भारत में राजनीतिक संस्थाएँ II: संघ कार्यपालिका, संघ संसद, न्यायपालिका, तथा राज्यों में कार्यपालिका-विधायिका
1. संघ कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद
भारत की संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति को नाममात्र/संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष बनाती — सांसदों-विधायकों के निर्वाचक मंडल से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, मंत्रिपरिषद की 'सहायता व सलाह' पर कार्यपालिका शक्ति प्रयुक्त करते (अनुच्छेद 74, संक्षिप्त अस्पष्टता के बाद 42वें व 44वें संशोधन से स्पष्ट रूप से बाध्यकारी बनाया गया), अतः वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता पर लोकसभा का विश्वास बनाए रखना ही होता — यह परिभाषित विशेषता संसदीय को राष्ट्रपति-प्रणाली से अलग करती, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष व सरकार-प्रधान दोनों, सीधे निर्वाचित व विधायी विश्वास पर निर्भर नहीं।
2. संघ संसद: संरचना, भूमिका व कार्यशैली
संसद राष्ट्रपति व दो सदनों से मिलकर बनती — लोकसभा (जनता का सदन, सीधे निर्वाचित, सामान्यतः 5-वर्ष कार्यकाल, धन-विधेयकों व विश्वास-मत पर अपनी अनन्य शक्ति से सरकार को जवाबदेह बनाती) व राज्यसभा (राज्यों की परिषद, राज्य विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, स्थायी निकाय जिसका एक-तिहाई हर दो वर्ष सेवानिवृत्त होता, संघीय हित प्रतिनिधित्व करती व विधान की समीक्षा करती) — वित्त व विश्वास पर लोकसभा की प्रधानता दोनों सदनों के बीच सबसे तीक्ष्ण संरचनात्मक असमानता।
| समिति | कार्य |
|---|---|
| लोक लेखा समिति (PAC) | सरकारी व्यय पर स्वीकृत बजट के विरुद्ध CAG की अंकेक्षण रिपोर्टों की जाँच, परंपरागत रूप से विपक्ष सदस्य की अध्यक्षता में। |
| प्राक्कलन समिति | बजट में प्राक्कलन की जाँच व सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता सुझाती, केवल लोकसभा से गठित। |
| विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ | सदन के समय-दबाव व दलगत शोर से दूर विशेषीकृत, विस्तृत सत्रों में विधेयकों व मंत्रालयों की बजटीय माँगों की जाँच — 1993-पश्चात नवाचार जो संसद की निगरानी-क्षमता सुदृढ़ करता। |
3. न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन व सक्रियता
भारत की एकल, एकीकृत न्यायपालिका (अमेरिका की पृथक संघीय-राज्य न्यायालय प्रणालियों के विपरीत) — शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर उच्च न्यायालय, व नीचे अधीनस्थ न्यायालय, सभी एक ही कानून-निकाय लागू करते। न्यायिक पुनर्विलोकन (कानून या कार्यपालिका-कार्य को असंवैधानिक मानकर निरस्त करने की शक्ति) पाठ्य रूप से स्थापित (अनुच्छेद 13, 32, 226) व मूल संरचना सिद्धांत (अध्याय 11) से संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ीकृत, इसे स्वयं संवैधानिक व्यवस्था की गैर-संशोधनीय विशेषता बनाते हुए। न्यायिक सक्रियता वर्णन करती न्यायालयों का, विशेषतः 1980 के दशक से आगे, वादाधिकार-नियम विस्तारित करना (जनहित याचिका, किसी भी लोक-भावना वाले व्यक्ति या समूह को, केवल पीड़ित पक्ष को नहीं, वंचितों की ओर से याचिका देने देते हुए) व संक्षिप्त संवैधानिक पाठ में विस्तृत सारवान सामग्री पढ़ना — सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से अनुच्छेद 21 का 'जीवन का अधिकार' स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका, गोपनीयता व त्वरित विचारण का अधिकार समेटता हुआ पढ़ा गया, इसकी शाब्दिक शब्दावली से कहीं आगे — न्यायिक शक्ति का वास्तविक विस्तार जिसे इसके आलोचक कार्यपालिका-विधायिका के अपने क्षेत्र में अतिक्रमण कहते व इसके रक्षक अधिकारों की रक्षा में कार्यपालिका-विधायी विफलता की आवश्यक प्रतिक्रिया कहते।
4. राज्यों में कार्यपालिका व विधायिका
- राज्यपाल — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (निर्वाचित नहीं), 'राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत' पद धारण करते, राज्य-स्तर पर राष्ट्रपति की अपनी नाममात्र-प्रधान भूमिका का प्रतिबिंब, साधारण मामलों में राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता-सलाह से बद्ध पर विवादित विवेकाधीन शक्तियाँ (विधेयकों पर सहमति, फ़्लोर टेस्ट बुलाना, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश) बनाए रखते जो बार-बार केंद्र-राज्य घर्षण व सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप का विषय (एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994, ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन किया, विपक्ष-शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने हेतु इसके पूर्व दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए)।
- मुख्यमंत्री व राज्य विधानमंडल — मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की भाँति, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, राज्यपाल द्वारा नियुक्त पर राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह, जो लोकसभा की अपनी विश्वास-धन-विधेयक प्रधानता का प्रतिबिंब; कुछ राज्यों में ही अतिरिक्त रूप से विधान परिषद (उच्च सदन, वर्तमान में छह राज्यों में), राज्य-स्तर पर द्विसदनवाद को वैकल्पिक बनाते हुए, संसद की अपनी स्थिर द्विसदनीय संरचना के विपरीत।
मुख्य बिंदु
- भारत की संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद-सलाह से बद्ध नाममात्र प्रधान बनाती (अनुच्छेद 74), वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास, जिसे लोकसभा का विश्वास बनाए रखना ही होता।
- संसद की लोकसभा (सीधे निर्वाचित, धन-विधेयक/विश्वास पर प्रधानता) व राज्यसभा (अप्रत्यक्ष निर्वाचित, स्थायी, तिहाई से सेवानिवृत्त) अभिकल्प से असमान; स्थायी समितियाँ (1993-पश्चात) विस्तृत विधायी-वित्तीय जाँच सुदृढ़ करतीं।
- एकल, एकीकृत न्यायपालिका पाठ्य-आधारित, मूल-संरचना-संरक्षित न्यायिक पुनर्विलोकन प्रयुक्त करती; 1980 के दशक से न्यायिक सक्रियता (PIL, विस्तृत अनुच्छेद 21 पठन) आवश्यक अधिकार-रक्षा या कार्यपालिका/विधायी अतिक्रमण के रूप में विवादित।
- कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीश नियुक्त करती बिना किसी स्पष्ट संवैधानिक पाठ के; इसे बदलने का NJAC (2014) प्रयास न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में निरस्त (2015) किया गया।
- राज्यपाल राज्य-स्तर पर राष्ट्रपति का प्रतिबिंब पर अधिक विवादित विवेक (अनुच्छेद 356) सहित; एस.आर. बोम्मई (1994) ने राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन किया, विपक्ष-शासित राज्य सरकारों के विरुद्ध इसके पूर्व दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
अनुच्छेद 74, बाद के संशोधनों से स्पष्ट रूप से बाध्यकारी बनाया गया, राष्ट्रपति को किस पर कार्य करने की माँग करता है?
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उत्तर: A — मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद-सलाह से बद्ध करता; राज्यपाल, कॉलेजियम व NJAC इस अध्याय में पृथक रूप से समेटी गई भिन्न संस्थाएँ।भारत की संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति-प्रणाली से अलग करने वाली परिभाषित विशेषता क्या है कि प्रधानमंत्री:
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उत्तर: A — पद पर बने रहने हेतु लोकसभा का विश्वास बनाए रखना ही होता
विधायी-विश्वास पर निर्भरता संसदीय सरकार की परिभाषित विशेषता; अमेरिकी-शैली राष्ट्रपति सीधे निर्वाचित, राष्ट्राध्यक्ष व सरकार-प्रधान दोनों, व विधायी विश्वास की परवाह किए बिना निश्चित कार्यकाल की सेवा करता।राज्यसभा पर लोकसभा की प्रधानता सबसे तीक्ष्ण किस पर है?
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उत्तर: A — धन-विधेयक व विश्वास-मत
धन-विधेयक व विश्वास लोकसभा का अनन्य क्षेत्र; साधारण विधान सामान्यतः दोनों सदनों की आवश्यकता रखता, व न्यायिक नियुक्तियाँ-संशोधन पृथक प्रक्रियाओं का अनुसरण करते।लोक लेखा समिति (PAC) परंपरागत रूप से किसकी अध्यक्षता में होती है?
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उत्तर: A — विपक्ष सदस्य
PAC की विपक्ष अध्यक्षता एक जानबूझकर परंपरा जो उस सरकार से इसकी स्वतंत्रता सुदृढ़ करती जिसके व्यय की यह जाँच करती।न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक उद्धृत उदाहरण किसका विस्तृत पठन है?
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उत्तर: A — अनुच्छेद 21 का 'जीवन का अधिकार' पर्यावरण, आजीविका व गोपनीयता समेटते हुए
अनुच्छेद 21 का विस्तार न्यायिक सक्रियता का हस्ताक्षर उदाहरण; अन्य अनुच्छेद क्रमशः कार्यपालिका, राष्ट्रपति शासन व संशोधन-शक्ति से संबंधित, इन अध्यायों में अन्यत्र समेटे गए।99वें संशोधन (2014) से बना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2015 में किस आधार पर निरस्त किया गया?
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उत्तर: A — न्यायिक स्वतंत्रता, मूल संरचना विशेषता, का उल्लंघन किया
सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट आधार मूल-संरचना विशेषता के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता, कॉलेजियम प्रणाली को यथावत छोड़ते हुए।एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मुख्यतः किस निर्णय हेतु महत्वपूर्ण है?
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उत्तर: A — अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति का संतोष न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन, विधानसभा फ़्लोर पर परखा गया
बोम्मई ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग को न्यायोचित व फ़्लोर-परखा बनाया, इसके पूर्व दुरुपयोग पर बड़ी लगाम, अनुच्छेद स्वयं समाप्त किए बिना या राज्यपाल की नियुक्ति-विधि या NJAC को छुए बिना।विधान परिषद, राज्य-स्तर पर उच्च सदन, क्या है?
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उत्तर: A — वैकल्पिक — केवल कुछ राज्यों में विद्यमान
संसद की स्थिर द्विसदनीय संरचना के विपरीत, राज्य द्विसदनवाद वैकल्पिक व वर्तमान में केवल छह राज्यों में विद्यमान, अप्रत्यक्ष रूप से गठित, सीधे निर्वाचित नहीं।