ट्रैवल एजेंसी और टूर संचालन III: यात्रा प्रलेखन: यात्रा सूचना नियमावली, पासपोर्ट और वीज़ा, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, मुद्रा, बीमा और कार्ड, सीमा शुल्क; नागरिकता, पासपोर्ट अधिनियम, FEMA, विदेशी और आप्रवासन विधियाँ, RBI दिशानिर्देश और आपराधिक विधि; सामान, खोया सामान, ख़तरनाक वस्तुएँ, माल दरें और मूल्यांकन प्रभार; हवाई अड्डा स्वचालन; और भ्रमण ब्रोशर
1. यात्रा सूचना नियमावली, पासपोर्ट और वीज़ा
IATA द्वारा प्रकाशित और अपने डेटाबेस रूप, TIMATIC, से अद्यतन रखी जाने वाली यात्रा सूचना नियमावली (TIM) हर देश हेतु वे प्रवेश अपेक्षाएँ देती है जिन्हें एयरलाइनों और एजेंटों को यात्री की यात्रा से पहले जाँचना होता है: पासपोर्ट वैधता नियम, राष्ट्रीयता और उद्देश्य के अनुसार वीज़ा अपेक्षाएँ, पारगमन नियम, स्वास्थ्य और टीकाकरण अपेक्षाएँ, सीमा शुल्क भत्ते, मुद्रा आयात और निर्यात नियम, और हवाई अड्डा कर। एयरलाइनें केवल उचित दस्तावेज़ों वाले यात्रियों को ले जाने हेतु उत्तरदायी हैं और प्रवेश से वंचित यात्रियों हेतु उन पर जुर्माना लग सकता है और उन्हें वापस ले जाना पड़ सकता है, इसीलिए चेक-इन कर्मचारी इसका परामर्श लेते हैं। पासपोर्ट किसी सरकार द्वारा अपने नागरिक को जारी यात्रा दस्तावेज़ है, जो पहचान और राष्ट्रीयता प्रमाणित करता है और अन्य राज्यों से धारक को जाने देने का अनुरोध करता है। वीज़ा देखे जाने वाले देश का पृष्ठांकन या इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकार है, जो धारक को किसी बताए गए उद्देश्य और अवधि हेतु प्रवेश माँगने की अनुमति देता है; यह प्रवेश की गारंटी नहीं देता, जिसका निर्णय बंदरगाह पर आप्रवासन अधिकारी करता है।
| पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत भारतीय पासपोर्ट | किसे जारी | टिप्पणी |
|---|---|---|
| साधारण पासपोर्ट (गहरा नीला आवरण) | साधारण यात्रा हेतु नागरिक | वयस्कों हेतु दस वर्ष वैध; अवयस्कों हेतु पाँच वर्ष या अठारह वर्ष की आयु तक, जो पहले हो; पुलिस सत्यापन के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्रों से जारी, तेज़ तत्काल विकल्प सहित |
| आधिकारिक पासपोर्ट (सफ़ेद आवरण) | आधिकारिक कर्तव्य पर यात्रा करते सरकारी अधिकारी | केवल आधिकारिक यात्रा हेतु |
| राजनयिक पासपोर्ट (मैरून आवरण) | राजनयिक और कुछ उच्च अधिकारी | अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राजनयिक विशेषाधिकार सहित |
पासपोर्ट या वीज़ा प्रपत्र में अपेक्षित सूचना पूर्वानुमेय है: अन्य पहचान दस्तावेज़ों के अनुसार ठीक पूरा नाम, जन्म तिथि और स्थान, राष्ट्रीयता, माता-पिता या पति/पत्नी के नाम, पता और संपर्क विवरण, व्यवसाय, पहचान प्रमाण संख्याएँ, पिछले पासपोर्ट और यात्रा इतिहास, और वीज़ा हेतु उद्देश्य, तिथियाँ, देश में पता, प्रायोजक या मेज़बान, और वित्तीय साधन, छायाचित्रों और, बढ़ते रूप से, बायोमेट्रिक्स सहित। अनेक देश चाहते हैं कि पासपोर्ट इच्छित ठहराव से छह माह आगे तक वैध हो और उसमें ख़ाली पृष्ठ हों। भारत अपने विदेशी मिशनों से नियमित वीज़ा (पर्यटक, व्यवसाय, रोज़गार, छात्र, चिकित्सा, सम्मेलन, पत्रकार, पारगमन और अन्य) जारी करता है, और नवंबर 2014 से एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार सहित आगमन पर पर्यटक वीज़ा के रूप में आरंभ हुआ, 2015 में ई-पर्यटक वीज़ा नाम पाया और 2017 में ई-व्यवसाय और ई-चिकित्सा श्रेणियों तक तथा बाद में ई-सम्मेलन और ई-चिकित्सा परिचारक जैसी अन्य श्रेणियों तक विस्तारित हुआ। ई-वीज़ा का आवेदन और स्वीकृति ऑनलाइन होती है और इससे निर्दिष्ट हवाई अड्डों और बंदरगाहों से प्रवेश होता है।
2. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, मुद्रा, बीमा और कार्ड, सीमा शुल्क और हवाई अड्डा सूचना
| दस्तावेज़ या नियम | यात्री को क्या जानना चाहिए |
|---|---|
| स्वास्थ्य प्रमाणपत्र | WHO के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत, टीकाकरण या रोगनिरोध के अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र पर दर्ज पीत ज्वर टीकाकरण अनेक देश संचरण के जोखिम वाले क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों से माँगते हैं; 2016 से प्रमाणपत्र टीका लगे व्यक्ति के जीवन भर वैध है। भारत ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों से इसकी अपेक्षा करता है, और बिना इसके आने वालों को संगरोध में रखा जा सकता है |
| मुद्रा | विदेशी मुद्रा पासपोर्ट और टिकट के विरुद्ध प्राधिकृत व्यापारियों और मुद्रा विनिमयकर्ताओं से ख़रीदी जाती है; यात्री नक़द, पूर्वदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट या डेबिट कार्ड का मिश्रण रखते हैं |
| यात्रा बीमा | विदेश में चिकित्सा व्यय, निकासी, यात्रा निरस्तीकरण और कटौती, सामान और पासपोर्ट की हानि, और व्यक्तिगत दायित्व को समेटता है; कुछ देश चिकित्सा आवरण को वीज़ा की शर्त बनाते हैं (शेंगेन वीज़ा इसकी अपेक्षा करता है) |
| क्रेडिट और डेबिट कार्ड | अंतरराष्ट्रीय उपयोग हेतु सक्षम होने चाहिए; यात्री को बैंक को सूचित करना चाहिए, विदेशी लेनदेन और नक़द निकासी के शुल्क जानने चाहिए, और आपात संपर्क संख्याएँ रखनी चाहिए |
| सीमा शुल्क | आने वाले यात्री यदि उनके पास घोषित करने को कुछ नहीं है तो हरा चैनल और यदि वे निःशुल्क भत्ते से अधिक शुल्क-योग्य वस्तुएँ या घोषणा-योग्य वस्तुएँ ला रहे हैं तो लाल चैनल चुनते हैं; शुल्क-मुक्त भत्ता सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत बने सामान नियमों द्वारा मूल्य के रूप में तय होता है और समय-समय पर संशोधित होता है; मादक पदार्थ, हथियार, नक़ली वस्तुएँ और कुछ वन्यजीव उत्पाद प्रतिषिद्ध हैं |
| हवाई अड्डा सूचना | टर्मिनल और चेक-इन समय (सामान्यतः घरेलू प्रस्थान से दो और अंतरराष्ट्रीय से तीन घंटे पहले), तरल पदार्थों और पावर बैंकों पर सुरक्षा नियम, आप्रवासन और उत्प्रवासन औपचारिकताएँ, और स्थानांतरण व्यवस्थाएँ |
3. नागरिकता, पासपोर्ट, FEMA, विदेशी और आप्रवासन विधियाँ, सीमा शुल्क, RBI दिशानिर्देश और आपराधिक विधि
भारत में नागरिकता नागरिकता अधिनियम 1955 से नियंत्रित है, जो जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण से नागरिकता का प्रावधान करता है; भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, पर भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अन्य देशों के नागरिक हैं, भारत के विदेशी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, बहु-प्रवेश वीज़ा सहित एक आजीवन स्थिति, जिसमें 2015 में पूर्व PIO कार्ड का विलय हुआ। पासपोर्ट अधिनियम 1967 पासपोर्टों के जारी करने, अस्वीकार करने, ज़ब्त करने और रद्द करने को नियंत्रित करता है और बिना पासपोर्ट यात्रा करने या उसे पाने हेतु झूठी सूचना देने को अपराध बनाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA), 1 जून 2000 से प्रवृत्त, ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का स्थान लिया; यह उल्लंघनों को आपराधिक अपराधों के बजाय दंड सहित दीवानी मामले मानता है, और यात्रा जैसे चालू खाता लेनदेन को उचित प्रतिबंधों के अधीन अनुमति देता है। रिज़र्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत निवासी व्यक्ति यात्रा सहित अनुमत उद्देश्यों हेतु एक वित्तीय वर्ष में USD 2,50,000 तक भेज सकता है (2015 से यही सीमा); विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारियों से ख़रीदी जाती है; आगमन पर USD 5,000 से अधिक के विदेशी मुद्रा नोट, या कुल USD 10,000 से अधिक की विदेशी मुद्रा, मुद्रा घोषणा प्रपत्र पर घोषित करनी होती है; और निवासी भारतीय मुद्रा भारत से बाहर और वापस केवल एक छोटी सीमा तक ले जा सकते हैं, 2015 के विनियमों के अंतर्गत ₹25,000।
पाठ्यक्रम में "Foreigners Registration Act" उस विधि को सूचित करता है जो विदेशियों से अधिकारियों के पास पंजीकरण की अपेक्षा करती है। दशकों तक विदेशियों का प्रवेश, ठहराव और निकास चार अधिनियमों से नियंत्रित था: पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 और आप्रवासन (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000। पंजीकरण नियमों के अंतर्गत 180 दिनों से अधिक के दीर्घकालिक वीज़ा वाले विदेशी को आगमन के 14 दिनों के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के पास पंजीकरण कराना होता था, अब अधिकांशतः ई-FRRO सेवा से ऑनलाइन, और होटलों को विदेशी अतिथियों की सूचना देनी होती थी। संसद ने तब से आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया है, जो इन विधियों का समेकन करता है और चारों को निरस्त करता है; यह प्रवेश हेतु पासपोर्ट और वीज़ा, पंजीकरण, होटलों, शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों द्वारा विदेशियों की सूचना, और वाहकों के दायित्वों का प्रावधान करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी होता है, और विस्तृत अपेक्षाएँ इसके अंतर्गत बने नियमों और आदेशों में हैं, जिन्हें वर्तमान प्रक्रिया हेतु जाँचना चाहिए।
पाठ्यक्रम में "Criminal Law" और "Registration of cases" अपराध के शिकार के रूप में पर्यटकों और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने लिया। संज्ञेय अपराध की सूचना अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज होती है, जो इसे किसी भी थाने में दिए जाने की अनुमति देती है, अपराध चाहे जहाँ हुआ हो ("शून्य FIR"), और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी। जिस पर्यटक का पासपोर्ट चोरी हो, वह हानि की सूचना पुलिस को देता है, रिपोर्ट की प्रति लेता है, और प्रतिस्थापन हेतु अपने दूतावास में या, भारतीय होने पर, पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करता है; विदेशी नागरिक को नए पासपोर्ट पर जाने से पहले आप्रवासन अधिकारियों से निकास अनुमति भी चाहिए। अनेक राज्यों में प्रमुख गंतव्यों पर आगंतुकों की सहायता हेतु पर्यटक पुलिस इकाइयाँ हैं।
4. सामान और माल: भत्ते, भार और नग अवधारणाएँ, खोया सामान, ख़तरनाक वस्तुएँ, माल दरें और मूल्यांकन प्रभार
हर टिकट में एक निःशुल्क सामान भत्ता (पाठ्यक्रम का "free access baggage") होता है, बिना अतिरिक्त शुल्क के ले जाया जाने वाला चेक-इन सामान, और एक केबिन भत्ता। यह दो में से किसी एक प्रणाली के अंतर्गत तय होता है। भार अवधारणा के अंतर्गत भत्ता कुल भार है, इकोनॉमी में सामान्यतः 20 से 30 किग्रा और उच्च श्रेणियों में अधिक; नग अवधारणा के अंतर्गत, जो विशेषकर अमेरिका महाद्वीप आने-जाने की यात्राओं पर प्रयुक्त होती है, यह नगों की संख्या है, इकोनॉमी में सामान्यतः 23 किग्रा तक के दो नग, हर नग के आयामों की सीमाओं सहित। भत्ते से अधिक सामान अतिरिक्त सामान है, भार अवधारणा के अंतर्गत प्रति किलोग्राम और नग अवधारणा के अंतर्गत प्रति अतिरिक्त नग प्रभारित, और EMD से चुकाया जाता है। हल उदाहरण: 30 किग्रा के भत्ते के साथ, 38 किग्रा चेक-इन करने वाले यात्री का 8 किग्रा अतिरिक्त है, जो ₹500 प्रति किलोग्राम पर ₹4,000 का पड़ता है।
जब चेक-इन सामान खो जाए, विलंबित हो या क्षतिग्रस्त हो, तो यात्री जाने से पहले हवाई अड्डे पर संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (PIR) दर्ज करता है। मॉन्ट्रियल अभिसमय 1999 के अंतर्गत एयरलाइन चेक-इन सामान हेतु प्रति यात्री विशेष आहरण अधिकारों में व्यक्त एक सीमा तक उत्तरदायी है (मूल पाठ में 1,000 SDR, तब से ऊपर संशोधित), जब तक कोई उच्च मूल्य घोषित और भुगतान न किया गया हो; क्षति की शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर और विलंब की 21 दिनों के भीतर करनी होती है, और 21 दिनों में न पहुँचा सामान खोया माना जाता है। ख़तरनाक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो विमान या लोगों को संकट में डाल सकती हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत नौ वर्गों में वर्गीकृत: विस्फोटक; गैसें; ज्वलनशील द्रव; ज्वलनशील ठोस; ऑक्सीकारक पदार्थ और कार्बनिक पेरॉक्साइड; विषैले और संक्रामक पदार्थ; रेडियोधर्मी पदार्थ; संक्षारक; और विविध ख़तरनाक वस्तुएँ, जिनमें लिथियम बैटरियाँ आती हैं। इन्हें माल के रूप में केवल IATA के ख़तरनाक वस्तु विनियमों (ICAO के तकनीकी निर्देशों पर आधारित) के अंतर्गत ले जाया जाता है, और यात्री केवल सीमित वस्तुएँ ले जा सकते हैं, अतिरिक्त लिथियम बैटरियाँ और पावर बैंक केबिन में और चेक-इन बैगों में नहीं।
| माल शब्द | अर्थ |
|---|---|
| एयर वेबिल (AWB) | हवाई माल हेतु परिवहन अनुबंध और रसीद, एयरलाइन के तीन-अंकीय उपसर्ग और क्रम संख्या से अंकित |
| प्रभार्य भार | वास्तविक सकल भार और आयतनीय भार में से अधिक, जिसे IATA लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई सेंटीमीटर में भाग 6,000 से निकालता है |
| सामान्य माल दरें | प्रति किलोग्राम दरें जो भार-खंडों से भार बढ़ने पर घटती हैं (45 किग्रा से नीचे सामान्य दर और ऊपर मात्रा दरें), न्यूनतम प्रभार के अधीन |
| विशिष्ट वस्तु दरें और वर्ग दरें | विशेष मार्गों पर मात्रा में चलने वाली नामित वस्तुओं हेतु कम दरें; वर्ग दरें, सामान्य दर का एक प्रतिशत, जीवित पशुओं और मूल्यवान वस्तुओं हेतु बढ़ाई गई और समाचार-पत्रों जैसी वस्तुओं हेतु घटाई गई |
| मूल्यांकन प्रभार (पाठ्यक्रम का "ad valuation charges") | एक यथामूल्य (ad valorem) प्रभार, उस राशि का प्रतिशत जिससे परेषक का परिवहन हेतु घोषित मूल्य वाहक की प्रति किलोग्राम दायित्व सीमा से अधिक है, जो वाहक के दायित्व को घोषित मूल्य तक बढ़ाने हेतु चुकाया जाता है |
प्रभार्य भार का हल उदाहरण: 100 × 60 × 50 सेमी के एक डिब्बे का भार 40 किग्रा है। इसका आयतनीय भार 100 × 60 × 50 ÷ 6,000 = 300,000 ÷ 6,000 = 50 किग्रा है, जो वास्तविक भार से अधिक है, अतः डिब्बे पर 50 किग्रा का प्रभार लगता है। हल्की, भारी-भरकम वस्तुएँ घेरे गए स्थान का भुगतान करती हैं; सघन वस्तुएँ अपने भार का।
5. स्वचालन और हवाई अड्डा प्रक्रियाएँ, और भ्रमण ब्रोशर
हवाई अड्डा प्रक्रियाएँ लगभग हर चरण पर स्वचालित हो गई हैं। यात्री ऑनलाइन या स्व-सेवा कियोस्क पर चेक-इन करते हैं और स्वचालित काउंटरों पर अपने बैग छोड़ते हैं; बोर्डिंग पास फ़ोन पर होते हैं; एयरलाइनें आगमन से पहले आप्रवासन अधिकारियों को अग्रिम यात्री सूचना भेजती हैं; अनेक हवाई अड्डे आप्रवासन हेतु ई-गेट का प्रयोग करते हैं; और भारत का डिजीयात्रा, दिसंबर 2022 में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर आरंभ, घरेलू यात्रियों को चेहरा-पहचान से प्रवेश, सुरक्षा और बोर्डिंग द्वार पार करने देता है। अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान का क्रम अब भी चेक-इन और बैग छोड़ना, उत्प्रवासन, सुरक्षा जाँच और बोर्डिंग है; आगमन हेतु, आप्रवासन, सामान प्राप्ति और हरे या लाल चैनल से सीमा शुल्क। सामान को बारकोड वाले और बढ़ते रूप से रेडियो-आवृत्ति टैगों से ट्रैक किया जाता है, जिससे ग़लत संभाल घटी है।
भ्रमण ब्रोशर संचालक की दुकान की खिड़की है और, विधि में, अनुबंध का भाग। इसके तत्त्व हैं आकर्षक आवरण और ब्रांड; संचालक का परिचय; छायाचित्रों और मानचित्रों सहित गंतव्य विवरण; दिन-प्रति-दिन यात्रा-कार्यक्रम; समावेशन और अपवर्जन; आवास विवरण; तिथि, कक्ष प्रकार और समूह आकार के अनुसार मूल्य तालिका, पूरकों सहित; बुकिंग शर्तें (जमा, भुगतान, निरस्तीकरण शुल्क, बीमा, संचालक का दायित्व); प्रलेखन और स्वास्थ्य सलाह; और बुकिंग प्रपत्र तथा संपर्क विवरण। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि अमूर्त उत्पाद को ख़रीद से पहले दृश्य और विश्वसनीय बनाना होता है, क्योंकि यह ब्रांड को स्थापित करता है, और क्योंकि जो कुछ यह वादा करता है वह देना होता है: मिथ्या वर्णन उपभोक्ता विधि के अंतर्गत शिकायत का आधार है। अधिकांश ब्रोशर अब डिजिटल हैं, पर तत्त्व वही हैं।
मुख्य बिंदु
- IATA यात्रा सूचना नियमावली (और TIMATIC) हर देश के पासपोर्ट, वीज़ा, स्वास्थ्य, सीमा शुल्क और मुद्रा नियम देती है; वीज़ा प्रवेश माँगने की अनुमति देता है, प्रवेश का अधिकार नहीं; पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत भारतीय पासपोर्ट साधारण (वयस्कों हेतु दस वर्ष), आधिकारिक और राजनयिक हैं; ई-वीज़ा नवंबर 2014 में आरंभ हुआ।
- पीत ज्वर प्रमाणपत्र 2016 से आजीवन वैध है; बीमा, कार्ड और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है; सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत हरे और लाल चैनलों का प्रयोग करता है, भत्ता सामान नियमों से तय होता है।
- नागरिकता अधिनियम 1955 (OCI, 2015 में PIO का विलय); FEMA 1999 (दीवानी, 1 जून 2000 से; LRS प्रति वर्ष USD 2,50,000; USD 5,000 से अधिक के नोट या USD 10,000 से अधिक की विदेशी मुद्रा घोषित करें); विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1939 सहित चारों विदेशी विधियाँ आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 द्वारा निरस्त और समेकित हैं; FIR अब BNSS की धारा 173 के अंतर्गत दर्ज होती हैं (1 जुलाई 2024 से)।
- सामान भार अवधारणा (कुल किलोग्राम) या नग अवधारणा (सामान्यतः 23 किग्रा के दो नग, अमेरिका महाद्वीप आने-जाने में) पर चलता है; अतिरिक्त प्रति किलोग्राम या नग प्रभारित होता है (₹500 पर 8 किग्रा = ₹4,000); खोए बैगों हेतु PIR चाहिए, और दावे क्षति हेतु 7 दिन और विलंब हेतु 21 दिन में; ख़तरनाक वस्तुएँ नौ वर्गों में आती हैं।
- माल पर वास्तविक और आयतनीय भार में से अधिक पर प्रभार लगता है (L × W × H ÷ 6,000; 100 × 60 × 50 सेमी = 50 किग्रा); मूल्यांकन प्रभार दायित्व सीमा से ऊपर के घोषित मूल्य पर यथामूल्य है; डिजीयात्रा (दिसंबर 2022) और ई-गेट हवाई अड्डे को स्वचालित करते हैं; ब्रोशर एक बिक्री उपकरण और अनुबंध का भाग है।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
IATA का वह प्रकाशन, TIMATIC डेटाबेस के रूप में अनुरक्षित, जिसका परामर्श एयरलाइनें और एजेंट हर देश की पासपोर्ट, वीज़ा और स्वास्थ्य अपेक्षाओं हेतु लेते हैं, है
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उत्तर: B — यात्रा सूचना नियमावली (TIM)
TIM पासपोर्ट, वीज़ा, स्वास्थ्य, सीमा शुल्क और मुद्रा हेतु प्रवेश अपेक्षाएँ देती है। ख़तरनाक वस्तु विनियम ख़तरनाक माल को नियंत्रित करते हैं, आधिकारिक एयरलाइन गाइड समय-सारणियाँ सूचीबद्ध करती है और यात्री वायु टैरिफ़ किराए और नियम देता है।निम्नलिखित में से कौन-से अधिनियम आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 द्वारा निरस्त और समेकित किए गए? सभी सही विकल्प चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946; B — पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; D — विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939
2025 का अधिनियम पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 और आप्रवासन (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। भारतीय पासपोर्टों को नियंत्रित करने वाला पासपोर्ट अधिनियम 1967 प्रवृत्त बना रहता है।एक हवाई माल डिब्बा 100 सेमी × 60 सेमी × 50 सेमी का है और उसका भार 40 किग्रा है। IATA के 6,000 के आयतनीय भाजक का प्रयोग कर, किलोग्राम में उसका प्रभार्य भार क्या है?
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 50
आयतनीय भार = 100 × 60 × 50 ÷ 6,000 = 300,000 ÷ 6,000 = 50 किग्रा। प्रभार्य भार वास्तविक 40 किग्रा और आयतनीय 50 किग्रा में से अधिक है, अतः 50 किग्रा।भार अवधारणा के अंतर्गत एक यात्री का निःशुल्क सामान भत्ता 30 किग्रा है, और वह 38 किग्रा चेक-इन करता है। यदि अतिरिक्त सामान ₹500 प्रति किलोग्राम प्रभारित हो, तो उसे, रुपयों में, कितना चुकाना होगा?
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
उत्तर देखें
उत्तर: 4000
अतिरिक्त 38 − 30 = 8 किग्रा है, और 8 × 500 = ₹4,000। नग अवधारणा के अंतर्गत प्रभार इसके बजाय प्रति अतिरिक्त नग होता, नग-सीमा के भीतर उसका भार चाहे जो हो।विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के विषय में कौन-सा कथन सही है?
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उत्तर: D — इसने FERA 1973 का स्थान लिया और उल्लंघनों को दंड-योग्य दीवानी मामले मानता है
1 जून 2000 से प्रवृत्त FEMA ने FERA 1973 के आपराधिक दृष्टिकोण को दीवानी दंडों से बदला और यात्रा जैसे चालू खाता लेनदेन को उदारीकृत प्रेषण योजना जैसी सीमाओं के भीतर अनुमति देता है।2016 में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का संशोधन प्रभावी होने के बाद से पीत ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण का प्रमाणपत्र कितने समय वैध है?
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उत्तर: B — टीका लगे व्यक्ति के जीवन भर
प्रमाणपत्र पहले दस वर्ष वैध होता था; WHO ने 2016 से इसकी वैधता आजीवन कर दी, क्योंकि एक ख़ुराक स्थायी सुरक्षा देती है। भारत जैसे देश अब भी जोखिम क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों से इसकी अपेक्षा करते हैं।IATA के ख़तरनाक वस्तु विनियमों में प्रयुक्त संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण के अंतर्गत ख़तरनाक वस्तुएँ कितने वर्गों में बँटी हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: C — नौ
नौ वर्ग विस्फोटक, गैसें, ज्वलनशील द्रव, ज्वलनशील ठोस, ऑक्सीकारक और कार्बनिक पेरॉक्साइड, विषैले और संक्रामक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, संक्षारक और लिथियम बैटरियों जैसी विविध ख़तरनाक वस्तुएँ हैं।पाठ्यक्रम सामान हेतु "Weigh and piece concept" सूचीबद्ध करता है। दोनों अवधारणाओं के विषय में कौन-से कथन सही हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: B — नग अवधारणा के अंतर्गत भत्ता बैगों की संख्या है, हर एक भार और आकार सीमा के भीतर; D — नग अवधारणा विशेषकर अमेरिका महाद्वीप आने-जाने की यात्राओं पर प्रयुक्त होती है
भार अवधारणा कुल भार और नग अवधारणा सीमित भार और आकार के नगों की संख्या तय करती है, बाद वाली विशेष रूप से अमेरिका महाद्वीप आने-जाने में प्रयुक्त। दोनों के अंतर्गत भत्ते से अधिक सामान प्रभारित होता है, प्रति किलोग्राम या प्रति नग।अभिकथन (A): जिस विदेशी पर्यटक का पासपोर्ट भारत में चोरी हो, उसे हानि की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और रिपोर्ट की प्रति लेनी चाहिए। कारण (R): 1 जुलाई 2024 से संज्ञेय अपराध की सूचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत दर्ज होती है।
उत्तर देखें
उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। पर्यटक को पुलिस रिपोर्ट इसलिए चाहिए कि उसका दूतावास नया पासपोर्ट जारी करने हेतु और आप्रवासन अधिकारी निकास अनुमति हेतु उसकी अपेक्षा करते हैं; रिपोर्ट किस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज होती है, यह एक अलग तथ्य है।पाठ्यक्रम माल पर "ad valuation charges" का उल्लेख करता है। मूल्यांकन प्रभार का सर्वोत्तम वर्णन है
उत्तर देखें
उत्तर: C — उस राशि पर यथामूल्य प्रभार जिससे परिवहन हेतु घोषित मूल्य वाहक की दायित्व सीमा से अधिक है
"Ad valorem" का अर्थ है मूल्य के अनुसार। जब परेषक वाहक की प्रति किलोग्राम दायित्व सीमा से अधिक मूल्य घोषित करता है, तो वाहक अतिरिक्त मूल्य का एक प्रतिशत लेता है, और उसका दायित्व घोषित मूल्य तक बढ़ जाता है। यह न प्रलेखन शुल्क है न सीमा शुल्क।