संलग्नता एवं कार्य-जीवन संतुलन; औद्योगिक संबंध, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा; ट्रेड यूनियन एवं सामूहिक सौदेबाज़ी; IHRM एवं हरित HRM
1. कर्मचारी संलग्नता एवं कार्य-जीवन संतुलन
कर्मचारी संलग्नता संगठन सदस्यों के स्वयं को उनकी कार्य भूमिकाओं से जोड़ना है, जिसमें वे शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से स्वयं को नियोजित व अभिव्यक्त करते (विलियम काह्न, 1990, संस्थापक पत्र)। शॉफ़ेली का यूट्रेक्ट कार्य संलग्नता मापक इसे ओज, समर्पण और तल्लीनता के रूप में मापता; गैलप का Q12 सर्वेक्षण कर्मचारियों को संलग्न, असंलग्न और सक्रिय असंलग्न में वर्गीकृत करता, और उसकी बारह मदें — अपेक्षा जानना, सामग्री होना, सर्वोत्तम करने का अवसर, पिछले सात दिन में मान्यता, कार्यस्थल पर कोई जो परवाह करे, कार्यस्थल पर सबसे अच्छा मित्र — वे प्रश्न हैं जो पेपर उद्धृत करता; एऑन हेविट का कहो-रहो-प्रयास करो मॉडल और मैसी व श्नाइडर की गुण, स्थिति व व्यवहारात्मक संलग्नता समुच्चय पूरा करते। चालक हैं अर्थपूर्ण कार्य, अच्छा प्रबंधक, वृद्धि, आवाज़, मान्यता, निष्पक्षता, नेतृत्व में विश्वास व कल्याण; परिणाम उत्पादकता, धारण, ग्राहक संतुष्टि व कम अनुपस्थिति, सेवा-लाभ शृंखला तंत्र के रूप में। संलग्नता संतुष्टि (निष्क्रिय तृप्ति) और प्रतिबद्धता (संगठन से लगाव) से इसमें भिन्न कि यह स्वयं कार्य की ओर निर्देशित सक्रिय स्थिति। कार्य-जीवन संतुलन कार्य माँगों और वैयक्तिक जीवन के बीच वह संतुलन जिसे व्यक्ति संतोषजनक आँके; सिद्धांत हैं स्पिलओवर (मनोदशाएँ व कौशल एक क्षेत्र से दूसरे में जाते, धनात्मक या ऋणात्मक), प्रतिपूरण (एक क्षेत्र की कमी दूसरे में पूरी), खंडन, संघर्ष (ग्रीनहॉस व ब्यूटेल का समय-आधारित, दबाव-आधारित व व्यवहार-आधारित कार्य-परिवार संघर्ष) और सीमा सिद्धांत (क्लार्क; ऐशफ़ोर्थ का खंडन-एकीकरण सातत्य)। संगठनात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं लचीला समय, संकुचित कार्य सप्ताह, कार्य साझा, अंशकालिक व चरणबद्ध सेवानिवृत्ति, दूरस्थ व मिश्रित कार्य, अधिनियम से परे अभिभावकीय अवकाश, शिशुगृह (मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 ने सवेतन अवकाश 26 सप्ताह किया और 50 या अधिक के प्रतिष्ठानों में शिशुगृह अनिवार्य), अवकाश-वर्ष, कर्मचारी सहायता कार्यक्रम व कल्याण, और संपर्क-विच्छेद अधिकार बहस; भारत की सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मातृत्व उपबंध आगे ले जाती।
2. औद्योगिक संबंध: विवाद एवं शिकायत प्रबंधन, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा
औद्योगिक संबंध रोज़गार की शर्तों पर नियोजकों, कर्मचारियों, उनके संगठनों और राज्य के संबंधों का जाल है — डनलप का प्रणाली मॉडल (1958) अभिकर्ताओं, संदर्भों और साझा विचारधारा से बद्ध नियमों के जाल का। इसके दृष्टिकोण हैं एकात्मक (एक दल, संघर्ष रोगात्मक), बहुलवादी (सौदेबाज़ी से समाधित वैध प्रतिस्पर्धी हित — फ़्लैंडर्स, क्लेग) और उग्र या मार्क्सवादी (मज़दूरी संबंध में संघर्ष अंतर्निहित); फ़ॉक्स के संदर्भ ढाँचे पहले दो का नाम लेते। भारत का उपागम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, त्रिपक्षवाद (1942 से भारतीय श्रम सम्मेलन), और 1958 की अनुशासन संहिता से तय हुआ। औद्योगिक विवाद (धारा 2(k)) नियोजकों और कामगारों के बीच, या कामगारों के बीच, रोज़गार, ग़ैर-रोज़गार, रोज़गार की शर्तों या श्रम दशाओं से संबद्ध कोई विवाद; वैयक्तिक पदच्युति धारा 2A में विवाद मानी। संघर्ष के रूप: हड़ताल (कार्य का सामूहिक विराम — सामान्य, सहानुभूति, धीमी-चाल, औज़ार-नीचे, बैठ-हड़ताल, घेराव, भूख हड़ताल, अनधिकृत), तालाबंदी (नियोजक का प्रतिरूप), छँटनी-विराम (कार्य देने की अस्थायी असमर्थता — प्रतिकर में आधी मज़दूरी), छँटनी (अतिरेक हेतु समाप्ति, एक माह नोटिस व प्रति वर्ष 15 दिन मज़दूरी सहित), बंदी, और लोक उपयोगिताओं हेतु हड़ताल या तालाबंदी से पहले 14 दिन नोटिस (धारा 22)।
| निकाय | धारा | प्रकृति व भूमिका |
|---|---|---|
| कार्य समिति | 3 | द्विपक्षीय; 100 या अधिक कामगारों के प्रतिष्ठान; सौहार्द बढ़ाती, न्यायनिर्णयन शक्ति नहीं |
| समझौता अधिकारी व समझौता बोर्ड | 4, 5, 12, 13 | मध्यस्थता; हुआ समझौता बाध्यकारी; अधिकारी 14 दिन में, बोर्ड दो माह में रिपोर्ट |
| जाँच न्यायालय | 6 | केवल तथ्य-अन्वेषण; छह माह में रिपोर्ट |
| श्रम न्यायालय | 7, द्वितीय अनुसूची | द्वितीय अनुसूची के विषय न्यायनिर्णीत — स्थायी आदेश, पदच्युति व बहाली, हड़ताल-तालाबंदी की वैधता |
| औद्योगिक अधिकरण | 7A, तृतीय अनुसूची | मज़दूरी, घंटे, बोनस, अवकाश, छँटनी, युक्तिकरण और द्वितीय अनुसूची का कोई विषय |
| राष्ट्रीय अधिकरण | 7B | राष्ट्रीय महत्व के या एक से अधिक राज्यों के प्रतिष्ठानों को प्रभावित करने वाले विवाद; केंद्र द्वारा गठित |
| स्वैच्छिक पंचनिर्णय | 10A | पक्ष न्यायनिर्णयन को संदर्भित होने से पहले लिखित करार से अपनी पसंद के पंच को विवाद देते; पंचाट बाध्यकारी |
| शिकायत निवारण समिति | 9C (2010 संशोधन) | 20 या अधिक कामगारों का हर प्रतिष्ठान; समान नियोजक व कामगार सदस्य, छह तक; वैयक्तिक शिकायतें |
| औद्योगिक संबंध संहिता 2020 | ID अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम व स्थायी आदेश अधिनियम का स्थान | 2020 में पारित, 21 नवंबर 2025 से लागू, जब तीनों अधिनियम निरस्त हुए; दो सदस्यों का एकल 'औद्योगिक अधिकरण' श्रम न्यायालयों व अधिकरणों का स्थान; हर प्रतिष्ठान में हड़ताल का 14 दिन नोटिस; 51% सदस्यता पर 'वार्ताकार यूनियन' मान्यता; नियत-अवधि रोज़गार; 300 से अधिक कामगारों पर स्थायी आदेश; शिकायत समिति दस सदस्य तक |
शिकायत कंपनी से संबद्ध किसी बात से उत्पन्न कोई असंतोष या नाराज़गी है, व्यक्त हो या नहीं, वैध हो या नहीं, जिसे कर्मचारी अनुचित, अन्यायपूर्ण या असमान सोचता, मानता या अनुभव भी करता (कीथ डेविस)। इसके कारण मज़दूरी, कार्य दशाएँ, पर्यवेक्षण, अनुशासन, पदोन्नति व स्थानांतरण, और इसका निपटान औपचारिक प्रक्रिया से — भारतीय श्रम सम्मेलन की आदर्श शिकायत प्रक्रिया (1958) तत्काल वरिष्ठ से विभागाध्यक्ष, शिकायत समिति व प्रबंधक से होकर स्वैच्छिक पंचनिर्णय तक पाँच चरण, प्रत्येक समय-सीमा सहित — और खुले द्वार नीति, सोपान प्रक्रिया, और पहचान साधनों के रूप में निकास साक्षात्कार व मत सर्वेक्षण। श्रम कल्याण मज़दूरी और सांविधिक बाध्यताओं से ऊपर श्रमिकों की बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक व आर्थिक उन्नति हेतु किया कुछ भी (श्रम जाँच समिति), अंतःप्राचीर व बाह्यप्राचीर, सांविधिक व स्वैच्छिक में वर्गीकृत; इसके सिद्धांत हैं पुलिस, धर्म, परोपकार, न्यासिता (गांधी), तुष्टिकरण, जनसंपर्क व कार्यात्मक सिद्धांत। सांविधिक कल्याण कारख़ाना अधिनियम 1948 से — धुलाई, भंडारण, बैठने, प्राथमिक चिकित्सा (प्रति 150 श्रमिक एक पेटी), 250 से अधिक पर कैंटीन, 150 से अधिक पर आश्रय व विश्राम कक्ष, 30 से अधिक महिला श्रमिकों पर शिशुगृह, 500 से अधिक पर कल्याण अधिकारी — बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, ठेका श्रम अधिनियम 1970 व भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020, 21 नवंबर 2025 से लागू, ऐसे तेरह अधिनियम कल्याण सुविधाओं के एक ढाँचे में मिलाती जिसे समुचित सरकार विहित करती, अतः अब लागू सीमाएँ संहिता और उसके नियमों से जाँचनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा बीमारी, मातृत्व, चोट, बेरोज़गारी, अशक्तता, वृद्धावस्था व मृत्यु से होने वाले आर्थिक-सामाजिक संकट के विरुद्ध समाज द्वारा सार्वजनिक उपायों से सदस्यों को दी रक्षा (1952 का ILO अभिसमय 102, जो नौ शाखाएँ सूचीबद्ध करता)। भारत के शास्त्रीय सांविधिक स्तंभ: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 (पूर्व कर्मकार प्रतिकर), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, अशक्तता, आश्रित व अंत्येष्टि लाभ; मज़दूरी सीमा 21,000 रुपये; अंशदान 3.25% नियोजक व 0.75% कर्मचारी), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (EPF, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, EDLI; 12% प्रत्येक; 20 या अधिक के प्रतिष्ठान), मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, उपदान संदाय अधिनियम 1972, और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, 21 नवंबर 2025 से लागू, नौ अधिनियम समाहित, गिग व मंच कर्मकारों तक कवर बढ़ाती और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाती। सार्वजनिक योजनाएँ: अटल पेंशन योजना, PM श्रम योगी मानधन, PM जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजनाएँ, आयुष्मान भारत, असंगठित कर्मकारों हेतु ई-श्रम पोर्टल (2021)।
3. ट्रेड यूनियन एवं सामूहिक सौदेबाज़ी
ट्रेड यूनियन अपने कार्य-जीवन की दशाओं को बनाए रखने या सुधारने हेतु मज़दूरी-भोगियों का सतत संगठन है (सिडनी व बीट्रिस वेब); ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 इसे मुख्यतः कामगारों और नियोजकों, कामगारों और कामगारों, या नियोजकों और नियोजकों के संबंधों के विनियमन हेतु बना कोई संयोजन परिभाषित करता। अधिनियम में पंजीकरण को सात सदस्य, और 2001 संशोधन से कम से कम 10% कामगार या 100, जो कम हो, न्यूनतम सात सहित; पंजीकृत यूनियन निगमित निकाय है जिसे व्यापार विवाद के संवर्धन में कार्यों हेतु सिविल व आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति, और संगठित क्षेत्र में उसके पदधारियों का एक-तिहाई या पाँच, जो कम हो, से अधिक बाहरी नहीं। प्रकार शिल्प, औद्योगिक, सामान्य व संघ यूनियनें; कार्य उग्र या रक्षात्मक (सौदेबाज़ी, हड़ताल), भ्रातृ या कल्याण, और राजनीतिक। भारत का इतिहास बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890, लोखंडे), मद्रास लेबर यूनियन (1918, बी. पी. वाडिया — पहली संगठित यूनियन), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (1920, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय) व श्रम पर रॉयल कमीशन (1929–31) से आज के केंद्रीय संघों तक — BMS, INTUC, AITUC, HMS, CITU व अन्य 2013 सत्यापन में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन मान्य। इसकी समस्याएँ: बहुलता व प्रतिद्वंद्विता, छोटा आकार व दुर्बल वित्त, बाहरी व राजनीतिक नेतृत्व, असंगठित क्षेत्र में निम्न सदस्यता घनत्व, और संहिताओं से पहले तक मान्यता पर केंद्रीय विधि का अभाव (अनुशासन संहिता 1958 व महाराष्ट्र जैसी राज्य विधियाँ अंतराल भरती थीं; IR संहिता 2020, 21 नवंबर 2025 से लागू, 51% पर 'वार्ताकार यूनियन' और अन्यथा वार्ता परिषद लाती)। श्रम आंदोलन के सिद्धांत: वेब (औद्योगिक लोकतंत्र), पर्लमैन (कार्य चेतना), हॉक्सी (कार्यात्मक प्रकार), टैनेनबाम (तकनीक), कॉमन्स, और मार्क्स (वर्ग संघर्ष); गांधी की न्यासिता ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को आकार दिया।
| पक्ष | सामग्री |
|---|---|
| परिभाषा व उद्गम | रोज़गार की शर्तों पर करार हेतु नियोजक या नियोजक-समूह और कर्मकार संगठन के बीच वार्ता (ILO); शब्द बीट्रिस वेब का (1891); संगठित होने व सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार पर ILO अभिसमय 98 (1949); भारत ने अभिसमय 87 व 98 अनुसमर्थित नहीं किए |
| प्रकृति | सामूहिक (समूह बनाम समूह), द्विपक्षीय, सतत, गतिशील, लचीला लेन-देन; क्रियाशील औद्योगिक लोकतंत्र; प्रक्रिया व परिणाम (करार) दोनों |
| प्रकार (चैम्बरलिन व कुह्न; वॉल्टन व मैककर्सी) | वितरणात्मक या संयोजक (नियत पाई — मज़दूरी, शून्य-योग); एकीकरणात्मक या सहयोगी (पारस्परिक लाभ — उत्पादकता, सुरक्षा); उत्पादकता सौदेबाज़ी (उत्पादकता लाभ के बदले रियायतें); समग्र (मज़दूरी जमा रोज़गार सुरक्षा, निवेश, कार्य दशाएँ); वॉल्टन-मैककर्सी की अन्य दो उप-प्रक्रियाएँ अभिवृत्ति संरचना व अंतः-संगठनात्मक सौदेबाज़ी; मंदी में रियायत सौदेबाज़ी |
| स्तर | संयंत्र या उद्यम (भारत में सबसे सामान्य), उद्योग-सह-क्षेत्र (वस्त्र, जूट, बैंक — द्विपक्षीय बैंक समझौते), राष्ट्रीय (कोयला, इस्पात, बंदरगाह); केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत सौदेबाज़ी |
| प्रक्रिया | तैयारी (डेटा, अधिदेश, BATNA), माँग-पत्र, वार्ता (आरंभ, अन्वेषण, सौदेबाज़ी, समापन), करार प्रारूपण, अनुसमर्थन व ID अधिनियम धारा 18 में समझौते के रूप में पंजीकरण (पक्षों पर बाध्यकारी, और समझौता-प्रक्रिया में हो तो सभी कामगारों पर), करार के अंतर्गत प्रशासन व शिकायत निपटान |
| भारत में पूर्वशर्तें व बाधाएँ | सशक्त, मान्य, प्रतिनिधि यूनियन, इच्छुक नियोजक, सद्भाव और सुगम विकल्प के रूप में राज्य न्यायनिर्णयन का अभाव चाहिए; यूनियन बहुलता, मान्यता विधि का अभाव, ID अधिनियम में अनिवार्य न्यायनिर्णयन, राजनीतिक नेतृत्व, और असंगठित क्षेत्र में निम्न यूनियनीकरण से बाधित |
| प्रबंध में कर्मकार सहभागिता | सौदेबाज़ी का सहयोगी प्रतिरूप: कार्य समितियाँ (1947), संयुक्त प्रबंध परिषदें (1958), सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में कर्मकार निदेशक (1970), शॉप व संयुक्त परिषदें (1975, 20-सूत्री कार्यक्रम), 1983 योजना, संविधान का अनुच्छेद 43A (42वाँ संशोधन, 1976), व्यपगत प्रबंध में कर्मकार सहभागिता विधेयक 1990; रूप — सूचना साझा, परामर्श, सह-निर्धारण (जर्मनी का मिटबेस्टिमुंग), स्व-प्रबंधन; सच्चर समिति 1978 |
4. अंतर्राष्ट्रीय HRM एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की HR चुनौती; हरित HRM
अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार HRM है — मॉर्गन का तीन विमाओं का मॉडल: HR गतिविधियाँ (प्राप्ति, आबंटन, उपयोग), देश (मेज़बान, गृह, तृतीय) और कर्मचारी श्रेणियाँ (मेज़बान-देश नागरिक, मूल-देश नागरिक, तृतीय-देश नागरिक)। इसका नियुक्ति दर्शन पर्लमटर की EPRG प्ररूपिकी (1969) का अनुसरण करता: नृजाति-केंद्रित (मुख्य पद मूल-देश नागरिकों से), बहु-केंद्रित (मेज़बान-देश नागरिक सहायक चलाते), क्षेत्र-केंद्रित (क्षेत्रीय पूल) और भू-केंद्रित (राष्ट्रीयता की परवाह बिना सर्वोत्तम व्यक्ति)। प्रवासी प्रबंधन केंद्र है: चयन (तकनीकी कौशल, सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता, पारिवारिक स्थिति — पति/पत्नी विफलता का सबसे सामान्य कारण), प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण (मेंडेनहॉल व ओडू की सांस्कृतिक दूरी से मेल खाती कठोरता; टंग का ढाँचा), अंतर-सांस्कृतिक समायोजन (ब्लैक, मेंडेनहॉल व ओडू का कार्य, अंतःक्रिया व सामान्य समायोजन; ओबर्ग का संस्कृति-आघात U-वक्र; पुनः-प्रवेश सहित W-वक्र), प्रतिपूर्ति (तुलन-पत्र उपागम जो जीवन-यापन लागत, आवास, कठिनाई व कर भत्तों से प्रवासी को पूर्ण रखता; प्रचलित-दर या मेज़बान-देश उपागम; एकमुश्त व कैफ़ेटेरिया उपागम; कर समकरण), दूरी के आर-पार निष्पादन मूल्यांकन, और प्रत्यावर्तन, जिसकी उपेक्षा — 'नज़र से दूर, मन से दूर', स्थिति की हानि व अप्रयुक्त कौशल — वापसी-पश्चात आवर्त चलाती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की HR चुनौतियाँ सांस्कृतिक (अभिप्रेरणा, नेतृत्व व संचार में हॉफ़्स्टेड व ट्रॉम्पेनार्स भिन्नताएँ), वैध (श्रम विधियाँ, कार्य अनुज्ञा, डेटा संरक्षण), आर्थिक (जीवन-यापन लागत व मुद्रा), HR प्रथाओं में मानकीकरण-बनाम-स्थानीयकरण तनाव, विविध कार्यबल व आभासी वैश्विक दलों का प्रबंधन, वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता, और आपूर्ति शृंखलाओं में श्रम मानकों की नैतिकता; डाउलिंग व वेल्च का ढाँचा और बार्टलेट व घोषाल के बहुराष्ट्रीय, वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय व पराराष्ट्रीय संगठन प्रकार उत्तरों को रूप देते, और पराराष्ट्रीय — वैश्विक दक्षता, स्थानीय प्रत्युत्तरशीलता व विश्वव्यापी अधिगम एक साथ — आदर्श।
| तत्व | सामग्री |
|---|---|
| संकल्पना | HRM नीतियाँ व प्रथाएँ जो संसाधनों के सतत उपयोग व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा दें — रेनविक, रेडमैन व मैगुयर (2013) इसे योग्यता-अभिप्रेरणा-अवसर ढाँचे पर मानचित्रित करते; वेह्रमेयर की ग्रीनिंग पीपल (1996) संस्थापक पाठ; पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली व त्रि-आधार रेखा का भाग |
| प्रथाएँ | हरित कार्य अभिकल्पना व विश्लेषण (कार्य विवरणों में पर्यावरणीय कर्तव्य); हरित भर्ती व चयन (स्थिरता पर नियोजक ब्रांडिंग, काग़ज़-रहित भर्ती, पर्यावरणीय मूल्यों की छानबीन); हरित प्रशिक्षण (जागरूकता, अपशिष्ट व ऊर्जा घटाने के कौशल); हरित निष्पादन प्रबंधन (पर्यावरणीय KPI, मूल्यांकन में हरित लक्ष्य); हरित वेतन व प्रतिफल (हरित व्यवहार हेतु प्रोत्साहन, साइकिल-से-कार्य व सार्वजनिक-परिवहन अनुदान जैसे हरित लाभ); हरित कर्मचारी संबंध व संलग्नता (हरित दल, सुझाव योजनाएँ, पर्यावरणीय समितियों में यूनियनें); हरित निकास (ज्ञान धारण) |
| परिणाम व चालक | पर्यावरण हेतु संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार (बोइराल), हरित सक्षमताएँ, पर्यावरण-हितैषी व्यवहार, घटा पदचिह्न व लागत, नियोजक आकर्षण; विनियमन (ISO 14001, भारत में शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों हेतु BRSR रिपोर्टिंग), हितधारक दबाव, लागत बचत व सतत विकास लक्ष्यों से चालित |
मुख्य बिंदु
- संलग्नता काह्न की 1990 संकल्पना, ओज, समर्पण व तल्लीनता (UWES) या गैलप के Q12 से मापित; कार्य-परिवार संघर्ष समय-, दबाव- व व्यवहार-आधारित (ग्रीनहॉस व ब्यूटेल); मातृत्व अवकाश 2017 से 26 सप्ताह।
- डनलप का प्रणाली मॉडल IR को रूप देता; ID अधिनियम 1947 मशीनरी कार्य समिति, समझौता, जाँच न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण व धारा 10A स्वैच्छिक पंचनिर्णय; लोक उपयोगिताओं को 14 दिन हड़ताल नोटिस; IR संहिता 2020 तीन अधिनियम मिलाती और 21 नवंबर 2025 से लागू, जब वे निरस्त हुए।
- कारख़ाना अधिनियम 1948 250 से अधिक श्रमिकों पर कैंटीन, 30 से अधिक महिलाओं पर शिशुगृह व 500 से अधिक पर कल्याण अधिकारी चाहता था, ये उपबंध अब OSH संहिता 2020 में; ESI 21,000 रुपये तक मज़दूरी; EPF 20 या अधिक के प्रतिष्ठानों में 12% प्रत्येक; ILO अभिसमय 102 सामाजिक सुरक्षा परिभाषित; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नौ अधिनियम समाहित; चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू।
- ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 सात सदस्य और 2001 से 10% या 100 कामगार जो कम हो चाहता; AITUC 1920 से; सामूहिक सौदेबाज़ी वेब का शब्द, वितरणात्मक बनाम एकीकरणात्मक वॉल्टन व मैककर्सी, और समझौता-प्रक्रिया में समझौता धारा 18 में सभी कामगारों पर बाध्यकारी।
- IHRM पर्लमटर के EPRG से नियुक्ति; प्रवासी वेतन तुलन-पत्र उपागम; पति/पत्नी प्रवासी विफलता का सबसे सामान्य कारण और प्रत्यावर्तन उपेक्षित चरण; हरित HRM हरित भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन व प्रतिफल से पर्यावरणीय लक्ष्यों पर AMO लागू।
अभ्यास प्रश्न (9)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
कर्मचारी संलग्नता की संकल्पना 'संगठन सदस्यों के स्वयं को उनकी कार्य भूमिकाओं से जोड़ना' 1990 में किसने प्रस्तुत की?
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उत्तर: A — विलियम काह्न
काह्न के एकेडमी ऑफ़ मैनेजमेंट जर्नल पत्र ने संलग्नता साहित्य स्थापित किया; शॉफ़ेली का UWES व गैलप का Q12 माप। हर्ज़बर्ग अभिप्रेरणा-स्वास्थ्यरक्षा, उलरिच HR भूमिकाएँ, डनलप IR प्रणाली मॉडल।औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कार्य समिति उस औद्योगिक प्रतिष्ठान में गठित होनी चाहिए जिसमें नियोजित हों:
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उत्तर: A — 100 या अधिक कामगार
धारा 3 द्विपक्षीय कार्य समिति हेतु सीमा 100 कामगार तय करती। बीस धारा 9C में शिकायत निवारण समिति की सीमा, और 500 कारख़ाना अधिनियम में कल्याण अधिकारी की।विवाद के न्यायनिर्णयन को संदर्भित होने से पहले पक्षों के लिखित करार से औद्योगिक विवाद का स्वैच्छिक पंचनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है?
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उत्तर: A — धारा 10A
धारा 10A स्वैच्छिक पंचनिर्णय। धारा 7A औद्योगिक अधिकरण गठित करती, धारा 2A वैयक्तिक पदच्युति को औद्योगिक विवाद मानती, और धारा 22 लोक उपयोगिता सेवा में हड़ताल या तालाबंदी का 14 दिन नोटिस चाहती।कारख़ाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कैंटीन उस कारख़ाने में देनी होगी जिसमें साधारणतया नियोजित हों:
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उत्तर: A — 250 श्रमिक
250 से अधिक पर कैंटीन; 150 से अधिक पर आश्रय, विश्राम व भोजन कक्ष; 30 से अधिक महिलाएँ नियोजित हों तो शिशुगृह; 500 से अधिक पर कल्याण अधिकारी। ये कारख़ाना अधिनियम के वे आँकड़े हैं जो पेपर पूछता है; अधिनियम OSH संहिता 2020 में समेकित हुआ, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है और कल्याण सुविधाओं को समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाने हेतु ढाँचा देती है, अतः अब लागू सीमाएँ संहिता और उसके नियमों से जाँचनी चाहिए।1952 का ILO अभिसमय सं. 102 न्यूनतम-मानक अभिसमय है:
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उत्तर: A — सामाजिक सुरक्षा
अभिसमय 102 सामाजिक सुरक्षा की नौ शाखाएँ सूचीबद्ध करता — चिकित्सा देखभाल, बीमारी, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, रोज़गार चोट, परिवार, मातृत्व, अशक्तता व उत्तरजीवी लाभ। अभिसमय 87 संगठन की स्वतंत्रता, 98 संगठित होने व सामूहिक सौदेबाज़ी का अधिकार, 131 न्यूनतम मज़दूरी निर्धारण।2001 संशोधन के बाद ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को उसके सदस्य कम से कम होने चाहिए:
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उत्तर: A — कामगारों का 10% या 100, जो कम हो, न्यूनतम सात के अध्यधीन
सात सदस्य मूल 1926 नियम था; 2001 संशोधन ने छोटी प्रतिद्वंद्वी यूनियनें रोकने हेतु 10%-या-100 तल जोड़ा। इक्यावन प्रतिशत IR संहिता 2020 में एकमात्र वार्ताकार यूनियन मान्यता की सीमा, पंजीकरण की नहीं।मज़दूरी वृद्धि जैसे संसाधनों के नियत पूल पर सामूहिक सौदेबाज़ी, जहाँ एक पक्ष का लाभ दूसरे की हानि, कहलाती है:
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उत्तर: A — वितरणात्मक सौदेबाज़ी
वॉल्टन व मैककर्सी की वितरणात्मक सौदेबाज़ी शून्य-योग; एकीकरणात्मक पारस्परिक लाभ खोजती; उत्पादकता सौदेबाज़ी उत्पादन लाभ के बदले रियायतें; अभिवृत्ति संरचना पक्षों के संबंध का प्रबंधन।पर्लमटर की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की EPRG प्ररूपिकी में हर सहायक के मुख्य पद मूल-देश नागरिकों से भरना है:
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उत्तर: A — नृजाति-केंद्रित उपागम
नृजाति-केंद्रित गृह-देश प्रबंधकों पर भरोसा; बहु-केंद्रित मेज़बान-देश नागरिकों को सहायक चलाने देता; क्षेत्र-केंद्रित क्षेत्रीय पूल से; भू-केंद्रित राष्ट्रीयता की परवाह बिना सर्वोत्तम व्यक्ति और पराराष्ट्रीय फ़र्म का चिह्न।वह प्रवासी प्रतिपूर्ति विधि जो गृह-देश वेतन में जीवन-यापन लागत, आवास, कठिनाई व कर भत्ते जोड़कर कर्मचारी को 'पूर्ण' रखना चाहती, है:
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उत्तर: A — तुलन-पत्र उपागम
तुलन-पत्र उपागम मूल-देश प्रवासियों हेतु सबसे सामान्य। प्रचलित-दर स्थानीय बाज़ार दर देता; कैफ़ेटेरिया प्रवासी को लाभ चुनने देता; एकमुश्त आबंटन हेतु एकल राशि देता।