भारत में राजनीतिक संस्थाएँ III: संघवाद, निर्वाचन आयोग, स्थानीय शासन तथा संवैधानिक-सांविधिक निकाय

इकाई 7 का तीसरा अध्याय राजनीतिक संस्थाओं को उस तंत्र से पूर्ण करता जो शक्ति को क्षेत्रीय रूप से बाँटता (संघवाद), वह निकाय जो चुनाव स्वयं संचालित करता, सरकार का तीसरा स्तर (स्थानीय निकाय), व विशेषीकृत निगरानी संस्थाएँ जो संविधान व संसद ने समय के साथ जोड़ीं।

1. भारत में संघवाद

भारत को प्रायः 'अर्ध-संघीय' या 'सशक्त केंद्र ढाँचा' धारण करते वर्णित किया जाता — के.सी. व्हेयर का अपना वाक्यांश, क्योंकि संविधान संघीय विशेषताओं (सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य व समवर्ती सूचियों से शक्ति-विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित व बड़े रूप से कठोर संविधान) को स्पष्ट रूप से एकात्मक विशेषताओं से जोड़ता: एकल नागरिकता व मुख्यतः एकल, एकीकृत न्यायपालिका (अमेरिका के विपरीत), साधारण कानून (अनुच्छेद 3) से राज्य सीमाएँ बदलने या राज्य बनाने/समाप्त करने तक की संसद की शक्ति, केंद्र-राज्यों के बीच साझी अखिल-भारतीय सेवाएँ, व आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356, 360) जो सारी राज्य-शक्ति केंद्र में समेट सकते। यह विषमता संयोगवश नहीं जानबूझकर — अंबेडकर ने स्वयं संविधान को सामान्य समय में संघीय पर आपातकाल में एकात्मक रूप से कार्य करने में सक्षम वर्णित किया, ठीक विभाजन-युग की विखंडन-आशंकाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता सुरक्षित करने हेतु।

  • असममित संघीय प्रावधान — हर राज्य-क्षेत्र समान स्थिति नहीं धारण करता: अनुच्छेद 370 (2019 के उन्मूलन से पूर्व) जम्मू-कश्मीर को विशेष प्रावधान देता था; अनुच्छेद 371 व इसके उप-खंड (371-A से 371-J) कई पूर्वोत्तर व अन्य राज्यों को स्थानीय रीति, भूमि-अधिकार या प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षित करते विशेष प्रावधान देते; संघ राज्य-क्षेत्रों की विधायी शक्ति की मात्रा भिन्न (दिल्ली-पुदुचेरी की अपनी विधानसभाएँ, अन्य बिना)।
  • अंतर-सरकारी समन्वय तंत्र व अंतर-राज्य परिषद — अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263, वास्तव में सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश के बाद 1990 में ही गठित) नीति पर केंद्र-राज्य व अंतर-राज्य समन्वय हेतु मंच देती; नीति आयोग (योजना आयोग की जगह, 2015) व GST परिषद (सचमुच नवीन सहकारी-संघीय निकाय जहाँ केंद्र-राज्य भारित मतदान से अप्रत्यक्ष कर-दरें संयुक्त रूप से तय करते) परिषद स्वयं से आगे अंतर-सरकारी समन्वय के नए उभरते रुझान।

2. निर्वाचन प्रक्रिया व भारत का निर्वाचन आयोग

भारत का निर्वाचन आयोग (ECI, अनुच्छेद 324), मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो निर्वाचन आयुक्तों के नेतृत्व वाला स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करता — इसकी स्वतंत्रता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल-सुरक्षा (केवल सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की भाँति हटाने योग्य) से सुदृढ़। आदर्श आचार संहिता (स्वैच्छिक, सांविधिक नहीं, दलों के बीच सहमत मानदंड-समुच्चय, ECI के अनुनयकारी प्राधिकार व चुनाव-अनुसूची पर उसकी शक्ति से लागू) व चुनावी सुधार जैसे VVPAT (मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल, सर्वोच्च न्यायालय निर्देश के बाद जोड़ा गया, 2013 से आगे) सहित EVM, मतदाता-सूची से आधार जोड़ना (स्वैच्छिक, गोपनीयता-संबंधी न्यायिक सीमाओं के बाद), व 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव (एक साथ लोकसभा-राज्य चुनाव, वर्तमान में विवादित पर अभी कार्यान्वित नहीं) वह सुधार-शब्दावली जो NET परखता।

3. स्थानीय शासन संस्थाएँ

1992 के 73वें (ग्रामीण, पंचायती राज) व 74वें (शहरी, नगरपालिका) संशोधनों ने स्थानीय स्व-शासन को पहली बार संवैधानिक स्थिति दी, भाग IX व भाग IX-A जोड़ते हुए, राज्य निर्वाचन आयोगों से हर पाँच वर्ष नियमित चुनाव अनिवार्य करते, SC, ST व महिलाओं हेतु सीट-आरक्षण (कम से कम एक-तिहाई, बाद में कई राज्यों में आधे तक विस्तारित), व निधि-हस्तांतरण हेतु राज्य वित्त आयोग — स्थानीय निकायों को राज्य विधानमंडलों की मात्र सांविधिक रचना (जिन्हें इच्छानुसार भंग या बदला जा सकता था) से संवैधानिक रूप से सन्निहित संस्थाओं की ओर ले जाते हुए। कार्यशैली व्यवहार में असमान बनी रहती: कई राज्यों ने कार्य निधि-कार्मिकों से कहीं धीमे हस्तांतरित किए (ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची क्रमशः पंचायतों-नगरपालिकाओं हेतु 29 व 18 विषय सूचीबद्ध करतीं), स्थानीय निकायों को संवैधानिक रूप से सशक्त पर प्रायः प्रशासनिक-वित्तीय रूप से राज्य सरकार पर निर्भर छोड़ते हुए।

4. संवैधानिक व सांविधिक निकाय

पाठ्यक्रम द्वारा नामित छह निगरानी निकाय
निकायभूमिका
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG)संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 148) सभी संघ-राज्य सरकार व्यय का अंकेक्षण करता, लोक लेखा समिति को रिपोर्ट करता — प्रायः सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहलाता।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 338) SC हितों की रक्षा करता, अधिकार-वंचन की विशिष्ट शिकायतों की जाँच करता।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 338-A, 89वें संशोधन 2003 से संयुक्त SC/ST आयोग से अलग किया गया) ST हितों हेतु समांतर भूमिका सहित।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय, बाध्यकारी के बजाय सिफ़ारिशी शक्तियों सहित — यह जाँच व सिफ़ारिश कर सकता पर सीधे अनुपालन लागू नहीं कर सकता।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)सांविधिक निकाय (राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990) महिलाओं हेतु विधिक-संवैधानिक सुरक्षा-उपायों की समीक्षा करता व विशिष्ट शिकायतों की जाँच करता।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)सांविधिक निकाय (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992) अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता।
⚠️ संवैधानिक बनाम सांविधिक परीक्षा की अपनी छँटाई-रेखा
CAG, NCSC व NCST संवैधानिक निकाय (संविधान के अपने अनुच्छेदों से सीधे रचित, अतः समाप्त करने या मौलिक रूप से बदलने हेतु संवैधानिक संशोधन आवश्यक); NHRC, NCW व NCM सांविधिक निकाय (संसद के साधारण अधिनियम से रचित, अतः संसद रचनाकारी अधिनियम को साधारण विधायी बहुमत से संशोधित-निरस्त कर सकती) — बार-बार परखा वर्गीकरण ठीक इसलिए क्योंकि यह तय करता कि हर निकाय वास्तव में कितना सन्निहित, व साधारण संसदीय बहुमत से कितना स्वतंत्र।

मुख्य बिंदु

  • भारत का संघवाद संघीय विशेषताओं (सातवीं अनुसूची सूचियाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन) को सशक्त एकात्मक तत्वों (एकल नागरिकता, अनुच्छेद 3, आपातकालीन प्रावधान) से जोड़ता, अभिकल्प से सशक्त-केंद्र झुकाव सहित 'अर्ध-संघीय' बनाते हुए।
  • असममित प्रावधान (अनुच्छेद 371 शृंखला, पूर्व में 370) व समन्वय तंत्र (अंतर-राज्य परिषद 1990, नीति आयोग 2015, GST परिषद) विविधता प्रबंधित करने के संघवाद के अपने उपकरण।
  • ECI (अनुच्छेद 324) कार्यकाल-संरक्षित स्वतंत्रता से चुनाव अधीक्षित करता; VVPAT, EVM, आदर्श आचार संहिता व 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' वह सुधार-शब्दावली जो यह इकाई परखती।
  • 73वें व 74वें संशोधन (1992) ने स्थानीय शासन को संवैधानिक स्थिति दी, यद्यपि कार्यात्मक हस्तांतरण (ग्यारहवीं/बारहवीं अनुसूची) व्यवहार में संवैधानिक सशक्तीकरण से पीछे बना रहता।
  • CAG, NCSC व NCST संवैधानिक निकाय; NHRC, NCW व NCM सांविधिक — यह भेद हर निकाय की सन्निहितता व साधारण संसदीय बहुमत से स्वतंत्रता तय करता।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारत के संघवाद को प्रायः 'अर्ध-संघीय' या सशक्त-केंद्र ढाँचा धारण करते मुख्यतः किस कारण वर्णित किया जाता है?

    1. यह संघीय विशेषताओं को एकल नागरिकता व आपातकालीन प्रावधानों जैसे सशक्त एकात्मक तत्वों से जोड़ता
    2. इसमें शक्ति-विभाजन बिल्कुल नहीं
    3. राज्य इच्छानुसार अलग हो सकते
    4. इसकी अमेरिका जैसी पृथक संघीय-राज्य न्यायपालिकाएँ हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह संघीय विशेषताओं को एकल नागरिकता व आपातकालीन प्रावधानों जैसे सशक्त एकात्मक तत्वों से जोड़ता

    अर्ध-संघवाद ठीक यह संयोजन; भारत में शक्ति-विभाजन (सातवीं अनुसूची), अलग होने का कोई अधिकार नहीं, व अमेरिका के विपरीत एकल एकीकृत न्यायपालिका।
  2. अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) वास्तव में 1990 में किसकी सिफ़ारिश के बाद गठित हुई?

    1. सरकारिया आयोग
    2. कोठारी आयोग
    3. द्वितीय न्यायाधीश मामला
    4. बोम्मई निर्णय
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सरकारिया आयोग

    केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने परिषद के गठन की सिफ़ारिश की; कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित, व अन्य विकल्प इस निकाय की स्थापना से असंबद्ध न्यायिक मामले।
  3. GST परिषद एक विशिष्ट सहकारी-संघीय संस्था है क्योंकि यह:

    1. केंद्र व राज्यों को भारित मतदान से संयुक्त रूप से अप्रत्यक्ष कर-दरें तय करने देती
    2. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
    3. निर्वाचन आयोग का प्रतिस्थापन करती
    4. 73वें संशोधन से बनी
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केंद्र व राज्यों को भारित मतदान से संयुक्त रूप से अप्रत्यक्ष कर-दरें तय करने देती

    भारित मत से केंद्र-राज्य संयुक्त निर्णय-निर्माण GST परिषद की अपनी नवीन विशेषता; अन्य विकल्प असंबद्ध संस्थाओं का वर्णन करते।
  4. VVPAT (मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल) भारत के EVM में किसके बाद जोड़ा गया?

    1. सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, 2013 से आगे
    2. 73वाँ संशोधन
    3. सरकारिया आयोग
    4. NJAC का गठन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, 2013 से आगे

    VVPAT का प्रवेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, स्थानीय-शासन या न्यायिक-नियुक्ति सुधारों से भिन्न चुनावी सुधार जो अन्यत्र समेटे गए।
  5. 73वें व 74वें संशोधन (1992) मुख्यतः किस कारण महत्वपूर्ण हैं?

    1. स्थानीय स्व-शासन को पहली बार संवैधानिक स्थिति दी
    2. निर्वाचन आयोग बनाया
    3. अनुच्छेद 370 उन्मूलित किया
    4. कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — स्थानीय स्व-शासन को पहली बार संवैधानिक स्थिति दी

    इन संशोधनों की विशिष्ट उपलब्धि पंचायतों-नगरपालिकाओं का संविधानीकरण; ECI इनसे पहले (अनुच्छेद 324, 1950), अनुच्छेद 370 का उन्मूलन 2019 में, व कॉलेजियम न्यायाधीश-रचित।
  6. 73वें/74वें संशोधन ढाँचे के तहत, पंचायतों व नगरपालिकाओं को कौन-सी सूचीबद्ध सूची से कार्य प्राप्त करने हैं?

    1. ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची
    2. केवल सातवीं अनुसूची
    3. नौवीं अनुसूची
    4. अनुच्छेद 371
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची

    ग्यारहवीं (पंचायत, 29 विषय) व बारहवीं (नगरपालिका, 18 विषय) अनुसूची इन संशोधनों से जोड़ी विशिष्ट हस्तांतरण-सूचियाँ; सातवीं अनुसूची संघ-राज्य विभाजन से संबंधित, व नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 371 असंबद्ध प्रावधान।
  7. CAG, NCSC, NCST, NHRC, NCW व NCM में से कौन-से संवैधानिक (सांविधिक नहीं) निकाय हैं?

    1. CAG, NCSC व NCST
    2. NHRC, NCW व NCM
    3. छहों समान रूप से
    4. इनमें से कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — CAG, NCSC व NCST

    CAG (अनुच्छेद 148), NCSC (अनुच्छेद 338) व NCST (अनुच्छेद 338-A) संविधान से सीधे रचित; NHRC, NCW व NCM संसद के साधारण अधिनियमों से रचित व सांविधिक।
  8. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किस प्रकार की शक्तियाँ धारण करता है?

    1. प्रत्यक्ष प्रवर्तनीय के बजाय सिफ़ारिशी
    2. सभी राज्य सरकारों पर सीधे बाध्यकारी
    3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान
    4. CAG की अंकेक्षण शक्तियों से श्रेष्ठ
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — प्रत्यक्ष प्रवर्तनीय के बजाय सिफ़ारिशी

    NHRC जाँच व सिफ़ारिश कर सकता पर सीधे अनुपालन लागू नहीं कर सकता, न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय या CAG की अपनी भिन्न संवैधानिक अंकेक्षण भूमिका के विपरीत।