वाणिज्यिक विधि II: उपनिधान, गिरवी, क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति और अभिकरण; Sale of Goods Act 1930; भागीदारी और LLP; तथा Negotiable Instruments Act 1881
1. क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, उपनिधान, गिरवी और अभिकरण
| संविदा | परिभाषा और प्रमुख नियम |
|---|---|
| क्षतिपूर्ति (धाराएँ 124–125) | वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से दूसरे को बचाने का वचन; दो पक्षकार; भारतीय परिभाषा अंग्रेज़ी विधि से संकीर्ण है, पर न्यायालय साम्यिक सिद्धांत लागू करते हैं ताकि क्षतिपूर्तिधारी को वास्तव में भुगतान करने तक प्रतीक्षा न करनी पड़े (गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन, 1942) |
| प्रत्याभूति (धाराएँ 126–147) | तीसरे व्यक्ति के व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन करने या दायित्व का निर्वहन करने की संविदा; तीन पक्षकार (लेनदार, मूल ऋणी, प्रतिभू); प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के सहविस्तीर्ण है (धारा 128); प्रतिभू सहमति के बिना शर्तों में परिवर्तन (धारा 133), ऋणी की निर्मुक्ति (धारा 134), और लेनदार के ऐसे कृत्य या लोप से जो उसके उपचार को क्षीण करे (धारा 139), उन्मोचित होता है; भुगतान पर वह लेनदार के अधिकारों में प्रत्यासीन होता है (धारा 140) |
| उपनिधान (धाराएँ 148–171) | किसी प्रयोजन के लिए माल का इस संविदा पर परिदान कि प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें लौटाया जाएगा या निर्देशानुसार व्ययनित किया जाएगा; उपनिहिती को वैसी सावधानी रखनी होगी जैसी सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने माल की रखता है (धारा 151) और ऐसी सावधानी के बावजूद हानि के लिए वह दायी नहीं (धारा 152); उपनिहिती को अपने प्रभारों के लिए विशिष्ट धारणाधिकार है (धारा 170) |
| गिरवी (धाराएँ 172–181) | ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में माल का उपनिधान; पणयमदार ऋण, ब्याज और व्यय के लिए माल रख सकता है (धारा 173) और व्यतिक्रम पर युक्तियुक्त सूचना के बाद वाद ला सकता या बेच सकता है (धारा 176); स्वामी की सहमति से कब्ज़े में वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी वैध है (धारा 178) |
| अभिकरण (धाराएँ 182–238) | अभिकर्ता किसी अन्य के लिए कोई कृत्य करने या तीसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार में उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु नियोजित होता है (धारा 182); प्राधिकार स्पष्ट या निहित हो सकता है, और आपात में (धारा 189), अनुसमर्थन से (धाराएँ 196–200) या विबंध से उत्पन्न होता है; अभिकर्ता अनुमति के बिना प्रत्यायोजन नहीं कर सकता (धारा 190); हित-युक्त अभिकरण अभिकर्ता के प्रतिकूल समाप्त नहीं किया जा सकता (धारा 202) |
2. माल विक्रय अधिनियम, Sale of Goods Act 1930
विक्रय की संविदा (धारा 4) वह है जिसके द्वारा विक्रेता कीमत के लिए माल में संपत्ति क्रेता को अंतरित करता है या करने का करार करता है। जहाँ संपत्ति तुरंत अंतरित हो वह विक्रय है; जहाँ भविष्य में या किसी शर्त पर अंतरित होनी हो वह विक्रय का करार है, जो समय बीतने या शर्त पूरी होने पर विक्रय बन जाता है। भेद इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि जोखिम प्रथमदृष्टया संपत्ति के साथ अंतरित होता है (धारा 26), परिदान की स्थिति चाहे जो हो। परिदेय अवस्था में विनिर्दिष्ट माल में संपत्ति संविदा होने पर अंतरित होती है (धारा 20); अनिश्चित माल में तब तक नहीं जब तक वे निश्चित न हों (धारा 18) और संविदा के लिए बिना शर्त विनियोजित न हों (धारा 23)।
| नियम | धारा | अंतर्वस्तु |
|---|---|---|
| शर्त और आश्वासन | धारा 12 | शर्त मुख्य प्रयोजन के लिए अनिवार्य है, और उसका भंग अस्वीकार का अधिकार देता है; आश्वासन सांपार्श्विक है, और उसका भंग केवल नुकसानी देता है। क्रेता शर्त के भंग को आश्वासन का भंग मान सकता है (धारा 13) |
| विवक्षित शर्तें | धाराएँ 14–17 | हक (धारा 14); वर्णन द्वारा विक्रय (धारा 15); प्रयोजन के लिए उपयुक्तता और वाणिज्यिक गुणवत्ता (धारा 16); नमूने द्वारा विक्रय (धारा 17) |
| क्रेता सावधान रहे | धारा 16 | क्रेता सावधान रहे: गुणवत्ता या उपयुक्तता की कोई विवक्षित शर्त नहीं, उन अपवादों के अधीन जहाँ क्रेता विक्रेता के कौशल पर निर्भर होकर प्रयोजन बताता है, या व्यापारी से वर्णन द्वारा खरीदता है |
| कोई अपने पास न होने वाली चीज़ नहीं दे सकता | धारा 27 | जो विक्रेता स्वामी नहीं वह अपने से बेहतर हक नहीं दे सकता, वाणिज्यिक अभिकर्ता, संयुक्त स्वामी, कब्ज़े में विक्रेता या क्रेता, और अभी परिहार न हुए शून्यकरणीय हक के अपवादों सहित (धारा 29) |
| अदत्त विक्रेता | धाराएँ 45–54 | माल के विरुद्ध अधिकार: कब्ज़े में रहते धारणाधिकार (धारा 47), क्रेता के दिवालिया होने पर परिवहन में रोक (धारा 50), और पुनर्विक्रय (धारा 54); तथा कीमत के लिए वाद |
3. भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी
भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ बाँटने का करार किया है जो उन सबके द्वारा या सबके लिए कार्य करने वाले उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है (धारा 4, Indian Partnership Act 1932)। अंतिम तत्व, पारस्परिक अभिकरण, वास्तविक कसौटी है: लाभ बाँटना भागीदारी का साक्ष्य है पर निश्चायक नहीं (धारा 6; कॉक्स बनाम हिकमैन, 1860)। फ़र्म अपने भागीदारों से भिन्न विधिक व्यक्ति नहीं है, और हर भागीदार अपने भागीदार रहते किए गए फ़र्म के सभी कृत्यों के लिए अन्य सभी के साथ संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से असीमित दायी है (धारा 25)। पंजीकरण वैकल्पिक है, पर अपंजीकृत फ़र्म और उसके भागीदार संविदा से उत्पन्न अधिकार के प्रवर्तन हेतु तीसरे पक्षों पर या एक-दूसरे पर वाद नहीं ला सकते (धारा 69)।
| लक्षण | भागीदारी फ़र्म (1932 का अधिनियम) | LLP (2008 का अधिनियम) |
|---|---|---|
| विधिक स्थिति | पृथक् विधिक व्यक्ति नहीं | शाश्वत उत्तराधिकार वाला निगमित निकाय, अपने भागीदारों से पृथक् |
| दायित्व | असीमित, संयुक्त और पृथक् | सहमत अंशदान तक सीमित; भागीदार दूसरे भागीदार के दोषपूर्ण कृत्य के लिए दायी नहीं |
| गठन | करार द्वारा; पंजीकरण वैकल्पिक | रजिस्ट्रार के पास निगमन द्वारा; कम से कम दो भागीदार और कम से कम दो नामित भागीदार, जिनमें से एक भारत में निवासी होना चाहिए |
| अभिकरण | हर भागीदार फ़र्म और अन्य भागीदारों का अभिकर्ता है | हर भागीदार LLP का अभिकर्ता है पर अन्य भागीदारों का नहीं |
4. परक्राम्य लिखत अधिनियम, Negotiable Instruments Act 1881
अधिनियम तीन लिखतों को मान्यता देता है: वचन-पत्र (धारा 4, निश्चित राशि चुकाने का रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त लिखित वचन), विनिमय-पत्र (धारा 5, किसी व्यक्ति को निश्चित राशि चुकाने का निर्देश देने वाला अशर्त लिखित आदेश), और चेक (धारा 6, विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया और माँग पर देय विनिमय-पत्र, छँटे हुए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक सहित)। सम्यक् अनुक्रम धारक (धारा 9) लिखत को प्रतिफल के लिए, परिपक्वता से पहले, सद्भाव में और हक में किसी दोष की सूचना के बिना लेता है, और पूर्व पक्षकारों के हक के दोषों से मुक्त लेता है।
| धारा 138 अभियोजन का चरण | अपेक्षा |
|---|---|
| प्रस्तुति | चेक अपनी वैधता अवधि (रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत उसकी तिथि से तीन माह) में प्रस्तुत होता है और अपर्याप्त निधि या व्यवस्था से अधिक होने के कारण अदत्त लौटता है |
| सूचना | आदाता अनादरण की सूचना मिलने के 30 दिनों में भुगतान की माँग करते हुए लिखित सूचना देता है |
| भुगतान में विफलता | सूचना मिलने के 15 दिनों में आहर्ता भुगतान नहीं करता; तब अपराध पूर्ण होता है |
| परिवाद | वाद-हेतुक से एक माह में दाखिल (धारा 142), उस न्यायालय के समक्ष जिसकी अधिकारिता में आदाता की बैंक शाखा है, दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) के बाद हुए 2015 के संशोधन के पश्चात् |
| दंड और उपधारणा | दो वर्ष तक कारावास, या राशि के दोगुने तक जुर्माना, या दोनों; धारा 139 के अंतर्गत उपधारणा कि चेक ऋण या दायित्व के लिए जारी हुआ; अपराध शमनीय है (धारा 147); 20 प्रतिशत तक अंतरिम प्रतिकर का आदेश हो सकता है (धारा 143A, 2018 में जोड़ी गई) |
मुख्य बिंदु
- क्षतिपूर्ति (धारा 124) में दो पक्षकार हैं; प्रत्याभूति (धारा 126) में तीन, प्रतिभू का दायित्व सहविस्तीर्ण (धारा 128) और परिवर्तन (धारा 133) या उपचार की क्षीणता (धारा 139) से उन्मोचित।
- उपनिधान प्रयोजन हेतु परिदान है (धारा 148), सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की सावधानी सहित (धारा 151); गिरवी प्रतिभूति के रूप में उपनिधान है (धारा 172); अभिकरण धारा 182 से चलता है, हित-युक्त अभिकरण अप्रतिसंहरणीय (धारा 202)।
- Sale of Goods Act 1930: जोखिम संपत्ति का अनुसरण करता है (धारा 26); शर्त का भंग अस्वीकार देता है, आश्वासन का केवल नुकसानी (धारा 12); अपवादों सहित क्रेता सावधान रहे (धारा 16) और nemo dat (धारा 27)।
- फ़र्म विधिक व्यक्ति नहीं है और भागीदार संयुक्त तथा पृथक् रूप से दायी हैं (धारा 25); अपंजीकृत फ़र्म वाद नहीं ला सकती (धारा 69); LLP (2008) सीमित दायित्व वाला निगमित निकाय है जिसमें कम से कम दो नामित भागीदार हों, एक भारत में निवासी।
- NI Act की धारा 138: अनादरण के 30 दिनों में सूचना, भुगतान के लिए 15 दिन, एक माह में परिवाद; दो वर्ष तक या राशि का दोगुना; धारा 139 के अंतर्गत उपधारणा; धारा 143A के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
प्रत्याभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं?
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उत्तर: C — तीन: लेनदार, मूल ऋणी और प्रतिभू
धारा 126 प्रत्याभूति को प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार के बीच संविदा के रूप में बताती है। क्षतिपूर्ति और उपनिधान दो-पक्षीय संविदाएँ हैं।Sale of Goods Act 1930 के अंतर्गत, जब तक अन्यथा सहमत न हो, माल में जोखिम कब अंतरित होता है?
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उत्तर: B — माल में संपत्ति के साथ
धारा 26 उपबंधित करती है कि जोखिम प्रथमदृष्टया संपत्ति के साथ अंतरित होता है, परिदान हुआ हो या नहीं। संपत्ति स्वयं धाराओं 18 से 25 के अनुसार अंतरित होती है, इसीलिए परिदान और भुगतान निर्णायक घटनाएँ नहीं हैं।अभिकथन (A): अपंजीकृत भागीदारी फ़र्म संविदा से उत्पन्न अधिकार के प्रवर्तन हेतु तीसरे पक्ष पर वाद नहीं ला सकती। कारण (R): Indian Partnership Act 1932 के अंतर्गत फ़र्म का पंजीकरण अनिवार्य है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
धारा 69 के अंतर्गत A सत्य है। R असत्य है: पंजीकरण वैकल्पिक है; अधिनियम उसे बाध्य नहीं करता पर अपंजीकरण पर धारा 69 की निर्योग्यता जोड़ता है, जो व्यवहार में फ़र्मों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करती है।अपने चेक के अनादरण की सूचना मिलने के बाद आदाता को आहर्ता को माँग सूचना कितने समय में भेजनी होगी?
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उत्तर: D — 30 दिन
धारा 138 अनादरण की सूचना मिलने के 30 दिनों में सूचना अपेक्षित करती है। फिर आहर्ता के पास भुगतान के लिए 15 दिन हैं, और परिवाद उस अवधि की समाप्ति के बाद एक माह में दाखिल होना चाहिए। तीन माह प्रस्तुति के लिए चेक की वैधता है।Indian Contract Act 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से प्रतिभू को उन्मोचित करते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — लेनदार द्वारा मूल ऋणी की निर्मुक्ति; B — प्रतिभू की सहमति के बिना लेनदार और ऋणी के बीच संविदा की शर्तों में परिवर्तन; D — लेनदार का ऐसा कृत्य जो ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अंतिम उपचार को क्षीण करे
धाराएँ 133, 134 और 139 इन तीन स्थितियों में प्रतिभू को उन्मोचित करती हैं। पहले प्रतिभू पर वाद लाना उसे उन्मोचित नहीं करता: उसका दायित्व सहविस्तीर्ण है और लेनदार को पहले ऋणी के विरुद्ध उपचार समाप्त करने की आवश्यकता नहीं।कौन-सा कथन सीमित दायित्व भागीदारी को भागीदारी फ़र्म से सही रूप में भिन्न करता है?
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उत्तर: C — LLP निगमित निकाय है, और भागीदार दूसरे भागीदार के दोषपूर्ण कृत्य के लिए दायी नहीं
2008 के अधिनियम के अंतर्गत LLP शाश्वत उत्तराधिकार वाला निगमित निकाय है, और भागीदार दूसरे भागीदार के दोषपूर्ण कृत्य के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं। इसे कम से कम दो नामित भागीदार चाहिए, और हर भागीदार LLP का अभिकर्ता है, अन्य भागीदारों का नहीं।अभिकथन (A): हर गिरवी एक उपनिधान है। कारण (R): हर उपनिधान ऋण के भुगतान की प्रतिभूति के रूप में किया जाता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
A सत्य है: धारा 172 गिरवी को प्रतिभूति के रूप में माल का उपनिधान परिभाषित करती है। R असत्य है: उपनिधान किसी भी प्रयोजन हेतु परिदान है, जैसे मरम्मत, वहन या सुरक्षित अभिरक्षा; केवल गिरवी प्रतिभूति के रूप में होती है।निम्नलिखित में से कौन-सी Sale of Goods Act 1930 के अंतर्गत विवक्षित शर्तें हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है; C — कि वर्णन द्वारा बेचा गया माल वर्णन के अनुरूप है
हक (धारा 14) और वर्णन से अनुरूपता (धारा 15) विवक्षित शर्तें हैं, जैसे धारा 16 के मामलों में उपयुक्तता और वाणिज्यिक गुणवत्ता और धारा 17 के अंतर्गत नमूने से अनुरूपता। भुगतान का समय और मूल्यांकक की कीमत संविदा के विषय हैं, विवक्षित शर्तें नहीं।Negotiable Instruments Act की धारा 138 के अंतर्गत विचारण के दौरान अंतरिम प्रतिकर किसके अंतर्गत आदेशित हो सकता है?
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उत्तर: D — धारा 143A, चेक राशि के 20 प्रतिशत तक
2018 में जोड़ी गई धारा 143A न्यायालय को आहर्ता से चेक राशि के 20 प्रतिशत से अनधिक अंतरिम प्रतिकर चुकाने का आदेश देने देती है। धारा 139 दायित्व की उपधारणा है, धारा 147 अपराध को शमनीय बनाती है, और धारा 9 सम्यक् अनुक्रम धारक परिभाषित करती है।Indian Contract Act 1872 की कौन-सी धारा क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित करती है? धारा संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 124
धारा 124 क्षतिपूर्ति को ऐसी संविदा परिभाषित करती है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है; फिर धारा 126 प्रत्याभूति परिभाषित करती है।