वाणिज्यिक विधि III: Companies Act 2013 के अंतर्गत कंपनी विधि — निगमन, विवरणिका, अंश और ऋणपत्र, निदेशक और बैठकें — तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

इकाई VI कंपनी विधि के तीन मदों से समाप्त होती है: निगमन, विवरणिका, अंश और ऋणपत्र; निदेशक और बैठकें; और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। शासी कानून Companies Act 2013 है, जिसने Companies Act 1956 का स्थान लिया और भारत को ऐसा पहला देश बनाया जिसने अर्हक कंपनियों से विधि द्वारा CSR पर व्यय अपेक्षित किया (धारा 135)। NET वाणिज्य भी अधिनियम को व्यावसायिक दृष्टि से पढ़ाता है; यह अध्याय विधिक सिद्धांतों (पृथक् व्यक्तित्व और उसकी सीमाएँ, अधिकारातीत, आन्वयिक सूचना और आंतरिक प्रबंध), धारा संख्याओं, और उन सीमाओं पर केंद्रित है जिन पर प्रश्न टिकते हैं।

1. निगमन और उसके सिद्धांत

कंपनी का गठन ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर उसे रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराने से होता है: लोक कंपनी के लिए कम से कम सात व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी के लिए दो और एक व्यक्ति कंपनी के लिए एक (धारा 3); रजिस्ट्रार निगमन प्रमाणपत्र जारी करता है (धारा 7)। ज्ञापन (धारा 4) नाम, पंजीकृत कार्यालय, उद्देश्य, दायित्व और पूँजी बताता है; अनुच्छेद (धारा 5) आंतरिक विनियम रखते हैं। प्राइवेट कंपनी (धारा 2(68)) अपने अंशों के अंतरण को प्रतिबंधित करती है, सदस्यों को दो सौ तक सीमित करती है और अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रण वर्जित करती है। धारा 8 के अंतर्गत निगमित कंपनी धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देती है और अपना लाभ उन्हीं पर लगाती है।

कंपनी विधि के आधारभूत सिद्धांत
सिद्धांतनियमप्राधिकार
पृथक् विधिक व्यक्तित्वकंपनी अपने सदस्यों से भिन्न व्यक्ति है, शाश्वत उत्तराधिकार और सीमित दायित्व सहितसैलोमन बनाम ए. सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897)
निगमित आवरण उठानान्यायालय कपट या अनुचित आचरण, कर अपवंचन, शत्रु स्वरूप, या जहाँ कानून अपेक्षित करे वहाँ पृथक् व्यक्तित्व की उपेक्षा करते हैंडेमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी (1916); री सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट (1927); LIC बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड (1986)
अधिकारातीतज्ञापन के उद्देश्यों से परे कृत्य शून्य है और सभी सदस्यों द्वारा भी अनुसमर्थित नहीं हो सकताऐशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी बनाम रिच (1875)
आन्वयिक सूचनाबाहरी व्यक्तियों को सार्वजनिक दस्तावेज़ों, ज्ञापन और अनुच्छेदों की अंतर्वस्तु का ज्ञान मान लिया जाता हैकंपनी के पक्ष में उपधारणा
आंतरिक प्रबंधसद्भाव में व्यवहार करने वाला बाहरी व्यक्ति मान सकता है कि आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है; अनियमितता जानने वाले को, जहाँ कूटरचना हो (रूबेन बनाम ग्रेट फ़िंगाल कंसॉलिडेटेड, 1906), या जहाँ संदेह से जाँच होनी चाहिए थी, उपलब्ध नहींरॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वांड (1856)
💡 आन्वयिक सूचना और आंतरिक प्रबंध एक जोड़ी के रूप में
आन्वयिक सूचना कंपनी की रक्षा करती है: बाहरी व्यक्ति अनुच्छेदों के कथन की अनभिज्ञता का तर्क नहीं दे सकता। आंतरिक प्रबंध बाहरी व्यक्ति की रक्षा करता है: उससे अनुच्छेदों के पीछे कंपनी की आंतरिक कार्यवाहियों में देखने की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि अनुच्छेद कहें कि निदेशक आम बैठक के संकल्प से उधार ले सकता है, तो ऋणदाता को यह ज्ञान माना जाता है कि संकल्प आवश्यक है, पर उसे यह जाँचने की आवश्यकता नहीं कि वह वास्तव में पारित हुआ।

2. विवरणिका, अंश और ऋणपत्र

विवरणिका (धारा 2(70)) कोई भी दस्तावेज़ है जिसे विवरणिका के रूप में वर्णित या जारी किया गया हो, जिसमें रेड हेरिंग विवरणिका, शेल्फ़ विवरणिका और प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय हेतु जनता से प्रस्थापनाएँ आमंत्रित करने वाली कोई सूचना, परिपत्र या विज्ञापन शामिल है। धारा 26 उसकी अंतर्वस्तु निर्धारित करती है। रेड हेरिंग विवरणिका (धारा 32) प्रतिभूतियों की कीमत या मात्रा छोड़ देती है; शेल्फ़ विवरणिका (धारा 31) एक अवधि में कई निर्गम आच्छादित करती है; और वह दस्तावेज़ जिसके द्वारा कंपनी प्रतिभूतियाँ जनता को विक्रय हेतु प्रस्तावित करने की दृष्टि से आबंटित करती है, विवरणिका माना जाता है (धारा 25)। असत्य या भ्रामक कथनों का दायित्व आपराधिक (धारा 34) और सिविल (धारा 35) दोनों है, और किसी व्यक्ति को निवेश हेतु कपटपूर्वक प्रेरित करना दंडनीय है (धारा 36)।

अंश और ऋणपत्र
प्रतिभूतिप्रमुख उपबंध
साधारण अंशमताधिकार सहित, या लाभांश या मत के विभेदक अधिकारों सहित (धारा 43); बट्टे पर निर्गम वर्जित है सिवाय स्वेद साधारण अंश के (धाराएँ 53 और 54); आगे के निर्गम विद्यमान अंशधारकों को अधिकार निर्गम के रूप में प्रस्तावित होने चाहिए जब तक विशेष संकल्प अन्यथा अनुमोदित न करे (धारा 62); मुक्त आरक्षितियों से बोनस अंश (धारा 63); सीमाओं के भीतर पुनर्क्रय (धारा 68)
अधिमान अंशलाभांश और परिसमापन पर पूँजी की वापसी के अधिमानी अधिकार; कोई कंपनी अप्रतिदेय अधिमान अंश जारी नहीं कर सकती, और उनका सामान्यतः बीस वर्षों में प्रतिदान होना चाहिए (धारा 55)
ऋणपत्रऋण के लिखत, प्रतिभूत या अप्रतिभूत, बिना मताधिकार के (धारा 71); जहाँ ऋणपत्र पाँच सौ से अधिक व्यक्तियों को प्रस्तावित हों वहाँ ऋणपत्र न्यासी नियुक्त करना होगा, और निर्धारित अनुसार ऋणपत्र प्रतिदान आरक्षिति बनानी होगी
🧠 अंशधारक या लेनदार?
अंशधारक सदस्य और स्वामी है जो लाभ में भागी होता है और अवशिष्ट जोखिम वहन करता है; ऋणपत्रधारी लेनदार है जो लाभ हो या न हो ब्याज का हकदार है, परिसमापन पर अंशधारकों से पहले चुकाया जाता है, और मत नहीं रखता। जो प्रश्न पूछे कि आम बैठकों में मताधिकार किसका है, वह साधारण अंशधारकों की ओर इंगित करता है।

3. निदेशक

Companies Act 2013 के अंतर्गत निदेशक
उपबंधनियम
संरचना, धारा 149लोक कंपनी में कम से कम तीन निदेशक, प्राइवेट कंपनी में दो और एक व्यक्ति कंपनी में एक, और अधिकतम पंद्रह जब तक विशेष संकल्प अधिक की अनुमति न दे; कम से कम एक निदेशक जो पिछले वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो; निर्धारित वर्गों में कम से कम एक महिला निदेशक; सूचीबद्ध लोक कंपनी के बोर्ड का कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक, प्रत्येक पाँच-पाँच वर्ष के अधिकतम दो कार्यकाल
निदेशक पद, धारा 165एक समय में बीस से अधिक कंपनियाँ नहीं, जिनमें दस से अधिक लोक कंपनियाँ नहीं
कर्तव्य, धारा 166अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करना; समग्र सदस्यों के लाभ के लिए और कर्मचारियों, अंशधारकों, समुदाय और पर्यावरण के हित में कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु सद्भाव में; सम्यक् और युक्तियुक्त सावधानी, कौशल और तत्परता से; हितों के टकराव से बचना; असम्यक् लाभ न पाना; पद का समनुदेशन न करना
अनर्हता और हटाया जानाधारा 164 में अनर्हता के आधार; विशेष सूचना और सुनवाई के बाद अंशधारकों के साधारण संकल्प द्वारा हटाया जाना (धारा 169)
हितबद्ध लेनदेनहित का प्रकटीकरण (धारा 184); निदेशकों को ऋण पर प्रतिबंध (धारा 185); संबंधित-पक्ष लेनदेन के लिए बोर्ड या अंशधारकों का अनुमोदन आवश्यक (धारा 188)
🎯 धारा 166 क्यों महत्त्वपूर्ण है
1956 के अधिनियम ने निदेशकों के कर्तव्य मामला-विधि पर छोड़े थे। धारा 166 उन्हें संहिताबद्ध करती है और, उल्लेखनीय रूप से, निदेशकों को अंशधारकों के साथ-साथ कर्मचारियों, समुदाय और पर्यावरण के हित में कार्य करने का निर्देश देती है, एक हितधारक सूत्रीकरण जो धारा 135 के CSR दायित्व के साथ स्वाभाविक रूप से बैठता है। अल्पसंख्यक अंशधारक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष धाराओं 241 और 242 के अंतर्गत उत्पीड़न और कुप्रबंध के विरुद्ध राहत माँग सकते हैं; उस उपचार का दायरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ बनाम साइरस इन्वेस्टमेंट्स (2021) में परखा गया।

4. बैठकें और संकल्प

आम बैठकें और बोर्ड बैठकें
बैठकधारानियम
वार्षिक आम बैठकधारा 96एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त हर कंपनी; पहली अपने पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह में, बाद की वर्ष समाप्ति के छह माह में, और दो के बीच पंद्रह माह से अधिक नहीं
असाधारण आम बैठकधारा 100बोर्ड द्वारा, या कम से कम एक-दसवीं प्रदत्त मताधिकार पूँजी धारण करने वाले सदस्यों की अपेक्षा पर बुलाई जाती है
सूचना और गणपूर्तिधाराएँ 101 और 103कम से कम 21 स्पष्ट दिनों की सूचना; लोक कंपनी की गणपूर्ति पाँच, पंद्रह या तीस सदस्य, इस पर निर्भर कि उसके 1,000 तक, 5,000 तक या अधिक सदस्य हैं, और प्राइवेट कंपनी के लिए दो
संकल्पधारा 114साधारण संकल्प के लिए विपक्ष से अधिक पक्ष मत चाहिए; विशेष संकल्प के लिए पक्ष में विपक्ष के कम से कम तीन गुना मत चाहिए
बोर्ड बैठकेंधाराएँ 173 और 174पहली निगमन के तीस दिनों में; वर्ष में कम से कम चार, दो के बीच 120 दिनों से अधिक नहीं; सात दिनों की सूचना; निदेशकों की एक-तिहाई या दो, जो भी अधिक हो, की गणपूर्ति
⚠️ विशेष संकल्प का अंकगणित
विशेष संकल्प दो-तिहाई बहुमत नहीं है। इसके लिए पक्ष में डाले गए मत विपक्ष में डाले गए मतों के तीन गुना से कम नहीं होने चाहिए, जो मतदान करने वालों का 75 प्रतिशत बहुमत है। प्रश्न प्रायः "दो-तिहाई" को भ्रामक विकल्प के रूप में देते हैं।

5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: धारा 135

धारा 135 हर उस कंपनी पर लागू होती है जिसकी ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल संपत्ति ₹500 करोड़ या अधिक, या कारोबार ₹1,000 करोड़ या अधिक, या निवल लाभ ₹5 करोड़ या अधिक हो। ऐसी कंपनी को बोर्ड की CSR समिति (तीन या अधिक निदेशकों की, कम से कम एक स्वतंत्र) गठित करनी होगी, जब तक उसका CSR दायित्व ₹50 लाख से अधिक न हो, जिस दशा में बोर्ड समिति के कृत्य करता है। बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी हर वित्तीय वर्ष में ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अनुसूची VII की गतिविधियों पर व्यय करे, उस स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देते हुए जहाँ वह कार्य करती है।

  • अनुसूची VII पात्र गतिविधियाँ गिनाती है, जिनमें भूख और निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, शिक्षा, लैंगिक समता, पर्यावरणीय स्थिरता, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, ग्रामीण विकास, मलिन बस्ती विकास और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जैसी निर्दिष्ट निधियों में अंशदान शामिल हैं।
  • अव्ययित राशि: किसी चालू परियोजना से असंबद्ध धन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह में अनुसूची VII की निधि में अंतरित करना होगा; चालू परियोजना का धन तीस दिनों में अव्ययित CSR खाते में जाता है और तीन वित्तीय वर्षों में व्यय होना चाहिए।
  • अनिवार्य व्यवस्था Companies (Amendment) Act 2019 से आई; Companies (Amendment) Act 2020 ने अननुपालन के आपराधिक दंड को सिविल शास्ति से प्रतिस्थापित किया, और CSR नियम 2021 में पर्याप्त रूप से संशोधित हुए।
  • CSR व्यय आयकर विधि के अंतर्गत व्यावसायिक व्यय के रूप में कटौती योग्य नहीं है, जो उसे लाभ अर्जित करने की लागत नहीं बल्कि लाभ का विनियोग मानती है।
ℹ️ "पालन करो या स्पष्ट करो" से "पालन करो" तक
2013 में अधिनियमित रूप में धारा 135 अर्हक कंपनी से व्यय करने या अपनी बोर्ड रिपोर्ट में स्पष्ट करने की अपेक्षा करती थी कि उसने क्यों नहीं किया। 2019 के संशोधन ने अव्ययित धन को निधि या अव्ययित CSR खाते में अंतरित करना अपेक्षित कर वह विकल्प समाप्त किया, जिससे CSR प्रकटीकरण के कर्तव्य से व्यय के कर्तव्य में बदल गया।

मुख्य बिंदु

  • सैलोमन (1897) ने पृथक् व्यक्तित्व स्थापित किया; आवरण कपट, कर अपवंचन, शत्रु स्वरूप या कानून द्वारा उठाया जाता है; अधिकारातीत कृत्य शून्य हैं (ऐशबरी, 1875); आंतरिक प्रबंध (टर्क्वांड, 1856) बाहरी व्यक्तियों की रक्षा करता है।
  • विवरणिका धारा 2(70) है, अंतर्वस्तु धारा 26 में, रेड हेरिंग धारा 32, शेल्फ़ धारा 31; मिथ्या कथन पर आपराधिक (धारा 34) और सिविल (धारा 35) दायित्व; अधिमान अंश प्रतिदेय होने चाहिए (धारा 55); ऋणपत्रों पर मत नहीं (धारा 71)।
  • बोर्ड: न्यूनतम 3/2/1, अधिकतम 15 (धारा 149); सूचीबद्ध कंपनियों में एक-तिहाई स्वतंत्र; अधिकतम 20 निदेशक पद, 10 लोक (धारा 165); कर्तव्य धारा 166 में संहिताबद्ध।
  • वार्षिक आम बैठक वर्ष समाप्ति के छह माह में, 15 माह के अंतराल की सीमा सहित (धारा 96); विशेष संकल्प के लिए पक्ष में विपक्ष के तीन गुना मत (धारा 114); बोर्ड वर्ष में चार बार, 120 दिनों से कम अंतराल पर मिलता है (धारा 173)।
  • CSR (धारा 135): ₹500 करोड़ निवल संपत्ति, ₹1,000 करोड़ कारोबार या ₹5 करोड़ निवल लाभ की सीमाएँ; पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत अनुसूची VII की गतिविधियों पर व्यय; 2019 से अव्ययित राशि का अंतरण अनिवार्य।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. किस मामले ने स्थापित किया कि कंपनी अपने सदस्यों से भिन्न विधिक व्यक्ति है?

    1. रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वांड (1856)
    2. सैलोमन बनाम ए. सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897)
    3. ऐशबरी रेलवे कैरिज बनाम रिच (1875)
    4. डेमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर (1916)
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — सैलोमन बनाम ए. सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897)

    सैलोमन ने माना कि विधिवत निगमित कंपनी पृथक् व्यक्ति है भले ही एक अंशधारक लगभग सभी अंश धारण करे। टर्क्वांड आंतरिक प्रबंध पर, ऐशबरी अधिकारातीत पर, और डेमलर शत्रु स्वरूप खोजने हेतु आवरण उठाने पर है।
  2. Companies Act 2013 की धारा 114 के अंतर्गत विशेष संकल्प के लिए अपेक्षित है:

    1. पक्ष में विपक्ष के कम से कम तीन गुना मत
    2. सभी सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति
    3. उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
    4. डाले गए मतों का साधारण बहुमत
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पक्ष में विपक्ष के कम से कम तीन गुना मत

    विशेष संकल्प के लिए पक्ष में डाले गए मत विपक्ष के मतों के तीन गुना से कम नहीं होने चाहिए, डाले गए मतों का 75 प्रतिशत बहुमत। साधारण बहुमत साधारण संकल्प है; दो-तिहाई और सर्वसम्मति भ्रामक विकल्प हैं।
  3. अभिकथन (A): कंपनी के साथ सद्भाव में व्यवहार करने वाला बाहरी व्यक्ति यह जाँचने को बाध्य नहीं कि उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं। कारण (R): आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कूटरचित दस्तावेज़ पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की रक्षा नहीं करता। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। A रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वांड का सिद्धांत बताता है; R उसका एक अपवाद बताता है, रूबेन बनाम ग्रेट फ़िंगाल कंसॉलिडेटेड (1906) से। अपवाद उस नियम का कारण नहीं हो सकता जिसे वह सीमित करता है।
  4. धारा 135 के अंतर्गत कंपनी को ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम कितना प्रतिशत CSR पर व्यय करना होगा?

    1. दो प्रतिशत
    2. पाँच प्रतिशत
    3. दस प्रतिशत
    4. एक प्रतिशत
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — दो प्रतिशत

    दायित्व ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत है। कंपनी को धारा 135 के भीतर लाने वाली सीमाएँ अलग हैं: ₹500 करोड़ निवल संपत्ति, ₹1,000 करोड़ कारोबार या ₹5 करोड़ निवल लाभ।
  5. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पूरी होने पर निम्नलिखित में से कौन-सी स्थितियाँ कंपनी को धारा 135 के CSR दायित्व में लाती हैं? सभी सही चुनिए।

    1. ₹1,000 करोड़ या अधिक कारोबार
    2. ₹10 करोड़ या अधिक प्रदत्त पूँजी
    3. ₹5 करोड़ या अधिक निवल लाभ
    4. ₹500 करोड़ या अधिक निवल संपत्ति
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — ₹1,000 करोड़ या अधिक कारोबार; C — ₹5 करोड़ या अधिक निवल लाभ; D — ₹500 करोड़ या अधिक निवल संपत्ति

    तीनों सीमाओं, निवल संपत्ति, कारोबार या निवल लाभ, में से कोई एक पर्याप्त है। प्रदत्त पूँजी CSR की कसौटी नहीं है।
  6. धारा 165 के अंतर्गत कोई व्यक्ति एक साथ अधिकतम कितनी कंपनियों में निदेशक हो सकता है?

    1. दस, जो सभी लोक कंपनियाँ हो सकती हैं
    2. पंद्रह, जिनमें सात से अधिक लोक कंपनियाँ नहीं
    3. पच्चीस, लोक कंपनियों की अलग सीमा के बिना
    4. बीस, जिनमें दस से अधिक लोक कंपनियाँ नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — बीस, जिनमें दस से अधिक लोक कंपनियाँ नहीं

    धारा 165 निदेशक पदों को बीस तक सीमित करती है, जिनमें दस से अधिक लोक कंपनियाँ नहीं। पंद्रह धारा 149 के अंतर्गत एक बोर्ड पर निदेशकों की डिफ़ॉल्ट अधिकतम संख्या है, एक भिन्न नियम।
  7. अभिकथन (A): अर्हक कंपनी अब केवल अपनी बोर्ड रिपोर्ट में यह स्पष्ट करके धारा 135 को संतुष्ट नहीं कर सकती कि उसने CSR पर व्यय क्यों नहीं किया। कारण (R): 2019 के संशोधन के बाद से अव्ययित CSR राशि को अनुसूची VII की निधि या अव्ययित CSR खाते में अंतरित करना अनिवार्य है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। मूल "पालन करो या स्पष्ट करो" दृष्टिकोण को अंतरण दायित्व से प्रतिस्थापित किया गया, इसलिए केवल स्पष्टीकरण अब कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता।
  8. निम्नलिखित में से किन आधारों पर न्यायालयों ने निगमित आवरण उठाया है? सभी सही चुनिए।

    1. युद्धकाल में शत्रु स्वरूप का निर्धारण
    2. कपट या अनुचित आचरण
    3. मात्र यह तथ्य कि एक व्यक्ति अधिकांश अंश धारण करता है
    4. दिखावटी कंपनी के माध्यम से कर अपवंचन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — युद्धकाल में शत्रु स्वरूप का निर्धारण; B — कपट या अनुचित आचरण; D — दिखावटी कंपनी के माध्यम से कर अपवंचन

    शत्रु स्वरूप (डेमलर, 1916), कर अपवंचन (दिनशॉ मानेकजी पेटिट, 1927) और कपट मान्य आधार हैं। केवल केंद्रित अंशधारिता नहीं; सैलोमन में ठीक यही स्थिति थी, जहाँ पृथक् व्यक्तित्व बनाए रखा गया।
  9. ऐसी विवरणिका जिसमें प्रस्तावित प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत के पूर्ण विवरण न हों, है:

    1. धारा 31 के अंतर्गत शेल्फ़ विवरणिका
    2. धारा 25 के अंतर्गत मानी गई विवरणिका
    3. धारा 32 के अंतर्गत रेड हेरिंग विवरणिका
    4. धारा 33 के अंतर्गत संक्षिप्त विवरणिका
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — धारा 32 के अंतर्गत रेड हेरिंग विवरणिका

    रेड हेरिंग विवरणिका कीमत या मात्रा छोड़ देती है, जो बाद में प्रायः बुक-बिल्डिंग से तय होती हैं। शेल्फ़ विवरणिका एक अवधि में कई निर्गम आच्छादित करती है, मानी गई विवरणिका मध्यस्थ के माध्यम से विक्रय प्रस्ताव से उत्पन्न होती है, और संक्षिप्त विवरणिका आवेदन प्रपत्रों के साथ सार है।
  10. धारा 173 के अंतर्गत लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच अधिकतम कितने दिनों का अंतराल अनुमत है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 120

    धारा 173 वर्ष में कम से कम चार बोर्ड बैठकें अपेक्षित करती है जिनमें लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक न हों; पहली बोर्ड बैठक निगमन के तीस दिनों में होनी चाहिए।