कुटुंब विधि I: स्रोत और संप्रदाय, विवाह और उसका विघटन, वैवाहिक उपचार और विवाह-विच्छेद के सिद्धांत, सहजीवन संबंध, और विदेशी वैवाहिक डिक्रियों की मान्यता
1. हिंदू और मुस्लिम विधि के स्रोत और संप्रदाय
| व्यवस्था | स्रोत | संप्रदाय |
|---|---|---|
| हिंदू विधि | प्राचीन: श्रुति (वेद), स्मृति (मनु, याज्ञवल्क्य, नारद), टीकाएँ और निबंध, और रूढ़ि। आधुनिक: न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण, पूर्व-निर्णय, और विधान, जो 1950 के दशक से अधिकांश विधि को संहिताबद्ध करता है | मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका), बनारस, मिथिला, बंबई और द्रविड़ उप-संप्रदायों सहित; दायभाग (जीमूतवाहन), बंगाल और असम में |
| मुस्लिम विधि | प्राथमिक: क़ुरान, सुन्ना (पैगंबर की परंपराएँ, हदीस में अभिलिखित), इज्मा (विधिवेत्ताओं की सर्वसम्मति) और क़ियास (सादृश्य से निगमन)। द्वितीयक: रूढ़ि, न्यायिक निर्णय और विधान, Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 सहित | सुन्नी: हनफ़ी (अधिकांश भारतीय मुसलमानों द्वारा अनुसरित), मालिकी, शाफ़ई और हंबली; शिया: इस्ना अशरी, इस्माइली और ज़ैदी |
दोनों हिंदू संप्रदायों के बीच अंतर मुख्यतः संयुक्त परिवार में है। मिताक्षरा के अंतर्गत पुत्र जन्म से पैतृक संपत्ति में हित अर्जित करता है और संपत्ति उत्तरजीविता से न्यागत होती है; दायभाग के अंतर्गत पुत्र केवल पिता की मृत्यु पर लेते हैं, और हर सहदायिक परिभाषित अंश धारण करता है। Hindu Succession Act 1956, विशेषकर उसके 2005 के संशोधन के बाद, ने इस भेद के व्यावहारिक महत्त्व को संकीर्ण किया है। ईसाई और पारसी अपने कानूनों से शासित हैं: Indian Christian Marriage Act 1872 और Divorce Act 1869, तथा Parsi Marriage and Divorce Act 1936।
2. विवाह और उसका विघटन
| विधि | विवाह की प्रकृति और शर्तें | शून्य और शून्यकरणीय |
|---|---|---|
| हिंदू विवाह अधिनियम, Hindu Marriage Act 1955 | हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू। धारा 5: एकविवाह; सहमति की क्षमता; वर 21 और वधू 18; प्रतिषिद्ध डिग्रियों के भीतर नहीं और सपिंड नहीं जब तक रूढ़ि अनुमति न दे। धारा 7: विवाह रूढ़िगत रीतियों से अनुष्ठित होता है, और जहाँ सप्तपदी उनका भाग हो वहाँ सातवें कदम पर पूर्ण होता है | शून्य (धारा 11): द्विविवाह, प्रतिषिद्ध डिग्रियाँ, सपिंड। शून्यकरणीय (धारा 12): नपुंसकता के कारण विवाह-पूर्ति न होना, सहमति की अक्षमता, बल या कपट से प्राप्त सहमति, किसी अन्य से विवाह-पूर्व गर्भ |
| मुस्लिम विधि | निकाह एक सिविल संविदा है, जैसा न्यायमूर्ति महमूद ने अब्दुल कादिर बनाम सलीमा (1886) में स्पष्ट किया, जिसके लिए एक ही बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति, सक्षम पक्षकार और, सुन्नियों के लिए, दो साक्षी आवश्यक हैं; मेहर विवाह का आनुषंगिक है | मान्य (सहीह), अनियमित (फ़ासिद, सुधार-योग्य, जैसे साक्षियों के बिना विवाह) और शून्य (बातिल, जैसे प्रतिषिद्ध संबंधों के भीतर); इस्ना अशरी विधि अस्थायी मुता विवाह को भी मान्यता देती है |
| विशेष विवाह अधिनियम, Special Marriage Act 1954 | धर्म की परवाह किए बिना किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए खुला सिविल विवाह: किसी का जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों स्वस्थचित्त हों, पुरुष 21 और महिला 18 का हो, और वे प्रतिषिद्ध डिग्रियों के भीतर न हों; तीस दिनों की सूचना प्रकाशित होती है और आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं | आधारों पर विवाह-विच्छेद (धारा 27) या एक वर्ष के पृथक्करण के बाद पारस्परिक सहमति से (धारा 28); सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023) में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पढ़ने से इनकार किया, प्रश्न संसद पर छोड़ते हुए |
मुस्लिम विधि विघटन के कई तरीके मानती है। पति तलाक़ कह सकता है: तलाक़-उल-सुन्नत, अहसन रूप में (पवित्रता की अवधि में एक उद्घोषणा और फिर इद्दत तक संयम) या हसन रूप में (लगातार तीन पवित्रता अवधियों में तीन उद्घोषणाएँ), और तलाक़-ए-बिद्दत, एक साथ तीन उद्घोषणाएँ। शायरा बानो बनाम भारत संघ (22 अगस्त 2017) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 बहुमत से तलाक़-ए-बिद्दत को अपास्त किया। Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019 ने फिर तलाक़-ए-बिद्दत की किसी भी उद्घोषणा को शून्य और अवैध घोषित किया (धारा 3), उसे तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाया (धारा 4), और पत्नी को निर्वाह भत्ते और अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा का हक दिया। करार द्वारा विवाह-विच्छेद ख़ुला (पत्नी की पहल पर, प्रायः प्रतिफल सहित) और मुबारत (पारस्परिक) के रूप लेता है। पत्नी Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 के अंतर्गत न्यायिक डिक्री पा सकती है, जिन आधारों में पति का चार वर्ष तक लापता रहना, दो वर्ष तक भरण-पोषण न करना, सात वर्ष का कारावास, तीन वर्ष तक वैवाहिक दायित्व न निभाना, नपुंसकता, पागलपन, क्रूरता और यौवनागम का विकल्प शामिल हैं।
3. वैवाहिक उपचार और विवाह-विच्छेद के सिद्धांत
| Hindu Marriage Act के अंतर्गत उपचार | नियम और प्राधिकार |
|---|---|
| दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन (धारा 9) | जहाँ जीवनसाथी बिना युक्तियुक्त प्रतिहेतु के दूसरे के साहचर्य से अलग हो गया हो; सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) में वैध माना गया, जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टी. सरीथा (1983) में इसे रद्द किया था; इसकी वैधता को पुनः उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है |
| न्यायिक पृथक्करण (धारा 10) | विवाह-विच्छेद के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर; पक्षकारों को सहवास आवश्यक नहीं, पर विवाह बना रहता है |
| दोष आधारों पर विवाह-विच्छेद (धारा 13) | जारता, क्रूरता, दो वर्ष का अभित्यजन, धर्म-परिवर्तन, असाध्य चित्त-विकृति, संचारी रतिज रोग, संसार का परित्याग, और सात वर्ष तक खबर न मिलना; कुष्ठ का आधार Personal Laws (Amendment) Act 2019 द्वारा हटाया गया। मानसिक क्रूरता समर घोष बनाम जया घोष (2007) में स्पष्ट की गई; अभित्यजन के लिए सहवास समाप्त करने का आशय चाहिए (बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती, 1957) |
| डिक्री के बाद विवाह-विच्छेद (धारा 13(1A)) | न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बाद एक वर्ष तक सहवास पुनः आरंभ न होने पर, या प्रत्यास्थापन की डिक्री के बाद एक वर्ष तक प्रत्यास्थापन न होने पर, कोई भी पक्ष विवाह-विच्छेद माँग सकता है |
| पारस्परिक सहमति (धारा 13B) | 1976 में जोड़ी गई; पक्षकार एक वर्ष से पृथक् रहे हों; दूसरा प्रस्ताव छह माह बाद आता है; अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में उच्चतम न्यायालय ने छह माह की अवधि को निदेशात्मक, त्याग योग्य माना |
तीन सिद्धांत विवाह-विच्छेद विधि को स्पष्ट करते हैं। दोष (अपराध) सिद्धांत विवाह-विच्छेद तभी अनुमत करता है जब एक जीवनसाथी ने दूसरे के विरुद्ध वैवाहिक अपराध किया हो। पारस्परिक सहमति सिद्धांत पक्षकारों को करार से विवाह समाप्त करने देता है। असुधार्य विघटन सिद्धांत दोष के बजाय विवाह की स्थिति देखता है। भारतीय कानूनों ने विघटन को आधार के रूप में नहीं अपनाया है, यद्यपि विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट (1978) ने इसकी सिफ़ारिश की और न्यायालय ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) में इसका आग्रह किया। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) में संविधान पीठ ने माना कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने की शक्ति के प्रयोग में असुधार्य विघटन के आधार पर विवाह विघटित कर सकता है।
4. विवाह के बदलते आयाम: सहजीवन संबंध
कोई कानून सामान्यतः सहजीवन संबंधों को विनियमित नहीं करता, पर न्यायालयों ने उन्हें विधिक परिणाम दिए हैं। लंबा सहवास विवाह की उपधारणा उत्पन्न करता है (बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक, चकबंदी, 1978; धन्नूलाल बनाम गणेशराम, 2015)। सहमत वयस्कों के बीच सहवास अपराध नहीं है (लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006; एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल, 2010)। Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 "विवाह की प्रकृति के संबंध" में महिला की रक्षा करता है; डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल (2010) में उच्चतम न्यायालय ने अपेक्षित किया कि युगल स्वयं को जीवनसाथी के रूप में प्रस्तुत करे, विवाह की विधिक आयु का हो, अन्यथा विवाह के योग्य हो, और महत्त्वपूर्ण अवधि तक स्वेच्छा से सहवास किया हो, और इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013) में आगे के दिशानिर्देश दिए। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चे वैध माने जाते हैं (तुलसा बनाम दुर्घटिया, 2008)।
- उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024, जो 27 जनवरी 2025 से प्रवृत्त है, राज्य के भीतर सहजीवन संबंधों का पंजीकरण अपेक्षित करता है और सहजीवन साथी द्वारा परित्यक्त महिला को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार देता है।
- समलैंगिक युगल: नवतेज सिंह जौहर (2018) ने सहमत संबंधों को अपराध-मुक्त किया, और सुप्रियो चक्रवर्ती (2023) ने माना कि विवाह का कोई मूल अधिकार नहीं, साथ ही क्वीयर व्यक्तियों के साथी चुनने और उत्पीड़न-मुक्त सहवास के अधिकार को मान्यता दी।
5. विवाह और विवाह-विच्छेद पर विदेशी डिक्रियों की मान्यता
Code of Civil Procedure 1908 की धारा 13 के अंतर्गत विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच प्रत्यक्ष रूप से न्यायनिर्णीत किसी भी विषय पर भारत में निश्चायक है, सिवाय तब जब वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा न सुनाया गया हो, गुण-दोष पर न दिया गया हो, अंतरराष्ट्रीय विधि के गलत दृष्टिकोण पर या लागू होने पर भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार पर आधारित हो, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्यवाही में प्राप्त हुआ हो, कपट से प्राप्त हुआ हो, या भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को बनाए रखता हो। धारा 14 प्रमाणित प्रति को सक्षम न्यायालय द्वारा सुनाया गया उपधारित करती है।
वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी (1991) में उच्चतम न्यायालय ने इन अपवादों को वैवाहिक डिक्रियों पर लागू किया। पति ने मिसौरी में ऐसे आधार पर विवाह-विच्छेद प्राप्त किया था जो Hindu Marriage Act के अंतर्गत उपलब्ध नहीं था, वहाँ केवल अधिकारिता की अवधि तक निवास करके, और पत्नी ने न्यायालय के समक्ष समर्पण नहीं किया था। न्यायालय ने माना कि विदेशी न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई अधिकारिता, और जिस आधार पर राहत दी गई, वह उस वैवाहिक विधि के अनुसार होनी चाहिए जिसके अंतर्गत पक्षकारों का विवाह हुआ, जब तक प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से और प्रभावी रूप से अधिकारिता के समक्ष समर्पण कर उस विधि के अंतर्गत उपलब्ध आधार पर दावे का विरोध न किया हो, या राहत की सहमति न दी हो। इससे पहले सत्या बनाम तेजा सिंह (1975) में अधिवास का मिथ्या व्यपदेशन करके प्राप्त नेवादा विवाह-विच्छेद को न्यायालय के साथ कपट मानकर मान्यता से इनकार किया गया था।
मुख्य बिंदु
- हिंदू विधि: मिताक्षरा (जन्म से अधिकार, उत्तरजीविता) और दायभाग (पिता की मृत्यु पर अधिकार); मुस्लिम विधि: क़ुरान, सुन्ना, इज्मा, क़ियास, सुन्नी (हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हंबली) और शिया संप्रदायों सहित।
- HMA 1955: शर्तें धारा 5 में, शून्य विवाह धारा 11 में, शून्यकरणीय धारा 12 में; निकाह एक संविदा है; Special Marriage Act 1954 तीस दिनों की सूचना सहित सिविल विवाह देता है।
- शायरा बानो (2017) ने 3:2 से तलाक़-ए-बिद्दत अपास्त किया; 2019 का अधिनियम उसे शून्य और तीन वर्ष तक दंडनीय बनाता है; पत्नियाँ Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद माँग सकती हैं।
- विवाह-विच्छेद सिद्धांत: दोष, पारस्परिक सहमति (धारा 13B, अमरदीप सिंह, 2017 के बाद प्रतीक्षा अवधि त्याग योग्य) और असुधार्य विघटन, केवल अनुच्छेद 142 के माध्यम से उपलब्ध (शिल्पा शैलेश, 2023)।
- सहजीवन संबंध विवाह की प्रकृति के होने पर संरक्षण पाते हैं (वेलुसामी, 2010; इंद्रा शर्मा, 2013); विदेशी वैवाहिक डिक्रियाँ विवाह की विधि के अनुरूप होनी चाहिए (नरसिम्हा राव, 1991; CPC धारा 13)।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
हिंदू विधि का कौन-सा संप्रदाय जीमूतवाहन से जुड़ा है और बंगाल तथा असम में प्रचलित है?
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उत्तर: B — दायभाग
दायभाग जीमूतवाहन की कृति है और बंगाल तथा असम को शासित करता है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है; द्रविड़ उसका एक उप-संप्रदाय है; हनफ़ी मुस्लिम विधि का सुन्नी संप्रदाय है।Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019 के अंतर्गत तलाक़-ए-बिद्दत की उद्घोषणा है:
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उत्तर: C — शून्य और अवैध, और तीन वर्ष तक कारावास से दंडनीय
धारा 3 तलाक़-ए-बिद्दत को, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक सहित किसी भी रूप में, शून्य और अवैध घोषित करती है, और धारा 4 उसे तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाती है। अधिनियम शायरा बानो (2017) के बाद आया।अभिकथन (A): कुटुंब न्यायालय Hindu Marriage Act के अंतर्गत विवाह के असुधार्य विघटन के आधार पर विवाह-विच्छेद नहीं दे सकता। कारण (R): असुधार्य विघटन धारा 13 में आधार नहीं है, और केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उस आधार पर विवाह विघटित कर सकता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) ने पुष्ट किया कि असुधार्य विघटन के लिए विघटन उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 142 शक्ति पर टिका है; कुटुंब न्यायालयों को उपलब्ध कानूनी आधारों में यह शामिल नहीं।वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी (1991) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि विदेशी विवाह-विच्छेद डिक्री सामान्यतः तभी मान्य होगी यदि:
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उत्तर: A — अधिकारिता और आधार उस वैवाहिक विधि के अनुरूप हों जिसके अंतर्गत पक्षकारों का विवाह हुआ
न्यायालय ने मान्यता को विवाह की विधि से जोड़ा, उन अपवादों के अधीन जहाँ प्रत्यर्थी ने विदेशी न्यायालय के समक्ष समर्पण कर उपलब्ध आधार पर विरोध किया, या सहमति दी। राष्ट्रमंडल उद्गम, निवास अवधियाँ और दूतावास पंजीकरण कसौटी के लिए असंगत हैं।निम्नलिखित में से कौन-से Hindu Marriage Act 1955 की धारा 11 के अंतर्गत हिंदू विवाह को शून्य बनाते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — अनुमति देने वाली रूढ़ि के बिना पक्षकारों का प्रतिषिद्ध डिग्रियों के भीतर होना; B — अनुमति देने वाली रूढ़ि के बिना पक्षकारों का एक-दूसरे का सपिंड होना; C — विवाह के समय जीवनसाथी का जीवित होना
धारा 11 धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) के उल्लंघन वाले विवाह को शून्य बनाती है: द्विविवाह, प्रतिषिद्ध डिग्रियाँ और सपिंड संबंध। कपट से प्राप्त सहमति धारा 12 के अंतर्गत विवाह को शून्यकरणीय बनाती है।डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल (2010) में "विवाह की प्रकृति के संबंध" की अपेक्षा के रूप में निम्नलिखित में से क्या सूचीबद्ध नहीं था?
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उत्तर: B — लोक प्राधिकारी के पास संबंध का पंजीकरण
वेलुसामी ने जीवनसाथी के रूप में प्रस्तुति, विधिक आयु, विवाह की योग्यता और महत्त्वपूर्ण अवधि तक स्वैच्छिक सहवास अपेक्षित किया। पंजीकरण अपेक्षा नहीं थी; सहजीवन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण केवल कानून में है, जैसे उत्तराखंड की 2024 की संहिता में।निम्नलिखित में से किन आधारों पर मुस्लिम पत्नी Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 के अंतर्गत डिक्री पा सकती है? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — चार वर्ष से पति का पता नहीं है; B — पति को सात वर्ष या अधिक के कारावास का दंड दिया गया है; C — पति ने दो वर्ष से भरण-पोषण नहीं दिया है
पहले तीन 1939 के अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत आधार हैं, जिसमें तीन वर्ष तक वैवाहिक दायित्व न निभाना, नपुंसकता, पागलपन, क्रूरता और यौवनागम का विकल्प भी शामिल हैं। दूसरा विवाह स्वयं आधार नहीं; क्रूरता का खंड उस पति को आच्छादित करता है जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ हों और जो क़ुरान के आदेशों के अनुसार उससे समान व्यवहार न करे।अभिकथन (A): जो हिंदू पति इस्लाम अपनाकर अपना पहला विवाह विघटित किए बिना पुनः विवाह करता है, वह द्विविवाह करता है। कारण (R): एक जीवनसाथी का धर्म-परिवर्तन Hindu Marriage Act 1955 के अंतर्गत अनुष्ठित विवाह को स्वतः विघटित कर देता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
A सत्य है (सरला मुद्गल, 1995; लिली थॉमस, 2000)। R असत्य है: धर्म-परिवर्तन केवल ऐसा आधार है जिस पर दूसरा जीवनसाथी धारा 13(1)(ii) के अंतर्गत विवाह-विच्छेद माँग सकता है; वह स्वयं विवाह विघटित नहीं करता।अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि Hindu Marriage Act की धारा 13B(2) के अंतर्गत छह माह की अवधि:
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उत्तर: D — निदेशात्मक है, और उपयुक्त मामलों में त्यागी जा सकती है
न्यायालय ने प्रतीक्षा अवधि को निदेशात्मक माना: न्यायालय उसे वहाँ त्याग सकता है जहाँ पक्षकारों ने वास्तव में अपने मतभेद सुलझा लिए हों, एक वर्ष का पृथक्करण पूर्ण हो और आगे प्रतीक्षा केवल उनकी पीड़ा बढ़ाए।Hindu Marriage Act 1955 के अंतर्गत विवाह के समय वधू की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 18
धारा 5(iii) वर के 21 वर्ष और वधू के 18 वर्ष पूरे होने की अपेक्षा करती है; Special Marriage Act 1954 भी यही आयु निर्धारित करता है।