अभिशासन और सुशासन II: नेटवर्क और सहयोगात्मक अभिशासन; व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी; ई-सरकार, ई-गवर्नेंस, ई-तत्परता और डिजिटल विभाजन; उत्तरदायित्व, खुलापन और पारदर्शिता; लैंगिक पक्ष और अभिशासन; नागरिक समाज, नागरिक सहभागिता, RTI अधिनियम, सूचना आयोग और नागरिक घोषणापत्र

इकाई IX का मध्य भाग है: "नेटवर्किंग और सहयोगात्मक अभिशासन, व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी, ICT और अभिशासन – ई-सरकार और ई-गवर्नेंस, ई-तत्परता और डिजिटल विभाजन। उत्तरदायित्व, खुलापन और पारदर्शिता; लैंगिक पक्ष और अभिशासन। नागरिक और अभिशासन: नागरिक समाज – भूमिका और सीमाएँ, नागरिक सहभागिता, सूचना का अधिकार – RTI अधिनियम और प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय सूचना आयोग, नागरिक घोषणापत्र – अवधारणा, उद्देश्य और महत्त्व।" (दस्तावेज़ जिस निकाय को "राष्ट्रीय सूचना आयोग" कहता है, वह RTI अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय सूचना आयोग है, धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोगों सहित; पहले नाम का कोई निकाय नहीं है।) यह अध्याय नागरिक को अभिशासन का केंद्र मानता है — वे नेटवर्क और प्रौद्योगिकियाँ जिनसे सेवाएँ लोगों तक पहुँचती हैं, और वे अधिकार तथा उपकरण जिनसे लोग सरकार से उत्तर माँगते हैं।

1. नेटवर्क और सहयोगात्मक अभिशासन; व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी

नेटवर्क अभिशासन उन लोक समस्याओं का वर्णन करता है जिन्हें परस्पर-निर्भर संगठनों के जाल — विभाग, सरकार के अन्य स्तर, फ़र्में, NGO और सामुदायिक समूह — के माध्यम से संभाला जाता है, जिनमें से कोई अकेला समस्या हल नहीं कर सकता। स्टीफ़न गोल्डस्मिथ और विलियम एगर्स की गवर्निंग बाय नेटवर्क (2004) ने लोक प्रबंधक के बदलते कार्य का वर्णन किया: लोगों और कार्यक्रमों का सीधे प्रबंधन नहीं, बल्कि भागीदारों के एक नेटवर्क की अभिकल्पना, सक्रियण और उससे उत्तर माँगना। सहयोगात्मक अभिशासन, क्रिस एंसेल और एलिसन गैश की प्रभावशाली परिभाषा (2008) में, एक ऐसी शासी व्यवस्था है जिसमें एक या अधिक लोक अभिकरण लोक नीति बनाने या लागू करने हेतु गैर-राज्य हितधारकों को एक सामूहिक, औपचारिक, सहमति-उन्मुख और विचार-विमर्शी निर्णयन प्रक्रिया में सीधे सम्मिलित करते हैं। उनका प्रतिरूप आरंभिक दशाएँ (शक्ति–संसाधन असंतुलन, प्रोत्साहन, संघर्ष या सहयोग का पूर्व-इतिहास), सुविधाजनक नेतृत्व, संस्थागत अभिकल्पना और आमने-सामने के संवाद, विश्वास-निर्माण, प्रतिबद्धता, साझा समझ और मध्यवर्ती परिणामों से गुज़रने वाली सहयोगात्मक प्रक्रिया की पहचान करता है।

व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी (BPR) — माइकल हैमर का लेख "रीइंजीनियरिंग वर्क: डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट" (हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू, 1990) और हैमर तथा जेम्स चैम्पी की रीइंजीनियरिंग द कॉर्पोरेशन (1993) — लागत, गुणवत्ता, सेवा और गति में "नाटकीय सुधार प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मौलिक पुनर्विचार और आमूल पुनर्अभिकल्पना" है। सरकार हेतु इसका पाठ यह है कि किसी मौजूदा काग़ज़ी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण केवल उसकी अदक्षता को स्वचालित करता है; पहले स्वयं प्रक्रिया को नागरिक के इर्द-गिर्द पुनः अभिकल्पित करना होगा — अनावश्यक चरणों, अनुमोदनों और दस्तावेज़ों को हटाना, और विभागों के बीच सेवाओं को एकीकृत करना। भारत की एकल-खिड़की प्रणालियाँ, सत्यापित दस्तावेज़ों के स्थान पर स्व-प्रमाणन, और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन" सुधार BPR को लागू करते हैं; द्वितीय ARC की ग्यारहवीं रिपोर्ट, प्रमोटिंग ई-गवर्नेंस: द SMART वे फ़ॉरवर्ड (2008), ने आग्रह किया कि पुनर्अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी से पहले हो।

2. ICT और अभिशासन: ई-सरकार, ई-गवर्नेंस, ई-तत्परता और डिजिटल विभाजन

ई-सरकार सरकारी सूचना और सेवाएँ अधिक दक्षता से देने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है — एक आंतरिक और सेवा-वितरण अवधारणा। ई-गवर्नेंस व्यापक है: सरकार, नागरिकों और व्यवसाय के बीच संबंध को रूपांतरित करने हेतु ICT का उपयोग, जिसमें सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं — ई-सेवाओं के साथ ई-लोकतंत्र और ई-सहभागिता भी। अंतःक्रियाओं को G2C (सरकार से नागरिक), G2B (सरकार से व्यवसाय), G2G (सरकार से सरकार) और G2E (सरकार से कर्मचारी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कैरन लेन और जुंगवू ली (2001) ने ई-सरकार के विकास के चार चरणों का वर्णन किया: सूचीकरण (सूचना ऑनलाइन रखना), लेन-देन (ऑनलाइन सेवाएँ और प्रपत्र), ऊर्ध्वाधर एकीकरण (सरकार के स्तरों के पार एक ही कार्य को जोड़ना) और क्षैतिज एकीकरण (भिन्न कार्यों को निर्बाध सेवाओं में जोड़ना); गार्टनर और संयुक्त राष्ट्र ने उभरती और संवर्धित उपस्थिति से जुड़ी हुई सरकार तक समान चरण प्रतिरूपों का उपयोग किया। द्वितीय ARC ने ई-गवर्नेंस के लक्ष्य को SMART सरकार के रूप में सारांशित किया — सरल, नैतिक, उत्तरदायी, संवेदनशील और पारदर्शी (Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent)।

ई-तत्परता किसी देश या संगठन की डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-सरकार में भाग लेने और उससे लाभ पाने की क्षमता है — अवसंरचना, कौशल, विधिक ढाँचा और संस्थाएँ। संयुक्त राष्ट्र का द्विवार्षिक ई-सरकार विकास सूचकांक तीन घटकों को जोड़ता है: ऑनलाइन सेवा सूचकांक, दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक और मानव पूँजी सूचकांक। डिजिटल विभाजन उनके बीच का अंतर है जिनके पास ICT तक पहुँच है और जो उसका उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते — देशों के बीच और उनके भीतर, और भारत में ग्रामीण और नगरीय निवास, आय, लिंग, आयु, जाति, भाषा और दिव्यांगता की रेखाओं पर। विभाजन के तीन स्तर हैं: पहुँच (संपर्क और उपकरण), कौशल और उपयोग, और परिणाम (किसे लाभ होता है)। जो ई-गवर्नेंस ऑनलाइन माध्यमों को अधिकारों तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग बना देता है वह बहिष्करण को गहरा कर सकता है, इसीलिए साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से सहायता-प्राप्त पहुँच, स्थानीय भाषा इंटरफ़ेस और ऑफ़लाइन विकल्प अच्छी अभिकल्पना के भाग हैं।

⚠️ ई-सरकार, ई-गवर्नेंस के समान नहीं है
ई-सरकार ICT के माध्यम से सरकार के अपने संचालन और सेवा वितरण के बारे में है — आपूर्ति पक्ष। ई-गवर्नेंस नागरिकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंध जोड़ता है — सहभागिता, परामर्श, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व। ऑनलाइन शिकायत मंचों, प्रारूप नियमों पर ई-परामर्श या खुले आँकड़ों का वर्णन करने वाला प्रश्न केवल ई-सरकार का नहीं, ई-गवर्नेंस का वर्णन कर रहा है।

3. उत्तरदायित्व, खुलापन और पारदर्शिता; लैंगिक पक्ष और अभिशासन

उत्तरदायित्व के दो घटक हैं: उत्तरदेयता (सूचित करने और स्पष्ट करने का दायित्व) और प्रवर्तनीयता (दंड की संभावना)। यह ऊर्ध्वाधर (मतदाताओं के प्रति, और पदसोपान में ऊपर मंत्रियों और विधायिका के प्रति), क्षैतिज (अन्य राज्य संस्थाओं — न्यायालयों, अंकेक्षकों, लोकपालों, आयोगों — के प्रति) और, नए रूपों में, विकर्णीय या सामाजिक रूप से चलता है — नागरिक और नागरिक समाज सीधे उत्तरदायित्व हेतु दबाव बनाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण, जन सुनवाई, रिपोर्ट कार्ड और सामुदायिक निगरानी जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं (विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2004, मेकिंग सर्विसेज़ वर्क फ़ॉर पुअर पीपल का "छोटा मार्ग")। खुलापन सूचना साझा करने और नागरिकों को सम्मिलित करने की सरकार की प्रवृत्ति है; पारदर्शिता निर्णयों, नियमों और निष्पादन के बारे में सूचना की उपलब्धता है। ये इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि सूचना विषमता विवेकाधिकार और भ्रष्टाचार का स्रोत है, और क्योंकि नागरिक उससे उत्तर नहीं माँग सकते जिसे वे देख नहीं सकते। खुले सरकारी आँकड़ों के पोर्टल और स्वप्रेरित प्रकटीकरण इसके संस्थागत रूप हैं।

लैंगिक पक्ष और अभिशासन दो प्रश्न पूछता है: क्या अभिशासन की संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, और क्या अभिशासन प्रक्रियाएँ और नीतियाँ महिलाओं की भिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं? प्रतिनिधित्व पर, 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु कम-से-कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित किए (कई राज्यों ने इसे आधा किया है), दस लाख से अधिक महिलाओं को निर्वाचित पदों पर लाते हुए; संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो अगली जनगणना के बाद के परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा। प्रक्रिया और नीति पर, लैंगिक मुख्यधाराकरण — बीजिंग कार्य मंच (1995) द्वारा समर्थित — हर नीति और कार्यक्रम के महिलाओं और पुरुषों पर प्रभावों का आकलन अपेक्षित करता है; जेंडर बजट (केंद्रीय बजट में 2005–06 से), लैंगिक अंकेक्षण, लिंग-विभाजित आँकड़े और सहभागिता के माध्यम के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह इसके उपकरण हैं। महिला पंचायत नेताओं पर शोध ने पेयजल और महिलाओं द्वारा व्यक्त अन्य प्राथमिकताओं की ओर व्यय में बदलाव पाया है, पुरुष रिश्तेदारों द्वारा "प्रॉक्सी" प्रतिनिधित्व की समस्या के साथ।

4. नागरिक और अभिशासन: नागरिक समाज, सहभागिता और सूचना का अधिकार

अभिशासन में नागरिक समाज की भूमिकाएँ हैं कम प्रतिनिधित्व वालों के हितों को व्यक्त करना, सरकार और बाज़ारों की निगरानी करना, सेवाएँ देना और नवाचार करना, नागरिकों को शिक्षित करना, और सहभागिता जुटाना; इसकी सीमाएँ हैं असमान प्रतिनिधिकता, वित्त पर निर्भरता, कुछ संगठनों में कमज़ोर आंतरिक लोकतंत्र और उत्तरदायित्व, नगरीय और अभिजात पूर्वाग्रह, और कभी-कभी संकीर्ण या सांप्रदायिक हितों द्वारा क़ब्ज़ा। नागरिक सहभागिता आर्नस्टीन की सीढ़ी पर प्रतीकवाद से नागरिक नियंत्रण तक फैली है; भारत में इसके संस्थागत माध्यमों में ग्राम सभा, वार्ड समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण, पर्यावरण क़ानून के अंतर्गत जन सुनवाई, और प्रारूप नीतियों पर ऑनलाइन परामर्श सम्मिलित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जून 2005 में पारित और 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः प्रभावी) मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से निकला और कमज़ोर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान लिया; सर्वोच्च न्यायालय पहले ही जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) में पढ़ चुका था। द्वितीय ARC की पहली रिपोर्ट, सूचना का अधिकार: सुशासन की मास्टर कुंजी (2006), ने इसे प्रशासनिक सुधार की नींव माना। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं। हर लोक प्राधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होते हैं; सूचना 30 दिनों के भीतर, या जहाँ वह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो वहाँ 48 घंटों के भीतर दी जानी चाहिए। धारा 4 संगठन, कार्यों, नियमों, बजट और निर्णयन मानदंडों का स्वप्रेरित प्रकटीकरण अपेक्षित करती है। धारा 8 छूटें सूचीबद्ध करती है (संप्रभुता और सुरक्षा, निर्णय होने तक मंत्रिमंडल के काग़ज़ात, व्यक्तिगत सूचना, और अन्य), लोक-हित अधिभावी खंड के अधीन; धारा 24 सूचीबद्ध आसूचना और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर बाहर रखती है। अपील पहले उसी प्राधिकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी को और फिर केंद्रीय सूचना आयोग (धारा 12) या राज्य सूचना आयोग (धारा 15) को होती है, जो चूककर्ता अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का दंड लगा सकता है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयोगों की प्रस्थिति बदली: मूल अधिनियम ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पाँच वर्ष (या पैंसठ वर्ष की आयु तक) तय किया था और उनके वेतन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन के समान रखा था; संशोधन ने केंद्र सरकार को नियमों द्वारा उनका कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया (नियमों ने तब तीन-वर्षीय कार्यकाल तय किया)। आलोचकों ने तर्क दिया कि इससे आयोगों की स्वतंत्रता कमज़ोर हुई। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने भी धारा 8(1)(ञ) को संशोधित किया, व्यक्तिगत-सूचना छूट को विस्तृत करते हुए। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की अनुशंसा पर होती है।

5. नागरिक घोषणापत्र: अवधारणा, उद्देश्य और महत्त्व

नागरिक घोषणापत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है जिसमें सेवा-प्रदाता संगठन उन सेवाओं, जिनकी नागरिक अपेक्षा कर सकते हैं उन मानकों (समयबद्धता, गुणवत्ता), उपलब्ध सूचना, शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं, और बदले में वह नागरिकों से क्या अपेक्षा रखता है — इन सबको प्रस्तुत करता है। यह विचार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 1991 में आरंभ किया, छह सिद्धांतों के साथ: मानक, सूचना और खुलापन, विकल्प और परामर्श, शिष्टता और सहायकता, ग़लतियाँ सुधारना, और धन का मूल्य; बाद में यह सर्विस फ़र्स्ट (1998) बना। भारत ने इसे मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद अपनाया, जिसने प्रभावी और संवेदनशील सरकार हेतु एक कार्य-योजना अनुमोदित की, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समन्वय सहित। सेवोत्तम प्रतिरूप (2006 से) ने घोषणापत्र को शिकायत निवारण और सेवा-वितरण क्षमता के साथ एक गुणवत्ता-प्रबंधन ढाँचे के रूप में जोड़ा। कई राज्य लोक सेवाओं के अधिकार क़ानूनों के साथ और आगे गए हैं — 2010 में मध्य प्रदेश से आरंभ — जो अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति को विधिक अधिकार बनाते हैं, विलंब हेतु अधिकारियों पर दंड सहित।

व्यवहार में नागरिक घोषणापत्र
उद्देश्यभारत में देखी गई कमज़ोरियाँ
सेवा मानकों को सार्वजनिक और मापनीय बनानाउपयोगकर्ताओं या अग्रिम-पंक्ति कर्मचारियों से परामर्श किए बिना बनाए गए घोषणापत्र
अधिकारों के बारे में सूचना से नागरिकों को सशक्त बनानाकम जन-जागरूकता; घोषणापत्र न प्रदर्शित न अद्यतन
मानक पूरे न होने पर शिकायत निवारण देनाविफलता हेतु कोई विधिक प्रवर्तनीयता या क्षतिपूर्ति नहीं (जब तक सेवाओं के अधिकार क़ानून का समर्थन न हो)
संस्कृति को नियम-बद्ध से नागरिक-केंद्रित में बदलनाप्रबंधन उपकरण के बजाय एक बार की औपचारिकता माना गया
🎯 घोषणापत्र के पीछे क़ानून क्यों चाहिए
घोषणापत्र एक वचन है; सेवाओं के अधिकार का क़ानून एक हक़ है। द्वितीय ARC की बारहवीं रिपोर्ट, नागरिक केंद्रित प्रशासन: अभिशासन का हृदय (2009), ने भारत में घोषणापत्रों को बड़े पैमाने पर अप्रभावी पाया क्योंकि उनके उल्लंघन पर कुछ नहीं होता था, और अनुशंसा की कि वे उपचार निर्दिष्ट करें और उपयोगकर्ताओं के साथ उनकी समीक्षा हो। सेवाओं के अधिकार अधिनियम वह देते हैं जिसकी घोषणापत्रों में कमी थी: एक नामित अधिकारी, एक समय-सीमा, एक अपील, और एक दंड।

मुख्य बिंदु

  • सहयोगात्मक अभिशासन (एंसेल और गैश, 2008) औपचारिक, सहमति-उन्मुख और विचार-विमर्शी है; BPR (हैमर, 1990) का अर्थ है स्वचालन से पहले प्रक्रियाओं की पुनर्अभिकल्पना।
  • ई-गवर्नेंस ई-सरकार से व्यापक है; लेन और ली के चार चरण सूचीकरण से क्षैतिज एकीकरण तक चलते हैं; संयुक्त राष्ट्र EGDI ऑनलाइन सेवाओं, दूरसंचार अवसंरचना और मानव पूँजी को जोड़ता है।
  • उत्तरदायित्व उत्तरदेयता और प्रवर्तनीयता को जोड़ता है, और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और सामाजिक रूप से चलता है; लैंगिक पक्ष और अभिशासन प्रतिनिधित्व (स्थानीय निकायों में एक-तिहाई; 106वाँ संशोधन) और मुख्यधाराकरण को आच्छादित करता है।
  • RTI अधिनियम (12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी) 30 दिनों में (जीवन और स्वतंत्रता हेतु 48 घंटे) उत्तर अपेक्षित करता है; अपीलें केंद्रीय (धारा 12) या राज्य सूचना आयोगों को जाती हैं; 2019 के संशोधन ने संघ को आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने दिया।
  • नागरिक घोषणापत्र ब्रिटेन (1991) में और भारत में 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद आरंभ हुआ; सेवोत्तम (2006) और सेवाओं के अधिकार क़ानून (मध्य प्रदेश, 2010) इसे धार देते हैं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को सामान्यतः कितने दिनों के भीतर माँगी गई सूचना देनी होती है? एक संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 30

    सामान्य समय-सीमा 30 दिन है; किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटों के भीतर दी जानी चाहिए।
  2. पाठ्यक्रम जिस निकाय को "राष्ट्रीय सूचना आयोग" कहता है, RTI अधिनियम के अंतर्गत उसका सही नाम है:

    1. केंद्रीय सूचना आयोग
    2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
    3. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
    4. केंद्रीय सतर्कता आयोग
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केंद्रीय सूचना आयोग

    RTI अधिनियम की धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग और धारा 15 राज्य सूचना आयोगों का गठन करती है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र सरकार का IT अभिकरण है; CVC सतर्कता से संबंधित है।
  3. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने निम्न में से क्या किया? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. राज्य सूचना आयोगों को समाप्त किया
    2. उत्तरों हेतु 30-दिवसीय समय-सीमा हटाई
    3. केंद्र सरकार को उनके वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया
    4. केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल निर्धारित करने का अधिकार दिया
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केंद्र सरकार को उनके वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया; D — केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल निर्धारित करने का अधिकार दिया

    संशोधन ने निश्चित पाँच-वर्षीय कार्यकाल और निर्वाचन आयोग के साथ वेतन-समता के स्थान पर संघ द्वारा नियमों से निर्धारित कार्यकाल और वेतन रखे। इसने राज्य सूचना आयोगों को समाप्त नहीं किया और न उत्तरों की समय-सीमा बदली।
  4. नागरिक घोषणापत्र पहली बार 1991 में कहाँ आरंभ हुआ?

    1. संयुक्त राज्य में, बिल क्लिंटन के अधीन
    2. न्यूज़ीलैंड में, उसके स्टेट सेक्टर अधिनियम के अधीन
    3. ब्रिटेन में, जॉन मेजर के अधीन
    4. भारत में, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अधीन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — ब्रिटेन में, जॉन मेजर के अधीन

    जॉन मेजर ने 1991 में छह सिद्धांतों के साथ नागरिक घोषणापत्र आरंभ किया। भारत ने 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद घोषणापत्र अपनाए।
  5. अभिकथन (A): किसी मौजूदा काग़ज़-आधारित प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण अपने आप में किसी सरकारी सेवा को दक्ष नहीं बनाता। कारण (R): व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी मानती है कि प्रक्रियाओं को केवल स्वचालित करने के बजाय मौलिक रूप से पुनः अभिकल्पित करना होगा। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: किसी दोषपूर्ण प्रक्रिया का स्वचालन उसके अनावश्यक चरणों को और तेज़ी से दोहराता है; हैमर का "स्वचालित मत करो, मिटा दो" ठीक यही कारण है कि पुनर्अभिकल्पना पहले आनी चाहिए।
  6. ई-सरकार के विकास का कौन-सा चरण प्रतिरूप सूचीकरण से लेन-देन और ऊर्ध्वाधर एकीकरण होते हुए क्षैतिज एकीकरण तक चलता है?

    1. गोल्डस्मिथ और एगर्स (2004)
    2. लेन और ली (2001)
    3. हैमर और चैम्पी (1993)
    4. एंसेल और गैश (2008)
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लेन और ली (2001)

    लेन और ली का चार-चरणीय प्रतिरूप ई-सरकार परिपक्वता का मानक विवरण है। एंसेल और गैश ने सहयोगात्मक अभिशासन, हैमर और चैम्पी ने पुनर्अभियांत्रिकी, और गोल्डस्मिथ तथा एगर्स ने नेटवर्क द्वारा शासन का प्रतिरूप दिया।
  7. निम्न में से कौन-से संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार विकास सूचकांक के घटक हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. मानव पूँजी सूचकांक
    2. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक
    3. दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक
    4. ऑनलाइन सेवा सूचकांक
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — मानव पूँजी सूचकांक; C — दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक; D — ऑनलाइन सेवा सूचकांक

    EGDI ऑनलाइन सेवा, दूरसंचार अवसंरचना और मानव पूँजी सूचकांकों का औसत लेता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रकाशित करता है।
  8. अधिसूचित लोक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति को विधिक अधिकार बनाने वाला पहला राज्य क़ानून 2010 में किसने पारित किया?

    1. राजस्थान
    2. केरल
    3. महाराष्ट्र
    4. मध्य प्रदेश
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — मध्य प्रदेश

    मध्य प्रदेश का 2010 का लोक सेवा गारंटी क़ानून पहला था; अनेक राज्यों ने अपने सेवाओं के अधिकार अधिनियमों के साथ अनुसरण किया, घोषणापत्र के विचार में विलंब हेतु दंड जोड़ते हुए।
  9. RTI अधिनियम में कौन-सा उपबंध लोक प्राधिकारियों से अपने कार्यों, नियमों और निर्णयन मानदंडों के बारे में बिना माँगे सूचना प्रकाशित करना अपेक्षित करता है?

    1. धारा 12
    2. धारा 4
    3. धारा 24
    4. धारा 8
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — धारा 4

    धारा 4 स्वप्रेरित प्रकटीकरण अनिवार्य करती है। धारा 8 छूटें सूचीबद्ध करती है, धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करती है, और धारा 24 कुछ आसूचना और सुरक्षा संगठनों को बाहर रखती है।
  10. एंसेल और गैश (2008) द्वारा परिभाषित सहयोगात्मक अभिशासन का सर्वोत्तम वर्णन है:

    1. लोक सेवाओं का न्यूनतम बोलीदाता को बाह्य-अनुबंधन
    2. हित समूहों द्वारा मंत्रियों की अनौपचारिक लॉबीइंग
    3. एकल मंत्रालय द्वारा आदेश-और-नियंत्रण विनियमन
    4. लोक अभिकरणों द्वारा गैर-राज्य हितधारकों को एक औपचारिक, सहमति-उन्मुख, विचार-विमर्शी निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — लोक अभिकरणों द्वारा गैर-राज्य हितधारकों को एक औपचारिक, सहमति-उन्मुख, विचार-विमर्शी निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना

    एंसेल और गैश अपेक्षित करते हैं कि प्रक्रिया सामूहिक, औपचारिक, सहमति-उन्मुख और विचार-विमर्शी हो, और लोक अभिकरणों द्वारा आरंभ की गई हो। बाह्य-अनुबंधन, अनौपचारिक लॉबीइंग और आदेश-और-नियंत्रण में इनमें से एक या अधिक विशेषताओं का अभाव है।