मीडिया विधि और नैतिकता I: भारत और विश्व में विधि और नैतिकता की अवधारणा; भारत का संविधान, उसका ऐतिहासिक विकास और प्रासंगिकता; और अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके प्रमुख वाद
1. भारत और विश्व में विधि और नैतिकता की अवधारणा
विधि राज्य द्वारा बनाए या मान्य और न्यायालयों तथा दंडों द्वारा लागू किए गए नियमों का समूह है; नैतिकता उचित आचरण के बारे में नैतिक सिद्धांतों का समूह है, जिसका पालन स्वेच्छा से होता है या जिसे केवल पेशेवर और सामाजिक दबाव लागू करता है। दोनों परस्पर व्यापी हैं पर एक नहीं। कुछ अनैतिक कार्य विधिसम्मत हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पर शोकग्रस्त परिवार का छायाचित्र बिना सहमति छापना; कुछ विधिसम्मत प्रतिबंध नैतिक रूप से विवादित हैं। भारत में मीडिया विधि संविधान से, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए क़ानूनों से, नियमों और दिशानिर्देशों जैसे अधीनस्थ विधान से, और न्यायिक पूर्व-निर्णय से आती है, क्योंकि भारत सामान्य-विधि (कॉमन लॉ) परंपरा का पालन करता है जिसमें उच्च न्यायालयों के निर्णय निचले न्यायालयों को बाँधते हैं; अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है।
अन्यत्र ढाँचा भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन (1791) कहता है कि कांग्रेस वाक् या प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगी, और अमेरिकी न्यायालय भारतीय न्यायालयों से अधिक दृढ़ता से वाक् की रक्षा करते हैं, उदाहरणार्थ यह अपेक्षा करते हुए कि उद्दीपन आसन्न विधिविरुद्ध कार्रवाई की ओर निर्देशित हो। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है; मानवाधिकार अधिनियम 1998 ने मानवाधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय (1950) का अनुच्छेद 10 लागू किया, जो लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। फ़ोन-हैकिंग कांड और लेवसन जाँच (2011–12) के बाद 2014 में प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन के स्थान पर इंडिपेंडेंट प्रेस स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (IPSO) आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966) के अनुच्छेद 19 सीमाओं की परवाह किए बिना किसी भी माध्यम से सूचना और विचार खोजने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
| नैतिक दृष्टिकोण | चिंतक | यह पत्रकार से क्या पूछता है |
|---|---|---|
| सद्गुण नीति और स्वर्णिम मध्य | अरस्तू | अति और अभाव दोनों से बचते हुए अच्छे चरित्र का व्यक्ति क्या करेगा? |
| कर्तव्य नीति (निरपेक्ष आदेश) | इमैनुएल कांट | क्या मेरा कार्य-नियम सार्वभौमिक विधि बन सकता है, और क्या मैं लोगों को केवल साधन नहीं, साध्य मान रहा हूँ? |
| उपयोगितावाद | जे. एस. मिल | कौन-सा चयन अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करता है? |
| अज्ञान का पर्दा | जॉन रॉल्स, अ थियरी ऑफ़ जस्टिस (1971) | क्या मैं यह निर्णय स्वीकार करूँगा यदि मुझे न पता हो कि मैं संवाददाता होऊँगा या वह व्यक्ति जिस पर रिपोर्ट है? |
| पॉटर बॉक्स | राल्फ़ पॉटर | स्थिति परिभाषित करो, मूल्य पहचानो, सिद्धांत चुनो, और निष्ठाएँ तौलो |
2. भारत का संविधान: ऐतिहासिक विकास और प्रासंगिकता
गारंटीशुदा अधिकारों, वाक् स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस सहित, की माँग राष्ट्रीय आंदोलन का अंग थी: कॉमनवेल्थ ऑफ़ इंडिया बिल (1925), नेहरू रिपोर्ट (1928) और कांग्रेस के कराची प्रस्ताव (1931), प्रत्येक ने मौलिक अधिकारों की सूची दी। प्रेस स्वतंत्रता व्यवहार में, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियमों तथा तिलक और गांधी पर राजद्रोह के अभियोगों के विरुद्ध, लड़ी गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; उसकी प्रारूप समिति, 29 अगस्त 1947 को गठित, के अध्यक्ष बी. आर. आंबेडकर थे; संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। शासन की संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी अधिकार-पत्र और अन्य मॉडलों से।
मीडिया के लिए संविधान की प्रासंगिकता प्रत्यक्ष है। भाग III मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाता है: अनुच्छेद 13 उनसे असंगत विधियों को शून्य करता है, और अनुच्छेद 32 किसी भी व्यक्ति को उनके प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने देता है, जिस अधिकार को आंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा; अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को व्यापक रिट शक्ति देता है। केशवानंद भारती (1973) का मूल संरचना सिद्धांत संसद को संशोधन द्वारा संविधान की आवश्यक विशेषताएँ नष्ट करने से रोकता है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, में निजता पढ़ी गई है (के. एस. पुट्टस्वामी, 2017), जिसे मीडिया को जनता के जानने के अधिकार से संतुलित करना होता है। अनुच्छेद 105 और 194 विधायी विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं, और चवालीसवें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 361A विधायी कार्यवाही की सारतः सत्य रिपोर्टों की रक्षा करता है।
3. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2)
अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रेस पर अलग खंड नहीं है: संविधान सभा में आंबेडकर ने कहा कि प्रेस के कोई विशेष अधिकार नहीं हैं जो व्यक्तिगत नागरिक से परे हों, क्योंकि संपादक और प्रबंधक अपनी ही स्वतंत्रता का प्रयोग करने वाले नागरिक हैं। फिर भी न्यायालयों ने पहले ही वादों से अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस स्वतंत्रता पढ़ी है। इस अधिकार में प्रसार की स्वतंत्रता, किसी भी माध्यम में प्रकाशन, प्रसारण, सूचना प्राप्त करना (जानने का अधिकार, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, 1975, में मान्य और यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स, 2002, में प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि जानने के मतदाताओं के अधिकार पर लागू), वाणिज्यिक वाक् (टाटा प्रेस बनाम महानगर टेलीफ़ोन निगम, 1995, हमदर्द दवाख़ाना, 1960, से हटते हुए), और मौन रहने का अधिकार (बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य, 1986) शामिल माने गए हैं। अधिकार नागरिकों का है; कंपनियों ने इसे अपने नागरिक अंशधारकों और संपादकों के माध्यम से उठाया है।
अनुच्छेद 19(2) राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में, या न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में, इस अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने देता है। सूची संपूर्ण है: किसी अन्य आधार पर प्रतिबंध, चाहे कितना भी आकर्षक हो, असंवैधानिक है। यह सदा इतनी लंबी नहीं थी। मूल खंड केवल अपलेख, अपवचन, मानहानि, न्यायालय अवमान, शालीनता या नैतिकता, और राज्य की सुरक्षा को कमज़ोर करने या उसे उलटने की प्रवृत्ति वाले विषयों हेतु प्रतिबंध की अनुमति देता था। रोमेश थापर और बृज भूषण के बाद पारित संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 ने लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध-उद्दीपन जोड़े और "युक्तियुक्त" शब्द डाला; सोलहवें संशोधन (1963) ने भारत की संप्रभुता और अखंडता जोड़ी।
4. अनुच्छेद 19(1)(a) और मीडिया पर प्रमुख वाद
| वाद | तथ्य | सिद्धांत |
|---|---|---|
| रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) | मद्रास ने लोक-सुरक्षा विधि के अंतर्गत पत्रिका क्रॉस रोड्स के प्रवेश और प्रसार पर प्रतिबंध लगाया | वाक् स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है, जो प्रसार की स्वतंत्रता से सुरक्षित है; "लोक व्यवस्था" तब आधार नहीं थी, अतः प्रतिबंध गिरा |
| बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950) | साप्ताहिक ऑर्गनाइज़र पर पूर्व-सेंसरशिप आदेश लगाया गया | पत्रिका की पूर्व-सेंसरशिप प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है; आदेश रद्द हुआ |
| एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ (1958) | श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 और वेतन बोर्ड के निर्णय को चुनौती | प्रेस श्रम विधि जैसी सामान्य विधियों से मुक्त नहीं, पर जो विधि प्रत्यक्ष या अनिवार्यतः प्रेस स्वतंत्रता घटाए वह अमान्य है; अधिनियम वैध रहा, वेतन बोर्ड का निर्णय रद्द हुआ |
| सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) | मूल्य-और-पृष्ठ अनुसूची ने समाचार-पत्र के मूल्य को उसकी पृष्ठ संख्या से बाँधा | राज्य व्यावसायिक पक्ष के विनियमन हेतु प्रसार या आयतन नहीं घटा सकता; वाक् पर केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर प्रतिबंध संभव है |
| बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) | अख़बारी काग़ज़ नीति ने समाचार-पत्रों के पृष्ठों की संख्या सीमित की | प्रेस स्वतंत्रता में सामग्री और प्रसार दोनों आते हैं; पृष्ठ सीमित करने हेतु अख़बारी काग़ज़ का नियंत्रण अनुच्छेद 19(1)(a) को कम करता था |
| इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ (1985) | अख़बारी काग़ज़ पर आयात शुल्क लगाया गया | प्रेस पर कर लग सकता है, पर इतना भारी कर जो प्रसार घटाए प्रेस स्वतंत्रता का उल्लंघन है; सरकार को शुल्क की पुनर्जाँच का निर्देश |
| एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989) | आरक्षण पर तमिल फ़िल्म ओरे ओरु ग्रामथिले का प्रमाणपत्र उच्च न्यायालय ने रद्द किया | अभिव्यक्ति तभी दबाई जा सकती है जब ख़तरा निकट और प्रत्यक्ष हो, "बारूद के ढेर में चिंगारी जैसा"; राज्य को हिंसा की धमकियों के आगे झुकने के बजाय अभिव्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए; प्रमाणपत्र बहाल हुआ |
| सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995) | क्रिकेट मैचों के प्रसारण के अधिकार पर विवाद | वायु-तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं; प्रसारण अनुच्छेद 19(1)(a) का अंग है; इसे सरकार के एकाधिकार के बजाय स्वतंत्र लोक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होना चाहिए |
| श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) | IT अधिनियम की धारा 66A के अंतर्गत ऑनलाइन पोस्ट पर गिरफ़्तारियाँ | धारा 66A अस्पष्ट और अति-व्यापक होने से रद्द; चर्चा और पक्षपोषण संरक्षित, केवल उद्दीपन प्रतिबंधित हो सकता है; धारा 69A के अंतर्गत अवरोधन सुरक्षा-उपायों सहित वैध; धारा 79 सीमित रूप में पढ़ी गई |
| अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) | अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर में लंबा इंटरनेट बंद | इंटरनेट पर वाक् और व्यापार अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) से संरक्षित हैं; अनिश्चितकालीन निलंबन अनुमेय नहीं; आदेश प्रकाशित, आवश्यक, आनुपातिक और आवधिक रूप से समीक्षित होने चाहिए |
इन वादों से दो रेखाएँ गुज़रती हैं। पहली प्रेस के आर्थिक जीवन की रक्षा करती है: सकाल, बेनेट कोलमैन और इंडियन एक्सप्रेस सभी ने ठहराया कि राज्य प्रसार घटाने हेतु मूल्य, अख़बारी काग़ज़ या कर का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाशन के साधनों पर प्रतिबंध वाक् पर प्रतिबंध है। दूसरी सामग्री पर प्रतिबंध की कसौटी तय करती है: रंगराजन का निकट-और-प्रत्यक्ष संबंध और श्रेया सिंघल की पक्षपोषण तथा उद्दीपन के बीच की रेखा वाक् और हानि के बीच निकट संबंध की माँग करती हैं। अन्य वाद चित्र पूरा करते हैं: आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) ने सार्वजनिक अभिलेखों की सामग्री के प्रकाशन की रक्षा की और ठहराया कि लोक अधिकारी अपने शासकीय आचरण पर क्षतिपूर्ति हेतु वाद नहीं ला सकते जब तक प्रकाशन सत्य की लापरवाह उपेक्षा से न हुआ हो, साथ ही निजता के अधिकार को मान्यता दी; सहारा इंडिया रियल एस्टेट बनाम SEBI (2012) ने निष्पक्ष सुनवाई की रक्षा हेतु संकीर्ण परिस्थितियों में न्यायालयों को किसी मामले की रिपोर्टों का प्रकाशन स्थगित करने दिया।
5. आपातकाल और गारंटी की सीमाएँ
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करता है, और अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करने देता है। जून 1975 से मार्च 1977 के आपातकाल ने दिखाया कि प्रेस के लिए इसका क्या अर्थ है: पूर्व-सेंसरशिप, आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम 1976, प्रेस परिषद की समाप्ति और समाचार एजेंसियों का विलय। चवालीसवें संशोधन (1978) ने उत्तर दिया: अनुच्छेद 358 अब केवल तभी लागू होता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित हो, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं; अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते; आपातकाल घोषणा के आधार के रूप में "आंतरिक अशांति" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" आया; और अनुच्छेद 361A ने विधायी कार्यवाही के प्रकाशन की रक्षा की।
मुख्य बिंदु
- विधि राज्य-निर्मित और प्रवर्तित है; नैतिकता स्वैच्छिक और पेशेवर। भारतीय मीडिया विधि संविधान, क़ानूनों, नियमों और पूर्व-निर्णय (अनुच्छेद 141) से आती है। अमेरिकी पहला संशोधन (1791), ब्रिटेन के मानवाधिकार अधिनियम 1998 और IPSO (2014) सहित ECHR अनुच्छेद 10, और UDHR तथा ICCPR अनुच्छेद 19 विश्व का चित्र बनाते हैं; नैतिक उपकरणों में अरस्तू, कांट, मिल, रॉल्स और पॉटर बॉक्स आते हैं।
- संविधान 1925, 1928 और 1931 की अधिकार माँगों से विकसित हुआ; सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ; मीडिया के लिए अनुच्छेद 13, 32, 226, 21 (निजता, 2017) और 361A सबसे महत्वपूर्ण हैं।
- अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस खंड नहीं पर प्रेस स्वतंत्रता, प्रसार, प्रसारण, जानने का अधिकार, वाणिज्यिक वाक् और मौन शामिल हैं; अनुच्छेद 19(2) के आठ आधार संपूर्ण हैं, पहले संशोधन (1951: लोक व्यवस्था, मैत्रीपूर्ण संबंध, उद्दीपन, "युक्तियुक्त") और सोलहवें (1963: संप्रभुता और अखंडता) से विस्तारित।
- प्रमुख वाद: रोमेश थापर और बृज भूषण (1950), एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (1958), सकाल (1962), बेनेट कोलमैन (1972), इंडियन एक्सप्रेस (1985), रंगराजन (1989), क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995), श्रेया सिंघल (2015), अनुराधा भसीन (2020), राजगोपाल (1994) और सहारा (2012) सहित।
- अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है, चवालीसवें संशोधन (1978) के बाद अब केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण हेतु, जिसने अनुच्छेद 20 और 21 को भी सुरक्षित किया और अनुच्छेद 361A जोड़ा।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रिका क्रॉस रोड्स पर प्रतिबंध मुख्यतः किस कारण रद्द किया?
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उत्तर: A — वाक् स्वतंत्रता में प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है, और "लोक व्यवस्था" तब अनुच्छेद 19(2) में आधार नहीं थी
न्यायालय ने ठहराया कि विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्रसार की स्वतंत्रता से सुरक्षित है, और मूल अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था नहीं थी, अतः प्रतिबंध टिक नहीं सका; इससे पहला संशोधन (1951) आया। कोई अलग प्रेस अनुच्छेद नहीं है, और अन्य विकल्प फ़िल्म और प्रसारण पर बाद के वादों के हैं।बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950) किस निर्णय हेतु याद किया जाता है?
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उत्तर: B — पत्रिका की पूर्व-सेंसरशिप प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है
यह वाद साप्ताहिक ऑर्गनाइज़र पर पूर्व-सेंसरशिप आदेश से संबंधित था, जिसे न्यायालय ने प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में रद्द किया। अख़बारी काग़ज़ कोटा बेनेट कोलमैन (1972) में रद्द हुआ, आपराधिक मानहानि सुब्रमण्यम स्वामी (2016) में वैध ठहरी, और धारा 66A श्रेया सिंघल (2015) में गिरी।"वायु-तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं" और प्रसारण स्वतंत्र लोक प्राधिकरण द्वारा विनियमित हो, यह सिद्धांत किसमें प्रतिपादित हुआ?
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उत्तर: D — सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995)
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल वाद (1995) ने ठहराया कि आवृत्तियाँ लोकहित में प्रयुक्त होने वाली सार्वजनिक संपत्ति हैं और प्रसारण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का अंग है। सकाल समाचार-पत्र अर्थशास्त्र पर, रंगराजन फ़िल्म पर, और अनुराधा भसीन इंटरनेट पहुँच पर है।निम्न में से कौन-से अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त प्रतिबंधों के आधार हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — मानहानि; C — भारत की संप्रभुता और अखंडता; D — लोक व्यवस्था
आठ आधार हैं संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय अवमान, मानहानि और अपराध-उद्दीपन। "आर्थिक हित" आधार नहीं है, इसीलिए सकाल पेपर्स ने ठहराया कि व्यवसाय के विनियमन हेतु वाक् पर प्रतिबंध नहीं लग सकता।अभिकथन (A): सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) में सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार-पत्र के मूल्य को उसकी पृष्ठ संख्या से जोड़ने वाली योजना रद्द की। कारण (R): न्यायालय ने ठहराया कि समाचार-पत्र के व्यावसायिक पक्ष के विनियमन हेतु, अनुच्छेद 19(2) के आधारों को छोड़कर, वाक् स्वतंत्रता नहीं घटाई जा सकती। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: मूल्य-पृष्ठ अनुसूची ने प्रसार और आयतन घटाए, और क्योंकि व्यवसाय का विनियमन अनुच्छेद 19(2) का आधार नहीं है, वाक् पर प्रतिबंध विफल हुआ। इसी तर्क से बाद में बेनेट कोलमैन (1972) में अख़बारी काग़ज़ की पृष्ठ-सीमाएँ रद्द हुईं।श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) ने कौन-सा उपबंध रद्द किया?
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उत्तर: C — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A
धारा 66A, जो "घोर आपत्तिजनक" या "धमकी भरे" संदेश भेजने को दंडित करती थी, अस्पष्ट और अति-व्यापक ठहराई गई। उसी निर्णय ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा-उपायों सहित अवरोधन शक्ति, धारा 69A, को वैध ठहराया। राजद्रोह रद्द नहीं हुआ था; उसे 2022 में स्थगित रखा गया और BNS से हटा दिया गया।अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) ने ठहराया कि:
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उत्तर: B — इंटरनेट पर वाक् और व्यापार संरक्षित हैं, और इंटरनेट का अनिश्चितकालीन निलंबन अनुमेय नहीं
न्यायालय ने ठहराया कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षित हैं, अनिश्चितकालीन निलंबन अनुमेय नहीं, और निलंबन आदेश प्रकाशित होने चाहिए तथा आवश्यकता और आनुपातिकता हेतु समीक्षित होने चाहिए। अन्य विकल्प इसके विरुद्ध हैं या बेनेट कोलमैन के हैं।संविधान के किस क्रमांकित संशोधन ने अनुच्छेद 19(2) में "भारत की संप्रभुता और अखंडता" को आधार के रूप में जोड़ा? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 16
संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम 1963 ने भारत की संप्रभुता और अखंडता जोड़ी। पहले संशोधन (1951) ने इससे पहले लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध-उद्दीपन जोड़े थे, और "युक्तियुक्त" शब्द डाला था।निम्न में से कौन-से कथन एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989) में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क को दर्शाते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध तभी जब ख़तरा निकट और प्रत्यक्ष हो, बारूद के ढेर में चिंगारी जैसा; D — राज्य को हिंसा की धमकियों के आगे झुकने के बजाय स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए
रंगराजन ने अभिव्यक्ति और ख़तरे के बीच निकट और प्रत्यक्ष संबंध की माँग की और हिंसा की धमकियों को प्रमाणित फ़िल्म को चुप कराने नहीं दिया। पूर्व प्रमाणन के. ए. अब्बास (1970) में वैध ठहरा और रंगराजन में प्रश्नांकित नहीं है, और निर्णय ने ठीक इसी तर्क को अस्वीकार किया कि धमकी भरे विरोध रद्दीकरण को उचित ठहराते हैं।लेवसन जाँच के बाद यूनाइटेड किंगडम में प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन का स्थान 2014 में किसने लिया?
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उत्तर: A — इंडिपेंडेंट प्रेस स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (IPSO)
IPSO ने 2014 में अधिकांश ब्रिटिश प्रेस के नियामक के रूप में प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन का स्थान लिया। ऑफ़कॉम ब्रिटेन के प्रसारण और संचार का नियमन करता है, जबकि भारतीय प्रेस परिषद और NBDSA भारतीय निकाय हैं।