औद्योगिक विवाद II: औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में उनका स्थान
1. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946
स्थायी आदेश अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से यह अपेक्षा करना है कि वे अपने अधीन नियोजन की दशाओं को पर्याप्त सटीकता से परिभाषित करें और उन्हें कर्मकारों को ज्ञात कराएँ, ताकि सेवा की शर्तें नियोक्ता की इच्छा पर न छोड़ी जाएँ। यह हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें 100 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, या पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे, और समुचित सरकार इसे छोटे प्रतिष्ठानों तक बढ़ा सकती है (कई राज्य इसे 50 या कम पर लागू करते हैं)। अधिनियम लागू होने के छह महीनों के भीतर नियोक्ता को अनुसूची के हर विषय को समेटते हुए और यथासंभव आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप प्रारूप स्थायी आदेश प्रमाणन अधिकारी (सामान्यतः श्रम आयुक्त या उसके द्वारा नामित अधिकारी) को प्रस्तुत करने होते हैं। प्रमाणन अधिकारी एक प्रति संघ या कर्मकारों को भेजता है, आपत्तियाँ सुनता है, और — 1956 के संशोधन से — प्रमाणित करने से पहले प्रावधानों की निष्पक्षता और तर्कसंगतता पर न्यायनिर्णयन करता है। अपील अपीलीय प्राधिकारी को होती है। प्रमाणित स्थायी आदेश पक्षों को प्रमाणीकृत प्रतियाँ भेजे जाने के तीस दिन बाद लागू होते हैं, उन्हें अंग्रेज़ी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रदर्शित करना होता है, और अंतिम प्रमाणन या संशोधन के छह महीनों के भीतर, करार के अलावा, संशोधित नहीं किए जा सकते।
- अनुसूची के विषय: कर्मकारों का वर्गीकरण (स्थायी, अस्थायी, शिक्षु, परिवीक्षाधीन, बदली, और — 2018 के आदर्श स्थायी आदेशों द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के लिए जोड़े गए — नियत-अवधि कर्मचारी); कार्य-घंटे, छुट्टियाँ, वेतन-दिवस और मज़दूरी-दरें; पाली-कार्य; उपस्थिति और देर से आना; अवकाश और छुट्टियाँ; प्रवेश और तलाशी; अनुभागों का बंद होना और फिर खुलना और अस्थायी रुकावटें; नियोजन की समाप्ति और सूचना; कदाचार के लिए निलंबन या पदच्युति और वे कृत्य तथा लोप जो कदाचार हैं; और अनुचित व्यवहार के विरुद्ध निवारण के साधन।
- स्थायी आदेश प्रमाणित होने तक आदर्श स्थायी आदेश लागू रहते हैं (धारा 12A), और जाँच लंबित रहते निलंबित श्रमिक को पहले नब्बे दिनों के लिए मज़दूरी का 50 प्रतिशत और, यदि देरी उसके दोष से न हो, उसके बाद 75 प्रतिशत जीवन-निर्वाह भत्ता मिलता है (धारा 10A)।
- औद्योगिक संबंध संहिता 2020: स्थायी आदेशों वाला अध्याय 300 या अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू है, केंद्र सरकार आदर्श स्थायी आदेश बनाती है, और नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान की आवश्यकता के अनुसार संशोधनों के साथ उन्हें अपना सकता है; छोटे प्रतिष्ठान अध्याय से बाहर रहते हैं।
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947: उद्योग, कर्मकार और तंत्र
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जो 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ, औद्योगिक विवादों की जाँच और निपटारे का प्रावधान करता है। इसकी "उद्योग" की परिभाषा (धारा 2(j)) को सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा (1978) में सबसे व्यापक अर्थ दिया, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के "त्रि-परीक्षण" में: जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी के सहयोग से संगठित, मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण की कोई व्यवस्थित गतिविधि हो, वह उद्योग है, चाहे पूँजी या लाभ का उद्देश्य हो या न हो; अस्पताल, विश्वविद्यालय, क्लब और नगरपालिका उपक्रम उद्योग हो सकते थे, और केवल राज्य के संप्रभु कार्य बाहर थे। 1982 में अधिनियमित एक संकरी परिभाषा कभी लागू नहीं हुई। "कर्मकार" (धारा 2(s)) कोई भी व्यक्ति है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य के लिए नियोजित हो, पर मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित व्यक्ति, ₹10,000 प्रति माह से अधिक मज़दूरी पाने वाले पर्यवेक्षक (2010 के संशोधन से सीमा), सशस्त्र बलों और पुलिस के सदस्य, और कारागार कर्मचारी नहीं।
तंत्र है कार्य समितियाँ (धारा 3), सुलह अधिकारी (धारा 4), सुलह बोर्ड (धारा 5), जाँच न्यायालय (धारा 6), श्रम न्यायालय (धारा 7), औद्योगिक अधिकरण (धारा 7A) और राष्ट्रीय अधिकरण (धारा 7B); शिकायत निवारण समितियाँ 2010 में धारा 9C से जोड़ी गईं। समुचित सरकार धारा 10 के अंतर्गत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर सकती है, और पक्ष धारा 10A के अंतर्गत उसे स्वैच्छिक माध्यस्थम् को सौंप सकते हैं। धारा 9A अपेक्षित करती है कि नियोक्ता चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध सेवा की किसी शर्त (मज़दूरी, घंटे, अवकाश, युक्तिकरण आदि) को बदलने से पहले 21 दिन की सूचना दे, और धारा 33 लंबित विवाद से संबद्ध कर्मकारों की सेवा-शर्तें बदलने या उन्हें पदच्युत करने को प्राधिकारी की अनुमति के बिना निषिद्ध करती है। 2010 से, जिस कर्मकार का पदच्युति पर व्यक्तिगत विवाद सुलह में लंबित हो, वह पैंतालीस दिनों के बाद, सेवा-समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर, सीधे श्रम न्यायालय या अधिकरण को आवेदन कर सकता है (धारा 2A(2) और (3))। धारा 11A (1971) न्यायनिर्णायक को सेवामुक्ति या पदच्युति रद्द करने और कम दंड देने देती है, और धारा 17B अपेक्षित करती है कि जो नियोक्ता पुनर्स्थापन पंचाट को उच्च न्यायालय में चुनौती दे, वह चुनौती लंबित रहते कर्मकार को उसकी अंतिम ली गई मज़दूरी दे।
3. अधिनियम और संहिता के अंतर्गत हड़तालें और तालाबंदियाँ
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, लोक उपयोगिता सेवा (रेलवे, डाक और तार, बिजली, जल, स्वच्छता, और ऐसे घोषित उद्योग) में नियोजित कोई व्यक्ति अनुबंध भंग करके हड़ताल पर नहीं जा सकता, हड़ताल से छह सप्ताह के भीतर सूचना दिए बिना, या सूचना देने के चौदह दिनों के भीतर, या सूचना में निर्दिष्ट तिथि से पहले, या सुलह-कार्यवाही लंबित रहते और उसकी समाप्ति के सात दिन बाद तक; तालाबंदी से पहले नियोक्ता इसी प्रकार बँधा है। धारा 23 सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है और सुलह बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के दौरान (और सात दिन बाद तक), श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष (और दो महीने बाद तक), माध्यस्थम् के दौरान, और किसी समझौते या पंचाट के प्रवर्तन में रहते उसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर हड़तालें और तालाबंदियाँ निषिद्ध करती है। इन धाराओं के उल्लंघन में, या निर्देशन द्वारा निषिद्ध किए जाने के बाद जारी, हड़ताल या तालाबंदी अवैध है (धारा 24), अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालाबंदी या अवैध तालाबंदी के परिणामस्वरूप हड़ताल अवैध नहीं है, और अवैध हड़ताल या तालाबंदी को वित्तीय सहायता निषिद्ध है (धारा 25)। औद्योगिक संबंध संहिता सूचना-नियम को सार्वभौम बनाती है: हर औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई श्रमिक हड़ताल से साठ दिन के भीतर सूचना दिए बिना, या उसे देने के चौदह दिनों के भीतर, या उसकी तिथि से पहले, या सुलह के दौरान और सात दिन बाद तक, या अधिकरण या माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान और साठ दिन बाद तक हड़ताल नहीं कर सकता।
4. कामबंदी, छँटनी और बंदी
अध्याय VA क्षतिपूर्ति देता है। इसके कामबंदी प्रावधान (धारा 25C से 25E) प्रति कार्य-दिवस औसतन पचास से कम कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों, या मौसमी प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं हैं; इसके छँटनी प्रावधान आकार से स्वतंत्र लागू होते हैं। इन प्रयोजनों के लिए "निरंतर सेवा" (धारा 25B) में वह वर्ष आता है जिसमें कर्मकार ने वास्तव में 240 दिन (खान में भूमिगत नियोजित हो तो 190 दिन) काम किया। एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कामबंदी-प्राप्त कर्मकार को साप्ताहिक छुट्टियों को छोड़ कामबंदी के हर दिन के लिए मूल मज़दूरी और महँगाई भत्ते के योग के 50 प्रतिशत के बराबर कामबंदी क्षतिपूर्ति, किसी भी बारह महीनों में पैंतालीस दिनों तक, दी जाती है (धारा 25C)। छँटनी — दंड के अलावा किसी भी कारण से सेवा-समाप्ति, पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, नियत-अवधि अनुबंध का नवीनीकरण न होना और लगातार अस्वस्थता पर समाप्ति को छोड़कर (धारा 2(oo)) — के लिए, एक वर्ष की निरंतर सेवा वाले कर्मकार को एक महीने की लिखित सूचना या उसके बदले मज़दूरी, निरंतर सेवा के हर पूरे वर्ष या छह महीने से अधिक के किसी भाग के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन की क्षतिपूर्ति, और समुचित सरकार को सूचना अपेक्षित है (धारा 25F)। किसी श्रेणी के भीतर "अंत में आया, पहले जाए" नियम लागू है (धारा 25G), और छँटनी किए गए कर्मकारों को पुनर्नियोजन में वरीयता है (धारा 25H)। पचास या अधिक वाले प्रतिष्ठानों में बंदी के लिए साठ दिन की सूचना अपेक्षित है (धारा 25FFA), छँटनी जैसी क्षतिपूर्ति के साथ (धारा 25FFF)।
अध्याय VB, 1976 में जोड़ा गया और 1982 में 100 या अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों तक बढ़ाया गया, कारख़ानों, खानों और बागानों के लिए आगे जाता है: समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई कामबंदी, छँटनी या बंदी नहीं (धारा 25M, 25N और 25O), छँटनी के लिए तीन महीने की सूचना या मज़दूरी और बंदी के लिए नब्बे दिन की सूचना के साथ। अध्याय VC और पाँचवीं अनुसूची (1982) नियोक्ताओं और संघों के अनुचित श्रम व्यवहार सूचीबद्ध करते और उन्हें दंडित करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता कामबंदी, छँटनी और बंदी के लिए पूर्व-अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक करती है, समुचित सरकार को अधिसूचना से इसे और बढ़ाने की शक्ति सहित; कामबंदी क्षतिपूर्ति 50 प्रतिशत और छँटनी क्षतिपूर्ति हर पूरे वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन पर रखती है; और एक श्रमिक पुनर्कौशल कोष जोड़ती है, जिसमें छँटनी करने वाला नियोक्ता हर छँटनी किए गए श्रमिक के लिए पंद्रह दिनों की अंतिम ली गई मज़दूरी जमा करता है, जो श्रमिक के खाते में जाती है। यह नियत-अवधि रोज़गार को मान्यता देती है, जिसमें निश्चित अवधि के लिए नियुक्त श्रमिक को समान कार्य करने वाले स्थायी श्रमिक जितने घंटे, मज़दूरी और लाभ मिलते हैं, और उसकी अवधि की समाप्ति छँटनी नहीं है। और यह पर्यवेक्षी मज़दूरी-सीमा को ₹18,000 प्रति माह, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिक राशि, करके "श्रमिक" को व्यापक बनाती है।
| प्रावधान | पुराना अधिनियम | औद्योगिक संबंध संहिता 2020 |
|---|---|---|
| स्थायी आदेश लागू होते हैं | 100 या अधिक कर्मकार (IESO अधिनियम) | 300 या अधिक श्रमिक |
| कामबंदी, छँटनी, बंदी के लिए पूर्व अनुमति | 100 या अधिक (अध्याय VB) | 300 या अधिक, अधिसूचना से बढ़ाई जा सकती है |
| हड़ताल सूचना | केवल लोक उपयोगिता सेवाएँ (धारा 22) | सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान; 60 दिन के भीतर पूर्व सूचना |
| "कर्मकार" या "श्रमिक" के लिए पर्यवेक्षी मज़दूरी-सीमा | ₹10,000 प्रति माह (2010) | ₹18,000 प्रति माह या यथा अधिसूचित |
| न्यायनिर्णयन | श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण | दो-सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण और एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण |
| नया | — | नियत-अवधि रोज़गार; वार्ताकार संघ या परिषद; श्रमिक पुनर्कौशल कोष (हर छँटनी किए गए श्रमिक पर 15 दिन की मज़दूरी) |
मुख्य बिंदु
- स्थायी आदेश अधिनियम 1946 100 या अधिक कर्मकारों पर लागू है; प्रारूप छह महीनों में प्रमाणन अधिकारी को जाते हैं, जो निष्पक्षता और तर्कसंगतता आँकता है (1956 से); प्रमाणित आदेश तीस दिन बाद लागू होते हैं और छह महीने तक संशोधित नहीं होते; इस बीच आदर्श स्थायी आदेश लागू होते हैं (धारा 12A); जीवन-निर्वाह भत्ता 50 फिर 75 प्रतिशत (धारा 10A)। IR संहिता यह अध्याय 300 पर लागू करती है।
- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947: बैंगलोर वॉटर सप्लाई त्रि-परीक्षण (1978) से "उद्योग"; "कर्मकार" में प्रबंधक और ₹10,000 से ऊपर के पर्यवेक्षक नहीं (संहिता: ₹18,000); कार्य समितियों से राष्ट्रीय अधिकरणों तक तंत्र; धारा 9A परिवर्तन की सूचना, धारा 33 विवादों के दौरान संरक्षण, धारा 11A और 17B।
- हड़तालें: लोक उपयोगिता सेवाओं के लिए धारा 22 की सूचना (छह सप्ताह, चौदह दिन), कार्यवाहियों के दौरान धारा 23 के निषेध, धारा 24 अवैधता, धारा 25 अवैध हड़तालों को कोई सहायता नहीं; संहिता हर प्रतिष्ठान में सूचना अपेक्षित करती है (साठ दिन, चौदह दिन)।
- अध्याय VA: 240 दिनों (भूमिगत 190) की निरंतर सेवा; मूल और DA का 50 प्रतिशत कामबंदी क्षतिपूर्ति 45 दिनों तक; छँटनी के लिए एक महीने की सूचना और हर पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों का औसत वेतन (छह महीने से अधिक का भाग गिना जाता है); अंत में आया, पहले जाए; बंदी सूचना 60 दिन। अध्याय VB: 100 या अधिक पर पूर्व अनुमति।
- IR संहिता (21 नवंबर 2025 से लागू) ने पूर्व-अनुमति सीमा 300 की, क्षतिपूर्ति सूत्र बनाए रखे, श्रमिक पुनर्कौशल कोष (हर छँटनी किए गए श्रमिक पर 15 दिन की मज़दूरी) और नियत-अवधि रोज़गार जोड़े, और न्यायनिर्णयन निकायों को दो-सदस्यीय औद्योगिक अधिकरणों से बदला।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
उद्योग क्या है इसका "त्रि-परीक्षण" किसमें निर्धारित हुआ
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उत्तर: D — बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा (1978)
बैंगलोर वॉटर सप्लाई (1978) में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के माध्यम से, माना कि नियोक्ता–कर्मचारी सहयोग से संगठित, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ उत्पन्न करने वाली व्यवस्थित गतिविधि लाभ के उद्देश्य से स्वतंत्र उद्योग है। अन्य मामले हड़ताल-मज़दूरी, हड़ताल के अधिकार और बलात् श्रम के रूप में न्यूनतम मज़दूरी से संबंधित हैं।औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में स्थायी आदेशों वाला अध्याय उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू है जिनमें नियोजित हैं
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उत्तर: D — 300 या अधिक श्रमिक
संहिता ने स्थायी आदेशों की सीमा 1946 के अधिनियम के 100 कर्मकारों से बढ़ाकर 300 श्रमिक की, वही आँकड़ा जो वह कामबंदी, छँटनी और बंदी से पहले पूर्व अनुमति के लिए प्रयोग करती है। पचास अध्याय VA की और बीस शिकायत-समिति की सीमा है।औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(oo) द्वारा "छँटनी" से इनमें से कौन-सा बाहर है?
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उत्तर: B — नियत-अवधि अनुबंध की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण न होने से सेवा-समाप्ति
छँटनी दंड के अलावा किसी भी कारण से सेवा-समाप्ति है, सिवाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, अपनी शर्तों के अनुसार नियत-अवधि अनुबंध का नवीनीकरण न होना, और लगातार अस्वस्थता पर समाप्ति के। पुनर्गठन या स्वचालन के लिए अधिशेष या कनिष्ठ कर्मकारों की सेवा-समाप्ति ठीक छँटनी है।लोक उपयोगिता सेवा में हड़ताल से पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 सूचना देना अपेक्षित करती है
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उत्तर: C — हड़ताल से छह सप्ताह के भीतर, और सूचना के चौदह दिनों के भीतर हड़ताल आरंभ नहीं हो सकती
धारा 22 हड़ताल से छह सप्ताह के भीतर सूचना अपेक्षित करती है और सूचना के चौदह दिनों के भीतर हड़ताल वर्जित करती है। साठ दिन सभी प्रतिष्ठानों के लिए औद्योगिक संबंध संहिता की अवधि है, और इक्कीस दिन सेवा-शर्तों में परिवर्तन की धारा 9A की सूचना है।इनमें से क्या औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने प्रस्तुत किया या बदला? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — छँटनी के लिए 300 श्रमिकों की पूर्व-अनुमति सीमा; C — छँटनी करने वाले नियोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित श्रमिक पुनर्कौशल कोष
संहिता ने श्रमिक पुनर्कौशल कोष बनाया और पूर्व-अनुमति सीमा 100 से 300 की। कामबंदी क्षतिपूर्ति 50 प्रतिशत पर रहती है। नियत-अवधि नियोजन की समाप्ति कभी छँटनी नहीं थी, इसलिए समाप्त करने को कोई क्षतिपूर्ति नहीं थी; संहिता इसके बजाय नियत-अवधि श्रमिकों को मज़दूरी और लाभों की समानता देती है।अभिकथन (A): प्रमाणित स्थायी आदेश को सामान्यतः उसके अंतिम प्रमाणन या संशोधन के छह महीनों के भीतर संशोधित नहीं किया जा सकता। कारण (R): 1956 के संशोधन से प्रमाणन अधिकारी स्थायी आदेशों की निष्पक्षता और तर्कसंगतता पर न्यायनिर्णयन करता है।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। संशोधन पर छह महीने का प्रतिबंध (धारा 10) सेवा की शर्तों को स्थिरता देने के लिए है; निष्पक्षता और तर्कसंगतता आँकने की प्रमाणन अधिकारी की शक्ति प्रमाणन की अलग विशेषता है, प्रतिबंध का कारण नहीं।अभिकथन (A): पुनर्स्थापन पंचाट को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाले नियोक्ता को चुनौती लंबित रहते कर्मकार को उसकी अंतिम ली गई मज़दूरी देनी होगी। कारण (R): औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17B कर्मकार को उसके पक्ष में पंचाट के विरुद्ध कार्यवाही लंबित रहते अभाव से बचाती है।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: धारा 17B अपेक्षित करती है कि पुनर्स्थापन पंचाट को चुनौती देते समय नियोक्ता पूरी अंतिम ली गई मज़दूरी दे, यदि कर्मकार अन्यत्र नियोजित न हो, ठीक इसलिए कि चुनौती उसे भूखा रखकर पंचाट छोड़ने पर विवश न कर सके।निरंतर सेवा के 9 वर्ष 8 महीने वाले कर्मकार की छँटनी होती है; उसका औसत वेतन ₹800 प्रति दिन है। हर पूरे वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन पर धारा 25F के अंतर्गत कितनी छँटनी क्षतिपूर्ति देय है? राशि रुपये में लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 120000
छह महीने से अधिक का वर्ष-भाग पूरा वर्ष गिना जाता है, अतः 9 वर्ष 8 महीने 10 गिने जाते हैं। क्षतिपूर्ति = 15 × ₹800 × 10 = ₹1,20,000। उसे एक महीने की सूचना या उसके बदले मज़दूरी भी देय है, और संहिता के अंतर्गत नियोक्ता पुनर्कौशल कोष में अतिरिक्त पंद्रह दिनों की मज़दूरी भी जमा करता है।कोई कर्मकार जिसकी मूल मज़दूरी और महँगाई भत्ता ₹600 प्रति दिन है, 20 दिनों (साप्ताहिक छुट्टियों को छोड़कर) के लिए कामबंदी में है। धारा 25C के अंतर्गत वह कितनी कामबंदी क्षतिपूर्ति का हक़दार है? राशि रुपये में लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 6000
कामबंदी क्षतिपूर्ति कामबंदी के हर दिन के लिए मूल मज़दूरी और महँगाई भत्ते का 50 प्रतिशत है: 0.5 × 600 × 20 = ₹6,000। यह बारह महीनों में पैंतालीस दिनों तक देय है, और औद्योगिक संबंध संहिता वही 50 प्रतिशत दर रखती है।ज़मीन के ऊपर नियोजित कर्मकार के लिए धारा 25B के अंतर्गत बारह महीनों में वास्तविक कार्य के कितने दिन एक वर्ष की निरंतर सेवा गिने जाते हैं? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 240
पिछले बारह महीनों में वास्तविक कार्य के दो सौ चालीस दिन एक वर्ष की निरंतर सेवा गिने जाते हैं; खान में भूमिगत नियोजित कर्मकार के लिए यह आँकड़ा एक सौ नब्बे दिन है।