सामाजिक कल्याण प्रशासन I: सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन; समता और समावेशिता; सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण; कल्याण और न्याय प्रशासन की संस्थागत व्यवस्था; NGO, नागरिक समाज और स्वैच्छिक अभिकरण

इकाई VII आरंभ होती है: "सामाजिक कल्याण प्रशासन: सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा; सामाजिक न्याय में समता और समावेशिता की अवधारणा; सकारात्मक कार्रवाई-आरक्षण की अवधारणा; सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय प्रशासन हेतु संस्थागत व्यवस्था; NGO, नागरिक समाज और स्वैच्छिक अभिकरण।" यह अध्याय अवधारणाएँ और तंत्र लेता है; अगला अध्याय विशेष समूहों हेतु कार्यक्रम, आयोग और आपदा प्रबंधन लेता है। सामाजिक कल्याण प्रशासन वह स्थान है जहाँ कल्याणकारी राज्य ठोस बनता है — वे मंत्रालय, बोर्ड, निगम, विभाग और स्वैच्छिक निकाय जिनके माध्यम से राज्य संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के वचन को पूरा करने का प्रयास करता है। अवधारणाएँ महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे तय करती हैं कि तंत्र किस लिए है।

1. सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन

सामाजिक कल्याण का एक संकीर्ण और एक व्यापक अर्थ है। संकीर्ण अर्थ में, इसका अर्थ है उन असुरक्षित समूहों हेतु संगठित सेवाएँ जो बाज़ार या परिवार के माध्यम से अपनी आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर सकते — बच्चे, संकट में महिलाएँ, वृद्ध, दिव्यांगजन, निराश्रित लोग — जो संस्थाओं, भत्तों और पुनर्वास के माध्यम से दी जाती हैं। व्यापक अर्थ में, इसका अर्थ है सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा की वह संपूर्ण व्यवस्था जिससे कोई समाज अपने सदस्यों का कल्याण सुनिश्चित करता है। विलेंस्की और लेबो ने एक अवशिष्ट अवधारणा, जिसमें कल्याण तभी आगे आता है जब परिवार और बाज़ार विफल हों, को एक संस्थागत अवधारणा से अलग किया, जिसमें कल्याण आधुनिक समाज का एक सामान्य, प्रथम-पंक्ति कार्य है। भारतीय संविधान अपने नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38, 39, 41, 46) में संस्थागत दृष्टिकोण की ओर झुकता है, यद्यपि वितरण तंत्र बड़े पैमाने पर अवशिष्ट बना हुआ है।

सामाजिक न्याय सामाजिक सहयोग के लाभों और भारों का न्यायपूर्ण वितरण है। जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस (1971) ने "अज्ञान के पर्दे" के पीछे की "मूल स्थिति" से दो सिद्धांत निकाले: सभी हेतु समान मूल स्वतंत्रताएँ, और अंतर सिद्धांत, जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ तभी न्यायपूर्ण हैं जब वे सबसे वंचितों को लाभ पहुँचाएँ और अवसर की न्यायपूर्ण समानता के अंतर्गत सबके लिए खुले पदों से जुड़ी हों। भारत में इस अवधारणा का आंबेडकर द्वारा गढ़ा प्रबल समूह-आधारित अर्थ है: जाति-आधारित बहिष्कार का उन्मूलन और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का उत्थान। सामाजिक परिवर्तन समय के साथ सामाजिक संरचनाओं, संबंधों और मूल्यों में परिवर्तन है; राज्य विधि (अस्पृश्यता उन्मूलन, भूमि सुधार, दहेज-विरोधी और बाल-विवाह क़ानून), शिक्षा और आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से नियोजित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है — इस आवर्ती समस्या के साथ कि विधि सामाजिक मनोवृत्तियों से आगे चलती है।

2. सामाजिक न्याय में समता और समावेशिता

समानता का अर्थ है सबके साथ एक-सा व्यवहार; समता का अर्थ है लोगों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार ताकि परिणाम न्यायपूर्ण हों — जिसके लिए वंचितों के पक्ष में असमान व्यवहार अपेक्षित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1976) से अनुच्छेद 14 को इसी रूप में पढ़ा है: अवसर की समानता केवल औपचारिक नहीं, वास्तविक है, और वंचितों हेतु विशेष उपबंध समानता के अपवाद नहीं, उसका भाग हैं। समावेशिता — ग्यारहवीं योजना के "तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास" के लक्ष्य के पीछे का विचार — का अर्थ है कि विकास के लाभ बहिष्कृत समूहों तक पहुँचें, और कि वे समूह निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भाग लें।

💡 समानता, समता और बाड़
भिन्न लंबाई के तीन दर्शक एक बाड़ के ऊपर से मैच देख रहे हैं। समानता हर एक को एक ही आकार का एक डिब्बा देती है — सबसे लंबे को इसकी आवश्यकता नहीं थी और सबसे छोटा अब भी नहीं देख सकता। समता आवश्यकता के अनुसार डिब्बे देती है, ताकि तीनों देख सकें। समावेशन पूछता है कि ठोस बाड़ है ही क्यों और उसे पारदर्शी से बदल देता है — संरचना बदलते हुए ताकि किसी को डिब्बे की आवश्यकता न पड़े।

3. सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण

सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ है वंचित समूहों के विरुद्ध अतीत और वर्तमान भेदभाव के प्रभावों के निवारण हेतु सकारात्मक उपाय — यह शब्द संयुक्त राज्य (कार्यकारी आदेश 10925, 1961) से आता है। भारत का रूप, आरक्षण, विश्व में सबसे व्यापक है, जो विधायिकाओं (अनुच्छेद 330 और 332), लोक रोज़गार (अनुच्छेद 16(4) और 16(4A)), और शिक्षा (अनुच्छेद 15(4) और 15(5)) को आच्छादित करता है, अनुच्छेद 46 राज्य को कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका संवैधानिक इतिहास न्यायालयों और संसद के बीच संवाद से आकार पाया है।

आरक्षण: न्यायालय–संसद संवाद
वर्षविकासमहत्त्व
1951मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन; प्रथम संशोधनन्यायालय ने महाविद्यालय प्रवेश में जाति-आधारित कोटा निरस्त किए; संसद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST हेतु विशेष उपबंधों की अनुमति देने वाला अनुच्छेद 15(4) जोड़ा
1980; 1990मंडल आयोग प्रतिवेदन (बी. पी. मंडल); केंद्रीय नौकरियों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का क्रियान्वयनद्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1979–80) ने पिछड़े वर्गों की पहचान मुख्यतः जाति से की; 1990 में कार्यालय ज्ञापन द्वारा क्रियान्वित
1992इंद्रा साहनी बनाम भारत संघOBC आरक्षण को मान्य किया; क्रीमी लेयर को बाहर रखा; माना कि कुल आरक्षण सामान्यतः 50 प्रतिशत से अधिक न हो; पदोन्नति में आरक्षण नहीं (बाद में संशोधन से पलटा गया)
1995–200177वाँ, 81वाँ, 82वाँ और 85वाँ संशोधनSC और ST हेतु पदोन्नति में आरक्षण हेतु अनुच्छेद 16(4A), परिणामी वरिष्ठता सहित; 50 प्रतिशत सीमा के बाहर अपूर्ण रिक्तियों का अग्रनयन; अर्हक अंकों में छूट
2006एम. नागराज बनाम भारत संघ; 93वाँ संशोधन (अनुच्छेद 15(5))पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और दक्षता पर आँकड़ों के अधीन पदोन्नति में आरक्षण को मान्य किया; 15(5) ने निजी शैक्षिक संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आरक्षण की अनुमति दी
2019; 2022103वाँ संशोधन; जनहित अभियान बनाम भारत संघअन्य आरक्षणों से आच्छादित न होने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण (अनुच्छेद 15(6) और 16(6)); नवंबर 2022 में 3–2 बहुमत से मान्य
2024पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंहसात-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं ताकि उनमें अधिक पिछड़ों को वरीयता दी जा सके
⚠️ 50 प्रतिशत नियम एक नियम है, पाठ नहीं
संविधान का कोई अनुच्छेद पचास प्रतिशत की सीमा नहीं बताता; यह इंद्रा साहनी (1992) से आती है, जिसने इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में पार करने की अनुमति दी। EWS कोटे ने कुल केंद्रीय आरक्षण को पचास प्रतिशत से ऊपर पहुँचाया, और जनहित अभियान में बहुमत ने माना कि यह सीमा उन जाति-आधारित आरक्षणों पर लागू होती है जिनके लिए वह गढ़ी गई थी, अलग आर्थिक मानदंड पर नहीं।

4. सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय हेतु संस्थागत व्यवस्था

सामाजिक कल्याण मुख्यतः राज्य का विषय है (राज्य सूची दिव्यांग और अक्षम लोगों की सहायता को आच्छादित करती है; समवर्ती सूची सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और श्रम कल्याण को), पर संघ इसे विधान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से आकार देता है। संघ स्तर पर कार्य कई मंत्रालयों में बँटा है: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मादक द्रव्य दुरुपयोग के पीड़ित, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, और — अपने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के माध्यम से — दिव्यांगजन); जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999 में सृजित); अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (2006); और महिला और बाल विकास मंत्रालय (2006 से अलग मंत्रालय, 1985 से एक विभाग रहने के बाद)।

संघ से गाँव तक कल्याण प्रशासन
स्तरसंस्थाएँ
संघऊपर सूचीबद्ध मंत्रालय; केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (1953, स्वैच्छिक संगठनों के वित्तपोषण और मार्गदर्शन हेतु दुर्गाबाई देशमुख के अधीन स्थापित); SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, सफ़ाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम; दिव्यांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान
संवैधानिक और सांविधिक आयोगअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बाल अधिकार संरक्षण और सफ़ाई कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय आयोग — अगले अध्याय का विषय
राज्यसामाजिक कल्याण, जनजातीय कल्याण, महिला और बाल विकास के राज्य विभाग; निदेशालय; राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड; राज्य आयोग और निगम
ज़िला और स्थानीयज़िला समाज कल्याण अधिकारी; ICDS के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी; आँगनवाड़ी कार्यकर्ता; पंचायतें और नगरपालिकाएँ (कमज़ोर वर्गों का कल्याण ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों अनुसूचियों में है)

5. NGO, नागरिक समाज और स्वैच्छिक अभिकरण

स्वैच्छिक अभिकरणों — नागरिकों द्वारा अपनी पहल पर, लाभ हेतु नहीं, लोक प्रयोजन की सेवा हेतु बनाए गए संगठन — का भारत में लंबा इतिहास है, धार्मिक दान और उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों से गांधीवादी रचनात्मक कार्य तक। NGO (गैर-सरकारी संगठन) व्यापक आधुनिक शब्द है; नागरिक समाज और भी व्यापक है, जिसका अर्थ है परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्वैच्छिक संघ का संपूर्ण क्षेत्र — NGO, समुदाय-आधारित संगठन, श्रमिक संघ, व्यावसायिक निकाय, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक आंदोलन और मीडिया। राज्य उनके साथ कई भूमिकाओं में कार्य करता है: वित्तदाता के रूप में (केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान; लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, CAPART, 1986), सेवा वितरण में भागीदार के रूप में (आँगनवाड़ियों से HIV कार्यक्रमों तक), नियामक के रूप में (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकरण; विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत विदेशी अंशदान, 2020 के संशोधन से कड़ा किया गया), और उनकी पक्षसमर्थन तथा निगरानी गतिविधि के विषय के रूप में। नीति आयोग का NGO-दर्पण पोर्टल सरकारी अनुदान चाहने वाले स्वैच्छिक संगठनों को पंजीकृत करता है।

कल्याण प्रशासन में स्वैच्छिक क्षेत्र
शक्तियाँसीमाएँ
निर्धनों से निकटता और लचीलापन; नवाचार और प्रयोग की क्षमतासरकारी या विदेशी निधि पर निर्भरता, जो स्वतंत्रता से समझौता करा सकती है
सहभागिता जुटाना और बहिष्कृतों को आवाज़ देनाअसमान फैलाव — कुछ राज्यों और नगरों में संकेंद्रित
कुछ सेवाओं में वितरण की कम लागतकुछ संगठनों में कमज़ोर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता; "ब्रीफ़केस" NGO
निगरानी और पक्षसमर्थन भूमिका — सूचना का अधिकार आंदोलन नागरिक समाज से आयापक्षसमर्थन और विदेशी वित्तपोषण पर राज्य से तनाव

मुख्य बिंदु

  • विलेंस्की और लेबो के भेद में सामाजिक कल्याण अवशिष्ट (परिवार और बाज़ार विफल होने पर आगे आना) या संस्थागत (समाज का सामान्य कार्य) हो सकता है।
  • रॉल्स का अंतर सिद्धांत असमानताओं की अनुमति तभी देता है जब वे सबसे वंचितों को लाभ पहुँचाएँ; समता असमान व्यवहार अपेक्षित कर सकती है, और एन. एम. थॉमस (1976) ने अनुच्छेद 14 को वास्तविक समानता के रूप में पढ़ा।
  • इंद्रा साहनी (1992) ने OBC आरक्षण को मान्य किया, क्रीमी लेयर को बाहर रखा और 50 प्रतिशत सीमा तय की; 103वें संशोधन (2019) ने EWS हेतु 10 प्रतिशत जोड़ा, जो 2022 में मान्य हुआ।
  • कल्याण कई केंद्रीय मंत्रालयों (सामाजिक न्याय, जनजातीय कार्य 1999, अल्पसंख्यक कार्य 2006, महिला और बाल विकास 2006), केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (1953) और राज्य विभागों के माध्यम से प्रशासित होता है।
  • राज्य NGO का वित्तपोषण करता है, उनसे साझेदारी करता है और उन्हें विनियमित करता है (FCRA 2010, संशोधित 2020); उनकी शक्ति निकटता और आवाज़ है, कमज़ोरी निर्भरता और असमान उत्तरदायित्व।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. रॉल्स के न्याय सिद्धांत में "अंतर सिद्धांत" मानता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ तभी न्यायपूर्ण हैं जब वे:

    1. समाज के सबसे वंचित सदस्यों को लाभ पहुँचाएँ
    2. सबसे अधिक योग्यता वालों को पुरस्कृत करें
    3. बहुमत मत से अनुमोदित हों
    4. मुक्त बाज़ार विनिमय से उत्पन्न हों
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — समाज के सबसे वंचित सदस्यों को लाभ पहुँचाएँ

    अंतर सिद्धांत असमानता की अनुमति तभी देता है जब वह अवसर की न्यायपूर्ण समानता के अंतर्गत सबसे वंचितों के सर्वाधिक लाभ हेतु कार्य करे। रॉल्स के लिए केवल बाज़ार परिणाम, बहुमत और योग्यता असमानता को न्यायोचित नहीं ठहराते।
  2. कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा कहाँ निर्धारित की गई?

    1. 103वें संशोधन (2019) में
    2. मंडल आयोग प्रतिवेदन (1980) में
    3. संविधान के अनुच्छेद 16(4) में
    4. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)

    यह सीमा न्यायाधीश-निर्मित है, इंद्रा साहनी से; कोई अनुच्छेद इसे नहीं बताता। मंडल प्रतिवेदन ने OBC हेतु 27 प्रतिशत की अनुशंसा की, और 103वें संशोधन ने EWS कोटा जोड़ा।
  3. 103वाँ संशोधन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों हेतु अधिकतम कितने प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देता है? एक संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 10

    2019 में जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) मौजूदा आरक्षणों से आच्छादित न होने वाले EWS हेतु अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान (2022) में संशोधन को मान्य किया।
  4. कल्याण हेतु केंद्रीय मंत्रालयों के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है
    2. महिला और बाल विकास 2006 में एक अलग मंत्रालय बना
    3. जनजातीय कार्य मंत्रालय 1999 में सृजित हुआ
    4. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2006 में सृजित हुआ
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — महिला और बाल विकास 2006 में एक अलग मंत्रालय बना; C — जनजातीय कार्य मंत्रालय 1999 में सृजित हुआ; D — अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2006 में सृजित हुआ

    जनजातीय कार्य (1999), अल्पसंख्यक कार्य (2006) और महिला और बाल विकास (2006) की तिथियाँ सही हैं। अनुसूचित जनजातियाँ जनजातीय कार्य मंत्रालय का विषय हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता का नहीं।
  5. अभिकथन (A): वंचित समूहों हेतु विशेष उपबंध अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार के अनुरूप हैं। कारण (R): एन. एम. थॉमस (1976) से सर्वोच्च न्यायालय ने अवसर की समानता को केवल औपचारिक के बजाय वास्तविक माना है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: क्योंकि समानता को वास्तविक रूप में पढ़ा जाता है, परिणामों को समान करने हेतु वंचितों से असमान व्यवहार करने वाले उपाय समानता का भाग हैं, उसके अपवाद नहीं।
  6. स्वैच्छिक संगठनों के वित्तपोषण और मार्गदर्शन हेतु 1953 में स्थापित केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ?

    1. बलवंतराय मेहता
    2. बी. पी. मंडल
    3. दुर्गाबाई देशमुख
    4. के. संथानम
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — दुर्गाबाई देशमुख

    दुर्गाबाई देशमुख बोर्ड की पहली अध्यक्ष और निर्माता थीं। मंडल ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मेहता ने पंचायती राज समिति और संथानम ने भ्रष्टाचार-विरोधी समिति की अध्यक्षता की।
  7. आरक्षण मामलों और संशोधनों में निम्न में से क्या माना या किया गया? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. दविंदर सिंह (2024) ने माना कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण नहीं हो सकता
    2. जनहित अभियान (2022) ने EWS कोटा निरस्त किया
    3. प्रथम संशोधन ने चंपकम दोरैराजन के बाद अनुच्छेद 15(4) जोड़ा
    4. इंद्रा साहनी ने OBC आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखा
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — प्रथम संशोधन ने चंपकम दोरैराजन के बाद अनुच्छेद 15(4) जोड़ा; D — इंद्रा साहनी ने OBC आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखा

    क्रीमी-लेयर अपवर्जन और प्रथम संशोधन का अनुच्छेद 15(4) सही हैं। दविंदर सिंह ने SC के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी, और जनहित अभियान ने 3–2 बहुमत से EWS कोटे को मान्य किया।
  8. भारत में NGO द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति को कौन-सा क़ानून विनियमित करता है?

    1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
    2. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
    3. कंपनी अधिनियम, 2013
    4. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

    2020 में कड़ा किया गया FCRA 2010 संघों को विदेशी अंशदान को शासित करता है। FEMA सामान्यतः विदेशी मुद्रा से संबंधित है; सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम और कंपनी अधिनियम शासित करते हैं कि NGO कैसे पंजीकृत हों।
  9. विलेंस्की और लेबो के भेद में सामाजिक कल्याण की "अवशिष्ट" अवधारणा मानती है कि कल्याण सेवाएँ:

    1. परिवार को पूर्णतः प्रतिस्थापित करें
    2. केवल तभी आगे आएँ जब परिवार और बाज़ार किसी व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी करने में विफल हों
    3. केवल धार्मिक दान द्वारा प्रदान की जाएँ
    4. सबके लिए उपलब्ध आधुनिक समाज का सामान्य, प्रथम-पंक्ति कार्य हों
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल तभी आगे आएँ जब परिवार और बाज़ार किसी व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी करने में विफल हों

    अवशिष्ट प्रतिरूप कल्याण को सामान्य संस्थाओं के विफल होने पर सुरक्षा-जाल मानता है; संस्थागत प्रतिरूप इसे समाज का नियमित कार्य मानता है। भारत के नीति निदेशक तत्व संस्थागत की ओर झुकते हैं, उसका वितरण अवशिष्ट की ओर।
  10. कौन-सा संवैधानिक उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम बनाता है?

    1. अनुच्छेद 16(4A)
    2. अनुच्छेद 330
    3. अनुच्छेद 46
    4. अनुच्छेद 15(5)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 16(4A)

    77वें संशोधन (1995) द्वारा जोड़ा गया और 85वें द्वारा परिणामी वरिष्ठता तक विस्तारित अनुच्छेद 16(4A) पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 15(5) शिक्षा, अनुच्छेद 330 लोकसभा में सीटें, और अनुच्छेद 46 एक नीति निदेशक तत्व है।