भारत की संसद (संघीय विधानमंडल)
संसद के तीन अंग
अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, भारत की संसद के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्य सभा (राज्यों की परिषद) व लोक सभा (लोगों का सदन)। हाँ — राष्ट्रपति संसद का अंग है, यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन में नहीं बैठते।
राज्य सभा बनाम लोक सभा
| विशेषता | राज्य सभा | लोक सभा |
|---|---|---|
| अधिकतम संख्या | 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत) | 550 (530 राज्य + 20 केंद्रशासित) |
| निर्वाचन कैसे | अप्रत्यक्ष, राज्य विधानसभा विधायकों द्वारा (एकल संक्रमणीय मत) | जनता द्वारा प्रत्यक्ष |
| कार्यकाल | स्थायी सदन — प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त; सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष | 5 वर्ष; पहले विघटित हो सकती है |
| पीठासीन अधिकारी | सभापति = उपराष्ट्रपति | अध्यक्ष |
| न्यूनतम आयु | 30 वर्ष | 25 वर्ष |
धन पर नियंत्रण किसका?
सामान्य मामलों में दोनों सदन लगभग बराबर हैं, पर धन के मामले में लोक सभा स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। एक धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोक सभा में प्रस्तुत हो सकता है, और वह भी केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष तय करते हैं।
विधेयकों के प्रकार व कानून कैसे बनता है
हर विधेयक एक जैसा नहीं होता। चार प्रकारों को जानने से आप तुरंत बता सकते हैं "यह कहाँ प्रस्तुत हो सकता है" और "क्या राज्य सभा की राय मायने रखती है"।
| विधेयक का प्रकार | मुख्य नियम |
|---|---|
| साधारण विधेयक | किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है; दोनों सदनों की शक्ति समान; गतिरोध पर संयुक्त बैठक (अनु. 108) हो सकती है। |
| धन विधेयक (अनु. 110) | केवल लोक सभा में, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर; राज्य सभा के पास परिवर्तन सुझाने हेतु 14 दिन (गैर-बाध्यकारी); कभी भी संयुक्त बैठक नहीं। |
| वित्तीय विधेयक (अनु. 117) | धन के मामलों के साथ अन्य प्रावधान भी रखता है। प्रकार I लगभग धन विधेयक की तरह (केवल लोक सभा, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश); प्रकार II किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है पर विचार से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। |
| संविधान संशोधन विधेयक (अनु. 368) | किसी भी सदन में उत्पन्न हो सकता है; प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत चाहिए (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3); सदनों में असहमति पर संयुक्त बैठक नहीं। |
साधारण विधेयक प्रत्येक सदन में समान तीन वाचन से गुज़रता है: प्रथम वाचन (प्रस्तुति), द्वितीय वाचन (सामान्य चर्चा → समिति स्तर → धारा-दर-धारा विचार), तृतीय वाचन (संपूर्ण विधेयक पर अंतिम मतदान, कोई और संशोधन नहीं)। फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अनुमति देते हैं — राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या (गैर-धन विधेयक हेतु) पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं।
संसदीय नियंत्रण के उपकरण
कानून बनाने से परे, संसद विशिष्ट उपकरणों के माध्यम से सरकार पर दैनिक नियंत्रण रखती है, जिनका उपयोग अधिकांशतः लोक सभा में होता है।
| उपकरण | यह क्या करता है |
|---|---|
| प्रश्न काल | बैठक का पहला घंटा; सदस्य मंत्रियों से तारांकित (मौखिक उत्तर + अनुपूरक), अतारांकित (केवल लिखित उत्तर) व अल्प सूचना प्रश्न पूछते हैं। |
| शून्य काल | प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है (लगभग दोपहर 12 बजे — इसलिए "शून्य काल"); एक भारतीय नवाचार, नियमों में उल्लेखित नहीं, बिना पूर्व सूचना तात्कालिक मामले उठाने हेतु। |
| अविश्वास प्रस्ताव | लोक सभा में ही प्रस्तुत (स्वीकृति हेतु 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए), संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध; पारित होने पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। |
| स्थगन प्रस्ताव | तात्कालिक लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु; इसे सरकार की निंदा माना जाता है (अतः 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए); केवल लोक सभा में प्रस्तुत हो सकता है। |
| निंदा प्रस्ताव | किसी विशिष्ट मंत्री या संपूर्ण परिषद के विरुद्ध किसी विशिष्ट नीतिगत विफलता हेतु; कारण बताना आवश्यक; अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत, पारित होने पर भी सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं (यद्यपि राजनीतिक रूप से प्रायः देती है)। |
| ध्यानाकर्षण प्रस्ताव | कोई सदस्य किसी तात्कालिक लोक विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर आधिकारिक वक्तव्य माँगता है; यह एक भारतीय उपकरण है, ब्रिटिश व्यवहार में नहीं पाया जाता। |
संसदीय समितियाँ व दल-बदल विरोधी कानून
संसद सरकारी व्यय के हर विवरण या हर विधेयक की जाँच सदन में नहीं कर सकती — वास्तविक जाँच अधिकांशतः समितियों के माध्यम से होती है।
| समिति | भूमिका |
|---|---|
| लोक लेखा समिति (PAC) | 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा); सरकारी व्यय पर CAG की रिपोर्टों की जाँच; अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष से। |
| प्राक्कलन समिति | 30 सदस्य, केवल लोक सभा से; बजट प्राक्कलनों की जाँच व लोक व्यय में मितव्ययिता के सुझाव — "सतत मितव्ययिता लेखा-परीक्षा" समिति। |
| सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) | 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा); सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) की रिपोर्टों व लेखों की जाँच। |
| विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ | 1993 से 24 समितियाँ (16 लोक सभा + 8 राज्य सभा), हर एक एक या अधिक मंत्रालयों को कवर करती है; संदर्भित विधेयकों, बजट व नीतियों की जाँच। |
दल-बदल विरोधी कानून — 52वें संशोधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया — दल-बदल हेतु संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को अयोग्य ठहराता है। कोई सदस्य अयोग्य होता है यदि वह अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दे, या व्हिप के विरुद्ध पूर्व अनुमति के बिना मतदान/अनुपस्थित रहे (जब तक 15 दिनों में क्षमा न कर दी जाए)।
- दल-बदल हेतु अयोग्यता का निर्णय सदन के सभापति/अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है — किहोतो होलोहन वाद (1992) ने माना कि यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
- 91वें संशोधन (2003) ने पहले की उस छूट को हटा दिया जो किसी दल के एक-तिहाई सदस्यों के "विभाजन" को अयोग्यता से बचाती थी, तथा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया — यह दल-बदल-चालित सरकारों की सीधी प्रतिक्रिया थी।
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 79: संसद = राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा। राष्ट्रपति संसद का अंग है।
- राज्य सभा: अधिकतम 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत), स्थायी, 6-वर्ष कार्यकाल, सभापति = उपराष्ट्रपति, न्यूनतम आयु 30।
- लोक सभा: अधिकतम 550, प्रत्यक्ष निर्वाचित, 5-वर्ष कार्यकाल, अध्यक्ष पीठासीन, न्यूनतम आयु 25।
- धन विधेयक (अनु. 110): केवल लोक सभा में; अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं; राज्य सभा 14 दिनों में लौटाती है (केवल सिफारिश)।
- संयुक्त बैठक (अनु. 108) — अध्यक्ष पीठासीन; धन या संविधान संशोधन विधेयक हेतु कभी नहीं। कोरम = 1/10; सत्रों में अधिकतम अंतराल = 6 माह।
- चार विधेयक प्रकार: साधारण (कोई भी सदन, संयुक्त बैठक संभव), धन (अनु. 110, केवल लोक सभा), वित्तीय (अनु. 117), संविधान संशोधन (अनु. 368, प्रत्येक सदन में अलग विशेष बहुमत, संयुक्त बैठक नहीं)। साधारण विधेयक: 3 वाचन फिर राष्ट्रपति की अनुमति (अनु. 111)।
- अविश्वास, स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल लोक सभा में प्रस्तुत हो सकते हैं (मंत्रिपरिषद केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, अनु. 75(3))। शून्य काल व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय नवाचार हैं, प्रक्रिया नियमों में नहीं।
- PAC व COPU: प्रत्येक में 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा)। प्राक्कलन समिति: 30 सदस्य, केवल लोक सभा। दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची, 52वाँ संशोधन 1985): अध्यक्ष/सभापति निर्णय लेते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन (किहोतो होलोहन, 1992)। 91वाँ संशोधन (2003): मंत्रिपरिषद को लोकसभा संख्या के 15% तक सीमित किया।
अभ्यास प्रश्न (12)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, भारत की संसद में सम्मिलित हैं:
उत्तर देखें
उत्तर: B — राष्ट्रपति, राज्य सभा व लोक सभा
अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, राज्य सभा व लोक सभा सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति संसद का अंग है।राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी (सभापति) होते हैं:
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उत्तर: C — उपराष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं।संविधान द्वारा परिकल्पित लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या है:
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उत्तर: C — 550
लोक सभा की अधिकतम संख्या 550 है (530 राज्यों से + 20 केंद्रशासित प्रदेशों से)।धन विधेयक केवल किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है?
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उत्तर: B — लोक सभा
अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, धन विधेयक केवल लोक सभा में, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है।यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
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उत्तर: C — लोक सभा के अध्यक्ष
लोक सभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है, और यह निर्णय अंतिम होता है।राज्य सभा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
1. यह एक स्थायी सदन है और विघटित नहीं की जा सकती।
2. इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं — राज्य सभा स्थायी निकाय है, और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं (प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष सेवा करता है)।संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
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उत्तर: C — लोक सभा के अध्यक्ष
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं (उपराष्ट्रपति नहीं)।संसद के किसी भी सदन की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) है:
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उत्तर: A — कुल सदस्यों का दसवाँ भाग
गणपूर्ति उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग है।मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है?
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उत्तर: B — लोक सभा
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक रूप से केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है।दल-बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है, और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
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उत्तर: B — दसवीं अनुसूची, 52वाँ संशोधन
दल-बदल विरोधी कानून 52वें संशोधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया।संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं:
उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल लोक सभा से
PAC व COPU के विपरीत (जिनमें दोनों सदनों से सदस्य होते हैं), प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से होते हैं।संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
1. इसके लिए प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत चाहिए।
2. यदि दोनों सदन असहमत हों तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है — संविधान संशोधन विधेयक हेतु संयुक्त बैठक कभी नहीं होती; यदि सदन असहमत हों, तो विधेयक बस विफल हो जाता है।