मज़दूरी II: न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, और मज़दूरी संहिता 2019

इकाई VIII की सूची के छह में से चार अधिनियम मज़दूरी संहिता 2019 में समेकित हुए, जो चार श्रम संहिताओं में सबसे पहले अधिनियमित हुई; यह अन्य तीन के साथ 21 नवंबर 2025 को लागू हुई। यह अध्याय हर अधिनियम को वैसे लेता है जैसे वह पूछा जाता है — न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अनुसूचित नियोजन और निर्धारण की उसकी दो विधियाँ, मज़दूरी संदाय अधिनियम की मज़दूरी-अवधियाँ, समय-सीमाएँ और अधिकृत कटौतियाँ, बोनस संदाय अधिनियम की पात्रता-सीमाएँ और उसका न्यूनतम तथा अधिकतम बोनस, और समान पारिश्रमिक अधिनियम का समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन का नियम — और फिर संहिता: 50 प्रतिशत नियम सहित मज़दूरी की एक परिभाषा, हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम मज़दूरी, वैधानिक न्यूनतम तल मज़दूरी, और भुगतान, बोनस और अभेदभाव पर नियमों का एक समुच्चय।

1. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 "अनुसूचित नियोजनों" में मज़दूरी की न्यूनतम दरें तय करने का प्रावधान करता है — इसकी अनुसूची में सूचीबद्ध नियोजन, भाग I औद्योगिक और अन्य नियोजनों को और भाग II कृषि को समेटता है — जिनमें समुचित सरकार अधिसूचना से अन्य जोड़ सकती है; इसका लक्ष्य स्वेटेड (शोषक) उद्योग थे जहाँ श्रम असंगठित और मज़दूरी सबसे कम थी। समुचित सरकार न्यूनतम दरें तय करती है और उसे पाँच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर उनकी समीक्षा और संशोधन करना होता है (धारा 3)। न्यूनतम दर समय-दर, पीस-दर, पीस-श्रमिकों के लिए गारंटीकृत समय-दर, या अतिकाल दर हो सकती है, और वह विशेष भत्ते (मूल्य सूचकांक से समायोजित जीवन-निर्वाह या परिवर्ती महँगाई भत्ता) सहित मूल दर, या सर्व-समावेशी दर हो सकती है (धारा 4)। दरें दो में से एक विधि से तय होती हैं (धारा 5): समिति विधि, जिसमें समितियाँ और उप-समितियाँ जाँच करके सलाह देती हैं, या अधिसूचना विधि, जिसमें सरकार अपने प्रस्ताव प्रकाशित करती है और दरें तय करने से पहले अभ्यावेदनों पर विचार करती है। राज्यों में सलाहकार बोर्ड और एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड कार्य का समन्वय करते हैं (धारा 7 और 8)। न्यूनतम मज़दूरी सामान्यतः नकद देय है; अधिनियम सामान्य कार्य-दिवस, साप्ताहिक विश्राम और अतिकाल को भी विनियमित करता है, और एक दावा प्राधिकारी (धारा 20) कम भुगतान के दावे सुनता है।

2. मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936

मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936, शाही श्रम आयोग की एक सिफ़ारिश, पहले से अर्जित मज़दूरी की रक्षा करता है: यह सुनिश्चित करता है कि वह नियमित रूप से, पूरी और बिना अनधिकृत कटौतियों के दी जाए। यह कारख़ानों, रेलवे और अन्य अधिसूचित प्रतिष्ठानों में नियोजित उन व्यक्तियों पर लागू है जिनकी मज़दूरी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा (2017 से ₹24,000 प्रति माह) से कम है। भुगतान का उत्तरदायित्व नियोक्ता (और कारख़ाने में प्रबंधक) का है (धारा 3)। कोई मज़दूरी-अवधि एक महीने से अधिक नहीं हो सकती (धारा 4)। 1,000 से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान में मज़दूरी-अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले, और अन्य में दसवें दिन से पहले मज़दूरी देनी होती है; जिस श्रमिक का नियोजन समाप्त हो उसकी मज़दूरी दो कार्य-दिवसों में देनी होती है (धारा 5)। मज़दूरी प्रचलित सिक्के या करेंसी नोटों में, या चेक या बैंक खाते में जमा द्वारा दी जाती है (धारा 6)। केवल वही कटौतियाँ की जा सकती हैं जिन्हें अधिनियम अधिकृत करता है (धारा 7): जुर्माने, ड्यूटी से अनुपस्थिति, कर्मचारी को सौंपे गए माल की क्षति या हानि, दिए गए आवास और सुविधाओं, अग्रिमों और ऋणों की वसूली, आयकर, न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत कटौतियाँ, और भविष्य निधियों, सहकारी समितियों और बीमा के अंशदान। किसी मज़दूरी-अवधि में कुल कटौतियाँ मज़दूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकतीं, या 75 प्रतिशत जहाँ उनमें सहकारी समितियों को भुगतान शामिल हों। जुर्माने केवल अनुमोदित सूचना में निर्दिष्ट कृत्यों या लोपों के लिए, श्रमिक को सुनवाई देकर, लगाए जा सकते हैं, और मज़दूरी-अवधि में देय मज़दूरी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते (धारा 8)।

3. बोनस संदाय अधिनियम 1965

भारत में बोनस अनुग्रह भुगतान के रूप में आरंभ हुआ और श्रम अपीलीय अधिकरण के पूर्ण पीठ सूत्र (1950) और बोनस आयोग (1964) के माध्यम से गारंटीकृत न्यूनतम सहित लाभ में वैधानिक हिस्सा बना; बोनस संदाय अधिनियम 1965 उसके बाद आया। यह हर कारख़ाने और हर उस अन्य प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें किसी लेखा वर्ष में किसी दिन बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों। कर्मचारी पात्र है यदि उसका वेतन या मज़दूरी ₹21,000 प्रति माह (2015 के संशोधन से, 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी, सीमा) से अधिक न हो और उसने वर्ष में कम से कम तीस कार्य-दिवस काम किया हो (धारा 8); वह अयोग्य है यदि धोखाधड़ी, परिसर में दंगाई या हिंसक व्यवहार, चोरी, दुर्विनियोग या तोड़फोड़ के लिए पदच्युत किया गया हो (धारा 9)। जहाँ उसका वेतन ₹7,000 प्रति माह, या यदि अधिक हो तो नियोजन की न्यूनतम मज़दूरी, से अधिक हो, वहाँ बोनस ऐसे गिना जाता है मानो उसका वेतन ₹7,000 या वह न्यूनतम मज़दूरी हो (धारा 12)। न्यूनतम बोनस वर्ष में अर्जित वेतन या मज़दूरी का 8.33 प्रतिशत, या ₹100, जो भी अधिक हो, है और लाभ हों या न हों देय है (धारा 10); अधिकतम 20 प्रतिशत है (धारा 11)। इनके बीच बोनस "आबंटनीय अधिशेष" पर निर्भर करता है, जो सकल लाभ से गणना किए गए "उपलब्ध अधिशेष" का एक हिस्सा (कुछ कंपनियों के लिए 67 प्रतिशत, अन्य स्थितियों में 60 प्रतिशत) है, और अधिकता या कमी सेट-ऑन और सेट-ऑफ़ द्वारा चौथे लेखा वर्ष तक आगे ले जाई जाती है (धारा 15)। बोनस लेखा वर्ष की समाप्ति के आठ महीनों के भीतर देना होता है (धारा 19)। नया प्रतिष्ठान अपने पहले पाँच लेखा वर्षों के लिए छूट पाता है, सिवाय उस वर्ष के जिसमें वह लाभ कमाए (धारा 16)।

🧠 दो सीमाएँ, एक नहीं
बोनस अधिनियम में एक पात्रता-सीमा (वेतन ₹21,000 प्रति माह तक) और अलग गणना-सीमा (बोनस ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी, जो भी अधिक हो, पर गिना जाता है) है। ₹18,000 प्रति माह कमाने वाला कर्मचारी पात्र है, पर जहाँ लागू न्यूनतम मज़दूरी ₹7,000 से कम हो, उसका अधिकतम बोनस 20% × ₹7,000 × 12 = ₹16,800 और न्यूनतम 8.33% × ₹7,000 × 12 = लगभग ₹7,000 है।

4. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष (1975) में जारी अध्यादेश के रूप में आरंभ हुआ, जिसने अनुच्छेद 39(d) और ILO अभिसमय 100 (1951) को प्रभावी किया, जिसका भारत ने 1958 में अनुसमर्थन किया था। यह हर नियोक्ता से अपेक्षा करता है कि वह समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को कम अनुकूल न होने वाली दरों पर पारिश्रमिक दे (धारा 4), और भर्ती में तथा भर्ती के बाद पदोन्नति, प्रशिक्षण और स्थानांतरण जैसी सेवा-शर्तों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव निषिद्ध करता है, सिवाय जहाँ विधि द्वारा महिलाओं का नियोजन निषिद्ध या प्रतिबंधित हो (धारा 5)। "समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य" वह कार्य है जिसमें समान कार्य-दशाओं में किए जाने पर अपेक्षित कौशल, प्रयास और उत्तरदायित्व समान हों, और कोई भी अंतर व्यावहारिक महत्त्व के न हों। अधिनियम महिलाओं के लिए रोज़गार अवसर बढ़ाने हेतु सलाहकार समितियों का प्रावधान करता है (धारा 6)। मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी बनाम ऑड्रे डी'कॉस्टा (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुरुष आशुलिपिकों जैसा ही कार्य करने वाली महिला आशुलिपिक समान वेतन की हक़दार हैं, और नियोक्ता संघ के साथ समझौते या अपनी वित्तीय कठिनाई का तर्क देकर अधिनियम से बच नहीं सकता।

5. मज़दूरी संहिता 2019

मज़दूरी संहिता 2019 चारों अधिनियमों को समेकित करती है और उन्हें अनुसूचित नियोजनों या मज़दूरी-सीमा से नीचे के श्रमिकों के बजाय संगठित और असंगठित क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों पर लागू करती है। यह "मज़दूरी" की एक परिभाषा देती है: मुद्रा में व्यक्त सभी पारिश्रमिक, जिसमें मूल वेतन, महँगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता आते हैं, पर बोनस, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, अतिकाल भत्ता, कमीशन, भविष्य निधि और पेंशन में नियोक्ता का अंशदान, उपदान और छँटनी क्षतिपूर्ति जैसी मदें नहीं; यदि बाहर रखे गए भुगतान (कुछ निर्दिष्ट को छोड़कर) सभी पारिश्रमिक के आधे से अधिक हों, तो जितनी राशि से वे अधिक हों उसे मज़दूरी में वापस जोड़ा जाता है। यह "50 प्रतिशत नियम" नियोक्ताओं को मूल वेतन कम रखकर शेष भत्तों के रूप में देने से रोकता है, जो अन्यथा भविष्य निधि, उपदान और बोनस को सिकोड़ देता। संहिता हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम मज़दूरी का प्रावधान करती है, जिसे समुचित सरकार समय या नग के आधार पर कौशल (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अति-कुशल), भौगोलिक क्षेत्र, या दोनों के संदर्भ में तय करती है, और सामान्यतः पाँच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर संशोधित करती है; और केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक के न्यूनतम जीवन-स्तर को ध्यान में रखकर तय तल मज़दूरी, जो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच भिन्न हो सकती है और जिससे नीचे कोई न्यूनतम मज़दूरी तय नहीं की जा सकती। (1996 से एक अवैधानिक राष्ट्रीय तल-स्तरीय न्यूनतम मज़दूरी घोषित होती रही थी।)

संहिता भुगतान नियमों को एक रूप में रखती है: मज़दूरी दैनिक हो तो पाली के अंत में, साप्ताहिक हो तो सप्ताह के अंतिम कार्य-दिवस पर, पाक्षिक हो तो पखवाड़े के बाद दूसरे दिन की समाप्ति से पहले, और मासिक हो तो अगले महीने के सातवें दिन से पहले दी जाती है; हटाए जाने, पदच्युति, छँटनी या त्यागपत्र पर दो कार्य-दिवसों के भीतर; कुल कटौतियाँ मज़दूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकतीं। इसका बोनस अध्याय बीस-कर्मचारी व्याप्ति, तीस-दिन पात्रता, 8.33 प्रतिशत का न्यूनतम और 20 प्रतिशत का अधिकतम बनाए रखता है, पात्रता और गणना-सीमाएँ समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने के साथ। इसकी अभेदभाव धारा समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, मज़दूरी और भर्ती में, कर्मचारियों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करती है, जो समान पारिश्रमिक अधिनियम के नियम को पुरुषों और महिलाओं से आगे बढ़ाती है। अतिकाल सामान्य दर के कम से कम दुगुने पर दिया जाता है। निरीक्षक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बनते हैं, और पहला अपराध शमनीय हो सकता है।

पुराना अधिनियमपूछा जाने वाला मुख्य नियममज़दूरी संहिता में
न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948अनुसूचित नियोजन; समिति या अधिसूचना विधि; 5 वर्ष के भीतर संशोधनसभी कर्मचारी; वैधानिक तल मज़दूरी; सामान्यतः 5 वर्ष के भीतर संशोधन
मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936एक महीने तक मज़दूरी-अवधि; 7वाँ या 10वाँ दिन; 50 (या 75) प्रतिशत तक कटौतियाँ; 3 प्रतिशत तक जुर्मानेसभी कर्मचारी; मासिक मज़दूरी के लिए 7वाँ दिन; 50 प्रतिशत तक कटौतियाँ
बोनस संदाय अधिनियम 196520 या अधिक व्यक्ति; ₹21,000 तक वेतन; ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी पर गणना; 8.33 से 20 प्रतिशत; 8 महीनों मेंवही संरचना; सीमाएँ समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतनमज़दूरी या भर्ती में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं

मुख्य बिंदु

  • न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948: अनुसूचित नियोजन (भाग I औद्योगिक, भाग II कृषि); समय, पीस, गारंटीकृत या अतिकाल दरें; विशेष भत्ते सहित मूल या सर्व-समावेशी; समिति या अधिसूचना विधि (धारा 5); पाँच वर्ष के भीतर संशोधन (धारा 3); सलाहकार बोर्ड।
  • मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936: ₹24,000 प्रति माह से कम मज़दूरी; एक महीने तक मज़दूरी-अवधि; 7वें दिन (1,000 से कम व्यक्ति) या 10वें दिन तक भुगतान, और समाप्ति के दो कार्य-दिवसों में; 50 प्रतिशत तक कटौतियाँ (सहकारी देयों सहित 75); 3 प्रतिशत तक जुर्माने।
  • बोनस संदाय अधिनियम 1965: 20 या अधिक व्यक्ति; ₹21,000 तक वेतन; 30 कार्य-दिवस; ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी, जो भी अधिक हो, पर गणना; न्यूनतम 8.33 प्रतिशत या ₹100, अधिकतम 20 प्रतिशत; चौथे वर्ष तक सेट-ऑन और सेट-ऑफ़; आठ महीनों में भुगतान।
  • समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976: समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन (धारा 4) और भर्ती में कोई भेदभाव नहीं (धारा 5); मैकिनन मैकेंज़ी (1987)।
  • मज़दूरी संहिता 2019 (21 नवंबर 2025 से लागू): 50 प्रतिशत नियम सहित मज़दूरी की एक परिभाषा; वैधानिक तल मज़दूरी से ऊपर सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मज़दूरी; समान भुगतान-समय और 50 प्रतिशत कटौती-सीमा; 8.33–20 प्रतिशत बोनस; कोई लैंगिक भेदभाव नहीं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम दरों की समीक्षा और संशोधन के अंतराल अधिक नहीं हो सकते

    1. पाँच वर्ष से
    2. तीन वर्ष से
    3. एक वर्ष से
    4. दस वर्ष से
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पाँच वर्ष से

    धारा 3 समुचित सरकार से पाँच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर न्यूनतम दरों की समीक्षा और संशोधन अपेक्षित करती है, और मज़दूरी संहिता वही सामान्य अंतराल रखती है। कई राज्य इस बीच वर्ष में दो बार परिवर्ती महँगाई भत्ता संशोधित करते हैं।
  2. मज़दूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत 1,500 व्यक्तियों वाले कारख़ाने में मासिक मज़दूरी-अवधि की मज़दूरी किसकी समाप्ति से पहले देनी होगी

    1. दूसरे कार्य-दिवस
    2. मज़दूरी-अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन
    3. मज़दूरी-अवधि के अंतिम दिन के बाद दसवें दिन
    4. अगले महीने के पंद्रहवें दिन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — मज़दूरी-अवधि के अंतिम दिन के बाद दसवें दिन

    धारा 5 1,000 से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए सातवाँ दिन और अन्य के लिए दसवाँ दिन तय करती है, इसलिए 1,500 वाले कारख़ाने को दसवें दिन तक देना होगा। दो कार्य-दिवस नियोजन की समाप्ति के बाद की सीमा है।
  3. बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अंतर्गत किसी लेखा वर्ष में देय अधिकतम बोनस है

    1. एक महीने का वेतन
    2. अर्जित वेतन या मज़दूरी का 8.33 प्रतिशत
    3. अर्जित वेतन या मज़दूरी का 20 प्रतिशत
    4. अर्जित वेतन या मज़दूरी का 25 प्रतिशत
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अर्जित वेतन या मज़दूरी का 20 प्रतिशत

    अधिकतम 20 प्रतिशत (धारा 11) और न्यूनतम 8.33 प्रतिशत या ₹100, जो भी अधिक हो (धारा 10), है। 8.33 प्रतिशत बोनस बारह में लगभग एक महीने के वेतन के बराबर है, इसीलिए न्यूनतम को प्रायः ऐसे बताया जाता है।
  4. किसी कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक ₹40,000 है, जिसमें मूल वेतन और महँगाई भत्ता ₹15,000 और बाहर रखे गए भत्ते ₹25,000 हैं। मज़दूरी संहिता के 50 प्रतिशत नियम के अंतर्गत "मज़दूरी" किस राशि को माना जाता है?

    1. ₹15,000
    2. ₹25,000
    3. ₹40,000
    4. ₹20,000
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — ₹20,000

    बाहर रखे गए भुगतान कुल पारिश्रमिक के अधिकतम आधे, अर्थात् ₹20,000, हो सकते हैं। वे ₹25,000 हैं, इसलिए ₹5,000 की अधिकता मज़दूरी में वापस जुड़ती है: ₹15,000 + ₹5,000 = ₹20,000। इससे भविष्य निधि, उपदान और बोनस का आधार बढ़ता है।
  5. इनमें से कौन-सी कटौतियाँ मज़दूरी संदाय अधिनियम अधिकृत करता है? सभी सही चुनिए।

    1. ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए कटौतियाँ
    2. अग्रिमों और ऋणों की वसूली
    3. भविष्य निधि में अंशदान
    4. मंदी के दौरान खोए ऑर्डरों के लिए नियोक्ता की क्षतिपूर्ति हेतु कटौती
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए कटौतियाँ; B — अग्रिमों और ऋणों की वसूली; C — भविष्य निधि में अंशदान

    धारा 7 जुर्माने, अनुपस्थिति, क्षति या हानि, आवास और सुविधाओं, अग्रिमों और ऋणों, आयकर, न्यायालय के आदेशों और भविष्य निधि, सहकारी और बीमा अंशदानों के लिए कटौतियाँ अधिकृत करती है। व्यावसायिक हानि श्रमिकों पर डालने वाली कटौती अधिकृत नहीं है।
  6. अभिकथन (A): बोनस संदाय अधिनियम उस प्रतिष्ठान से भी न्यूनतम बोनस देय बनाता है जिसने वर्ष में कोई लाभ नहीं कमाया। कारण (R): धारा 10 8.33 प्रतिशत वेतन या ₹100, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम बोनस अपेक्षित करती है, नियोक्ता के पास आबंटनीय अधिशेष हो या न हो।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: धारा 10 के अंतर्गत न्यूनतम बोनस बिना शर्त है, इसीलिए बोनस को लाभ में हिस्से के साथ-साथ आस्थगित मज़दूरी भी माना जाता है; केवल बिना लाभ के पहले पाँच वर्षों में नए प्रतिष्ठान, और छूट-प्राप्त वर्ग, इससे बचते हैं।
  7. अभिकथन (A): न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार को समितियाँ नियुक्त करके न्यूनतम मज़दूरी तय करनी होगी। कारण (R): अधिनियम की धारा 5 सरकार को अपने प्रस्ताव प्रकाशित करके और अभ्यावेदनों पर विचार करके भी न्यूनतम मज़दूरी तय करने देती है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है

    A असत्य है: समिति विधि दो में से एक है; R सत्य है और A के असत्य होने का कारण है — धारा 5(1)(b) की अधिसूचना विधि सरकार को प्रस्ताव प्रकाशित करने, अभ्यावेदन आमंत्रित करने और फिर बिना समिति के दरें तय करने देती है।
  8. सर्वोच्च न्यायालय ने किसमें माना कि पुरुष आशुलिपिकों जैसा ही कार्य करने वाली महिला आशुलिपिकों को समान वेतन मिलना चाहिए

    1. बैंगलोर वॉटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा (1978)
    2. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982)
    3. रेप्टाकोस ब्रेट बनाम प्रबंधन (1991)
    4. मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी बनाम ऑड्रे डी'कॉस्टा (1987)
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी बनाम ऑड्रे डी'कॉस्टा (1987)

    ऑड्रे डी'कॉस्टा (1987) ने समान पारिश्रमिक अधिनियम को आशुलिपिकों पर लागू किया और संघ-समझौते तथा वित्तीय कठिनाई के नियोक्ता के बचाव अस्वीकार किए। रणधीर सिंह ने अनुच्छेद 14 और 16 में समान वेतन पढ़ा, और रेप्टाकोस ब्रेट न्यूनतम मज़दूरी के घटकों से संबंधित था।
  9. ₹18,000 प्रति माह कमाने वाला कर्मचारी बोनस के लिए पात्र है; लागू न्यूनतम मज़दूरी ₹7,000 प्रति माह से कम है। वैधानिक सीमा पर गणना करके, 20 प्रतिशत पर पूरे वर्ष के लिए उसे अधिकतम कितना बोनस देय है? राशि रुपये में लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 16800

    चूँकि उसका वेतन ₹7,000 से अधिक है और न्यूनतम मज़दूरी ₹7,000 से कम है, बोनस ₹7,000 प्रति माह पर गिना जाता है: 20% × 7,000 × 12 = ₹16,800। यदि न्यूनतम मज़दूरी ₹7,000 से अधिक होती, तो गणना में वह ₹7,000 का स्थान लेती।
  10. मज़दूरी संदाय अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किसी मज़दूरी-अवधि में लगाए गए जुर्माने उस अवधि की देय मज़दूरी के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 3

    तीन प्रतिशत। जुर्माने केवल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूचना में सूचीबद्ध कृत्यों और लोपों के लिए, श्रमिक को कारण बताने का अवसर देकर, पंद्रह से कम आयु के व्यक्ति पर कभी नहीं, लगाए जा सकते हैं, और साठ दिनों के भीतर वसूले जाने चाहिए।