समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र II (परिवार और बच्चे): परिवार के प्रकार्य, विकासात्मक चरण और प्रतिमान, पारिवारिक गतिकी और ओल्सन का सर्कम्प्लेक्स, मैकमास्टर और संरचनात्मक मॉडल; बाल विकास और भारत में बच्चों की स्थिति; और नीतियाँ, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, कन्या भ्रूण हत्या, दत्तक ग्रहण, पोषण देखभाल, संरक्षकता और बाल विवाह

यह अध्याय दसवीं इकाई के तीन मद लेता है: परिवारों के साथ समाज कार्य, उनके प्रकार्य, विकासात्मक चरण और प्रतिमान, पारिवारिक गतिकी, और समाज कार्य हस्तक्षेपों सहित पारिवारिक क्रियाशीलता के सैद्धांतिक मॉडल; बाल विकास, इसकी अवधारणा, दर्शन और ऐतिहासिक संदर्भ, और भारत में बच्चों की स्थिति, उनकी जनसांख्यिकीय रूपरेखा, शिक्षा और संरक्षण; और बच्चों हेतु नीतियाँ और कार्यक्रम, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय नीति, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और कन्या भ्रूण हत्या, दत्तक ग्रहण, पोषण देखभाल, संरक्षकता और बाल विवाह पर कार्यक्रम तथा विधियाँ। पाठ्यक्रम "Familiaes", "Circumflex model" (मॉडल ओल्सन का सर्कम्प्लेक्स मॉडल है), "National Policy on Children" (नीति National Policy for Children, राष्ट्रीय बाल नीति, है) और "UN convention an rights of children" लिखता है; हर एक को उसके सही नाम से पढ़ाया गया है। इस मंच पर गृह विज्ञान और विधि के पाठ्यक्रम भी परिवार का विवेचन करते हैं; यहाँ मॉडल आकलन और हस्तक्षेप हेतु पढ़ाए गए हैं।

1. परिवार: प्रकार्य, विकासात्मक चरण, प्रतिमान और गतिकी

मर्डॉक के चार सार्वभौमिक प्रकार्यों (यौन, प्रजनन, आर्थिक और शैक्षिक) से आगे टैलकॉट पार्सन्स ने तर्क दिया कि आधुनिक एकाकी परिवार दो में विशेषज्ञता रखता है: बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तित्वों का स्थिरीकरण। विलियम ऑगबर्न ने आर्थिक, संरक्षणात्मक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, शैक्षिक, प्रस्थिति-प्रदायक और स्नेहात्मक प्रकार्य गिनाए और तर्क दिया कि परिवार ने उनमें से अनेक अन्य संस्थाओं को खो दिए हैं, मुख्यतः स्नेहात्मक प्रकार्य बनाए रखते हुए। पारिवारिक जीवन चक्र विशिष्ट कार्यों और संक्रमणों वाले चरणों का वर्णन करता है। एवलिन डुवाल की शास्त्रीय योजना (1957) में आठ चरण हैं: बिना बच्चों का विवाहित दंपती; संतानोत्पत्ति वाले परिवार; पूर्व-विद्यालयी बच्चों वाले परिवार; विद्यालयी बच्चों वाले परिवार; किशोरों वाले परिवार; युवा वयस्कों को आगे बढ़ाने वाले परिवार; मध्यवय माता-पिता ("रिक्त घोंसले" से सेवानिवृत्ति तक); और वृद्ध परिवार सदस्य। बेट्टी कार्टर और मोनिका मैकगोल्ड्रिक ने बाद में हर संक्रमण के भावनात्मक कार्यों और संस्कृति, वर्ग तथा प्रवास के प्रभाव पर बल दिया। भारत में संयुक्त परिवार, विवाह व्यवस्थाएँ, दहेज और वृद्धों की देखभाल चक्र को उसका अपना आकार देते हैं।

भारत में पारिवारिक प्रतिमानों में अब एकाकी और संयुक्त या विस्तारित परिवार, एकल-अभिभावक और महिला-प्रमुख परिवार (प्रायः वैधव्य, परित्याग या पुरुष प्रवास के कारण), द्वि-अर्जक परिवार, पुनर्विवाह के बाद मिश्रित परिवार, अंतरराष्ट्रीय परिवार, सहवास संबंध (जिन्हें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 "विवाह की प्रकृति वाले" संबंधों के रूप में आच्छादित करता है) और समलैंगिक दंपती शामिल हैं। पारिवारिक गतिकी परिवार के भीतर अंतःक्रिया के प्रतिमान हैं: भूमिकाएँ और उनका आवंटन, संचार, शक्ति और निर्णय-निर्माण, नियम और अनुष्ठान, सदस्यों और उप-प्रणालियों के बीच सीमाएँ, गठजोड़, और तनाव से सामना करने के तरीके। मरे बोवेन के पारिवारिक प्रणाली सिद्धांत ने आत्म-विभेदन, भावनात्मक त्रिकोण और प्रतिमानों के बहुपीढ़ी संचरण को जोड़ा; जीनोग्राम, मोनिका मैकगोल्ड्रिक और रैंडी गर्सन द्वारा विकसित तीन या अधिक पीढ़ियों का आरेख, उनके मानचित्रण का मानक उपकरण है।

2. पारिवारिक क्रियाशीलता के सैद्धांतिक मॉडल और हस्तक्षेप

पाठ्यक्रम का "Circumflex model" वैवाहिक और पारिवारिक प्रणालियों का सर्कम्प्लेक्स मॉडल है, जिसे डेविड ओल्सन, डगलस स्प्रेंकल और कैंडिस रसेल (1979) ने विकसित किया। यह परिवारों का दो केंद्रीय आयामों पर वर्णन करता है। सामंजस्य सदस्यों के बीच भावनात्मक बंधन है, विमुक्त (बहुत कम) से पृथक और संबद्ध होते हुए उलझे हुए (बहुत अधिक) तक। लचीलापन, जिसे पहले अनुकूलनशीलता कहा जाता था, तनाव के प्रत्युत्तर में नेतृत्व, भूमिकाएँ और नियम बदलने की क्षमता है, कठोर से संरचित और लचीले होते हुए अराजक तक। हर एक के चार स्तरों को मिलाने से सोलह प्रकार बनते हैं; मॉडल की केंद्रीय परिकल्पना है कि सामंजस्य और लचीलेपन के संतुलित स्तर (मध्य स्तर) सबसे अधिक क्रियाशील हैं, और किसी भी आयाम पर चरम स्तर समस्याजनक, विशेषकर समय के साथ। संचार तीसरा, सुगमकारी आयाम है जो परिवारों को अन्य दो पर आगे बढ़ने में सहायता देता है। मॉडल को पारिवारिक अनुकूलनशीलता और सामंजस्य मूल्यांकन पैमानों (FACES) से मापा जाता है।

पारिवारिक क्रियाशीलता का मैकमास्टर मॉडल, जिसे नाथन एप्स्टीन, डुएन बिशप और सॉल लेविन (1978) ने मूलतः कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय में विकसित किया, छह आयामों का आकलन करता है: समस्या समाधान (परिवार की समस्याओं को ऐसे हल करने की क्षमता जो प्रभावी क्रियाशीलता बनाए रखे), संचार (क्या यह स्पष्ट है या छिपा हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष), भूमिकाएँ (क्या आवश्यक कार्य आवंटित हैं और उत्तरदायित्व बना हुआ है), भावात्मक प्रत्युत्तरशीलता (उपयुक्त भावनाओं से प्रत्युत्तर देने की क्षमता), भावात्मक संलग्नता (सदस्य एक-दूसरे में कितनी रुचि लेते हैं, संलग्नता के अभाव से सहजीवी तक) और व्यवहार नियंत्रण (व्यवहार सँभालने के प्रतिमान, कठोर, लचीला, अहस्तक्षेपी या अराजक)। इसे पारिवारिक आकलन उपकरण से मापा जाता है और समस्या-केंद्रित प्रणाली चिकित्सा में लागू किया जाता है। सल्वाडोर मिनुचिन का संरचनात्मक मॉडल (फ़ैमिलीज़ एंड फ़ैमिली थेरेपी, 1974) परिवार को उप-प्रणालियों (दांपत्य, अभिभावकीय और सहोदर) में संगठित प्रणाली के रूप में देखता है, जो ऐसी सीमाओं से अलग हैं जो स्पष्ट, कठोर (विमुक्ति उत्पन्न करने वाली) या विसरित (उलझाव उत्पन्न करने वाली) हो सकती हैं, एक पदानुक्रम सहित जिसमें माता-पिता प्राधिकार रखते हैं। समस्याएँ दुष्क्रियाशील संरचना से उत्पन्न होती हैं, जैसे दूसरे अभिभावक के विरुद्ध एक अभिभावक और बच्चे के बीच अंतर-पीढ़ी गठबंधन। चिकित्सक परिवार से जुड़ता है, उसकी संरचना का मानचित्र बनाता है, सत्र में अंतःक्रिया देखने हेतु अभिनयन का प्रयोग करता है, समस्याओं को नया ढाँचा देता है, और सीमाओं तथा पदानुक्रम का पुनर्गठन करता है।

पारिवारिक क्रियाशीलता के तीन मॉडल
मॉडललेखकमूल आयामआकलन उपकरण
सर्कम्प्लेक्स मॉडलओल्सन, स्प्रेंकल और रसेल (1979)सामंजस्य और लचीलापन, संचार सुगमकर्ता के रूप में; संतुलित स्तर सबसे क्रियाशीलFACES
मैकमास्टर मॉडलएप्स्टीन, बिशप और लेविन (1978)समस्या समाधान, संचार, भूमिकाएँ, भावात्मक प्रत्युत्तरशीलता, भावात्मक संलग्नता, व्यवहार नियंत्रणपारिवारिक आकलन उपकरण
संरचनात्मक मॉडलसल्वाडोर मिनुचिन (1974)उप-प्रणालियाँ, सीमाएँ (स्पष्ट, कठोर, विसरित), पदानुक्रम, गठबंधनसंरचनात्मक मानचित्र; अभिनयन

परिवारों के साथ समाज कार्य हस्तक्षेपों में पारिवारिक वैयक्तिक कार्य और परामर्श; इन मॉडलों का प्रयोग करते हुए पारिवारिक चिकित्सा; पारिवारिक जीवन शिक्षा, विवाह-पूर्व परामर्श और पालन-पोषण कार्यक्रम; शोक, रोग, हिंसा या आपदा के बाद संकट हस्तक्षेप; पारिवारिक संरक्षण सेवाएँ जो परिवारों को बच्चों को सुरक्षित रूप से घर पर रखने में सहारा देती हैं; और कुटुंब न्यायालयों में परामर्श शामिल हैं, जिन्हें कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 ने सुलह को बढ़ावा देने हेतु परामर्शदाताओं सहित स्थापित किया। कार्यकर्ता परिवार की संरचना और क्रियाशीलता का आकलन करता है, उसकी संस्कृति और समस्या की उसकी अपनी परिभाषा का सम्मान करता है, सुभेद्य सदस्यों की रक्षा करता है, और जहाँ हिंसा हो वहाँ सुलह का दबाव डालने से बचता है।

⚠️ उलझा हुआ और विमुक्त ओल्सन और मिनुचिन दोनों में आते हैं
ओल्सन के सर्कम्प्लेक्स में उलझा हुआ और विमुक्त सामंजस्य के चरम स्तर हैं; मिनुचिन के संरचनात्मक मॉडल में वे विसरित और कठोर सीमाओं के परिणाम हैं। "सीमाओं", "उप-प्रणालियों" या "पदानुक्रम" के बारे में प्रश्न मिनुचिन चाहता है; "सामंजस्य और लचीलेपन" या "संतुलित प्रकारों" के बारे में प्रश्न ओल्सन।

3. बाल विकास और भारत में बच्चों की स्थिति

बाल्यावस्था जैविक अवस्था भी है और सामाजिक रचना भी। फ़िलिप एरिएस ने सेंचुरीज़ ऑफ़ चाइल्डहुड (1960) में तर्क दिया कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में बाल्यावस्था का कोई अलग विचार नहीं था और आधुनिक अवधारणा धीरे-धीरे उभरी; ज़्याँ-ज़ाक रूसो की एमिल (1762) ने बाल्यावस्था को अपनी प्रकृति वाली अवस्था माना। बाल कल्याण का दर्शन दान और बाल-रक्षा से कल्याण और विकास होते हुए अधिकारों की ओर बढ़ा। सेव द चिल्ड्रन (1919) की संस्थापक एग्लेंटाइन जेब ने बाल अधिकारों की जिनेवा घोषणा का प्रारूप बनाया जिसे 1924 में राष्ट्र संघ ने अपनाया; संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा और 1989 में बाध्यकारी अभिसमय अपनाया। भारत में नीति आरंभिक योजनाओं के कल्याण से समेकित बाल विकास सेवाओं (1975) के साथ विकास की ओर और 1990 के दशक से अधिकारों की ओर बढ़ी, अभिसमय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और POCSO अधिनियम 2012 के साथ।

2011 की जनगणना में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का लगभग 39 प्रतिशत, लगभग 47.2 करोड़, थे, और उसने 0 से 6 वर्ष का बाल लिंगानुपात 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ दर्ज किया, एक आँकड़ा जो लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 (NFHS-5) ने पाया कि पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चे ठिगने, 19.3 प्रतिशत दुर्बल और 32.1 प्रतिशत कम भार वाले थे, और 20 से 24 वर्ष की 23.3 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ था। शिक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद से प्रारंभिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त हुआ है, पर अधिगम स्तर, किशोर बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों में पढ़ाई छोड़ना, और निजी तथा सरकारी विद्यालयों के बीच अंतर चिंताएँ बने हुए हैं। संरक्षण में 2011 की जनगणना ने 5 से 14 वर्ष के लगभग 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चे गिने; बाल दुर्व्यापार, यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह, सड़क पर रहने वाले बच्चे और संस्थाओं में बच्चे प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, और ऑनलाइन जोखिम बढ़ रहे हैं।

4. बच्चों हेतु नीतियाँ और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

बच्चों हेतु संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 21A (6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा), अनुच्छेद 23 (दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध), अनुच्छेद 24 (14 से कम आयु का कोई बच्चा कारखानों, खदानों या ख़तरनाक नियोजन में नहीं), अनुच्छेद 39(ङ) और (च) (बच्चों का दुरुपयोग न हो या आर्थिक विवशता से उन्हें अनुपयुक्त कार्य में न धकेला जाए, और उन्हें स्वतंत्रता तथा गरिमा में विकसित होने के अवसर मिलें), अनुच्छेद 45 (छह वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा), अनुच्छेद 47 (पोषण और जन स्वास्थ्य) और अनुच्छेद 51A(ट) (शिक्षा के अवसर देने का माता-पिता का कर्तव्य) शामिल हैं। पाठ्यक्रम की "National Policy on Children" राष्ट्रीय बाल नीति (National Policy for Children) है, जो पहली बार 1974 में अपनाई गई और 2013 में संशोधित हुई। 2013 की नीति 18 वर्ष से कम आयु के हर व्यक्ति को बालक मानती है, बच्चों को अधिकार-धारक मानती है, और चार प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र तय करती है: उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा और विकास; संरक्षण; और सहभागिता। इसके बाद बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2016) आई। 2005 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की निगरानी करता है, और मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाओं की व्यापक योजना है।

पाठ्यक्रम का "UN convention an rights of children" बाल अधिकारों पर अभिसमय है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को अंगीकृत किया और जो 2 सितंबर 1990 से प्रभावी है; भारत 11 दिसंबर 1992 को इसमें सम्मिलित हुआ। इसके 54 अनुच्छेद हैं और यह सबसे व्यापक रूप से अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि है, संयुक्त राज्य अमेरिका उल्लेखनीय अपवाद है। बाल अधिकार समिति द्वारा पहचाने गए इसके चार सामान्य सिद्धांत हैं भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 2), प्राथमिक विचार के रूप में बालक का सर्वोत्तम हित (अनुच्छेद 3), जीवन, उत्तरजीविता और विकास का अधिकार (अनुच्छेद 6) और बालक के विचारों का सम्मान (अनुच्छेद 12)। इसके अधिकार प्रायः उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों में समूहित किए जाते हैं। 2000 के दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर और बच्चों के विक्रय, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लील सामग्री पर, का भारत ने 2005 में अनुसमर्थन किया; 2011 के तीसरे, संचार प्रक्रिया पर, का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है।

🧠 अनुच्छेद के अनुसार CRC के चार सामान्य सिद्धांत
2, 3, 6, 12: भेदभाव-निषेध (2), सर्वोत्तम हित (3), जीवन, उत्तरजीविता और विकास (6), और बालक के विचार (12)। अंगीकृत 20 नवंबर 1989 (अब सार्वभौमिक बाल दिवस), प्रभावी 2 सितंबर 1990, भारत सम्मिलित 11 दिसंबर 1992, 54 अनुच्छेद।

5. कन्या भ्रूण हत्या, दत्तक ग्रहण, पोषण देखभाल, संरक्षकता और बाल विवाह

कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूणों का लिंग-चयनात्मक गर्भपात, प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 से संबोधित है, जिसे उसके 2003 के संशोधन ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम नाम दिया। यह गर्भधारण से पहले या बाद लिंग चयन और भ्रूण के लिंग के निर्धारण या प्रकटीकरण का निषेध करता है, और पंजीकरण तथा समुचित प्राधिकारियों के माध्यम से अल्ट्रासाउंड और अन्य निदान सुविधाओं का विनियमन करता है। जनवरी 2015 में आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रवर्तन को बालिकाओं हेतु जागरूकता और शिक्षा से जोड़ता है। समाज कार्यकर्ता अभियान का समर्थन करते हैं और चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 (2021 में संशोधित) के अंतर्गत गर्भ के वैध समापन को उन लिंग-चयनात्मक प्रथाओं से अलग करने में सहायता देते हैं जिन्हें विधि निषिद्ध करती है।

भारत में दत्तक ग्रहण दो मार्गों पर चलता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों द्वारा दत्तक ग्रहण को शासित करता है, और दत्तक बालक को दत्तक परिवार का पूर्ण सदस्य बनाता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 किसी भी धर्म के व्यक्तियों हेतु खुली पंथनिरपेक्ष प्रक्रिया देता है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अंतर्गत देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने वाले वैधानिक निकाय के रूप में रखते हुए; शबनम हाशमी बनाम भारत संघ (2014) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विधि चाहे जो हो, किशोर न्याय विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण कर सकता है। 2021 के संशोधन के बाद से किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट जारी करते हैं। भारत ने अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय (1993) का 2003 में अनुसमर्थन किया। जिन गैर-हिंदुओं की व्यक्तिगत विधि दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं देती, वे अन्यथा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत संरक्षक बन सकते हैं, जो संरक्षकता प्रदान करता है, संतान की प्रस्थिति नहीं। पोषण देखभाल किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के आदेश से बालक को अस्थायी रूप से किसी अन्य परिवार की देखभाल में रखती है, नातेदारी, व्यक्तिगत और सामूहिक पोषण देखभाल महिला और बाल विकास मंत्रालय के आदर्श दिशानिर्देशों से निर्देशित, और प्रायोजन बच्चों को अपने परिवारों के साथ रहने में सहारा देता है। हिंदू अवयस्कों की संरक्षकता हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 से शासित है; गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) में उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक संरक्षक के रूप में पिता की प्राथमिकता को ऐसे पढ़ा कि उपयुक्त परिस्थितियों में माँ पिता के जीवनकाल में भी प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य कर सके।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का स्थान लिया, बालक को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के रूप में परिभाषित करता है। बाल विवाह उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय है जो बालक था, जो वयस्क होने के दो वर्ष बाद तक निरस्तीकरण हेतु याचिका दे सकता है, और कुछ परिस्थितियों में शून्य है, जैसे जहाँ बालक का दुर्व्यापार हुआ हो, उसे फुसलाया गया हो या बेचा गया हो। अधिनियम बालक से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष और बाल विवाह करने, कराने, बढ़ावा देने या अनुमति देने वालों को दंडित करता है, बालिका हेतु भरण-पोषण और निवास का प्रावधान करता है, और राज्यों से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा करता है। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी पुरुष द्वारा 15 से 18 वर्ष के बीच की अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार है, उस अपवाद को बंद करते हुए जिसने बाल विवाह को संरक्षण दिया था। समाज कार्य हस्तक्षेपों में सामुदायिक लामबंदी, बालिकाओं को विद्यालय में बनाए रखना, परिवारों, धार्मिक नेताओं और पंचायतों के साथ काम करना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों और चाइल्डलाइन का समर्थन करना, और बाल विवाह छोड़ने या निरस्त कराने वाली बालिकाओं का पुनर्वास शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • परिवार के प्रकार्य (मर्डॉक; पार्सन्स का समाजीकरण और स्थिरीकरण; ऑगबर्न की प्रकार्यों की हानि); डुवाल का आठ-चरणीय जीवन चक्र (1957) और कार्टर तथा मैकगोल्ड्रिक; संयुक्त से एकल-अभिभावक, मिश्रित, अंतरराष्ट्रीय और सहवास तक प्रतिमान; भूमिकाओं, संचार, शक्ति, सीमाओं और गठजोड़ों की गतिकी; बोवेन और जीनोग्राम।
  • ओल्सन का सर्कम्प्लेक्स (1979; पाठ्यक्रम का "Circumflex"): सामंजस्य और लचीलापन, संतुलित स्तर सबसे क्रियाशील, संचार सुगमकारी, FACES; मैकमास्टर (एप्स्टीन, बिशप और लेविन 1978): छह आयाम, पारिवारिक आकलन उपकरण; मिनुचिन का संरचनात्मक मॉडल (1974): उप-प्रणालियाँ, स्पष्ट, कठोर और विसरित सीमाएँ, पदानुक्रम, गठबंधन, जुड़ना, अभिनयन और पुनर्गठन।
  • सामाजिक रचना के रूप में बाल्यावस्था (एरिएस 1960; रूसो 1762); दान से अधिकारों तक (जिनेवा घोषणा 1924, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1959, CRC 1989); भारत: लगभग 47.2 करोड़ बच्चे (39 प्रतिशत, 2011), बाल लिंगानुपात 918, NFHS-5 ठिगनापन 35.5, दुर्बलता 19.3 और कम भार 32.1 प्रतिशत, 20–24 वर्ष की 23.3 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 से पहले, 5–14 वर्ष के लगभग 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चे (2011)।
  • नीति: अनुच्छेद 15(3), 21A, 23, 24, 39(ङ)–(च), 45, 47, 51A(ट); राष्ट्रीय बाल नीति (1974, 2013; पाठ्यक्रम की "National Policy on Children"), NPAC 2016, NCPCR (2005 का अधिनियम), मिशन वात्सल्य; CRC (20 नवंबर 1989, 2 सितंबर 1990 से प्रभावी, भारत 11 दिसंबर 1992, 54 अनुच्छेद; अनुच्छेद 2, 3, 6 और 12 में सिद्धांत; 2000 के प्रोटोकॉल भारत ने 2005 में अनुसमर्थित किए)।
  • विधियाँ: PCPNDT अधिनियम 1994 (2003 में नाम बदला) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015); HAMA 1956 और JJ अधिनियम 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण (शबनम हाशमी 2014; CARA; दत्तक ग्रहण विनियम 2022; 2021 से ज़िला मजिस्ट्रेट; हेग 1993, भारत 2003), GWA 1890 और HMGA 1956 के अंतर्गत संरक्षकता (गीता हरिहरन 1999), पोषण देखभाल और प्रायोजन; PCMA 2006 (21 और 18; शून्यकरणीय, कभी-कभी शून्य; इंडिपेंडेंट थॉट 2017)।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. पारिवारिक क्रियाशीलता के ओल्सन के सर्कम्प्लेक्स मॉडल के दो केंद्रीय आयाम हैं:

    1. सामंजस्य और लचीलापन
    2. समस्या समाधान और व्यवहार नियंत्रण
    3. उप-प्रणालियाँ और पदानुक्रम
    4. विभेदन और त्रिकोणीकरण
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सामंजस्य और लचीलापन

    ओल्सन का मॉडल परिवारों को सामंजस्य और लचीलेपन (पहले अनुकूलनशीलता) पर रखता है, संचार को सुगमकारी आयाम मानते हुए। समस्या समाधान और व्यवहार नियंत्रण मैकमास्टर आयाम हैं, उप-प्रणालियाँ और पदानुक्रम मिनुचिन के, और विभेदन तथा त्रिकोण बोवेन के।
  2. निम्न में से कौन पारिवारिक क्रियाशीलता के मैकमास्टर मॉडल के छह आयामों में से एक नहीं है?

    1. भावात्मक प्रत्युत्तरशीलता
    2. व्यवहार नियंत्रण
    3. भूमिकाएँ
    4. आर्थिक सुरक्षा
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — आर्थिक सुरक्षा

    छह हैं समस्या समाधान, संचार, भूमिकाएँ, भावात्मक प्रत्युत्तरशीलता, भावात्मक संलग्नता और व्यवहार नियंत्रण। आर्थिक सुरक्षा परिवारों हेतु महत्त्वपूर्ण है पर मैकमास्टर आयाम नहीं; मॉडल संसाधनों के बजाय क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं का आकलन करता है।
  3. मैकमास्टर मॉडल पारिवारिक क्रियाशीलता के कितने आयामों का आकलन करता है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 6

    छह: समस्या समाधान, संचार, भूमिकाएँ, भावात्मक प्रत्युत्तरशीलता, भावात्मक संलग्नता और व्यवहार नियंत्रण, पारिवारिक आकलन उपकरण से मापे गए। इसके विपरीत ओल्सन के सर्कम्प्लेक्स में दो केंद्रीय आयाम और एक सुगमकारी तीसरा है।
  4. निम्न में से कौन-से बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के चार सामान्य सिद्धांतों में हैं? सभी सही चुनिए।

    1. अभिभावकीय प्राधिकार की निरपेक्ष प्राथमिकता
    2. बालक के विचारों का सम्मान
    3. भेदभाव-निषेध
    4. बालक का सर्वोत्तम हित
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — बालक के विचारों का सम्मान; C — भेदभाव-निषेध; D — बालक का सर्वोत्तम हित

    चार सिद्धांत हैं भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 2), सर्वोत्तम हित (अनुच्छेद 3), जीवन, उत्तरजीविता और विकास (अनुच्छेद 6) और बालक के विचारों का सम्मान (अनुच्छेद 12)। अभिसमय माता-पिता के उत्तरदायित्वों को मान्यता देता है पर अभिभावकीय प्राधिकार को बालक के अधिकारों पर निरपेक्ष प्राथमिकता नहीं देता।
  5. मिनुचिन के संरचनात्मक मॉडल में परिवार के सदस्यों के बीच विसरित सीमाएँ प्रायः क्या उत्पन्न करती हैं?

    1. कठोर पदानुक्रम
    2. विमुक्ति
    3. उलझाव
    4. संतुलित सामंजस्य
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — उलझाव

    विसरित सीमाएँ उलझाव उत्पन्न करती हैं, जिसमें सदस्य अति-संलग्न और स्वायत्तता से रहित होते हैं; कठोर सीमाएँ विमुक्ति उत्पन्न करती हैं। संतुलित सामंजस्य ओल्सन का शब्द है, और कठोर पदानुक्रम अलग संरचनात्मक समस्या है।
  6. अभिकथन (A): बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह उस अनुबंधकारी पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय है जो बालक था। कारण (R): अधिनियम बालक को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के रूप में परिभाषित करता है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। शून्यकरणीयता अधिनियम का अलग चुनाव है, जो बालक पक्ष को वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर विवाह निरस्त करने देता है; आयु की परिभाषा तय करती है कि बालक कौन है, न कि विवाह शून्य के बजाय शून्यकरणीय क्यों है।
  7. प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 का 2003 में नाम बदलकर उसके शीर्षक में कौन-से शब्द जोड़े गए?

    1. गर्भधारण-पूर्व, और लिंग चयन प्रतिषेध
    2. चिकित्सीय गर्भ समापन
    3. बालकों की देखरेख और संरक्षण
    4. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — गर्भधारण-पूर्व, और लिंग चयन प्रतिषेध

    2003 के संशोधन ने इसे गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम नाम दिया, इसे गर्भधारण से पहले लिंग चयन तक विस्तृत करते हुए। अन्य शीर्षक MTP अधिनियम 1971, POCSO अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम के हैं।
  8. यह तर्क कि जीवन की अलग अवस्था के रूप में बाल्यावस्था का विचार आधुनिक यूरोप में धीरे-धीरे उभरा, सेंचुरीज़ ऑफ़ चाइल्डहुड (1960) में किसने दिया?

    1. ज़्याँ-ज़ाक रूसो
    2. सल्वाडोर मिनुचिन
    3. एग्लेंटाइन जेब
    4. फ़िलिप एरिएस
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — फ़िलिप एरिएस

    फ़िलिप एरिएस ने बाल्यावस्था को सामाजिक रचना मानते हुए यह तर्क दिया। रूसो की एमिल (1762) ने बाल्यावस्था की अपनी प्रकृति बताई, जेब ने जिनेवा घोषणा (1924) का प्रारूप बनाया, और मिनुचिन ने संरचनात्मक पारिवारिक चिकित्सा विकसित की।
  9. भारत में दत्तक ग्रहण और संरक्षकता विधि के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।

    1. CARA बिना वैधानिक आधार वाली निजी सोसाइटी है
    2. किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किसी भी धर्म के व्यक्तियों हेतु खुला है (शबनम हाशमी, 2014)
    3. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 मुसलमानों द्वारा दत्तक ग्रहण को शासित करता है
    4. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 संरक्षकता प्रदान करता है, दत्तक संतान की प्रस्थिति नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किसी भी धर्म के व्यक्तियों हेतु खुला है (शबनम हाशमी, 2014); D — संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 संरक्षकता प्रदान करता है, दत्तक संतान की प्रस्थिति नहीं

    किशोर न्याय अधिनियम सबके लिए खुला पंथनिरपेक्ष मार्ग देता है, और 1890 का अधिनियम केवल संरक्षकता देता है। HAMA हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है, मुसलमानों पर नहीं, और CARA किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, यद्यपि यह 1990 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में आरंभ हुआ था।
  10. भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में कब सम्मिलित हुआ?

    1. 1990
    2. 1992
    3. 2005
    4. 1989
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 1992

    भारत 11 दिसंबर 1992 को सम्मिलित हुआ। अभिसमय 1989 में अंगीकृत हुआ और 1990 में प्रभावी हुआ, और 2005 वह वर्ष है जब भारत ने 2000 के दो वैकल्पिक प्रोटोकॉलों का अनुसमर्थन किया।