श्रम विधान I: उद्देश्य, सिद्धांत, वर्गीकरण और विकास, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सामाजिक न्याय और श्रम विधान, भारतीय संविधान और श्रम विधियाँ, और चार श्रम संहिताएँ

इकाई VII श्रम विधान है, और यह तीन अध्याय लेती है: यह ढाँचे पर, अगला कारखाना अधिनियम और खान अधिनियम पर, और तीसरा प्रवासी, ठेका, निर्माण और बाल श्रमिकों के अधिनियमों पर। यह अध्याय पूछता है कि श्रम विधि क्यों है और कैसे बनी है: उसके उद्देश्य और सिद्धांत, अधिनियमों का सामान्य वर्गीकरण, 1859 के दंडात्मक कर्मकार संविदा-भंग अधिनियम से श्रम संहिताओं तक उनका विकास, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और उसके अभिसमय, सामाजिक न्याय का विचार जो इस क्षेत्र में व्याप्त है, और संविधान के वे प्रावधान जिन पर भारतीय श्रम विधि टिकी है। यह चार श्रम संहिताओं के साथ समाप्त होता है — हर एक किन अधिनियमों को समेकित करती है, और वे कब प्रभावी हुईं — क्योंकि हर बाद का अध्याय अपने अधिनियमों को किसी संहिता में उनके वर्तमान स्थान सहित पढ़ाता है।

1. उद्देश्य, सिद्धांत और वर्गीकरण

श्रम विधान इसलिए है कि रोज़गार का अनुबंध बराबर वालों का सौदा नहीं है: व्यक्तिगत श्रमिक नियोक्ता से घंटों, सुरक्षा या वेतन पर बराबर की शर्तों पर वार्ता नहीं कर सकता, और विधि न्यूनतम मानक तय करने, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा करने, और ऐसा ढाँचा देने के लिए हस्तक्षेप करती है जिसमें सामूहिक सौदेबाज़ी और विवाद-निपटारा चल सकें। इसके उद्देश्य हैं शोषण से श्रमिकों का संरक्षण, सामाजिक न्याय का संवर्धन, औद्योगिक शांति और सामंजस्य, श्रमिकों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, और स्वस्थ तथा उत्पादक कार्यबल के माध्यम से आर्थिक विकास। सामान्यतः गिनाए जाने वाले सिद्धांत हैं संरक्षण, सामाजिक न्याय, विनियमन, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास, और छठे या सातवें के रूप में अंतरराष्ट्रीय एकरूपता, जिसमें ILO के मानक विभिन्न देशों में श्रम-दशाओं को तुलनीय बनाते हैं ताकि कोई देश अपने श्रमिकों के शोषण से व्यापारिक लाभ न उठाए।

वर्गउदाहरण (पुराने अधिनियम)
संरक्षणात्मक (कार्य-दशाएँ, सुरक्षा, घंटे, बच्चे, महिलाएँ)कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बागान श्रम अधिनियम 1951, बाल श्रम अधिनियम 1986, राज्यों के दुकान और स्थापना अधिनियम
विनियामक (पक्षों के बीच संबंध)ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, स्थायी आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
मज़दूरी विधानमज़दूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
सामाजिक सुरक्षाकर्मकार (अब कर्मचारी) प्रतिकर अधिनियम 1923, ESI अधिनियम 1948, EPF और MP अधिनियम 1952, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, उपदान संदाय अधिनियम 1972, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008
कल्याणभवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और उसका उपकर अधिनियम, बीड़ी, अभ्रक, लौह-अयस्क और सिने श्रमिकों के कल्याण निधि अधिनियम
रोज़गार और विशेष समूहरोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959, शिक्षु अधिनियम 1961, ठेका श्रम अधिनियम 1970, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976

2. भारत में श्रम विधान का विकास

ब्रिटिश भारत की पहली श्रम विधियों ने श्रमिकों की नहीं, नियोक्ताओं की रक्षा की। कर्मकार संविदा-भंग अधिनियम 1859 ने अग्रिम लेने के बाद श्रमिक के अनुबंध-भंग को आपराधिक अपराध बनाया, और असम की बागान श्रम विधियों ने अनुबंधित श्रमिकों को दंडात्मक अनुबंधों से बाँधा; 1859 का अधिनियम केवल 1925 में निरस्त हुआ। संरक्षणात्मक विधि कारखाना अधिनियम 1881 से आरंभ हुई, जिसे कुछ हद तक सस्ती भारतीय प्रतिस्पर्धा से डरे लंकाशायर के मिल-मालिकों ने प्रेरित किया, और जिसने सात वर्ष से कम के बच्चों का नियोजन निषिद्ध किया और बच्चों के घंटे सीमित किए; 1891 के अधिनियम ने संरक्षण महिलाओं तक बढ़ाया, भारतीय खान अधिनियम 1901 ने खानों को विनियमित किया, और कारखाना अधिनियम 1911 ने वस्त्र मिलों में वयस्क पुरुषों का कार्य-दिवस बारह घंटे तक सीमित किया। 1919 में भारत के ILO में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद विधान तेज़ हुआ: कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1922 ने साठ घंटे का सप्ताह तय किया, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 ने दुर्घटनाओं के लिए नियोक्ताओं का दायित्व प्रस्तुत किया, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और व्यापार विवाद अधिनियम 1929 आए, और शाही श्रम आयोग (1929–31) से मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936 और कारखाना अधिनियम 1934 निकले। स्वतंत्रता ने 1946–1952 का महान समेकन लाया — स्थायी आदेश, औद्योगिक विवाद, कारखाना, न्यूनतम मज़दूरी, ESI, बागान, खान और EPF अधिनियम — और बाद में बोनस, उपदान, ठेका श्रम, समान पारिश्रमिक, बंधुआ श्रम, प्रवासी श्रम, बाल श्रम और निर्माण श्रमिकों पर अधिनियम।

3. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन

ILO 1919 में वर्साय की संधि के भाग XIII द्वारा बना, जिसकी प्रस्तावना घोषित करती है कि "सार्वभौम और स्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो"। यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेषीकृत एजेंसी बना और 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार पाया। फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा (1944), जो इसके संविधान से संलग्न है, ने इसके लक्ष्य दोहराए: श्रम वस्तु नहीं है; अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता सतत प्रगति के लिए आवश्यक है; कहीं भी ग़रीबी हर जगह की समृद्धि के लिए ख़तरा है। ILO अद्वितीय रूप से त्रिपक्षीय है। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, हर जून जिनेवा में, हर सदस्य राज्य से चार प्रतिनिधि (सरकार के दो और नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के एक-एक, हर एक स्वतंत्र रूप से मत देते हुए) लेता है और अभिसमय (अनुसमर्थन करने वाले राज्यों पर बाध्यकारी) और सिफ़ारिशें (अबाध्यकारी मार्गदर्शन) अपनाता है। शासी निकाय, वह भी त्रिपक्षीय, कार्यकारी परिषद है; इसकी सरकारी सीटों में से दस प्रमुख औद्योगिक महत्त्व के राज्यों के पास स्थायी रूप से हैं, और भारत उनमें से एक है। जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय स्थायी सचिवालय है, जिसके प्रमुख महानिदेशक हैं, 2022 से गिल्बर्ट एफ़. हुंगबो। पर्यवेक्षण अभिसमयों और सिफ़ारिशों के अनुप्रयोग पर विशेषज्ञ समिति, मानकों के अनुप्रयोग पर सम्मेलन समिति और संघ-स्वतंत्रता समिति (1951) करती हैं। शिष्ट कार्य (Decent Work) एजेंडा (1999) के चार स्तंभ हैं: रोज़गार, कार्यस्थल पर अधिकार, सामाजिक संरक्षण और सामाजिक संवाद।

मूल सिद्धांत (1998 की घोषणा; पाँचवाँ 2022 में जोड़ा गया)अभिसमयभारत द्वारा अनुसमर्थित?
संघ-स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाज़ीC87 (1948), C98 (1949)नहीं, कोई नहीं
बलात् श्रम का उन्मूलनC29 (1930), C105 (1957)हाँ, दोनों (1954 और 2000)
बाल श्रम का उन्मूलनC138 न्यूनतम आयु (1973), C182 निकृष्टतम रूप (1999)हाँ, दोनों, जून 2017 में
रोज़गार में भेदभाव का उन्मूलनC100 समान पारिश्रमिक (1951), C111 भेदभाव (1958)हाँ, दोनों (1958 और 1960)
सुरक्षित और स्वस्थ कार्य-परिवेशC155 (1981), C187 (2006)नहीं, कोई नहीं
⚠️ दस में से छह
भारत ने दस मूल अभिसमयों में से छह का अनुसमर्थन किया है: बलात् श्रम के दो, बाल श्रम के दो और भेदभाव के दो। इसने संघ-स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाज़ी पर C87 और C98 का अनुसमर्थन नहीं किया है, जिसे सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों के संगठित होने और हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंधों से समझाया जाता है, न ही व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर C155 और C187 का।

4. सामाजिक न्याय, संविधान और श्रम विधियाँ

सामाजिक न्याय यह विचार है कि आर्थिक जीवन के लाभ और भार न्यायपूर्वक बँटें, और विधि सौदेबाज़ी-शक्ति की असमानताओं को सुधारे; प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है, और अनुच्छेद 38 राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जिसमें न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। भारतीय न्यायालय श्रम विधियों को हितकारी विधान मानते हैं, जिनकी व्याख्या शब्द जहाँ अनुमति दें श्रमिक के पक्ष में की जाए। श्रम से संबंधित मौलिक अधिकार हैं विधि के समक्ष और सार्वजनिक नियोजन में समानता (अनुच्छेद 14 से 16), संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(c)), जीवन और आजीविका का अधिकार (अनुच्छेद 21; ओल्गा टेलिस, 1985), मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध (अनुच्छेद 23) — जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982), एशियाड श्रमिक मामले, में माना कि न्यूनतम मज़दूरी से कम देना बलात् श्रम है — और चौदह वर्ष से कम के बच्चों को कारख़ानों, खानों या अन्य ख़तरनाक नियोजन में लगाने का निषेध (अनुच्छेद 24)।

नीति-निदेशक तत्व श्रम नीति के लक्ष्य तय करते हैं: अनुच्छेद 39 — पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन (a), दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन (d), श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार आयु का संरक्षण (e), और बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा में विकसित होने के अवसर (f); अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता; अनुच्छेद 41, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार; अनुच्छेद 42, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ और प्रसूति सहायता; अनुच्छेद 43, निर्वाह मज़दूरी और शिष्ट जीवन-स्तर सुनिश्चित करने वाली दशाएँ; अनुच्छेद 43A, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (1976); और अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों का संवर्धन (2011)। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 39(d) के माध्यम से "समान कार्य का समान वेतन" अनुच्छेद 14 और 16 में पढ़ा। श्रम मुख्यतः समवर्ती सूची का विषय है: प्रविष्टि 22 श्रमिक संघों और औद्योगिक तथा श्रम विवादों को, प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा रोज़गार और बेरोज़गारी को, और प्रविष्टि 24 श्रम कल्याण को, जिसमें कार्य-दशाएँ, भविष्य निधि, नियोक्ता का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, निःशक्तता और वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति प्रसुविधाएँ आती हैं, समेटती है। संघ सूची खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन (प्रविष्टि 55) और संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद (प्रविष्टि 61) अपने पास रखती है।

5. चार श्रम संहिताएँ

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने सिफ़ारिश की कि केंद्रीय श्रम विधियों को थोड़ी-सी संहिताओं में समूहित किया जाए। संसद ने अगस्त 2019 में मज़दूरी संहिता और सितंबर 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता अधिनियमित कीं, जिन्होंने मिलकर उनतीस केंद्रीय विधियों को समेकित किया। चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू की गईं, और उनके द्वारा समेकित अधिनियम उस तिथि से, हर संहिता के व्यावृत्ति और संक्रमणकालीन प्रावधानों के अधीन, निरस्त हुए। संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य नियम चरणों में बनाए और अधिसूचित किए गए हैं, इसलिए किसी नियम-स्तरीय विवरण (कोई प्रपत्र, शुल्क, रजिस्टर, समय-सीमा, या पुराने अधिनियम के अंतर्गत आरंभ किसी मामले को कैसे पूरा किया जाए) को वर्तमान अधिसूचना से जाँचना चाहिए। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, 2016 में संशोधित और पुनर्नामित, समेकित विधियों में नहीं है, और एक अलग अधिनियम बना हुआ है।

संहिताजिन अधिनियमों को समेकित करती है
मज़दूरी संहिता 2019 (4 अधिनियम)मज़दूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (3 अधिनियम)ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (9 अधिनियम)कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, ESI अधिनियम 1948, EPF और MP अधिनियम 1952, रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, उपदान संदाय अधिनियम 1972, सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 (13 अधिनियम)कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, 1955 और 1958 के दो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, ठेका श्रम अधिनियम 1970, विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, सिने-कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार अधिनियम 1981, डॉक कर्मकार अधिनियम 1986, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996

मुख्य बिंदु

  • श्रम विधि रोज़गार-अनुबंध की असमानता सुधारती है; इसके सिद्धांत हैं संरक्षण, सामाजिक न्याय, विनियमन, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय एकरूपता; अधिनियम संरक्षणात्मक, विनियामक, मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और रोज़गार विधियों में वर्गीकृत होते हैं।
  • विकास: दंडात्मक संविदा-भंग अधिनियम 1859 (1925 में निरस्त); 1881, 1891, 1911, 1922 और 1934 के कारखाना अधिनियम; खान अधिनियम 1901; कर्मकार प्रतिकर 1923; शाही आयोग (1929–31); 1946–52 का समेकन; 2019–20 की संहिताएँ।
  • ILO: 1919, वर्साय भाग XIII; 1946 में UN एजेंसी; 1969 में नोबेल; फ़िलाडेल्फ़िया 1944 ("श्रम वस्तु नहीं है"); त्रिपक्षीय सम्मेलन (2 + 1 + 1 प्रतिनिधि), शासी निकाय (भारत प्रमुख औद्योगिक महत्त्व का स्थायी सदस्य), कार्यालय; शिष्ट कार्य के चार स्तंभ; भारत ने दस में से छह मूल अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है — C87, C98, C155 या C187 नहीं; C138 और C182 2017 में।
  • संविधान: अनुच्छेद 14–16, 19(1)(c), 21, 23 (PUDR 1982: न्यूनतम से कम मज़दूरी बलात् श्रम है), 24; नीति-निदेशक तत्व 38, 39(a), (d), (e), (f), 39A, 41, 42, 43, 43A, 43B; समवर्ती सूची प्रविष्टियाँ 22, 23 और 24; संघ सूची प्रविष्टियाँ 55 और 61; समान वेतन पर रणधीर सिंह (1982)।
  • चार संहिताएँ 29 विधियों को समेकित करती हैं — मज़दूरी (4), औद्योगिक संबंध (3), सामाजिक सुरक्षा (9), OSH (13) — और 21 नवंबर 2025 को लागू हुईं, नियम चरणों में अधिसूचित; बाल और किशोर श्रम अधिनियम समेकित नहीं है।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापित हुआ

    1. 1946 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा
    2. 1919 में, वर्साय की संधि द्वारा
    3. 1969 में, जब उसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता
    4. 1944 में, फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा द्वारा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 1919 में, वर्साय की संधि द्वारा

    ILO 1919 में वर्साय की संधि के भाग XIII द्वारा बना। फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा (1944) ने इसके लक्ष्य दोहराए, यह 1946 में UN की विशेषीकृत एजेंसी बना, और इसने 1969 में, अपने पचासवें वर्ष में, नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
  2. ILO के मूल अभिसमयों के किस युग्म का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है?

    1. बलात् श्रम पर C29 और C105
    2. भेदभाव पर C100 और C111
    3. संघ-स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाज़ी पर C87 और C98
    4. बाल श्रम पर C138 और C182
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — संघ-स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाज़ी पर C87 और C98

    भारत ने C87 और C98 का अनुसमर्थन नहीं किया है (न सुरक्षा और स्वास्थ्य पर C155 और C187 का)। इसने C29 का 1954 में और C105 का 2000 में, C100 का 1958 में और C111 का 1960 में, और दोनों बाल श्रम अभिसमयों, C138 और C182, का जून 2017 में अनुसमर्थन किया।
  3. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि श्रमिक को न्यूनतम मज़दूरी से कम देना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम है?

    1. पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982)
    2. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982)
    3. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (1985)
    4. बैंगलोर वॉटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा (1978)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982)

    एशियाड श्रमिक मामले (PUDR, 1982) में न्यायालय ने माना कि न्यूनतम मज़दूरी से कम पर श्रम अनुच्छेद 23 के भीतर "बलात् श्रम" है, क्योंकि आर्थिक विवशता विकल्प छीन लेती है। रणधीर सिंह समान वेतन, ओल्गा टेलिस आजीविका के अधिकार, और बैंगलोर वॉटर सप्लाई उद्योग की परिभाषा से संबंधित थे।
  4. रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 किस संहिता में समेकित हुआ?

    1. औद्योगिक संबंध संहिता 2020
    2. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
    3. मज़दूरी संहिता 2019
    4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

    सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ अधिनियमों को समेकित करती है, और 1959 का रोज़गार कार्यालय अधिनियम उनमें से एक है, ESI, EPF, उपदान, प्रसूति, प्रतिकर, सिने-कर्मकार निधि, निर्माण उपकर और असंगठित कर्मकार अधिनियमों के साथ। यह सामान्य जाल है क्योंकि अधिनियम बीमा के बजाय रोज़गार से संबंधित है।
  5. इनमें से कौन-से विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं? सभी सही चुनिए।

    1. खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन
    2. श्रम कल्याण, भविष्य निधि और प्रसूति प्रसुविधाओं सहित
    3. श्रमिक संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
    4. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — श्रम कल्याण, भविष्य निधि और प्रसूति प्रसुविधाओं सहित; C — श्रमिक संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद; D — सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा

    समवर्ती सूची की प्रविष्टियाँ 22, 23 और 24 श्रमिक संघों और विवादों, सामाजिक सुरक्षा और बीमा, और श्रम कल्याण को समेटती हैं। खानों और तेल-क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन संघ सूची की प्रविष्टि 55 है, इसीलिए खान अधिनियम केंद्रीय विधि है।
  6. अभिकथन (A): बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता में समेकित अधिनियमों में है। कारण (R): 1986 का अधिनियम 2016 में संशोधित हुआ और बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम पुनर्नामित हुआ।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है

    A असत्य है: बाल श्रम विधि चार संहिताओं में से किसी में समेकित नहीं हुई और अलग अधिनियम बनी हुई है। R सत्य है: 2016 के संशोधन ने चौदह से कम के बच्चों का सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध किया, किशोरों को विनियमित किया, और अधिनियम का नाम बदला।
  7. अभिकथन (A): अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हर सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व सरकार के दो, नियोक्ताओं के एक और श्रमिकों के एक प्रतिनिधि करते हैं। कारण (R): भारत ILO शासी निकाय में प्रमुख औद्योगिक महत्त्व के राज्यों के लिए आरक्षित दस स्थायी सरकारी सीटों में से एक रखता है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। सम्मेलन में हर राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की 2 + 1 + 1 रचना सभी सदस्यों के लिए ILO का त्रिपक्षीय नियम है; भारत की शासी निकाय में स्थायी सीट औद्योगिक महत्त्व का अलग विषय है।
  8. "श्रम वस्तु नहीं है" किसमें कहा गया सिद्धांत है

    1. फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा, 1944
    2. शाही श्रम आयोग, 1931
    3. बेवरिज प्रतिवेदन, 1942
    4. कार्यस्थल पर मूल सिद्धांतों और अधिकारों पर 1998 की घोषणा
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा, 1944

    फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा (1944), ILO संविधान से संलग्न, इस सिद्धांत से आरंभ होती है कि श्रम वस्तु नहीं है, और जोड़ती है कि कहीं भी ग़रीबी हर जगह की समृद्धि के लिए ख़तरा है। बेवरिज प्रतिवेदन ब्रिटिश सामाजिक सुरक्षा से संबंधित था, और 1998 की घोषणा ने मूल श्रम मानक बताए।
  9. चार श्रम संहिताओं ने कुल कितनी केंद्रीय श्रम विधियों को समेकित किया? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 29

    उनतीस: मज़दूरी संहिता में चार, औद्योगिक संबंध संहिता में तीन, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता में तेरह (4 + 3 + 9 + 13 = 29)।
  10. हर सदस्य राज्य अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भेजता है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 4

    चार: सरकार के दो प्रतिनिधि, नियोक्ताओं का एक और श्रमिकों का एक, हर एक स्वतंत्र रूप से मत देने का हक़दार। श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि उनके सबसे प्रतिनिधि संगठनों से सहमति में नामित होते हैं।