औद्योगिक विवाद I: कारक, रूप और प्रवृत्तियाँ, हड़तालें और तालाबंदियाँ, निवारण और निपटारा, और राज्य तथा केंद्रीय श्रम प्रशासन की भूमिका
1. अर्थ और कारक
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(k) औद्योगिक विवाद को नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, या नियोक्ताओं और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच ऐसा कोई विवाद या मतभेद बताती है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से जुड़ा हो। चूँकि परिभाषा सामूहिक मतभेद की बात करती है, किसी एक श्रमिक की पदच्युति पर विवाद पहले तभी औद्योगिक विवाद था जब कोई संघ या पर्याप्त संख्या में कर्मकार उसे उठाएँ; 1965 में जोड़ी गई धारा 2A ने किसी व्यक्तिगत कर्मकार की सेवामुक्ति, पदच्युति, छँटनी या सेवा-समाप्ति पर विवाद को अपने आप औद्योगिक विवाद बना दिया। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 अपनी परिभाषा में दोनों विचार रखती है। विवादों के कारण सामान्यतः इस प्रकार समूहित किए जाते हैं: आर्थिक (मज़दूरी, महँगाई भत्ता, बोनस, घंटे, अवकाश, छँटनी, कामबंदी और बंदी), प्रबंधकीय या संस्थागत (संघों की मान्यता, उत्पीड़न, अनुशासन और पदच्युति, समझौतों या स्थायी आदेशों का उल्लंघन, कार्य-दशाएँ, युक्तिकरण और नई प्रौद्योगिकी), राजनीतिक (अंतर-संघ प्रतिद्वंद्विता और दल-प्रेरित आंदोलन) और मनोवैज्ञानिक या सामाजिक (ख़राब संचार, कुंठित प्रस्थिति, प्रवासी और ठेका श्रमिकों की समस्याएँ)।
2. रूप: हड़तालें, तालाबंदियाँ और घेराव
हड़ताल, धारा 2(q) के अंतर्गत, किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करते हुए काम का रोकना है, या ऐसे नियोजित रहे या नियोजित किसी भी संख्या के व्यक्तियों का काम जारी रखने या नियोजन स्वीकार करने से सम्मिलित इनकार, या सामान्य समझ के अंतर्गत इनकार। औद्योगिक संबंध संहिता जोड़ती है कि किसी प्रतिष्ठान में नियोजित पचास प्रतिशत या अधिक श्रमिकों का किसी दिए गए दिन सम्मिलित आकस्मिक अवकाश हड़ताल है, जिससे "सामूहिक आकस्मिक अवकाश" का मार्ग बंद हो जाता है। तालाबंदी, धारा 2(l) के अंतर्गत, नियोजन-स्थल का अस्थायी रूप से बंद करना, काम का निलंबन, या नियोक्ता द्वारा अपने नियोजित किसी भी संख्या के व्यक्तियों को नियोजित रखने से इनकार है। तालाबंदी बंदी से भिन्न है, जो नियोजन-स्थल या उसके भाग का स्थायी रूप से बंद करना है, और कामबंदी से भी, जो कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी, स्टॉक के संचय, मशीनरी के टूटने या प्राकृतिक आपदा के कारण नियोजन दे पाने की असमर्थता है।
| रूप | क्या होता है |
|---|---|
| स्टे-इन, बैठ, औज़ार-बंद या कलम-बंद हड़ताल | श्रमिक कार्यस्थल पर आते हैं पर काम नहीं करते |
| धीमा काम | श्रमिक काम पर रहते हैं पर जान-बूझकर उत्पादन घटाते हैं; न्यायालय इसे हड़ताल नहीं, कदाचार मानते हैं |
| नियमानुसार काम | श्रमिक हर नियम का अक्षरशः पालन करते हैं, बिना कोई नियम तोड़े काम धीमा करते हुए |
| सांकेतिक और आकस्मिक हड़तालें | विरोध दर्ज कराने के लिए छोटी हड़ताल; बिना सूचना की हड़ताल |
| सहानुभूति हड़ताल | अपना कोई विवाद न रखने वाले श्रमिक दूसरों के समर्थन में हड़ताल करते हैं |
| आम हड़ताल और बंद | उद्योगों या किसी क्षेत्र के आर-पार श्रमिक काम रोकते हैं, प्रायः राजनीतिक माँगों के साथ |
| भूख हड़ताल | माँगों के लिए श्रमिक उपवास करते हैं, एक गांधीवादी विधि |
| घेराव | श्रमिक प्रबंधकों को घेर लेते हैं और जाने नहीं देते; न्यायालयों ने इसे अवैध माना है और यह सदोष परिरोध हो सकता है |
भारत में हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन बनाम नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (1962) में माना कि अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत संघ बनाने के अधिकार के साथ हड़ताल या सामूहिक सौदेबाज़ी का कोई प्रत्याभूत अधिकार नहीं आता, और टी. के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (2003) में कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का कोई मौलिक, वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है। अतः हड़ताल का अधिकार विधि द्वारा विनियमित एक वैधानिक अधिकार है: हड़ताल वैध या अवैध हो सकती है (वैधानिक शर्तों के अनुपालन पर निर्भर) और, अलग से, न्यायोचित या अन्यायोचित (माँगों की तर्कसंगतता पर निर्भर)। सर्वोच्च न्यायालय ने सिंडिकेट बैंक बनाम के. उमेश नायक (1994) में माना कि श्रमिक हड़ताल की अवधि की मज़दूरी के हक़दार तभी हैं जब वह वैध और न्यायोचित दोनों हो।
3. औद्योगिक विवादों की प्रवृत्तियाँ
श्रम ब्यूरो हड़तालों और तालाबंदियों के आँकड़े — विवादों की संख्या, संबद्ध श्रमिक और खोए मानव-दिवस (व्यक्ति-दिवस) — एकत्र करता है, और ये औद्योगिक संघर्ष के मानक माप हैं। खोए मानव-दिवस सबसे अधिक बताने वाला है, क्योंकि यह हर विवाद को उसके आकार और अवधि से भारित करता है। भारतीय संघर्ष 1960 के दशक में बढ़ा और 1970 के दशक तथा 1980 के दशक के आरंभ में चरम पर पहुँचा, जिस अवधि में मई 1974 की रेल हड़ताल और दत्ता सामंत के नेतृत्व में जनवरी 1982 में आरंभ हुई महान बंबई वस्त्र हड़ताल आई, जो एक वर्ष से कहीं अधिक चली और अनेक मिलों की बंदी पर समाप्त हुई। 1991 से विवादों की संख्या और खोए मानव-दिवस उल्लेखनीय रूप से घटे हैं, और खोए मानव-दिवसों का बड़ा भाग तालाबंदियों का रहा है, जो सौदेबाज़ी-शक्ति के नियोक्ताओं की ओर खिसकने का संकेत है। आर्थिक कारण (मज़दूरी, भत्ते और बोनस) सबसे बार-बार आने वाले कारण बने रहे हैं, उसके बाद अनुशासनहीनता और हिंसा, छँटनी और बंदी। अब अधिकांश संघर्ष अन्य रूप लेता है: मुक़दमेबाज़ी, व्यक्तिगत विवाद, नीति के विरुद्ध केंद्रीय श्रमिक संघों द्वारा आहूत एक-दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़तालें, और नए औद्योगिक क्षेत्रों में ठेका श्रम और मान्यता पर संघर्ष।
4. निवारण और निपटारा
निवारण ठोस कार्मिक नीतियों और द्विपक्षीय संस्थाओं पर टिका है: सामूहिक सौदेबाज़ी, कार्य समितियाँ, शिकायत-प्रक्रियाएँ, श्रमिक भागीदारी, सेवा-शर्तें ज्ञात कराने वाले स्थायी आदेश, और 1958 की स्वैच्छिक संहिताएँ। निपटारा, जब निवारण विफल हो, बढ़ती बाध्यता की चार विधियों से चलता है। वार्ता में पक्ष आपस में निपटारा करते हैं। सुलह (मध्यस्थता) में कोई तृतीय पक्ष, सुलह अधिकारी या सुलह बोर्ड, उन्हें समझौते तक पहुँचने में सहायता करता है पर थोप नहीं सकता; हड़ताल-सूचना दिए जाने पर लोक उपयोगिता सेवाओं में सुलह अनिवार्य है। स्वैच्छिक माध्यस्थम् में पक्ष विवाद को अपनी पसंद के मध्यस्थ को सौंपने पर सहमत होते हैं, जिसका पंचाट उन्हें बाँधता है (औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10A; इसे प्रोत्साहित करने के लिए 1967 में राष्ट्रीय माध्यस्थम् संवर्धन बोर्ड बना)। न्यायनिर्णयन में समुचित सरकार विवाद को (धारा 10) श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्दिष्ट करती है, जिसका पंचाट बाध्यकारी है; चूँकि निर्देशन सरकार का निर्णय है, न्यायनिर्णयन पक्षों के लिए अनिवार्य है। भारत लंबे समय तक सबसे अधिक न्यायनिर्णयन पर निर्भर रहा, जिसकी आलोचना देरी, विधिवाद और सौदेबाज़ी को कमज़ोर करने के लिए हुई।
| औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राधिकारी | कार्य | औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत |
|---|---|---|
| कार्य समिति (धारा 3) | द्विपक्षीय; 100 या अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों में सौहार्द बढ़ाती है | बनाए रखी (100 या अधिक श्रमिक) |
| सुलह अधिकारी (धारा 4) और सुलह बोर्ड (धारा 5) | मध्यस्थता और समझौते का संवर्धन; विफलता की सरकार को रिपोर्ट | सुलह अधिकारी बनाए रखे; बोर्ड हटाए |
| जाँच न्यायालय (धारा 6) | विवाद से जुड़े विषयों की जाँच और रिपोर्ट | हटाया |
| श्रम न्यायालय (धारा 7) | द्वितीय अनुसूची के विषयों का न्यायनिर्णयन: स्थायी आदेशों के अंतर्गत आदेश, सेवामुक्ति और पदच्युति, प्रथागत रियायतों की वापसी, हड़तालों और तालाबंदियों की वैधता | औद्योगिक अधिकरण से प्रतिस्थापित |
| औद्योगिक अधिकरण (धारा 7A) | द्वितीय और तृतीय अनुसूची के विषयों का न्यायनिर्णयन: मज़दूरी, भत्ते, घंटे, अवकाश, बोनस, भविष्य निधि और उपदान, युक्तिकरण, छँटनी और बंदी | एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य वाला औद्योगिक अधिकरण |
| राष्ट्रीय अधिकरण (धारा 7B) | राष्ट्रीय महत्त्व के या एक से अधिक राज्यों के प्रतिष्ठानों को प्रभावित करने वाले विवाद; केंद्र सरकार द्वारा गठित | राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण |
5. राज्य और केंद्रीय श्रम प्रशासन
श्रम संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों विधान बनाते और प्रशासन करते हैं। किसी विवाद में कौन-सी सरकार कार्य करे यह "समुचित सरकार" (औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(a), और संहिता में तत्संबंधी परिभाषा) पर निर्भर है: मोटे तौर पर, उसके द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले उद्योगों, रेलवे, प्रमुख बंदरगाहों, खानों, तेल-क्षेत्रों, बैंकिंग, बीमा, रिज़र्व बैंक और अन्य अनुसूचित प्रतिष्ठानों तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए केंद्र सरकार, और शेष के लिए राज्य सरकार। केंद्र में श्रम और रोज़गार मंत्रालय मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के माध्यम से कार्य करता है, जिसका संगठन, 1945 में स्थापित केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, केंद्रीय क्षेत्र में सुलह, प्रवर्तन और संघ-सदस्यता का सत्यापन सँभालता है; खान सुरक्षा महानिदेशालय (धनबाद); कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (मुंबई); श्रम ब्यूरो (शिमला और चंडीगढ़), जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और विवादों के आँकड़े संकलित करता है; रोज़गार महानिदेशालय; अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (नोएडा); और सामाजिक सुरक्षा निकाय, EPFO और ESIC।
राज्यों में श्रम आयुक्त श्रम विभाग का प्रमुख है, अपर, उप और सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम अधिकारियों सहित जो सुलह अधिकारियों और मज़दूरी तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षकों के रूप में कार्य करते हैं; मुख्य कारखाना निरीक्षक (अनेक राज्यों में अब औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का निदेशालय) कारखाना विधि लागू करता है; और श्रम न्यायालय तथा अधिकरण, या संहिता के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण, न्यायनिर्णयन करते हैं। श्रम संहिताएँ निरीक्षक को "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" में बदलती हैं, जिससे निरीक्षण के साथ नियोक्ताओं को अनुपालन पर सलाह देने की अपेक्षा है, और निरीक्षण निरीक्षक के विवेक के बजाय वेब-आधारित, यादृच्छिक प्रणाली से निर्धारित होते हैं। भारतीय श्रम प्रशासन की शक्तियाँ उसकी पहुँच और सुलह का उसका लंबा अनुभव हैं; उसकी कमज़ोरियाँ कर्मचारियों की कमी, देरी, अधिनियमों और रजिस्टरों की बहुलता जिसे संहिताएँ घटाना चाहती हैं, और छोटी तथा अनौपचारिक इकाइयों में कमज़ोर प्रवर्तन रही हैं।
मुख्य बिंदु
- औद्योगिक विवाद (धारा 2(k)) नियोजन, अनियोजन, नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से जुड़ा नियोक्ताओं और नियोक्ताओं, नियोक्ताओं और कर्मकारों, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच मतभेद है; धारा 2A (1965) किसी व्यक्ति की सेवामुक्ति, पदच्युति, छँटनी या सेवा-समाप्ति को ऐसा बनाती है। कारण आर्थिक, प्रबंधकीय, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक हैं।
- हड़ताल (धारा 2(q)); IR संहिता किसी दिन 50 प्रतिशत या अधिक श्रमिकों का सम्मिलित आकस्मिक अवकाश जोड़ती है। तालाबंदी (धारा 2(l)) अस्थायी है; बंदी स्थायी; कामबंदी कमी, टूट-फूट या आपदा से होती है। धीमा काम कदाचार है; घेराव अवैध है।
- हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं (ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन, 1962; टी. के. रंगराजन, 2003); हड़ताल-अवधि की मज़दूरी तभी जब वह वैध और न्यायोचित हो (सिंडिकेट बैंक, 1994)।
- निपटारा: वार्ता, सुलह, स्वैच्छिक माध्यस्थम् (धारा 10A) और श्रम न्यायालयों (द्वितीय अनुसूची), औद्योगिक अधिकरणों (द्वितीय और तृतीय अनुसूची) और राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन (धारा 10); IR संहिता इन्हें दो-सदस्यीय औद्योगिक अधिकरणों और एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण से बदलती है। खोए मानव-दिवस = श्रमिक × दिवस।
- श्रम प्रशासन: समुचित सरकार; केंद्र में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, 1945), DGMS, DGFASLI, श्रम ब्यूरो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, EPFO और ESIC; राज्यों में श्रम आयुक्त और कारखाना निरीक्षणालय; संहिताओं का निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
नियोक्ता द्वारा नियोजन-स्थल का अस्थायी रूप से बंद करना, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत, है
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उत्तर: D — तालाबंदी
धारा 2(l) तालाबंदी को नियोजन-स्थल का अस्थायी रूप से बंद करना, काम का निलंबन या नियोजित रखने से इनकार बताती है। बंदी स्थायी है, कामबंदी कमी या टूट-फूट से काम न दे पाना है, और छँटनी अधिशेष कर्मकारों की सेवा-समाप्ति है।औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन-सी धारा, 1965 में जोड़ी गई, ने किसी व्यक्तिगत कर्मकार की पदच्युति पर विवाद को औद्योगिक विवाद बनाया, भले कोई संघ उसे न उठाए?
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उत्तर: A — धारा 2A
धारा 2A (1965) किसी व्यक्तिगत कर्मकार की सेवामुक्ति, पदच्युति, छँटनी या सेवा-समाप्ति से जुड़े विवाद को औद्योगिक विवाद मानती है। धारा 10A स्वैच्छिक माध्यस्थम्, 11A दंड पर अधिकरण की शक्ति (1971) और 9C शिकायत निवारण समिति (2010) है।किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19(1)(c) हड़ताल के अधिकार की प्रत्याभूति नहीं देता?
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उत्तर: A — ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन बनाम नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (1962)
1962 के बैंक कर्मचारी मामले ने माना कि संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ हड़ताल या सामूहिक सौदेबाज़ी का प्रत्याभूत अधिकार नहीं आता। बैंगलोर वॉटर सप्लाई ने "उद्योग" परिभाषित किया, SAIL ने ठेका श्रम के समावेशन पर विचार किया, और एम. सी. मेहता ने शिवकाशी में बाल श्रम पर।कौन-सा विषय औद्योगिक विवाद अधिनियम की तृतीय अनुसूची में आता है, और इसलिए औद्योगिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में है पर श्रम न्यायालय के नहीं?
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उत्तर: C — मज़दूरी, भुगतान की अवधि और रीति सहित
मज़दूरी, भत्ते, घंटे, अवकाश, बोनस, भविष्य निधि और उपदान, युक्तिकरण और छँटनी औद्योगिक अधिकरणों के तृतीय अनुसूची के विषय हैं। सेवामुक्ति और पदच्युति, स्थायी आदेशों के आदेश और हड़तालों तथा तालाबंदियों की वैधता द्वितीय अनुसूची के विषय हैं, जिन्हें श्रम न्यायालय तय करते हैं।औद्योगिक विवाद निपटारे की इनमें से कौन-सी विधियाँ पक्षों पर बाध्यकारी निर्णय देती हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — धारा 10A के अंतर्गत स्वैच्छिक माध्यस्थम्; D — औद्योगिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन
मध्यस्थ का पंचाट और अधिकरण का पंचाट पक्षों को बाँधते हैं। जाँच न्यायालय केवल अपने निष्कर्ष प्रतिवेदित करता है, और समझौता कराने में विफल सुलह अधिकारी विफलता की रिपोर्ट सरकार को देता है, जो तब विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर सकती है।अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में, किसी प्रतिष्ठान के आधे या अधिक श्रमिकों का किसी दिए गए दिन सामूहिक आकस्मिक अवकाश हड़ताल माना जाता है। कारण (R): औद्योगिक संबंध संहिता केवल लोक उपयोगिता सेवाओं में नहीं, हर औद्योगिक प्रतिष्ठान में हड़ताल से पहले सूचना अपेक्षित करती है।
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उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। संहिता ने हड़ताल की परिभाषा में 50 प्रतिशत या अधिक श्रमिकों का सम्मिलित आकस्मिक अवकाश जोड़ा; अलग से, उसने सूचना की अपेक्षा सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक बढ़ाई। एक परिभाषा का विषय है, दूसरा प्रक्रिया का।अभिकथन (A): श्रमिक वैध हड़ताल की अवधि की मज़दूरी के सदा हक़दार होते हैं। कारण (R): हड़ताल वैध पर अन्यायोचित हो सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हड़ताल-अवधि की मज़दूरी तभी देय है जब हड़ताल वैध और न्यायोचित दोनों हो।
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उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है
A असत्य है और R सत्य: वैधता (सूचना और अन्य वैधानिक शर्तों का अनुपालन) और औचित्य (माँगों और हड़ताल का सहारा लेने की तर्कसंगतता) अलग परीक्षण हैं, और सिंडिकेट बैंक बनाम के. उमेश नायक (1994) मज़दूरी देने से पहले दोनों अपेक्षित करता है।केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, जो केंद्रीय क्षेत्र में सुलह और प्रवर्तन सँभालता है, का प्रमुख है
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उत्तर: A — मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)
मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) 1945 में स्थापित CIRM का प्रमुख है, जो विवादों में सुलह कराता है, केंद्रीय क्षेत्र में श्रम विधियाँ लागू करता है और संघ-सदस्यता का सत्यापन करता है। DGMS खान सुरक्षा लागू करता है, DGE रोज़गार सेवाएँ चलाता है और CPFC, EPFO का प्रमुख है।किसी हड़ताल में 250 श्रमिक शामिल हैं और वह 12 कार्य-दिवस चलती है। कितने मानव-दिवस खोए? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 3000
खोए मानव-दिवस = संबद्ध श्रमिक × खोए कार्य-दिवस = 250 × 12 = 3,000। यह माप हर विवाद को उसके आकार और अवधि दोनों से भारित करता है, इसीलिए इसे विवादों की साधारण गिनती पर वरीयता दी जाती है।औद्योगिक संबंध संहिता में, नियोजित श्रमिकों के कम से कम कितने प्रतिशत द्वारा किसी दिए गए दिन सम्मिलित आकस्मिक अवकाश को हड़ताल माना जाता है? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 50
किसी प्रतिष्ठान में नियोजित पचास प्रतिशत या अधिक श्रमिकों का किसी दिए गए दिन सम्मिलित आकस्मिक अवकाश संहिता की परिभाषा में हड़ताल है, जो उस "सामूहिक आकस्मिक अवकाश" युक्ति को बंद करता है जिससे पुराने अधिनियम के हड़ताल-नियम टल जाते थे।