मज़दूरी III: उपदान संदाय अधिनियम 1972 और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उनका स्थान

इकाई VIII की सूची के अंतिम दो अधिनियम मज़दूरी-संबंध से दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ हैं: उपदान, लंबी सेवा की समाप्ति पर नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली एकमुश्त राशि, और भविष्य निधि, एक अनिवार्य बचत जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी एक सार्वजनिक निधि के माध्यम से अंशदान करते हैं, पेंशन और बीमा योजना सहित। दोनों सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में समेकित हुए, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है। यह अध्याय हर अधिनियम को वैसे पढ़ाता है जैसे वह पूछा जाता है — व्याप्ति, पात्रता, छब्बीस-दिन की परिपाटी सहित उपदान सूत्र, समपहरण, तीन EPF योजनाएँ, अंशदान दरें और मज़दूरी-सीमा — हल की गई गणनाओं सहित, और फिर संहिता ने क्या बदला: नियत-अवधि कर्मचारियों के लिए आनुपातिक उपदान, मज़दूरी की व्यापक परिभाषा, और योजनाओं के विस्तार का संहिता का ढाँचा।

1. उपदान संदाय अधिनियम 1972: व्याप्ति और पात्रता

उपदान लंबी और निष्ठावान सेवा के पुरस्कार के रूप में आरंभ हुआ और पंचाटों तथा उपदान संदाय अधिनियम 1972 के माध्यम से वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभ बना। अधिनियम हर कारख़ाने, खान, तेल-क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी पर, हर उस दुकान या प्रतिष्ठान पर जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों में किसी दिन थे, और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू है; एक बार लागू होने पर यह संख्या दस से नीचे गिरने पर भी लागू रहता है। "कर्मचारी" कोई भी व्यक्ति है जो मज़दूरी पर कोई कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित हो, केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन अन्य नियमों से शासित पद धारण करने वाले व्यक्ति के अलावा; शिक्षक 2009 के एक संशोधन से लाए गए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में माना था कि वे परिभाषा से बाहर हैं। उपदान कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद नियोजन की समाप्ति पर, अधिवर्षिता पर, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर, या दुर्घटना या रोग से मृत्यु या निःशक्तता पर देय है — और अंतिम स्थिति में पाँच वर्ष की शर्त लागू नहीं होती (धारा 4(1))।

"निरंतर सेवा" (धारा 2A) अबाधित सेवा है, और यह बीमारी, दुर्घटना, अवकाश, बिना अवकाश अनुपस्थिति (जब तक उसे व्यवधान न माना जाए), कामबंदी, अवैध न होने वाली हड़ताल, तालाबंदी, या कर्मचारी के दोष से न हुई काम की रुकावट से बाधित नहीं होती। जो कर्मचारी एक वर्ष से अबाधित सेवा में न हो, उसे निरंतर सेवा में माना जाता है यदि उसने पिछले बारह महीनों में वास्तव में कम से कम 240 दिन (खान में भूमिगत या छह दिन से कम सप्ताह वाले प्रतिष्ठान में नियोजित हो तो 190 दिन) काम किया हो। प्रसूति अवकाश सेवा में गिना जाता है, 2018 के संशोधन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि तक।

2. उपदान सूत्र, सीमा, समपहरण और भुगतान

सेवा के हर पूरे वर्ष, या छह महीने से अधिक के वर्ष-भाग, के लिए नियोक्ता अंतिम ली गई मज़दूरी-दर पर आधारित पंद्रह दिनों की मज़दूरी की दर से उपदान देता है (धारा 4(2))। "मज़दूरी" का अर्थ ड्यूटी पर या अवकाश पर रहते अर्जित सभी परिलब्धियाँ है, जो व्यवहार में मूल मज़दूरी और महँगाई भत्ता है, बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, अतिकाल और अन्य भत्तों को छोड़कर। मासिक-दर वाले कर्मचारी के लिए पंद्रह दिनों की मज़दूरी अंतिम ली गई मासिक मज़दूरी-दर को छब्बीस से भाग देकर और पंद्रह से गुणा करके गिनी जाती है — छब्बीस-दिन की परिपाटी छब्बीस कार्य-दिवसों के महीने को दर्शाती है। पीस-दर वाले कर्मचारी के लिए दैनिक मज़दूरी समाप्ति से पहले के तीन महीनों की कुल मज़दूरी का औसत है; मौसमी प्रतिष्ठान में उपदान हर मौसम के लिए सात दिनों की मज़दूरी है। अतः उपदान = अंतिम ली गई मासिक मज़दूरी × 15 ÷ 26 × सेवा के पूरे वर्ष। जिस कर्मचारी की अंतिम मासिक मज़दूरी (मूल और DA) ₹26,000 थी और जिसने बीस वर्ष सेवा की, उसे 26,000 × 15 ÷ 26 × 20 = ₹3,00,000 मिलते हैं।

उपदान एक सीमा (धारा 4(3)) के अधीन है जो समय के साथ बढ़ाई गई है: 2010 से ₹10 लाख, और, उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचना से सीमा तय करने देने के बाद, 2018 से ₹20 लाख। चूँकि सीमा अब अधिसूचना का विषय है, वर्तमान आँकड़ा जाँचना चाहिए। नियोक्ता किसी पंचाट, करार या अनुबंध के अंतर्गत बेहतर शर्तें दे सकता है (धारा 4(5))। उपदान हुई क्षति की सीमा तक समपहृत हो सकता है, जहाँ सेवा नियोक्ता की संपत्ति को क्षति पहुँचाने वाले किसी कृत्य, जान-बूझकर लोप या उपेक्षा के लिए समाप्त हो; और पूर्णतः या अंशतः, जहाँ सेवा दंगाई या उच्छृंखल आचरण या हिंसा के लिए, या नियोजन के दौरान किए नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए समाप्त हो (धारा 4(6))। हर कर्मचारी को नामांकन करना होता है (धारा 6)। उपदान देय होने के तीस दिनों के भीतर, देरी पर साधारण ब्याज सहित, देना होता है (धारा 7), और विवाद में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, अपील सहित, निर्धारित होता है। यह न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से संरक्षित है (धारा 13), और नियोक्ताओं को, छूट न हो तो, इसके दायित्व का बीमा कराना होता है (धारा 4A, 1987 में जोड़ी गई)।

🧠 पहले वर्ष-भाग गिनिए
सूत्र लगाने से पहले सेवा को पूर्णांकित कीजिए: छह महीने से अधिक का वर्ष-भाग पूरा वर्ष गिना जाता है, और छह महीने या कम की उपेक्षा होती है। बारह वर्ष सात महीने तेरह वर्ष हैं; बारह वर्ष छह महीने बारह। ₹52,000 की अंतिम मज़दूरी पर तेरह वर्ष 52,000 × 15 ÷ 26 × 13 = ₹3,90,000 देते हैं।

3. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952

EPF और MP अधिनियम 1952 कारख़ानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन और जमा-संबद्ध बीमा का प्रावधान करता है। यह अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी उद्योग में लगे हर उस कारख़ाने पर लागू है जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, और बीस या अधिक व्यक्तियों वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान पर जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे; कम वाला प्रतिष्ठान स्वेच्छा से आच्छादित हो सकता है यदि नियोक्ता और अधिकांश कर्मचारी सहमत हों, और व्याप्ति, एक बार लागू होने पर, संख्या गिरने पर भी जारी रहती है। इसका प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है, केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले त्रिपक्षीय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अधीन, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्य कार्यपालक के रूप में। इसके अंतर्गत तीन योजनाएँ चलती हैं: कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952; कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना 1976, जो सेवा के दौरान मृत सदस्य के नामिती को एकमुश्त राशि देती है; और कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसने 1971 की परिवार पेंशन योजना का स्थान लिया।

अंशदान (मूल मज़दूरी, DA और प्रतिधारण भत्ते पर)दर
कर्मचारी12 प्रतिशत (20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों, रुग्ण इकाइयों और जूट, बीड़ी, ईंट, नारियल-जटा और ग्वार गम जैसे कुछ उद्योगों में 10 प्रतिशत)
नियोक्ताबराबर 12 प्रतिशत, जिसमें से 8.33 प्रतिशत (₹15,000 प्रति माह तक की मज़दूरी पर) पेंशन निधि में और शेष भविष्य निधि में जाता है
केंद्र सरकारपेंशन निधि में 1.16 प्रतिशत, ₹15,000 प्रति माह तक की मज़दूरी पर
EDLIकेवल नियोक्ता द्वारा देय (सीमा तक की मज़दूरी का 0.5 प्रतिशत)
वैधानिक मज़दूरी-सीमासितंबर 2014 से ₹15,000 प्रति माह

भविष्य निधि हर वर्ष घोषित दर पर ब्याज सहित संचित होती है और सेवानिवृत्ति या नियोजन छोड़ने पर निकाली जा सकती है, आवास, बीमारी, शिक्षा और विवाह के लिए आंशिक निकासी और अग्रिमों की अनुमति सहित; 2014 से हर सदस्य के पास सुवाह्य सार्वभौम खाता संख्या (UAN) है। 1995 की योजना के अंतर्गत कम से कम दस वर्ष की पेंशन-योग्य सेवा वाले सदस्य को अट्ठावन से (पहले घटी दर पर) पेंशन देय है, सरकार द्वारा तय न्यूनतम मासिक पेंशन सहित, और उत्तरजीवियों को परिवार पेंशन। सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में माना कि सभी कर्मचारियों को सार्वभौम रूप से दिए जाने वाले विशेष भत्ते अंशदान के लिए "मूल मज़दूरी" का भाग हैं, ताकि नियोक्ता वेतन को भत्तों में बाँटकर अंशदान न सिकोड़ सके; और 2022 में उसने पेंशन योजना के 2014 के संशोधन को बहुत हद तक बरक़रार रखा, जबकि पात्र सदस्यों को ऊँची वास्तविक मज़दूरी पर पेंशन माँगने का विकल्प दिया।

4. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उपदान और भविष्य निधि

सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ अधिनियमों को समेकित करती है, जिनमें उपदान अधिनियम और EPF अधिनियम हैं, और दोनों योजनाओं को उनके अपने अध्यायों में रखती है। उपदान अध्याय दस-कर्मचारी व्याप्ति, पाँच वर्ष की शर्त (मृत्यु या निःशक्तता पर छूट), पंद्रह-दिन-मज़दूरी सूत्र और अधिसूचना से सीमा बनाए रखता है; यह श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पाँच वर्ष को तीन पढ़ता है, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का नियम आगे ले जाते हुए; और यह नियत-अवधि कर्मचारी को उसके अनुबंध की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर, पाँच वर्ष की शर्त के बिना, उपदान का हक़दार बनाता है, ताकि क्रमिक नियत अवधियों पर लगे श्रमिक को इससे वंचित न किया जाए। भविष्य निधि अध्याय बीस-कर्मचारी सीमा और EPFO तथा केंद्रीय बोर्ड बनाए रखता है, और केंद्र सरकार को योजनाएँ बनाने और उन्हें अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू करने का अधिकार देता है। दोनों लाभ संहिता द्वारा परिभाषित "मज़दूरी" पर गिने जाते हैं, इस नियम सहित कि कुल पारिश्रमिक के आधे से अधिक बाहर रखे गए भत्ते वापस जोड़े जाते हैं — जो, मूल वेतन कम रखने वाले नियोक्ताओं के लिए, उस आधार को बढ़ाता है जिस पर भविष्य निधि और उपदान दिए जाते हैं।

प्रावधानपुराना अधिनियमसामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
उपदान व्याप्ति10 या अधिक व्यक्ति (उपदान अधिनियम 1972)10 या अधिक कर्मचारी
अर्हक सेवा5 वर्ष, मृत्यु या निःशक्तता को छोड़कर5 वर्ष (श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 3); नियत-अवधि कर्मचारियों के लिए आनुपातिक
उपदान सूत्रहर पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों की मज़दूरी (मासिक मज़दूरी × 15 ÷ 26)अपरिवर्तित
भविष्य निधि व्याप्ति20 या अधिक व्यक्ति (EPF अधिनियम 1952)20 या अधिक कर्मचारी, अधिसूचना से विस्तार योग्य
मज़दूरी-आधारमूल मज़दूरी, DA और प्रतिधारण भत्तासंहिता की "मज़दूरी", 50 प्रतिशत नियम सहित

मुख्य बिंदु

  • उपदान अधिनियम 1972: 10 या अधिक व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान (संख्या गिरने पर व्याप्ति जारी); अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या निःशक्तता पर पाँच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद देय (मृत्यु या निःशक्तता पर पाँच वर्ष की शर्त नहीं); निरंतर सेवा में वर्ष में 240 दिन (भूमिगत या छोटे सप्ताह वाले प्रतिष्ठानों में 190) आते हैं।
  • उपदान = अंतिम मासिक मज़दूरी (मूल + DA) × 15 ÷ 26 × पूरे वर्ष, छह महीने से अधिक का वर्ष-भाग वर्ष गिना जाता है; मौसमी: हर मौसम सात दिन; अधिसूचना से सीमा (2010 में ₹10 लाख, 2018 में ₹20 लाख; वर्तमान आँकड़ा जाँचें); क्षति, दंगाई आचरण या नैतिक अधमता पर समपहरण; 30 दिनों में भुगतान।
  • EPF और MP अधिनियम 1952: 20 या अधिक व्यक्ति; त्रिपक्षीय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अधीन EPFO; तीन योजनाएँ — EPF 1952, EDLI 1976 और EPS 1995 (जिसने परिवार पेंशन योजना 1971 का स्थान लिया)।
  • अंशदान: मूल, DA और प्रतिधारण भत्ते पर कर्मचारी और नियोक्ता से 12-12 प्रतिशत (निर्दिष्ट स्थितियों में 10 प्रतिशत); ₹15,000 तक की मज़दूरी पर नियोक्ता के हिस्से का 8.33 प्रतिशत पेंशन निधि में, और केंद्र से 1.16 प्रतिशत; EDLI नियोक्ता द्वारा; 2014 से UAN; सार्वभौम रूप से दिए भत्ते मूल मज़दूरी हैं (2019)।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (21 नवंबर 2025 से लागू): उपदान और भविष्य निधि अध्याय आगे ले जाए गए; नियत-अवधि कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष की शर्त के बिना आनुपातिक उपदान; श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीन वर्ष; दोनों 50 प्रतिशत नियम सहित संहिता की मज़दूरी पर गिने जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. उपदान संदाय अधिनियम 1972 उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू है जिनमें नियोजित हों कम से कम

    1. 50 व्यक्ति
    2. 20 व्यक्ति
    3. 5 व्यक्ति
    4. 10 व्यक्ति
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 10 व्यक्ति

    उपदान अधिनियम दस या अधिक व्यक्तियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर, और हर कारख़ाने, खान, तेल-क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी पर लागू है। बीस EPF अधिनियम और बोनस अधिनियम की सीमा है।
  2. कोई कर्मचारी तीन वर्ष की सेवा के बाद दुर्घटना में मर जाता है। उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत उपदान

    1. सामान्य दर के आधे पर देय है
    2. देय नहीं है, क्योंकि उसने पाँच वर्ष पूरे नहीं किए
    3. उसके नामिती या उत्तराधिकारियों को देय है, क्योंकि मृत्यु पर पाँच वर्ष की शर्त लागू नहीं होती
    4. केवल नियोक्ता की सहमति से देय है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — उसके नामिती या उत्तराधिकारियों को देय है, क्योंकि मृत्यु पर पाँच वर्ष की शर्त लागू नहीं होती

    धारा 4(1) पाँच वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त हटा देती है जहाँ नियोजन दुर्घटना या रोग से मृत्यु या निःशक्तता से समाप्त हो, और उपदान नामिती को या, न हो तो, उत्तराधिकारियों को, दी गई सेवा के लिए पूरी दर पर दिया जाता है।
  3. EPF और MP अधिनियम के अंतर्गत कौन-सी योजना सेवा के दौरान मरने वाले सदस्य के नामिती को एकमुश्त राशि देती है?

    1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952
    2. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना 1976
    3. परिवार पेंशन योजना 1971
    4. कर्मचारी पेंशन योजना 1995
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना 1976

    EDLI (1976) केवल नियोक्ता द्वारा वित्तपोषित बीमा लाभ है, जो सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु पर नामिती को दिया जाता है। EPS 1995 मासिक पेंशन (और परिवार पेंशन) देती है, और 1971 की परिवार पेंशन योजना को 1995 में EPS ने बदला।
  4. नियोक्ता के 12 प्रतिशत भविष्य निधि अंशदान में से कर्मचारी पेंशन योजना को जाने वाला भाग है

    1. 12 प्रतिशत, पूरी मज़दूरी पर
    2. 8.33 प्रतिशत, ₹15,000 प्रति माह तक की मज़दूरी पर
    3. 3.67 प्रतिशत, पूरी मज़दूरी पर
    4. 1.16 प्रतिशत, ₹15,000 प्रति माह तक की मज़दूरी पर
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 8.33 प्रतिशत, ₹15,000 प्रति माह तक की मज़दूरी पर

    मज़दूरी का 8.33 प्रतिशत, ₹15,000 की सीमा के अधीन, पेंशन निधि में जाता है और नियोक्ता के 12 प्रतिशत का शेष भविष्य निधि में रहता है (मज़दूरी सीमा पर हो तो 3.67 प्रतिशत)। केंद्र सरकार पेंशन निधि में 1.16 प्रतिशत जोड़ती है।
  5. धारा 4(6) के अंतर्गत इनमें से किसके लिए उपदान पूर्णतः या अंशतः समपहृत हो सकता है? सभी सही चुनिए।

    1. दंगाई या उच्छृंखल आचरण के लिए सेवा-समाप्ति
    2. प्रतिस्पर्धी में शामिल होने के लिए त्यागपत्र
    3. अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्ति
    4. नियोजन के दौरान किए नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए सेवा-समाप्ति
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — दंगाई या उच्छृंखल आचरण के लिए सेवा-समाप्ति; D — नियोजन के दौरान किए नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए सेवा-समाप्ति

    धारा 4(6) दंगाई या उच्छृंखल आचरण या हिंसा, नियोजन के दौरान नैतिक अधमता वाले अपराध, और, क्षति की सीमा तक, नियोक्ता की संपत्ति को हानि पहुँचाने वाले कृत्यों के लिए समपहरण की अनुमति देती है। त्यागपत्र और अधिवर्षिता सामान्य अवसर हैं जिन पर उपदान देय है।
  6. अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत नियत-अवधि कर्मचारी उपदान का हक़दार है भले उसका अनुबंध पाँच वर्ष से छोटा हो। कारण (R): संहिता नियत-अवधि कर्मचारी को उसके अनुबंध की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान देती है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: आनुपातिक नियम ठीक वह है जो नियत-अवधि कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष की शर्त हटाता है, ताकि क्रमिक छोटे अनुबंधों से उपदान से वंचित न किया जा सके; स्थायी कर्मचारियों को मृत्यु या निःशक्तता को छोड़ अब भी पाँच वर्ष चाहिए।
  7. अभिकथन (A): EPF और MP अधिनियम बीस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को स्वेच्छा से आच्छादित होने देता है। कारण (R): कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ने परिवार पेंशन योजना 1971 का स्थान लिया।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। स्वैच्छिक व्याप्ति नियोक्ता और अधिकांश कर्मचारियों के बीच सहमति पर निर्भर है (धारा 1(4)); 1971 की परिवार पेंशन योजना का EPS 1995 द्वारा प्रतिस्थापन योजनाओं के बारे में एक असंबद्ध तथ्य है।
  8. कोई कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है; उसकी अंतिम ली गई मासिक मज़दूरी (मूल और DA) ₹26,000 थी। उपदान संदाय अधिनियम के सूत्र से कितना उपदान देय है? राशि रुपये में लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 300000

    उपदान = मासिक मज़दूरी × 15 ÷ 26 × वर्ष = 26,000 × 15 ÷ 26 × 20 = 1,000 × 15 × 20 = ₹3,00,000। राशि अधिसूचित सीमा के भीतर है, और केवल मूल वेतन तथा DA गिने जाते हैं, बोनस या भत्ते नहीं।
  9. कोई कर्मचारी 12 वर्ष 7 महीने की निरंतर सेवा के बाद त्यागपत्र देता है; उसकी अंतिम ली गई मासिक मज़दूरी (मूल और DA) ₹52,000 थी। कितना उपदान देय है? राशि रुपये में लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 390000

    सात महीने का वर्ष-भाग छह महीने से अधिक है, इसलिए सेवा 13 वर्ष गिनी जाती है। उपदान = 52,000 × 15 ÷ 26 × 13 = 2,000 × 15 × 13 = ₹3,90,000। यदि वह 12 वर्ष 6 महीने पर छोड़ता, तो केवल 12 वर्ष गिने जाते, जिससे ₹3,60,000 मिलते।
  10. किसी कर्मचारी की मूल मज़दूरी और महँगाई भत्ता ₹12,500 प्रति माह है। 12 प्रतिशत की मानक दर पर हर महीने उसका अपना भविष्य निधि अंशदान कितना है? राशि रुपये में लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 1500

    12% × ₹12,500 = ₹1,500। नियोक्ता बराबर 12 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन निधि में और शेष भविष्य निधि में जाता है; कर्मचारी का पूरा हिस्सा भविष्य निधि में जाता है।