मीडिया विधि और नैतिकता III: सूचना का अधिकार अधिनियम, प्रतिलिप्यधिकार और IPR, केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, IT अधिनियम और साइबर विधियाँ, चलचित्र अधिनियम और फ़िल्म प्रमाणन, प्रेस परिषद अधिनियम, ASCI और औषधि तथा जादुई उपचार अधिनियम; नियामक निकाय; दिशानिर्देश और संहिताएँ; मीडिया की प्रतिपक्षी भूमिका; और मानवाधिकार
1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः प्रभावी, हर नागरिक को लोक प्राधिकारियों के पास रखी सूचना माँगने का अधिकार देता है। धारा 4 प्राधिकारियों से मुख्य सूचना स्वतः प्रकाशित करने की अपेक्षा करती है; धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध का उत्तर 30 दिन में, या जहाँ वह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो वहाँ 48 घंटे में, देना होता है; धारा 8(1) छूटें गिनाती है, जैसे संप्रभुता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना, मंत्रिमंडल के काग़ज़ और व्यक्तिगत सूचना; धारा 8(2) छूट प्राप्त सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देती है जहाँ लोकहित हानि से भारी हो; धारा 24 सूचीबद्ध सुरक्षा और आसूचना संगठनों को बाहर रखती है, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना को छोड़कर। केंद्र और राज्यों में सूचना आयोग अपीलें सुनते हैं, और धारा 20 उन्हें विलंब या इनकार पर अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये, का जुर्माना लगाने देती है।
पत्रकार उन दस्तावेज़ों को पाने हेतु RTI का उपयोग करते हैं जो अधिकारी स्वेच्छा से नहीं देंगे, और अनेक खोजी कथाएँ किसी RTI आवेदन से शुरू हुई हैं। दो परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। RTI (संशोधन) अधिनियम 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और सेवा-शर्तें निर्धारित करने दीं, जिसे आलोचकों ने उनकी स्वतंत्रता को कमज़ोर करने वाला कहा। डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम 2023 ने व्यक्तिगत सूचना की छूट, धारा 8(1)(j), को पुनर्लिखित किया, ताकि व्यक्तिगत सूचना मूल खंड की तुलना में अधिक व्यापक रूप से छूट प्राप्त हो, जो बड़े लोकहित से उचित होने पर प्रकटीकरण की अनुमति देता था।
2. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 और बौद्धिक संपदा अधिकार
बौद्धिक संपदा अधिकार मस्तिष्क की रचनाओं की रक्षा करते हैं: लेखन-कृतियों हेतु प्रतिलिप्यधिकार, ब्रांड पहचानकर्ताओं हेतु व्यापार चिह्न (व्यापार चिह्न अधिनियम 1999), आविष्कारों हेतु पेटेंट (पेटेंट अधिनियम 1970), डिज़ाइन (डिज़ाइन अधिनियम 2000) और भौगोलिक संकेत (1999)। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे प्रतिलिप्यधिकार हेतु बर्न अभिसमय (1886), WIPO (1967), और विश्व व्यापार संगठन के TRIPS समझौते (1995) पर टिके हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों, चलचित्र फ़िल्मों और ध्वनि अभिलेखनों की रक्षा करता है। प्रतिलिप्यधिकार अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, विचारों या तथ्यों की नहीं, अतः समाचार स्वयं किसी का नहीं, पर संवाददाता का लेख, छायाचित्र और प्रसारण किसी का है। साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों हेतु अवधि लेखक का जीवन और 60 वर्ष है; प्रसारण संगठनों को 25 वर्ष का प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार और कलाकारों को 50 वर्ष का प्रस्तुतकर्ता अधिकार मिलता है।
धारा 52 उन कार्यों की सूची देती है जो प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन नहीं करते, और उचित व्यवहार (फ़ेयर डीलिंग) वह है जिस पर पत्रकार निर्भर रहते हैं: शोध सहित निजी या व्यक्तिगत उपयोग हेतु, आलोचना या समीक्षा हेतु, और वर्तमान घटनाओं तथा सामयिक मामलों की रिपोर्टिंग हेतु, सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान की रिपोर्टिंग सहित, किसी कृति के साथ उचित व्यवहार। 2012 के संशोधन ने फ़िल्म संगीत में गीतकारों और संगीतकारों के रॉयल्टी अधिकार सशक्त किए और साहित्यिक तथा संगीत कृतियों और ध्वनि अभिलेखनों के प्रसारण हेतु वैधानिक अनुज्ञप्ति शुरू की। जो विवाद प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड और फिर बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में जाते थे, वे 2021 के अधिकरण सुधारों द्वारा IPAB की समाप्ति के बाद अब उच्च न्यायालयों में जाते हैं।
3. केबल टेलीविज़न, प्रसारण और चलचित्र अधिनियम
केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 केबल ऑपरेटरों से पंजीकरण की और केवल ऐसे कार्यक्रम तथा विज्ञापन प्रसारित करने की अपेक्षा करता है जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स नियम 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप हों। कार्यक्रम संहिता, अन्य बातों के साथ, ऐसी सामग्री को रोकती है जो सुरुचि या शालीनता को ठेस पहुँचाए, धर्मों या समुदायों पर प्रहार करे, अश्लील या मानहानिकारक हो, हिंसा को प्रोत्साहित करे, या महिलाओं या बच्चों का अपमान करे; विज्ञापन संहिता, उदाहरणार्थ, मदिरा और तंबाकू के प्रत्यक्ष विज्ञापन को रोकती है, और नियम विज्ञापन को घड़ी के एक घंटे में 12 मिनट तक सीमित करते हैं। प्राधिकृत अधिकारी उपकरण ज़ब्त कर सकते हैं, और केंद्र सरकार लोकहित में प्रसारण प्रतिबंधित कर सकती है। 2011 के संशोधन ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम द्वारा केबल का डिजिटलीकरण अनिवार्य किया, और केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (संशोधन) नियम 2021 ने प्रसारकों की शिकायत निवारण व्यवस्था को वैधानिक त्रिस्तरीय संरचना दी: प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन, प्रसारकों के स्व-नियामक निकाय, और केंद्र सरकार की निगरानी। उपग्रह चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश 2022 के अंतर्गत अनुमति मिलती है, जो चैनलों से प्रतिदिन 30 मिनट राष्ट्रीय और लोकहित की सामग्री प्रसारित करने को भी कहते हैं। 2023 में परामर्श हेतु जारी प्रसारण सेवाएँ (विनियमन) विधेयक का प्रारूप 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा; वह प्रारूप है, विधि नहीं।
चलचित्र अधिनियम 1952 हर फ़िल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणन की अपेक्षा करता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम बारह तथा अधिकतम पच्चीस सदस्य होते हैं, और जो 1983 तक केंद्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड कहलाता था। बोर्ड फ़िल्म को प्रमाणित कर सकता है, कट या संशोधन माँग सकता है, या प्रमाणन अस्वीकार कर सकता है, धारा 5B के अंतर्गत उन सिद्धांतों को लागू करते हुए जो अनुच्छेद 19(2) के आधारों का अनुसरण करते हैं। पाठ्यक्रम के शब्दों में "फ़िल्म सेंसरशिप" इस प्रकार पूर्व प्रमाणन है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ (1970) में वैध ठहराया क्योंकि फ़िल्म का प्रभाव मुद्रण से भिन्न व्यवहार को उचित ठहराता है; यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के. एम. शंकरप्पा (2000) में उसने ठहराया कि केंद्र सरकार बोर्ड और अपीलीय निकाय के प्रमाणन निर्णयों को पलट नहीं सकती।
| विशेषता | पहले | चलचित्र (संशोधन) अधिनियम 2023 के बाद |
|---|---|---|
| श्रेणियाँ | U, UA, A और S | U, A और S बनी रहीं; UA को आयु-आधारित UA 7+, UA 13+ और UA 16+ में बाँटा गया |
| प्रमाणपत्र की वैधता | दस वर्ष | सदा के लिए वैध |
| टेलीविज़न और अन्य माध्यम | अलग उपबंध नहीं | A या S प्रमाणित फ़िल्म को टेलीविज़न या अन्य अधिसूचित माध्यमों पर प्रदर्शन हेतु अलग प्रमाणपत्र चाहिए |
| चोरी (पायरेसी) | प्रतिलिप्यधिकार विधि के अंतर्गत | अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन अपराध बने: 3 माह से 3 वर्ष तक कारावास और 3 लाख रुपये से अंकेक्षित सकल उत्पादन लागत के 5 प्रतिशत तक जुर्माना |
| अपीलें | फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण | अधिकरण 2021 में समाप्त; अपीलें अब उच्च न्यायालय में |
4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, 2021 के नियम और आँकड़ा संरक्षण
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, 2008 में पर्याप्त रूप से संशोधित, भारत की मुख्य साइबर विधि है। मीडिया से संबंधित इसके उपबंधों में धारा 66E (निजी छवियाँ लेकर या प्रकाशित कर निजता का उल्लंघन), धाराएँ 67, 67A और 67B (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील, स्पष्ट यौन, और बाल यौन शोषण सामग्री), धारा 69A (ऑनलाइन सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच अवरुद्ध करने की शक्ति, 2009 के अवरोधन नियमों के अंतर्गत प्रयुक्त), और धारा 79 आती हैं, जो मंचों जैसे मध्यवर्तियों को उपयोगकर्ताओं की सामग्री के दायित्व से "सुरक्षित आश्रय" देती है यदि वे सम्यक् तत्परता बरतें और विधिसम्मत आदेशों पर कार्य करें। धारा 66A, जो "घोर आपत्तिजनक" या "धमकी भरे" ऑनलाइन संदेशों को दंडित करती थी, श्रेया सिंघल (2015) में रद्द हुई, जिसने धारा 79 को भी इस रूप में पढ़ा कि हटाना केवल न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना पर आवश्यक हो।
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के दो भाग हैं। भाग II, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित, मध्यवर्तियों हेतु सम्यक् तत्परता के कर्तव्य और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (भारत में कम से कम 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले) हेतु अतिरिक्त कर्तव्य निर्धारित करता है, स्थानीय अनुपालन और शिकायत अधिकारियों सहित और, संदेश सेवाओं हेतु, न्यायालय या सरकारी आदेश पर सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान संभव करने सहित, जिस अपेक्षा को न्यायालय में चुनौती दी गई है। भाग III, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित, समाचार और सामयिकी सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन संकलित सामग्री (स्ट्रीमिंग मंच) के प्रकाशकों पर एक आचार संहिता लागू करता है, स्ट्रीमिंग सामग्री के U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ या A के रूप में स्व-वर्गीकरण की अपेक्षा करता है, और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था बनाता है: प्रकाशक, प्रकाशकों का स्व-नियामक निकाय, और केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था। 2021 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने डिजिटल समाचार प्रकाशकों से आचार संहिता के पालन की अपेक्षा करने वाले नियम पर रोक लगाई, और 2024 में उसने सरकारी तथ्य-जाँच इकाई का उपबंध करने वाला 2023 का संशोधन रद्द किया (कुणाल कामरा बनाम भारत संघ)। 2022 के एक संशोधन ने मंचों के विरुद्ध उपयोगकर्ताओं की शिकायतों हेतु शिकायत अपीलीय समितियाँ जोड़ीं।
डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम 2023 डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ों के प्रसंस्करण को विनियमित करता है। यह आँकड़ा प्रधानों (व्यक्तियों) को सूचना, सुधार और विलोपन तथा शिकायत निवारण के अधिकार देता है, आँकड़ा न्यासियों (जो प्रसंस्करण का उद्देश्य और साधन तय करते हैं) पर कर्तव्य डालता है, सहमति को प्रसंस्करण का मुख्य आधार बनाता है जबकि कुछ वैध उपयोग उसके बिना अनुमत हैं, और भारतीय आँकड़ा संरक्षण बोर्ड बनाता है, जो कुछ उल्लंघनों हेतु 250 करोड़ रुपये तक का दंड लगा सकता है। अधिनियम में पत्रकारिता हेतु स्पष्ट छूट नहीं है, जिसकी प्रेस संगठनों ने आलोचना की है, और वर्तमान स्थिति हेतु इसके नियमों और चरणबद्ध प्रभावी होने की जाँच करनी चाहिए।
5. प्रेस परिषद अधिनियम, विज्ञापन विधि और नियामक निकाय
प्रेस परिषद अधिनियम 1978, समय-समय पर संशोधित, प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानक बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्यों सहित भारतीय प्रेस परिषद (जिसकी संरचना अध्याय 1 में दी गई है) की स्थापना करता है। धारा 14 के अंतर्गत परिषद जाँच के बाद किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है, या किसी संपादक या पत्रकार के आचरण को अस्वीकृत कर सकती है; धारा 15(2) उपबंध करती है कि उसकी शक्तियों में कुछ भी किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को किसी समाचार या सूचना का स्रोत बताने को बाध्य नहीं करता। परिषद उन प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस की शिकायतें भी लेती है जो उसकी स्वतंत्रता को संकट में डालें। परिषद ने 16 नवंबर 1966 को कार्य शुरू किया, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 अपनी अनुसूची में सूचीबद्ध रोगों और दशाओं के निदान, उपचार, शमन, चिकित्सा या रोकथाम हेतु औषधियों के विज्ञापनों का, और तावीज़, मंत्र और कवच जैसे "जादुई उपचारों" का, जिनके शारीरिक कार्यों को ठीक या प्रभावित करने का दावा हो, निषेध करता है; यह किसी औषधि के बारे में झूठे दावे करने या भ्रामक छाप देने वाले विज्ञापनों को भी रोकता है। पारंपरिक उपचारों के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ में 2022 से सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के केंद्र में इसका प्रवर्तन था। ASCI के स्व-नियमन और अध्याय 8 में वर्णित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के साथ यह विज्ञापन विधि का केंद्र बनाता है।
| माध्यम | वैधानिक नियामक | स्व-नियामक या पेशेवर निकाय |
|---|---|---|
| मुद्रण | भारतीय प्रेस परिषद; प्रेस महापंजीयक (पंजीकरण) | एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया; पत्रकार संघ |
| टेलीविज़न | सूचना और प्रसारण मंत्रालय (केबल अधिनियम, अपलिंकिंग दिशानिर्देश); TRAI (शुल्क और वहन, 2004 से) | न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (समाचार); ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (सामान्य मनोरंजन) |
| फ़िल्म | केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड | उद्योग संघ |
| विज्ञापन | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; 1954 के अधिनियम जैसी विधियाँ | भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (1985) |
| जनसंपर्क | कोई विशिष्ट वैधानिक नियामक नहीं | पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ़ इंडिया और अन्य संघों की संहिताएँ |
| इंटरनेट और डिजिटल मीडिया | MeitY (IT अधिनियम, 2021 के नियमों का भाग II, CERT-In); MIB (भाग III) | 2021 के नियमों के अंतर्गत डिजिटल प्रकाशकों के स्व-नियामक निकाय |
6. दिशानिर्देश और संहिताएँ, मीडिया की प्रतिपक्षी भूमिका, और मानवाधिकार
प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानक, समय-समय पर संशोधित, प्रेस हेतु सबसे पूर्ण भारतीय संहिता हैं। वे सटीकता और निष्पक्षता, प्रकाशन-पूर्व सत्यापन, मानहानिकारक लेखन के प्रति सावधानी, उत्तर का अधिकार, निजता, सांप्रदायिक विवादों और अपराध की रिपोर्टिंग, पीड़ितों और बच्चों की पहचान, हितों का टकराव, साहित्यिक चोरी, पेड न्यूज़, और आत्महत्या तथा चुनाव जैसे विषयों पर दिशानिर्देश आच्छादित करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय केबल अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों के समर्थन से चैनलों को परामर्श जारी करता है, उदाहरणार्थ सुरक्षा अभियानों और हिंसा के कवरेज पर। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जैसे प्रसारकों के स्व-नियामक निकाय निष्पक्षता, निजता, स्टिंग ऑपरेशन और अपराध तथा हिंसा की रिपोर्टिंग को आच्छादित करने वाली आचार संहिताएँ और प्रसारण मानक लागू करते हैं, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया (1978) संपादकीय स्वतंत्रता और मानकों की पैरवी करता है।
मीडिया की प्रतिपक्षी भूमिका सत्ता पर प्रहरी की उसकी भूमिका है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ "चौथा स्तंभ", वह वाक्यांश जिसे थॉमस कार्लाइल ने एडमंड बर्क से जोड़ा। इसके लिए सत्ताधारियों से स्वतंत्रता, वह जाँचने और प्रकाशित करने की तत्परता जो अधिकारी छिपाना चाहें, और ऐसी रिपोर्टिंग की रक्षा करने वाला विधिक ढाँचा चाहिए, अनुच्छेद 19(1)(a) से मानहानि और अवमान विधि के बचावों तक। वॉशिंगटन पोस्ट के बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन द्वारा उजागर वॉटरगेट (1972–74) पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। प्रतिपक्षी भूमिका अपने आप में शत्रुता नहीं है: यह केवल सटीकता और लोकहित से उचित ठहरती है, और जो संहिताएँ इसकी रक्षा करती हैं वही उन लोगों के प्रति निष्पक्षता की माँग करती हैं जिनकी यह जाँच करती है।
मानवाधिकार और मीडिया दो प्रकार से मिलते हैं। मीडिया मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टिंग करते हैं, और भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोग बनाए, जिनके निष्कर्ष प्रायः रिपोर्ट होते हैं। मीडिया स्वयं भी अधिकार रखते हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता UDHR और ICCPR के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मानवाधिकार है, और पत्रकारों की सुरक्षा उसका अंग है। संयुक्त राष्ट्र 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (1993 में घोषित) और 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों हेतु दंडमुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (2013 में अपनाया गया) मनाता है। अधिकारों पर रिपोर्टिंग कर्तव्य भी लाती है: पीड़ितों की गरिमा और पहचान की रक्षा, जाति, लिंग, धर्म और दिव्यांगता की रूढ़ छवियों से बचना, और उन्हें स्वर देना जिनके अधिकार दाँव पर हैं।
मुख्य बिंदु
- RTI 2005 (12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी): स्वतः प्रकटीकरण (धारा 4), 30 दिन या जीवन और स्वतंत्रता हेतु 48 घंटे, धारा 8(1) में छूटें और धारा 8(2) में लोकहित अधिभावी, 250 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 25,000 दंड; आयुक्तों की शर्तों पर 2019 का संशोधन और DPDP अधिनियम 2023 द्वारा धारा 8(1)(j) का पुनर्लेखन।
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957: अभिव्यक्ति, तथ्य नहीं; जीवन और 60 वर्ष; प्रसारण अधिकार 25 वर्ष, प्रस्तुतकर्ता अधिकार 50; वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग और आलोचना हेतु उचित व्यवहार (धारा 52); 2012 का संशोधन; 2021 में IPAB समाप्त; बर्न (1886), WIPO (1967) और TRIPS (1995) का IPR ढाँचा।
- केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 (पाठ्यक्रम का "नेटवर्क" सुधारा गया): कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएँ, प्रति घंटे 12 मिनट विज्ञापन, डिजिटलीकरण (2011), त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था (2021); अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश 2022; 2023 का प्रसारण सेवाएँ विधेयक केवल प्रारूप है। चलचित्र अधिनियम 1952 और CBFC (अध्यक्ष और 12–25 सदस्य): 2023 के संशोधन ने UA 7+, 13+ और 16+, सदा वैधता और चोरी-रोधी अपराध जोड़े; FCAT 2021 में समाप्त; के. ए. अब्बास (1970) ने प्रमाणन वैध ठहराया।
- IT अधिनियम 2000 (2008 में संशोधित): धाराएँ 66E, 67–67B, 69A अवरोधन और 79 सुरक्षित आश्रय; धारा 66A रद्द (2015); 2021 के नियम: मध्यवर्तियों हेतु भाग II (MeitY; 50 लाख उपयोगकर्ताओं पर महत्वपूर्ण मंच), डिजिटल समाचार और स्ट्रीमिंग हेतु भाग III आचार संहिता (MIB; U/A 7+, 13+, 16+), बॉम्बे उच्च न्यायालय की 2021 की रोक और 2024 के तथ्य-जाँच निर्णय सहित; आँकड़ा संरक्षण बोर्ड सहित DPDP अधिनियम 2023।
- प्रेस परिषद अधिनियम 1978: निंदा शक्तियाँ (धारा 14), स्रोत बताने की बाध्यता नहीं (धारा 15(2)), राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर; औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 1954; माध्यमवार नियामक; प्रेस परिषद के मानक, MIB परामर्श और NBDSA संहिताएँ; प्रहरी भूमिका (वॉटरगेट); मानवाधिकार (NHRC 1993; विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई)।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना अनुरोध के कितने घंटों के भीतर देनी होती है? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
उत्तर देखें
उत्तर: 48
धारा 7(1) जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे में देने की अपेक्षा करती है; सामान्य सीमा 30 दिन है। हिरासत और आपात स्थितियों को कवर करने वाले पत्रकार इस तेज़ मार्ग का उपयोग करते हैं।भारत में केबल टेलीविज़न को विनियमित करने वाला 1995 का क़ानून, जिसके शीर्षक में पाठ्यक्रम "नेटवर्क" लिखता है, सही रूप में कहलाता है:
उत्तर देखें
उत्तर: D — केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995
अधिनियम के शीर्षक में बहुवचन "नेटवर्क्स" है, और उसके सहवर्ती नियम केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स नियम 1994 हैं। प्रसारण सेवाएँ (विनियमन) विधेयक केवल 2023 के प्रारूप के रूप में है, और केबल ऑपरेटर (अनुज्ञापन) अधिनियम नाम की कोई विधि नहीं है।निम्न में से कौन-से परिवर्तन चलचित्र (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा किए गए? सभी सही चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — प्रमाणपत्र सदा के लिए वैध बनाए गए; C — आयु-आधारित उप-श्रेणियाँ UA 7+, UA 13+ और UA 16+
2023 के संशोधन ने UA को आयु-आधारित उप-श्रेणियों में बाँटा और प्रमाणपत्रों को सदा वैध बनाया, और चोरी-रोधी अपराध भी जोड़े। दस वर्ष की वैधता वह पुराना नियम था जिसे इसने हटाया, और 2021 में समाप्त अपीलीय अधिकरण बहाल नहीं हुआ; अपीलें उच्च न्यायालय में होती हैं।IT (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 का भाग III आचार संहिता किन पर लागू करता है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — समाचार और सामयिकी सामग्री तथा ऑनलाइन संकलित सामग्री के प्रकाशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित
भाग III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और स्ट्रीमिंग मंचों को आच्छादित करता है और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था सहित MIB द्वारा प्रशासित है। मुद्रण प्रेस परिषद, केबल केबल अधिनियम, और सिनेमा CBFC के अधीन है; मध्यवर्तियों हेतु नियमों का भाग II MeitY द्वारा प्रशासित है।अभिकथन (A): जाँच में भारतीय प्रेस परिषद किसी संपादक को समाचार का स्रोत बताने को बाध्य नहीं कर सकती। कारण (R): प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 15(2) उपबंध करती है कि परिषद की शक्तियों में कुछ भी किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को किसी समाचार या सूचना का स्रोत बताने को बाध्य नहीं करता। सही विकल्प चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: यह संरक्षण अधिनियम के इस स्पष्ट उपबंध से आता है। यह परिषद को बाँधता है; यह न्यायालयों के विरुद्ध सामान्य विशेषाधिकार नहीं है, इसीलिए अन्य कार्यवाहियों में स्रोत संरक्षण न्यायिक विवेक का विषय बना रहता है।प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत साहित्यिक कृति में प्रतिलिप्यधिकार सामान्यतः कितने समय रहता है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — लेखक का जीवनकाल और 60 वर्ष
भारतीय विधि साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों की रक्षा लेखक के जीवन और 60 वर्ष तक करती है। जीवन और 50 वर्ष बर्न अभिसमय का न्यूनतम है, 25 वर्ष प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार है, और कोई प्रतिलिप्यधिकार सदा का नहीं होता।यह दावा करने वाला विज्ञापन कि कोई तावीज़ किसी सूचीबद्ध रोग को ठीक करता है, किसका उल्लंघन करेगा?
उत्तर देखें
उत्तर: B — औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954
1954 का अधिनियम तावीज़, मंत्र और कवच जैसे "जादुई उपचारों" और सूचीबद्ध रोगों हेतु औषधियों के विज्ञापन का निषेध करता है। अन्य अधिनियम महिलाओं के अशिष्ट चित्रण, प्रतिलिप्यधिकार और राज्य रहस्यों से संबंधित हैं, जिनमें से कोई ऐसे दावे तक नहीं पहुँचता।न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है:
उत्तर देखें
उत्तर: D — एक स्व-नियामक निकाय जो अपने सदस्य समाचार प्रसारकों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के विरुद्ध शिकायतें सुनता है
NBDSA समाचार प्रसारकों का स्व-नियामक निकाय है, जो डिजिटल समाचार तक विस्तारित हुआ और सदस्यों पर आचार संहिता लागू करता है। यह वैधानिक नहीं है; प्रेस परिषद मुद्रण को आच्छादित करती है, CBFC फ़िल्में प्रमाणित करता है, और TRAI शुल्कों का नियमन करता है।निकाय और वह जिसे वह विनियमित करता है, के निम्न में से कौन-से युग्म सही हैं? सभी सही चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — CBFC — सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फ़िल्मों का प्रमाणन; B — भारतीय प्रेस परिषद — समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानक; D — ASCI — विज्ञापन सामग्री का स्व-नियमन
CBFC फ़िल्मों को प्रमाणित करता है, ASCI विज्ञापन का स्व-नियमन करती है, और प्रेस परिषद प्रेस मानक बनाए रखती है। TRAI प्रसारण और दूरसंचार में शुल्क, अंतर्संयोजन और वहन का नियमन करता है, समाचार की संपादकीय सामग्री का नहीं, जो कार्यक्रम संहिता और स्व-नियमन के अंतर्गत आती है।RTI अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत सूचना आयोग अनुचित विलंब हेतु लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है। कुल अधिकतम दंड कितने रुपये है? संख्या बिना अल्पविराम के लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
उत्तर देखें
उत्तर: 25000
दंड सूचना दिए जाने तक प्रतिदिन 250 रुपये है, जिसकी सीमा 25,000 रुपये है; यह सीमा 100 दिनों (250 × 100) में पहुँचती है। आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी कर सकता है।