भारत में राजनीतिक संस्थाएँ I: संविधान-निर्माण, संविधान सभा, इसका दर्शन व भारत में संविधानवाद
1. भारतीय संविधान का निर्माण
संविधान का संस्थागत ढाँचा औपनिवेशिक विधान का बहुत ऋणी है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 का — संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यपाल का पद, व अधिकांश प्रशासनिक-आपातकालीन प्रावधान शब्दावली नए सिरे से आविष्कृत होने के बजाय आगे लाई-अनुकूलित की गई, इसीलिए संविधान को प्रायः औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवहार से पूर्ण विच्छेद के बजाय उससे विकसित होते हुए वर्णित किया जाता। इस औपनिवेशिक-विरासत धारा के विपरीत राष्ट्रीय आंदोलन का अपना योगदान चलता: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची प्रस्ताव (1931) ने पहले ही मौलिक अधिकार व आर्थिक-सामाजिक नीति दिशाएँ रेखांकित कर दी थीं; एम.एन. रॉय के 1934 प्रस्ताव व 1928 के नेहरू रिपोर्ट ने पहले ही भारत के अपने संवैधानिक खाके का प्रयास किया था; व स्वतंत्रता संघर्ष के औपनिवेशिक अन्याय के व्यापक अनुभव ने सीधे उस बल को आकारित किया जो पूर्ण संविधान मौलिक अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार व सामाजिक न्याय प्रावधानों पर रखता जिन्हें 1935 अधिनियम ने कभी नहीं समेटा।
2. संविधान सभा
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| संरचना | कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत गठित, प्रांतीय विधान सभाओं (स्वयं सीमित मताधिकार पर निर्वाचित) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, कांग्रेस को बड़ा बहुमत देते हुए यद्यपि मुस्लिम लीग व अन्य दल, रियासत-प्रतिनिधि व स्वतंत्र भी उपस्थित; कुल सदस्यता 389, विभाजन के बाद घटकर 299। |
| वैचारिक आधार | संसदीय लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय के इर्द-गिर्द व्यापक सहमति, पर आंतरिक रूप से वास्तव में विवादित — गांधीवादी विकेंद्रीकरणवादी/ग्राम-गणराज्य आवाज़ें (यद्यपि अधिक केंद्रीकृत अंतिम अभिकल्प के विरुद्ध बड़े रूप में असफल), आर्थिक-अधिकार गारंटी हेतु समाजवादी माँगें, व अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की सुरक्षा-चिंताएँ सभी बहस को आकारित करतीं। |
| संवैधानिक वाद-विवाद | नवंबर 1946 से नवंबर 1949 तक (लगभग तीन वर्ष) चले, मुख्य समितियों से होकर — डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण, संघ शक्ति, मौलिक अधिकार व संघ संविधान समितियों सहित — सभा ने अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया (संविधान दिवस के रूप में मनाया) व यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ (गणतंत्र दिवस, 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा की वर्षगाँठ चिह्नित करने हेतु चुना गया)। |
3. संविधान का दर्शन
प्रस्तावना संविधान का अपना स्व-वर्णन बताती है — न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व सुरक्षित करता संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य — 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए, व सर्वोच्च न्यायालय (केशवानंद भारती, 1973) ने बाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है व निर्वचन-सहायता के रूप में प्रयोज्य, यद्यपि स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रवर्तनीय या उसकी अभिव्यक्त मूल संरचना बदलने हेतु संशोधनीय नहीं। मौलिक अधिकार (भाग III) न्यायोचित — न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय, सर्वोच्च न्यायालय के अपने रिट-क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32, स्वयं अंबेडकर द्वारा संविधान का 'हृदय व आत्मा' कहा गया) सहित — जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV), आंशिक रूप से आयरिश संविधान से प्रेरित, सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य (अनुच्छेद 39 का न्यायसंगत वितरण, अनुच्छेद 45 की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल-शिक्षा, अनुच्छेद 44 की समान नागरिक संहिता) बताते जिन्हें राज्य 'लागू करने का प्रयास करेगा' पर जो स्पष्ट रूप से गैर-न्यायोचित (अनुच्छेद 37); दोनों के बीच तनाव व अंतिम सामंजस्य (मिनर्वा मिल्स, 1980, ने माना कि किसी को भी दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी जा सकती) संविधान की अपनी सर्वाधिक परखी आंतरिक बहसों में से एक।
4. भारत में संविधानवाद
- लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन व राष्ट्रीय एकता — संविधान जानबूझकर एक रूपांतरणकारी दस्तावेज़, मात्र शासन-चार्टर नहीं: पहले ही चुनाव से सार्वभौम वयस्क मताधिकार (अधिकांश पाश्चात्य लोकतंत्रों के क्रमिक मताधिकार-विस्तार के विपरीत), आरक्षण प्रावधान, व अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17) सभी संवैधानिक-विधिक व्यवस्था को स्वयं उस समानता की ओर सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयुक्त करने हेतु थे जिसका वादा स्वतंत्रता आंदोलन ने किया था, जबकि सशक्त संघ व एकल नागरिकता विभाजन-युग की आगे विखंडन की आशंकाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता सुरक्षित करने हेतु थीं।
- नियंत्रण-संतुलन, व मूल संरचना सिद्धांत — विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच कार्य-पृथक्करण, संघवाद, व न्यायिक पुनर्विलोकन साथ मिलकर शक्ति बिखेरते, पर संसद की अपनी संशोधन-शक्ति (अनुच्छेद 368) पर सबसे तीक्ष्ण जाँच न्यायाधीश-रचित: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973, तेरह-न्यायाधीश पीठ) ने माना कि संसद संविधान का कोई भी भाग संशोधित कर सकती पर उसकी 'मूल संरचना' नहीं बदल सकती — एक खुली पर न्यायिक रूप से विस्तारित सूची जिसमें संघवाद, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मुक्त-निष्पक्ष चुनाव, व विधि का शासन स्वयं शामिल हो गए।
- संवैधानिक संशोधन — अनुच्छेद 368 का अपना विशेष बहुमत (उपस्थित-मतदान सदस्यों का दो-तिहाई, कुल सदस्यता का बहुमत भी, व संघीय प्रावधानों हेतु राज्य-अनुसमर्थन) मूल संरचना सीमा के साथ बैठता; 42वाँ संशोधन (1976, आपातकाल के दौरान) एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक परखा संशोधन, प्रस्तावना में 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' जोड़ते, मौलिक अधिकारों के सापेक्ष नीति निदेशक तत्वों का भार बढ़ाते (बाद में 44वें संशोधन, 1978 से आंशिक रूप से उलटा), प्रायः अपने विस्तार के कारण 'लघु-संविधान' कहलाता।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संविधान के संस्थागत ढाँचे का अधिकांश दिया, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन (कराची प्रस्ताव 1931, नेहरू रिपोर्ट 1928) ने इसका अधिकार-सामाजिक न्याय बल योगदान दिया।
- संविधान सभा (1946-49, 389 फिर 299 सदस्य), प्रारूप समिति में अंबेडकर की अध्यक्षता में, ने संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी।
- प्रस्तावना (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष 1976 जोड़े) संविधान का दर्शन बताती; मौलिक अधिकार न्यायोचित जबकि नीति निदेशक तत्व (आयरिश-प्रेरित) नहीं, मिनर्वा मिल्स (1980) मानते हुए कि किसी को पूर्ण प्राथमिकता नहीं।
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार व सामाजिक-न्याय प्रावधानों ने संविधान को मात्र शासन-केंद्रित के बजाय रूपांतरणकारी बनाया; केशवानंद भारती (1973) ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन-शक्ति सीमित करता मूल संरचना सिद्धांत गढ़ा।
- 42वाँ संशोधन (1976, आपातकाल के दौरान) एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण व परखा संशोधन, 44वें संशोधन (1978) से आंशिक रूप से उलटा व मिनर्वा मिल्स (1980) से जाँचा गया।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान हेतु मुख्यतः किस कारण महत्वपूर्ण है?
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उत्तर: A — संस्थागत ढाँचे का अधिकांश — संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यपाल का पद
1935 अधिनियम की संस्थागत शब्दावली आगे लाई-अनुकूलित की गई; इसमें कोई मौलिक अधिकार अध्याय नहीं, कोई सार्वभौम मताधिकार नहीं, व मूल संरचना सिद्धांत 1973 का न्यायिक आविष्कार।संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसकी समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, की अध्यक्षता किसने की?
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उत्तर: A — डॉ. बी.आर. अंबेडकर
अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की; राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण सभा की अध्यक्षता की, व नेहरू-पटेल ने अन्य समितियों की अध्यक्षता/अन्य भूमिकाएँ निभाईं।संविधान सभा ने संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया व यह कब लागू हुआ?
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उत्तर: A — 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस) संविधान के लागू होने का चिह्न, 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा की वर्षगाँठ चिह्नित करने हेतु चुना गया।'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' किस संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए?
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उत्तर: A — 42वाँ संशोधन (1976)
42वें संशोधन (1976, आपातकाल के दौरान) ने ये शब्द जोड़े; 44वें संशोधन (1978) ने 42वें के अन्य परिवर्तन आंशिक रूप से उलटे, व 73वाँ/101वाँ संशोधन क्रमशः पंचायती राज व GST से संबंधित।मौलिक अधिकार (भाग III) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) से मुख्यतः किस कारण भिन्न हैं?
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उत्तर: A — न्यायोचित — न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय
मौलिक अधिकार न्यायोचित; नीति निदेशक तत्व स्पष्ट रूप से गैर-न्यायोचित (अनुच्छेद 37) व वे ही आयरिश संविधान से प्रेरित।अंबेडकर द्वारा संविधान का 'हृदय व आत्मा' कहा गया अनुच्छेद 32 किसका प्रावधान करता है?
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उत्तर: A — मौलिक अधिकार लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का रिट-क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 32 स्वयं संवैधानिक उपचार प्रावधान, जिसे अंबेडकर ने ठीक इसलिए हृदय-आत्मा कहा क्योंकि यह अधिकारों को मात्र घोषित नहीं, प्रवर्तनीय बनाता।केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मुख्यतः किसकी स्थापना हेतु स्मरण किया जाता है?
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उत्तर: A — संसद की संशोधन-शक्ति सीमित करता मूल संरचना सिद्धांत
यह तेरह-न्यायाधीश पीठ निर्णय विशेष रूप से मूल संरचना सिद्धांत का उद्गम, यह मानते हुए कि संसद संविधान की मूल संरचना संशोधित कर सकती पर नष्ट नहीं।मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) ने 42वें संशोधन के उस भाग को निरस्त किया जिसने क्या करने का प्रयास किया था?
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उत्तर: A — सभी संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे रखना
मिनर्वा मिल्स ने विशेष रूप से संशोधनों पर न्यायिक पुनर्विलोकन बहाल किया, व माना कि न मौलिक अधिकार न नीति निदेशक तत्व को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता दी जा सकती।