समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र II (सामाजिक रक्षा और सुधारात्मक सेवाएँ): सामाजिक रक्षा, इसका दर्शन और बदलते आयाम, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, सड़क और कामकाजी बच्चे, परिवीक्षा और पैरोल; और विधान तथा आपराधिक न्याय प्रणाली, जैसी विधि अब है वैसी पढ़ाई गई
1. सामाजिक रक्षा: अवधारणा, दर्शन और बदलते आयाम
सामाजिक रक्षा केवल दंड के बजाय अपराध निवारण और अपराधियों के उपचार तथा पुनर्वास के माध्यम से अपराध के विरुद्ध समाज का संरक्षण है। यह आंदोलन इटली में फ़िलिपो ग्रामातिका के साथ आरंभ हुआ, जिन्होंने 1945 में जेनोआ में सामाजिक रक्षा केंद्र स्थापित किया और अपने उग्र रूप में तर्क दिया कि आपराधिक विधि का स्थान सामाजिक अनुकूलन के उपायों को लेना चाहिए। मार्क एंसेल की ला डिफ़ेंस सोशियाल नूवेल (1954), "नई सामाजिक रक्षा", ने इसे इसका स्थायी रूप दिया: एक मानवीय आपराधिक नीति जो आपराधिक विधि के सुरक्षा उपाय बनाए रखती है पर अपराधी के पुनःसमाजीकरण का लक्ष्य रखती है, मानवाधिकारों का सम्मान करती है, उपचार का वैयक्तिकीकरण करती है और सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान का प्रयोग करती है। भारत में सामाजिक रक्षा उन सेवाओं के समूह का शब्द है जो विधि का उल्लंघन करने वाले और देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, दुर्व्यापार के पीड़ितों, भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों, मादक पदार्थ समस्याओं वाले व्यक्तियों, बंदियों और रिहा अपराधियों हेतु हैं, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान इन क्षेत्रों में कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।
सामाजिक रक्षा के आयाम समय के साथ बदले हैं: प्रतिशोध और निवारण से सुधार, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण की ओर; संस्थाओं से परिवीक्षा, सामुदायिक सेवा और पश्च-देखभाल जैसे समुदाय-आधारित सुधार की ओर; केवल अपराधी पर ध्यान से पीड़ितों पर ध्यान की ओर, पीड़ित-विज्ञान, पीड़ित प्रतिकर और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के माध्यम से, जो हानि की मरम्मत हेतु अपराधियों, पीड़ितों और समुदायों को साथ लाता है; और दान से अधिकारों की ओर, बच्चों, बंदियों और अभिरक्षा में व्यक्तियों हेतु। उभरते मुद्दों में साइबर अपराध और बच्चों का ऑनलाइन शोषण, युवाओं में मादक पदार्थ दुरुपयोग, संगठित और ऑनलाइन दुर्व्यापार, कारागारों में भीड़, जिनमें विचाराधीन बंदी कारागार जनसंख्या के लगभग तीन-चौथाई हैं, महिला बंदियों और उनके बच्चों के अधिकार, अभिरक्षा में मानसिक रोग, और भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का आरंभ शामिल हैं।
2. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक: किशोर न्याय अधिनियम 2015
पाठ्यक्रम "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000" नामित करता है। वह अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित हुआ, जो 15 जनवरी 2016 से प्रभावी है और आज की विधि है। यह 2000 के अधिनियम के दो मार्ग बनाए रखता है। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक में वह बालक शामिल है जिसके पास घर या जीविका का साधन न हो, जो श्रम विधियों के उल्लंघन में काम कर रहा हो या भीख माँगते या सड़क पर रहते पाया जाए, जिसे बाल विवाह का जोखिम हो, जिसके साथ दुर्व्यवहार, शोषण या दुर्व्यापार हुआ हो, जिसके माता-पिता या संरक्षक अयोग्य या देखभाल में असमर्थ हों, और अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक; ऐसे बालक बाल कल्याण समिति के समक्ष आते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला और एक बच्चों से संबंधित विशेषज्ञ हो। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक वह बालक है जिस पर अपराध का आरोप हो या जिसने अपराध किया पाया गया हो और जो अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम था; ऐसे बालक किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आते हैं, जिसमें एक महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो समाज कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला हो।
2015 का अधिनियम अपराधों को छोटे (अधिकतम दंड तीन वर्ष तक), गंभीर (तीन से सात वर्ष) और जघन्य (न्यूनतम दंड सात वर्ष या अधिक) में वर्गीकृत करता है। इसका सबसे विवादित परिवर्तन 16 से 18 वर्ष के उन बालकों से संबंधित है जिन पर जघन्य अपराध का आरोप हो: बोर्ड बालक की अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, उसके परिणाम समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों का प्रारंभिक आकलन करता है जिनमें वह किया गया, और मामला बाल न्यायालय को अंतरित कर सकता है, जो बालक पर वयस्क के रूप में विचारण कर सकता है; तब भी किसी बालक को मृत्युदंड या रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। अधिनियम सामान्य सिद्धांत बताता है, निर्दोषता की उपधारणा, बालक का सर्वोत्तम हित, पारिवारिक उत्तरदायित्व, और अंतिम उपाय के रूप में संस्थानीकरण सहित; संप्रेक्षण गृहों, विशेष गृहों, सुरक्षित स्थानों, बाल गृहों, खुले आश्रयों, उपयुक्त सुविधाओं और उपयुक्त व्यक्तियों का प्रावधान करता है; और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वैधानिक निकाय बनाता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021, जो 2022 से प्रभावी है, ने ज़िला मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेटों सहित, को न्यायालयों के स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार दिया और ज़िले में बाल देखभाल संस्थाओं तथा बाल संरक्षण निकायों पर उनका पर्यवेक्षण सुदृढ़ किया।
| मार्ग | निकाय | संरचना | विशिष्ट संस्थाएँ |
|---|---|---|---|
| देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक | बाल कल्याण समिति | अध्यक्ष और चार सदस्य; कम से कम एक महिला और एक बाल विशेषज्ञ | बाल गृह, खुले आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ, पोषण देखभाल |
| विधि का उल्लंघन करने वाला बालक | किशोर न्याय बोर्ड | एक महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो समाज कार्यकर्ता, कम से कम एक महिला | संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान (जघन्य मामलों में 16–18 हेतु) |
3. सड़क और कामकाजी बच्चे, युवा अपराधी, परिवीक्षा और पैरोल
सड़क के बच्चों में वे बच्चे शामिल हैं जो परिवारों के बिना सड़क पर रहते और काम करते हैं, वे जो सड़क पर काम करते और रात को परिवारों में लौटते हैं, और वे जो परिवारों के साथ सड़क पर रहते हैं। कामकाजी बच्चे बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 से संरक्षित हैं, जैसा 2016 में संशोधित हुआ, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी व्यवसाय में नियोजन का निषेध करता है, विद्यालय के समय के बाद परिवार की सहायता और कलाकार के रूप में कार्य हेतु सीमित अपवादों सहित, और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को ख़तरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से निषिद्ध करता है; संविधान के अनुच्छेद 24 से; और अनुच्छेद 21A तथा RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से। दोनों समूह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक हैं। उनके साथ समाज कार्य आउटरीच, ड्रॉप-इन केंद्रों और खुले आश्रयों, केवल हटाने के बजाय पुनर्वास सहित बचाव, परिवार का पता लगाने और पुनर्स्थापना, सेतु शिक्षा, और बड़े किशोरों हेतु आजीविका प्रशिक्षण का प्रयोग करता है।
18 वर्ष से अधिक आयु के युवा अपराधी सामान्य आपराधिक विधि के अंतर्गत आते हैं, पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 न्यायालयों को वहाँ कारावास से बचने देता है जहाँ वह लाभ से अधिक हानि करे। धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय कुछ कम गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए व्यक्ति को सम्यक् भर्त्सना के बाद छोड़ सकता है; धारा 4 के अंतर्गत वह अपराधी की परिस्थितियों, चरित्र और पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर, बंधपत्र पर, परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण सहित या उसके बिना, छोड़ सकता है; और धारा 6 के अंतर्गत न्यायालय 21 वर्ष से कम आयु के अपराधी को आजीवन कारावास से अदंडनीय अपराध हेतु कारावास का दंड तब तक नहीं देगा जब तक, परिवीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन विचार करने के बाद, वह संतुष्ट न हो कि अपराधी से धारा 3 या 4 के अंतर्गत निपटना वांछनीय नहीं होगा। परिवीक्षा अधिकारी दंड-पूर्व प्रतिवेदन तैयार करते हैं, परिवीक्षाधीनों का पर्यवेक्षण करते हैं और काम, परिवार तथा पुनर्वास में उनकी सहायता करते हैं। परिवीक्षा न्यायिक उपाय है जो कारावास का स्थान लेता है; पैरोल कार्यकारी उपाय है, सज़ा का भाग काटने के बाद किसी बंदी की सशर्त, अस्थायी रिहाई, रोग या पारिवारिक घटना जैसे कारणों से, राज्य कारागार नियमों से शासित; और फ़र्लो कारागार अनुशासन और सुधार के विषय के रूप में दी जाने वाली आवधिक रिहाई है। पश्च-देखभाल रिहा बंदियों और संस्थाओं से निकलने वालों को सहारा देती है।
4. दुर्व्यापार, मादक पदार्थों, भिक्षावृत्ति और कारागारों पर विधान
पाठ्यक्रम "अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1986" नामित करता है। यह विधि व्यक्तियों के दुर्व्यापार और दूसरों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1950) का भारत द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के बाद महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक दुर्व्यापार दमन अधिनियम 1956 के रूप में अधिनियमित हुई; 1986 के संशोधन ने इसका नाम अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम किया और इसे दोनों लिंगों के व्यक्तियों पर विस्तृत किया। यह वेश्यालय चलाने, वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति हेतु उपाप्त करने, प्रेरित करने या निरुद्ध करने, और सार्वजनिक स्थानों में या उनके निकट वेश्यावृत्ति को दंडित करता है, और विशेष पुलिस अधिकारियों, बचाव और संरक्षण गृहों का प्रावधान करता है। दुर्व्यापार सामान्य आपराधिक विधि के अंतर्गत भी अपराध है, जो अब भारतीय न्याय संहिता है। पाठ्यक्रम "स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1986" भी नामित करता है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में अधिनियमित हुआ। यह चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, कब्ज़े, विक्रय, परिवहन और सेवन का निषेध करता है, छोटी और वाणिज्यिक मात्राओं के आधार पर दंड श्रेणीबद्ध करता है (2001 के संशोधन से), सेवन या छोटी मात्रा रखने के आरोपी उस व्यसनी को अभियोजन से उन्मुक्ति देता है जो स्वेच्छा से नशा-मुक्ति उपचार लेता है, और 2014 में दर्द निवारण हेतु आवश्यक स्वापक औषधियों तक पहुँच सरल की; स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इसे लागू करता है।
पाठ्यक्रम "भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम" नामित करता है। भिक्षावृत्ति पर कोई एकल केंद्रीय विधि नहीं है; इससे राज्य विधियाँ निपटती हैं। सबसे प्रभावशाली बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 है, जिसे दिल्ली तक विस्तृत किया गया; इसने भिक्षावृत्ति को व्यापक रूप से परिभाषित किया, बिना वारंट गिरफ़्तारी और प्रमाणित संस्थाओं में निरोध की अनुमति दी, और निर्धनता को अपराध माना। हर्ष मंदर बनाम भारत संघ (2018) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस अधिनियम के उन उपबंधों को निरस्त किया जो दिल्ली में भिक्षावृत्ति को अपराध बनाते थे, यह मानते हुए कि लोगों को भीख माँगने हेतु दंडित करना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, क्योंकि भिक्षावृत्ति उस निर्धनता का लक्षण है जिसे संबोधित करने में राज्य विफल रहा है। अन्य राज्य अपनी विधियाँ बनाए हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की SMILE योजना के माध्यम से पुनर्वास को प्राथमिकता देता है, जिसमें भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास शामिल है। पाठ्यक्रम का "कारागार अधिनियम" कारागार अधिनियम 1894 है, कारागारों के प्रबंधन पर एक औपनिवेशिक विधि जो प्रभावी बनी हुई है; क्योंकि कारागार राज्य का विषय है, राज्यों के अपने नियम और नियमावलियाँ हैं, आदर्श कारागार नियमावली 2016 राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है, और गृह मंत्रालय द्वारा तैयार आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम 2023 एक आदर्श विधि है जिसे राज्य 1894 के अधिनियम के स्थान पर अपना सकते हैं।
| जैसा पाठ्यक्रम नामित करता है | विधि जैसी है |
|---|---|
| किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा प्रतिस्थापित, 15 जनवरी 2016 से प्रभावी; 2021 में संशोधित (ज़िला मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण आदेश जारी करते हैं) |
| अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1986 | महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक दुर्व्यापार दमन अधिनियम 1956, 1986 के संशोधन द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम नाम दिया गया |
| अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 | सही नाम और तिथि; प्रभावी |
| भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम | कोई एकल केंद्रीय अधिनियम नहीं; बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 जैसी राज्य विधियाँ, जिनके अपराधीकरण वाले उपबंध दिल्ली हेतु हर्ष मंदर (2018) में निरस्त हुए |
| स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1986 | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 |
| कारागार अधिनियम | कारागार अधिनियम 1894 (प्रभावी); राज्यों हेतु आदर्श विधि के रूप में आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम 2023 |
5. आपराधिक न्याय प्रणाली
आपराधिक न्याय प्रणाली के चार घटक हैं: पुलिस, जो अपराध रोकती और उसकी जाँच करती है; अभियोजन, जो राज्य की ओर से मामले चलाता है; न्यायालय, जो मामलों पर विचारण करते और दंड देते हैं; और सुधारात्मक सेवाएँ, कारागार, परिवीक्षा और पश्च-देखभाल, जो दंड लागू करती हैं और पुनर्वास का लक्ष्य रखती हैं। 1 जुलाई 2024 से तीन मुख्य आपराधिक विधियाँ प्रतिस्थापित हुई हैं: भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने लिया। विशेष विधियाँ इनके साथ जारी हैं, जिनमें किशोर न्याय अधिनियम, POCSO अधिनियम 2012, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, NDPS अधिनियम और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम शामिल हैं। प्रणाली की बार-बार आने वाली समस्याएँ हैं देरी, विचाराधीन बंदियों के प्रभुत्व वाले भीड़भाड़ वाले कारागार, हिरासत में हिंसा, निर्धनों हेतु दुर्बल विधिक सहायता, और रिहा बंदियों का धीमा पुनर्एकीकरण, और हर एक समाज कार्यकर्ताओं को भूमिका देता है: विधिक सहायता और ज़मानत सहारे, कारागार कल्याण और शिक्षा, पीड़ित सहारे, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, और पश्च-देखभाल में।
मुख्य बिंदु
- सामाजिक रक्षा निवारण और अपराधियों के उपचार तथा पुनर्वास से समाज की रक्षा करती है (ग्रामातिका, जेनोआ 1945; मार्क एंसेल की नई सामाजिक रक्षा, 1954); इसके आयाम दंड से पुनर्वास, सामुदायिक सुधार, पीड़ितों, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और अधिकारों की ओर बढ़े; उभरते मुद्दों में साइबर अपराध, मादक पदार्थ, दुर्व्यापार और विचाराधीन बंदियों की भीड़ शामिल हैं।
- पाठ्यक्रम के JJ अधिनियम 2000 का स्थान JJ अधिनियम 2015 (15 जनवरी 2016 से प्रभावी) ने लिया: CNCP बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष और चार सदस्य) के समक्ष, CCL किशोर न्याय बोर्ड (मजिस्ट्रेट और दो समाज कार्यकर्ता, एक महिला) के समक्ष; छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध; जघन्य अपराधों में 16–18 हेतु प्रारंभिक आकलन; मृत्युदंड या रिहाई-रहित आजीवन नहीं; CARA वैधानिक; 2021 का संशोधन ज़िला मजिस्ट्रेटों को दत्तक ग्रहण आदेश देता है।
- बाल श्रम: 2016 में संशोधित 1986 का अधिनियम 14 से कम आयु पर नियोजन (सीमित अपवाद) और 14–18 हेतु ख़तरनाक कार्य निषिद्ध करता है; अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958: धारा 3 भर्त्सना, धारा 4 सदाचरण की परिवीक्षा, धारा 6 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों हेतु संरक्षण; परिवीक्षा न्यायिक है और कारागार का स्थान लेती है, पैरोल कार्यकारी और अस्थायी, फ़र्लो आवधिक।
- पाठ्यक्रम का "अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1986" 1956 का SITA है, जिसे 1986 में ITPA नाम दिया गया; उसका "NDPS अधिनियम 1986" NDPS अधिनियम 1985 है (2001 से श्रेणीबद्ध मात्राएँ, उपचार चाहने वाले व्यसनियों हेतु उन्मुक्ति, 2014 में दर्द-निवारण पहुँच); कोई केंद्रीय "भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम" नहीं है (बॉम्बे अधिनियम 1959; हर्ष मंदर, दिल्ली उच्च न्यायालय 2018; SMILE); "कारागार अधिनियम" कारागार अधिनियम 1894 है, राज्यों हेतु आदर्श के रूप में आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम 2023 सहित।
- आपराधिक न्याय प्रणाली: पुलिस, अभियोजन, न्यायालय और सुधार; 1 जुलाई 2024 से BNS, BNSS और BSA ने IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है, विशेष विधियाँ जारी हैं; समाज कार्यकर्ता विधिक सहायता, कारागारों, पीड़ित सहारे, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और पश्च-देखभाल में कार्य करते हैं, और किशोर न्याय बोर्डों में बैठते हैं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
ला डिफ़ेंस सोशियाल नूवेल (1954), जिसने सामाजिक रक्षा आंदोलन को उसका स्थायी मानवीय और पुनर्वासात्मक रूप दिया, किसने लिखी?
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उत्तर: B — मार्क एंसेल
मार्क एंसेल ने वह पुस्तक लिखी जिसने "नई सामाजिक रक्षा" को परिभाषित किया। ग्रामातिका ने 1945 में जेनोआ केंद्र स्थापित किया और आपराधिक विधि को बदलने की अधिक उग्र स्थिति ली; लोम्ब्रोसो ने प्रत्यक्षवादी अपराधविज्ञान और बेकारिया ने शास्त्रीय संप्रदाय की स्थापना की।पाठ्यक्रम "अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1986" का उल्लेख करता है। कौन-सा कथन सही है?
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उत्तर: A — अधिनियम 1956 में महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक दुर्व्यापार दमन अधिनियम के रूप में अधिनियमित हुआ और 1986 के संशोधन द्वारा इसका नाम बदला गया
यह विधि 1956 की है; 1986 के संशोधन ने इसका नाम अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम किया और इसे दोनों लिंगों के व्यक्तियों पर विस्तृत किया। यह न तो 1986 में पहली बार अधिनियमित हुआ न निरस्त हुआ, और यह केवल पुरुषों पर नहीं, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।पाठ्यक्रम NDPS अधिनियम को 1986 का बताता है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम वास्तव में किस वर्ष अधिनियमित हुआ? वर्ष लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 1985
NDPS अधिनियम 1985 में अधिनियमित हुआ। इसे लागू करने वाला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो 1986 में स्थापित हुआ, जो पाठ्यक्रम की तिथि को समझा सकता है; अधिनियम बाद में 1989, 2001 और 2014 में संशोधित हुआ।अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — धारा 3 कुछ कम गंभीर अपराधों हेतु सम्यक् भर्त्सना के बाद रिहाई की अनुमति देती है; D — धारा 6 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास को प्रतिबंधित करती है
धारा 3 भर्त्सना का प्रावधान करती है और धारा 6 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास से बचाती है जब तक कि न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद इसे आवश्यक न पाए। पैरोल कारागार नियमों के अंतर्गत कार्यकारी रिहाई है, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय का आदेश नहीं, और अधिनियम वयस्क अपराधियों पर लागू होता है, बच्चों पर नहीं, जो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जब 16 से 18 वर्ष के किसी बालक पर जघन्य अपराध का आरोप हो, तो किशोर न्याय बोर्ड:
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उत्तर: B — प्रारंभिक आकलन करता है और मामला बाल न्यायालय को अंतरित कर सकता है
बोर्ड बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता, परिणामों की समझ और परिस्थितियों का आकलन करता है, और मामला बाल न्यायालय को अंतरित कर सकता है। अधिनियम किसी भी बालक हेतु मृत्युदंड और रिहाई-रहित आजीवन कारावास पर रोक लगाता है, और बच्चों को सीधे वयस्क कारागारों में नहीं भेजा जाता।अभिकथन (A): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 वह विधि है जो आज विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को शासित करती है। कारण (R): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 ने 2000 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित किया और 15 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है
अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है। पाठ्यक्रम में नामित 2000 का अधिनियम निरस्त हुआ; 15 जनवरी 2016 से प्रभावी और 2021 में संशोधित 2015 का अधिनियम विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों दोनों को शासित करता है।हर्ष मंदर बनाम भारत संघ (2018) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने:
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उत्तर: D — दिल्ली तक विस्तृत बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 के भिक्षावृत्ति को अपराध बनाने वाले उपबंधों को निरस्त किया
न्यायालय ने माना कि भिक्षावृत्ति को दंडित करना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है और दिल्ली हेतु अपराधीकरण वाले उपबंध निरस्त किए। वैध ठहराने हेतु कोई केंद्रीय भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम नहीं है, निर्णय ने भिक्षावृत्ति हेतु निरोध को अस्वीकार किया, और यह दत्तक ग्रहण से संबंधित नहीं था।परिवीक्षा पैरोल से कैसे भिन्न है?
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उत्तर: C — परिवीक्षा न्यायालय द्वारा कारावास के बजाय आदेशित होती है; पैरोल पहले से सज़ा काट रहे बंदी की कार्यकारी रिहाई है
परिवीक्षा 1958 के अधिनियम के अंतर्गत कारागार का न्यायिक विकल्प है; पैरोल कारागार नियमों के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा दी जाने वाली अस्थायी, सशर्त रिहाई है। वे एक नहीं हैं, और परिवीक्षा कारावास के बाद नहीं बल्कि उसके स्थान पर आती है।किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत निकायों के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — किशोर न्याय बोर्ड में दो समाज कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला हो; C — बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं
बोर्ड में एक महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो समाज कार्यकर्ता होते हैं, एक महिला, और समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य। बोर्ड की अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश नहीं करता, और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक बोर्ड के पास जाते हैं, समिति के पास नहीं, जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से निपटती है।आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम 2023 का सबसे अच्छा वर्णन है:
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उत्तर: B — गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक आदर्श विधि जिसे राज्य अपना सकते हैं, क्योंकि कारागार राज्य का विषय है
2023 का आदर्श अधिनियम राज्यों हेतु औपनिवेशिक कारागार अधिनियम 1894 के स्थान पर अपनाने का प्रारूप है; क्योंकि कारागार राज्य सूची में आते हैं, यह अपने आप क्रियाशील नहीं होता। यह न्यायालय का निर्णय या किशोर न्याय संशोधन नहीं है, और 1894 का अधिनियम राज्यों द्वारा बदले जाने तक प्रभावी रहता है।