वाणिज्यिक विधि I: संविदा के अनिवार्य तत्व और ई-संविदा, शून्य और शून्यकरणीय करार, भंग और विफलता, मानक प्रारूप संविदाएँ और संविदा-कल्प
1. वैध संविदा के अनिवार्य तत्व
धारा 2(h) संविदा को विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार के रूप में परिभाषित करती है, और धारा 10 बताती है कि करार कब संविदा है: वह संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ किया गया हो, और स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न हो। प्रस्थापना (धारा 2(a)) स्वीकृत होने पर वचन बन जाती है (धारा 2(b)); स्वीकृति पूर्ण और अशर्त होनी चाहिए (धारा 7)। प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण होती है जब वह प्रस्थापिती के ज्ञान में आए; स्वीकृति की, प्रस्थापक के विरुद्ध तब जब वह प्रेषण के अनुक्रम में डाल दी जाए, और स्वीकर्ता के विरुद्ध तब जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आए (धारा 4)। प्रस्थापना तब तक प्रतिसंहृत की जा सकती है जब तक स्वीकृति प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण न हो (धारा 5)।
| तत्व | नियम | प्रमुख प्राधिकार |
|---|---|---|
| सामान्य प्रस्थापना | संपूर्ण विश्व को की गई प्रस्थापना उसकी शर्तें पूरी करने वाला कोई भी स्वीकार कर सकता है | कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893) |
| प्रस्थापना का ज्ञान | जो प्रस्थापना जाने बिना कृत्य करता है वह पुरस्कार का दावा नहीं कर सकता | लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913) |
| प्रस्थापना का आमंत्रण | मूल्यों सहित माल का प्रदर्शन व्यवहार का आमंत्रण है, प्रस्थापना नहीं | फ़ार्मास्युटिकल सोसाइटी ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन बनाम बूट्स कैश केमिस्ट्स (1953); हार्वे बनाम फ़ेसी (1893) |
| विधिक संबंध बनाने का आशय | घरेलू और सामाजिक करारों के बाध्यकारी होने का आशय न होना उपधारित है | बालफ़ोर बनाम बालफ़ोर (1919) |
| प्रतिफल | धारा 2(d): वचनदाता की इच्छा पर; वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से प्रवाहित हो सकता है; भूत, वर्तमान या भविष्य हो सकता है | दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव (1880): तीसरे पक्ष की इच्छा पर किया गया कृत्य प्रतिफल नहीं; चिन्नय्या बनाम रामय्या (1882): प्रतिफल अजनबी से प्रवाहित हो सकता है |
| सामर्थ्य | धारा 11: वह व्यक्ति जो वयस्कता की आयु का, स्वस्थचित्त और विधि द्वारा अनर्ह न हो | मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903): अवयस्क का करार आरंभ से शून्य है |
भारत में ई-संविदा वैध है। 2008 में जोड़ी गई Information Technology Act 2000 की धारा 10A उपबंधित करती है कि कोई संविदा केवल इसलिए अप्रवर्तनीय नहीं है कि उसकी प्रस्थापना, स्वीकृति या प्रतिसंहरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा व्यक्त हुआ। क्लिक-रैप और ब्राउज़-रैप करार प्रस्थापना, स्वीकृति और शर्तों की सूचना के सामान्य नियमों से परखे जाते हैं। ट्राइमेक्स इंटरनेशनल FZE बनाम वेदांता एल्युमिनियम (2010) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि ई-मेल के आदान-प्रदान से संपन्न संविदा बाध्यकारी थी यद्यपि औपचारिक दस्तावेज़ कभी हस्ताक्षरित नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर IT Act की धारा 5 द्वारा मान्य है, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सिद्ध होते हैं, जिसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की प्रमाणपत्र प्रक्रिया (जिस पर अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल, 2020 ने बल दिया था) को धारा 63 में एक संगत उपबंध से प्रतिस्थापित किया।
2. स्वतंत्र सहमति, और शून्य तथा शून्यकरणीय करार
| दूषित करने वाला कारक | धारा | प्रभाव |
|---|---|---|
| प्रपीड़न | धारा 15: किसी व्यक्ति से सहमति कराने हेतु Indian Penal Code (अब BNS) द्वारा निषिद्ध कोई कृत्य करना या उसकी धमकी देना, या संपत्ति को अवैध रूप से रोकना | शून्यकरणीय (धारा 19) |
| असम्यक् असर | धारा 16: दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में पक्षकार उस स्थिति का प्रयोग अनुचित लाभ पाने हेतु करता है | शून्यकरणीय (धारा 19A); न्यायालय उसे पूर्णतः या शर्तों पर अपास्त कर सकता है |
| कपट | धारा 17: प्रवंचना के आशय से मिथ्या सुझाव या सक्रिय छिपाव; केवल मौन कपट नहीं जब तक बोलने का कर्तव्य न हो | शून्यकरणीय (धारा 19), नुकसानी सहित |
| दुर्व्यपदेशन | धारा 18: सत्य माना गया निर्दोष मिथ्या कथन | शून्यकरणीय (धारा 19) |
| भूल | धारा 20: करार के लिए अनिवार्य तथ्य के विषय पर दोनों पक्षकारों की भूल; धारा 21: भारतीय विधि की भूल उसे शून्यकरणीय नहीं बनाती; धारा 22: एकपक्षीय भूल नहीं बनाती | तथ्य की द्विपक्षीय भूल करार को शून्य बनाती है |
शून्य करार (धारा 2(g)) आरंभ से विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है; शून्यकरणीय संविदा (धारा 2(i)) परिहार होने तक एक पक्ष के विकल्प पर प्रवर्तनीय है; संविदा तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय न रहे (धारा 2(j)), जैसे विफलता पर। अधिनियम कई करारों को शून्य घोषित करता है: अवैध प्रतिफल या उद्देश्य वाले (धारा 23: विधि द्वारा निषिद्ध, कपटपूर्ण, व्यक्ति या संपत्ति के लिए क्षतिकारक, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध), प्रतिफल रहित करार (धारा 25, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से किए गए लिखित और पंजीकृत वचन, भूतकालीन स्वैच्छिक कृत्य के प्रतिकर, और कालातीत ऋण चुकाने के लिखित वचन के अपवादों सहित), विवाह के अवरोधक करार (धारा 26), व्यापार के अवरोधक (धारा 27, ख्याति के विक्रय को छोड़कर), विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक (धारा 28), अनिश्चित करार (धारा 29), पणयम (धारा 30) और असंभव कृत्य करने के करार (धारा 56)।
3. भंग, विफलता और उपचार
धारा 56 में विफलता का सिद्धांत है: असंभव कृत्य करने का करार शून्य है, और ऐसा कृत्य करने की संविदा जो बाद में असंभव हो जाए, या किसी ऐसी घटना से जिसे वचनदाता रोक न सकता था अवैध हो जाए, कृत्य के असंभव या अवैध होने पर शून्य हो जाती है। सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगड़ एंड कंपनी (1954) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि "असंभव" शाब्दिक असंभवता तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें वह कृत्य भी आता है जो पक्षकारों के उद्देश्य की दृष्टि से अव्यवहार्य और निरर्थक हो गया हो, और कि भारत में धारा 56 सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या है। अंग्रेज़ी मामले विचार स्पष्ट करते हैं: टेलर बनाम कैल्डवेल (1863), आग से नष्ट संगीत भवन; क्रेल बनाम हेनरी (1903), राज्याभिषेक जुलूस देखने हेतु किराए के कमरे, जुलूस रद्द हो गया। वाणिज्यिक कठिनाई या लागत में वृद्धि संविदा को विफल नहीं करती।
| उपचार | नियम | प्राधिकार |
|---|---|---|
| हानि के लिए प्रतिकर | धारा 73: उस हानि के लिए जो भंग से चीज़ों के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई, या जिसके बारे में पक्षकार संविदा करते समय जानते थे कि परिणाम संभाव्य है; दूरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि के लिए नहीं | हैडली बनाम बैक्सेंडेल (1854): विलंबित क्रैंकशाफ़्ट; मिल का खोया लाभ वसूली योग्य नहीं था क्योंकि वाहक नहीं जानता था कि मिल बंद पड़ी रहेगी |
| निर्धारित नुकसानी और शास्ति | धारा 74: जहाँ कोई राशि नामित हो या शास्ति निर्धारित हो, क्षतिग्रस्त पक्ष को उस राशि से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर मिलता है, वास्तविक हानि सिद्ध हो या नहीं | कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015): हानि का प्रमाण केवल वहाँ अनावश्यक है जहाँ उसे सिद्ध करना कठिन हो; जहाँ कोई हानि न हुई हो, कुछ देय नहीं |
| पूर्वकालिक भंग | धारा 39: नियत तिथि से पहले पालन से इनकार वचनग्रहीता को संविदा समाप्त कर तुरंत वाद लाने देता है | हॉक्सटर बनाम डे ला टूर (1853) |
| विनिर्दिष्ट पालन | 2018 में संशोधित Specific Relief Act 1963 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पालन सामान्य नियम है, अब केवल नुकसानी अपर्याप्त होने पर उपलब्ध विवेकाधीन उपचार नहीं | विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, Specific Relief (Amendment) Act 2018 |
4. मानक प्रारूप संविदाएँ और संविदा-कल्प
मानक प्रारूप संविदा एक पक्ष द्वारा, प्रायः किसी निगम या राज्य द्वारा, तैयार की जाती है और "लो या छोड़ो" के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय तीन प्रकार से दुर्बल पक्ष की रक्षा करते हैं: शर्तें संविदा से पहले या उसके समय दूसरे पक्ष की सूचना में लाई जानी चाहिए; अपवर्जन खंडों का अर्थान्वयन उन पर निर्भर पक्ष के विरुद्ध कठोरता से होता है (contra proferentem); और अंतःकरण-विरुद्ध शर्तें शून्य हैं। सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली (1986) में उच्चतम न्यायालय ने उस सेवा नियम को धारा 23 के अंतर्गत अंतःकरण-विरुद्ध और लोक नीति के विरुद्ध मानकर रद्द किया जो सरकारी कंपनी को तीन माह की सूचना पर स्थायी कर्मचारी को हटाने देता था। Consumer Protection Act 2019 अब राज्य और राष्ट्रीय आयोगों को अनुचित संविदा शर्तें शून्य घोषित करने का अधिकार देता है।
| संविदा-कल्प | धारा | नियम |
|---|---|---|
| संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदत्त आवश्यक वस्तुएँ | धारा 68 | प्रदायक को अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति होती है, व्यक्तिगत रूप से नहीं |
| हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान | धारा 69 | जो व्यक्ति, भुगतान में हितबद्ध होते हुए, वह धन चुकाता है जिसे चुकाने को दूसरा बाध्य है, प्रतिपूर्ति का हकदार है |
| अनानुग्रहिक कृत्य | धारा 70 | जो व्यक्ति विधिपूर्वक दूसरे के लिए कुछ करता है, अनानुग्रहिक आशय से, और दूसरा उसका लाभ उठाता है, उसे प्रतिकर देना होगा; इसके अंतर्गत राज्य दायी हो सकता है (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बी.के. मंडल एंड संस, 1962) |
| माल का पाने वाला | धारा 71 | जो पाने वाला माल को अभिरक्षा में लेता है उसका उत्तरदायित्व उपनिहिती का है |
| भूल से या प्रपीड़न में भुगतान | धारा 72 | भूल से या प्रपीड़न में चुकाया गया धन या दी गई वस्तु लौटानी होगी |
मुख्य बिंदु
- धारा 10: स्वतंत्र सहमति, सक्षम पक्षकार, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य, स्पष्ट रूप से शून्य नहीं; सामान्य प्रस्थापना पालन द्वारा स्वीकार की जा सकती है (कार्लिल, 1893) पर केवल उसके ज्ञान सहित (लालमन शुक्ला, 1913)।
- अवयस्क का करार आरंभ से शून्य है (मोहरी बीबी, 1903); ई-संविदाएँ IT Act 2000 की धारा 10A के अंतर्गत वैध हैं (ट्राइमेक्स, 2010)।
- प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट और दुर्व्यपदेशन संविदा को शून्यकरणीय बनाते हैं; तथ्य की द्विपक्षीय भूल उसे शून्य बनाती है; धाराएँ 23 से 30 और 56 शून्य करार गिनाती हैं।
- विफलता पूर्णतः धारा 56 से शासित है (सत्यब्रत घोष, 1954); धारा 73 हैडली बनाम बैक्सेंडेल (1854) का अनुसरण करती है; धारा 74 प्रतिकर को निर्धारित राशि तक सीमित करती है (कैलाश नाथ, 2015)।
- अंतःकरण-विरुद्ध मानक शर्तें धारा 23 के अंतर्गत शून्य हैं (ब्रोजो नाथ गांगुली, 1986); संविदा-कल्प धाराएँ 68 से 72 हैं, जो अन्यायपूर्ण समृद्धि पर टिकी हैं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
किस मामले ने माना कि अवयस्क के साथ करार आरंभ से शून्य है?
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उत्तर: D — मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903)
मोहरी बीबी में प्रिवी काउंसिल ने अवयस्क के बंधक को शून्य माना, शून्यकरणीय नहीं। लालमन शुक्ला प्रस्थापना के ज्ञान पर, दुर्गा प्रसाद वचनदाता की इच्छा पर प्रतिफल पर, और सत्यब्रत घोष विफलता पर है।Indian Contract Act 1872 के अंतर्गत प्रपीड़न से प्रेरित संविदा है:
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उत्तर: A — उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त हुई
धारा 19 प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त संविदाओं को उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाती है जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त हुई। आरंभ से शून्य, उदाहरणार्थ, अवयस्क के करार या तथ्य की द्विपक्षीय भूल पर लागू होता है।अभिकथन (A): भारत में जो व्यक्ति प्रतिफल का पक्षकार नहीं है, वह फिर भी उस संविदा पर वाद ला सकता है जिसका वह पक्षकार है। कारण (R): धारा 2(d) प्रतिफल को वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से प्रवाहित होने देती है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। चूँकि प्रतिफल तीसरे व्यक्ति से आ सकता है, चिन्नय्या बनाम रामय्या (1882) ने वचनग्रहीता को वाद लाने दिया यद्यपि प्रतिफल किसी अन्य ने दिया था। प्रतिफल-संबंध से भिन्न संविदा-संबंध अब भी आवश्यक है।सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगड़ एंड कंपनी (1954) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि धारा 56 में "असंभव" शब्द:
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उत्तर: B — में वह अव्यवहार्यता शामिल है जो संविदा के उद्देश्य को विफल करे
न्यायालय ने "असंभव" को व्यावहारिक अर्थ में पढ़ा: कृत्य तब असंभव होता है जब वह पक्षकारों के उद्देश्य की दृष्टि से अव्यवहार्य और निरर्थक हो। लागत में मात्र वृद्धि संविदा को विफल नहीं करती, और तथ्यों पर युद्धकाल में भूमि की अधिग्रहण-माँग ने विकास संविदा को विफल नहीं किया।निम्नलिखित में से कौन-से करार Indian Contract Act 1872 द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधक करार; C — ख्याति के विक्रय से भिन्न, व्यापार के अवरोधक करार; D — पणयम के रूप में करार
धाराएँ 26, 30 और 27 विवाह के अवरोधक, पणयम और व्यापार के अवरोधक करारों को शून्य घोषित करती हैं। दुर्व्यपदेशन से प्रेरित करार धारा 19 के अंतर्गत शून्यकरणीय है, शून्य नहीं।कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) में उच्चतम न्यायालय ने धारा 74 के अंतर्गत माना कि:
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उत्तर: C — जहाँ भंग से कोई भी हानि न हुई हो, निर्धारित राशि देय नहीं
धारा 74 निर्धारित राशि तक युक्तियुक्त प्रतिकर देती है; वास्तविक हानि का प्रमाण केवल वहाँ अनावश्यक है जहाँ हानि सिद्ध करना कठिन हो, और जहाँ कोई हानि न हो वहाँ कुछ वसूली योग्य नहीं। भारतीय विधि शास्ति को उसी रूप में प्रवर्तित नहीं करती।अभिकथन (A): ई-मेल के आदान-प्रदान से संपन्न संविदा भारत में बाध्यकारी हो सकती है। कारण (R): Information Technology Act 2000 की धारा 10A उपबंधित करती है कि कोई संविदा केवल इसलिए अप्रवर्तनीय नहीं है कि वह इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बनी। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। 2008 में जोड़ी गई धारा 10A इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पर हर संदेह दूर करती है, और ट्राइमेक्स इंटरनेशनल बनाम वेदांता एल्युमिनियम (2010) ने ई-मेल संविदा को बाध्यकारी माना यद्यपि कोई औपचारिक दस्तावेज़ हस्ताक्षरित नहीं हुआ।निम्नलिखित में से कौन-से धाराओं 68 से 72 के अंतर्गत संविदा-कल्पीय दायित्व हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — भूल से चुकाया गया धन लौटाने का दायित्व; C — उपनिहिती के रूप में माल पाने वाले का उत्तरदायित्व; D — अवयस्क को प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं का भुगतान उसकी संपत्ति से करने का दायित्व
आवश्यक वस्तुएँ (धारा 68), भूल से चुकाया धन (धारा 72) और पाने वाले का उत्तरदायित्व (धारा 71) संविदा-कल्पीय हैं। प्रत्याभूतिदाता का दायित्व धारा 126 के अंतर्गत प्रत्याभूति की वास्तविक संविदा से उत्पन्न होता है।सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली (1986) में एक सेवा नियम इसलिए रद्द हुआ क्योंकि वह:
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उत्तर: A — धारा 23 के अंतर्गत अंतःकरण-विरुद्ध और लोक नीति के विरुद्ध था
नियम सरकारी कंपनी को तीन माह की सूचना पर स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने देता था। न्यायालय ने माना कि अत्यधिक असमान सौदेबाज़ी शक्ति वाले पक्षों के बीच संविदा की अंतःकरण-विरुद्ध शर्त लोक नीति के विरुद्ध है और धारा 23 के अंतर्गत शून्य है।Indian Contract Act 1872 की किस धारा में विफलता का सिद्धांत है? धारा संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 56
धारा 56 असंभव कृत्य करने के करारों को शून्य घोषित करती है और उपबंधित करती है कि संविदा के बाद पालन असंभव या अवैध होने पर संविदा शून्य हो जाती है; सत्यब्रत घोष (1954) ने इसे भारत में पूर्ण माना।