समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र I (वृद्धजन, दिव्यांगता और लिंग): वृद्धावस्था के सिद्धांत, वृद्धजनों की आवश्यकताएँ और अधिकार तथा 2007 का अधिनियम; दिव्यांगता के मॉडल, दिव्यांगता आंदोलन और कल्याण से अधिकारों तक के पड़ाव, RPwD अधिनियम 2016; और लिंग और विकास, असमानताएँ, लिंग-आधारित हिंसा और सुरक्षा उपाय
1. वृद्धावस्था के सिद्धांत और वृद्धजनों की आवश्यकताएँ
2011 की जनगणना में भारत में 60 वर्ष और अधिक आयु के लगभग 10.4 करोड़ व्यक्ति थे, जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत, और सदी के मध्य तक यह अंश जनसंख्या के लगभग पाँचवें भाग तक बढ़ने का अनुमान है। भारत में वृद्धावस्था उत्तरोत्तर स्त्रीकृत (स्त्रियाँ अधिक जीती हैं और अधिक बार विधवा होती हैं) और ग्रामीण है, और यह छोटे परिवारों, युवाओं के प्रवास और पेंशन-रहित बड़े पैमाने पर अनौपचारिक कार्यबल के साथ घटित हो रही है। वृद्धावस्था के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में एरिक्सन की अंतिम अवस्था अखंडता बनाम निराशा; रॉबर्ट पेक के वृद्धावस्था के तीन कार्य (अहम् विभेदन बनाम कार्य-भूमिका में व्यस्तता, शरीर का अतिक्रमण बनाम शरीर में व्यस्तता, और अहम् का अतिक्रमण बनाम अहम् में व्यस्तता); और पॉल तथा मार्ग्रेट बाल्टेस का क्षतिपूर्ति सहित चयनात्मक इष्टतमीकरण शामिल हैं, जिसमें वृद्ध लोग प्राथमिकताएँ चुनते हैं, अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हैं और हानियों की क्षतिपूर्ति करते हैं।
| समाजशास्त्रीय सिद्धांत | प्रमुख नाम | केंद्रीय दावा |
|---|---|---|
| विमुक्ति | इलेन कमिंग और विलियम हेनरी, ग्रोइंग ओल्ड (1961) | वृद्ध लोग और समाज परस्पर और प्रकार्यात्मक रूप से एक-दूसरे से हटते हैं |
| सक्रियता | रॉबर्ट हैविगहर्स्ट और सहयोगी | सफल वृद्धावस्था का अर्थ सक्रिय रहना और खोई भूमिकाओं का स्थान भरना है |
| निरंतरता | रॉबर्ट एचली | लोग अपने पहले के प्रतिमान, पहचान और संबंध बनाए रखते हैं |
| आयु स्तरीकरण | मटिल्डा व्हाइट राइली (1972) | समाज आयु के अनुसार स्तरीकृत है; बदलती संरचनाओं में समूह भिन्न ढंग से वृद्ध होते हैं |
| आधुनिकीकरण | डोनाल्ड काउगिल और लोवेल होम्स (1972) | आधुनिकीकरण वृद्धजनों की प्रस्थिति घटाता है |
| विनिमय | जेम्स डाउड (1975) | विनिमय-योग्य संसाधन घटने के साथ वृद्ध लोग शक्ति खोते हैं |
| राजनीतिक अर्थव्यवस्था (संरचित निर्भरता) | पीटर टाउनसेंड; कैरोल एस्टेस | वृद्धावस्था में निर्भरता सेवानिवृत्ति, पेंशन और कल्याण नीतियों से उत्पन्न होती है |
वृद्धजनों की आवश्यकताएँ और समस्याएँ मनोवैज्ञानिक (एकाकीपन, भूमिका और उद्देश्य की हानि, शोक, अवसाद, चिंता और मनोभ्रंश), सामाजिक (एकाकीपन, बदलती पारिवारिक संरचनाएँ, बच्चों का प्रवास, वैधव्य, आयुवाद और बहिष्करण), शारीरिक (दीर्घकालिक रोग, संवेदी हानि, गिरना, दिव्यांगता और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता) और आर्थिक (आय सुरक्षा का अभाव, बच्चों पर निर्भरता, चिकित्सा व्यय और संपत्ति पर नियंत्रण की हानि) हैं। सुभेद्यता वृद्ध स्त्रियों, ग्रामीण और नगरीय निर्धनों, दिव्यांग वृद्धजनों और पारिवारिक सहारे से रहित लोगों के लिए सबसे तीव्र है। वृद्ध दुर्व्यवहार शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और यौन रूप लेता है, साथ ही उपेक्षा और परित्याग भी, और प्रायः परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिससे इसकी रिपोर्ट कम होती है।
2. वृद्धजनों के अधिकार और समाज कार्य हस्तक्षेप
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्धजनों हेतु संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (1991) सिद्धांतों के पाँच समूह निर्धारित करते हैं: स्वतंत्रता, सहभागिता, देखभाल, आत्म-पूर्ति और गरिमा। वृद्धावस्था पर पहली विश्व सभा (वियना, 1982) और दूसरी (मैड्रिड, 2002), जिसने वृद्धावस्था पर मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई, ने वृद्धावस्था को विकास के मुद्दे के रूप में ढाला, और 2021 से 2030 संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक है; 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। भारत ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति अपनाई। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बच्चों को और निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों हेतु उन संबंधियों को जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, उन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करने को बाध्य करता है जो स्वयं का भरण-पोषण नहीं कर सकते। भरण-पोषण अधिकरण दावों का संक्षिप्त निर्णय करते हैं और ₹10,000 तक का मासिक भत्ता आदेशित कर सकते हैं; इस शर्त पर किया गया संपत्ति हस्तांतरण कि प्राप्तकर्ता मूलभूत सुविधाएँ देगा, शर्त पूरी न होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है; किसी वरिष्ठ नागरिक का परित्याग तीन महीने तक के कारावास या ₹5,000 तक के जुर्माने, या दोनों, से दंडनीय अपराध है; और राज्य को वृद्धाश्रम और चिकित्सा देखभाल देनी है। माता-पिता आपराधिक प्रक्रिया विधि के भरण-पोषण उपबंध के अंतर्गत भी भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।
वृद्धजनों के साथ समाज कार्य हस्तक्षेपों में एकाकीपन, शोक और पारिवारिक कलह हेतु वैयक्तिक कार्य और परामर्श; दुर्व्यवहार और परित्याग रोकने हेतु पारिवारिक परामर्श और मध्यस्थता; भरण-पोषण दावों, पेंशन (जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन), स्वास्थ्य बीमा और विधिक सहायता में सहायता; दिवा-देखभाल केंद्र, वरिष्ठ नागरिक संघ और अंतर-पीढ़ी कार्यक्रम; गृह-आधारित देखभाल और देखभालकर्ताओं हेतु सहारा; गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा करने वाले मानकों पर वृद्धाश्रमों का प्रबंधन; मनोभ्रंश देखभाल और उपशामक देखभाल; वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन (14567) सहित वृद्ध-दुर्व्यवहार हेल्पलाइनें; और आय सुरक्षा तथा सुलभ सेवाओं हेतु पैरवी शामिल हैं। यहाँ शक्ति परिप्रेक्ष्य महत्त्वपूर्ण है: वृद्धजन केवल आश्रित नहीं बल्कि अपने परिवारों और समुदायों हेतु संसाधन हैं।
3. दिव्यांगजन: मॉडल, आंदोलन और पड़ाव
दिव्यांगता के मॉडल अभ्यास को आकार देते हैं। दान या नैतिक मॉडल दिव्यांगता को दुर्भाग्य या पूर्व कर्मों का फल मानता है, और दिव्यांगजनों को दया और भिक्षा का पात्र। चिकित्सकीय मॉडल दिव्यांगता को व्यक्ति की क्षति में स्थित करता है, जिसका निदान, उपचार और इलाज व्यावसायिकों को करना है। सामाजिक मॉडल, जिसे यूनियन ऑफ़ द फ़िज़िकली इम्पेयर्ड अगेंस्ट सेग्रीगेशन ने अपने फ़ंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ़ डिसेबिलिटी (1976) में प्रस्तुत किया और माइक ओलिवर ने 1983 में नाम दिया, क्षति (शरीर या मन की दशा) को दिव्यांगता (ऐसे समाज द्वारा उत्पन्न नुकसान जो पहुँच, दृष्टिकोण और संगठन की बाधाएँ हटाने में विफल है) से अलग करता है; उपचार समाज को बदलना है। मानवाधिकार मॉडल, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में सन्निहित, दिव्यांगजनों को समता, सहभागिता और गरिमा के हक़दार अधिकार-धारकों के रूप में देखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय क्रियाशीलता, दिव्यांगता और स्वास्थ्य वर्गीकरण (2001) का जैव-मनो-सामाजिक मॉडल शरीर के कार्यों और संरचनाओं, गतिविधियों और सहभागिता, और पर्यावरणीय तथा व्यक्तिगत कारकों को एकीकृत करता है।
दिव्यांगता आंदोलन ने कल्याण से अधिकारों की ओर बदलाव को आगे बढ़ाया। स्वतंत्र जीवन आंदोलन बर्कले में एड रॉबर्ट्स और अन्य के साथ आरंभ हुआ, जहाँ 1972 में पहला स्वतंत्र जीवन केंद्र खुला, और इसका नारा "हमारे बारे में कुछ भी हमारे बिना नहीं" विश्व भर में दिव्यांगता अधिकारों का आदर्श वाक्य बना। अंतरराष्ट्रीय पड़ावों में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन वर्ष (1981), विश्व कार्य कार्यक्रम (1982) और संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन दशक (1983 से 1992), दिव्यांगजनों हेतु अवसरों की समानता पर मानक नियम (1993), बिवाको ढाँचे (2002) और इंचियोन रणनीति (2012) सहित एशियाई और प्रशांत दिव्यांगजन दशक, और दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय शामिल हैं, जो 2006 में अंगीकृत और 2008 से प्रभावी हुआ, और जिसका भारत ने 2007 में अनुसमर्थन किया; 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। राष्ट्रीय पड़ावों में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992; दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995, जिसने सात दिव्यांगताओं को मान्यता दी; ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999; राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति (2006); दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016; और 2015 में आरंभ सुगम्य भारत अभियान शामिल हैं।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया और अप्रैल 2017 में प्रभावी हुआ, 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है, जिनमें चलन दिव्यांगता, अंधता और अल्प दृष्टि, श्रवण क्षति, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताएँ, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रोग, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, पेशीय दुष्पोषण, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बौनापन, तेज़ाब हमले के पीड़ित, दीर्घकालिक तंत्रिका दशाएँ, हीमोफ़ीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग जैसे रक्त विकार, पार्किंसन रोग और बहु-दिव्यांगताएँ शामिल हैं। "मानक दिव्यांगता वाला व्यक्ति" वह है जिसमें किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम 40 प्रतिशत हो। अधिनियम ने सरकारी पदों में आरक्षण 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा सीटों में 5 प्रतिशत किया, मानक दिव्यांगता वाले बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देता है, भवनों, परिवहन और सूचना में सुगम्यता की अपेक्षा करता है, मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त तथा विशेष न्यायालय स्थापित करता है, और दिव्यांगजनों के विरुद्ध अत्याचारों हेतु अपराध बनाता है। समाज कार्य हस्तक्षेपों में समुदाय-आधारित पुनर्वास (जिसके 2010 के WHO दिशानिर्देश स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक और सशक्तीकरण घटकों को आच्छादित करते हैं), प्रमाणन और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, समावेशी शिक्षा, पारिवारिक सहारा, व्यावसायिक पुनर्वास, और स्व-पैरवी समूहों को सहारा शामिल हैं।
4. लिंग और विकास: असमानताएँ और निर्धनता का स्त्रीकरण
विकास में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदले हैं। विकास में महिलाएँ (WID), एस्टर बोसरअप की वुमन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट (1970) से प्रभावित, महिलाओं को विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करना चाहता था। महिलाएँ और विकास (WAD) ने तर्क दिया कि महिलाएँ पहले से विकास का भाग थीं पर असमान शर्तों पर। लिंग और विकास (GAD), 1980 के दशक से, लिंग के सामाजिक संबंधों और असमानता पैदा करने वाली शक्ति संरचनाओं पर, और उन्हें बदलने पर केंद्रित हुआ। कैरोलिन मोज़र (1989) ने, मैक्सीन मोलिन्यू के कार्य पर आधारित होकर, व्यावहारिक लैंगिक आवश्यकताओं, जो महिलाओं की मौजूदा भूमिकाओं से उत्पन्न होती हैं (जल, ईंधन, स्वास्थ्य देखभाल), को रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताओं से अलग किया, जो महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को चुनौती देती हैं (विधिक अधिकार, संपत्ति पर नियंत्रण, हिंसा से मुक्ति, राजनीतिक आवाज़)। बीजिंग कार्य मंच (1995) ने लैंगिक मुख्यधाराकरण को वैश्विक रणनीति बनाया।
भारत में लैंगिक असमानता सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्त होती है। शिक्षा में 2011 की जनगणना ने पुरुषों की साक्षरता 82.1 प्रतिशत और महिलाओं की 65.5 प्रतिशत दर्ज की। स्वास्थ्य में यह मातृ मृत्यु, रक्ताल्पता (जिसे NFHS-5, 2019–21, ने 15 से 49 वर्ष की 57 प्रतिशत महिलाओं में पाया), और लिंगानुपात में दिखती है, 2011 में कुल 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ और 0 से 6 वर्ष में 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ, जो लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को दर्शाता है। संपत्ति में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 ने पुत्रियों को जन्म से समान अधिकार सहित सहदायिक बनाया, जिस स्थिति की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में की, पर महिलाएँ अब भी भूमि का छोटा अंश ही रखती हैं। रोज़गार और आजीविका में महिलाओं की श्रम बल सहभागिता कम है, उनका अधिकांश कार्य अवैतनिक या अनौपचारिक है, और वे वेतन अंतराल तथा व्यावसायिक पृथक्करण झेलती हैं। निर्णय-निर्माण में पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं को स्थानीय शासन में लाया है, और 106वाँ संशोधन (2023) परिसीमन के बाद विधायिकाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। डायना पियर्स (1978) ने निर्धनों में महिलाओं के बढ़ते अंश हेतु "निर्धनता का स्त्रीकरण" शब्द गढ़ा, जो महिला-प्रमुख परिवारों, अवैतनिक देखभाल कार्य, कम वेतन और दुर्बल हक़ों से जुड़ा है।
5. लिंग-आधारित हिंसा, सुरक्षा उपाय और हस्तक्षेप
लिंग-आधारित हिंसा जीवन-क्रम में अनेक रूप लेती है: लिंग-चयनात्मक गर्भपात और बालिकाओं की उपेक्षा; बाल विवाह; दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु; घरेलू हिंसा (NFHS-5 ने पाया कि 18 से 49 वर्ष की लगभग 29 प्रतिशत विवाहित रह चुकी महिलाओं ने पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा झेली थी); कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न; बलात्कार और यौन हमला; दुर्व्यापार; तथाकथित सम्मान अपराध; तेज़ाब हमले; और ऑनलाइन दुर्व्यवहार। संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं समता (अनुच्छेद 14), महिलाओं हेतु विशेष प्रावधानों सहित भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15(1) और 15(3)), रोज़गार में अवसर की समता (अनुच्छेद 16), पर्याप्त आजीविका और समान वेतन (अनुच्छेद 39(क) और (घ)) तथा मातृत्व राहत (अनुच्छेद 42) पर नीति निदेशक तत्त्व, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं को त्यागने का मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(ङ)), पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं हेतु कम से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D और 243T), और 106वाँ संशोधन।
| विधि | वर्ष | यह क्या करती है |
|---|---|---|
| दहेज प्रतिषेध अधिनियम | 1961 | दहेज देने और लेने का निषेध |
| मातृत्व लाभ अधिनियम (2017 में संशोधित) | 1961 | सवेतन मातृत्व अवकाश, 2017 में 26 सप्ताह किया गया; शिशुगृह सुविधाएँ |
| गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम | 1994 | लिंग निर्धारण और लिंग चयन का निषेध |
| घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम | 2005 | सिविल उपचार: संरक्षण, निवास, आर्थिक राहत, अभिरक्षा; संरक्षण अधिकारी |
| हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम | 2005 | पुत्रियाँ जन्म से समान अधिकार सहित सहदायिक |
| कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम | 2013 | दस या अधिक वाले कार्यस्थलों में आंतरिक समितियाँ; स्थानीय समितियाँ; विशाखा (1997) पर आधारित |
| आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम | 2013 | न्यायमूर्ति वर्मा समिति के बाद यौन अपराधों का विस्तार; अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में |
संस्थागत सहारे में राष्ट्रीय महिला आयोग (1990 का अधिनियम); मिशन शक्ति (2021–22 से), सुरक्षा हेतु अपने संबल घटक (वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और 2015 में आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) और सशक्तीकरण हेतु अपने सामर्थ्य घटक (आश्रय गृह, शिशुगृह और मातृत्व लाभ सहित) सहित; और 2005 के अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी शामिल हैं। उबरी हुई महिलाओं के साथ समाज कार्य हस्तक्षेपों में संकट सहारा और सुरक्षा नियोजन, परामर्श, चिकित्सा और विधिक सहायता, आश्रय, संरक्षण आदेशों और भरण-पोषण में सहायता, आजीविका और आवास सहारा, और महिला समूहों के माध्यम से दीर्घकालिक सशक्तीकरण शामिल हैं; निवारक कार्य में विद्यालयों और समुदायों में लैंगिक संवेदीकरण, पुरुषों और लड़कों के साथ कार्य, और दहेज, बाल विवाह और लिंग चयन के विरुद्ध अभियान शामिल हैं। कार्यकर्ता उबरी हुई महिला के निर्णयों का सम्मान करता है, पीड़ित को दोष देने से बचता है और जहाँ हिंसा जारी है वहाँ सुलह का दबाव नहीं डालता।
मुख्य बिंदु
- वृद्धावस्था: 60+ आयु के 10.4 करोड़ (8.6 प्रतिशत, 2011), स्त्रीकृत और ग्रामीण; अखंडता (एरिक्सन), पेक के कार्य, SOC (बाल्टेस), विमुक्ति (कमिंग और हेनरी 1961), सक्रियता (हैविगहर्स्ट), निरंतरता (एचली), आयु स्तरीकरण (राइली 1972), आधुनिकीकरण (काउगिल और होम्स 1972), विनिमय (डाउड 1975), संरचित निर्भरता (टाउनसेंड) के सिद्धांत; आवश्यकताएँ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक; दुर्व्यवहार प्रायः परिवार द्वारा।
- अधिकार: संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (1991: स्वतंत्रता, सहभागिता, देखभाल, आत्म-पूर्ति, गरिमा), वियना 1982, मैड्रिड 2002, स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2021–30, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999; 2007 का अधिनियम: बच्चों या उत्तराधिकारियों द्वारा भरण-पोषण, अधिकरण, ₹10,000 प्रति माह तक, सशर्त हस्तांतरण शून्यकरणीय, परित्याग तीन महीने या ₹5,000 तक दंडनीय; एल्डरलाइन 14567।
- दिव्यांगता मॉडल: दान, चिकित्सकीय, सामाजिक (UPIAS 1976; ओलिवर 1983), मानवाधिकार (CRPD) और जैव-मनो-सामाजिक (ICF 2001); स्वतंत्र जीवन (बर्कले 1972; "हमारे बारे में कुछ भी हमारे बिना नहीं"); पड़ाव 1981, 1983–92, 1993, CRPD 2006 (भारत 2007); भारत का RCI अधिनियम 1992, PwD अधिनियम 1995 (7 दिव्यांगताएँ), राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नीति 2006, सुगम्य भारत 2015।
- RPwD अधिनियम 2016 (अप्रैल 2017 से प्रभावी): 21 दिव्यांगताएँ, मानक 40 प्रतिशत, पदों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण, 6–18 निःशुल्क शिक्षा, सुगम्यता, आयुक्त, विशेष न्यायालय; CBR (WHO 2010 मैट्रिक्स), UDID, समावेशी शिक्षा और स्व-पैरवी के माध्यम से हस्तक्षेप।
- लिंग: WID (बोसरअप 1970), WAD, GAD; मोज़र की व्यावहारिक और रणनीतिक आवश्यकताएँ (1989); असमानताएँ (साक्षरता 82.1 और 65.5 प्रतिशत; लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 918; रक्ताल्पता 57 प्रतिशत); 2005 और विनीता शर्मा (2020) के बाद संपत्ति; निर्धनता का स्त्रीकरण (पियर्स 1978); लिंग-आधारित हिंसा; अनुच्छेद 14–16, 39, 42, 51A(ङ), 243D, 243T और 1961, 1994, 2005 तथा 2013 की विधियों में सुरक्षा उपाय; मिशन शक्ति और वन स्टॉप सेंटर।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
विमुक्ति सिद्धांत, जो मानता है कि वृद्ध लोग और समाज परस्पर और प्रकार्यात्मक प्रक्रिया में एक-दूसरे से हटते हैं, किसने प्रस्तावित किया?
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उत्तर: A — इलेन कमिंग और विलियम हेनरी
कमिंग और हेनरी ने ग्रोइंग ओल्ड (1961) में विमुक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया। एचली ने निरंतरता सिद्धांत, काउगिल और होम्स ने वृद्धावस्था का आधुनिकीकरण सिद्धांत (1972), और राइली ने आयु स्तरीकरण सिद्धांत विकसित किया।माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत कोई अधिकरण अधिकतम कितना मासिक भरण-पोषण भत्ता आदेशित कर सकता है?
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उत्तर: B — ₹10,000
2007 का अधिनियम भरण-पोषण भत्ते को ₹10,000 प्रति माह पर सीमित करता है। ₹5,000 उसी अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक के परित्याग हेतु अधिकतम जुर्माना है, इसीलिए यह लुभावना भ्रामक विकल्प है।दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कितनी निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 21
इक्कीस, 1995 के अधिनियम की सात से बढ़कर; सूची में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताएँ, मानसिक रोग, तेज़ाब हमले के पीड़ित, रक्त विकार और पार्किंसन रोग शामिल हैं। केंद्र सरकार और दशाएँ जोड़ सकती है।निम्न में से कौन-से कथन दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल का वर्णन करते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — यह क्षति को दिव्यांगता से अलग करता है; C — दिव्यांगता पहुँच, दृष्टिकोण और संगठन की सामाजिक बाधाओं से उत्पन्न होती है
सामाजिक मॉडल, UPIAS (1976) और माइक ओलिवर से, क्षति को उस दिव्यांगता से अलग करता है जो सामाजिक बाधाएँ पैदा करती हैं। इलाज योग्य व्यक्तिगत कमी चिकित्सकीय मॉडल है, और पूर्व कुकर्मों का विचार दान या नैतिक मॉडल का है।व्यावहारिक लैंगिक आवश्यकताओं और रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताओं के बीच भेद किससे जुड़ा है?
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उत्तर: C — कैरोलिन मोज़र
कैरोलिन मोज़र (1989) ने मैक्सीन मोलिन्यू के लैंगिक हितों पर आधारित होकर यह भेद विकसित किया। बोसरअप ने वुमन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट (1970) लिखी, पियर्स ने निर्धनता का स्त्रीकरण शब्द गढ़ा, और ओलिवर ने दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को नाम दिया।अभिकथन (A): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु सरकारी पदों में आरक्षण 4 प्रतिशत किया। कारण (R): 2016 का अधिनियम 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों कथन सत्य हैं, पर कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। दिव्यांगताओं की व्यापक सूची और उच्चतर आरक्षण अधिनियम के अलग प्रावधान हैं; मान्य दशाओं की संख्या यह नहीं समझाती कि आरक्षण 4 प्रतिशत क्यों रखा गया।"निर्धनता का स्त्रीकरण" शब्द 1978 में किसने गढ़ा?
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उत्तर: D — डायना पियर्स
डायना पियर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धनों में महिलाओं, विशेषकर महिला परिवार-प्रमुखों, के बढ़ते अंश का वर्णन करने हेतु यह शब्द गढ़ा। मोज़र, सेन और बोसरअप ने लिंग और विकास में अन्य योगदान दिए।निम्न में से कौन-से वृद्धजनों हेतु संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों (1991) के पाँच समूहों में हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — स्वतंत्रता; D — गरिमा
पाँच समूह हैं स्वतंत्रता, सहभागिता, देखभाल, आत्म-पूर्ति और गरिमा। आज्ञाकारिता कोई सिद्धांत नहीं है, और विमुक्ति वृद्धावस्था का विवादित समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत नहीं।एक सेवानिवृत्त शिक्षक पहले की तरह पढ़ना, बागवानी और उन्हीं मित्रों से मिलना जारी रखता है, अपनी गतिविधियाँ न बढ़ाते हुए न घटाते हुए। वृद्धावस्था का कौन-सा सिद्धांत इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है?
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उत्तर: A — निरंतरता सिद्धांत
पहले के प्रतिमान, पहचान और संबंध बनाए रखना निरंतरता सिद्धांत (एचली) है। सक्रियता सिद्धांत खोई भूमिकाओं के स्थान पर नई भूमिकाएँ जोड़ने पर बल देता, विमुक्ति हटने का पूर्वानुमान देती, और विनिमय सिद्धांत घटते सौदेबाज़ी संसाधनों से संबंधित है।हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह:
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उत्तर: D — पुत्रियों को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में जन्म से समान अधिकार सहित सहदायिक बनाता है
2005 के संशोधन ने पुत्रियों को सहदायिक बनाया, जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने विनीता शर्मा (2020) में की। दहेज 1961 में निषिद्ध हुआ, आंतरिक समितियाँ 2013 के POSH अधिनियम से, और 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ अधिनियम में 2017 के संशोधन से आया।