कुटुंब विधि II: भरण-पोषण, मेहर और स्त्रीधन; दत्तक ग्रहण, संरक्षकता और अभिस्वीकृति; उत्तराधिकार और दाय; वसीयत, हिबा और वक्फ़; तथा समान नागरिक संहिता
1. भरण-पोषण, मेहर और स्त्रीधन
| अधिकार का स्रोत | अंतर्वस्तु |
|---|---|
| BNSS धारा 144 (पूर्व CrPC धारा 125) | अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ पत्नी (पुनर्विवाह न करने वाली तलाक़शुदा पत्नी सहित), बच्चों और माता-पिता के लिए उपलब्ध पंथनिरपेक्ष, संक्षिप्त उपचार, उस पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो उनके भरण-पोषण की उपेक्षा या इनकार करे; यह धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है |
| Hindu Marriage Act 1955, धाराएँ 24 और 25 | स्वतंत्र आय से रहित किसी भी जीवनसाथी को वाद-लंबित भरण-पोषण और व्यय; डिक्री पर स्थायी निर्वाह-व्यय |
| Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, धाराएँ 18 से 20 | हिंदू पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार और निर्दिष्ट आधारों पर उसे खोए बिना पृथक् रहने का अधिकार (धारा 18); बच्चों और वृद्ध या अशक्त माता-पिता का भरण-पोषण (धारा 20) |
| मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 | मोहम्मद अहमद ख़ान बनाम शाह बानो बेगम (1985) के बाद पारित; दानियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001) में इसे इस अपेक्षा के रूप में पढ़ा गया कि तलाक़शुदा पत्नी के भविष्य के लिए युक्तियुक्त और उचित व्यवस्था इद्दत अवधि में की जाए; मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (2024) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि तलाक़शुदा मुस्लिम महिला पंथनिरपेक्ष उपबंध के अंतर्गत भी दावा कर सकती है |
| माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 | अधिकरण बच्चों या नातेदारों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का आदेश दे सकते हैं |
राजनेश बनाम नेहा (2020) में उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अतिव्यापी अधिनिर्णयों को रोकने हेतु दिशानिर्देश दिए, पक्षकारों से परिसंपत्तियों और दायित्वों के शपथपत्र दाखिल करने की अपेक्षा करते हुए और यह मानते हुए कि भरण-पोषण आवेदन की तिथि से चलता है। मेहर वह राशि या संपत्ति है जो पत्नी विवाह के प्रतिफल में पति से पाने की हकदार है। यह निर्दिष्ट (करार से निर्धारित) या उचित (उसके परिवार की रूढ़ि के संदर्भ में न्यायालय द्वारा निर्धारित), और तत्काल (माँग पर देय) या आस्थगित (मृत्यु या विवाह-विच्छेद से विघटन पर देय) हो सकता है। अदत्त मेहर एक ऋण है, और पति की संपत्ति पर विधिपूर्ण कब्ज़े वाली विधवा अपना मेहर चुकाए जाने तक उसे रख सकती है। स्त्रीधन वह संपत्ति है जो हिंदू महिला विवाह से पहले, उसके समय या बाद में उपहार के रूप में पाती है; प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार (1985) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि वह उसकी पूर्ण संपत्ति बनी रहती है और उसे धारण करने वाले पति या ससुराल वाले न्यासी के रूप में धारण करते हैं, इसलिए उसका बेईमानी से रोका जाना आपराधिक न्यासभंग हो सकता है। Hindu Succession Act 1956 की धारा 14 ने हिंदू महिला की सीमित संपदा को पूर्ण स्वामित्व में बदल दिया।
2. दत्तक ग्रहण, संरक्षकता और अभिस्वीकृति
| उपबंध | नियम |
|---|---|
| दत्तक लेने की क्षमता, HAMA धाराएँ 7 और 8 | स्वस्थचित्त हिंदू पुरुष जो अवयस्क न हो दत्तक ले सकता है, पत्नी जीवित हो तो उसकी सहमति से; स्वस्थचित्त हिंदू महिला जो अवयस्क न हो दत्तक ले सकती है, और 2010 के संशोधन से विवाहित महिला पति की सहमति से ऐसा कर सकती है |
| शर्तें, HAMA धारा 11 | जिसके जीवित हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हो वह पुत्र दत्तक नहीं ले सकता, और जिसकी जीवित हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री हो वह पुत्री नहीं; दत्तक लेने वाले और दत्तक के विपरीत लिंग होने पर कम से कम इक्कीस वर्ष का आयु-अंतर आवश्यक; बच्चे को वास्तव में दिया और लिया जाना चाहिए |
| प्रभाव, HAMA धारा 12 | दत्तक बच्चा दत्तक ग्रहण की तिथि से सभी प्रयोजनों के लिए दत्तक माता-पिता का बच्चा माना जाता है, और जन्म-परिवार से संबंध टूट जाते हैं, प्रतिषिद्ध डिग्रियों के भीतर विवाह के निषेध को छोड़कर |
| किशोर न्याय अधिनियम, Juvenile Justice Act 2015 | किसी भी धर्म के व्यक्तियों के लिए खुली पंथनिरपेक्ष दत्तक विधि, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के साथ संचालित; शबनम हाशमी बनाम भारत संघ (2014) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत दत्तक ले सकता है, यद्यपि दत्तक लेने का अधिकार मूल अधिकार नहीं |
| संरक्षकता | Hindu Minority and Guardianship Act 1956 पिता को, और उसके बाद माता को, नैसर्गिक संरक्षक बताता है (धारा 6), पर अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि है (धारा 13); गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) में "के बाद" को "की अनुपस्थिति में" पढ़ा गया, ताकि पिता के जीवित रहते माता कार्य कर सके; Guardians and Wards Act 1890 सामान्य रूप से लागू है |
| पितृत्व की अभिस्वीकृति | मुस्लिम विधि दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं देती, पर पुरुष किसी बच्चे को अपनी वैध संतान के रूप में अभिस्वीकार (इक़रार) कर सकता है, जहाँ पितृत्व अनिश्चित हो, आयु संबंध की अनुमति दे, और बच्चा किसी अन्य की संतान ज्ञात न हो; अभिस्वीकृति वैध विवाह की उपधारणा उत्पन्न करती है (हबीबुर रहमान चौधरी बनाम अल्ताफ़ अली चौधरी, 1921, प्रिवी काउंसिल) |
3. उत्तराधिकार और दाय
Hindu Succession (Amendment) Act 2005, जो 9 सितंबर 2005 से प्रवृत्त है, ने Hindu Succession Act 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया ताकि मिताक्षरा संयुक्त परिवार में सहदायिक की पुत्री जन्म से अपने अधिकार में सहदायिक बने, पुत्र के समान अधिकारों और दायित्वों सहित। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि पुत्री का अधिकार जन्म से उत्पन्न होता है, इसलिए यह इस पर निर्भर नहीं कि पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित था; उसने प्रकाश बनाम फूलवती (2015) को उलटा और दनम्मा बनाम अमर (2018) को आंशिक रूप से उलटा। 20 दिसंबर 2004 से पहले पंजीकृत विलेख या न्यायालय डिक्री से किए गए विभाजन संरक्षित हैं। 2005 के संशोधन ने धारा 23 भी हटाई, जो महिला वारिस के निवास गृह के विभाजन का दावा करने के अधिकार को प्रतिबंधित करती थी।
| विधि | निर्वसीयती उत्तराधिकार की योजना |
|---|---|
| हिंदू पुरुष (HSA धारा 8) | वर्ग I के वारिस पहले और एक साथ लेते हैं, जिनमें विधवा, पुत्र, पुत्रियाँ और माता, तथा पूर्व-मृत पुत्रों और पुत्रियों की संतानें हैं; फिर क्रम से वर्ग II के वारिस; फिर गोत्रज; फिर बंधु |
| हिंदू महिला (HSA धाराएँ 14 से 16) | उसकी संपत्ति पूर्ण है (धारा 14); निर्वसीयत होने पर वह पहले उसके पुत्रों, पुत्रियों और पति को जाती है; माता-पिता से दाय में मिली संपत्ति, संतान न होने पर, उसके पिता के वारिसों को, और पति या ससुर से मिली संपत्ति पति के वारिसों को लौटती है (धारा 15(2)) |
| मुस्लिम विधि | असंहिताबद्ध; हनफ़ी विधि में अंशभागी (निश्चित अंशों वाले क़ुरानी वारिस) पहले लेते हैं, फिर शेषभागी (गोत्रज), फिर दूरस्थ बंधु; पुत्र सामान्यतः पुत्री से दोगुना अंश लेता है; जन्म से कोई अधिकार नहीं, संपत्ति केवल मृत्यु पर न्यागत होती है |
| ईसाई और पारसी | Indian Succession Act 1925, जो सामान्यतः वसीयतों और Special Marriage Act के अंतर्गत विवाहों को भी शासित करता है |
4. वसीयत, हिबा और वक्फ़
| संव्यवहार | हिंदू, ईसाई और सामान्य विधि | मुस्लिम विधि |
|---|---|---|
| वसीयत | Indian Succession Act 1925 से शासित; वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए (धारा 63), वास्तविक युद्ध में सैनिकों की विशेषाधिकृत वसीयतों को छोड़कर; हिंदू अपनी सारी पृथक् संपत्ति और सहदायिक संपत्ति में अपना हित वसीयत कर सकता है | वसीयत मौखिक या लिखित हो सकती है; मुसलमान वारिसों की सहमति के बिना शुद्ध संपदा के एक-तिहाई से अधिक वसीयत नहीं कर सकता, और हनफ़ी विधि में अन्य वारिसों की सहमति के बिना किसी वारिस को नहीं |
| दान (हिबा) | Transfer of Property Act 1882, धारा 122: प्रतिफल के बिना स्वैच्छिक अंतरण, दाता के जीवनकाल में स्वीकृत; अचल संपत्ति के दान के लिए दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखत आवश्यक (धारा 123) | हिबा के लिए दाता द्वारा घोषणा, आदाता द्वारा स्वीकृति और कब्ज़े का परिदान आवश्यक; लेखन और पंजीकरण आवश्यक नहीं, और Transfer of Property Act की धारा 129 मुस्लिम विधि को बचाती है |
| वक्फ़ | लागू नहीं | मुसलमान द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने गए प्रयोजन हेतु संपत्ति का स्थायी समर्पण; संपत्ति ईश्वर में निहित होती है, और मुतवल्ली उसका प्रबंध करता है; Waqf Act 1995 से विनियमित, जो 2025 में संशोधित होकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act नामित हुआ, जिसकी वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है |
5. समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 44, एक निदेशक तत्व, उपबंधित करता है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में इसका उल्लेख किया है: मोहम्मद अहमद ख़ान बनाम शाह बानो बेगम (1985) ने खेद व्यक्त किया कि यह मृत पत्र बना रहा; सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) ने धर्म-परिवर्तन द्वारा द्विविवाह के संदर्भ में इसका आह्वान किया; जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ (2003) ने Indian Succession Act का एक उपबंध रद्द किया और अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया; और जोस पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019) ने गोवा को, जिसकी पुर्तगाली मूल की सिविल संहिता उसके सभी निवासियों पर लागू है, एक उदाहरण बताया। 21वें विधि आयोग ने 2018 के एक परामर्श पत्र में मत दिया कि समान नागरिक संहिता उस चरण में न आवश्यक है न वांछनीय और प्रत्येक स्वीय विधि के भीतर सुधार की सिफ़ारिश की; 22वें विधि आयोग ने 2023 में पुनः जनमत आमंत्रित किया।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024, जिसे राज्य विधायिका ने फ़रवरी 2024 में पारित किया और जो 27 जनवरी 2025 से प्रवृत्त है, स्वतंत्रता के बाद किसी राज्य द्वारा अधिनियमित ऐसा पहला कानून है। यह उत्तराखंड के निवासियों पर, और राज्य से बाहर रहने वाले उसके निवासियों पर, लागू होता है, पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपवर्जित करता है। यह विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करता है, जीवनसाथी के जीवित रहते विवाह का निषेध करता है, विवाह-विच्छेद के समान आधार निर्धारित करता है, पुत्रों और पुत्रियों को निर्वसीयती उत्तराधिकार के समान अधिकार देता है, और सहजीवन संबंधों का पंजीकरण अपेक्षित करता है।
मुख्य बिंदु
- पंथनिरपेक्ष भरण-पोषण BNSS धारा 144 (पूर्व CrPC धारा 125) है; शाह बानो (1985), दानियल लतीफ़ी (2001) और अब्दुल समद (2024) इसे तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए सुनिश्चित करते हैं; राजनेश बनाम नेहा (2020) अतिव्यापी अधिनिर्णय रोकता है।
- मेहर निर्दिष्ट या उचित, तत्काल या आस्थगित होता है, और अदत्त मेहर ऋण है; स्त्रीधन महिला की पूर्ण संपत्ति है (प्रतिभा रानी, 1985)।
- HAMA 1956 हिंदू दत्तक ग्रहण को शासित करता है (धाराएँ 7–12); Juvenile Justice Act 2015 सबके लिए खुला है (शबनम हाशमी, 2014); गीता हरिहरन (1999) "के बाद" को "की अनुपस्थिति में" पढ़ता है; मुस्लिम विधि दत्तक नहीं, अभिस्वीकृति को मान्यता देती है।
- 2005 के संशोधन के अंतर्गत पुत्रियाँ जन्म से सहदायिक हैं, और विनीता शर्मा (2020) ने माना कि पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना आवश्यक नहीं; मुसलमान वारिसों की सहमति के बिना केवल एक-तिहाई वसीयत कर सकता है।
- अनुच्छेद 44 एक निदेश है; उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024, जो 27 जनवरी 2025 से प्रवृत्त है, अनुसूचित जनजातियों को अपवर्जित करता है और विवाहों तथा सहजीवन संबंधों का पंजीकरण अपेक्षित करता है।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
Code of Criminal Procedure 1973 की धारा 125 में रहा पंथनिरपेक्ष भरण-पोषण उपबंध अब कहाँ है?
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उत्तर: A — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144
पत्नियों, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण 1 जुलाई 2024 को CrPC धारा 125 से BNSS धारा 144 में गया। BNS सारवान दंड संहिता है और उसमें भरण-पोषण उपबंध नहीं; HAMA धारा 18 और HMA धारा 24 स्वीय विधि के उपचार हैं जो इसके साथ विद्यमान हैं।विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि Hindu Succession Act की संशोधित धारा 6 के अंतर्गत पुत्री का सहदायिक के रूप में अधिकार:
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उत्तर: C — जन्म से उत्पन्न होता है और इस पर निर्भर नहीं कि पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित था
विनीता शर्मा ने सहदायिकता को जन्म से माना, प्रकाश बनाम फूलवती (2015) को उलटते हुए, जिसने प्रारंभ तिथि पर दोनों का जीवित होना अपेक्षित किया था। यह 2005 से पहले या बाद में जन्मी पुत्रियों पर लागू है और सहदायिक संपत्ति से संबंधित है, स्व-अर्जित संपत्ति से नहीं।अभिकथन (A): मुसलमान अपने वारिसों की सहमति के बिना अपनी शुद्ध संपदा के एक-तिहाई से अधिक वसीयत नहीं कर सकता। कारण (R): मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान (हिबा) के वैध होने के लिए लेखन और पंजीकरण आवश्यक हैं। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
A सत्य है: एक-तिहाई सीमा वारिसों की रक्षा करती है। R असत्य है: हिबा के लिए घोषणा, स्वीकृति और कब्ज़े का परिदान चाहिए, लेखन या पंजीकरण नहीं, और Transfer of Property Act की धारा 129 मुस्लिम विधि के इस नियम को बचाती है।गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) में Hindu Minority and Guardianship Act 1956 की धारा 6 में "के बाद" शब्द को किस अर्थ में पढ़ा गया?
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उत्तर: D — की अनुपस्थिति में
न्यायालय ने "पिता के बाद" को "पिता की अनुपस्थिति में" पढ़ा, ताकि पिता के जीवित पर अनुपस्थित या उदासीन होने पर माता नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। इसे "की मृत्यु के बाद" पढ़ना माताओं के साथ भेदभाव होता।निम्नलिखित में से कौन-से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 के लक्षण हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — सहजीवन संबंधों का पंजीकरण; C — विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण; D — यह 27 जनवरी 2025 को प्रवृत्त हुआ
अधिनियम विवाहों और सहजीवन संबंधों का पंजीकरण अपेक्षित करता है और 27 जनवरी 2025 को प्रवृत्त हुआ। यह अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपनी प्रयोज्यता से स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।किस मामले ने माना कि स्त्रीधन पत्नी की पूर्ण संपत्ति बना रहता है और उसे धारण करने वाला पति न्यासी की स्थिति में है?
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उत्तर: B — प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार (1985)
प्रतिभा रानी ने माना कि स्त्रीधन का बेईमानी से रोका जाना आपराधिक न्यासभंग हो सकता है। राजनेश भरण-पोषण प्रक्रिया, दानियल लतीफ़ी तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण, और शबनम हाशमी Juvenile Justice Act के अंतर्गत दत्तक ग्रहण से संबंधित है।Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — जहाँ दत्तक लेने वाले और दत्तक विपरीत लिंग के हों, कम से कम इक्कीस वर्ष का आयु-अंतर आवश्यक है; D — विवाहित पुरुष को दत्तक लेने के लिए अपनी जीवित पत्नी की सहमति चाहिए
धारा 7 पत्नी की सहमति और धारा 11 इक्कीस वर्ष का अंतर अपेक्षित करती है। धारा 12 के अंतर्गत दत्तक बच्चे के जन्म-परिवार से संबंध टूट जाते हैं, और धारा 11 जीवित हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र होने पर पुत्र दत्तक लेना वर्जित करती है।अभिकथन (A): संविधान का अनुच्छेद 44 विधायिका को समान नागरिक संहिता अधिनियमित करने का निर्देश देने वाली परमादेश रिट से प्रवर्तित हो सकता है। कारण (R): अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV में राज्य की नीति का निदेशक तत्व है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है
A असत्य है: अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बनाता है, इसलिए विधान को बाध्य करने हेतु कोई परमादेश नहीं; उच्चतम न्यायालय ने शाह बानो, सरला मुद्गल और बाद के मामलों में केवल टिप्पणियाँ की हैं। R सत्य है: अनुच्छेद 44 भाग IV में है।Transfer of Property Act 1882 के अंतर्गत अचल संपत्ति का दान किसके द्वारा किया जाना चाहिए?
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उत्तर: B — दाता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखत
धारा 123 दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखत अपेक्षित करती है। कब्ज़े के परिदान सहित मौखिक घोषणा मुस्लिम हिबा है, जिसे धारा 129 इन औपचारिकताओं से बचाती है।संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 44
भाग IV में अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है; निदेशक तत्व के रूप में यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।