श्रम विधान III: अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और 2016 में यथासंशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986

इकाई VII की सूची के अंतिम चार अधिनियम उन श्रमिकों की रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा में सबसे कम सक्षम हैं: राज्य-सीमाओं के पार ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती प्रवासी, ठेका श्रम, निर्माण श्रमिक, और बच्चे। यह अध्याय हर अधिनियम को वैसे लेता है जैसे वह पूछा जाता है — उसकी व्याप्ति और सीमाएँ, प्रधान नियोक्ता और ठेकेदार पर डाले गए कर्तव्य, उसके कल्याण प्रावधान और उसके प्रमुख मामले — और फिर उसकी वर्तमान स्थिति। प्रवासी, ठेका श्रम और निर्माण अधिनियम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में समेकित हैं, निर्माण उपकर और कल्याण निधि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में; दोनों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 को लागू हुईं। बाल श्रम विधि भिन्न है: वह किसी संहिता में समेकित नहीं हुई, और 2016 के संशोधन से बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के रूप में खड़ी है।

1. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) अधिनियम 1979

1979 का अधिनियम ओडिशा की दादन प्रथा से निकला, जिसमें ठेकेदार (सरदार) श्रमिकों को पैसा अग्रिम देकर दूर के राज्यों में ले जाते थे, जहाँ उन्हें कम भुगतान मिलता, बुरे आवास में रखा जाता और ऋण से बाँधा जाता; ओडिशा का अपना 1975 का दादन श्रम अधिनियम अन्य राज्यों के नियोक्ताओं तक नहीं पहुँच सकता था। अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार वह व्यक्ति है जो एक राज्य में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से दूसरे राज्य के किसी प्रतिष्ठान में नियोजन के करार के अंतर्गत भर्ती हो। अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान पर लागू है जो ऐसे पाँच या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है, या पिछले बारह महीनों में किसी दिन करता था, और हर उस ठेकेदार पर जो पाँच या अधिक को नियोजित करता है। प्रधान नियोक्ता का पंजीकरण और ठेकेदार की अनुज्ञप्ति अनिवार्य है, और ठेकेदार को भर्ती कर्मकारों का विवरण दोनों राज्यों के प्राधिकारियों को देना और हर कर्मकार को उसके फ़ोटो सहित पासबुक देनी होती है जिसमें उसके नियोजन का स्थान और अवधि, मज़दूरी-दरें, विस्थापन भत्ता और वापसी किराया दर्ज हो।

  • मज़दूरी (धारा 13): न्यूनतम मज़दूरी से कम नहीं, और प्रतिष्ठान में वही या समान कार्य करने वाले अन्य कर्मकारों के बराबर।
  • विस्थापन भत्ता (धारा 14): भर्ती के समय एक बार, अप्रतिदेय भुगतान, मासिक मज़दूरी के 50 प्रतिशत या ₹75, जो भी अधिक हो, के बराबर।
  • यात्रा भत्ता (धारा 15): कर्मकार के निवास से कार्यस्थल तक और वापसी का किराया कम से कम, यात्रा के दिनों की मज़दूरी सहित।
  • अन्य सुविधाएँ (धारा 16): उपयुक्त आवास, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ, संरक्षक वस्त्र, और मज़दूरी का समय पर भुगतान; ठेकेदार विफल हो तो प्रधान नियोक्ता उन्हें देने और मज़दूरी चुकाने का दायी है, और लागत उससे वसूल सकता है।

OSH संहिता में प्रवासी की परिभाषा अधिक व्यापक है, जिसमें केवल ठेकेदार के माध्यम से भर्ती नहीं बल्कि वह श्रमिक भी आता है जो स्वयं दूसरे राज्य से आकर नियोजन पाता है, संहिता द्वारा तय मज़दूरी-सीमा के भीतर। संहिता नियोक्ता से अपेक्षा करती है कि वह श्रमिक के मूल स्थान तक आने-जाने की यात्रा के लिए वर्ष में एक बार एकमुश्त किराया दे, राज्यों के पार लाभों (जैसे सार्वजनिक वितरण और निर्माण-श्रमिक लाभ) की सुवाह्यता का प्रावधान करती है, और प्रवासी श्रमिकों के अभिलेख और एक हेल्पलाइन अपेक्षित करती है। 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की सामूहिक वापसी, और उनके भोजन, यात्रा और पंजीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने दिखाया कि 1979 के अधिनियम की संकरी परिभाषा ने अधिकांश प्रवासियों को कितना बाहर छोड़ रखा था; ई-श्रम पोर्टल (2021) एक उत्तर था।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970

ठेका श्रम वह श्रम है जो किसी प्रतिष्ठान के कार्य में या उससे संबंधित कार्य में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से, प्रधान नियोक्ता की जानकारी के साथ या बिना, नियोजित हो। 1970 के अधिनियम के दो उद्देश्य हैं, जो उसके नाम में हैं: ठेका श्रम के नियोजन का विनियमन और कुछ परिस्थितियों में उसका उत्सादन। यह हर उस प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें बीस या अधिक कर्मकार ठेका श्रम के रूप में नियोजित हैं, या पिछले बारह महीनों में किसी दिन थे, और हर उस ठेकेदार पर जो बीस या अधिक को नियोजित करता है; यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं है जहाँ आंतरायिक या आकस्मिक प्रकृति का कार्य होता है (पिछले बारह महीनों में 120 से कम दिन, या मौसमी हो तो 60 से कम दिन किया गया कार्य)। केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड और राज्य बोर्ड सरकारों को सलाह देते हैं। प्रधान नियोक्ता को प्रतिष्ठान पंजीकृत कराना होता है (धारा 7) — अपंजीकृत प्रतिष्ठान ठेका श्रम बिल्कुल नियोजित नहीं कर सकता (धारा 9) — और हर ठेकेदार के पास अनुज्ञप्ति होनी चाहिए (धारा 12)।

धारा 10 समुचित सरकार को, बोर्ड से परामर्श के बाद, किसी प्रक्रिया, संक्रिया या कार्य में ठेका श्रम का नियोजन निषिद्ध करने का अधिकार देती है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि क्या कार्य उद्योग के लिए आनुषंगिक या आवश्यक है, क्या वह बारहमासी प्रकृति का है, क्या वह सामान्यतः नियमित कर्मकारों द्वारा किया जाता है, और क्या वह पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक कर्मकारों को नियोजित करने के लिए पर्याप्त है। कल्याण अध्याय अपेक्षित करता है: जहाँ 100 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित हों वहाँ कैंटीन (धारा 16), जहाँ उन्हें रात में रुकना पड़े वहाँ विश्राम कक्ष (धारा 17), पेयजल, शौचालय, मूत्रालय और धुलाई सुविधाएँ (धारा 18) और प्राथमिक चिकित्सा (धारा 19); ठेकेदार उन्हें न दे तो प्रधान नियोक्ता को देनी होंगी, और वह लागत वसूल सकता है (धारा 20)। ठेकेदार प्रधान नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मज़दूरी देता है, और वह विफल हो तो प्रधान नियोक्ता को देनी और वसूलनी होगी (धारा 21)। उत्सादन के प्रभाव पर, सर्वोच्च न्यायालय ने एयर इंडिया स्टैच्युटरी कॉरपोरेशन बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन (1997) में माना कि ठेका श्रम निषिद्ध होने पर ठेका श्रमिक प्रधान नियोक्ता में स्वतः समाहित हो जाते हैं, पर एक संविधान पीठ ने स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि. बनाम नेशनल यूनियन वॉटरफ़्रंट वर्कर्स (2001) में इसे उलट दिया: धारा 10 की अधिसूचना अपने आप ठेका श्रमिकों को प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी नहीं बनाती, यद्यपि जहाँ अनुबंध दिखावा या छद्म पाया जाए वहाँ श्रमिक वास्तव में प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी हैं।

OSH संहिता में ठेका श्रम प्रावधान पचास या अधिक (बीस के स्थान पर) ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होते हैं; ठेकेदार हर प्रतिष्ठान के लिए अनुज्ञप्ति के बजाय एकल अनुज्ञप्ति, जिसमें राज्यों के पार मान्य अनुज्ञप्ति भी है, ले सकता है; और किसी प्रतिष्ठान की मूल गतिविधियों में ठेका श्रम का नियोजन निषिद्ध है, सिवाय जहाँ वह गतिविधि उस प्रकार के प्रतिष्ठान में सामान्यतः ठेकेदारों के माध्यम से होती हो, जहाँ दिन के अधिकांश भाग या लंबी अवधियों के लिए पूर्णकालिक श्रमिकों की आवश्यकता न हो, या जहाँ कार्य की मात्रा में अचानक वृद्धि हो जिसे निर्दिष्ट समय में पूरा करना हो। प्रधान नियोक्ता कल्याण सुविधाओं के लिए और, ठेकेदार के चूकने पर, मज़दूरी के लिए उत्तरदायी बना रहता है।

3. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) अधिनियम 1996

निर्माण अनौपचारिक ग़ैर-कृषि श्रम का सबसे बड़ा नियोक्ता है, और इसके श्रमिक एक स्थल से दूसरे और एक नियोक्ता से दूसरे तक जाते हैं, इसलिए किसी एक नियोक्ता को उनके पूरे कार्य-जीवन के कल्याण के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। अतः 1996 के अधिनियम ने स्थल के विनियमन को उपकर से वित्तपोषित कल्याण निधि से जोड़ा। यह हर उस प्रतिष्ठान पर लागू है जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में दस या अधिक भवन कर्मकारों को नियोजित करता है, या पिछले बारह महीनों में किसी दिन करता था, पर किसी व्यक्ति के अपने निवास के ₹10 लाख से अनधिक लागत वाले निर्माण पर नहीं। अठारह से साठ वर्ष का कोई भी भवन कर्मकार जो पिछले बारह महीनों में कम से कम नब्बे दिन भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा रहा हो, राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करा सकता है, जो निधि का प्रशासन करता है। बोर्ड दुर्घटनाओं में तत्काल सहायता, साठ के बाद पेंशन, आवास के लिए अग्रिम, समूह बीमा प्रीमियम, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, बड़ी बीमारियों के चिकित्सा व्यय, महिला लाभार्थियों के लिए प्रसूति प्रसुविधा और अंत्येष्टि सहायता देते हैं। स्थल पर अधिनियम कार्य-घंटों और अतिकाल, पेयजल, शौचालय और मूत्रालय, अस्थायी आवास, प्राथमिक चिकित्सा, जहाँ पचास से अधिक महिला भवन कर्मकार नियोजित हों वहाँ शिशुगृह, जहाँ 250 या अधिक भवन कर्मकार नियोजित हों वहाँ कैंटीन, और बड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समितियों और सुरक्षा अधिकारियों का प्रावधान करता है।

सहयोगी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण-व्यय के कम से कम एक प्रतिशत और अधिकतम दो प्रतिशत की दर से उपकर लगाता है; अधिसूचित दर एक प्रतिशत रही है। बोर्डों ने बड़ी राशियाँ एकत्र की हैं, पर श्रमिकों का पंजीकरण अधूरा रहा है और उपकर का बड़ा भाग अव्ययित पड़ा रहा है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा लाए गए मामले में आलोचना की। संहिताओं के अंतर्गत 1996 के अधिनियम के स्थल-विनियमन प्रावधान OSH संहिता में, और उपकर तथा कल्याण बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता में चले गए हैं, जो राज्यों के बीच जाने पर निर्माण श्रमिक के पंजीकरण और लाभों की सुवाह्यता का भी प्रावधान करती है।

4. बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, जैसा अधिनियमित हुआ, अपनी अनुसूची के भाग A में सूचीबद्ध व्यवसायों और भाग B में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं में चौदह से कम के बच्चों का नियोजन निषिद्ध करता था, और अन्यत्र उनकी कार्य-दशाओं को विनियमित करता था (घंटों की सीमाएँ, विश्राम-अंतराल, रात्रि-कार्य या अतिकाल नहीं, साप्ताहिक छुट्टी), अनुसूची में जोड़ने की सिफ़ारिश के लिए बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति सहित। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016, 1 सितंबर 2016 से लागू, ने इसका आधार और नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 कर दिया। "बालक" अब चौदह वर्ष से कम (या निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट आयु, यदि अधिक हो) का व्यक्ति है, और किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बालक का नियोजन निषिद्ध है, दो अपवादों के साथ: बालक स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों में, ग़ैर-ख़तरनाक कार्य में, अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम की सहायता कर सकता है; और बालक दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में, जिसमें विज्ञापन, फ़िल्में, टेलीविज़न धारावाहिक और सर्कस के अलावा खेल गतिविधियाँ शामिल हैं, निर्धारित शर्तों के अधीन और उसकी शिक्षा प्रभावित किए बिना, कलाकार के रूप में काम कर सकता है। "किशोर" चौदह से अठारह वर्ष का व्यक्ति है, जो अनुसूची में सूचीबद्ध ख़तरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं हो सकता, जो अब खानों, ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों, और कारखाना अधिनियम में परिभाषित परिसंकटमय प्रक्रियाओं तक सीमित है।

2016 के संशोधन ने अपराधों को संज्ञेय बनाया और दंड बढ़ाए: बालक को, या किशोर को ख़तरनाक कार्य में, नियोजित करना छह महीने से दो वर्ष के कारावास, या ₹20,000 से ₹50,000 के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है, दोहराए गए अपराध पर एक से तीन वर्ष; माता-पिता या अभिभावकों को पहले अपराध पर दंडित नहीं किया जाता। इसने हर ज़िले में बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष बनाया, जिसमें जुर्माने जमा होते हैं और समुचित सरकार हर मुक्त कराए गए बालक या किशोर के लिए ₹15,000 जोड़ती है। विधि अनुच्छेद 24 (चौदह से कम का कोई बालक किसी कारख़ाने, खान या ख़तरनाक नियोजन में नहीं), अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और अनुच्छेद 39(e) और (f) पर टिकी है। एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) में, शिवकाशी के माचिस और आतिशबाज़ी उद्योग में बच्चों पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दोषी नियोक्ता हर बालक के लिए ₹20,000 बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करे और राज्य बालक के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोज़गार दे या ₹5,000 का अंशदान करे। भारत ने जून 2017 में ILO अभिसमय 138 (न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के निकृष्टतम रूप) का अनुसमर्थन किया, जब संशोधन ने विधि को उनके अनुरूप कर दिया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (1988) ने मुक्त कराए गए बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाए, और PENCIL पोर्टल (2017) प्रवर्तन में सहायता करता है।

⚠️ किसी संहिता में नहीं
इस इकाई की सूची के छह अधिनियमों में से पाँच अब OSH संहिता (और, निर्माण उपकर के लिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता) में हैं। छठा, बाल श्रम विधि, समेकित नहीं हुआ; वह अब भी अलग अधिनियम है, और 2016 से उसके नाम में "किशोर" है। जो प्रश्न पूछे कि बाल श्रम अधिनियम को किस संहिता ने समेटा, उसके पास देने को कोई सही संहिता नहीं है।

मुख्य बिंदु

  • अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979: दादन प्रथा से जन्मा; पाँच या अधिक प्रवासी कर्मकार; पंजीकरण, अनुज्ञप्ति, पासबुक; मज़दूरी कम से कम दूसरों के बराबर; मासिक मज़दूरी के 50 प्रतिशत या ₹75, जो भी अधिक हो, का विस्थापन भत्ता; यात्रा भत्ता; OSH संहिता परिभाषा को स्व-प्रवासियों तक बढ़ाती है और वार्षिक यात्रा-किराया तथा सुवाह्यता जोड़ती है।
  • ठेका श्रम अधिनियम 1970: 20 या अधिक ठेका श्रमिक; 120 दिनों (मौसमी हो तो 60) से कम के कार्य के लिए नहीं; पंजीकरण (धारा 7), अनुज्ञप्ति (धारा 12), धारा 10 के अंतर्गत उत्सादन; 100 पर कैंटीन; कल्याण और मज़दूरी के लिए प्रधान नियोक्ता दायी (धारा 20–21); एयर इंडिया (1997) को SAIL (2001) ने उलटा; OSH संहिता: 50 श्रमिक, एकल अनुज्ञप्ति और अपवादों सहित मूल गतिविधियों में ठेका श्रम पर रोक।
  • BOCW अधिनियम 1996: 10 या अधिक भवन कर्मकार; ₹10 लाख तक का अपना निवास नहीं; 12 महीनों में 90 दिन कार्य वाले 18–60 वर्ष के लाभार्थी; राज्य कल्याण बोर्ड; निर्माण-लागत का 1–2 प्रतिशत उपकर (1 पर अधिसूचित); अब OSH संहिता में, उपकर और बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता में।
  • बाल और किशोर श्रम अधिनियम (1986, 2016 में संशोधित): 14 से कम का कोई बालक किसी व्यवसाय में नहीं, सिवाय स्कूल के बाद पारिवारिक सहायता और बाल कलाकारों के; 14–18 के किशोर ख़तरनाक कार्य (खानें, विस्फोटक, परिसंकटमय प्रक्रियाएँ) से वर्जित; 6 महीने से 2 वर्ष या ₹20,000–50,000 का दंड; हर बालक पर ₹15,000 वाला पुनर्वास कोष; किसी संहिता में समेकित नहीं।
  • मामले: ठेका श्रम पर SAIL बनाम नेशनल यूनियन वॉटरफ़्रंट वर्कर्स (2001); शिवकाशी पर एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) (हर बालक पर ₹20,000); भारत ने 2017 में ILO C138 और C182 का अनुसमर्थन किया।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 कम से कम कितने अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों वाले प्रतिष्ठान पर लागू है?

    1. 50
    2. 5
    3. 20
    4. 10
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 5

    अधिनियम पाँच या अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों वाले हर प्रतिष्ठान, और पाँच या अधिक को नियोजित करने वाले हर ठेकेदार पर लागू है। बीस ठेका श्रम अधिनियम की सीमा है, दस निर्माण अधिनियम की, और पचास ठेका श्रम के लिए OSH संहिता की।
  2. किस मामले में संविधान पीठ ने माना कि ठेका श्रम उत्सादित करने वाली अधिसूचना ठेका श्रमिकों को अपने आप प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी नहीं बनाती?

    1. एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996)
    2. जे. के. इंडस्ट्रीज़ बनाम मुख्य कारखाना निरीक्षक (1996)
    3. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि. बनाम नेशनल यूनियन वॉटरफ़्रंट वर्कर्स (2001)
    4. एयर इंडिया स्टैच्युटरी कॉरपोरेशन बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन (1997)
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लि. बनाम नेशनल यूनियन वॉटरफ़्रंट वर्कर्स (2001)

    SAIL (2001) ने एयर इंडिया (1997) को उलटा, जिसने माना था कि उत्सादन से स्वतः समावेशन होता है। SAIL के बाद श्रमिक प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी तभी बनते हैं जब अनुबंध दिखावा या छद्म पाया जाए; अन्यथा उन्हें नियमित भर्ती में वरीयता दी जा सकती है।
  3. 2016 में यथासंशोधित बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में किशोर वह व्यक्ति है जिसकी आयु है

    1. सोलह से इक्कीस, केवल रात्रि-कार्य से वर्जित
    2. पंद्रह से अठारह, प्रमाणपत्र सहित कोई भी कार्य करने की अनुमति
    3. बारह से सोलह, सभी कार्य से वर्जित
    4. चौदह से अठारह, ख़तरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से वर्जित
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — चौदह से अठारह, ख़तरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से वर्जित

    2016 का संशोधन किशोर को चौदह से अठारह परिभाषित करता है और किशोरों को केवल अनुसूची के ख़तरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं (खानें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक, और परिसंकटमय प्रक्रियाएँ) से वर्जित करता है। पंद्रह से अठारह कारखाना अधिनियम में किशोर की परिभाषा है।
  4. ठेका श्रम अधिनियम की धारा 10 किसी कार्य में ठेका श्रम निषिद्ध करने से पहले सरकार से इनमें से किस आधार पर विचार करने को कहती है?

    1. क्या प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र में है
    2. क्या कार्य बारहमासी प्रकृति का है
    3. क्या श्रमिक किसी मान्य संघ के हैं
    4. क्या ठेकेदार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — क्या कार्य बारहमासी प्रकृति का है

    धारा 10 सूचीबद्ध करती है कि क्या कार्य उद्योग के लिए आनुषंगिक या आवश्यक है, क्या वह बारहमासी है, क्या वह सामान्यतः नियमित कर्मकारों द्वारा किया जाता है, और क्या वह पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक कर्मकारों को नियोजित करने के लिए पर्याप्त है। ठेकेदार का कंपनी-दर्जा, संघ-सदस्यता और स्वामित्व इनमें नहीं हैं।
  5. इकाई VII की सूची के इनमें से कौन-से अधिनियम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में समेकित हुए? सभी सही चुनिए।

    1. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996
    2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970
    3. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986
    4. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996; B — ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970; D — अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979

    ठेका श्रम, अंतर-राज्यीय प्रवासी और निर्माण श्रमिक अधिनियम OSH संहिता में समेकित तेरह में से तीन हैं (कारखाना और खान अधिनियम दो और)। बाल श्रम विधि किसी संहिता में समेकित नहीं हुई और अलग अधिनियम बनी हुई है।
  6. अभिकथन (A): भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 निर्माण श्रमिकों का कल्याण हर नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को अंशदान के बजाय निर्माण-लागत पर उपकर से वित्तपोषित करता है। कारण (R): अधिनियम दस या अधिक भवन कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। उपकर-वित्तपोषित निधि इसलिए है कि निर्माण श्रमिक एक नियोक्ता से दूसरे और एक स्थल से दूसरे तक जाते हैं, इसलिए कोई एक नियोक्ता उनके पूरे कार्य-जीवन का कल्याण नहीं उठा सकता; दस-श्रमिक व्याप्ति-सीमा एक अलग नियम है कि अधिनियम किन स्थलों को विनियमित करता है।
  7. अभिकथन (A): 2016 के संशोधन के अंतर्गत चौदह से कम का बालक किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम नहीं कर सकता, स्कूल के घंटों के बाद अपने परिवार की सहायता के लिए भी नहीं। कारण (R): 2016 के संशोधन ने अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय बनाया और बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष बनाया।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है

    A असत्य है: सामान्य निषेध के दो अपवाद हैं — स्कूल के बाद या छुट्टियों में ग़ैर-ख़तरनाक कार्य में परिवार या पारिवारिक उद्यम की सहायता, और दृश्य-श्रव्य मनोरंजन या सर्कस के अलावा खेलों में बाल कलाकार के रूप में कार्य। R सत्य है: अपराध संज्ञेय बने और पुनर्वास कोष बना।
  8. ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेका श्रम के लिए कैंटीन तब देनी होगी जब ठेका श्रमिकों की संख्या हो

    1. 30 से अधिक
    2. 250 से अधिक
    3. 20 या अधिक
    4. 100 या अधिक
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 100 या अधिक

    धारा 16 कैंटीन अपेक्षित करती है जहाँ सामान्यतः 100 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित हों और कार्य छह महीने या अधिक चलने की संभावना हो। 250 से अधिक कारखाना अधिनियम की कैंटीन सीमा है, और 20 अधिनियम की अपनी व्याप्ति-सीमा।
  9. किसी अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार को ₹9,000 मासिक मज़दूरी पर भर्ती किया जाता है। 1979 के अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उसे कितना विस्थापन भत्ता देना होगा? राशि रुपये में लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 4500

    भत्ता मासिक मज़दूरी का 50 प्रतिशत या ₹75, जो भी अधिक हो, है: ₹9,000 का 50% ₹4,500 है, जो ₹75 से अधिक है। यह भर्ती के समय एक बार दिया जाता है और अप्रतिदेय है; यात्रा भत्ता अलग है।
  10. BOCW अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए श्रमिक के पास पिछले बारह महीनों में भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के कितने दिन होने चाहिए? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 90

    अठारह से साठ वर्ष का भवन कर्मकार जिसने पिछले बारह महीनों में कम से कम नब्बे दिन भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो, राज्य कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करा सकता है और उसके लाभ पा सकता है।