श्रम विधान II: कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952 — स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिसंकटमय प्रक्रियाएँ, कल्याण, कार्य-घंटे, युवा व्यक्ति, महिलाएँ और अवकाश — और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020

इकाई VII की सूची के पहले दो अधिनियम कार्यस्थल की संरक्षणात्मक विधियाँ हैं: कारखाना अधिनियम 1948, भारत का अब तक का सबसे विस्तृत श्रम क़ानून, और खान अधिनियम 1952, जो सबसे ख़तरनाक कार्य को नियंत्रित करता है। दोनों अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में समेकित हैं, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है। यह अध्याय हर अधिनियम को वैसे पढ़ाता है जैसे वह पूछा जाता है — उसकी परिभाषाएँ, सीमाओं सहित उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण अध्याय, भोपाल के बाद जोड़ा गया परिसंकटमय-प्रक्रिया अध्याय, कार्य-घंटे, युवा व्यक्ति, महिलाएँ और वार्षिक अवकाश — और फिर संहिता ने क्या बदला: कारखाने की ऊँची सीमाएँ, एकल पंजीकरण और अनुज्ञप्ति, आठ घंटे का दिन, सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं का रात्रि-कार्य, और 180 दिनों के बाद वार्षिक अवकाश।

1. कारखाना अधिनियम 1948: परिभाषाएँ और प्रशासन

कारखाना अधिनियम 1948, 1 अप्रैल 1949 से लागू, कारख़ानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, घंटों और अवकाश को विनियमित करता है। "कारखाना" (धारा 2(m)) कोई भी परिसर है जहाँ दस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, या पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलती है, या बीस या अधिक श्रमिक जहाँ यह बिना शक्ति के चलती है; खानें, सशस्त्र बलों की चल इकाइयाँ, रेलवे रनिंग शेड और होटल, रेस्तराँ और भोजनालय बाहर हैं। "श्रमिक" वह व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से या ठेकेदार सहित किसी एजेंसी के माध्यम से, प्रधान नियोक्ता की जानकारी के साथ या बिना, किसी विनिर्माण प्रक्रिया में या उसकी सफ़ाई या उससे आनुषंगिक अन्य कार्य में नियोजित हो। "अधिभोगी" वह व्यक्ति है जिसका कारख़ाने के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो; किसी कंपनी के लिए यह निदेशकों में से एक होना चाहिए, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने जे. के. इंडस्ट्रीज़ बनाम मुख्य कारखाना निरीक्षक (1996) में बरक़रार रखा। अधिनियम राज्य सरकारें मुख्य कारखाना निरीक्षक और निरीक्षकों के माध्यम से लागू करती हैं, चिकित्सा परीक्षाओं के लिए प्रमाणकर्ता शल्यचिकित्सकों सहित; काम शुरू होने से पहले कारख़ानों को अनुमोदित, अनुज्ञप्त और पंजीकृत होना चाहिए।

2. स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिसंकटमय प्रक्रियाएँ

स्वास्थ्य पर अध्याय III (धारा 11 से 20) अपेक्षित करता है: स्वच्छता (निर्धारित अंतरालों पर दीवारों की पुताई या रंगाई सहित), अपशिष्टों और बहिःस्रावों का निपटान, पर्याप्त संवातन और तापमान, धूल और धुएँ का नियंत्रण, कृत्रिम आर्द्रीकरण के मानक, भीड़भाड़ से मुक्ति (अधिनियम के बाद बने कारख़ाने में हर श्रमिक के लिए कम से कम 14.2 घन मीटर स्थान, और पुराने में 9.9 घन मीटर, फ़र्श से 4.2 मीटर से ऊपर के स्थान को छोड़कर), पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश, स्वास्थ्यकर पेयजल (जहाँ 250 से अधिक श्रमिक नियोजित हों वहाँ गर्मी में ठंडा), शौचालय और मूत्रालय, और थूकदान। सुरक्षा पर अध्याय IV (धारा 21 से 41) अपेक्षित करता है: ख़तरनाक मशीनरी की बाड़बंदी, चलती मशीनरी पर या उसके पास कार्य के नियम (केवल विशेष प्रशिक्षित वयस्क पुरुष श्रमिकों द्वारा), प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के बिना युवा व्यक्तियों पर ख़तरनाक मशीनों पर रोक, शक्ति काटने के लिए स्ट्राइकिंग गियर, नई मशीनरी का आवरण, होइस्ट, लिफ़्ट, उत्तोलन मशीनों और दाब संयंत्र की जाँच, सुरक्षित फ़र्श, सीढ़ियाँ और पहुँच के साधन, आँखों का संरक्षण, ख़तरनाक धुएँ और विस्फोटक धूल के विरुद्ध सावधानियाँ, अग्नि-सावधानियाँ, और 1,000 या अधिक श्रमिकों वाले कारख़ानों में सुरक्षा अधिकारी (धारा 40B)।

परिसंकटमय प्रक्रियाओं पर अध्याय IVA (धारा 41A से 41H) कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1987 द्वारा, दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद, जोड़ा गया, जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट रिसी थी। यह प्रावधान करता है: परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारख़ाने का स्थान तय होने से पहले स्थल-मूल्यांकन समितियाँ; अधिभोगी द्वारा श्रमिकों, मुख्य निरीक्षक और स्थानीय प्राधिकारी को ख़तरों और उनसे निपटने के उपायों का अनिवार्य प्रकटीकरण; स्वास्थ्य अभिलेखों, चिकित्सा परीक्षा और सक्षम पर्यवेक्षण के लिए अधिभोगी का विशिष्ट उत्तरदायित्व; आपात मानक और रसायनों तथा विषैले पदार्थों के संपर्क की अनुमेय सीमाएँ (द्वितीय अनुसूची); श्रमिकों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों की समान संख्या वाली सुरक्षा समिति (धारा 41G); और आसन्न ख़तरे के बारे में अधिभोगी को चेतावनी देने का श्रमिकों का अधिकार (धारा 41H)। धारा 7A हर अधिभोगी का सामान्य कर्तव्य तय करती है कि वह यथोचित रूप से व्यावहारिक सीमा तक सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे, और धारा 89 तृतीय अनुसूची में सूचीबद्ध व्यावसायिक रोगों की सूचना अपेक्षित करती है।

3. कल्याण, कार्य-घंटे, युवा व्यक्ति, महिलाएँ और अवकाश

कल्याण सुविधा (अध्याय V)धारासीमा
धुलाई, कपड़े रखने और सुखाने, बैठने की सुविधाएँ42–44हर कारखाना
प्राथमिक चिकित्सा पेटियाँ45हर 150 श्रमिकों पर कम से कम एक
रोगी-वाहन कक्ष45(4)500 से अधिक श्रमिक
कैंटीन46250 से अधिक श्रमिक
आश्रय, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष47150 से अधिक श्रमिक
शिशुगृह4830 से अधिक महिला श्रमिक
कल्याण अधिकारी49500 या अधिक श्रमिक

अध्याय VI वयस्क श्रमिकों के घंटे एक सप्ताह में 48 (धारा 51) और एक दिन में 9 (धारा 54) तक सीमित करता है, साप्ताहिक छुट्टी, सामान्यतः रविवार (धारा 52), और छूटने पर प्रतिकारी छुट्टियों (धारा 53) के साथ। कोई श्रमिक कम से कम आधे घंटे के विश्राम-अंतराल के बिना पाँच घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता (धारा 55), और अंतरालों सहित विस्तार-अवधि एक दिन में साढ़े दस घंटे से अधिक नहीं हो सकती (धारा 56)। अतिकाल मज़दूरी की सामान्य दर के दुगुने पर दिया जाता है (धारा 59), पालियाँ एक-दूसरे पर नहीं चढ़ सकतीं (धारा 58), और कोई श्रमिक एक ही दिन दो कारख़ानों में काम नहीं कर सकता (धारा 60)। महिलाएँ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के अलावा नियोजित नहीं हो सकतीं, जिस सीमा को राज्य सरकार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के भीतर बदल सकती है (धारा 66); कई राज्यों ने तब से सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं के रात्रि-कार्य की अनुमति दी है। अध्याय VII चौदह से कम के बच्चों का नियोजन निषिद्ध करता है (धारा 67); चौदह वर्ष का बालक जिसने पंद्रह पूरे न किए हों, और पंद्रह से अठारह वर्ष का किशोर, केवल प्रमाणकर्ता शल्यचिकित्सक के स्वस्थता प्रमाणपत्र के साथ काम कर सकते हैं, और बालक दिन में साढ़े चार घंटे से अधिक और रात में काम नहीं कर सकता (धारा 71)। अध्याय VIII उस श्रमिक को वार्षिक सवेतन अवकाश देता है जिसने किसी कैलेंडर वर्ष में 240 या अधिक दिन काम किया हो, वयस्क के लिए काम किए हर 20 दिनों पर एक दिन और बालक के लिए हर 15 दिनों पर एक दिन की दर से (धारा 79)।

🧠 कल्याण की सीढ़ी
कारखाना अधिनियम की कल्याण सीमाओं को सीढ़ी की तरह याद रखिए: हर 150 पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी, 150 से ऊपर आश्रय, 250 से ऊपर कैंटीन, 500 से ऊपर रोगी-वाहन कक्ष, 500 पर कल्याण अधिकारी, 1,000 पर सुरक्षा अधिकारी; और शिशुगृह महिलाओं में गिना जाता है, 30 से ऊपर। "से अधिक" और "या अधिक" भिन्न हैं: ठीक 250 श्रमिकों वाले कारख़ाने को कैंटीन की आवश्यकता नहीं, पर ठीक 500 वाले को कल्याण अधिकारी रखना होगा।

4. खान अधिनियम 1952

खनन संघ का विषय है (संघ सूची की प्रविष्टि 55), इसलिए खान अधिनियम 1952 का प्रशासन केंद्र सरकार धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से करती है, जो 1902 में खान निरीक्षण ब्यूरो के रूप में आरंभ हुआ; इसका प्रमुख मुख्य खान निरीक्षक है, निरीक्षकों और प्रमाणकर्ता शल्यचिकित्सकों सहित। अधिनियम हर खान पर लागू है, नियोजित व्यक्तियों की संख्या चाहे जो हो; "खान" कोई भी उत्खनन है जहाँ खनिजों की खोज या प्राप्ति की कोई संक्रिया चलती है, जिसमें वेधन, कूपक, ढलान और उससे जुड़े संयंत्र, कार्यशालाएँ और परिवहन शामिल हैं। यह प्रबंधकों और सक्षम व्यक्तियों, पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों, दुर्घटनाओं और ख़तरनाक घटनाओं की सूचना, और दुर्घटनाओं की जाँच अपेक्षित करता है; दिसंबर 1975 की चासनाला कोलियरी त्रासदी, जिसमें लगभग 375 खनिक डूब गए, भारतीय इतिहास की सबसे बुरी है। घंटे सप्ताह में 48, और दिन में ज़मीन के ऊपर 9 तथा भूमिगत 8 तक सीमित हैं, साप्ताहिक विश्राम-दिवस, ज़मीन के ऊपर पाँच घंटे बाद विश्राम-अंतराल, और सामान्य दर के दुगुने पर अतिकाल के साथ। अठारह से कम का कोई व्यक्ति खान के किसी भाग में काम नहीं कर सकता, उचित पर्यवेक्षण में कम से कम सोलह वर्ष के शिक्षुओं और प्रशिक्षुओं को छोड़कर (धारा 40)। कोई महिला भूमिगत नियोजित नहीं हो सकती, और ज़मीन के ऊपर केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच (धारा 46); 2019 की एक अधिसूचना ने महिलाओं को तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य में, उनकी सहमति और निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ, रात में ज़मीन के ऊपर और दिन में भूमिगत काम की अनुमति दी। वार्षिक सवेतन अवकाश भूमिगत काम किए हर पंद्रह दिनों पर एक दिन और ज़मीन के ऊपर हर बीस दिनों पर एक दिन है।

5. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020

OSH संहिता तेरह अधिनियमों को समेकित करती है, जिनमें कारखाना अधिनियम और खान अधिनियम हैं, और प्रतिष्ठानों पर एक सामान्य ढाँचा लागू करती है, कारख़ानों, खानों, बागानों, निर्माण, बीड़ी, मोटर परिवहन, डॉक, सिने और पत्रकार श्रमिकों, और ठेका तथा अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रम के अध्यायों सहित। यह कारख़ाने की परिभाषा को उन परिसरों तक बढ़ाती है जहाँ शक्ति प्रयुक्त होने पर 20 या अधिक और न होने पर 40 या अधिक श्रमिक हों; अनेक अधिनियमों के अलग पंजीकरणों को दस या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए एकल पंजीकरण, और जहाँ अनुज्ञप्ति चाहिए वहाँ एकल अनुज्ञप्ति से बदलती है; राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड और राज्य बोर्ड बनाती है; दैनिक कार्य-घंटे आठ तक सीमित करती है, साप्ताहिक घंटे और विस्तार-अवधि सरकार द्वारा निर्धारित, और श्रमिक की सहमति से दुगुनी दर पर अतिकाल; महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के कार्य के लिए, और उनकी सहमति तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ रात 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, नियोजित होने देती है; किसी कैलेंडर वर्ष में 180 या अधिक दिन (240 के स्थान पर) काम कर चुके श्रमिक को हर बीस दिनों पर एक दिन की दर से वार्षिक सवेतन अवकाश देती है; निर्धारित आयु के श्रमिकों की वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान करती है; और हर कर्मचारी को नियुक्ति-पत्र अपेक्षित करती है। खानें केंद्रीय प्रशासन में रहती हैं, और भूमिगत कार्य, युवा व्यक्तियों और महिलाओं पर खान-विशेष नियम संहिता के भीतर जारी हैं।

प्रावधानकारखाना अधिनियम 1948OSH संहिता 2020
कारखाने की सीमाशक्ति सहित 10 श्रमिक, बिना 20शक्ति सहित 20 श्रमिक, बिना 40
दैनिक घंटे98
वार्षिक अवकाश की अर्हक सेवाकैलेंडर वर्ष में 240 दिनकैलेंडर वर्ष में 180 दिन
रात में महिलाएँरात 7 से सुबह 6 बजे तक वर्जित, राज्य की छूट के अधीनसहमति और सुरक्षा उपायों के साथ अनुमत
पंजीकरणहर अधिनियम में अलग10 या अधिक श्रमिकों पर एकल पंजीकरण

मुख्य बिंदु

  • कारखाना अधिनियम 1948: कारख़ाने में शक्ति सहित 10 या अधिक या बिना 20 श्रमिक होते हैं; कंपनी का अधिभोगी निदेशक होना चाहिए (जे. के. इंडस्ट्रीज़, 1996); राज्य के मुख्य निरीक्षकों द्वारा लागू।
  • स्वास्थ्य (धारा 11–20; हर श्रमिक पर 14.2 घन मी., 250 से ऊपर ठंडा पानी), सुरक्षा (धारा 21–41; 1,000 पर सुरक्षा अधिकारी), और परिसंकटमय प्रक्रियाओं पर अध्याय IVA (1987, भोपाल के बाद): स्थल-मूल्यांकन, प्रकटीकरण, सुरक्षा समिति (41G), चेतावनी का अधिकार (41H)।
  • कल्याण: हर 150 पर प्राथमिक चिकित्सा, 150 से ऊपर आश्रय, 250 से ऊपर कैंटीन, 500 से ऊपर रोगी-वाहन कक्ष, 500 पर कल्याण अधिकारी, 30 से अधिक महिलाओं पर शिशुगृह; घंटे सप्ताह में 48 और दिन में 9, 5 घंटे बाद विश्राम, विस्तार 10½, दुगुनी दर पर अतिकाल; महिलाएँ सुबह 6–शाम 7; 14 से कम का बालक नहीं; 240 दिनों के बाद 20 पर 1 (बालक 15 पर 1) अवकाश।
  • खान अधिनियम 1952: हर खान के लिए केंद्रीय अधिनियम, DGMS (धनबाद, 1902 से) द्वारा प्रशासित; सप्ताह में 48 घंटे, ज़मीन के ऊपर दिन में 9 और भूमिगत 8; 18 से कम कोई नहीं; भूमिगत कोई महिला नहीं (2019 में सुरक्षा उपायों के साथ ढील); भूमिगत 15 दिनों पर 1, ऊपर 20 पर 1 अवकाश।
  • OSH संहिता 2020 (21 नवंबर 2025 से लागू): शक्ति सहित 20 या बिना 40 पर कारखाना, एकल पंजीकरण और अनुज्ञप्ति, 8 घंटे का दिन, सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ रात में महिलाएँ, 180 दिनों के बाद वार्षिक अवकाश, वार्षिक स्वास्थ्य जाँच, नियुक्ति-पत्र।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत शक्ति प्रयोग करने वाला परिसर कारखाना है यदि उसमें नियोजित हों कम से कम

    1. 20 श्रमिक
    2. 50 श्रमिक
    3. 40 श्रमिक
    4. 10 श्रमिक
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 10 श्रमिक

    धारा 2(m) वहाँ 10 श्रमिक तय करती है जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति प्रयोग करती है और 20 जहाँ नहीं। OSH संहिता ने इन्हें 20 और 40 किया, इसीलिए 20 और 40 के विकल्प जाल हैं।
  2. 260 श्रमिकों वाले कारख़ाने को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इनमें से क्या देना होगा?

    1. कल्याण अधिकारी
    2. रोगी-वाहन कक्ष
    3. सुरक्षा अधिकारी
    4. कैंटीन
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — कैंटीन

    जहाँ सामान्यतः 250 से अधिक श्रमिक नियोजित हों वहाँ कैंटीन अपेक्षित है। कल्याण अधिकारी 500 या अधिक पर, रोगी-वाहन कक्ष 500 से ऊपर, और सुरक्षा अधिकारी 1,000 या अधिक पर आता है।
  3. परिसंकटमय प्रक्रियाओं पर कारखाना अधिनियम का अध्याय IVA 1987 में किसकी प्रतिक्रिया में जोड़ा गया

    1. द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन
    2. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी
    3. 1975 की चासनाला खान त्रासदी
    4. 1982 की महान बंबई वस्त्र हड़ताल
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 1984 की भोपाल गैस त्रासदी

    दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव से कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1987 और अध्याय IVA आए, स्थल-मूल्यांकन, प्रकटीकरण, संपर्क सीमाओं, सुरक्षा समितियों और चेतावनी के अधिकार सहित। चासनाला खान-बाढ़ थी; द्वितीय NCL ने 2002 में प्रतिवेदन दिया।
  4. खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत भूमिगत नियोजित व्यक्ति अधिक काम नहीं कर सकता

    1. किसी दिन 6 घंटे से
    2. किसी दिन 10½ घंटे से
    3. किसी दिन 8 घंटे से
    4. किसी दिन 9 घंटे से
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — किसी दिन 8 घंटे से

    भूमिगत सीमा दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 है; ज़मीन के ऊपर यह दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 है। साढ़े दस घंटे कारखाना अधिनियम की विस्तार-अवधि है, कार्य-घंटों की सीमा नहीं।
  5. इनमें से क्या OSH संहिता 2020 ने कारखाना अधिनियम 1948 से बदला? सभी सही चुनिए।

    1. वार्षिक अवकाश के लिए अपेक्षित सेवा, घटाकर 180 दिन
    2. अतिकाल दर, घटाकर डेढ़ गुना
    3. कारखाने की सीमा, बढ़ाकर शक्ति सहित 20 और बिना 40 श्रमिक
    4. महिलाओं का रात्रि-कार्य, सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ अनुमत
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — वार्षिक अवकाश के लिए अपेक्षित सेवा, घटाकर 180 दिन; C — कारखाने की सीमा, बढ़ाकर शक्ति सहित 20 और बिना 40 श्रमिक; D — महिलाओं का रात्रि-कार्य, सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ अनुमत

    संहिता ने अवकाश की अर्हता 240 से घटाकर 180 दिन की, कारखाने की सीमाएँ 20 और 40 कीं, और सहमति तथा सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात में काम करने दिया। अतिकाल सामान्य दर के दुगुने पर बना हुआ है।
  6. अभिकथन (A): खान अधिनियम 1952 का प्रशासन राज्यों के बजाय केंद्र सरकार करती है। कारण (R): खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन संघ सूची की एक प्रविष्टि है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: चूँकि संघ सूची की प्रविष्टि 55 खानों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन संसद और संघ कार्यपालिका को देती है, अधिनियम केंद्रीय खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लागू होता है, जबकि कारखाना अधिनियम, समवर्ती सूची की विधि, राज्यों द्वारा लागू होता है।
  7. अभिकथन (A): कारखाना अधिनियम की धारा 48 हर उस कारख़ाने में शिशुगृह अपेक्षित करती है जिसमें सामान्यतः तीस से अधिक महिला श्रमिक नियोजित हों। कारण (R): इसलिए ठीक 30 महिला श्रमिकों वाले कारख़ाने को शिशुगृह देना होगा।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सत्य है और R असत्य: सीमा "तीस से अधिक" है, इसलिए ठीक तीस महिलाओं वाले कारख़ाने को धारा 48 के अंतर्गत शिशुगृह देना आवश्यक नहीं; इकतीस वाले को देना होगा। (अलग से, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 2017 से पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशुगृह अपेक्षित करता है।)
  8. कारखाना अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत बालक (चौदह वर्ष पर पंद्रह से कम) कारख़ाने में काम कर सकता है अधिकतम

    1. दिन में 4½ घंटे, और रात में नहीं
    2. दिन में 6 घंटे
    3. प्रमाणपत्र सहित दिन में 9 घंटे
    4. दिन में 7½ घंटे
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — दिन में 4½ घंटे, और रात में नहीं

    बालक केवल दिन में साढ़े चार घंटे, स्वस्थता प्रमाणपत्र सहित, और रात में नहीं, काम कर सकता है; चौदह से कम के बच्चों का नियोजन धारा 67 से निषिद्ध है। स्वस्थता प्रमाणपत्र वाले किशोर को घंटों के लिए वयस्क माना जाता है।
  9. किसी वयस्क श्रमिक ने किसी कैलेंडर वर्ष में कारख़ाने में 260 दिन काम किया। कारखाना अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत, काम किए हर 20 दिनों पर एक दिन की दर से, वह अगले वर्ष के लिए कितने दिनों का वार्षिक सवेतन अवकाश अर्जित करता है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 13

    वह अर्हता पाता है क्योंकि उसने 240 या अधिक दिन काम किया; अवकाश = 260 ÷ 20 = 13 दिन। बालक हर 15 दिनों पर एक दिन की दर से अर्जित करता। OSH संहिता में अर्हक सेवा 180 दिन है, और दर हर बीस पर एक दिन बनी रहती है।
  10. अधिनियम लागू होने के बाद बने कारख़ाने में हर श्रमिक के लिए कारखाना अधिनियम न्यूनतम कितना घन स्थान, घन मीटर में, अपेक्षित करता है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 14.2

    धारा 16 अधिनियम के बाद बने कारख़ानों में हर श्रमिक के लिए कम से कम 14.2 घन मीटर, और उससे पहले विद्यमान कारख़ानों में 9.9 घन मीटर अपेक्षित करती है, फ़र्श से 4.2 मीटर से ऊपर के स्थान को छोड़कर।