संघ कार्यपालिका: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद

संघ कार्यपालिका वह अंग है जो वास्तव में देश को प्रतिदिन चलाती है। कागज़ पर इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तव में इसे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद चलाते हैं। किसके पास कौन-सी शक्ति है — और सबसे महत्वपूर्ण, किसके पास केवल "कागज़ी" शक्ति है और कौन उसका वास्तविक प्रयोग करता है — यह सीख लेना राजव्यवस्था के अंकों का एक पूरा खंड खोल देता है। इस अध्याय का बिहार से गौरवपूर्ण संबंध भी है: हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे।

राष्ट्रपति — राज्य का प्रमुख

संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल हैं। राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52) राज्य का प्रमुख व भारत का प्रथम नागरिक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 द्वारा राष्ट्रपति में निहित है, परंतु अनुच्छेद 74 के अनुसार उसका प्रयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर होता है।

💡 ऐसे समझें
राष्ट्रपति को ब्रिटिश व्यवस्था के राजा/रानी की तरह समझें — एक गरिमामय प्रतीक जो हस्ताक्षर व अनुमोदन करता है, पर नीति नहीं तय करता। वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। राष्ट्रपति "शासन का प्रतीक है, पर शासक नहीं"।
राष्ट्रपति के बारे में मुख्य तथ्य
विशेषताविवरण
पद / स्थितिअनुच्छेद 52 — राज्य का प्रमुख।
निर्वाचन कैसेअप्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व से (अनुच्छेद 54, 55)।
निर्वाचक मंडलसंसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्यों तथा दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक।
कार्यकाल5 वर्ष (पुनर्निर्वाचन के योग्य)।
योग्यताएँभारत का नागरिक, 35+ वर्ष, लोक सभा के निर्वाचन हेतु योग्य।
हटानाअनुच्छेद 61 के अंतर्गत "संविधान के उल्लंघन" हेतु महाभियोग।
📖 कहानी
बिहार के डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति व सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले थे — वे दो कार्यकाल (1950–1962) तक पद पर रहे। यह इस परीक्षा में बिहार से जुड़ा एक प्रिय तथ्य है।
🎯 यह क्यों ज़रूरी है
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इनमें कानून का बल होता है पर बाद में संसद से अनुमोदन आवश्यक है — परीक्षा व करेंट अफेयर्स का बारंबार बिंदु।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ व विवेकाधिकार

जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु आता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन संभावित प्रतिक्रियाएँ होती हैं — जिन्हें साथ में वीटो शक्तियाँ कहा जाता है।

वीटोअर्थ
पूर्ण वीटोअनुमति पूर्णतः रोकना; विधेयक समाप्त हो जाता है। दुर्लभ रूप से प्रयुक्त (जैसे निजी सदस्यों के विधेयकों के विरुद्ध)।
निलंबनकारी वीटोकिसी विधेयक (धन विधेयक नहीं) को पुनर्विचार हेतु एक बार लौटाना; यदि संसद इसे परिवर्तन सहित या बिना पुनः पारित करे, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी।
जेब वीटोन अनुमति देना, न रोकना, न लौटाना — बस अनिश्चितकाल तक इसे रोक रखना (संविधान राष्ट्रपति के निर्णय हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं करता)।
📖 कहानी
सबसे प्रसिद्ध जेब वीटो: राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 (जो सरकार को निजी डाक रोकने की अनुमति देता) को रोके रखा और कभी निर्णय नहीं लिया — उनका कार्यकाल समाप्त होने पर यह स्वतः समाप्त हो गया। यह आज भी क्लासिक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है।
⚠️ परीक्षा जाल
राष्ट्रपति के पास धन विधेयक पर कोई वीटो नहीं है — अनुमति देनी होगी या रोकनी होगी, पर धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता (क्योंकि यह राष्ट्रपति की ही पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत हुआ था)।

42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए शब्दतः अनिवार्य बना दिया; 44वें संशोधन (1978) ने एक उपबंध जोड़ा जो राष्ट्रपति को सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने देता है — पर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना ही होगा। अतः आज राष्ट्रपति की "सहायता व सलाह" बाध्यकारी है, केवल एक बार "क्या आप निश्चित हैं?" पूछने का अधिकार है।

यद्यपि राष्ट्रपति सामान्यतः सलाह पर कार्य करता है, कुछ विवेकाधीन स्थितियाँ व्यवहार में बनी रहती हैं: किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने (त्रिशंकु लोक सभा) पर प्रधानमंत्री नियुक्त करना, विश्वास खो चुकी परंतु त्यागपत्र न देने वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, तथा पहले ही बहुमत खो चुकी परिषद की सलाह पर लोक सभा भंग करने का निर्णय लेना या टालना।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63) भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है — यही इस पद का मुख्य दैनिक कार्य है।

  • निर्वाचक मंडल: संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य — निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों — एकल संक्रमणीय मत सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व से मतदान करते हैं।
  • योग्यताएँ: भारत का नागरिक, 35+ वर्ष, तथा राज्य सभा के निर्वाचन हेतु योग्य।
⚠️ परीक्षा जाल
सबसे आम जाल: दोनों पदों के लिए निर्वाचक मंडल अलग है। राष्ट्रपति के लिए केवल निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं और राज्यों के विधायक शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य मतदान करते हैं, पर विधायक शामिल नहीं होते।
🧠 याद रखने की ट्रिक
याद रखने की युक्ति: राष्ट्रपति लोक सभा के लिए योग्य, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के लिए योग्य — और यह उपयुक्त है, क्योंकि उपराष्ट्रपति वास्तव में राज्य सभा की अध्यक्षता करता है!

हटाने की प्रक्रिया एक और अंतर बिंदु है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग (अनुच्छेद 61) द्वारा "संविधान के उल्लंघन" हेतु हटाया जाता है — किसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप, 14 दिन की सूचना, तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से आरोप पारित होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 67(b)) को अधिक सरलता से हटाया जा सकता है — केवल राज्य सभा के संकल्प द्वारा, प्रभावी बहुमत (तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत) से पारित तथा लोक सभा द्वारा सहमत — कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं, न ही पूर्व में आरोप गठित करने की आवश्यकता।

प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद

प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75) सरकार का वास्तविक प्रमुख है — कार्यपालिका शक्ति का सच्चा केंद्र। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, परंतु परंपरा के अनुसार यह लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

🎯 यह क्यों ज़रूरी है
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोक सभा का विश्वास (बहुमत) प्राप्त है — यही संसदीय व्यवस्था की नींव है। यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा।
ℹ️ ध्यान दें
91वें संशोधन (2003) ने मंत्रिमंडल के आकार पर सीमा लगाई: मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री सहित, लोक सभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह बड़े "जंबो" मंत्रिमंडलों को रोकने हेतु किया गया।

भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है और न्यायालयों में उसका प्रतिनिधित्व करता है।

मंत्रिपरिषद एक समतल श्रेणी नहीं है — इसमें तीन स्तर हैं: कैबिनेट मंत्री (शीर्ष स्तर, प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख, कैबिनेट बैठकों में बैठते हैं), राज्य मंत्री (या तो किसी छोटे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, या किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु संलग्न), तथा उप मंत्री (किसी कैबिनेट या राज्य मंत्री की सहायता हेतु संलग्न, सामान्यतः स्वतंत्र प्रभार नहीं रखते)। "कैबिनेट/मंत्रिमंडल" (अनुच्छेद 352 की व्याख्या, 44वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई) तकनीकी रूप से केवल कैबिनेट मंत्रियों का छोटा, आंतरिक समूह है — निर्णय-निर्माण का वास्तविक इंजन, संपूर्ण मंत्रिपरिषद से अलग।

🎯 यह क्यों ज़रूरी है
मंत्री "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" (अनुच्छेद 75(2)) पद धारण करते हैं — पर वास्तव में इसका अर्थ प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। इसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (किसी मंत्री को अकेले त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है) बनाम अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व (अविश्वास मत पर पूरी परिषद गिरती है) के साथ जोड़ें — यह पर्चे की एक क्लासिक तुलना जोड़ी है।

राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री

तीनों पद एक नज़र में
बिंदुराष्ट्रपतिउपराष्ट्रपतिप्रधानमंत्री
अनुच्छेद526375
भूमिकाराज्य का प्रमुख (नाममात्र)राज्य सभा का पदेन सभापतिसरकार का प्रमुख (वास्तविक)
चयननिर्वाचक मंडल (निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक)सभी सांसद (निर्वाचित + मनोनीत)राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; लोक सभा बहुमत का नेता
न्यूनतम आयु353525 (लोक सभा) / 30 (राज्य सभा) सांसद रूप में
संघ कार्यपालिका में शक्ति का प्रवाह
  1. अनुच्छेद 53
    कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित।
  2. अनुच्छेद 74
    परंतु उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर।
  3. अनुच्छेद 75
    प्रधानमंत्री उस परिषद का नेतृत्व वास्तविक शासनाध्यक्ष रूप में करता है।
  4. अनुच्छेद 75(3)
    मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।

मुख्य बिंदु

  • संघ कार्यपालिका = राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति + प्रधानमंत्री + मंत्रिपरिषद + महान्यायवादी।
  • राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52) = राज्य का प्रमुख (नाममात्र)। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 द्वारा निहित, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयुक्त।
  • राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन (अनुच्छेद 54, 55) निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (दिल्ली व पुडुचेरी सहित) के निर्वाचक मंडल द्वारा; कार्यकाल 5 वर्ष; आयु 35+; महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत।
  • उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63) = राज्य सभा का पदेन सभापति (अनुच्छेद 64); निर्वाचन सभी सांसदों (निर्वाचित + मनोनीत) द्वारा; कोई विधायक मतदान नहीं करता।
  • प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75) = सरकार का वास्तविक प्रमुख; मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (अनुच्छेद 75(3))।
  • 91वाँ संशोधन (2003): कुल मंत्री (प्रधानमंत्री सहित) ≤ लोक सभा की संख्या का 15%। महान्यायवादी = सर्वोच्च विधि अधिकारी (अनुच्छेद 76)।
  • बिहार संबंध: डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम व सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे (दो कार्यकाल, 1950–1962)।
  • राष्ट्रपति संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश (अनुच्छेद 123) जारी कर सकता है।
  • तीन वीटो: पूर्ण (अनुमति रोकना), निलंबनकारी (एक बार लौटाना — संसद द्वारा पुनः पारित विधेयक बाध्यकारी), जेब (अनिश्चितकाल रोकना — जैसे ज़ैल सिंह व डाकघर विधेयक, 1986)। धन विधेयक पर कोई वीटो नहीं।
  • 44वें संशोधन के बाद से, राष्ट्रपति की "सहायता व सलाह" बाध्यकारी है, पुनर्विचार हेतु एक बार लौटाने का अधिकार (अनु. 74(1) उपबंध)। उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के संकल्प (प्रभावी बहुमत) व लोक सभा की सहमति (अनु. 67(b)) से हटाया जाता है — राष्ट्रपति के महाभियोग (अनु. 61) से सरल।
  • मंत्रिपरिषद के तीन स्तर: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। "कैबिनेट" = केवल कैबिनेट मंत्रियों का छोटा आंतरिक समूह। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनु. 75(2)) पद धारण करते हैं; व्यक्तिगत बनाम सामूहिक (अनु. 75(3)) उत्तरदायित्व।

अभ्यास प्रश्न (11)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति में निहित है?

    1. अनुच्छेद 52
    2. अनुच्छेद 53
    3. अनुच्छेद 74
    4. अनुच्छेद 75
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 53

    अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। अनुच्छेद 52 केवल पद की स्थापना करता है; अनुच्छेद 74 सहायता व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
  2. स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?

    1. डॉ. एस. राधाकृष्णन
    2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
    3. डॉ. बी. आर. आंबेडकर
    4. डॉ. ज़ाकिर हुसैन
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — डॉ. राजेंद्र प्रसाद

    बिहार के डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति व सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले थे, जो दो कार्यकाल (1950–1962) तक पद पर रहे।
  3. भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है?

    1. लोक सभा
    2. राज्य सभा
    3. दोनों सदन संयुक्त रूप से
    4. राज्य विधान परिषद
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — राज्य सभा

    अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्य सभा (राज्यों की परिषद) का पदेन सभापति होता है।
  4. 91वें संशोधन (2003) द्वारा, मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री सहित) कितने से अधिक नहीं हो सकती:

    1. लोक सभा की संख्या का 10%
    2. लोक सभा की संख्या का 12%
    3. लोक सभा की संख्या का 15%
    4. लोक सभा की संख्या का 20%
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — लोक सभा की संख्या का 15%

    91वाँ संशोधन (2003) कुल मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री सहित, लोक सभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित करता है।
  5. भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है:

    1. भारत का मुख्य न्यायाधीश
    2. सॉलिसिटर जनरल
    3. महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
    4. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)

    अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी है, जो सरकार को सलाह देता व न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है।
  6. निर्वाचक मंडल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. राज्यों के विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
    2. राज्यों के विधायक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1

    कथन 1 सही है — निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते हैं। कथन 2 गलत है — उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, विधायकों द्वारा नहीं।
  7. निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. भारत में राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख है।
    2. मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 2

    कथन 1 गलत है — राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख है; प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख है। कथन 2 अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सही है।
  8. जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है?

    1. अनुच्छेद 61
    2. अनुच्छेद 74
    3. अनुच्छेद 123
    4. अनुच्छेद 356
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 123

    अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है; इनमें कानून का बल होता है पर बाद में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  9. राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 पर किस प्रकार का वीटो प्रयोग करने हेतु जाने जाते हैं?

    1. पूर्ण वीटो
    2. निलंबनकारी वीटो
    3. जेब वीटो
    4. योग्य वीटो
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — जेब वीटो

    ज़ैल सिंह ने न अनुमति दी, न विधेयक लौटाया, न अनुमति रोकी — उन्होंने बस कोई कार्रवाई नहीं की, जेब वीटो का क्लासिक उदाहरण।
  10. भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है:

    1. संविधान के उल्लंघन हेतु महाभियोग
    2. राज्य सभा के संकल्प (प्रभावी बहुमत) द्वारा जिसे लोक सभा की सहमति प्राप्त हो
    3. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से
    4. केवल लोक सभा के संकल्प द्वारा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — राज्य सभा के संकल्प (प्रभावी बहुमत) द्वारा जिसे लोक सभा की सहमति प्राप्त हो

    अनुच्छेद 67(b) के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित तथा लोक सभा द्वारा सहमत संकल्प से हटाया जाता है — राष्ट्रपति के विपरीत, महाभियोग या पूर्व-गठित आरोप की आवश्यकता नहीं।
  11. 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 74(1) में एक उपबंध जोड़ा जो राष्ट्रपति को अनुमति देता है:

    1. मंत्रिपरिषद की सलाह को पूर्णतः नज़रअंदाज़ करना
    2. परिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार लौटाना, पर उसके बाद दी गई सलाह पर कार्य करना अनिवार्य
    3. मंत्रिपरिषद को इच्छानुसार बर्खास्त करना
    4. प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्री नियुक्त करना
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — परिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार लौटाना, पर उसके बाद दी गई सलाह पर कार्य करना अनिवार्य

    44वें संशोधन का उपबंध राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से एक बार सलाह पर पुनर्विचार माँगने देता है, पर राष्ट्रपति को उस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा।