भारतीय प्रशासन II: विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक उत्तरदायित्व; लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियामक प्राधिकरण; राजनेता–सिविल सेवक संबंध, सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ बहस और भ्रष्टाचार से संघर्ष; सिविल सेवाएँ और उनका सुधार

इकाई III का मध्य भाग है: "उत्तरदायित्व: विधायी; कार्यपालिका; और न्यायिक। नागरिक शिकायत निवारण तंत्र: लोक पाल; लोक आयुक्त; केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियामक प्राधिकरण। मुद्दा क्षेत्र: राजनेता और सिविल सेवक संबंध, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ बहस और भ्रष्टाचार से संघर्ष। सिविल सेवाएँ: वर्गीकरण – अखिल भारतीय सेवाएँ, केंद्रीय सेवाएँ और राज्य सेवाएँ; भर्ती अभिकरण – संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग तथा बोर्ड: सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण और सिविल सेवा सुधार।" (दस्तावेज़ जिस संस्था को "Lok Pal" छापता है, उसकी वर्तनी 2013 के अधिनियम में लोकपाल (Lokpal) है।) यह अध्याय हर एक के बारे में प्रशासक का प्रश्न पूछता है: अधिकारियों से कौन, किस बात का, और किस प्रभाव से उत्तर माँग सकता है — और फिर भारतीय प्रशासन की तीन चलती बहसों और स्वयं सेवाओं की ओर मुड़ता है।

1. विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक उत्तरदायित्व

उत्तरदायित्व लोक शक्ति और संसाधनों के प्रयोग हेतु उत्तर देने का दायित्व है; नियंत्रण वह साधन है जिससे उसे लागू किया जाता है। हर्मन फ़ाइनर और कार्ल फ़्रेडरिक की प्रसिद्ध बहस (1940–41) ने शर्तें तय कीं: फ़ाइनर का मानना था कि केवल बाह्य नियंत्रण — विधायिका, न्यायालयों और जनता द्वारा — अधिकारियों को उत्तरदायी रखते हैं; फ़्रेडरिक ने तर्क दिया कि जटिल राज्य में आंतरिक उत्तरदायित्व — व्यावसायिक मानक, अंतरात्मा, तकनीकी ज्ञान और लोक भावना के प्रति संवेदनशीलता — अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारतीय व्यवस्थाएँ दोनों पर निर्भर हैं।

उत्तरदायित्व के तीन शास्त्रीय रूप
रूपउपकरणसीमाएँ
विधायीप्रश्नकाल और शून्यकाल; ध्यानाकर्षण, स्थगन और अविश्वास प्रस्ताव; बजट और अनुदान माँगों पर बहस; वित्तीय समितियाँ — लोक लेखा समिति (1921), प्राक्कलन समिति (1950) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (1964); विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (1993); अधीनस्थ विधान समितिसमय और विशेषज्ञता का अभाव; दलीय अनुशासन; गिलोटिन; समितियाँ घटना के बाद रिपोर्ट करती हैं
कार्यपालिकामंत्रिस्तरीय निर्देशन और पदसोपान; वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय और वित्तीय नियंत्रण; कार्मिक नियंत्रण (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासन); निरीक्षण और अंकेक्षण; केंद्रीय सतर्कता आयोग; निष्पादन समझौतेआंतरिक और स्व-निगरानी; स्थानांतरणों द्वारा दलीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त हो सकता है
न्यायिकअवैधता, अतार्किकता और प्रक्रियात्मक अनौचित्य हेतु प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा; अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा); जनहित याचिका; राज्य के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वादमहँगा, धीमा और प्रतिक्रियात्मक; न्यायालय वैधता की समीक्षा करते हैं, नीति के गुण-दोष की नहीं
⚠️ किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है?
1967 से परिपाटी के अनुसार लोक लेखा समिति की अध्यक्षता विपक्ष का सदस्य करता है। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा से ली जाती है और इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते; लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कोई मंत्री तीनों वित्तीय समितियों में से किसी का सदस्य नहीं हो सकता।

2. नागरिक शिकायत निवारण: लोकपाल, लोकायुक्त, CVC और नियामक प्राधिकरण

प्रतिरूप स्कैंडिनेवियाई ओम्बड्समैन है, जो पहली बार 1809 में स्वीडन में स्थापित हुआ: विधायिका का एक स्वतंत्र अधिकारी जो कुप्रशासन की नागरिक शिकायतों की जाँच करता है। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966–70) ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएँ पर अपने अंतरिम प्रतिवेदन (1966) में संघ स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की अनुशंसा की। 1968 से लोकपाल विधेयक बार-बार प्रस्तुत हुए, पर क़ानून 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के बाद ही आया: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जनवरी 2014 से प्रभावी)। पहले लोकपाल, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, 2019 में नियुक्त हुए।

  • संरचना: एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य, जिनमें कम-से-कम आधे न्यायिक सदस्य, और कम-से-कम आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से।
  • चयन समिति: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता।
  • क्षेत्राधिकार: प्रधानमंत्री (अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के अपवर्जन तथा बंद कमरे की प्रक्रिया सहित), मंत्री, संसद सदस्य और सभी समूहों के अधिकारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों हेतु।
  • लोकायुक्त: अधिनियम ने हर राज्य से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त स्थापित करने की अपेक्षा की। महाराष्ट्र अपने 1971 के लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम के साथ पहला था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962–64) की अनुशंसा पर 1964 में कार्यपालिका संकल्प द्वारा स्थापित हुआ। विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की अनुशंसा पर होती है; यह केंद्रीय मंत्रालयों और लोक क्षेत्र के निकायों में सतर्कता प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है और भ्रष्टाचार मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) का अधीक्षण करता है। यह परामर्शी है: यह कार्रवाई की अनुशंसा करता है पर स्वयं दंड नहीं दे सकता।

स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण उत्तरदायित्व का एक नया तंत्र हैं — अधिकारियों के बजाय बाज़ारों हेतु। उदारीकरण के बाद भारत ने अर्ध-विधायी (नियम-निर्माण), अर्ध-कार्यपालिका (अनुज्ञापन, निरीक्षण) और अर्ध-न्यायिक (न्यायनिर्णयन) शक्तियों वाले क्षेत्रीय नियामक बनाए: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (1992 से सांविधिक), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (1997), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (1999), विद्युत विनियामक आयोग, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (2002 का अधिनियम)। इनका औचित्य विश्वसनीय प्रतिबद्धता और दैनिक राजनीति से पृथक् तकनीकी विशेषज्ञता है; चिंताएँ हैं संसद के प्रति उत्तरदायित्व, विनियमित उद्योग द्वारा क़ब्ज़ा, और अतिव्यापी क्षेत्राधिकार।

3. मुद्दा क्षेत्र: राजनेता–सिविल सेवक संबंध, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, भ्रष्टाचार

राजनेता–सिविल सेवक संबंध राजनीति–प्रशासन प्रश्न की कार्यकारी धार हैं। एबरबैक, पुटनम और रॉकमैन ने ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ (1981) में चार "छवियों" का वर्णन किया: छवि I, राजनेता नीति बनाते हैं और सिविल सेवक उसे लागू करते हैं; छवि II, दोनों नीति बनाते हैं, पर सिविल सेवक तथ्य और ज्ञान लाते हैं जबकि राजनेता हित और मूल्य; छवि III, दोनों राजनीति में संलग्न हैं, पर राजनेता व्यापक हितों को व्यक्त करते और व्यवस्था को ऊर्जा देते हैं जबकि नौकरशाह संकीर्ण हितों की मध्यस्थता करते और संतुलन खोजते हैं; और छवि IV, "शुद्ध संकर", जिसमें भूमिकाएँ मिल जाती हैं। भारत में संबंध आरंभिक दशकों की मंत्री–सचिव साझेदारी और बाद के राजनीतीकरण के प्रतिरूप — नियंत्रण के उपकरण के रूप में बार-बार स्थानांतरण, कार्यकाल की हानि, और अधिकारियों पर दबाव — के बीच झूलता रहा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने टी. एस. आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (2013) में न्यूनतम कार्यकाल, स्थानांतरणों हेतु सिविल सेवा बोर्ड, और राजनीतिक वरिष्ठों से लिखित निर्देशों की माँग करके संबोधित किया।

सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ बहस पूछती है कि वरिष्ठ पद किसके पास हों: सामान्यज्ञ प्रशासक, जिन्हें कम आयु में एक व्यापक परीक्षा से भर्ती किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया जाता है (IAS प्रतिरूप, ब्रिटिश "नौसिखिए के पंथ" से विरासत में मिला), या पेशेवर विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ — अभियंता, चिकित्सक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक। ब्रिटेन की फ़ुल्टन समिति (1968) ने "सामान्यज्ञ के पंथ" पर प्रहार किया और एकीकृत श्रेणीकरण संरचना तथा अधिक विशेषज्ञ और प्रबंधकीय प्रशिक्षण की अनुशंसा की। सामान्यज्ञ का पक्ष है दृष्टि की व्यापकता, विभागों के बीच समन्वय, क्षेत्रीय अनुभव और राजनीतिक संवेदनशीलता; विशेषज्ञ का पक्ष है बढ़ते तकनीकी राज्य में तकनीकी क्षमता, और उन विशेषज्ञ सेवाओं की कुंठा जिनके सदस्य सामान्यज्ञों को रिपोर्ट करते हैं। भारत की प्रतिक्रियाओं में भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवाएँ, भारतीय वन सेवा (1966), क्षेत्र-आवंटन द्वारा IAS के भीतर विशेषीकरण, और पार्श्व प्रवेश सम्मिलित हैं।

भ्रष्टाचार से संघर्ष विधि, संस्थाओं और प्रशासनिक अभिकल्पना को जोड़ता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को 2018 में संशोधित किया गया ताकि रिश्वत देना एक विशिष्ट अपराध बने, आधिकारिक कार्यों में लिए निर्णयों की जाँच से पहले पूर्व अनुमोदन अपेक्षित करके ईमानदार अधिकारियों की रक्षा हो, और मुक़दमों हेतु समय-सीमा तय हो। व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की रक्षा करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता (2007), ने आचार संहिताओं से लेकर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती तक के उपायों की अनुशंसा की। प्रशासनिक उपचार — ई-क्रय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, विवेकाधीन संपर्क हटाने वाली ऑनलाइन सेवाएँ — छोटे भ्रष्टाचार के अवसर पर प्रहार करते हैं, जिसे रॉबर्ट क्लिटगार्ड ने C = M + D − A के रूप में सारांशित किया: भ्रष्टाचार बराबर एकाधिकार धन विवेकाधिकार घटा उत्तरदायित्व।

4. सिविल सेवाएँ: वर्गीकरण, भर्ती अभिकरण, क्षमता निर्माण और सुधार

सिविल सेवाओं का वर्गीकरण
श्रेणीविशेषताएँउदाहरण
अखिल भारतीय सेवाएँसंघ द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित, राज्य संवर्गों में आवंटित, संघ और राज्य दोनों की सेवा करते हुए; अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 द्वारा शासित और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सृजित; संयुक्त नियंत्रण — अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य द्वारा, हटाना केवल संघ द्वाराभारतीय प्रशासनिक सेवा; भारतीय पुलिस सेवा; भारतीय वन सेवा (1966 में गठित)
केंद्रीय सेवाएँकेवल संघ के विषयों की सेवा; समूह A, B और C में वर्गीकृत (पुराना समूह D छठे वेतन आयोग के बाद समूह C में मिला दिया गया)भारतीय विदेश सेवा; भारतीय राजस्व सेवा; भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा; केंद्रीय सचिवालय सेवा
राज्य सेवाएँहर राज्य द्वारा अपने विषयों हेतु भर्ती; अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नत हो सकते हैंराज्य सिविल (कार्यकारी) सेवा; राज्य पुलिस सेवा; राज्य अभियांत्रिकी सेवाएँ

संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323) अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएँ आयोजित करता है, भर्ती की विधियों, पदोन्नतियों, स्थानांतरणों और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देता है (अनुच्छेद 320), और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है (अनुच्छेद 323)। इसके अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा छह वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त होते हैं और केवल अनुच्छेद 317 के आधारों और प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों हेतु यही करते हैं, जिनके सदस्य बासठ वर्ष तक सेवा करते हैं। इनके नीचे अन्य भर्ती निकाय हैं: कर्मचारी चयन आयोग, जो 1975 में अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप में स्थापित हुआ और 1977 में नया नाम मिला, और केंद्रीय मंत्रालयों में समूह B (अराजपत्रित) और समूह C पदों पर भर्ती करता है; रेलवे भर्ती बोर्ड; और राज्य अधीनस्थ सेवा बोर्ड। भर्ती अभिकरण परामर्शी और स्वतंत्र हैं — संविधान उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है पर अंतिम नियुक्ति कार्यपालिका के पास छोड़ता है।

क्षमता निर्माण एक बार के प्रवेश-प्रशिक्षण से निरंतर, दक्षता-आधारित अधिगम की ओर बढ़ा है: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और अन्य सेवाओं की राष्ट्रीय अकादमियाँ, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मध्य-जीवनवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम, और 2020 से क्षमता निर्माण आयोग और ऑनलाइन iGOT मंच सहित मिशन कर्मयोगी। सिविल सेवा सुधार का अध्ययन अनेक समितियों ने किया है: कोठारी समिति (1976), जिसने 1979 से अपनाई गई त्रि-चरणीय परीक्षा (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार) की अभिकल्पना की; सतीश चंद्र समिति (1989), जिसने निबंध प्रश्नपत्र जोड़ने की अनुशंसा की; अलघ समिति (2001) और होता समिति (2004); और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी दसवीं रिपोर्ट, कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण (2008), ने क्षेत्रीय दक्षताएँ, निष्पादन प्रबंधन, मध्य-जीवनवृत्ति समीक्षाएँ और एक सिविल सेवा क़ानून प्रस्तावित किया।

ℹ️ अखिल भारतीय सेवाएँ क्यों हैं
सरदार पटेल ने संविधान सभा में इनका बचाव उस "इस्पाती ढाँचे" के रूप में किया जो एक संघीय देश को जोड़े रखेगा: राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती अधिकारी, जो राज्य संवर्ग में सेवा करते हुए प्रतिनियुक्ति पर संघ में जाते हैं, राज्य प्रशासन में एक साझा मानक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण लाते हैं। राज्यों की ओर से इसकी क़ीमत उनके सबसे वरिष्ठ अधिकारियों पर द्वैध नियंत्रण है — प्रतिनियुक्ति पर बार-बार होने वाले विवादों का स्रोत।

मुख्य बिंदु

  • फ़ाइनर ने बाह्य नियंत्रणों और फ़्रेडरिक ने आंतरिक उत्तरदायित्व का पक्ष लिया; भारत विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक उत्तरदायित्व का एक साथ उपयोग करता है।
  • प्रथम ARC (1966) ने लोकपाल और लोकायुक्तों का प्रस्ताव रखा; लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में और पहले लोकपाल 2019 में आए। महाराष्ट्र का लोकायुक्त (1971) पहला था।
  • CVC 1964 में संथानम समिति की सलाह पर बना और विनीत नारायण के बाद 2003 में सांविधिक हुआ; यह परामर्शी है, दंडात्मक नहीं।
  • एबरबैक, पुटनम और रॉकमैन की चार छवियाँ राजनेता–सिविल सेवक भूमिकाओं का मानचित्र बनाती हैं; फ़ुल्टन (1968) ने सामान्यज्ञ के पंथ पर प्रहार किया।
  • अखिल भारतीय सेवाएँ अनुच्छेद 312 पर आधारित हैं; संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 320 के अंतर्गत परामर्श देता है; कोठारी (1976) ने आधुनिक त्रि-चरणीय परीक्षा की अभिकल्पना की।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. केंद्रीय सतर्कता आयोग मूलतः 1964 में किसकी अनुशंसा पर स्थापित हुआ?

    1. संथानम समिति
    2. कोठारी समिति
    3. फ़ुल्टन समिति
    4. सरकारिया आयोग
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — संथानम समिति

    के. संथानम के अधीन भ्रष्टाचार निवारण समिति (1962–64) ने CVC की अनुशंसा की। कोठारी ने भर्ती, सरकारिया ने केंद्र–राज्य संबंधों, और फ़ुल्टन ने ब्रिटिश सिविल सेवा पर कार्य किया।
  2. भारत के पहले लोकपाल किस वर्ष नियुक्त हुए? एक संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 2019

    न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष मार्च 2019 में पहले लोकपाल नियुक्त हुए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रभावी होने के पाँच वर्ष से अधिक बाद।
  3. 2013 के अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल की चयन समिति के सदस्य निम्न में से कौन हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. लोकसभा अध्यक्ष
    2. भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश
    3. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
    4. लोकसभा में विपक्ष के नेता
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — लोकसभा अध्यक्ष; B — भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश; D — लोकसभा में विपक्ष के नेता

    समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सदस्य नहीं हैं।
  4. एबरबैक, पुटनम और रॉकमैन की योजना में वह छवि जिसमें राजनेता हित और मूल्य लाते हैं जबकि सिविल सेवक तथ्य और ज्ञान, है:

    1. छवि IV
    2. छवि III
    3. छवि I
    4. छवि II
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — छवि II

    छवि II में दोनों पक्ष नीति में भाग लेते हैं पर भिन्न योगदान देते हैं — तथ्य बनाम हित। छवि I शुद्ध नीति/प्रशासन विभाजन है; छवि III व्यापक को संकीर्ण हितों के सामने रखती है; छवि IV शुद्ध संकर है।
  5. ब्रिटिश सिविल सेवा में "सामान्यज्ञ के पंथ" की आलोचना करने वाली समिति थी:

    1. ली आयोग (1924)
    2. नॉर्थकोट–ट्रेवेलियन समिति (1854)
    3. फ़ुल्टन समिति (1968)
    4. मैकाले समिति (1854)
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — फ़ुल्टन समिति (1968)

    फ़ुल्टन ने तर्क दिया कि सामान्यज्ञ "नौसिखिया" तकनीकी राज्य हेतु अनुपयुक्त है। नॉर्थकोट–ट्रेवेलियन और मैकाले ने एक सदी पहले उसी योग्यता-आधारित सामान्यज्ञ सेवा की नींव रखी थी जिसकी फ़ुल्टन ने आलोचना की।
  6. अभिकथन (A): केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वयं भ्रष्ट अधिकारियों पर दंड नहीं लगा सकता। कारण (R): केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा CVC को सांविधिक दर्जा दिया गया। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। CVC दंड नहीं दे सकता क्योंकि यह एक परामर्शी निकाय है जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कार्रवाई की अनुशंसा करता है; इसके सांविधिक दर्जे (2003) ने इसकी स्वतंत्रता मज़बूत की पर इसे दंडात्मक नहीं बनाया।
  7. अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. वे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सृजित हैं
    2. उनके सदस्यों को केवल संघ सरकार सेवा से हटा सकती है
    3. भारतीय वन सेवा 1966 में गठित हुई
    4. भारतीय विदेश सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — वे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सृजित हैं; B — उनके सदस्यों को केवल संघ सरकार सेवा से हटा सकती है; C — भारतीय वन सेवा 1966 में गठित हुई

    अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS) अनुच्छेद 312 पर आधारित हैं, वन सेवा 1966 से है, और केवल संघ उनके सदस्यों को बर्ख़ास्त या हटा सकता है। भारतीय विदेश सेवा एक केंद्रीय सेवा है, जो केवल संघ के विषयों की सेवा करती है।
  8. भ्रष्टाचार हेतु क्लिटगार्ड का सूत्र, C = M + D − A, संकेत करता है कि भ्रष्टाचार को घटाया जा सकता है:

    1. विवेकाधिकार स्थिर रखते हुए एकाधिकार बढ़ाकर
    2. एकाधिकार और विवेकाधिकार घटाकर और उत्तरदायित्व बढ़ाकर
    3. केवल वेतन बढ़ाकर
    4. विवेकाधिकार बढ़ाकर और उत्तरदायित्व घटाकर
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — एकाधिकार और विवेकाधिकार घटाकर और उत्तरदायित्व बढ़ाकर

    भ्रष्टाचार एकाधिकार (M) और विवेकाधिकार (D) के साथ बढ़ता और उत्तरदायित्व (A) के साथ घटता है; ई-गवर्नेंस और प्रतिस्पर्धा M और D को घटाकर, और पारदर्शिता A को बढ़ाकर काम करती है।
  9. संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत भर्ती की विधियों और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देता है?

    1. अनुच्छेद 323
    2. अनुच्छेद 311
    3. अनुच्छेद 315
    4. अनुच्छेद 320
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — अनुच्छेद 320

    अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 315 आयोगों की स्थापना करता है, अनुच्छेद 323 उनके वार्षिक प्रतिवेदन अपेक्षित करता है, और अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमानी बर्ख़ास्तगी से बचाता है।
  10. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में 2018 का संशोधन किस बात के लिए उल्लेखनीय है?

    1. रिश्वत देने को एक विशिष्ट अपराध बनाना
    2. पहली बार प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत लाना
    3. केंद्रीय सतर्कता आयोग को समाप्त करना
    4. हर राज्य में लोकायुक्त बनाना
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — रिश्वत देने को एक विशिष्ट अपराध बनाना

    2018 के संशोधन ने रिश्वत देने को अपराध बनाया और आधिकारिक निर्णयों की जाँच हेतु पूर्व अनुमोदन जोड़ा। प्रधानमंत्री पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार और लोकायुक्त का आदेश 2013 के अधिनियम से आते हैं।