भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास I: संविधान की विशेषताएँ, प्रस्तावना, नीति निदेशक तत्त्व और प्रमुख अनुच्छेद; सामाजिक न्याय, इसकी अवधारणा, इतिहास, आयाम और समाज कार्य के मूल मूल्य के रूप में स्थान; सामाजिक न्याय और नेतृत्व; और सामाजिक न्याय के साधन
1. संविधान: विशेषताएँ, लक्षण और प्रस्तावना
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ; इसकी प्रारूप समिति की अध्यक्षता बी. आर. आंबेडकर ने की। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है; यह संसदीय व्यवस्था स्थापित करता है; यह संरचना में संघीय है, सशक्त केंद्र और आपातकाल में एकात्मक लक्षणों सहित; यह अपनी संशोधन प्रक्रिया में कठोरता और लचीलापन जोड़ता है; यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सहित स्वतंत्र न्यायपालिका बनाता है; यह मौलिक अधिकारों (भाग III) की गारंटी देता है और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (भाग IV) निर्धारित करता है; यह मौलिक कर्तव्य जोड़ता है (अनुच्छेद 51A, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित); यह पंथनिरपेक्ष है; यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता देता है; और यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों हेतु विशेष प्रावधान करता है।
प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" (और "अखंडता") शब्द 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने; और उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प करती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में, जिसने मूल संरचना का सिद्धांत दिया, उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। समाज कार्य हेतु प्रस्तावना का क्रम महत्त्वपूर्ण है: न्याय पहले नामित है, और उसमें सामाजिक न्याय पहले, और व्यक्ति की गरिमा बंधुता से जुड़ी है।
2. मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्त्व और समाज कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त अनुच्छेद
मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं: कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जिसे आंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय। नीति निदेशक तत्त्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं पर "देश के शासन में मूलभूत" हैं (अनुच्छेद 37), और न्यायालयों ने उनमें से अनेक को अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा है, जिसमें अब आजीविका (ओल्गा टेलिस, 1985), गरिमा के साथ जीने, स्वास्थ्य, आश्रय, स्वच्छ पर्यावरण, निजता (पुट्टस्वामी, 2017) और विधिक सहायता के अधिकार शामिल हैं। सारणी समाज कार्य में सबसे अधिक प्रयुक्त अनुच्छेदों को सूचीबद्ध करती है।
| अनुच्छेद | प्रावधान | समाज कार्य में उपयोग |
|---|---|---|
| 14, 15, 16 | समता; भेदभाव निषेध; महिलाओं, बच्चों, SEBC, SC, ST हेतु विशेष प्रावधान (15(3), 15(4)); पदों में आरक्षण (16(4)); EWS (15(6), 16(6), 2019) | संरक्षणात्मक विभेद और आरक्षण का आधार |
| 17 | अस्पृश्यता का उन्मूलन | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 |
| 21, 21A | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता; 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (86वाँ संशोधन, 2002) | गरिमा, स्वास्थ्य, आश्रय; RTE अधिनियम 2009 |
| 23, 24 | मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध; 14 से कम आयु का कोई बच्चा कारखानों, खदानों या ख़तरनाक कार्य में नहीं | बंधुआ श्रम, दुर्व्यापार और बाल श्रम संबंधी कार्य |
| 38, 39 | न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था; असमानताएँ घटाना; आजीविका, समान वेतन, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण (39(ङ), (च)) | कल्याण और श्रम नीति के लक्ष्य |
| 39A | समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संशोधन, 1976) | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 |
| 41, 42, 43 | कार्य, शिक्षा और बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, रोग तथा अशक्तता में सार्वजनिक सहायता का अधिकार; मानवीय कार्य-दशाएँ और मातृत्व राहत; निर्वाह मज़दूरी | पेंशन, रोज़गार गारंटी, मातृत्व लाभ |
| 45, 46, 47 | छह वर्ष से कम आयु हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (86वाँ संशोधन); SC, ST और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित; पोषण, जन स्वास्थ्य और मद्य-निषेध | ICDS, छात्रवृत्तियाँ, पोषण योजनाएँ, नशा-मुक्ति |
| 243D, 243T | पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षण, महिलाओं हेतु कम से कम एक-तिहाई सहित | स्थानीय शासन में महिला और दलित नेतृत्व |
| 338, 338A, 338B | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (89वाँ संशोधन, 2003) और पिछड़े वर्गों (102वाँ संशोधन, 2018) हेतु राष्ट्रीय आयोग | शिकायतें और सुरक्षा उपायों की निगरानी |
4. सामाजिक न्याय और नेतृत्व
पाठ्यक्रम सामाजिक न्याय और नेतृत्व के अंतर्गत विचारों का एक समूह रखता है। सामुदायिक निर्माण वे संबंध, संगठन और साझा पहचान विकसित करता है जिनके माध्यम से समुदाय अपने लिए कार्य करता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक सशक्तीकरण, बारबरा सोलोमन के अर्थ में, दोनों स्तरों पर शक्तिहीनता घटाता है: व्यक्ति की प्रभावकारिता की भावना और समुदाय की सामूहिक क्षमता। सामाजिक न्याय और प्रौद्योगिकी नए प्रश्न उठाते हैं: आय, जाति, लिंग, क्षेत्र और दिव्यांगता के आधार पर डिजिटल विभाजन; जब कल्याण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या ऑनलाइन आवेदनों पर निर्भर हो तब बहिष्करण; स्वचालित निर्णयों में एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह; और पारदर्शिता, शिकायत निवारण और संगठन हेतु प्रौद्योगिकी की संभावना। परिवर्तन की योजना और दृष्टि को बढ़ावा देने का अर्थ है न्यायपूर्ण विकल्प का स्पष्ट चित्र और उस तक पहुँचने की रणनीति व्यक्त करना। चिंतन और संपर्क का अर्थ है अभ्यासकर्ता का अपनी स्थिति और मान्यताओं पर आलोचनात्मक चिंतन, और समूहों के आर-पार गठबंधन बनाना।
सामाजिक पुनर्निर्माण न्यायपूर्ण आधारों पर सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण है, जैसे संघर्ष या विस्थापन के बाद, या जाति और लैंगिक संबंधों के रूपांतरण में। प्रतिमान, नीतियाँ और विशेषाधिकार अभ्यासकर्ता से उन ढाँचों की जाँच करने को कहते हैं जिनसे समस्याएँ परिभाषित होती हैं, उनसे निकलने वाली नीतियों की, और उन अनर्जित लाभों की जो कुछ समूह भोगते हैं; "श्वेत विशेषाधिकार" पर पेगी मैकिन्टॉश के निबंध (1988) ने विशेषाधिकार के विश्लेषण को भेदभाव के अदृश्य समकक्ष के रूप में प्रचलित किया, और भारत में यही विश्लेषण जाति, वर्ग, लिंग और सक्षम-शरीरता पर लागू होता है। नीति निर्माण हेतु सामाजिक न्याय के निहितार्थ हैं कि नीतियों को सबसे कम सुविधा-प्राप्त लोगों पर उनके प्रभाव से आँका जाए, उनके अभिकल्प में प्रभावित समूहों को शामिल किया जाए, वे पुनर्वितरण के साथ-साथ मान्यता को संबोधित करें, और जाति, लिंग, दिव्यांगता और क्षेत्र के अनुसार विभाजित आँकड़ों से उनकी निगरानी हो।
5. सामाजिक न्याय के साधन
संवैधानिक आधार में मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्त्व, वंचित समूहों हेतु विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 32 तथा 226 के उपचार शामिल हैं। भारतीय विधिक व्यवस्था इन्हें न्यायालयों के माध्यम से प्रभावी बनाती है, जिन्होंने 1970 के दशक के अंत से अधिकारिता के नियमों को शिथिल कर जनहित याचिका खोली, ताकि कोई भी लोक-भावना वाला व्यक्ति उन लोगों की ओर से न्यायालय जा सके जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, पत्र द्वारा भी (एस. पी. गुप्ता, 1981; बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 1984, बंधुआ श्रम पर)। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से दी जाती है, जिसने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य तथा ज़िला प्राधिकरण स्थापित किए और लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया। विधिक पैरवी मुकदमेबाज़ी और विधिक सहायता का प्रयोग करती है; सार्वजनिक पैरवी नीति और जनमत बदलने हेतु शोध, मीडिया, अभियानों और पैरवी का प्रयोग करती है।
नागरिक समाज स्वैच्छिक संगठनों, आंदोलनों, श्रमिक संघों, व्यावसायिक संघों और मीडिया के माध्यम से दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, मुद्दों को एजेंडे पर लाते हुए, राज्य की निगरानी करते हुए और वैकल्पिक नीतियों का प्रारूप बनाते हुए, जैसा सूचना के अधिकार और भोजन के अधिकार के अभियानों ने किया। वैधानिक निकाय संस्थागत माध्यम देते हैं: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोग; राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; 1992 के अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों हेतु संवैधानिक आयोग; दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त; और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना आयोग। समाज कार्यकर्ता सेवार्थियों को इन माध्यमों के प्रयोग में सहायता देता है और उन्हें क्षेत्र से साक्ष्य देता है।
मुख्य बिंदु
- संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ; यह संसदीय, सशक्त केंद्र सहित संघीय है, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्त्वों और मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A, 1976) सहित; प्रस्तावना (1976 में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" जोड़े गए) संविधान का भाग है (केशवानंद भारती, 1973)।
- प्रमुख अनुच्छेद: 14–17 (समता, संरक्षणात्मक विभेद, अस्पृश्यता), 21 और 21A (गरिमा सहित जीवन; शिक्षा 6–14, 2002), 23–24 (दुर्व्यापार, बलात् और बाल श्रम), 38–39, 39A (विधिक सहायता), 41–43, 45–47, 243D और 243T, 338, 338A और 338B; 106वाँ संशोधन (2023) परिसीमन के बाद विधायी सीटों का एक-तिहाई महिलाओं हेतु आरक्षित करता है।
- सामाजिक न्याय: अरस्तू का वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय; रॉल्स (1971) निष्पक्षता के रूप में न्याय, अज्ञान का पर्दा और अंतर सिद्धांत; नॉज़िक का हक़ सिद्धांत (1974); सेन की नीति और न्याय (2009); फ़्रेज़र का पुनर्वितरण और मान्यता; आंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र; इंद्रा साहनी (1992); NASW संहिता, 2018 के वक्तव्य और 2014 की वैश्विक परिभाषा में मूल मूल्य।
- सामाजिक न्याय और नेतृत्व: सामुदायिक निर्माण, व्यक्तिगत और सामुदायिक सशक्तीकरण, प्रौद्योगिकी और बहिष्करण, परिवर्तन की दृष्टि, चिंतन और गठबंधन, सामाजिक पुनर्निर्माण, विशेषाधिकार विश्लेषण (मैकिन्टॉश 1988), और विभाजित आँकड़ों सहित सबसे कम सुविधा-प्राप्त लोगों पर प्रभाव से आँकी गई नीतियाँ।
- साधन: अनुच्छेद 32 और 226, जनहित याचिका (एस. पी. गुप्ता 1981; बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984), विधिक सहायता (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, NALSA, लोक अदालतें), विधिक और सार्वजनिक पैरवी, दबाव समूह के रूप में नागरिक समाज, और वैधानिक निकाय (NHRC 1993, NCW 1990, NCPCR 2005, NCM 1992, NCSC, NCST, NCBC, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त, सूचना आयोग)।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने वाला अनुच्छेद 21A किसके द्वारा सम्मिलित किया गया?
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उत्तर: A — 86वाँ संशोधन, 2002
86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया, छह से कम आयु की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल हेतु अनुच्छेद 45 प्रतिस्थापित किया, और अभिभावकों पर एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा। 42वें संशोधन ने नीति निदेशक तत्त्व और कर्तव्य जोड़े, 73वें ने पंचायती राज बनाया, और 44वें ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाया।संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है?
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उत्तर: B — अनुच्छेद 39A
1976 में 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 39A विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से लागू होता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है, अनुच्छेद 24 ख़तरनाक कार्य में बाल श्रम पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य गिनाता है।निम्न में से कौन-से राज्य के नीति निदेशक तत्त्व हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — अनुच्छेद 47: पोषण, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य; B — अनुच्छेद 42: न्यायसंगत और मानवीय कार्य-दशाएँ और मातृत्व राहत; D — अनुच्छेद 41: बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, रोग और अशक्तता में सार्वजनिक सहायता
अनुच्छेद 41, 42 और 47 भाग IV, नीति निदेशक तत्त्वों, में हैं। अनुच्छेद 17 भाग III में मौलिक अधिकार है, न्यायालय में प्रवर्तनीय, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अत्याचार अधिनियम 1989 से प्रभावी।रॉल्स का "अंतर सिद्धांत" मानता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ तभी न्यायसंगत हैं जब वे:
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उत्तर: C — सबसे कम सुविधा-प्राप्त लोगों के सर्वाधिक लाभ में हों
अंतर सिद्धांत असमानताओं की अनुमति तभी देता है जब वे सबसे कम सुविधा-प्राप्त लोगों को सर्वाधिक लाभ दें, अवसर की निष्पक्ष समता के अंतर्गत खुले पदों सहित। न्यायसंगत अर्जन और हस्तांतरण नॉज़िक का हक़ सिद्धांत है, कुल सुख अधिकतम करना उपयोगितावाद है, और केवल योग्यता अरस्तू के वितरणात्मक न्याय की याद दिलाती है।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतों के माध्यम से अनुच्छेद 39A को प्रभावी बनाने वाला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? वर्ष लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 1987
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अधिनियमित हुआ और 1995 में प्रभावी हुआ, जब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण गठित हुआ। स्वयं अनुच्छेद 39A 1976 के 42वें संशोधन से है।अभिकथन (A): "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। कारण (R): केशवानंद भारती (1973) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
अभिकथन सत्य है। कारण असत्य है: केशवानंद भारती ने बेरुबारी (1960) को उलटते हुए माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और मूल संरचना के अधीन उसमें संशोधन हो सकता है, इसीलिए 1976 में उसका संशोधन संभव हुआ।अस्पृश्यता किसके द्वारा समाप्त की गई है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है?
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उत्तर: B — अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है और उससे उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध बनाता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के हितों पर नीति निदेशक तत्त्व है, और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाता है।अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसके द्वारा बनाया गया?
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उत्तर: C — 89वाँ संशोधन, 2003
89वें संशोधन (2003) ने पहले के संयुक्त आयोग को विभाजित कर अनुसूचित जनजातियों हेतु अनुच्छेद 338A बनाया। 102वें संशोधन (2018) ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया (अनुच्छेद 338B), और 106वाँ (2023) विधायिकाओं में महिला आरक्षण से संबंधित है।निम्न में से कौन-से संसद के अधिनियम द्वारा बने वैधानिक निकाय हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; D — राष्ट्रीय महिला आयोग
NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत और NCW राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत बने। NITI आयोग और योजना आयोग दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी संकल्पों द्वारा स्थापित हुए, विधि द्वारा नहीं।यह तर्क कि न्याय संसाधनों के पुनर्वितरण और अवमूल्यित पहचानों की मान्यता दोनों की अपेक्षा रखता है, किससे जुड़ा है?
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उत्तर: D — नैन्सी फ़्रेज़र
नैन्सी फ़्रेज़र ने न्याय का पुनर्वितरण और मान्यता वाला द्विआयामी दृष्टिकोण विकसित किया, बाद में प्रतिनिधित्व जोड़ते हुए। नॉज़िक ने हक़ सिद्धांत, रॉल्स ने निष्पक्षता के रूप में न्याय का समर्थन किया, और मैकिन्टॉश ने विशेषाधिकार पर लिखा।
3. सामाजिक न्याय: अवधारणा, इतिहास, आयाम और समाज कार्य का मूल मूल्य
सामाजिक न्याय सामाजिक जीवन के लाभों और भारों के न्यायसंगत वितरण, और सभी व्यक्तियों तथा समूहों के साथ न्यायसंगत व्यवहार और समान स्थिति से संबंधित है। अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय (योग्यता के अनुपात में वस्तुओं का आवंटन) को सुधारात्मक न्याय (किसी अन्याय के बाद संतुलन की पुनर्स्थापना) से अलग किया। आधुनिक विचार औद्योगिक क्रांति, समाजवाद और कल्याणकारी राज्य के साथ विकसित हुआ। जॉन रॉल्स (अ थ्योरी ऑफ़ जस्टिस, 1971) ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया: "अज्ञान के पर्दे" के पीछे सिद्धांत चुनने वाले लोग, समाज में अपना स्थान न जानते हुए, पहला, सभी हेतु समान मूल स्वतंत्रताएँ और दूसरा, यह चुनेंगे कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ अवसर की निष्पक्ष समता के अंतर्गत सबके लिए खुले पदों से जुड़ी हों और सबसे कम सुविधा-प्राप्त लोगों के सर्वाधिक लाभ में हों (अंतर सिद्धांत)। रॉबर्ट नॉज़िक (एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया, 1974) ने हक़ सिद्धांत से उत्तर दिया जो न्यायसंगत अर्जन और हस्तांतरण से उत्पन्न किसी भी वितरण को न्यायसंगत मानता है। अमर्त्य सेन (द आइडिया ऑफ़ जस्टिस, 2009) ने नीति, नियमों और संस्थाओं, को न्याय, उस जीवन से अलग किया जो लोग वास्तव में जी पाते हैं। नैन्सी फ़्रेज़र ने तर्क दिया कि न्याय संसाधनों के पुनर्वितरण और अवमूल्यित पहचानों की मान्यता दोनों की अपेक्षा रखता है, बाद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व जोड़ते हुए।
भारत में सामाजिक न्याय का विचार जाति-विरोधी आंदोलनों से और आंबेडकर से आकार पाया, जिन्होंने बल दिया कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकेगा नहीं, "जीवन का ऐसा ढंग जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता दे", और गांधी के अंत्योदय से। इसकी अभिव्यक्तियाँ हैं संविधान का संरक्षणात्मक विभेद, भूमि सुधार, विधिक सहायता, जनहित याचिका, श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों हेतु कल्याणकारी विधान, और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में 50 प्रतिशत की सीमा और "क्रीमी लेयर" के बहिष्करण सहित स्वीकृत आरक्षण नीति। इसके आयाम हैं सामाजिक (गरिमा और समान प्रस्थिति), आर्थिक (न्यायसंगत वितरण और आजीविका), राजनीतिक (समान सहभागिता और प्रतिनिधित्व), विधिक (समान संरक्षण और न्याय तक पहुँच), लैंगिक और पर्यावरणीय। सामाजिक न्याय समाज कार्य का मूल मूल्य है: यह NASW संहिता के छह मूल्यों में से एक है, IFSW–IASSW नैतिक सिद्धांतों के वक्तव्य (2018) का सिद्धांत है, और 2014 की वैश्विक परिभाषा का केंद्र है। यह समाज कार्यकर्ता से सुभेद्य और दमित लोगों के साथ और उनकी ओर से परिवर्तन का प्रयास करने को कहता है, केवल उन्हें सामना करने में सहायता देने को नहीं।