भारतीय प्रशासन I: प्राचीन, मुग़ल और ब्रिटिश काल से विकास; संवैधानिक ढाँचा; संघीय कार्यपालिका — राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय समितियाँ, सचिवालय और PMO; निर्वाचन आयोग; संघ–राज्य संबंध
1. विकास: प्राचीन, मुग़ल और ब्रिटिश प्रशासन
प्राचीन भारत दो प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र और अभिलेखों में वर्णित मौर्य राज्य केंद्रीकृत था, विशेषीकृत अध्यक्षों, प्रांतीय राज्यपालों (प्रायः राजकुमार), रज्जुक और प्रादेशिक जैसे ज़िला अधिकारियों, और अशोक के अधीन नैतिक कल्याण हेतु धम्म महामात्रों सहित। गुप्त प्रशासन अधिक विकेंद्रीकृत था, स्थानीय अधिकारियों के अधीन प्रांतों (भुक्ति) और ज़िलों (विषय) तथा पर्याप्त स्थानीय स्वायत्तता सहित। दक्षिण में चोल अभिलेख — दसवीं सदी के उत्तरमेरूर अभिलेख सबसे प्रसिद्ध हैं — समितियों के माध्यम से कार्य करने वाली निर्वाचित ग्राम सभाओं (उर और, ब्राह्मण ग्रामों में, सभा) को दर्ज करते हैं।
शेरशाह सूरी द्वारा रखी नींव पर निर्मित मुग़ल प्रणाली एक केंद्रीकृत सैन्य-नौकरशाही राज्य थी। मनसबदारी प्रणाली ने हर अधिकारी को दो घटकों वाली संख्यात्मक श्रेणी से श्रेणीबद्ध किया — ज़ात (व्यक्तिगत श्रेणी और वेतन) और सवार (रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या)। केंद्र में वकील और वज़ीर (या दीवान, वित्त), मीर बख़्शी (सेना और गुप्तचर), सद्र-उस-सुदूर (धार्मिक अनुदान और न्याय) और मीर सामान (राजकीय गृहस्थी); साम्राज्य सूबों (सूबेदार के अधीन), सरकारों (व्यवस्था हेतु फ़ौजदार और राजस्व हेतु अमलगुज़ार के अधीन) और परगनों में बँटा था। राजा टोडरमल की ज़ब्त या दहसाला प्रणाली ने नापी गई भूमि और दस वर्षों की औसत उपज पर राजस्व का निर्धारण किया। बाद का ब्रिटिश ज़िला, राजस्व और व्यवस्था को जोड़ने वाले कलेक्टर सहित, प्रशासनिक रूप से सरकार से निकलता है।
| वर्ष | उपाय | प्रशासनिक महत्त्व |
|---|---|---|
| 1773 | रेग्युलेटिंग अधिनियम | परिषद सहित बंगाल का गवर्नर-जनरल; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय; कंपनी पर पहला संसदीय नियंत्रण |
| 1784 | पिट्स इंडिया अधिनियम | लंदन में नियंत्रण बोर्ड; कंपनी और क्राउन का द्वैध शासन |
| 1786–93 | कॉर्नवालिस के सुधार | वेतनभोगी, व्यावसायिक अनुबंधित सिविल सेवा ("भारत में सिविल सेवाओं के जनक"); स्थायी बंदोबस्त (1793) |
| 1833 | चार्टर अधिनियम | भारत का गवर्नर-जनरल; केंद्रीकृत विधायन |
| 1853 | चार्टर अधिनियम | सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता (पहली परीक्षा 1855) |
| 1858–61 | भारत सरकार अधिनियम 1858; कैनिंग की विभाग प्रणाली; भारतीय परिषद अधिनियम 1861 | राज्य सचिव के अधीन क्राउन शासन; परिषद सदस्यों को विभागों का आवंटन — सचिवालय और मंत्रिस्तरीय विभागों का उद्गम |
| 1919 | भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू–चेम्सफ़ोर्ड) | प्रांतों में द्वैध शासन: "हस्तांतरित" विषय मंत्रियों के अधीन, "आरक्षित" पार्षदों के अधीन |
| 1926 | लोक सेवा आयोग | ली आयोग (1924) की अनुशंसा पर स्थापित |
| 1935 | भारत सरकार अधिनियम | प्रांतीय स्वायत्तता; प्रस्तावित संघ; संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग; संविधान के बड़े भाग का साँचा |
2. संवैधानिक ढाँचा: संसदीय और संघीय विशेषताएँ
संविधान संसदीय कार्यपालिका को शक्तियों के संघीय विभाजन के साथ जोड़ता है। इसकी संसदीय विशेषताएँ हैं एक नाममात्र प्रमुख (राष्ट्रपति) और एक वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद); लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)); मंत्रियों की संसद सदस्यता; प्रधानमंत्री का नेतृत्व; और निचले सदन का विघटन। इसकी संघीय विशेषताएँ हैं लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान; सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ); मध्यस्थ के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका; और राज्यसभा सहित द्विसदनीयता।
संघ में प्रबल एकात्मक झुकाव है — एक संविधान और नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ द्वारा नियुक्त राज्यपाल, संसद के पास अवशिष्ट शक्ति, आपात उपबंध, और राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3)। इसलिए के. सी. व्हीयर ने भारत को "अर्ध-संघीय" और ग्रैनविल ऑस्टिन ने "सहकारी संघवाद" कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में संघवाद को मूल ढाँचे का भाग माना। प्रशासक के लिए परिणाम यह है कि अधिकांश कल्याण और विकास सेवाएँ राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं, प्रायः संघ द्वारा अभिकल्पित और सह-वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से।
3. संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियाँ
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनुच्छेद 53) पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयुक्त होती है (अनुच्छेद 74)। 42वें संशोधन (1976) ने उस सलाह को बाध्यकारी बनाया; 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति को सलाह एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की अनुमति दी, जिसके बाद वह बाध्यकारी है। राष्ट्रपति का वास्तविक विवेक संकीर्ण है — किसी दल को बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री का चयन, विश्वास खो चुके मंत्रिमंडल को बर्ख़ास्त करना, और विधेयक पर अनुमति का समय ("जेबी वीटो")। प्रशासनिक रूप से, सारी कार्यपालिका कार्रवाई अनुच्छेद 77 के अंतर्गत उनके द्वारा बनाए नियमों के अधीन राष्ट्रपति के नाम से होती है: भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 मंत्रालयों और विभागों के बीच कार्य बाँटते हैं, और भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 बताते हैं कि वह कैसे किया जाए।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है (अनुच्छेद 75), जिसकी तीन श्रेणियाँ हैं — कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (कुछ स्वतंत्र प्रभार सहित) और उप मंत्री — और जिसका आकार 91वें संशोधन (2003) के अनुसार लोकसभा के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल (कैबिनेट), वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा निकाय, नीति का वास्तविक केंद्र है; "कैबिनेट" शब्द संविधान में केवल 44वें संशोधन (अनुच्छेद 352) से आया। मंत्रिमंडल का अधिकांश कार्य मंत्रिमंडलीय समितियों में होता है, जो संविधानेतर हैं, कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित; प्रधानमंत्री उनकी संख्या और संरचना तय करता है और उनमें से अधिकांश की अध्यक्षता करता है। इनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ("सुपर कैबिनेट"), संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति सम्मिलित हैं; 2019 में निवेश और विकास तथा रोज़गार और कौशल विकास पर समितियाँ जोड़ी गईं।
4. केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय
केंद्रीय सचिवालय उन मंत्रालयों और विभागों का समूह है जो नीति-निर्माण में मंत्रियों की सहायता करते हैं; यह एक स्टाफ़ निकाय है, जबकि निष्पादन संबद्ध कार्यालयों (जो तकनीकी सूचना और निर्देशन देते हैं, जैसे कोई महानिदेशालय) और अधीनस्थ कार्यालयों (क्षेत्रीय प्रतिष्ठान) पर छोड़ा जाता है। विभाग का प्रमुख सचिव होता है, जिसके नीचे अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी आते हैं — डेस्क और अनुभाग संचालन इकाइयाँ हैं। सचिवालय में बड़े पैमाने पर कार्यकाल प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी रखे जाते हैं, जो कर्ज़न के समय आरंभ हुई: अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी निश्चित अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आते हैं और क्षेत्र में लौट जाते हैं, ताकि नीति क्षेत्रीय अनुभव वाले लोग बनाएँ और क्षेत्र को राष्ट्रीय दृष्टि से नवीनता मिले। इसके आलोचक "फ़ाइल" संस्कृति से होने वाले विलंब, अत्यधिक स्तरों, और सामान्यज्ञों के प्रभुत्व की ओर संकेत करते हैं।
| निकाय | उद्गम और प्रमुख | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| मंत्रिमंडल सचिवालय | कार्यकारी परिषद के सचिवालय से विकसित; मंत्रिमंडल सचिव का पद 1950 में सृजित (एन. आर. पिल्लई प्रथम); प्रधानमंत्री के अधीन कार्य | मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को सचिवालयी सहायता; कार्य संचालन नियमों का प्रशासन; मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समन्वय; मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुपालन पर निगरानी |
| प्रधानमंत्री कार्यालय | 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित; 1977 में प्रधानमंत्री कार्यालय नाम दिया गया; प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में | प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत स्टाफ़ सहायता: नीति पर परामर्श, मंत्रालयों और राज्यों से संपर्क, प्रधानमंत्री का संसदीय और सार्वजनिक कार्य, और वे विषय जो प्रधानमंत्री सीधे रखते हैं |
दोनों इस बात में भिन्न हैं कि वे किसकी सेवा करते हैं: मंत्रिमंडल सचिवालय सामूहिक रूप में मंत्रिमंडल की सेवा करता है, PMO व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री की। PMO का महत्त्व प्रधानमंत्री के साथ बदलता रहा है — इंदिरा गांधी के अधीन उनके सचिव पी. एन. हक्सर के साथ यह एक शक्तिशाली नीति-केंद्र बना, और कुछ अवधियों में मंत्रिमंडल सचिव की समन्वयकारी भूमिका तदनुसार धूमिल हुई। उनके बीच संतुलन इसका प्रशासनिक बैरोमीटर है कि मंत्रिमंडलीय सरकार वास्तव में कितनी सामूहिक है।
5. निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार; संघ–राज्य संबंध
भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। यह 1989 तक एक-सदस्यीय निकाय था, तब कुछ समय के लिए बहु-सदस्यीय, और 1993 से स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय है, बहुमत से निर्णय सहित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक संसद क़ानून न बनाए, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर हों; संसद ने तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसके अंतर्गत चयन समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने वाले राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत अलग निकाय हैं।
- प्रक्रिया के प्रशासनिक सुधार: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल, फ़ोटो पहचान पत्र और आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन — जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी. एन. शेषन (1990–96) के अधीन वास्तविक धार मिली।
- समितियाँ: चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्त समिति (1998)।
- न्यायिक हस्तक्षेप: अभ्यर्थियों के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पूर्ववृत्त का प्रकटीकरण (2002–03); NOTA विकल्प (PUCL, 2013); और एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (फ़रवरी 2024) में चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त करना।
संघ–राज्य संबंध तीन स्तरों पर चलते हैं — विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय (अंतिम इकाई VI में लिया गया है)। प्रशासनिक रूप से, राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे करना होता है कि संघीय क़ानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो (अनुच्छेद 256) और संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न पड़े (अनुच्छेद 257); संघ निर्देश दे सकता है, और अनुपालन न करने को संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है (अनुच्छेद 365)। संघ राज्यों की सहमति से उन्हें कार्य सौंप सकता है (अनुच्छेद 258), और अखिल भारतीय सेवाएँ संघ द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों को राज्य प्रशासनों के शीर्ष पर रखती हैं। सरकारिया आयोग (1983–88) ने अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की अनुशंसा की, जो 1990 में स्थापित हुई, और अनुच्छेद 356 के प्रयोग में संयम की; पुंछी आयोग (2007–10) ने उन्हीं प्रश्नों पर पुनर्विचार किया।
मुख्य बिंदु
- मुग़ल प्रशासन मनसबदारी (ज़ात और सवार) और सूबा–सरकार–परगना विभाजनों पर आधारित था; ब्रिटिश ज़िला प्रशासनिक रूप से सरकार से निकलता है।
- भारत संसदीय (नाममात्र राष्ट्रपति, वास्तविक मंत्रिपरिषद, सामूहिक उत्तरदायित्व) और एकात्मक झुकाव वाला संघीय है — व्हीयर के शब्दों में "अर्ध-संघीय"।
- मंत्रिमंडलीय समितियाँ, मंत्रिमंडल सचिवालय और PMO संविधानेतर हैं; वे 1961 के कार्य आवंटन और कार्य संचालन नियमों पर आधारित हैं।
- मंत्रिमंडल सचिवालय सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की सेवा करता है और सचिवों की समिति की अध्यक्षता करता है; PMO (1977 में यह नाम मिला) व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की सेवा करता है।
- निर्वाचन आयोग 1993 से तीन-सदस्यीय है; 2023 का अधिनियम नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति को सौंपता है। अनुच्छेद 256, 257 और 365 प्रशासनिक संघ–राज्य संबंधों को शासित करते हैं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
मुग़ल मनसबदारी प्रणाली में "सवार" का अर्थ था:
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उत्तर: D — घुड़सवारों की वह संख्या जो मनसबदार को रखनी होती थी
हर मनसब की दो संख्याएँ थीं: ज़ात, वेतन और प्रस्थिति तय करने वाली व्यक्तिगत श्रेणी, और सवार, रखे जाने वाले घुड़सवार। सरकार का राजस्व अधिकारी अमलगुज़ार था, और प्रांतीय राज्यपाल सूबेदार।निम्न में से कौन-सा निकाय न संवैधानिक है न सांविधिक?
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उत्तर: A — आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
मंत्रिमंडलीय समितियाँ प्रधानमंत्री द्वारा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं और संविधानेतर हैं। निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74) और अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) सभी के संवैधानिक आधार हैं।91वाँ संशोधन संघीय मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत पर सीमित करता है? एक संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 15
91वें संशोधन (2003) ने अनुच्छेद 75(1A) जोड़ा: प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।निम्न में से कौन-से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — सचिवों की समिति के माध्यम से मंत्रालयों का समन्वय करना; C — कार्य संचालन नियमों का प्रशासन करना; D — मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को सचिवालयी सहायता देना
मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल की सेवा करता है, कार्य नियमों का प्रशासन करता है और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति के माध्यम से समन्वय करता है। चुनाव निर्वाचन आयोग के हैं।केंद्रीय सचिवालय में कार्यकाल प्रणाली का अर्थ है कि:
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उत्तर: B — क्षेत्र के अधिकारी निश्चित अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर सचिवालय में सेवा करते हैं और फिर लौट जाते हैं
कार्यकाल प्रणाली अधिकारियों को क्षेत्र और सचिवालय के बीच घुमाती है ताकि नीति क्षेत्रीय अनुभव पर आधारित हो और सचिवालय एक बंद, डेस्क-बद्ध संवर्ग न बन जाए।अभिकथन (A): मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों संघ सरकार के शीर्ष पर स्टाफ़ अभिकरण हैं। कारण (R): मंत्रिमंडल सचिवालय सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की सेवा करता है, जबकि PMO व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की सेवा करता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। दोनों स्टाफ़ अभिकरण हैं क्योंकि वे आदेश देने के बजाय परामर्श और समन्वय करते हैं; R यह अंतर बताता है कि वे किसकी सेवा करते हैं, जो यह नहीं समझाता कि दोनों में से कोई स्टाफ़ अभिकरण क्यों है।2023 के अधिनियम के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का चयन करने वाली समिति में हैं:
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उत्तर: C — प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
अधिनियम ने मुख्य न्यायाधीश को — जिन्हें अनूप बरनवाल ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में समिति में रखा था — प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री से प्रतिस्थापित किया।कौन-सा अनुच्छेद राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करने को बाध्य करता है कि संसद द्वारा बनाए क़ानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो?
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उत्तर: B — अनुच्छेद 256
अनुच्छेद 256 यह दायित्व निर्धारित करता है; अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है।भारतीय प्रशासन के विकास के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की; B — कैनिंग की विभाग प्रणाली ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभाग आवंटित किए; C — भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया
1853, 1919 और कैनिंग की विभाग प्रणाली का सही वर्णन है। रेग्युलेटिंग अधिनियम ने बंगाल का गवर्नर-जनरल सृजित किया; भारत का गवर्नर-जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम से आया।के. सी. व्हीयर द्वारा भारतीय संविधान को "अर्ध-संघीय" कहने का मुख्य आधार है:
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उत्तर: C — इसकी प्रबल एकात्मक विशेषताएँ, जैसे अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ द्वारा नियुक्त राज्यपाल और आपात शक्तियाँ
भारत में शक्तियों का लिखित विभाजन, संसदीय कार्यपालिका और एक ही संविधान है; जो इसे "अर्ध-संघीय" बनाता है वह संघीय विभाजन पर चढ़ा एकात्मक झुकाव है।