंद्र वहन करता है।
- अनु. 258: संघ राज्य की सहमति से अपने कार्य राज्य को सौंप सकता है; अनु. 258A (7वें संशोधन, 1956 द्वारा जोड़ा गया) राज्य को अपने कार्य संघ को सौंपने की अनुमति देता है।
- अनु. 261: संघ तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, अभिलेखों व न्यायिक कार्यवाहियों को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास व प्रत्यय दिया जाएगा।
- अनु. 365 — पूँछ में डंक: यदि कोई राज्य संघ के निर्देश का पालन करने में असफल रहे, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता — यही राष्ट्रपति शासन का द्वार है।
अनुच्छेद 263 — अंतर्राज्यीय परिषद। राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी परिषद गठित कर सकते हैं जो (क) अंतर्राज्यीय विवादों की जाँच कर परामर्श दे, (ख) सामान्य हित के विषयों की जाँच करे, तथा (ग) नीति व कार्य के बेहतर समन्वय हेतु सिफारिशें करे। सरकारिया आयोग की सलाह पर अंतर्राज्यीय परिषद वस्तुतः 1990 में गठित हुई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें सभी मुख्यमंत्री, संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री/प्रशासक तथा छह केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल हैं। इसकी सिफारिशें परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं।
वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268–293)
यहीं केंद्र-राज्य तनाव का असली केंद्र है। संविधान राज्यों को बड़ी व्यय-जिम्मेदारियाँ देता है — पुलिस, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, सिंचाई — परंतु बड़े राजस्व-स्रोत केंद्र को देता है, मुख्यतः आय-कर, निगम-कर व सीमा-शुल्क। इस अंतर्निहित खाई को ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन कहते हैं, और अनुच्छेद 268–293 की समूची व्यवस्था इसे पाटने के लिए ही है।
| अनुच्छेद | यह क्या करता है |
|---|---|
| अनु. 265 | विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया न वसूला जाएगा। |
| अनु. 268 | शुल्क संघ द्वारा उद्गृहीत पर राज्यों द्वारा संगृहीत व विनियोजित (जैसे विनिमय-पत्रों पर स्टांप शुल्क)। |
| अनु. 269 | कर संघ द्वारा उद्गृहीत व संगृहीत पर राज्यों को सौंपे गए (अंतर्राज्यीय व्यापार/वाणिज्य कर)। |
| अनु. 269A | अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर GST — भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत व संगृहीत तथा संघ व राज्यों के बीच बाँटा गया। |
| अनु. 270 | संघ द्वारा उद्गृहीत व संगृहीत कर, जो संघ व राज्यों के बीच वितरित होते हैं — यही विभाज्य पूल है। |
| अनु. 271 | संघ के प्रयोजनों हेतु करों पर अधिभार (surcharge) — पूर्णतः केंद्र को जाता है, विभाज्य पूल में नहीं। |
| अनु. 275 | आवश्यकताग्रस्त राज्यों को सांविधिक सहायता अनुदान, भारत की संचित निधि पर भारित, जिसमें अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशिष्ट अनुदान भी। |
| अनु. 280 | वित्त आयोग — राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पूर्व गठित; एक अध्यक्ष + चार सदस्य। |
| अनु. 282 | विवेकाधीन अनुदान — संघ या राज्य किसी भी लोक प्रयोजन हेतु धन दे सकता है। यही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संवैधानिक आधार है। |
| अनु. 292–293 | उधार लेना। संघ भारत की संचित निधि की प्रत्याभूति पर उधार लेता है; राज्य केवल भारत के भीतर उधार ले सकता है और यदि कोई केंद्रीय ऋण बकाया हो तो केंद्र की सहमति आवश्यक है। |
अनुच्छेद 279A — GST परिषद 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ी गई (GST 1 जुलाई 2017 से लागू)। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं; सदस्य हैं वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री, और उपाध्यक्ष राज्य-मंत्रियों में से चुना जाता है। प्रत्येक निर्णय हेतु उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है, जिसमें केंद्र के मत का भार एक-तिहाई और सभी राज्यों का सम्मिलित भार दो-तिहाई होता है।
टकराव के बिंदु: जल, व्यापार, राज्यपाल और अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 262 — अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। जल राज्य का विषय है, पर नदियाँ सीमाएँ नहीं मानतीं; अतः संविधान संसद को विधि द्वारा ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने और — उल्लेखनीय रूप से — उन पर सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रत्येक अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करने की अनुमति देता है। संसद ने इस शक्ति से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 तथा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 पारित किए। इसलिए विवाद अधिकरणों (कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, रावी-ब्यास, महानदी आदि) में जाते हैं, साधारण न्यायालयों में नहीं।
अनुच्छेद 301–307 — एक राष्ट्रीय बाज़ार। अनु. 301 प्रत्याभूत करता है कि संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम अबाध होगा। अपवाद सँकरे हैं: अनु. 302 संसद को लोकहित में प्रतिबंध लगाने देता है; अनु. 303 राज्यों के बीच विभेद या अधिमान वर्जित करता है (केवल संसद, और वह भी माल की कमी से निपटने हेतु, विचलन कर सकती है); अनु. 304(क) राज्य को आयातित माल पर कर लगाने देता है यदि वह अपने माल पर समान कर लगाए; तथा अनु. 304(ख) लोकहित में युक्तियुक्त प्रतिबंध केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से अनुमत करता है। अनु. 307 संसद को अनु. 301–304 लागू कराने हेतु प्राधिकारी नियुक्त करने देता है — ऐसा प्राधिकारी आज तक नियुक्त नहीं हुआ।
राज्यपाल — चरमराता संवैधानिक जोड़। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनु. 155), वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (अनु. 156), और कुछ कार्य अपने विवेक से करते हैं (अनु. 163)। चूँकि नियुक्ति-प्राधिकारी वस्तुतः संघीय मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल का प्रत्येक विवादित कृत्य केंद्र-राज्य मुद्दा बन जाता है: राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना (अनु. 200) — जहाँ संविधान कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं देता — त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना, शक्ति-परीक्षण का आदेश देना या मना करना, तथा अनु. 356 के अधीन राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।
आयोग, सहकारी संघवाद व बिहार का पक्ष
- 1956राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पाँच क्षेत्रीय परिषदें बनीं; अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम व नदी बोर्ड अधिनियम पारित।
- 1969राजमन्नार समिति (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) अनु. 356, 357 व 365 समाप्त करने तथा स्थायी वित्त आयोग की माँग करती है।
- 1983–1988सरकारिया आयोग (न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया) 1983 में गठित, 1988 में 247 सिफारिशों सहित रिपोर्ट — अनु. 356 अंतिम उपाय हो, और अंतर्राज्यीय परिषद गठित हो।
- 1990अनुच्छेद 263 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना।
- 1994एस. आर. बोम्मई निर्णय अनुच्छेद 356 को वाद-योग्य बनाता है और शक्ति-परीक्षण अनिवार्य करता है।
- 2000बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से झारखंड अलग हुआ, जिसमें पुराने बिहार की अधिकांश खनिज व औद्योगिक पट्टी चली गई।
- 2007–2010पुंछी आयोग (न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी) 2007 में गठित, 2010 में रिपोर्ट — "स्थानीयकृत आपातकाल", राज्यपालों का निश्चित कार्यकाल, तथा विधेयकों पर अनुमति की समय-सीमा का सुझाव।
- 2015नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया (1 जनवरी 2015), जिसका घोषित ध्येय "सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद" है।
- 2016–2017101वाँ संशोधन अनु. 246A, 269A व 279A जोड़ता है; GST 1 जुलाई 2017 से प्रभावी — भारतीय राजकोषीय इतिहास में संप्रभुता का सबसे बड़ा साझाकरण।
| बिंदु | सरकारिया आयोग (1983, रिपोर्ट 1988) | पुंछी आयोग (2007, रिपोर्ट 2010) |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 356 पर | प्रयोग अत्यंत संयम से, अंतिम उपाय के रूप में; राज्यपाल पहले सभी विकल्प देखें व कारण अभिलिखित करें। | "स्थानीयकृत आपातकाल" की अनुमति — पूरी राज्य सरकार बर्खास्त करने के बजाय विशिष्ट जिले या क्षेत्र में केंद्रीय कार्रवाई। |
| राज्यपाल पर | राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियुक्ति, जो हाल में राजनीति में सक्रिय न रहा हो; मुख्यमंत्री से परामर्श; बाध्यकारी कारण के बिना पाँच-वर्षीय कार्यकाल में हस्तक्षेप न हो। | प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की समिति द्वारा चयन; हटाना केवल राज्य विधानमंडल के संकल्प से; "प्रसादपर्यंत सिद्धांत" हटाया जाए। |
| समन्वय पर | अनु. 263 के अधीन स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद गठित हो (1990 में कार्यान्वित); अखिल भारतीय सेवाएँ बनी रहें व सुदृढ़ हों। | समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पूर्व अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श; विधेयकों पर राज्यपाल के लिए समय-सीमा निर्धारित हो। |
नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा योजना आयोग का स्थान लिया — ध्यान दें, यह न संवैधानिक है न सांविधिक। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तथा इसकी शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल सम्मिलित हैं। योजना आयोग के विपरीत यह धन आवंटित नहीं करता; यह सहकारी संघवाद (नियोजन में राज्य भागीदार) तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद (SDG इंडिया इंडेक्स जैसे सूचकांकों पर राज्यों की रैंकिंग, तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन) के माध्यम से काम करता है।
- विशेष राज्य का दर्जा (SCS) कभी संवैधानिक श्रेणी नहीं रहा — यह पुराने गाडगिल सूत्र के अंतर्गत एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कुछ राज्यों (मुख्यतः पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों) को केंद्रीय योजना सहायता में अनुदान-ऋण का अधिक उदार अनुपात देती थी।
- बिहार वर्षों से SCS की माँग करता रहा है, यह तर्क देकर कि 2000 के विभाजन में उसका उद्योग व खनिज चले गए। 14वें वित्त आयोग ने हस्तांतरण के प्रयोजन से विशेष श्रेणी का भेद व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर सभी राज्यों के लिए बहुत अधिक कर-हिस्सा सुझाया।
- रघुराम राजन समिति (2013) ने "विशेष श्रेणी" के लेबल के स्थान पर आवश्यकता के आधार पर राज्यों की श्रेणी तय करने हेतु समग्र विकास सूचकांक सुझाया; उसने बिहार को "सबसे कम विकसित" राज्यों में रखा, जिससे आवश्यकता-आधारित हस्तांतरण का बिहार का पक्ष मज़बूत हुआ।
- बिहार के अन्य संघीय दबाव-बिंदु: कोसी व गंडक की बाढ़, जिनका उद्गम नेपाल में है — यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है जिसे संघ देखता है (अनु. 253 व संघ सूची की प्रविष्टि 56), अनुच्छेद 262 का अंतर्राज्यीय विवाद नहीं; तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा के साथ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में इसकी स्थिति।
मुख्य बिंदु
- अनु. 1 भारत को "राज्यों का संघ" कहता है — राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं, पृथक होने का अधिकार नहीं। के. सी. व्हीयर: "अर्ध-संघीय"; रूप में संघीय, भावना में एकात्मक।
- सातवीं अनुसूची: संघ सूची 97 → लगभग 100, राज्य सूची 66 → 61, समवर्ती सूची 47 → 52। 42वें संशोधन (1976) ने FEWWA (वन, शिक्षा, माप-तौल, वन्य जीव व पक्षी, न्याय प्रशासन) को राज्य से समवर्ती सूची में भेजा।
- अनु. 246 = संघ सूची की प्रधानता; अनु. 254 = समवर्ती टकराव में संघ का कानून प्रभावी, बशर्ते राज्य-कानून को 254(2) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति न मिली हो; अनु. 248 = अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास (संघ सूची प्रविष्टि 97)।
- संसद राज्य सूची में प्रवेश करती है — 249 (राज्यसभा संकल्प, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, कानून एक-एक वर्ष के लिए), 250 (राष्ट्रीय आपातकाल), 252 (दो या अधिक राज्यों का अनुरोध — स्थायी, संशोधन केवल संसद से), 253 (अंतर्राष्ट्रीय संधि)।
- प्रशासनिक: 256–257 राज्यों को निर्देश, 258/258A पारस्परिक सौंपना, 261 पूर्ण विश्वास व प्रत्यय, 262 जल विवाद (सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता वर्जित हो सकती है), 263 अंतर्राज्यीय परिषद (संवैधानिक, 1990 में गठित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री)। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक (1956 अधिनियम); बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है।
- वित्तीय: 270 विभाज्य पूल, 271 अधिभार पूर्णतः केंद्र को (उपकर व अधिभार पूल से बाहर), 275 सांविधिक अनुदान, 280 वित्त आयोग (प्रत्येक 5वें वर्ष, अध्यक्ष + 4 सदस्य, परामर्शी), 282 विवेकाधीन अनुदान, 279A GST परिषद (केंद्र 1/3, राज्य 2/3, निर्णय भारित मतों के 3/4 से)। 14वाँ वित्त आयोग: 42% → 15वाँ: 41%।
- एस. आर. बोम्मई (1994): अनु. 356 वाद-योग्य है और बहुमत सदन के पटल पर परखा जाएगा; सरकारिया (1988) = अनु. 356 अंतिम उपाय + अंतर्राज्यीय परिषद; पुंछी (2010) = स्थानीयकृत आपातकाल + राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल। नीति आयोग (2015) न संवैधानिक न सांविधिक। बिहार को 15वें वित्त आयोग में राज्यों के हिस्से का लगभग 10.06% मिला — उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा — और वह अब भी विशेष राज्य के दर्जे की माँग करता है, जिस श्रेणी को 14वें वित्त आयोग ने व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
भारत के संविधान के अंतर्गत विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: B — संसद में
अनुच्छेद 248, संघ सूची की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाकर, विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ (अवशिष्ट कराधान सहित) संसद में निहित करता है। यह अमेरिकी प्रतिमान के विपरीत है, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं।निम्नलिखित में से कौन-सा विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
उत्तर देखें
उत्तर: C — शिक्षा
42वें संशोधन (1976) ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: वन; शिक्षा; माप-तौल; वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण; तथा न्याय प्रशासन (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन व संगठन)। पुलिस, लोक स्वास्थ्य व भू-राजस्व राज्य के विषय ही हैं।निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 249 के अधीन, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
2. दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर अनुच्छेद 252 के अधीन संसद द्वारा बनाए गए कानून में तत्पश्चात संशोधन या उसका निरसन केवल संसद ही कर सकती है।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। अनुच्छेद 249 में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसभा का संकल्प आवश्यक है, और ऐसा कानून एक बार में एक वर्ष चलता है। अनुच्छेद 252 में पहल राज्य विधानमंडल स्वयं करते हैं, और तत्पश्चात उस कानून में संशोधन या निरसन केवल संसद कर सकती है — वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 प्रसिद्ध उदाहरण है।सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में वस्तुतः स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — अनुच्छेद 263
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी सिफारिशें परामर्शी हैं। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, तथा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है।वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अधीन, सामान्यतः प्रत्येक पाँचवें वर्ष करते हैं।
2. इसकी सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी हैं।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है — अनुच्छेद 280 एक अध्यक्ष व चार अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का उपबंध करता है, जो प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पूर्व गठित होता है। कथन 2 गलत है: सिफारिशें केवल परामर्शी हैं। अनुच्छेद 281 के अधीन राष्ट्रपति रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई का ज्ञापन संसद के समक्ष रखेंगे।निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत संयम से, अंतिम उपाय के रूप में हो।
2. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य मंत्रिमंडल का बहुमत विधानसभा के पटल पर परखा जाना चाहिए।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। सरकारिया आयोग (रिपोर्ट 1988) ने अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय कहा, और एस. आर. बोम्मई (1994) की नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है तथा बहुमत की परीक्षा सदन का पटल है, राज्यपाल की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि नहीं। इन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में 2005 में बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक ठहराया।अनुच्छेद 279A के अधीन गठित GST परिषद में केंद्र सरकार के मत का भार कितना होता है?
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उत्तर: B — डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई
GST परिषद में केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई तथा सभी राज्यों का सम्मिलित भार दो-तिहाई होता है। प्रत्येक निर्णय हेतु उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है — अतः न केंद्र अकेला निर्णय कर सकता है, न राज्य। परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (2021–26) के अंतर्गत, केंद्रीय करों के क्षैतिज हस्तांतरण में राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है?
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उत्तर: B — बिहार
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का हिस्सा दूसरा सबसे बड़ा है (राज्यों के पूल का लगभग 10.06%)। क्षैतिज सूत्र जनसंख्या, क्षेत्र तथा "आय-दूरी" को पर्याप्त भार देता है, अतः बिहार जैसे अधिक जनसंख्या व कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य को बड़ा हिस्सा मिलता है। भूमि-आबद्ध होने, 2000 के विभाजन के बाद खनिज पट्टी न रहने तथा स्वयं का कर राजस्व कम होने के कारण बिहार इस हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर है।