सामाजिक कल्याण प्रशासन II: SC, ST, OBC, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों हेतु नीतियाँ, कार्यक्रम और संस्थाएँ; राष्ट्रीय आयोग; आपदा प्रबंधन — प्रकार, संस्थाएँ और राज्य तथा गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका
1. विशेष समूहों हेतु संरक्षणात्मक विधान और कार्यक्रम
| समूह | मुख्य क़ानून | उदाहरणात्मक कार्यक्रम |
|---|---|---|
| अनुसूचित जातियाँ | अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन); नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ; अनुसूचित जाति उप-योजना (अब SC कल्याण हेतु आवंटन); राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम |
| अनुसूचित जनजातियाँ | पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ; पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996; वन अधिकार अधिनियम, 2006 (वन भूमि और संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार) | जनजातीय उप-योजना; एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय; एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338B; क्रीमी-लेयर नियम | केंद्रीय नौकरियों और संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण; छात्रवृत्तियाँ |
| महिलाएँ | दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; विशाखा दिशानिर्देशों (1997) के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; स्थानीय निकायों में एक-तिहाई आरक्षण; लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023, जो अगली जनगणना के बाद के परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015); वन स्टॉप सेंटर; मिशन शक्ति |
| बच्चे | निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अनुच्छेद 21A); लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधित 2016; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 | आँगनवाड़ियों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (1975); मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण); बाल संरक्षण हेतु मिशन वात्सल्य |
| वृद्ध | माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (भरण-पोषण अधिकरण; वृद्धाश्रम); वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति, 1999 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| दिव्यांगजन | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (1995 के अधिनियम के स्थान पर; 21 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएँ; सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण), दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2006) के अनुसरण में | सुगम्य भारत अभियान (2015); विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र |
| अल्पसंख्यक | अनुच्छेद 29 और 30 (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार); राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 | प्रधानमंत्री का नया पंद्रह सूत्री कार्यक्रम (2006); छात्रवृत्तियाँ; कौशल कार्यक्रम |
2. राष्ट्रीय आयोग: भूमिका और कार्य
| आयोग | आधार | भूमिका और कार्य |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | संवैधानिक — अनुच्छेद 338; 89वें संशोधन (2003) द्वारा जनजाति आयोग से पृथक् | SC हेतु सुरक्षाओं की जाँच और निगरानी; अधिकारों से वंचित किए जाने की विशिष्ट शिकायतों की जाँच; नियोजन पर परामर्श; राष्ट्रपति को प्रतिवेदन; जाँच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | संवैधानिक — अनुच्छेद 338A, 89वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया | ST हेतु समान कार्य, वन अधिकारों, विस्थापन और पुनर्वास पर अतिरिक्त ध्यान सहित |
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | 1993 से सांविधिक (इंद्रा साहनी के बाद); 102वें संशोधन (2018) से संवैधानिक — अनुच्छेद 338B | OBC की सुरक्षाओं और शिकायतों की जाँच और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास पर परामर्श |
| राष्ट्रीय महिला आयोग | सांविधिक — राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990; जनवरी 1992 में स्थापित | महिलाओं हेतु संवैधानिक और विधिक सुरक्षाओं की समीक्षा, उपचारात्मक विधान की अनुशंसा, शिकायतों की जाँच और महिलाओं के अधिकारों से वंचना का स्वतः संज्ञान, और नीति पर परामर्श |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | सांविधिक — राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (एक पूर्ववर्ती कार्यकारी आयोग 1978 से था) | अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन, संवैधानिक और विधिक सुरक्षाओं की निगरानी, शिकायतों की जाँच; छह समुदाय अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित हैं — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और (2014 से) जैन |
| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग | सांविधिक — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005; 2007 में स्थापित | बाल-अधिकार सुरक्षाओं और POCSO तथा शिक्षा-अधिकार क़ानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी |
आयोगों का एक साझा प्रशासनिक चरित्र है: वे अनुशंसात्मक हैं, कार्यकारी नहीं — वे जाँच, निगरानी करते हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियों के साथ शिकायतें सुनते हैं, और प्रतिवेदन देते हैं, पर स्वयं प्रवर्तन नहीं कर सकते; उनकी प्रभावशीलता उनके प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया, नियुक्तियों में उनकी स्वतंत्रता, और उनके संसाधनों पर निर्भर है। संवैधानिक आयोगों के प्रतिवेदनों को उन पर की गई कार्रवाई बताने वाले ज्ञापन सहित संसद के समक्ष रखना होता है, जो उन्हें सांविधिक आयोगों से अधिक महत्त्व देता है।
3. आपदा प्रबंधन: आपदा की प्रकृति और प्रकार
ख़तरा (हैज़र्ड) संभावित रूप से हानिकारक घटना या प्रक्रिया है — भूकंप, चक्रवात, रासायनिक रिसाव; आपदा तब होती है जब ख़तरा किसी असुरक्षित समुदाय पर पड़ता है जिसकी सामना करने की क्षमता चरमरा जाती है, जिससे जीवन, संपत्ति या आजीविका की गंभीर हानि होती है। अतः आपदा जोखिम को सामान्यतः जोखिम = ख़तरा × असुरक्षा ÷ क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है: एक ही चक्रवात आश्रय-विहीन निर्धन तटीय गाँव के लिए विनाश और तैयार नगर के लिए असुविधा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा को प्राकृतिक या मानव-निर्मित कारणों से, या दुर्घटना अथवा उपेक्षा से उत्पन्न ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित करता है जो प्रभावित समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो।
| प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| भूवैज्ञानिक | भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट |
| जल-मौसमी और जलवायुवीय | बाढ़, चक्रवात, सूखा, बादल फटना, लू, शीत लहर, हिमस्खलन |
| जैविक | महामारियाँ और वैश्विक महामारियाँ, कीट आक्रमण, पशु महामारियाँ |
| मानव-निर्मित (प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक) | रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएँ (भोपाल गैस रिसाव, 1984), परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियाँ, आग, भवन ढहना, बड़ी परिवहन दुर्घटनाएँ |
आपदा प्रबंधन चक्र शमन और निवारण (ख़तरा और असुरक्षा घटाना — भवन संहिताएँ, भू-उपयोग क्षेत्रीकरण, तटबंध), तैयारी (योजनाएँ, पूर्व चेतावनी, अभ्यास, भंडार), प्रतिक्रिया (बचाव, राहत, चिकित्सा सहायता) और पुनर्प्राप्ति (पुनर्वास और पुनर्निर्माण, आदर्श रूप से "पहले से बेहतर निर्माण") से होकर चलता है। ओडिशा महाचक्रवात (1999), गुजरात भूकंप (2001) और हिंद महासागर सुनामी (2004) के बाद भारत का उपागम पुरानी अकाल संहिताओं के अंतर्गत राहत आयुक्तों द्वारा चलाए जाने वाले राहत-केंद्रित उपागम से जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित समग्र, पूर्व-सक्रिय उपागम की ओर मुड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ह्योगो कार्य ढाँचा (2005–15) के बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई ढाँचा (2015–30) आया, चार प्राथमिकताओं के साथ — जोखिम को समझना, जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करना, लचीलेपन में निवेश, और तैयारी तथा "पहले से बेहतर निर्माण" को बढ़ाना।
4. आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएँ
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने प्राधिकरणों की त्रि-स्तरीय संरचना बनाई। अधिकांश आपदाओं हेतु गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है (सूखा कृषि मंत्रालय के पास और महामारियाँ स्वास्थ्य मंत्रालय के पास रहती हैं)। अधिनियम को आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने अन्य परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च-स्तरीय समिति को सांविधिक आधार दिया, और राज्यों की राजधानियों तथा नगर निगम वाले बड़े नगरों हेतु नगरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का प्रावधान किया।
| निकाय | प्रमुख | भूमिका |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) | प्रधानमंत्री | नीतियाँ, योजनाएँ और दिशानिर्देश निर्धारित करता है; राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करता है |
| राष्ट्रीय कार्यकारी समिति | केंद्रीय गृह सचिव | राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन का समन्वय और निगरानी |
| राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | मुख्यमंत्री | राज्य नीति और योजना |
| ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | कलेक्टर / ज़िला मजिस्ट्रेट, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रमुख सह-अध्यक्ष के रूप में | ज़िला योजना; ज़मीन पर प्रतिक्रिया का समन्वय |
| राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) | एक महानिदेशक | केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से लिए गए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया बटालियन |
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) | — | प्रशिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण |
राहत हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा मोचन निधियों के माध्यम से वित्त दिया जाता है, पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसरण में दोनों स्तरों पर शमन निधियों सहित। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (2009) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (पहली 2016 में, 2019 में संशोधित और सेंडाई ढाँचे से संरेखित) हर मंत्रालय की भूमिका निर्धारित करती हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य आपदा मोचन बल बनाती हैं, और बड़ी आपदाओं में सशस्त्र बलों को नागरिक प्राधिकार की सहायता हेतु बुलाया जाता है।
5. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका
- राज्य: विधान और नीति, पूर्व चेतावनी (भारत मौसम विज्ञान विभाग की चक्रवात चेतावनियाँ; सुनामी हेतु भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र), निकासी, बचाव और राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण और भवन तथा भू-उपयोग संहिताओं का प्रवर्तन।
- स्थानीय सरकारें: पंचायतें और नगरपालिकाएँ प्रभावित समुदाय के सबसे निकट हैं और तैयारी तथा प्रतिक्रिया की पहली पंक्ति हैं।
- समुदाय: समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय ज्ञान और प्रशिक्षित स्वयंसेवक — आपदा मित्र योजना बाढ़-प्रवण और अन्य ज़िलों में सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करती है; आपदा के बाद के पहले घंटों का सामना लगभग सदा पड़ोसी ही करते हैं।
- NGO और नागरिक समाज: राहत वितरण, आश्रय, मनो-सामाजिक देखभाल, और पुनर्वास में असुरक्षितों हेतु पक्षसमर्थन; स्फ़ीयर न्यूनतम मानकों जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय मानक उनके कार्य को दिशा देते हैं।
- निजी क्षेत्र और मीडिया: व्यवसाय निरंतरता, रसद, राहत और पुनर्निर्माण हेतु CSR निधि; मीडिया चेतावनियाँ और सूचना फैलाता है पर अफ़वाहें भी फैला सकता है।
मुख्य बिंदु
- संरक्षणात्मक क़ानूनों में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, PESA 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, POSH अधिनियम 2013, POCSO 2012, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 और RPwD अधिनियम 2016 (21 दिव्यांगताएँ, 4 प्रतिशत आरक्षण) सम्मिलित हैं।
- SC (अनुच्छेद 338), ST (338A, 2003) और पिछड़ा वर्ग (338B, 2018) आयोग संवैधानिक हैं; महिला (1990 अधिनियम), अल्पसंख्यक (1992 अधिनियम) और बाल अधिकार (2005 अधिनियम) आयोग सांविधिक हैं।
- सभी आयोग अनुशंसात्मक हैं: वे दीवानी न्यायालय की शक्तियों से जाँच करते और प्रतिवेदन देते हैं पर प्रवर्तन नहीं कर सकते।
- जोखिम = ख़तरा × असुरक्षा ÷ क्षमता; भारत 1999–2004 के बाद राहत से जोखिम न्यूनीकरण की ओर बढ़ा, और सेंडाई ढाँचे (2015–30) ने ह्योगो का स्थान लिया।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने NDMA (प्रधानमंत्री), SDMA (मुख्यमंत्री), DDMA (कलेक्टर), NDRF और NIDM बनाए; 2025 के संशोधन ने NCMC और उच्च-स्तरीय समिति को सांविधिक आधार दिया और नगरीय प्राधिकरणों का प्रावधान किया।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है?
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उत्तर: C — प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री NDMA की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता करते हैं; मंत्रिमंडल सचिव राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करते हैं।कौन-सा राष्ट्रीय आयोग 102वें संशोधन (2018) द्वारा संवैधानिक बना?
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उत्तर: B — राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
102वें संशोधन ने NCBC हेतु अनुच्छेद 338B जोड़ा। ST आयोग 89वें संशोधन (2003) द्वारा अनुच्छेद 338A के अंतर्गत पृथक् और संवैधानिक बना; महिला और अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक बने हुए हैं।दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 कितनी विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? एक संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 21
2016 का अधिनियम इक्कीस दिव्यांगताओं को मान्यता देता है, 1995 के अधिनियम के अंतर्गत सात से बढ़ाकर, और सरकारी पदों में आरक्षण तीन से चार प्रतिशत करता है।निम्न में से कौन-से आयोग संवैधानिक के बजाय सांविधिक निकाय हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; B — राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; D — राष्ट्रीय महिला आयोग
महिला (1990 अधिनियम), अल्पसंख्यक (1992 अधिनियम) और बाल अधिकार (2005 अधिनियम) आयोग सांविधिक हैं। अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 पर आधारित है।अभिकथन (A): एक ही चक्रवात एक समुदाय के लिए आपदा और दूसरे के लिए प्रबंधनीय घटना हो सकता है। कारण (R): आपदा जोखिम केवल ख़तरे पर नहीं, बल्कि असुरक्षा और सामना करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: ख़तरा केवल वहीं आपदा बनता है जहाँ असुरक्षा अधिक और क्षमता कम हो, अतः तैयारी, आश्रय और चेतावनी उसी ख़तरे को प्रबंधनीय घटना में बदल सकते हैं।2005 के अधिनियम के अंतर्गत ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है?
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उत्तर: A — कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट
कलेक्टर DDMA की अध्यक्षता करते हैं, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रमुख सह-अध्यक्ष के रूप में। मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं।निम्न में से कौन-सी आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई ढाँचे (2015–2030) की प्राथमिकताएँ हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — आपदा जोखिम को समझना; B — तैयारी और "पहले से बेहतर निर्माण" को बढ़ाना; D — आपदा जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करना
सेंडाई की चार प्राथमिकताएँ हैं जोखिम को समझना, जोखिम अभिशासन को सुदृढ़ करना, लचीलेपन में निवेश, और "पहले से बेहतर निर्माण" सहित तैयारी बढ़ाना। यह राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को प्रतिस्थापित करने के बजाय सुदृढ़ करता है।कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों को सांविधिक रूप दिया?
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उत्तर: D — विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
1997 के विशाखा दिशानिर्देश 2013 के अधिनियम तक कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न को शासित करते थे। अन्य मामले क्रमशः आरक्षण, पुलिस सुधार और CBI तथा CVC से संबंधित हैं।आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली एकीकृत बाल विकास सेवाएँ योजना किस वर्ष आरंभ हुई?
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उत्तर: D — 1975
ICDS 1975 में आरंभ हुई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 से, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से है।राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कौन-से समुदाय अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित हैं?
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उत्तर: C — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन
1993 में पाँच समुदाय अधिसूचित हुए, और 2014 में जैन जोड़े गए, जिससे छह हुए। अंतिम विकल्प 2014 से पहले की स्थिति का वर्णन करता है।