प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाएँ I: समाज कल्याण प्रशासन, इसका अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, प्रकृति और संगठनों के प्रकार; लोक और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन से इसका अंतर; सोसाइटी, न्यास, धारा 8 कंपनी और FCRA के अंतर्गत कल्याण संस्थाओं का पंजीकरण; और कल्याण प्रशासन की संरचना

छठी इकाई उन संगठनों की ओर मुड़ती है जिनके माध्यम से कल्याण दिया जाता है। यह अध्याय इसके पहले चार मद लेता है: समाज कल्याण प्रशासन, इसका अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, प्रकृति और संगठनों के प्रकार; प्रशासन के प्रकार (पाठ्यक्रम "Admisntration" लिखता है, सही वर्तनी Administration है), समाज कल्याण प्रशासन को लोक प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन से अलग करते हुए; सोसाइटियों, न्यासों और अलाभकारी कंपनियों से संबंधित विधियों के अंतर्गत कल्याण संस्थाओं का पंजीकरण, उनके सामने आने वाली चुनौतियों सहित; और समाज कल्याण प्रशासन की संरचना, सरकारी और गैर-सरकारी, संस्थागत कल्याण सेवाओं के संगठन और प्रबंधन सहित। विधियाँ जैसी हैं वैसी पढ़ाई गई हैं, 2020 में संशोधित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 सहित। यह अकादमिक तैयारी है, विधिक परामर्श नहीं।

1. समाज कल्याण प्रशासन: अर्थ, प्रकृति और सिद्धांत

समाज कल्याण प्रशासन वह प्रक्रिया है जिससे सामाजिक नीतियाँ लोगों हेतु सेवाओं में बदली जाती हैं। जॉन किडनेय (1950) ने इसे "सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरित करने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित किया, और बल दिया कि यह दोतरफ़ा प्रक्रिया है: नीति को ठोस सेवाओं में बदलना, और उन्हें देने के अनुभव से नीति में संशोधन की अनुशंसा करना। वॉल्टर फ़्रीडलैंडर ने सामाजिक संस्थाओं के प्रशासन को सरकार के सामाजिक विधान के प्रावधानों और निजी परोपकार तथा धार्मिक दान के उद्देश्यों को मानवता हेतु सेवाओं और लाभों की गतिशीलता में बदलने के रूप में बताया। हार्ले ट्रेकर ने इसे लोगों के साथ ऐसे ढंग से काम करने की प्रक्रिया माना जो उनकी ऊर्जाओं को मुक्त और संबद्ध करे ताकि वे आवश्यक सामुदायिक सेवाएँ देने का उद्देश्य पूरा करने हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करें। भारतीय पाठ्यक्रमों में इसे समाज कार्य की द्वितीयक पद्धतियों में से एक माना जाता है।

इसकी प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है: यह प्रबंधन ज्ञान (नियोजन, संगठन, बजट, मूल्यांकन) और समाज कार्य मूल्यों तथा कौशलों (संबंध, सहभागिता, वैयक्तिकीकरण) पर आधारित है। यह इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसका "उत्पाद" मानवीय सेवा है, इसके सेवार्थी प्रायः सुभेद्य और बाज़ार शक्ति से रहित होते हैं, इसके लक्ष्य मापने में कठिन होते हैं, और इसे एक साथ कई पक्षों को उत्तर देना होता है: सेवा उपयोगकर्ता, शासी बोर्ड, सरकार, वित्तपोषक और जनता। भारतीय ग्रंथों में पढ़ाए जाने वाले इसके सिद्धांतों में सेवित लोगों की आवश्यकताओं की प्रधानता; संस्था का स्पष्ट उद्देश्य और कार्य; समाज कार्य मूल्यों का प्रयोग; कर्मचारियों, बोर्ड और उपयोगकर्ताओं की लोकतांत्रिक सहभागिता; उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन की स्पष्ट रेखाएँ; प्रभावी संचार; अन्य संस्थाओं से समन्वय; नियोजन और संसाधनों का इष्टतम उपयोग; लचीलापन और परिवर्तन के प्रति खुलापन; उत्तरदायित्व; और निरंतर मूल्यांकन शामिल हैं।

🎯 किडनेय का "दोतरफ़ा" क्यों महत्त्वपूर्ण है
प्रशासक केवल क्रियान्वयनकर्ता नहीं है। पेंशन योजना चलाने वाला ज़िला अधिकारी देखता है कि कौन-सी विधवाएँ किसी दस्तावेज़ नियम के कारण बाहर रह जाती हैं, और किडनेय की परिभाषा के अनुसार प्रशासक के कर्तव्य में उस अनुभव को नीति तक वापस ले जाना शामिल है। जो प्रश्न प्रशासन को "केवल क्रियान्वयन" बताते हैं वे दूसरी दिशा से चूक जाते हैं।

2. इतिहास और संगठनों के प्रकार

भारत में संगठित कल्याण की जड़ें धार्मिक दान, जाति और ग्राम संस्थाओं, और राहत हेतु राजकीय उत्तरदायित्व में हैं। ब्रिटिश शासन में राज्य ने अकाल राहत का दायित्व लिया, जो 1880 के अकाल आयोग के बाद अकाल संहिताओं में संहिताबद्ध हुआ, और कुछ संरक्षणात्मक विधियाँ, जबकि मिशनरियों, सुधार सभाओं और परोपकारियों ने विद्यालय, अनाथालय और अस्पताल बनाए। स्वतंत्रता के बाद संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों ने कल्याण को राज्य का उत्तरदायित्व बनाया। स्वैच्छिक संगठनों को वित्त देने और विकसित करने हेतु 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित हुआ, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों सहित; कल्याण विषयों को बाद में समर्पित विभागों और मंत्रालयों में समूहित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1998 में यह नाम लिया, महिला और बाल विकास मंत्रालय 2006 में अलग मंत्रालय बना, और जनजातीय कार्य तथा अल्पसंख्यक कार्य हेतु अलग मंत्रालय हैं; 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भीतर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग बनाया गया। 1990 के दशक से स्वैच्छिक क्षेत्र, CSR और सार्वजनिक-निजी भागीदारी राज्य के साथ-साथ बढ़े हैं।

कल्याण संगठनों के प्रकार
संगठन का प्रकारउदाहरणविशिष्ट विशेषता
सरकारी विभागराज्य समाज कल्याण विभाग; ज़िला समाज कल्याण कार्यालयवैधानिक प्राधिकार; सार्वजनिक निधि; पदानुक्रमिक
स्वायत्त और वैधानिक निकायराष्ट्रीय न्यास; भारतीय पुनर्वास परिषद; CARA; राष्ट्रीय आयोगविशिष्ट उद्देश्य हेतु विधि या संकल्प से निर्मित
स्वैच्छिक संगठन (NGO)पंजीकृत सोसाइटी, न्यास या धारा 8 कंपनीअलाभकारी, स्वशासी, मूल्य-प्रेरित
समुदाय-आधारित संगठनस्वयं सहायता समूह, महिला मंडलसदस्यों द्वारा निर्मित और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी
मध्यस्थ और वित्तपोषक संगठनप्रतिष्ठान, CSR प्रतिष्ठान, सहायक NGOअन्य संगठनों को वित्त, प्रशिक्षण और नेटवर्क देना
अंतरराष्ट्रीय संगठनयूनिसेफ़, UNDP, अंतरराष्ट्रीय NGOतकनीकी सहायता, वित्त, मानक

3. समाज कल्याण, लोक और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में अंतर

लोक प्रशासन सभी सरकारी गतिविधियों का प्रशासन है, राजस्व और रक्षा से स्वास्थ्य और कल्याण तक; इसका संबंध सरकार की मशीनरी के माध्यम से लोक नीति और विधि के क्रियान्वयन से है, वैधता, दक्षता, मितव्ययिता और उत्तरदायित्व के मूल्यों सहित। समाज कल्याण प्रशासन क्षेत्र में संकीर्णतर है, विशेष समूहों हेतु कल्याण सेवाओं को आच्छादित करता है, पर संरक्षण में व्यापकतर, क्योंकि इसमें सरकार के साथ-साथ स्वैच्छिक और निजी संस्थाएँ भी शामिल हैं; यह गरिमा, वैयक्तिकीकरण और सहभागिता के समाज कार्य मूल्य रखता है, और समाज कार्य पद्धतियों का प्रयोग करता है। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन ऐसी योजनाओं का प्रबंधन करता है जो लोगों को वृद्धावस्था, रोग, मातृत्व, बेरोज़गारी, रोज़गार क्षति, अशक्तता और कमाने वाले की मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं से बचाती हैं। ILO का सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1952 (संख्या 102), नौ शाखाएँ गिनाता है: चिकित्सा देखभाल, रोग, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, रोज़गार क्षति, परिवार, मातृत्व, अशक्तता और उत्तरजीवी लाभ। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा, जो अंशदायी है और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित (जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से), और सामाजिक सहायता, जो अनंशदायी और कर-वित्तपोषित है, ज़रूरतमंदों हेतु (जैसे 1995 के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से), को मिलाती है।

तीन प्रकार के प्रशासन की तुलना
आयामलोक प्रशासनसमाज कल्याण प्रशासनसामाजिक सुरक्षा प्रशासन
क्षेत्रसरकार के सभी कार्यविशेष समूहों हेतु कल्याण सेवाएँआकस्मिकताओं के विरुद्ध आय और स्वास्थ्य संरक्षण
संरक्षणकेवल सरकारसरकारी, स्वैच्छिक और निजी संस्थाएँमुख्यतः वैधानिक निकाय
मूल मूल्यवैधता, दक्षता, उत्तरदायित्वसमाज कार्य मूल्य: गरिमा, सहभागिता, वैयक्तिकीकरणहक़, पर्याप्तता, एकजुटता
विशिष्ट साधनविधि, बजट, नौकरशाहीवैयक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य, संस्थागत और सामुदायिक सेवाएँअंशदान, लाभ, दावे
भारतीय उदाहरणज़िला प्रशासन, वित्त मंत्रालयबाल संरक्षण इकाइयाँ, आश्रय चलाने वाले NGOEPFO, ESIC, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
⚠️ सामाजिक बीमा बनाम सामाजिक सहायता
दोनों सामाजिक सुरक्षा हैं, पर सामाजिक बीमा अंशदायी है और लाभ अंशदान के अनुसार मिलते हैं (भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा), जबकि सामाजिक सहायता अनंशदायी, कर-वित्तपोषित और सामान्यतः साधन-परीक्षित होती है (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धनों हेतु वृद्धावस्था पेंशन)। जो विकल्प BPL परिवार की विधवा पेंशन को "सामाजिक बीमा" कहे, वह ग़लत है।

4. कल्याण संस्थाओं का पंजीकरण

भारत में स्वैच्छिक संगठन सामान्यतः तीन विधिक रूपों में से एक लेता है। सोसाइटी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होती है, एक औपनिवेशिक विधि जिसे अनेक राज्यों ने संशोधनों सहित अपनाया और कुछ में अपने अधिनियमों से बदला। कम से कम सात व्यक्ति संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें नाम, उद्देश्य और शासी निकाय के सदस्य बताए जाते हैं, और उसे नियमों तथा विनियमों सहित सोसाइटी रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करते हैं; सोसाइटी रूप में लोकतांत्रिक होती है, एक सामान्य निकाय सहित जो अपने शासी निकाय को चुनता है। न्यास एक न्यासकर्ता द्वारा बनाया जाता है जो किसी उद्देश्य हेतु संपत्ति न्यासियों को हस्तांतरित करता है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 निजी न्यासों को शासित करता है; सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास वहाँ राज्य विधियों से शासित होते हैं जहाँ वे हैं, जैसे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 (पूर्व में बॉम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम), और अन्यथा पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास विलेख और सामान्य विधि से। न्यास सदस्यों के बजाय अपने न्यासियों द्वारा नियंत्रित होता है। धारा 8 कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 की उत्तराधिकारी) के अंतर्गत केंद्र सरकार की अनुज्ञप्ति से वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, शोध, समाज कल्याण, धर्म, दान या पर्यावरण संरक्षण जैसे उद्देश्यों हेतु पंजीकृत होती है; उसे अपने लाभ और आय को अपने उद्देश्यों पर लगाना होता है और वह अपने सदस्यों को लाभांश नहीं दे सकती।

विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है, जिसने 1976 के अधिनियम का स्थान लिया। विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020 ने इसे काफ़ी कड़ा किया: विदेशी अभिदाय भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य शाखा में निर्दिष्ट FCRA खाते में प्राप्त होना चाहिए; प्रशासनिक व्यय पर ख़र्च किए जा सकने वाले विदेशी अभिदाय का अंश 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया; विदेशी अभिदाय का किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को हस्तांतरण निषिद्ध किया गया, जिससे छोटे साझेदारों को उप-अनुदान समाप्त हुआ; और पदाधिकारियों पर आधार सहित पहचान की अपेक्षाएँ लगाई गईं। पंजीकरण पाँच वर्ष हेतु वैध है और उसका नवीनीकरण आवश्यक है। अलग से, धर्मार्थ संगठनों हेतु कर छूट और उनके दानदाताओं हेतु कटौती आयकर विधि के अंतर्गत पंजीकरण पर निर्भर है, और सरकारी अनुदान चाहने वाले संगठन NGO दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के विधिक रूप
रूपविधिनियंत्रणमुख्य अपेक्षा
सोसाइटीसोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (और राज्य अधिनियम)निर्वाचित शासी निकाय के माध्यम से सदस्यकम से कम सात हस्ताक्षरकर्ता; ज्ञापन और नियम
न्यासभारतीय न्यास अधिनियम 1882 (निजी); राज्य सार्वजनिक न्यास विधियाँन्यासीन्यास विलेख; न्यासकर्ता, न्यासी, लाभार्थी, उद्देश्य
धारा 8 कंपनीकंपनी अधिनियम 2013, धारा 8 (पूर्व में 1956 के अधिनियम की धारा 25)निदेशक मंडलकेंद्र सरकार की अनुज्ञप्ति; कोई लाभांश नहीं; आय उद्देश्यों पर
ℹ️ पंजीकरण और अनुपालन की चुनौतियाँ
स्वैच्छिक संगठन सोसाइटी या न्यास विधि, आयकर विधि और FCRA के अंतर्गत आच्छादित अनुपालन का सामना करते हैं; FCRA पंजीकरण रद्द होने से अनेक का वित्त रुक गया है; 2020 के हस्तांतरण प्रतिबंध ने उन ज़मीनी समूहों को प्रभावित किया है जो बड़े साझेदारों पर निर्भर थे; और दुर्बल शासन, निष्क्रिय बोर्ड और ख़राब लेखे जनता का विश्वास क्षीण करते हैं। अच्छा प्रशासन अनुपालन को बोझ के बजाय उत्तरदायित्व का भाग मानता है।

5. समाज कल्याण प्रशासन की संरचना और संस्थागत सेवाएँ

सेवा प्रदाताओं में सरकारी विभाग और उनकी संस्थाएँ, स्वैच्छिक संगठन, निजी संस्थाएँ, सामुदायिक संगठन और स्वयं परिवार शामिल हैं। केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सहित), महिला और बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नीति बनाते और योजनाओं को वित्त देते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय न्यास, भारतीय पुनर्वास परिषद, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान जैसे स्वायत्त निकायों के सहयोग से। राज्यों में समाज कल्याण और महिला तथा बाल विकास के विभाग और निदेशालय हैं, और ज़िलों में समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला बाल संरक्षण इकाइयाँ, ICDS परियोजना कार्यालय और बच्चों हेतु बाल कल्याण समितियाँ तथा किशोर न्याय बोर्ड हैं। स्वैच्छिक संगठन में सामान्यतः सामान्य निकाय, शासी बोर्ड या कार्यकारी समिति, मुख्य कार्यकारी या सचिव, कार्यक्रम प्रबंधक और क्षेत्र कर्मचारी होते हैं।

संस्थागत कल्याण सेवाएँ, बाल गृह, संप्रेक्षण और विशेष गृह, महिलाओं हेतु आश्रय गृह, वृद्धाश्रम, दिव्यांगजनों हेतु गृह और निराश्रित व्यक्तियों हेतु देखभाल गृह, विशेष प्रबंधन की अपेक्षा रखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 संस्थानीकरण को अंतिम उपाय मानता है, और किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 बाल देखभाल संस्थाओं हेतु मानक निर्धारित करते हैं: पंजीकरण, व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ, भौतिक अवसंरचना, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, कर्मचारी, बाल समितियाँ, निरीक्षण और पुनर्वास तथा पश्च-देखभाल। किसी भी संस्था का अच्छा प्रबंधन प्रवेश कसौटियों और आकलन, नियमित समीक्षित व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं, पर्याप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों, निजता और गरिमा का सम्मान करने वाली दिनचर्या, निवासियों की सहभागिता, समुदाय और परिवारों से संपर्क, शिकायत और निरीक्षण तंत्र, और आरंभ से ही निकास के नियोजन पर टिका है। आश्रय गृहों में दुर्व्यवहार के बार-बार सामने आने वाले कांड दिखाते हैं कि निरीक्षण, सामाजिक अंकेक्षण और निवासियों की आवाज़ औपचारिकताएँ नहीं हैं।

🧠 तीन रूप, तीन नियंत्रक
सोसाइटी: सदस्य (निर्वाचित शासी निकाय के माध्यम से)। न्यास: न्यासी। धारा 8 कंपनी: निदेशक। पूछी जाने वाली संख्याएँ जोड़िए: सोसाइटी हेतु कम से कम सात हस्ताक्षरकर्ता; 2020 से विदेशी अभिदाय से प्रशासनिक व्यय पर 20 प्रतिशत सीमा; FCRA पंजीकरण की पाँच वर्ष वैधता।

मुख्य बिंदु

  • समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरित करता है और दोतरफ़ा प्रक्रिया के रूप में अनुभव को नीति तक वापस पहुँचाता है (किडनेय 1950); यह कला और विज्ञान दोनों है, कई पक्षों को उत्तर देता है और आवश्यकता, उद्देश्य, सहभागिता, समन्वय, उत्तरदायित्व और मूल्यांकन के सिद्धांतों पर टिका है।
  • इतिहास: 1880 के बाद अकाल संहिताएँ, CSWB 1953, 1998 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नामकरण, 2006 से महिला और बाल विकास मंत्रालय अलग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 2012; संगठन सरकारी, वैधानिक, स्वैच्छिक, समुदाय-आधारित, मध्यस्थ और अंतरराष्ट्रीय हैं।
  • लोक प्रशासन सरकार के सभी कार्यों को आच्छादित करता है; समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य मूल्यों सहित सरकारी और स्वैच्छिक संरक्षण में कल्याण सेवाओं को; सामाजिक सुरक्षा प्रशासन आकस्मिकताओं से संरक्षण देता है (1952 का ILO अभिसमय 102, नौ शाखाएँ), सामाजिक बीमा (EPFO, ESIC) और सामाजिक सहायता (NSAP 1995) के माध्यम से।
  • पंजीकरण: सोसाइटियाँ (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सात हस्ताक्षरकर्ता), न्यास (निजी न्यासों हेतु भारतीय न्यास अधिनियम 1882; राज्य सार्वजनिक न्यास विधियाँ), धारा 8 कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम 2013, पूर्व में 1956 की धारा 25; कोई लाभांश नहीं); 2020 में संशोधित FCRA 2010: SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा खाता, प्रशासनिक सीमा 50 से घटाकर 20 प्रतिशत, कोई हस्तांतरण नहीं, पाँच वर्ष का पंजीकरण।
  • संरचना: केंद्रीय मंत्रालय और स्वायत्त निकाय (CSWB, राष्ट्रीय न्यास, RCI, CARA, NIPCCD), राज्य विभाग, ज़िला अधिकारी, DCPU, CWC और JJB; सामान्य निकाय और बोर्ड द्वारा NGO शासन; किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 में मानकों सहित JJ अधिनियम 2015 के अंतर्गत अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. जॉन किडनेय ने समाज कल्याण प्रशासन को किस रूप में परिभाषित किया?

    1. कल्याण के वित्तपोषण हेतु करों का संग्रह
    2. सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरित करने की प्रक्रिया
    3. स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण
    4. किसी संस्था में व्यक्तिगत सेवार्थियों के साथ वैयक्तिक कार्य
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरित करने की प्रक्रिया

    किडनेय (1950) ने इसे सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरित करना कहा, और दोतरफ़ा प्रक्रिया पर बल दिया जिसमें अनुभव नीति को भी सूचित करता है। कराधान, वैयक्तिक कार्य और पंजीकरण संबंधित गतिविधियाँ हैं पर परिभाषा नहीं।
  2. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकृत कराने हेतु संगम ज्ञापन पर कम से कम कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 7

    साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ उद्देश्य हेतु जुड़े सात या अधिक व्यक्ति संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर और उसे रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल कर सोसाइटी बना सकते हैं। इसके विपरीत, न्यास को न्यूनतम सदस्यता के बजाय न्यासकर्ता और न्यासियों की आवश्यकता होती है।
  3. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा निम्न में से कौन-से परिवर्तन किए गए? सभी सही चुनिए।

    1. विदेशी अभिदाय SBI की नई दिल्ली मुख्य शाखा के FCRA खाते में प्राप्त होना चाहिए
    2. विदेशी अभिदाय का अन्य व्यक्तियों या संगठनों को हस्तांतरण निषिद्ध किया गया
    3. विदेशी अभिदाय से प्रशासनिक व्यय की सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की गई
    4. पंजीकरण स्थायी किया गया, नवीनीकरण की आवश्यकता के बिना
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — विदेशी अभिदाय SBI की नई दिल्ली मुख्य शाखा के FCRA खाते में प्राप्त होना चाहिए; B — विदेशी अभिदाय का अन्य व्यक्तियों या संगठनों को हस्तांतरण निषिद्ध किया गया; C — विदेशी अभिदाय से प्रशासनिक व्यय की सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की गई

    2020 के संशोधन ने प्रशासनिक सीमा 20 प्रतिशत की, हस्तांतरण निषिद्ध किए और SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा खाता अनिवार्य किया। पंजीकरण पाँच वर्ष हेतु वैध रहता है और उसका नवीनीकरण आवश्यक है, अतः अंतिम विकल्प ग़लत है।
  4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8, जिसके अंतर्गत अलाभकारी कंपनियाँ पंजीकृत होती हैं, ने कंपनी अधिनियम 1956 के किस उपबंध का स्थान लिया?

    1. धारा 135
    2. धारा 12A
    3. धारा 25
    4. धारा 80G
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — धारा 25

    1956 के अधिनियम की धारा 25 धर्मार्थ कंपनियों का प्रावधान करती थी और 2013 के अधिनियम की धारा 8 उसकी उत्तराधिकारी बनी। 2013 के अधिनियम की धारा 135 CSR उपबंध है, और 12A तथा 80G लंबे समय से धर्मार्थ संस्थाओं और दानदाताओं से जुड़े आयकर उपबंध रहे हैं, कंपनी विधि नहीं।
  5. ILO का सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1952 (संख्या 102), सामाजिक सुरक्षा की कितनी शाखाएँ गिनाता है?

    1. सात
    2. नौ
    3. पाँच
    4. बारह
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — नौ

    अभिसमय 102 नौ शाखाएँ गिनाता है: चिकित्सा देखभाल, रोग, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, रोज़गार क्षति, परिवार, मातृत्व, अशक्तता और उत्तरजीवी लाभ। इसका अनुसमर्थन करने वाले देश को नौ में से कम से कम तीन स्वीकार करनी होती हैं।
  6. अभिकथन (A): धारा 8 कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश नहीं दे सकती। कारण (R): धारा 8 कंपनी को अपने लाभ और आय को अपने धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने में लगाना होता है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है: क्योंकि लाभ कंपनी के उद्देश्यों पर लगाने होते हैं, कोई भी सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता, और यही इसे कंपनी होते हुए भी अलाभकारी रूप बनाता है।
  7. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के बारे में कौन-सा कथन सही है?

    1. यह निजी न्यासों को शासित करता है; सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास वहाँ राज्य विधियों से शासित होते हैं जहाँ वे हैं
    2. न्यास बनाने हेतु कम से कम सात सदस्य आवश्यक हैं
    3. यह केंद्र सरकार से अनुज्ञप्ति का प्रावधान करता है
    4. यह न्यासों को विदेशी अभिदाय का विनियमन करता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह निजी न्यासों को शासित करता है; सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास वहाँ राज्य विधियों से शासित होते हैं जहाँ वे हैं

    1882 का अधिनियम निजी न्यासों पर लागू होता है; सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 जैसी राज्य विधियों के अंतर्गत आते हैं। सात सदस्य सोसाइटी का नियम है, केंद्र सरकार की अनुज्ञप्ति धारा 8 कंपनी का नियम है, और विदेशी अभिदाय FCRA 2010 से शासित होते हैं।
  8. निम्न में से कौन-से कथन सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन से भिन्न रूप में सही बताते हैं? सभी सही चुनिए।

    1. यह वृद्धावस्था, रोग और रोज़गार क्षति जैसी आकस्मिकताओं के विरुद्ध आय और स्वास्थ्य की रक्षा करता है
    2. यह रक्षा सहित सरकार के हर कार्य को आच्छादित करता है
    3. यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत सेवार्थियों के साथ वैयक्तिक और सामूहिक कार्य पर निर्भर है
    4. इसमें EPFO और ESIC जैसे निकायों द्वारा प्रशासित अंशदायी सामाजिक बीमा शामिल है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह वृद्धावस्था, रोग और रोज़गार क्षति जैसी आकस्मिकताओं के विरुद्ध आय और स्वास्थ्य की रक्षा करता है; D — इसमें EPFO और ESIC जैसे निकायों द्वारा प्रशासित अंशदायी सामाजिक बीमा शामिल है

    सामाजिक सुरक्षा प्रशासन आकस्मिकताओं के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है, EPFO और ESIC के माध्यम से अंशदायी सामाजिक बीमा सहित। वैयक्तिक और सामूहिक कार्य समाज कल्याण प्रशासन की विशेषता हैं, और सरकार के हर कार्य को आच्छादित करना लोक प्रशासन का वर्णन है।
  9. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी में अंतिम नियंत्रण किसके पास होता है?

    1. सबसे बड़ा विदेशी दानदाता
    2. अपनी अनुज्ञप्ति के माध्यम से केंद्र सरकार
    3. इसे बनाने वाला न्यासकर्ता
    4. सदस्य, शासी निकाय को चुनने वाले सामान्य निकाय के माध्यम से
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — सदस्य, शासी निकाय को चुनने वाले सामान्य निकाय के माध्यम से

    सोसाइटी रूप में लोकतांत्रिक होती है: सामान्य निकाय के सदस्य शासी निकाय को चुनते हैं। न्यासकर्ता न्यासों से, केंद्र सरकार की अनुज्ञप्ति धारा 8 कंपनियों से संबंधित है, और दानदाताओं का कोई विधिक नियंत्रण नहीं होता।
  10. 1998 में "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" नाम लेने वाला मंत्रालय अन्य बातों के साथ किसके लिए उत्तरदायी है?

    1. रक्षा ख़रीद
    2. विदेश व्यापार नीति
    3. अनुसूचित जातियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का कल्याण
    4. मौद्रिक नीति
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुसूचित जातियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का कल्याण

    सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, मादक पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ितों और 2012 में बने अलग विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों से संबंधित है। अन्य विकल्प कल्याण कार्य नहीं हैं।