भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास II: मानवाधिकारों की अवधारणा और इतिहास, घोषणाएँ, संधियाँ और संरक्षण प्रणालियाँ, भारत में मानवाधिकार, नृजातीय-संवेदी और नारीवादी अभ्यास सहित समाज कार्य में मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य, और उल्लंघनों के पीड़ितों के साथ कार्य, UNHCR, NHRC और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ
1. मानवाधिकारों की अवधारणा और इतिहास
मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति मनुष्य होने के कारण धारण करता है। वे अंतर्निहित (राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं), सार्वभौमिक (हर जगह हर किसी के), अहस्तांतरणीय (संकीर्ण रूप से परिभाषित परिस्थितियों के अतिरिक्त छोड़े या छीने नहीं जा सकते), और अविभाज्य तथा परस्पर निर्भर हैं (नागरिक और राजनीतिक अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से अलग नहीं किए जा सकते, जैसा 1993 की वियना घोषणा ने पुष्टि की)। कारेल वासक (1977) ने तीन "पीढ़ियाँ" बताईं, फ़्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप: पहली पीढ़ी के नागरिक और राजनीतिक अधिकार (स्वतंत्रता: जीवन, अभिव्यक्ति, निष्पक्ष विचारण, मत), दूसरी पीढ़ी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (समता: कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा), और तीसरी पीढ़ी के एकजुटता या सामूहिक अधिकार (बंधुता: विकास, शांति, स्वस्थ पर्यावरण, आत्मनिर्णय)।
इस विचार की जड़ें धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहरी हैं, और इसका एक दस्तावेज़ी इतिहास है जिसमें मैग्ना कार्टा (1215), अंग्रेज़ी अधिकार विधेयक (1689), अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776), मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की फ़्रांसीसी घोषणा (1789) और संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार विधेयक (1791) शामिल हैं। दास-प्रथा विरोधी आंदोलन, युद्ध में घायलों पर पहला जिनेवा अभिसमय (1864), और ILO के श्रम मानकों (1919) ने इसका विस्तार किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के अत्याचारों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आई, जिसे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया, जो अब मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारूप बनाने वाले मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एलेनोर रूज़वेल्ट ने की; भारत की प्रतिनिधि हंसा मेहता को "सभी पुरुष स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं" को "सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं" में बदलने का श्रेय दिया जाता है। घोषणा के 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिक और राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों अधिकारों को आच्छादित करते हैं।
2. घोषणाएँ, संधियाँ, अभिसमय और संरक्षण प्रणालियाँ
घोषणा सिद्धांत निर्धारित करती है और स्वयं में विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती; संधि या अभिसमय उन राज्यों को बाँधता है जो उसका अनुसमर्थन करते या उसमें सम्मिलित होते हैं। सार्वभौमिक घोषणा के बाद नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा आईं, दोनों 1966 में अंगीकृत और 1976 में प्रभावी; भारत 1979 में दोनों में सम्मिलित हुआ। घोषणा और वैकल्पिक प्रोटोकॉलों के साथ मिलकर वे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक बनाते हैं। अन्य मूल संधियाँ विशेष समूहों और उल्लंघनों को संबोधित करती हैं, और मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन में अंगीकृत वियना घोषणा और कार्य कार्यक्रम (1993) ने अधिकारों की सार्वभौमिकता और अविभाज्यता की पुनः पुष्टि की और उसी वर्ष बाद में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया।
| संधि | अंगीकृत | भारत |
|---|---|---|
| सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय | 1965 | अनुसमर्थित (1968) |
| नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा | 1966 (1976 में प्रभावी) | सम्मिलित (1979) |
| आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा | 1966 (1976 में प्रभावी) | सम्मिलित (1979) |
| महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय | 1979 | अनुसमर्थित (1993) |
| यातना के विरुद्ध अभिसमय | 1984 | हस्ताक्षरित (1997), अनुसमर्थित नहीं |
| बाल अधिकार अभिसमय | 1989 | सम्मिलित (1992) |
| प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों पर अभिसमय | 1990 | पक्षकार नहीं |
| दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय | 2006 | अनुसमर्थित (2007) |
मानवाधिकार संरक्षण प्रणालियाँ कई स्तरों पर काम करती हैं। संयुक्त राष्ट्र की चार्टर-आधारित प्रणाली में मानवाधिकार परिषद शामिल है, जो 2006 में मानवाधिकार आयोग (1946) के स्थान पर स्थापित हुई, 47 सदस्य राज्यों सहित; इसकी सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, जिसके अंतर्गत हर संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य के अभिलेख की बारी-बारी से समीक्षा होती है; और इसकी विशेष प्रक्रियाएँ, विषयों और देशों पर स्वतंत्र विशेष प्रतिवेदक और कार्य समूह। 1993 में बना मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्य का नेतृत्व करता है। संधि-आधारित प्रणाली स्वतंत्र विशेषज्ञों की समितियों से बनी है, जैसे ICCPR हेतु मानवाधिकार समिति और बाल अधिकार समिति, जो राज्य प्रतिवेदनों की जाँच करती हैं और जहाँ राज्य स्वीकार करें वहाँ व्यक्तिगत शिकायतों की। क्षेत्रीय प्रणालियों में अपने न्यायालय सहित यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय (1950), अमेरिकी अभिसमय (1969) और मानव तथा जन अधिकारों पर अफ़्रीकी चार्टर (1981) शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, 1998 की रोम संविधि के अंतर्गत, नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों हेतु व्यक्तियों पर विचारण करता है; भारत पक्षकार नहीं है।
3. भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार
भारत में मानवाधिकार मुख्य रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों के माध्यम से संरक्षित हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू करते हैं, और नीति निदेशक तत्त्वों के माध्यम से, जिनमें से अनेक को न्यायालयों ने जीवन के अधिकार में पढ़ा है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानवाधिकारों को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से संबंधित उन अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित हैं और भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसने 12 अक्टूबर 1993 को गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए, और ज़िलों में मानवाधिकार न्यायालयों का प्रावधान किया। 2019 के संशोधन के बाद NHRC का अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। आयोग लोक सेवकों द्वारा उल्लंघन या उपेक्षा की शिकायतों की जाँच करता है, न्यायालयी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है, कारागारों और अन्य संस्थाओं का दौरा करता है, विधियों की समीक्षा करता है और मानवाधिकार जागरूकता तथा शोध को बढ़ावा देता है; यह लागू करने के बजाय अनुशंसा करता है, और सामान्यतः एक वर्ष से अधिक पुराने मामले नहीं उठा सकता।
भारत में प्रमुख मानवाधिकार चिंताएँ जिनसे समाज कार्यकर्ता मिलते हैं उनमें हिरासत में यातना और मृत्यु, जाति-आधारित अत्याचार और भेदभाव, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, बंधुआ श्रम और दुर्व्यापार, हाथ से मैला ढोना (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 द्वारा निषिद्ध), विकास परियोजनाओं से विस्थापन, बंदियों और विचाराधीन क़ैदियों के अधिकार, सांप्रदायिक हिंसा, मनोरोग अस्पतालों और बाल गृहों जैसी संस्थाओं की दशाएँ, और शरणार्थियों तथा राज्यविहीन व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं। भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है और उसकी कोई राष्ट्रीय शरणार्थी विधि नहीं है; शरणार्थियों से कार्यकारी निर्णयों और विदेशी अधिनियम 1946 के माध्यम से निपटा जाता है, जबकि UNHCR नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से कुछ देशों के शरण चाहने वालों का पंजीकरण करता है।
4. मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास
समाज कार्य को मानवाधिकार व्यवसाय कहा गया है। वैश्विक परिभाषा (2014) मानवाधिकारों को अपने केंद्रीय सिद्धांतों में रखती है, IFSW–IASSW नैतिक सिद्धांतों का वक्तव्य (2018) समाज कार्यकर्ताओं से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उल्लंघनों को चुनौती देने की अपेक्षा करता है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार केंद्र ने IFSW और IASSW के साथ 1994 में मानवाधिकार और समाज कार्य पर एक पुस्तिका प्रकाशित की। अभ्यास में मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य सेवार्थियों को दान के लाभार्थियों के बजाय अधिकार-धारकों के रूप में, और राज्य तथा अन्य को कर्तव्य-धारकों के रूप में देखता है; यह सहायता के परिणाम के साथ-साथ प्रक्रिया पर भी ध्यान देता है। इसके सिद्धांत प्रायः संक्षिप्त नाम PANEL में सारांशित होते हैं: सहभागिता, उत्तरदायित्व, भेदभाव-निषेध और समता, सशक्तीकरण, और वैधता (अभ्यास को विधिक अधिकारों से जोड़ना)। वैयक्तिक कार्य में इसका अर्थ है सेवार्थियों को उनके हक़ों की सूचना देना और उन्हें दावा करने में सहायता देना; सामुदायिक कार्य में, लोगों की उत्तरदायित्व माँगने की क्षमता बनाना; और नीति कार्य में, कार्यक्रमों को अधिकार मानकों के सापेक्ष मापना।
नृजातीय-संवेदी अभ्यास, जिसे विनेटा डेवोर और एल्फ़्रीडे श्लेसिंगर ने एथनिक-सेंसिटिव सोशल वर्क प्रैक्टिस (1981) में प्रस्तुत किया, मानता है कि अभ्यास को सेवार्थियों की नृजातीय वास्तविकता का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह नृजातीयता और सामाजिक वर्ग मिलकर (मिल्टन गॉर्डन का "एथक्लास") उनके अनुभवों, समस्याओं, सहायता माँगने और सेवाओं के प्रति प्रतिक्रिया को आकार देते हैं, और कि कार्यकर्ताओं को अपनी नृजातीय पहचान और मान्यताओं के प्रति सजग होना चाहिए। संबंधित विचार हैं सांस्कृतिक सक्षमता, संस्कृतियों के आर-पार काम करने का ज्ञान और कौशल, और सांस्कृतिक विनम्रता, एक आजीवन आत्म-आलोचनात्मक दृष्टि जो सेवार्थी को उसकी अपनी संस्कृति का विशेषज्ञ मानती है। भारत में समकक्ष संवेदनशीलताएँ जाति, धर्म, जनजाति, भाषा और क्षेत्र से संबंधित हैं। नारीवादी अभ्यास, जिसे लीना डोमिनेली और आइलीन मैकलियोड (फ़ेमिनिस्ट सोशल वर्क, 1989) जैसे लेखकों ने विकसित किया, इस सिद्धांत से आरंभ होता है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है; यह विश्लेषण करता है कि लैंगिक शक्ति महिलाओं की समस्याओं को कैसे आकार देती है, कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच समतावादी संबंध चाहता है, चेतना-जागरण और समूहों का प्रयोग करता है, महिलाओं के अनुभव को मान्यता देता है, और व्यक्तिगत सहारे के साथ-साथ संरचनात्मक परिवर्तन हेतु काम करता है। विविध समूहों, दिव्यांगजनों, यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, देशज लोगों और वृद्धजनों, के साथ कार्य यही तर्क लागू करता है: हर एक द्वारा झेले जाने वाले वंचन और भेदभाव के विशिष्ट रूपों को समझना, भिन्नता को कमी मानने से बचना, और समूह के अपने संगठनों के साथ काम करना।
5. उल्लंघन, पीड़ित और सक्रियता: UNHCR, NHRC और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ
मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों, यातना और हिरासत में हिंसा, दुर्व्यापार, सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा, बलात् विस्थापन और युद्ध से उबरे लोगों, के साथ समाज कार्य तात्कालिक सुरक्षा और चिकित्सा देखभाल, पुनः-आघात से बचने वाले आघात-सूचित दृष्टिकोणों से मनोसामाजिक सहारा, विधिक उद्देश्यों हेतु उल्लंघन का प्रलेखन, विधिक सहायता, प्रतिकर और पुनर्वास, और परिवार तथा समुदाय के साथ पुनर्एकीकरण को जोड़ता है। मानवाधिकार सक्रियता में निगरानी और तथ्यान्वेषण, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों को प्रतिवेदन, रणनीतिक मुकदमेबाज़ी, अभियान और पैरवी, और मानवाधिकार रक्षकों को सहारा शामिल है, जिनके संरक्षण की पुष्टि मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1998) करती है। समाज कार्यकर्ता की संहिता दोनों की अपेक्षा करती है: आहत व्यक्ति हेतु सहायता और उन दशाओं के विरुद्ध कार्रवाई जिन्होंने उसे आहत किया।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय महासभा द्वारा दिसंबर 1950 में स्थापित हुआ और जनवरी 1951 में जिनेवा मुख्यालय के साथ कार्य आरंभ किया; इसे दो बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है (1954 और 1981)। इसका अधिदेश शरणार्थियों, शरण चाहने वालों और राज्यविहीन व्यक्तियों की रक्षा करना और संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की, और टिकाऊ समाधान खोजना है: स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, शरण वाले देश में स्थानीय एकीकरण, और किसी तीसरे देश में पुनर्वास। शरणार्थी संरक्षण की आधारशिला अप्रत्यावर्तन है, 1951 के अभिसमय के अनुच्छेद 33 का यह सिद्धांत कि किसी शरणार्थी को ऐसे क्षेत्र में नहीं लौटाया जाएगा जहाँ उसके जीवन या स्वतंत्रता को ख़तरा हो। अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी एजेंसियों में रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (1863, अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि की संरक्षक), एमनेस्टी इंटरनेशनल (1961 में पीटर बेनेंसन द्वारा स्थापित; नोबेल शांति पुरस्कार 1977), ह्यूमन राइट्स वॉच (1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में आरंभ) और अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग शामिल हैं; यूनिसेफ़, ILO और UN वीमेन जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ भी विशिष्ट अधिकारों पर काम करती हैं।
मुख्य बिंदु
- मानवाधिकार अंतर्निहित, सार्वभौमिक, अहस्तांतरणीय, अविभाज्य और परस्पर निर्भर हैं (वियना 1993); वासक की पीढ़ियाँ (1977): नागरिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, और एकजुटता अधिकार; मैग्ना कार्टा (1215) से 1689, 1776, 1789 और 1791 तक का इतिहास, और 10 दिसंबर 1948 की UDHR (30 अनुच्छेद; एलेनोर रूज़वेल्ट; हंसा मेहता का "सभी मनुष्य")।
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक: UDHR, ICCPR और ICESCR (1966, 1976 में प्रभावी; भारत 1979 में सम्मिलित); CERD 1965, CEDAW 1979 (भारत 1993), यातना के विरुद्ध अभिसमय 1984 (भारत ने 1997 में हस्ताक्षर किए, अनुसमर्थन नहीं), CRC 1989 (भारत 1992), CRPD 2006 (भारत 2007); मानवाधिकार परिषद (2006, 47 सदस्य, UPR), OHCHR (1993), संधि निकायों, क्षेत्रीय प्रणालियों और ICC (1998; भारत पक्षकार नहीं) द्वारा संरक्षण।
- भारत: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, NHRC (12 अक्टूबर 1993; 2019 से अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; अनुशंसा करता है, दंड नहीं देता), SHRC और मानवाधिकार न्यायालय; हिरासत हिंसा से हाथ से मैला ढोने (2013 का अधिनियम) तक चिंताएँ; भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है।
- अभ्यास: मानवाधिकार व्यवसाय के रूप में समाज कार्य (वैश्विक परिभाषा 2014; वक्तव्य 2018; संयुक्त राष्ट्र पुस्तिका 1994); अधिकार-धारक और कर्तव्य-धारक तथा PANEL सिद्धांत; नृजातीय-संवेदी अभ्यास (डेवोर और श्लेसिंगर 1981; एथक्लास), सांस्कृतिक सक्षमता और विनम्रता; नारीवादी अभ्यास (डोमिनेली और मैकलियोड 1989; व्यक्तिगत ही राजनीतिक है); विविध समूहों के साथ कार्य।
- पीड़ित: सुरक्षा, आघात-सूचित मनोसामाजिक देखभाल, प्रलेखन, विधिक सहायता, प्रतिकर, पुनर्वास; सक्रियता: तथ्यान्वेषण, प्रतिवेदन, मुकदमेबाज़ी, अभियान, रक्षक (1998 की घोषणा); UNHCR (दिसंबर 1950, जिनेवा; नोबेल 1954 और 1981): प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण, पुनर्वास, अप्रत्यावर्तन (अनुच्छेद 33); ICRC 1863, एमनेस्टी 1961, ह्यूमन राइट्स वॉच 1978।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत हुई?
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उत्तर: A — 10 दिसंबर 1948
UDHR 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत हुई, जो अब मानवाधिकार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ, दोनों प्रसंविदाएँ 16 दिसंबर 1966 को अंगीकृत हुईं, और बाल अधिकार अभिसमय 20 नवंबर 1989 को।मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 30
UDHR के 30 अनुच्छेद हैं: आरंभिक अनुच्छेद नागरिक और राजनीतिक अधिकार निर्धारित करते हैं और अनुच्छेद 22 से 27 सामाजिक सुरक्षा, कार्य, शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।कारेल वासक की पीढ़ियों की योजना में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार किस पीढ़ी से संबंधित हैं?
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उत्तर: A — दूसरी पीढ़ी
सामाजिक सुरक्षा, कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दूसरी पीढ़ी के अधिकार हैं, समता से जुड़े। पहली पीढ़ी के अधिकार नागरिक और राजनीतिक हैं, तीसरी पीढ़ी के विकास और पर्यावरण जैसे एकजुटता अधिकार हैं, और ये ICESCR के अंतर्गत मान्य मानवाधिकार हैं।निम्न में से कौन-से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक बनाते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा; C — मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा; D — नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक UDHR, ICCPR और ICESCR से, वैकल्पिक प्रोटोकॉलों सहित, बना है। बाल अधिकार अभिसमय अपने आप में मूल संधि है पर अंतरराष्ट्रीय विधेयक का भाग नहीं।सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा करने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई?
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उत्तर: C — 2006 में, मानवाधिकार आयोग के स्थान पर
मानवाधिकार परिषद 2006 में 1946 में स्थापित मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बनी। 1993 के वियना सम्मेलन से उच्चायुक्त कार्यालय बना, परिषद नहीं, और 1966 की प्रसंविदाओं ने संधि निकाय बनाए।अभिकथन (A): भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। कारण (R): भारत में UNHCR की कोई उपस्थिति या भूमिका नहीं है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
अभिकथन सत्य है। कारण असत्य है: UNHCR का नई दिल्ली में कार्यालय है और वह कुछ देशों के शरण चाहने वालों का पंजीकरण करता है, यद्यपि भारत अभिसमय में सम्मिलित नहीं हुआ है और शरणार्थियों से कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से निपटता है।एथनिक-सेंसिटिव सोशल वर्क प्रैक्टिस (1981), जिसने सेवार्थी की "नृजातीय वास्तविकता" का विचार प्रस्तुत किया, किसने लिखी?
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उत्तर: D — विनेटा डेवोर और एल्फ़्रीडे श्लेसिंगर
डेवोर और श्लेसिंगर ने मिल्टन गॉर्डन की एथक्लास की अवधारणा का सहारा लेते हुए यह पुस्तक लिखी। डोमिनेली और मैकलियोड ने फ़ेमिनिस्ट सोशल वर्क (1989), जर्मेन और गिटरमैन ने जीवन मॉडल (1980), और बेली तथा ब्रेक ने रेडिकल सोशल वर्क (1975) लिखी।मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है?
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उत्तर: B — भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश
2019 से पहले केवल भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश NHRC का अध्यक्ष हो सकता था; 2019 के संशोधन ने पात्रता को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों तक विस्तृत किया। लोक सेवक और मंत्री इसके अध्यक्ष होने के पात्र नहीं हैं।निम्न में से कौन-से UNHCR द्वारा अपनाए जाने वाले शरणार्थियों हेतु टिकाऊ समाधान हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: C — स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन; D — किसी तीसरे देश में पुनर्वास
तीन टिकाऊ समाधान हैं स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण और किसी तीसरे देश में पुनर्वास। बलपूर्वक वापसी अप्रत्यावर्तन के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, और अनिश्चितकालीन निरोध संरक्षण की चिंता है, समाधान नहीं।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत की प्रतिनिधि हंसा मेहता को किसका श्रेय दिया जाता है?
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उत्तर: C — UDHR में "सभी पुरुष स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं" को "सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं" में बदलना
हंसा मेहता ने अनुच्छेद 1 में लैंगिक-समावेशी भाषा का तर्क दिया। आयोग की अध्यक्षता एलेनोर रूज़वेल्ट ने की, एमनेस्टी की स्थापना पीटर बेनेंसन ने 1961 में की, और 1993 का अधिनियम भारतीय विधि है जिसका संयुक्त राष्ट्र में उनके कार्य से संबंध नहीं।