मीडिया विधि और नैतिकता II: मानहानि, राजद्रोह, न्यायालय अवमान, शासकीय गोपनीयता, पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण, श्रमजीवी पत्रकार और वेतन बोर्ड, अश्लीलता और उसकी कसौटियाँ, महिलाओं का अशिष्ट रूपण, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, संसदीय विशेषाधिकार, और प्रसिद्ध वाद
1. "मानहानि, अपलेख, अपवचन — IPC 499-502": अब BNS धारा 356
मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे लांछन का प्रकाशन है जिसके बारे में अभिप्राय या ज्ञान हो कि वह उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाएगा। अंग्रेज़ी सामान्य विधि में अपलेख (लाइबल) स्थायी रूप में, जैसे मुद्रित, प्रसारित या ऑनलाइन पाठ, मानहानि है, और अपवचन (स्लैंडर) क्षणिक रूप में, जैसे वाणी, मानहानि है; भारतीय आपराधिक विधि दोनों को समान मानती है। भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 499 से 502 मानहानि को उसके स्पष्टीकरणों और दस अपवादों सहित परिभाषित करती थीं (499), दंड निर्धारित करती थीं (500), और मानहानिकारक सामग्री के मुद्रण या उत्कीर्णन (501) तथा विक्रय (502) को दंडित करती थीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 चारों को धारा 356 में समेकित करती है: धारा 356(1) परिभाषा, स्पष्टीकरण और अपवाद बनाए रखती है; धारा 356(2) मानहानि को दो वर्ष तक के सादे कारावास, या जुर्माने, या दोनों, या सामुदायिक सेवा से दंडित करती है, जो BNS में दंड का नया रूप है; धाराएँ 356(3) और 356(4) मानहानिकारक सामग्री के मुद्रण या उत्कीर्णन, और विक्रय को आच्छादित करती हैं।
पत्रकारों के लिए अपवाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे, अन्य के साथ, लोकहित में किए गए सत्य लांछन, लोक सेवकों के और किसी सार्वजनिक प्रश्न से जुड़े किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक आचरण पर सद्भावपूर्वक व्यक्त मत, न्यायालय कार्यवाही की सारतः सत्य रिपोर्टों के प्रकाशन, निर्णीत मामले या सार्वजनिक निर्णय हेतु प्रस्तुत कृति पर उचित टिप्पणी, और व्यक्ति या जनता के हित में सद्भावपूर्वक दी गई चेतावनी की रक्षा करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में आपराधिक मानहानि संवैधानिक ठहराई गई। मानहानि एक सिविल दोष भी है, जिसके लिए क्षतिपूर्ति माँगी जा सकती है, और आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया कि लोक अधिकारी अपने शासकीय आचरण पर क्षतिपूर्ति नहीं माँग सकते जब तक प्रकाशन सत्य की लापरवाह उपेक्षा से न हुआ हो।
| पाठ्यक्रम उद्धृत करता है | प्रतिस्थापन | प्रभावी |
|---|---|---|
| IPC 499–502 (मानहानि) | BNS धारा 356 | 1 जुलाई 2024 |
| IPC 124A (राजद्रोह) | हटाया गया; BNS धारा 152 नया, भिन्न शब्दों वाला अपराध | 1 जुलाई 2024 |
| IPC 292–294 (अश्लीलता) | BNS धाराएँ 294, 295 और 296 | 1 जुलाई 2024 |
| IPC 228A (कुछ अपराधों की पीड़िताओं की पहचान) | BNS धारा 72 | 1 जुलाई 2024 |
| प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 | प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 | 1 मार्च 2024 |
2. "राजद्रोह IPC 124(A)": हटाया गया, और उसका प्रतिस्थापन
धारा 124A, 1870 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई, विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करने या उसका प्रयास करने, या अप्रीति भड़काने को दंडित करती थी। इसका प्रयोग राष्ट्रवादी प्रेस के विरुद्ध हुआ: तिलक को केसरी के लेखों हेतु 1897 और 1908 में, और गांधी को 1922 में यंग इंडिया के लेखों हेतु दोषी ठहराया गया, जब उन्होंने इस धारा को नागरिक की स्वतंत्रता दबाने हेतु बनाई संहिता की राजनीतिक धाराओं में "राजकुमार" कहा। केदार नाथ सिंह (1962) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया पर सीमित रूप में पढ़ा: यह केवल उन शब्दों पर लागू है जो हिंसा भड़काएँ या लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखें, और सरकार की कठोर आलोचना राजद्रोह नहीं है। बाद के वादों ने यह सीमा लागू की, जैसे बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) में, जहाँ दो व्यक्तियों द्वारा अनौपचारिक रूप से लगाए गए नारों को, जिन पर जनता की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, राजद्रोह नहीं माना गया, और विनोद दुआ बनाम भारत संघ (2021) में, जहाँ एक पत्रकार पर राजद्रोह का मामला केदार नाथ मानक पर रद्द हुआ।
एस. जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ (मई 2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार के पुनर्विचार तक धारा 124A स्थगित रखी जाए, और सरकारों से इसके अंतर्गत नए मामले दर्ज न करने को कहा। विधि आयोग के 279वें प्रतिवेदन (2023) ने सुरक्षा-उपायों सहित अपराध बनाए रखने की संस्तुति की, पर संसद ने दूसरा मार्ग लिया: भारतीय न्याय संहिता राजद्रोह को पूरी तरह हटा देती है। उसकी धारा 152, जिसका शीर्षक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्य है, उसे दंडित करती है जो प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, शब्दों, संकेतों, दृश्य रूपण, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय साधनों या अन्यथा, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियाँ भड़काए या भड़काने का प्रयास करे, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करे, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को संकट में डाले, आजीवन कारावास या सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। एक स्पष्टीकरण सरकार के उपायों या कार्यों को विधिसम्मत साधनों से बदलवाने की दृष्टि से उनकी अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियों को बाहर रखता है। धारा 152 नई संख्या में राजद्रोह नहीं है: इसका लक्ष्य देश की संप्रभुता और अखंडता है, सरकार के प्रति अप्रीति नहीं। केदार नाथ का तर्क इस पर कितना लागू होगा, यह न्यायालयों को तय करना है।
3. न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और संसदीय विशेषाधिकार
सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 129) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 215) अवमान को दंडित करने की शक्ति वाले अभिलेख न्यायालय हैं, और एच. एन. सान्याल समिति के प्रतिवेदन पर आधारित न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 इसे विनियमित करता है। सिविल अवमान न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा या वचन का जानबूझकर उल्लंघन है। आपराधिक अवमान ऐसा प्रकाशन या कार्य है जो न्यायालय की अवमानना करे या उसका प्राधिकार घटाए, न्यायिक कार्यवाही को पूर्वाग्रहित करे या उसमें हस्तक्षेप करे, या न्याय प्रशासन में बाधा डाले। अधिनियम निर्दोष प्रकाशन और वितरण (धारा 3), न्यायिक कार्यवाही की उचित और सटीक रिपोर्टों (धारा 4), और न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना (धारा 5) की रक्षा करता है; धारा 13 में 2006 का संशोधन सत्य को बचाव के रूप में अनुमति देता है जहाँ वह लोकहित में हो और अनुरोध सद्भावपूर्ण हो। दंड छह माह तक का सादा कारावास, या 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों है। ई. एम. एस. नंबूदिरीपाद बनाम टी. एन. नांबियार (1970), इन रे अरुंधति रॉय (2002) और इन रे प्रशांत भूषण (2020) जैसे मामलों में पत्रकारों और लेखकों को अवमान का दोषी ठहराया गया, अंतिम में एक रुपये का जुर्माना लगाया गया।
शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 जासूसी (धारा 3) और गुप्त शासकीय सूचना के ग़लत संप्रेषण (धारा 5) को दंडित करता है, और धारा 5 सूचना लीक करने वाले के साथ उसे प्राप्त करने वाले तक भी पहुँचती है, जिससे लीक दस्तावेज़ प्रकाशित करने वाले पत्रकार जोखिम में आते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन, राइट टू इन्फ़ॉर्मेशन: मास्टर की टू गुड गवर्नेंस (2006), में संस्तुति की कि अधिनियम निरस्त कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय से प्रतिस्थापित किया जाए। अधिनियम निरस्त नहीं हुआ है; सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वहाँ प्रकटीकरण की अनुमति देता है जहाँ लोकहित संरक्षित हितों को होने वाली हानि से भारी हो।
अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार सदन में सदस्यों की वाक् स्वतंत्रता और विशेषाधिकार-भंग तथा अवमान को दंडित करने की सदन की शक्ति की रक्षा करते हैं, जिनमें कार्यवाही की ग़लत रिपोर्टिंग, निकाली गई टिप्पणियों का प्रकाशन, और सदस्यों या सदन पर आक्षेप आते हैं। एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा (1959), सर्चलाइट वाद, में सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया कि जब एक समाचार-पत्र ने भाषण का निकाला गया अंश प्रकाशित किया तो विधानमंडल के विशेषाधिकार उसके अनुच्छेद 19(1)(a) अधिकार पर प्रबल रहे; केशव सिंह संदर्भ (1965) ने पुष्टि की कि न्यायालय किसी विशेषाधिकार के अस्तित्व और विस्तार की जाँच कर सकते हैं। 1978 में जोड़ा गया अनुच्छेद 361A और संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम 1977 विधायी कार्यवाही की सारतः सत्य रिपोर्ट की रक्षा करते हैं जब तक वह दुर्भावना से न की गई हो।
4. "प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867", और "श्रमजीवी पत्रकार … अधिनियम 1955, वेतन बोर्ड"
प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 छापेखानों और समाचार-पत्रों को विनियमित करता था: हर मुद्रित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और मुद्रण स्थान होना आवश्यक था, समाचार-पत्र के स्वामी को मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करनी होती थी, और समाचार-पत्र भारत के समाचार-पत्र पंजीयक के पास पंजीकृत होते थे, जो कार्यालय प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुति पर 1956 में बना। 1867 का अधिनियम निरस्त होकर प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित हुआ है, जो 1 मार्च 2024 से प्रभावी है और पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित अधिनियम है। यह भारत के प्रेस महापंजीयक के माध्यम से पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण का उपबंध करता है। यह पाठ्यक्रम यह दावा नहीं करता कि पुस्तकों का पंजीकरण अब कैसे होता है।
श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955, प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुति पर पारित, ने पत्रकारों और समाचार-पत्र कर्मचारियों को वैधानिक संरक्षण दिया: छँटनी और सूचना, उपदान, कार्य-घंटों और अवकाश के नियम, और वेतन निर्धारण हेतु वेतन बोर्ड। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ (1958) में इसकी वैधता ठहराई गई, यद्यपि उस वेतन बोर्ड का निर्णय रद्द हुआ। इसके बाद अनेक वेतन बोर्ड आए, उनमें पालेकर, बचावत, मणिसाना सिंह और मजीठिया बोर्ड; सर्वोच्च न्यायालय ने ABP प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2014) में मजीठिया वेतन बोर्ड की संस्तुतियों को वैध ठहराया। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएँ संहिता 2020, 2019 और 2020 में पारित चार श्रम संहिताओं में एक, 1955 के अधिनियम को उन केंद्रीय श्रम विधियों में समाहित करती है जिन्हें वह समेकित करती है। चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू की गईं, और 1955 का अधिनियम उसी तिथि से, संहिता के व्यावृत्ति और संक्रमणकालीन उपबंधों के अधीन, निरस्त हुआ; वर्तमान रोज़गार प्रश्नों हेतु संहिता ही शासी पाठ है, और उसके अंतर्गत नियम-स्तरीय विवरण वर्तमान अधिसूचना से जाँचना चाहिए।
5. "अश्लीलता की विधि (IPC की धारा 292-294); मिलर कसौटी, हिकलिन कसौटी"
भारतीय दंड संहिता की अश्लीलता धाराएँ भारतीय न्याय संहिता में धाराएँ 294, 295 और 296 के रूप में आती हैं। BNS की धारा 294, IPC 292 के स्थान पर, अश्लील पुस्तकों, पुस्तिकाओं, रेखाचित्रों, चित्रों और अन्य वस्तुओं के विक्रय, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रसार को दंडित करती है, और अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी सामग्री के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से शामिल करती है; यह विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या के हित में लोकहित हेतु उचित ठहराई गई कृतियों, और धार्मिक तथा विरासत उपयोगों हेतु अपवाद बनाए रखती है। धारा 295, IPC 293 के स्थान पर, ऐसी वस्तुएँ बालक को बेचने को दंडित करती है। धारा 296, IPC 294 के स्थान पर, सार्वजनिक स्थान में या उसके निकट दूसरों को क्षोभ पहुँचाने वाले अश्लील कार्यों, गीतों और शब्दों को दंडित करती है। इलेक्ट्रॉनिक अश्लीलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 67 और 67A से भी आच्छादित है।
| कसौटी | स्रोत | मानक |
|---|---|---|
| हिकलिन कसौटी | आर बनाम हिकलिन (1868), मुख्य न्यायाधीश कॉकबर्न, इंग्लैंड | क्या सामग्री की प्रवृत्ति उन्हें भ्रष्ट और दूषित करने की है जिनके मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में वह पड़ सकती है; अलग-थलग अंश किसी कृति को दोषी ठहरा सकते थे |
| भारत में हिकलिन का प्रयोग | रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965) | लेडी चैटर्लीज़ लवर के अकटे संस्करण की बिक्री अश्लील ठहराई गई; न्यायालय ने हिकलिन लागू किया, यद्यपि कृति को समग्र रूप में देखने की अपेक्षा की |
| मिलर कसौटी | मिलर बनाम कैलिफ़ोर्निया (1973), अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय | तीन अंग: औसत व्यक्ति, समकालीन सामुदायिक मानक लागू करते हुए, कृति को समग्र रूप में कामुक रुचि जगाने वाली पाए; वह विधि द्वारा परिभाषित यौन आचरण को स्पष्टतः आपत्तिजनक ढंग से दिखाए; समग्र रूप में उसमें गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य न हो |
| समकालीन सामुदायिक मानक | अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) | हिकलिन छोड़ा गया; अश्लीलता समकालीन सामुदायिक मानकों पर, कृति को समग्र रूप में और उसके संदर्भ तथा संदेश को देखते हुए, परखी जाए; नस्लवाद-विरोधी संदेश देने वाला एक नग्न युगल का पत्रिका छायाचित्र अश्लील नहीं था |
इनके बीच, एक बांग्ला उपन्यास पर समरेश बोस बनाम अमल मित्र (1985) ने न्यायाधीश से कृति को लेखक और सामान्य पाठक की आँखों से देखने को कहा, और फ़िल्म बैंडिट क्वीन पर बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून (1996) ने ठहराया कि यौन हिंसा के फ़िल्म के विषय की सेवा करने वाला नग्नता का दृश्य अश्लील नहीं था। इस प्रकार भारतीय विधि की गति हिकलिन के सबसे असुरक्षित पाठक, अलग-थलग अंशों से परखे गए, से समुदाय के समकालीन मानकों, कृति को समग्र रूप में परखते हुए, की ओर है, जो मिलर और उससे पहले के अमेरिकी वाद रॉथ बनाम संयुक्त राज्य (1957) की भी दिशा है।
6. महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, और प्रसिद्ध वाद
महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 अशिष्ट रूपण को किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसा चित्रण बताता है जो अशिष्ट, महिलाओं के लिए अपमानजनक या तिरस्कारपूर्ण हो, या लोक नैतिकता को भ्रष्ट, दूषित या क्षत करने की संभावना रखे। यह ऐसे रूपण वाले विज्ञापनों और ऐसी पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पत्रों, स्लाइडों, फ़िल्मों, लेखों, रेखाचित्रों, चित्रों, छायाचित्रों, रूपणों या आकृतियों के उत्पादन, विक्रय, वितरण या प्रसार का निषेध करता है, लोकहित हेतु उचित ठहराई गई या धार्मिक प्रयोजनों हेतु रखी गई कृतियों के अपवादों सहित। यह विज्ञापनदाताओं और प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल अश्लीलता को नहीं, स्वयं चित्रण को लक्ष्य करता है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 उन समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को परिभाषित करता है और उन्हें अपराध बनाता है, उनमें सार्वजनिक दृष्टि में किसी भी स्थान पर अपमानित करने के आशय से किसी सदस्य का जानबूझकर अपमान या उसे भयभीत करना, और सार्वजनिक दृष्टि में किसी सदस्य को जाति-नाम से गाली देना। मीडिया के लिए इसका अर्थ है कि प्रसारण पर बोले गए या ऑनलाइन पोस्ट किए गए शब्द, सार्वजनिक दृष्टि में किसी स्थान पर, इस अधिनियम के दायरे में आ सकते हैं, और अत्याचारों की रिपोर्टिंग को पीड़ितों को और अपमानित करने से बचना चाहिए। अधिनियम 2015 और 2018 के संशोधनों से सशक्त हुआ; 2018 के संशोधन ने सुभाष काशीनाथ महाजन (2018) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उत्तर में अग्रिम ज़मानत पर रोक बहाल की।
- तिलक (1897, 1908) और गांधी (1922): समाचार-पत्र लेखों हेतु राजद्रोह अभियोग।
- रोमेश थापर और बृज भूषण (1950), सकाल (1962), बेनेट कोलमैन (1972), इंडियन एक्सप्रेस (1985): प्रेस स्वतंत्रता और प्रेस अर्थशास्त्र (अध्याय 12)।
- एम. एस. एम. शर्मा (1959): विशेषाधिकारों पर सर्चलाइट वाद।
- आर. राजगोपाल (1994): मृत्युदंड प्राप्त क़ैदी की आत्मकथा का प्रकाशन, निजता और अधिकारियों की मानहानि।
- अवीक सरकार (2014): अश्लीलता की सामुदायिक-मानक कसौटी।
- श्रेया सिंघल (2015), सुब्रमण्यम स्वामी (2016), विनोद दुआ (2021) और वोम्बटकेरे (2022): ऑनलाइन वाक्, आपराधिक मानहानि और राजद्रोह।
मुख्य बिंदु
- मानहानि (IPC 499–502) अब BNS धारा 356 है, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी: 356(1) में परिभाषा और दस अपवाद; 356(2) में दो वर्ष तक सादा कारावास, जुर्माना, दोनों, या सामुदायिक सेवा; 356(3)–(4) में मुद्रण और विक्रय; सुब्रमण्यम स्वामी (2016) में आपराधिक मानहानि वैध; राजगोपाल (1994) अधिकारियों के क्षतिपूर्ति दावों को सीमित करता है।
- राजद्रोह (IPC 124A, 1870 से) केदार नाथ (1962) में सीमित रूप में पढ़ा गया, वोम्बटकेरे (2022) में स्थगित रखा गया और BNS से हटाया गया; BNS धारा 152 संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को आजीवन या सात वर्ष तक के कारावास से दंडित करती है, और सरकार की विधिसम्मत आलोचना को बाहर रखती है; यह नई संख्या में राजद्रोह नहीं है।
- न्यायालय अवमान अधिनियम 1971: सिविल और आपराधिक अवमान, धाराओं 3, 4 और 5 में बचाव, 2006 से सत्य बचाव, छह माह या 2,000 रुपये तक दंड; शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (धाराएँ 3 और 5) 2006 की ARC संस्तुति के बावजूद बना है; अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार (सर्चलाइट, 1959), अनुच्छेद 361A सहित।
- 1867 का अधिनियम प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित (1 मार्च 2024 से; पत्र-पत्रिकाएँ, प्रेस महापंजीयक द्वारा; पुस्तकों पर कोई दावा नहीं); श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 (1958 में वैध; मजीठिया तक वेतन बोर्ड, 2014 में वैध) OSH संहिता 2020 में समाहित, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है, जब 1955 का अधिनियम निरस्त हुआ।
- अश्लीलता (IPC 292–294) अब BNS 294–296 है; कसौटियाँ हिकलिन (1868; रंजीत उदेशी 1965) से मिलर के तीन अंगों (1973) और अवीक सरकार (2014) के सामुदायिक मानकों तक गईं; 1986 का अधिनियम महिलाओं के अशिष्ट रूपण को रोकता है; 1989 का अधिनियम मीडिया सहित सार्वजनिक दृष्टि में जातिगत अपमान को दंडित करता है।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मानहानि का अपराध, जो पहले IPC की धाराओं 499 से 502 में था, कहाँ है?
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उत्तर: C — धारा 356
BNS धारा 356 IPC की चारों मानहानि धाराओं को समेकित करती है, परिभाषा और अपवाद बनाए रखते हुए और दंड के रूप में सामुदायिक सेवा जोड़ते हुए। धारा 152 संप्रभुता को संकट में डालने वाले कृत्यों से, धारा 294 अश्लील सामग्री से, और धारा 72 कुछ अपराधों की पीड़िताओं की पहचान उजागर करने से संबंधित है।केदार नाथ सिंह (1962) में सर्वोच्च न्यायालय ने:
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उत्तर: B — धारा 124A को वैध ठहराया पर उसे हिंसा भड़काने या लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले शब्दों तक सीमित किया
केदार नाथ ने धारा को वैध ठहराया पर सीमित रूप में पढ़ा ताकि हिंसा के उद्दीपन या लोक अव्यवस्था की प्रवृत्ति के बिना कठोर आलोचना राजद्रोह न हो। धारा कभी रद्द नहीं हुई; वोम्बटकेरे (2022) में उसे स्थगित रखा गया और फिर BNS से हटाया गया।अभिकथन (A): भारतीय न्याय संहिता 2023 में राजद्रोह का कोई अपराध नहीं है। कारण (R): BNS की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। राजद्रोह इसलिए अनुपस्थित है क्योंकि संसद ने, विधि आयोग की 2023 की उसे बनाए रखने की संस्तुति के बावजूद, उसे हटाने का चयन किया; धारा 152 एक अलग अपराध है जो सरकार के प्रति अप्रीति नहीं, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता है, अतः उसका अस्तित्व राजद्रोह के न होने का कारण नहीं है।श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 किस श्रम संहिता में समाहित विधियों में है?
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उत्तर: D — व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएँ संहिता 2020
OSH संहिता 2020 केंद्रीय श्रम विधियों के एक समूह को समेकित करती है, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 उनमें है। अन्य तीन संहिताएँ 2019 और 2020 में पारित चार में उसकी साथी हैं पर इस अधिनियम को समाहित नहीं करतीं। चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू की गईं, जब 1955 का अधिनियम निरस्त हुआ।अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने:
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उत्तर: A — हिकलिन कसौटी छोड़ी और कृति को समग्र रूप में परखते हुए समकालीन सामुदायिक मानक अपनाए
अवीक सरकार ने ठहराया कि हिकलिन अब कसौटी नहीं है और अश्लीलता समकालीन सामुदायिक मानकों पर, कृति को समग्र रूप में और उसके संदेश को देखते हुए, परखी जानी चाहिए। हिकलिन रंजीत उदेशी (1965) में लागू हुआ था; धाराएँ रद्द नहीं हुईं; और न्यायालय ने मिलर का अमेरिकी राज्य-विधि वाला अंग नहीं अपनाया।निम्न में से कौन-से मिलर कसौटी (1973) के अंग हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — औसत व्यक्ति, समकालीन सामुदायिक मानक लागू करते हुए, कृति को समग्र रूप में कामुक रुचि जगाने वाली पाए; C — यह विधि द्वारा परिभाषित यौन आचरण को स्पष्टतः आपत्तिजनक ढंग से दिखाए; D — समग्र रूप में इसमें गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य न हो
मिलर के तीन अंग हैं सामुदायिक मानकों के अंतर्गत औसत व्यक्ति के लिए कामुक आकर्षण, विधि द्वारा परिभाषित यौन आचरण का स्पष्टतः आपत्तिजनक चित्रण, और गंभीर मूल्य का अभाव। चौथा विकल्प 1868 की हिकलिन कसौटी है, जिससे मिलर और बाद में अवीक सरकार दूर हुए।न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमान हेतु सादे कारावास की अधिकतम अवधि कितने माह है? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 6
धारा 12 छह माह तक के सादे कारावास, या 2,000 रुपये तक के जुर्माने, या दोनों का उपबंध करती है। दंड जानबूझकर हल्का है; प्रकाशन हेतु वास्तविक दंड प्रायः वह क्षमायाचना है जो न्यायालय माँगता है।प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 निरस्त होकर किससे प्रतिस्थापित हुआ है?
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उत्तर: A — प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023, 1 मार्च 2024 से प्रभावी
प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 ने 1 मार्च 2024 से 1867 के अधिनियम का स्थान लिया और पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण से संबंधित है। प्रेस परिषद अधिनियम परिषद को, 1954 का अधिनियम वैधानिक निक्षेप को, और 1995 का अधिनियम केबल टेलीविज़न को विनियमित करता है।सर्चलाइट वाद, एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा (1959), में सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया कि:
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उत्तर: C — भाषण का निकाला गया अंश प्रकाशित होने पर विधानमंडल के विशेषाधिकार संपादक के अनुच्छेद 19(1)(a) अधिकार पर प्रबल रहे
न्यायालय ने ठहराया कि अनुच्छेद 194(3) के विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन नहीं थे, अतः निकाला गया अंश प्रकाशित करना विशेषाधिकार भंग के रूप में दंडनीय हो सकता था। अन्य विकल्प निर्णय को उलटते हैं; अनुच्छेद 361A (1978) ने बाद में कार्यवाही की सारतः सत्य रिपोर्टों की रक्षा की, पर निकाली गई सामग्री की नहीं।IPC धाराओं 292 से 294 के अश्लीलता उपबंध अब भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं में हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — धारा 295; C — धारा 296; D — धारा 294
BNS धारा 294 IPC 292 (अश्लील पुस्तकें और वस्तुएँ, अब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित) के, धारा 295 IPC 293 (बालक को विक्रय) के, और धारा 296 IPC 294 (अश्लील कार्य और गीत) के स्थान पर है। धारा 356 मानहानि है।