कार्मिक प्रशासन: अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र; वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक और अनुशासन; तटस्थता, अनामिकता और प्रतिबद्धता; संघ और संघवाद
1. अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र; लूट और योग्यता
कार्मिक प्रशासन सरकार में मानव संसाधनों का प्रबंधन है: यह लोक सेवक के प्रवेश से सेवानिवृत्ति तक के पूरे जीवन-वृत्त को आच्छादित करता है, और ऐसे मूल्य वहन करता है जो निजी मानव-संसाधन प्रबंधन नहीं करता — लोक पद तक समान पहुँच, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक तटस्थता और मनमानी बर्ख़ास्तगी से सुरक्षा। ओ. ग्लेन स्टाल की पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन शास्त्रीय अमेरिकी पाठ है। क्षेत्र जनशक्ति नियोजन, वर्गीकरण, भर्ती और चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन और सेवा शर्तें, निष्पादन मूल्यांकन, अनुशासन, कर्मचारी संबंध और सेवानिवृत्ति तक फैला है।
| प्रणाली | नियुक्ति का आधार | प्रमुख पड़ाव |
|---|---|---|
| लूट प्रणाली | दलीय निष्ठा; सत्ताधारी दल के साथ पद बदलते हैं — "विजेता की ही लूट है" | राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन (1829) से संबद्ध; वाक्यांश सीनेटर विलियम मार्सी का है |
| योग्यता प्रणाली | प्रतियोगी परीक्षा, कार्यकाल-सुरक्षा, राजनीतिक तटस्थता | नॉर्थकोट–ट्रेवेलियन प्रतिवेदन, ब्रिटेन (1854); पेंडलटन अधिनियम, संयुक्त राज्य (1883), एक निराश पद-आकांक्षी द्वारा राष्ट्रपति गारफ़ील्ड की हत्या के बाद |
| भारत | अनुबंधित सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता | चार्टर अधिनियम 1853 और मैकाले समिति (1854); ली आयोग (1924) से 1926 का लोक सेवा आयोग बना |
2. वर्गीकरण और भर्ती
वर्गीकरण पदों को समूहित करता है ताकि वेतन, भर्ती और पदोन्नति को समान रूप से संभाला जा सके। पद-श्रेणी (रैंक) वर्गीकरण प्रस्थिति को व्यक्ति से जोड़ता है: अधिकारी एक सेवा में सम्मिलित होता है और जहाँ भी तैनात हो, एक श्रेणी वहन करता है — ब्रिटिश और भारतीय परंपरा, सामान्यज्ञ जीवन-वृत्ति सिविल सेवा के अनुकूल। स्थिति (पोज़िशन) वर्गीकरण उसे कार्य से जोड़ता है: हर पद का वर्णन उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से होता है, और लोगों की भर्ती पदों पर होती है — 1923 के वर्गीकरण अधिनियम से अमेरिकी परंपरा, विशेषज्ञ कार्य और "समान कार्य हेतु समान वेतन" के अनुकूल। रैंक प्रणालियाँ गतिशीलता और सामूहिक भावना देती हैं पर कौशल के बजाय वरिष्ठता को पुरस्कृत कर सकती हैं; स्थिति प्रणालियाँ सटीकता देती हैं पर कठोर कार्य-सीमाएँ और कम जीवन-वृत्ति गतिशीलता उत्पन्न करती हैं।
भर्ती उपयुक्त अभ्यर्थियों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है; चयन उनमें से चुनना है। भर्ती नकारात्मक हो सकती है (अयोग्य और राजनीतिक रूप से कृपापात्रों को बाहर रखना — आरंभिक योग्यता-प्रणाली का बल) या सकारात्मक (प्रचार, परिसर-संपर्क और आकर्षक शर्तों से सर्वश्रेष्ठ को सक्रिय रूप से आकर्षित करना)। यह प्रत्यक्ष हो सकती है, बाहर से, या भीतर से पदोन्नति द्वारा; अधिकांश भारतीय सेवाएँ निश्चित कोटे से दोनों को मिलाती हैं। चयन की विधियाँ हैं लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण, और बढ़ते हुए अभिक्षमता तथा मनोमितीय परीक्षण। पार्श्व प्रवेश, अर्थात् मध्य और वरिष्ठ स्तरों पर बाहरी विशेषज्ञों की भर्ती, भारत में 2018–19 से संयुक्त सचिव और निदेशक पदों हेतु प्रयुक्त हुई है, और आरक्षण तथा जीवन-वृत्ति सेवाओं पर अपने प्रभाव के कारण विवादित बनी हुई है।
3. प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, सेवा शर्तें और अनुशासन
प्रशिक्षण औपचारिक (संगठित पाठ्यक्रम) या अनौपचारिक (कार्य करते हुए सीखना) हो सकता है; सेवा-पूर्व (सम्मिलित होने से पहले शिक्षा) या सेवा-पश्चात; और सेवा-पश्चात प्रशिक्षण अभिविन्यास या प्रवेश-प्रशिक्षण, सेवाकालीन पुनश्चर्या प्रशिक्षण, या उच्च उत्तरदायित्व हेतु मध्य-जीवनवृत्ति प्रशिक्षण हो सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं हेतु भारत की शीर्ष अकादमी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी है। मिशन कर्मयोगी, 2020 में अनुमोदित सिविल सेवा क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ने बल को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर मोड़ा, एक ऑनलाइन मंच (iGOT कर्मयोगी) और एक क्षमता निर्माण आयोग के साथ।
पदोन्नति उच्च उत्तरदायित्व और वेतन वाले पद पर प्रगति है। दो सिद्धांत हैं वरिष्ठता — वस्तुनिष्ठ, पूर्वानुमेय और पक्षपात-प्रतिरोधी, पर योग्यता के प्रति अंधी — और योग्यता — क्षमता को पुरस्कृत करने वाली पर व्यक्तिनिष्ठता के प्रति असुरक्षित। अधिकांश प्रणालियाँ दोनों को मिलाती हैं: निचले पदों हेतु "वरिष्ठता-सह-योग्यता" और उच्च पदों हेतु "योग्यता-सह-वरिष्ठता" या चयन, जिसका आकलन विभागीय पदोन्नति समिति निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों से करती है। पारिश्रमिक को प्रतिभा आकर्षित करनी चाहिए, आंतरिक रूप से न्यायसंगत (समान कार्य हेतु समान वेतन) और बाहरी रूप से बाज़ार से तुलनीय होना चाहिए; भारत केंद्रीय वेतन को केंद्रीय वेतन आयोगों से संशोधित करता है — न्यायमूर्ति ए. के. माथुर की अध्यक्षता वाला सातवाँ 2016 में प्रभावी हुआ, और सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें की घोषणा की। सेवा शर्तों में कार्य-घंटे, अवकाश, भत्ते, पेंशन और कार्यकाल-सुरक्षा सम्मिलित हैं।
अनुशासन आचरण के मानक बनाए रखता है। भारत में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 लघु दंडों (परिनिंदा, पदोन्नति या वेतन-वृद्धि रोकना, हानि की वसूली) को दीर्घ दंडों (पदावनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना और बर्ख़ास्तगी) से अलग करते हैं, और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 व्यवहार संहिता तय करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों की रक्षा करता है: नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा किसी को बर्ख़ास्त या हटाया नहीं जा सकता, और सुनवाई का उचित अवसर देने वाली जाँच के बिना किसी को बर्ख़ास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता — दोषसिद्धि, अव्यावहारिकता और राज्य की सुरक्षा के अपवादों के अधीन।
4. तटस्थता, अनामिकता और प्रतिबद्धता
राजनीतिक तटस्थता का अर्थ है कि सिविल सेवक किसी भी सरकार की निष्ठापूर्वक सेवा करे, दलीय राजनीति से दूर रहे, और दलीय लाभ की परवाह किए बिना परामर्श दे। यह व्हाइटहॉल प्रतिरूप पर और भारत में आचरण नियमों पर आधारित है, जो सिविल सेवकों को राजनीतिक दलों की सदस्यता, राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने और सार्वजनिक रूप से सरकारी नीति की आलोचना से रोकते हैं। अनामिकता इसकी साथी है: क्योंकि विभाग हेतु मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, परामर्श देने या कार्य करने वाले सिविल सेवक का सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लिया जाता या उसे दोष नहीं दिया जाता; मंत्री श्रेय और दोष दोनों लेता है। दोनों मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व पर निर्भर हैं, और दोनों टेलीविज़न पर प्रसारित सुनवाइयों, सूचना के अधिकार, और अधिकारियों पर दोष डालने वाले मंत्रियों से क्षीण होते हैं।
प्रतिबद्धता विवादित तीसरा मूल्य है। भारत में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के आरंभ में "प्रतिबद्ध नौकरशाही" की माँग ने सिविल सेवकों से सरकार के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध होने को कहा; आलोचकों ने इसे सत्ताधारी दल के प्रति प्रतिबद्धता और तटस्थता के लिए ख़तरा माना। अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत समाधान यह है कि सिविल सेवक को संविधान और उसके मूल्यों — विधि का शासन, समानता, सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों का कल्याण — के प्रति, और उस समय की सरकार के कार्यक्रमों के प्रति, जहाँ तक वे विधिसम्मत हों, प्रतिबद्ध होना चाहिए, जबकि दलों के बीच राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए। इस अर्थ में प्रतिबद्धता तटस्थता के साथ संगत है; किसी दल के प्रति प्रतिबद्धता नहीं।
| मूल्य | अर्थ | किसके दबाव में |
|---|---|---|
| तटस्थता | किसी भी विधिसम्मत सरकार की निष्ठापूर्ण सेवा; कोई दलीय गतिविधि नहीं | स्थानांतरण और तैनाती का राजनीतीकरण; "प्रतिबद्ध नौकरशाही" की माँग |
| अनामिकता | विभाग हेतु सार्वजनिक रूप से मंत्री उत्तर देता है, अधिकारी नहीं | संसदीय समितियाँ, सूचना का अधिकार, मीडिया निगरानी |
| प्रतिबद्धता | संवैधानिक मूल्यों और विधिसम्मत लोक कार्यक्रमों के प्रति समर्पण | किसी दल के प्रति निष्ठा के रूप में इसकी ग़लत व्याख्या |
5. व्यावसायिक संघ और संघवाद
सिविल सेवक व्यावसायिक संघ (अधिकारियों के सेवा संघ, जो मानकों, कल्याण और प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं) और यूनियनें (प्रायः निचले ग्रेड की, जो वेतन और कार्य-दशाओं से संबंधित हैं) बनाते हैं। संयुक्त परामर्श का ब्रिटिश प्रतिरूप व्हिटली परिषद प्रणाली (1919) है, जो आधिकारिक और कर्मचारी पक्षों को साथ लाती है। भारत ने 1966 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र अपनाया, राष्ट्रीय, विभागीय और कार्यालय स्तरों पर परिषदों तथा कुछ श्रेणियों हेतु वेतन, भत्तों, साप्ताहिक घंटों और अवकाश पर अनिवार्य मध्यस्थता के साथ। संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ग) से संरक्षित है, पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं — सबसे स्पष्ट रूप से टी. के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य (2003) में — और आचरण नियम सिविल सेवकों को हड़ताल से रोकते हैं।
मुख्य बिंदु
- लूट प्रणाली दलीय निष्ठा से नियुक्ति करती थी; योग्यता प्रणाली नॉर्थकोट–ट्रेवेलियन प्रतिवेदन (1854) और पेंडलटन अधिनियम (1883) पर आधारित है।
- रैंक वर्गीकरण प्रस्थिति को व्यक्ति से जोड़ता है (ब्रिटेन, भारत); स्थिति वर्गीकरण उसे कार्य से (संयुक्त राज्य, 1923 से)।
- पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता में संतुलन साधती है; अनुच्छेद 311 जाँच की गारंटी देता है और अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्ख़ास्तगी से बचाता है।
- तटस्थता और अनामिकता मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व पर आधारित हैं; प्रतिबद्धता तब वैध है जब वह संवैधानिक मूल्यों के प्रति हो, किसी दल के प्रति नहीं।
- सिविल सेवक संघ बना सकते हैं (अनुच्छेद 19(1)(ग)) और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (1966) के माध्यम से परामर्श कर सकते हैं, पर उन्हें हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
संयुक्त राज्य की संघीय सेवा में योग्यता प्रणाली लाने वाला पेंडलटन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
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उत्तर: A — 1883
पेंडलटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम (1883) राष्ट्रपति गारफ़ील्ड की हत्या के बाद आया। 1854 ब्रिटेन का नॉर्थकोट–ट्रेवेलियन प्रतिवेदन है, 1923 अमेरिकी वर्गीकरण अधिनियम, और 1829 जैक्सन के राष्ट्रपतित्व और लूट प्रणाली का आरंभ।स्थिति वर्गीकरण, रैंक वर्गीकरण से भिन्न है क्योंकि यह:
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उत्तर: B — कार्यों को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से समूहित करता है और लोगों की वर्णित पदों पर भर्ती करता है
स्थिति वर्गीकरण, अमेरिकी प्रतिरूप, कार्य के इर्द-गिर्द निर्मित है। दूसरा और तीसरा विकल्प रैंक वर्गीकरण का वर्णन करते हैं, जो भारतीय और ब्रिटिश परंपरा है।केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत निम्न में से कौन-से दीर्घ दंड हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — अनिवार्य सेवानिवृत्ति; C — सेवा से हटाना; D — सेवा से बर्ख़ास्तगी
अनिवार्य सेवानिवृत्ति, हटाना और बर्ख़ास्तगी (पदावनति सहित) दीर्घ दंड हैं। परिनिंदा लघु दंडों में सबसे हल्का है।अभिकथन (A): सिविल सेवा अनामिकता की अपेक्षा है कि विभागीय निर्णयों हेतु अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से नाम न लिया जाए या उन्हें दोष न दिया जाए। कारण (R): मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत विभाग में किए गए हर कार्य हेतु मंत्री विधायिका के प्रति उत्तर देता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: अनामिकता मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व की प्रतिरूप है — क्योंकि मंत्री सार्वजनिक रूप से उत्तर देता है, परामर्श देने वाला अधिकारी अनाम रह सकता है।"प्रतिबद्ध नौकरशाही" बहस का वह समाधान जिसे अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं, यह है कि सिविल सेवक प्रतिबद्ध हों:
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उत्तर: D — संवैधानिक मूल्यों और विधिसम्मत लोक कार्यक्रमों के प्रति, दलों के बीच तटस्थ रहते हुए
संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता तटस्थता के साथ संगत है; किसी दल या मंत्री की व्यक्तिगत इच्छाओं के प्रति प्रतिबद्धता ठीक वही है जिसका 1970 के दशक के नारे के आलोचकों को डर था।भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिविल सेवकों को बिना जाँच के और नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्ख़ास्तगी से संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 311
अनुच्छेद 311 ये दो सुरक्षाएँ देता है; अनुच्छेद 310 प्रसाद के सिद्धांत को बताता है जिसे अनुच्छेद 311 सीमित करता है।निम्न में से कौन-से सेवा-पश्चात प्रशिक्षण के रूप हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — अभिविन्यास या प्रवेश प्रशिक्षण; B — उच्च उत्तरदायित्व हेतु मध्य-जीवनवृत्ति प्रशिक्षण; D — सेवाकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
अभिविन्यास, सेवाकालीन और मध्य-जीवनवृत्ति प्रशिक्षण सभी प्रवेश के बाद आते हैं। आवेदन से पहले प्राप्त उपाधि सेवा-पूर्व शिक्षा है।भारत में सिविल सेवकों के सामूहिक अधिकारों के बारे में कौन-सा कथन सही है?
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उत्तर: C — वे संघ बना सकते हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं
अनुच्छेद 19(1)(ग) संघ बनाने के अधिकार की रक्षा करता है, हड़ताल के अधिकार की नहीं; टी. के. रंगराजन (2003) ने माना कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का कोई मौलिक, सांविधिक या नैतिक अधिकार नहीं, और विवाद संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र तथा मध्यस्थता को जाते हैं।मिशन कर्मयोगी (2020) ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण को मुख्यतः किससे किसकी ओर मोड़ा?
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उत्तर: C — नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण
सिविल सेवा क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य उस भूमिका हेतु दक्षताएँ हैं जो अधिकारी वास्तव में निभाता है, जो बड़े पैमाने पर iGOT कर्मयोगी के माध्यम से ऑनलाइन दी जाती हैं — अंतिम विकल्प का उलटा।आरंभिक योग्यता प्रणाली में बल दी गई नकारात्मक भर्ती का मुख्य लक्ष्य है:
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उत्तर: A — अयोग्य और राजनीतिक कृपापात्रों को बाहर रखना
नकारात्मक भर्ती रक्षात्मक है: यह संरक्षण और अक्षमता को रोकती है। सर्वश्रेष्ठ को सक्रिय रूप से खोजना सकारात्मक भर्ती है।