समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र II (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन): पर्यावरणीय क्षरण के कारण और परिणाम, उसका विभेदक प्रभाव, मानवाधिकार के रूप में पर्यावरण, पर्यावरणीय आंदोलन और समाज कार्य; और ख़तरा, जोखिम, सुभेद्यता और आपदा, आपदाओं के रूप और प्रभाव, आपदा प्रबंधन पहलें और आपदा-पूर्व तथा आपदा-पश्चात हस्तक्षेप

यह अंतिम अध्याय दसवीं इकाई और पाठ्यक्रम को उसके अंतिम दो मदों के साथ पूरा करता है: पर्यावरण और समाज कार्य, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण और परिणाम, महिलाओं, निर्धनों, हाशिए के समूहों और देशज जनसंख्याओं पर उनका विभेदक प्रभाव, मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण, और पर्यावरणीय आंदोलन तथा पर्यावरण के प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन में समाज कार्य हस्तक्षेप; और समाज कार्य तथा आपदा प्रबंधन, ख़तरा, जोखिम, सुभेद्यता और आपदा की अवधारणाएँ, प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के रूप, उनका प्रभाव, आपदा प्रबंधन पहलें, और आपदा-पूर्व तथा आपदा-पश्चात हस्तक्षेप। दोनों मद साथ आते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय क्षरण आपदा जोखिम बढ़ाता है और वही लोग दोनों का भार उठाते हैं। इस मंच पर समाजशास्त्र और लोक प्रशासन इन विषयों को छूते हैं; यहाँ इन्हें समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्रों के रूप में लिखा गया है।

1. पर्यावरणीय क्षरण: कारण, परिणाम और विभेदक प्रभाव

पर्यावरणीय क्षरण के कारणों में उत्पादन और उपभोग के प्रतिमान, विशेषकर धनी समाजों में और हर जगह संपन्न लोगों में; औद्योगीकरण और वायु, जल तथा मिट्टी का प्रदूषण; वनोन्मूलन, खनन और बड़े बाँध; रसायनों और भूजल के भारी प्रयोग सहित गहन कृषि; तीव्र, अनियोजित नगरीकरण; अपशिष्ट; और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। इसके परिणाम हैं रुग्णता (वायु प्रदूषण भारत में मृत्यु और रोग के प्रमुख कारणों में है), वनों, मत्स्य और भूमि पर निर्भर लोगों की आजीविका की हानि, जल की कमी, जैव विविधता की हानि, विस्थापन, और बाढ़, सूखा तथा लू जैसी आपदाओं के प्रति अधिक संपर्क। कीटनाशकों के प्रभावों पर रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग (1962) को प्रायः आधुनिक पर्यावरण आंदोलन का आरंभ माना जाता है।

प्रभाव समान रूप से नहीं बँटता। महिलाएँ, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, ईंधन, चारा और पानी एकत्र करती हैं, अतः वनोन्मूलन और जल की कमी उनका कार्य-दिवस लंबा करते हैं; वे खाना पकाने के ईंधन से आंतरिक वायु प्रदूषण से सबसे अधिक पीड़ित होती हैं; और विस्थापन तथा पुनर्वास में वे प्रायः भूमि और उन साझा संसाधनों तक पहुँच खो देती हैं जिन पर वे निर्भर थीं, क्योंकि प्रतिकर पुरुष परिवार-प्रमुखों को दिया जाता है। निर्धन सबसे ख़तरनाक स्थानों में रहते हैं, बाढ़ के मैदानों और पहाड़ी ढलानों पर झुग्गियों में, और प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे सीधे निर्भर होते हैं, जबकि अनुकूलन की उनकी क्षमता सबसे कम होती है। दलित जैसे हाशिए के समूह अधिक बार प्रदूषणकारी कार्य और बस्तियों के संपर्क में आते हैं। देशज लोगों ने बाँधों, खदानों, उद्योगों और संरक्षित क्षेत्रों से विकास-जनित विस्थापन का बड़ा भाग झेला है, भूमि, वन और जीवन शैली खोते हुए। पर्यावरणीय न्याय, रॉबर्ट बुलार्ड (डंपिंग इन डिक्सी, 1990) से जुड़ा आंदोलन और अवधारणा, पर्यावरणीय हानियों और लाभों के इसी असमान वितरण को नाम देता है; पारिस्थितिक नारीवाद, जिसे भारत में वंदना शिवा (स्टेइंग अलाइव, 1988) ने स्वर दिया, प्रकृति के प्रभुत्व को महिलाओं के प्रभुत्व से जोड़ता है।

🎯 पर्यावरण समाज कार्य का विषय क्यों है
जिन लोगों की समाज कार्यकर्ता सेवा करते हैं, वही लोग हैं जिन तक पर्यावरणीय हानि पहले पहुँचती है: बाढ़ के मैदान पर झुग्गी परिवार, वे मत्स्य श्रमिक जिनकी पकड़ ढह गई है, खदान से विस्थापित जनजातीय परिवार, पानी हेतु और दूर चलने वाली महिलाएँ। लीना डोमिनेली का "हरित समाज कार्य" (2012) तर्क देता है कि इसलिए सामाजिक न्याय के प्रति व्यवसाय की प्रतिबद्धता पर्यावरणीय न्याय की भी अपेक्षा रखती है।

2. मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण, और पर्यावरण विधि

संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन (1972) की स्टॉकहोम घोषणा ने अपने पहले सिद्धांत में घोषित किया कि लोगों को ऐसी गुणवत्ता वाले पर्यावरण में स्वतंत्रता, समता और जीवन की पर्याप्त दशाओं का मौलिक अधिकार है जो गरिमा और कल्याण का जीवन संभव बनाए। रियो घोषणा (1992) ने मनुष्यों को सतत विकास के केंद्र में रखा और एहतियात तथा "प्रदूषक भुगतान करे" जैसे सिद्धांत निर्धारित किए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 में और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2022 में स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में पढ़ा है, सुभाष कुमार (1991) जैसे मामलों से आरंभ करते हुए; एम. सी. मेहता के ओलियम गैस मामले (1987) में उसने ख़तरनाक उद्योगों हेतु पूर्ण दायित्व का नियम निर्धारित किया; वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996) में उसने एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय विधि के भाग के रूप में अपनाया; और एम. के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) में उसने अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 51A(छ) इसे नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनाता है।

पर्यावरण विधियाँ जिनका समाज कार्यकर्ता प्रयोग करता है
विधिवर्षसमाज कार्य हेतु प्रासंगिकता
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम1974प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; प्रदूषित जल की शिकायतें
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम1981वायु गुणवत्ता विनियमन
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम1986भोपाल गैस आपदा के बाद अधिनियमित व्यापक विधि; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नियम
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम2006व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार; ग्राम सभा की सहमति
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम2010पर्यावरणीय मामलों हेतु विशेष अधिकरण
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम2013सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति और विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

3. पर्यावरणीय आंदोलन और समाज कार्य हस्तक्षेप

भारत में आजीविका में निहित पर्यावरणीय आंदोलनों का लंबा इतिहास है। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय को 1730 में खेजड़ली के बलिदान हेतु याद किया जाता है, जब अमृता देवी और सैकड़ों अन्य खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करते हुए मारे गए। चिपको 1973 में गढ़वाल हिमालय के चमोली ज़िले में आरंभ हुआ, जब चंडी प्रसाद भट्ट के दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने व्यावसायिक कटाई रोकने हेतु पेड़ों को गले लगाया; 1974 में गौरा देवी ने रेणी गाँव की महिलाओं का नेतृत्व किया, और सुंदरलाल बहुगुणा ने संदेश को दूर तक पहुँचाया। 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले में आरंभ अप्पिको ने पेड़ गले लगाने की पद्धति को दक्षिण तक पहुँचाया। केरल में साइलेंट वैली आंदोलन, जिसमें केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने प्रमुख भूमिका निभाई, ने एक वर्षावन में जलविद्युत परियोजना रोकी, और क्षेत्र 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, 1985 से सक्रिय और मेधा पाटकर तथा बाबा आमटे से जुड़ा, सरदार सरोवर और अन्य बाँधों से होने वाले विस्थापन का विरोध करता रहा और स्वयं विकास पर प्रश्न उठाए। अन्य संघर्षों में टिहरी बाँध के विरुद्ध आंदोलन, बॉक्साइट खनन के विरुद्ध डोंगरिया कोंध द्वारा नियमगिरि पहाड़ियों की रक्षा, केरल के प्लाचीमाडा में एक कोला बॉटलिंग संयंत्र द्वारा भूजल क्षरण के विरुद्ध विरोध, और यंत्रीकृत ट्रॉलिंग के विरुद्ध मत्स्य श्रमिक आंदोलन शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केन्या में वांगारी मथाई के ग्रीन बेल्ट आंदोलन ने उन्हें 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया।

पर्यावरण के प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन में समाज कार्य हस्तक्षेपों में पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता; साझा संसाधनों के प्रबंधन हेतु समुदायों को संगठित करना, जैसे संयुक्त वन प्रबंधन (1990 से), जल उपयोगकर्ता संघों और जलग्रहण कार्यक्रमों में; समुदायों को 2006 के अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों का दावा करने और पर्यावरणीय स्वीकृतियों तथा सामाजिक प्रभाव आकलनों पर जन सुनवाई में भाग लेने में सहारा देना; पैरवी और पर्यावरणीय आंदोलनों को सहारा; विस्थापित परिवारों के साथ पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन कार्य, यह सुनिश्चित करते हुए कि महिलाएँ और भूमिहीन लोग बाहर न रहें; कचरा बीनने वालों को संगठित करना और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना; सतत आजीविका और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना; और नीति तथा मुकदमेबाज़ी हेतु साक्ष्य के रूप में स्वास्थ्य और आजीविका को पर्यावरणीय हानियों का प्रलेखन शामिल हैं।

🧠 आंदोलन, स्थान, व्यक्ति
चिपको: चमोली, 1973, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी (रेणी, 1974), सुंदरलाल बहुगुणा। अप्पिको: उत्तर कन्नड़, कर्नाटक, 1983। साइलेंट वैली: केरल, KSSP, राष्ट्रीय उद्यान 1984। नर्मदा बचाओ आंदोलन: 1985 से, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। बिश्नोई: खेजड़ली, राजस्थान, 1730, अमृता देवी।

4. आपदा की अवधारणाएँ, रूप और प्रभाव

ख़तरा ऐसी प्रक्रिया, परिघटना या मानवीय गतिविधि है जो जीवन की हानि, चोट या अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, संपत्ति की क्षति, सामाजिक और आर्थिक विघटन या पर्यावरणीय क्षरण कर सकती है: चक्रवात, भूकंप, रासायनिक रिसाव। संपर्क ख़तरा-प्रवण क्षेत्रों में लोगों और परिसंपत्तियों की उपस्थिति है। सुभेद्यता भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दशाओं का वह समुच्चय है जो व्यक्तियों, समुदायों या प्रणालियों की ख़तरों के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है। क्षमता जोखिम के प्रबंधन और उसे घटाने हेतु उपलब्ध शक्तियाँ और संसाधन हैं। आपदा जोखिम को सामान्यतः जोखिम = ख़तरा × सुभेद्यता ÷ क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, कभी-कभी संपर्क को एक और गुणक के रूप में जोड़ते हुए। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय आपदा को किसी भी पैमाने पर समुदाय या समाज के कामकाज में ऐसे गंभीर विघटन के रूप में परिभाषित करता है जो संपर्क, सुभेद्यता और क्षमता की दशाओं के साथ ख़तरनाक घटनाओं की अंतःक्रिया से होता है, और मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय हानियों की ओर ले जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसे प्राकृतिक या मानव-निर्मित कारणों से, या दुर्घटना अथवा उपेक्षा से होने वाली ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, आपत्ति या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप जीवन की पर्याप्त हानि, मानवीय पीड़ा, संपत्ति की क्षति या पर्यावरण का क्षरण हो और जो प्रभावित समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो। दोनों परिभाषाओं का आशय यह है कि ख़तरा तभी आपदा बनता है जब वह सामना करने की क्षमता से रहित सुभेद्य लोगों से मिलता है; आपदाएँ केवल "प्राकृतिक" नहीं होतीं।

प्राकृतिक आपदाएँ भूभौतिकीय (भूकंप, सुनामी, भूस्खलन), जलीय (बाढ़), मौसम संबंधी (चक्रवात, लू, शीत लहर), जलवायु संबंधी (सूखा, दावानल) या जैविक (महामारी और वैश्विक महामारी) हो सकती हैं। मानव-निर्मित आपदाओं में औद्योगिक दुर्घटनाएँ शामिल हैं, जैसे 2 और 3 दिसंबर 1984 की भोपाल गैस आपदा, जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, चेर्नोबिल (1986) और फ़ुकुशिमा (2011) जैसी परमाणु दुर्घटनाएँ, अग्निकांड, भवन ढहना, भगदड़, और संघर्ष तथा आतंकवाद। भारत अत्यधिक संपर्क में है: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त अनुमानों के अनुसार इसके भूभाग का लगभग 58.6 प्रतिशत मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता के भूकंपों के प्रति प्रवण है, 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक (भूमि का लगभग 12 प्रतिशत) बाढ़-प्रवण है, इसकी लगभग 7,516 किमी तटरेखा का लगभग 5,700 किमी चक्रवातों और सुनामी के प्रति प्रवण है, और इसके कृषि-योग्य क्षेत्र का लगभग 68 प्रतिशत सूखे के प्रति सुभेद्य है। प्रमुख आपदाओं में लातूर भूकंप (1993), ओडिशा महाचक्रवात (1999), गुजरात भूकंप (26 जनवरी 2001), हिंद महासागर सुनामी (26 दिसंबर 2004), केदारनाथ बाढ़ (2013), केरल बाढ़ (2018) और कोविड-19 महामारी शामिल हैं, जिसके दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। आपदाओं का प्रभाव शारीरिक (मृत्यु, चोटें, विनाश), आर्थिक (आजीविका, परिसंपत्तियों और अवसंरचना की हानि), सामाजिक (विस्थापन, परिवार का बिछड़ना, सेवाओं का ठप होना) और मनोवैज्ञानिक (शोक, चिंता, अभिघातोत्तर तनाव) होता है, और यह महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों पर सबसे भारी पड़ता है, जिन्हें राहत में भेदभाव का भी सामना करना पड़ सकता है।

⚠️ ख़तरा सुभेद्यता नहीं है
ख़तरा घटना या परिघटना है, जैसे किसी निश्चित शक्ति का चक्रवात; सुभेद्यता उन लोगों और प्रणालियों की दशा है जिन पर वह आघात करता है, जैसे कमज़ोर आवास, निर्धनता या चेतावनियों से बहिष्करण। वही चक्रवात एक ज़िले में आपदा बनता है और दूसरे में नहीं, सुभेद्यता और क्षमता के कारण, इसीलिए समाज कार्य सुभेद्यता घटाने और क्षमता बनाने पर ध्यान देता है।

5. आपदा प्रबंधन पहलें और आपदा-पूर्व तथा आपदा-पश्चात हस्तक्षेप

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1990 के दशक को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया, योकोहामा रणनीति (1994) ने निवारण और तैयारी पर बल दिया, और ह्योगो कार्य ढाँचे (2005–2015) ने लचीलापन बनाने की प्राथमिकताएँ निर्धारित कीं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई ढाँचे (2015–2030) की चार प्राथमिकताएँ हैं, आपदा जोखिम को समझना; उसके प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम शासन को सुदृढ़ करना; लचीलेपन हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना; और प्रभावी प्रत्युत्तर हेतु तथा स्वस्थ होने, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में "बेहतर पुनर्निर्माण" हेतु आपदा तैयारी बढ़ाना, और सात वैश्विक लक्ष्य, जिनमें आपदा मृत्यु दर, प्रभावित लोगों की संख्या, आर्थिक हानियों और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति में पर्याप्त कमी शामिल है। ओडिशा चक्रवात और गुजरात भूकंप के बाद भारत राहत-केंद्रित से जोखिम-न्यूनीकरण दृष्टिकोण की ओर बढ़ा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; और ज़िला कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रमुख को सह-अध्यक्ष बनाकर, ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए; साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और आपदा मोचन तथा शमन निधियाँ। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2009) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, पहली राष्ट्रीय योजना, सेंडाई ढाँचे से संरेखित) आईं।

आपदा प्रबंधन चक्र और समाज कार्य
चरणमुख्य गतिविधियाँसमाज कार्य योगदान
शमन और निवारण (आपदा-पूर्व)सुरक्षित भवन, भूमि-उपयोग नियोजन, तटबंध, पर्यावरणीय क्षरण घटानासुभेद्यता और क्षमता आकलन; निर्धनों की सुरक्षा हेतु पैरवी
तैयारी (आपदा-पूर्व)पूर्व चेतावनी, योजनाएँ, अभ्यास, भंडार, समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधनसामुदायिक कार्य बल; योजनाओं में महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को शामिल करना
प्रत्युत्तर (दौरान और तुरंत बाद)खोज और बचाव, निकासी, चिकित्सा देखभाल, आश्रय, भोजन और जलमनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार; न्यायसंगत राहत; परिवार का पता लगाना; अकेले बच्चों का संरक्षण; शिविरों में महिलाओं की सुरक्षा
पुनर्प्राप्ति (आपदा-पश्चात)पुनर्वास, पुनर्निर्माण, आजीविका पुनर्स्थापना, "बेहतर पुनर्निर्माण"मनोसामाजिक देखभाल, आजीविका सहारा, सहभागी पुनर्निर्माण, बहिष्करण की निगरानी

समाज कार्यकर्ताओं के आपदा-पूर्व हस्तक्षेपों में सामुदायिक सुभेद्यता और क्षमता आकलन, समुदायों के साथ ख़तरा मानचित्रण, ग्राम और वार्ड आपदा प्रबंधन समितियों तथा कार्य बलों को संगठित और प्रशिक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि चेतावनियाँ एकाकी लोगों तक पहुँचें, और घरेलू तथा सामुदायिक तैयारी बनाना शामिल हैं। आपदा-पश्चात हस्तक्षेपों में मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार, जो व्यावहारिक सहारा और सांत्वना देता है, लोगों को बोलने हेतु बाध्य किए बिना सुनता है, और उन्हें सेवाओं से जोड़ता है; सुभेद्य लोगों की पहचान और संरक्षण, अकेले बच्चों सहित, जिनका पंजीकरण कर उनके परिवारों का पता लगाना आवश्यक है न कि उन्हें जल्दबाज़ी में संस्थाओं या दत्तक ग्रहण में देना; जाति या लिंग आधारित भेदभाव पर ध्यान सहित राहत का न्यायसंगत और गरिमापूर्ण वितरण; शोकाकुल लोगों को सहारा; लगातार कष्ट वालों हेतु दीर्घकालिक मनोसामाजिक देखभाल; आजीविका पुनर्स्थापना; पुनर्निर्माण में सामुदायिक सहभागिता; और देखभालकर्ताओं की देखभाल शामिल हैं, क्योंकि राहत कार्यकर्ता स्वयं तनाव और कार्य-थकान झेलते हैं। पूरे समय लक्ष्य समुदाय को पहले से कम सुभेद्य और अधिक सक्षम छोड़ना है, जो "बेहतर पुनर्निर्माण" का अर्थ है।

ℹ️ आपदा के बाद अकेले बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु क्यों नहीं दिया जाता
2004 की सुनामी और अन्य आपदाओं के बाद बाल संरक्षण एजेंसियों ने चेतावनी दी कि बिछड़े बच्चों के प्रायः जीवित माता-पिता या संबंधी होते हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। अतः मानक अभ्यास पंजीकरण, संरक्षण और पता लगाना है, और पता लगाने में विफलता के बाद ही दत्तक ग्रहण को अंतिम उपाय मानना है, किशोर न्याय अधिनियम की परिवार-आधारित देखभाल और बालक के सर्वोत्तम हित की प्राथमिकता के अनुरूप।

मुख्य बिंदु

  • पर्यावरणीय क्षरण उत्पादन और उपभोग, उद्योग, वनोन्मूलन, खनन, बाँधों, गहन कृषि, नगरीकरण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होता है; इसकी हानियाँ महिलाओं, निर्धनों, दलितों और देशज लोगों पर असमान रूप से पड़ती हैं; पर्यावरणीय न्याय (बुलार्ड 1990) और पारिस्थितिक नारीवाद (शिवा 1988); हरित समाज कार्य (डोमिनेली 2012)।
  • अधिकार: स्टॉकहोम 1972, रियो 1992, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार की संयुक्त राष्ट्र मान्यता (HRC 2021, UNGA 2022); अनुच्छेद 21 (सुभाष कुमार 1991), पूर्ण दायित्व (एम. सी. मेहता 1987), एहतियात और प्रदूषक भुगतान (वेल्लोर 1996), जलवायु अधिकार (रणजीतसिंह 2024); अनुच्छेद 48A और 51A(छ); 1974, 1981, 1986, 2006, 2010 और 2013 की विधियाँ।
  • आंदोलन: बिश्नोई (खेजड़ली 1730), चिपको (चमोली 1973; गौरा देवी 1974; भट्ट, बहुगुणा), अप्पिको (कर्नाटक 1983), साइलेंट वैली (केरल; राष्ट्रीय उद्यान 1984), नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से; पाटकर, आमटे), टिहरी, नियमगिरि, प्लाचीमाडा; ग्रीन बेल्ट (मथाई, नोबेल 2004); JFM (1990) और वन अधिकारों से R&R और कचरा बीनने वालों तक हस्तक्षेप।
  • अवधारणाएँ: ख़तरा, संपर्क, सुभेद्यता, क्षमता, जोखिम = ख़तरा × सुभेद्यता ÷ क्षमता; आपदा (UNDRR; आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005: समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे); प्राकृतिक और मानव-निर्मित रूप (भोपाल 1984); भारत का संपर्क (लगभग 58.6 प्रतिशत भूकंपीय, 12 प्रतिशत बाढ़-प्रवण, 5,700 किमी तट चक्रवात-प्रवण, 68 प्रतिशत सूखा-सुभेद्य); लातूर 1993 से कोविड-19 तक प्रमुख आपदाएँ।
  • पहलें: IDNDR (1990 का दशक), योकोहामा 1994, ह्योगो 2005–15, सेंडाई 2015–30 (चार प्राथमिकताएँ, सात लक्ष्य, बेहतर पुनर्निर्माण); आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (प्रधानमंत्री के अधीन NDMA, मुख्यमंत्रियों के अधीन SDMA, कलेक्टरों के अधीन DDMA, NDRF, NIDM), राष्ट्रीय नीति 2009, NDMP 2016; शमन, तैयारी, प्रत्युत्तर और पुनर्प्राप्ति में हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार, बच्चों का पता लगाने और देखभालकर्ताओं की देखभाल सहित।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. चिपको आंदोलन 1973 में किस क्षेत्र में आरंभ हुआ?

    1. कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ ज़िला
    2. केरल की साइलेंट वैली
    3. गढ़वाल हिमालय का चमोली ज़िला
    4. नर्मदा घाटी
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — गढ़वाल हिमालय का चमोली ज़िला

    चिपको 1973 में चमोली में आरंभ हुआ, और 1974 में गौरा देवी ने रेणी की महिलाओं का नेतृत्व किया। उत्तर कन्नड़ अप्पिको (1983) का स्थल था, साइलेंट वैली केरल वर्षावन अभियान का, और नर्मदा घाटी नर्मदा बचाओ आंदोलन की।
  2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई ढाँचा किस अवधि को आच्छादित करता है?

    1. 2005–2015
    2. 2015–2030
    3. 2000–2015
    4. 1990–1999
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 2015–2030

    सेंडाई ढाँचा 2015 से 2030 तक चलता है, चार प्राथमिकताओं और सात वैश्विक लक्ष्यों सहित। ह्योगो ढाँचे ने 2005 से 2015 को आच्छादित किया, 1990 का दशक अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक था, और 2000 से 2015 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की अवधि थी।
  3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई ढाँचा कितने वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करता है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 7

    सात वैश्विक लक्ष्य, जिनमें आपदा मृत्यु दर, प्रभावित लोगों की संख्या, आर्थिक हानियों और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति में पर्याप्त कमी, और राष्ट्रीय रणनीतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा पूर्व चेतावनी में वृद्धि शामिल हैं। इसकी कार्रवाई हेतु चार प्राथमिकताएँ हैं, जो अलग गिनती है।
  4. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।

    1. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता राज्यपाल करता है
    2. ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता ज़िला कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट करता है
    3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करता है
    4. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता ज़िला कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट करता है; D — राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं

    NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और DDMA की कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट करता है, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रमुख को सह-अध्यक्ष बनाकर। SDMA की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल नहीं, और गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता करता है, NDMA की नहीं।
  5. दिसंबर 1984 की भोपाल गैस आपदा, जिससे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 आया, किसके रिसाव से हुई?

    1. मिथाइल आइसोसाइनेट
    2. क्लोरीन
    3. ओलियम
    4. रेडियोधर्मी आयोडीन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — मिथाइल आइसोसाइनेट

    2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। ओलियम का रिसाव 1985 में दिल्ली में हुआ, जिससे एम. सी. मेहता का पूर्ण दायित्व मामला उठा; क्लोरीन और रेडियोधर्मी आयोडीन अन्य दुर्घटनाओं से संबंधित हैं।
  6. अभिकथन (A): सूत्र जोखिम = ख़तरा × सुभेद्यता ÷ क्षमता के अंतर्गत किसी समुदाय की क्षमता सुदृढ़ करने से उसका आपदा जोखिम घटता है। कारण (R): सुभेद्यता वह प्रायिकता है कि किसी निश्चित आकार की ख़तरनाक घटना घटित होगी। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
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    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    अभिकथन सत्य है: क्षमता हर में है, अतः उसे बढ़ाने से जोखिम घटता है। कारण असत्य है: घटना की प्रायिकता ख़तरे का वर्णन करती है; सुभेद्यता उन दशाओं का समुच्चय है जो लोगों और प्रणालियों को उसके प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।
  7. वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996) में उच्चतम न्यायालय ने:

    1. जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी
    2. ओलियम गैस रिसाव हेतु पूर्ण दायित्व निर्धारित किया
    3. आपदा प्रबंधन अधिनियम को निरस्त किया
    4. एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय विधि के भाग के रूप में अपनाया
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    उत्तर: D — एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय विधि के भाग के रूप में अपनाया

    चर्मशोधन प्रदूषण से संबंधित वेल्लोर (1996) ने एहतियाती और प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों को भारतीय पर्यावरण विधि का भाग बनाया। पूर्ण दायित्व एम. सी. मेहता (1987) से, जलवायु अधिकार रणजीतसिंह (2024) से आता है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम निरस्त नहीं हुआ है।
  8. निम्न में से कौन-से किसी पर्यावरणीय आंदोलन को उसके स्थान या नेता से सही मिलाते हैं? सभी सही चुनिए।

    1. साइलेंट वैली: केरल
    2. अप्पिको: उत्तर कन्नड़, कर्नाटक
    3. चिपको: तमिलनाडु
    4. नर्मदा बचाओ आंदोलन: मेधा पाटकर
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    उत्तर: A — साइलेंट वैली: केरल; B — अप्पिको: उत्तर कन्नड़, कर्नाटक; D — नर्मदा बचाओ आंदोलन: मेधा पाटकर

    अप्पिको उत्तर कन्नड़ में आरंभ हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से जुड़ा है, और साइलेंट वैली अभियान केरल में था। चिपको गढ़वाल हिमालय में आरंभ हुआ, तमिलनाडु में नहीं।
  9. पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा, जो नस्ल और वर्ग के आधार पर पर्यावरणीय हानियों के असमान वितरण को नाम देती है, सबसे अधिक किससे जुड़ी है?

    1. ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड
    2. रेचल कार्सन
    3. रॉबर्ट बुलार्ड
    4. वांगारी मथाई
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    उत्तर: C — रॉबर्ट बुलार्ड

    रॉबर्ट बुलार्ड की डंपिंग इन डिक्सी (1990) पर्यावरणीय न्याय का आधार-ग्रंथ है। कार्सन ने कीटनाशकों पर साइलेंट स्प्रिंग (1962) लिखी, मथाई ने ग्रीन बेल्ट आंदोलन स्थापित किया, और ब्रंटलैंड ने उस आयोग की अध्यक्षता की जिसने सतत विकास को परिभाषित किया।
  10. जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्न में से किसे मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी?

    1. स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार
    2. शिक्षा का अधिकार
    3. शरण माँगने का अधिकार
    4. विकास का अधिकार
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    उत्तर: A — स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार

    जुलाई 2022 का महासभा का संकल्प स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार की मानवाधिकार परिषद की 2021 की मान्यता के बाद आया। विकास का अधिकार 1986 में घोषित हुआ, और शरण तथा शिक्षा 1948 की सार्वभौमिक घोषणा में हैं।