अपकृत्य विधि II: कठोर और पूर्ण दायित्व, राज्य का अपकृत्य दायित्व, Consumer Protection Act 2019, Motor Vehicles Act 1988 और Competition Act 2002

यह अध्याय इकाई V के मद 6 से 10 लेता है: कठोर और पूर्ण दायित्व, राज्य का अपकृत्य दायित्व, और तीन कानून। पाठ्यक्रम "The Consumer Protection Act 1986" का नाम लेता है। वह अधिनियम निरसित होकर Consumer Protection Act 2019 से प्रतिस्थापित हो चुका है, जो 20 जुलाई 2020 से प्रवृत्त है, इसलिए यह अध्याय 2019 का अधिनियम पढ़ाता है: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उत्पाद दायित्व, ई-कॉमर्स और संशोधित आर्थिक सीमाएँ। Motor Vehicles Act 1988 उसके 2019 के संशोधन द्वारा पुनर्गठित रूप में, और Competition Act 2002 उसके 2023 के संशोधन सहित पढ़ाया गया है। जहाँ पाठ्यक्रम के शब्द और वर्तमान विधि भिन्न हैं, अध्याय यह स्पष्ट कहता है।

1. कठोर और पूर्ण दायित्व

रायलैंड्स बनाम फ़्लेचर (एक्सचेकर चैंबर 1866, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स 1868) में एक मिल-मालिक का जलाशय पुरानी खदान सुरंगों में फूट पड़ा और वादी की खदान डूब गई। न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने नियम बताया: जो व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर ऐसी कोई वस्तु लाता और रखता है जो निकल जाने पर हानि कर सकती है, उसे उसे अपने जोखिम पर रोके रखना होगा, और उसके निकलने के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप सारी क्षति के लिए वह प्रथमदृष्टया उत्तरदायी है। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने जोड़ा कि उपयोग अप्राकृतिक होना चाहिए। नियम कठोर है, पूर्ण नहीं: यह वादी के अपने दोष, दैवी कृत्य, अजनबी के कृत्य, वादी की सहमति और कानूनी प्राधिकार के अपवाद स्वीकार करता है।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987), दिल्ली में श्रीराम फ़ूड्स एंड फ़र्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ से रिसाव से उत्पन्न ओलियम गैस रिसाव मामले, में संविधान पीठ ने रायलैंड्स बनाम फ़्लेचर को खतरनाक औद्योगिक समाज के लिए अपर्याप्त माना और पूर्ण दायित्व निर्धारित किया: खतरनाक या अंतर्निहित रूप से जोखिमपूर्ण गतिविधि में लगा उद्यम समुदाय के प्रति पूर्ण और अप्रत्यायोज्य कर्तव्य रखता है, और उससे होने वाली हानि के लिए रायलैंड्स के किसी अपवाद के बिना दायी है। प्रतिकर का माप उद्यम के आकार और क्षमता से संबद्ध होना चाहिए, ताकि उसका निवारक प्रभाव हो। इंडियन काउंसिल फ़ॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996) ने इस नियम को प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के साथ लागू किया।

कठोर और पूर्ण दायित्व की तुलना
लक्षणकठोर दायित्व (रायलैंड्स बनाम फ़्लेचर)पूर्ण दायित्व (एम.सी. मेहता, 1987)
निकलनाप्रतिवादी की भूमि से आवश्यकआवश्यक नहीं; दायित्व परिसर के भीतर के लोगों तक विस्तृत
अप्राकृतिक उपयोगआवश्यकखतरनाक या अंतर्निहित रूप से जोखिमपूर्ण गतिविधि से प्रतिस्थापित
अपवाददैवी कृत्य, अजनबी का कृत्य, वादी का दोष, सहमति, कानूनी प्राधिकारकोई नहीं
नुकसानीप्रतिपूरकउद्यम के आकार और क्षमता से संबद्ध; निवारक
ℹ️ भोपाल और कानूनी दोष-रहित योजनाएँ
दिसंबर 1984 के भोपाल गैस रिसाव से Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act 1985 बना, जिसने संघ को दावेदारों का प्रतिनिधि बनाया और जिसे चरण लाल साहू बनाम भारत संघ (1990) में वैध माना गया; दावे 1989 में 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर में निपटाए गए। Public Liability Insurance Act 1991 खतरनाक पदार्थों का संचालन करने वाले स्वामियों पर अनिवार्य बीमा से समर्थित दोष-रहित दायित्व अधिरोपित करता है।

2. राज्य का अपकृत्य दायित्व

अनुच्छेद 300 उपबंधित करता है कि संघ और राज्य वाद ला सकते हैं और उन पर वाद लाया जा सकता है, और उनका दायित्व वही है जो संविधान से पहले भारत डोमिनियन और प्रांतों का था, जो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी तक जाता था। पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत राज्य सचिव (1861) में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने संप्रभु कृत्यों, जिनके लिए राज्य उन्मुक्त था, और ऐसे असंप्रभु कृत्यों में भेद किया जो निजी व्यक्ति कर सकता है, जिनके लिए वह दायी था। भारतीय न्यायालयों ने यह भेद लागू किया और फिर संकीर्ण किया।

न्यायालयों में राज्य का दायित्व
मामलानिर्णय
राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती (1962)कलेक्टर के लिए प्रयुक्त सरकारी जीप के उतावले चालन से पैदल यात्री की मृत्यु पर राज्य दायी था; कल्याणकारी राज्य ऐसे कृत्यों के लिए उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता
कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965)जब पुलिस ने एक व्यापारी से ज़ब्त सोने का दुर्विनियोग किया तो राज्य दायी नहीं था, क्योंकि गिरफ़्तारी, तलाशी और ज़ब्ती की शक्ति संप्रभु शक्ति है
एन. नागेंद्र राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1994)रक्षा, विदेश मामले और विधान जैसे कृत्यों को छोड़ संप्रभु-उन्मुक्ति सिद्धांत ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है; माल ज़ब्त करने और रखने में अधिकारियों की उपेक्षा के लिए राज्य दायी है
नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993)मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत प्रतिकर कठोर दायित्व पर आधारित लोक-विधि उपचार है, जिसमें संप्रभु उन्मुक्ति बचाव नहीं
⚠️ कस्तूरी लाल औपचारिक रूप से उलटा नहीं गया
बाद के मामले कस्तूरी लाल की आलोचना करते और उसे सीमित करते हैं, और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक अपकृत्य उसे बायपास करता है। पर निजी-विधि कार्यवाहियों में संप्रभु/असंप्रभु भेद अब भी दिखता है। जो विकल्प कहे "भारत में कानून द्वारा संप्रभु उन्मुक्ति समाप्त कर दी गई है", वह गलत है; ऐसा कोई कानून नहीं, यद्यपि विधि आयोग की पहली रिपोर्ट (1956) ने इसकी सिफ़ारिश की थी।

3. Consumer Protection Act 2019 (पाठ्यक्रम का "1986 का अधिनियम")

Consumer Protection Act 1986 निरसित है। उसका स्थान Consumer Protection Act 2019 ने लिया, जिसके मुख्य उपबंध 20 जुलाई 2020 को प्रवृत्त हुए। "उपभोक्ता" (धारा 2(7)) वह व्यक्ति है जो प्रतिफल के लिए माल खरीदता या सेवाएँ किराए पर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन लेनदेन, टेलीशॉपिंग, प्रत्यक्ष विक्रय या बहु-स्तरीय विपणन सहित; जो व्यक्ति पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए माल प्राप्त करता है वह अपवर्जित है, सिवाय तब जब वह उनका उपयोग केवल स्वरोज़गार से अपनी आजीविका कमाने के लिए करे। छह उपभोक्ता अधिकार (धारा 2(9)) हैं खतरनाक माल और सेवाओं से संरक्षण, सूचित होने, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विविधता तक पहुँच के आश्वासन, सुने जाने, निवारण माँगने, और उपभोक्ता जागरूकता के अधिकार। न्यायालयों ने 1986 के अधिनियम के अंतर्गत "सेवा" को पहले ही व्यापक रूप से पढ़ा था: विकास प्राधिकरण द्वारा आवास निर्माण (लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम एम.के. गुप्ता, 1993) और निःशुल्क सेवाओं को छोड़ चिकित्सा सेवाएँ (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी.पी. शांता, 1995)।

2019 के अधिनियम का ढाँचा
लक्षणउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, Consumer Protection Act 2019
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणधारा 10 के अंतर्गत स्थापित नियामक जो वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं की रक्षा करता है: यह वापसी का आदेश दे सकता है, अनुचित व्यापार प्रथाएँ बंद करा सकता है, मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई कर सकता है और विनिर्माताओं तथा समर्थकों पर शास्ति लगा सकता है
आयोगज़िला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (1986 के अधिनियम का ज़िला मंच आयोग बना)
2021 के नियमों से आर्थिक अधिकारिताप्रतिफल के रूप में चुकाए गए माल या सेवाओं के मूल्य से: ज़िला ₹50 लाख तक; राज्य ₹50 लाख से अधिक ₹2 करोड़ तक; राष्ट्रीय ₹2 करोड़ से अधिक (अधिनियमित रूप में ₹1 करोड़ और ₹10 करोड़ थे)
कहाँ दाखिल करेंजहाँ शिकायतकर्ता निवास करता या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, साथ ही जहाँ विरोधी पक्ष निवास करता है या वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ; इलेक्ट्रॉनिक दाखिला अनुमत
उत्पाद दायित्वअध्याय VI उत्पाद विनिर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पाद या त्रुटिपूर्ण सेवा से हुई हानि के लिए, निर्दिष्ट आधारों पर, उपेक्षा के प्रमाण के बिना दायी बनाता है
ई-कॉमर्स और मध्यस्थताई-कॉमर्स आच्छादित है, Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 सहित; विवाद न्यायालय-संलग्न मध्यस्थता को भेजे जा सकते हैं; अनुचित संविदा शर्तें राज्य और राष्ट्रीय आयोगों द्वारा शून्य घोषित की जा सकती हैं
परिसीमावाद-हेतुक उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष
⚠️ दो परिवर्तन जो अभ्यर्थी चूक जाते हैं
पहला, पाठ्यक्रम में नामित अधिनियम प्रवृत्त नहीं है; 1986 के अधिनियम के त्रि-स्तरीय "ज़िला मंच" और उसकी पुरानी सीमाओं से उत्तर देना पुराना है। दूसरा, अधिकारिता माल या सेवाओं के लिए चुकाए गए मूल्य पर निर्भर है, दावा किए गए प्रतिकर पर नहीं, जो पुरानी योजना का आधार था; फिर 2021 के नियमों ने सीमाएँ घटाकर ₹50 लाख और ₹2 करोड़ कीं।

4. Motor Vehicles Act 1988: दोष-रहित दायित्व, तृतीय-पक्ष बीमा और दावा अधिकरण

अधिनियमित रूप में Motor Vehicles Act 1988 दुर्घटना पीड़ितों के प्रतिकर के तीन मार्ग देता था: धारा 140 के अंतर्गत अंतरिम दोष-रहित दायित्व (मृत्यु के लिए ₹50,000 और स्थायी निःशक्तता के लिए ₹25,000, दोष के प्रमाण के बिना), द्वितीय अनुसूची सहित धारा 163A के अंतर्गत संरचित सूत्र पर प्रतिकर (1994 में जोड़ा गया), और धारा 165 के अंतर्गत गठित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष धारा 166 के आवेदन पर दोष-आधारित पूर्ण दावा। सार्वजनिक स्थान पर प्रयुक्त हर वाहन के लिए तृतीय-पक्ष बीमा अनिवार्य है, और बीमाकर्ता को बीमित के विरुद्ध अधिनिर्णय चुकाने होते हैं। Motor Vehicles (Amendment) Act 2019 ने इस योजना को पर्याप्त रूप से पुनर्गठित किया। इसने पुराने दोष-रहित और संरचित-सूत्र उपबंधों के स्थान पर मृत्यु के लिए ₹5 लाख और घोर उपहति के लिए ₹2.5 लाख का दोष-रहित प्रतिकर रखा, जिसके लिए दावेदार को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह किसी दोषपूर्ण कृत्य, उपेक्षा या चूक से हुआ; हिट-एंड-रन प्रतिकर बढ़ाया (2022 में बनी योजना के अंतर्गत मृत्यु के लिए ₹2 लाख और घोर उपहति के लिए ₹50,000); मोटर वाहन दुर्घटना निधि बनाई; "स्वर्णिम घंटे" में नकदी-रहित उपचार का उपबंध किया; और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नेक व्यक्तियों को संरक्षण दिया। अधिकरण के समक्ष धारा 166 के अंतर्गत दावे पूर्ण, दोष-आधारित प्रतिकर का मार्ग बने हुए हैं।

  • मृत्यु के लिए प्रतिकर गुणक पद्धति से निकाला जाता है: आश्रितता की वार्षिक हानि को आयु-आधारित गुणक से गुणा किया जाता है (सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम, 2009), और मृतक की आय में भविष्य की संभावनाएँ जोड़ी जाती हैं (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी, 2017, संविधान पीठ)।
  • दावा अधिकरण दुर्घटना दावों के लिए सिविल न्यायालय का विकल्प है और संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाता है।
🎯 दोष-रहित प्रतिकर क्यों है
सड़क दुर्घटना के बाद उपेक्षा सिद्ध करना धीमा है और कमाने वाले को खो चुके निर्धन परिवार के लिए प्रायः असंभव। बीमाकर्ता द्वारा शीघ्र चुकाई गई निश्चित, दोष-रहित राशि तुरंत राहत देती है और प्रीमियम के माध्यम से सड़क जोखिम की लागत सभी वाहन स्वामियों में बाँटती है, जबकि पूर्ण प्रतिकर के लिए दोष-आधारित दावा अपनी गति से चलता है।

5. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, Competition Act 2002

तीन निषेध और उनका प्रवर्तन
उपबंधनियम
धारा 3: प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारभारत में प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले या डालने की संभावना वाले करार शून्य हैं। प्रतिस्पर्धियों के बीच मूल्य निर्धारित करने, उत्पादन सीमित करने, बाज़ार बाँटने या बोली में हेराफेरी करने वाले क्षैतिज करारों पर यह प्रभाव उपधारित है (धारा 3(3)); बंधन व्यवस्था, अनन्य आपूर्ति और वितरण, व्यवहार से इनकार और पुनर्विक्रय मूल्य अनुरक्षण जैसे ऊर्ध्वाधर करार युक्ति के नियम से परखे जाते हैं (धारा 3(4))
धारा 4: प्रभावी स्थिति का दुरुपयोगप्रभुत्व स्वयं विधिपूर्ण है; उसका दुरुपयोग निषिद्ध है, जैसे अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य या शर्तें (हिंसक मूल्य निर्धारण सहित), उत्पादन या तकनीकी विकास सीमित करना, बाज़ार पहुँच से इनकार, और एक बाज़ार में प्रभुत्व का प्रयोग दूसरे में प्रवेश के लिए
धाराएँ 5 और 6: संयोजनपरिसंपत्ति या कारोबार सीमाओं से ऊपर के अधिग्रहण, विलय और समामेलन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिसूचित करने होंगे, और प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला संयोजन शून्य है
प्रवर्तनभारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपने महानिदेशक के माध्यम से अन्वेषण करता है और शास्ति लगाता है; अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (जिसने 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण को समाहित किया) में और फिर उच्चतम न्यायालय में होती हैं

Competition (Amendment) Act 2023 ने चार परिवर्तन किए जो नियमित रूप से पूछे जाते हैं। इसने सौदा-मूल्य सीमा जोड़ी, जिससे ₹2,000 करोड़ से अधिक का लेनदेन अधिसूचित करना होगा यदि लक्ष्य के भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हों, जो उन डिजिटल अधिग्रहणों को पकड़ता है जिनके लक्ष्यों की परिसंपत्तियाँ और कारोबार कम होते हैं। इसने समझौते और प्रतिबद्धताएँ आरंभ कीं, जिससे ऊर्ध्वाधर करारों या प्रभुत्व के दुरुपयोग की जाँच के अधीन पक्ष उपचार प्रस्तावित कर कार्यवाही बंद करा सकें। इसने संयोजनों को अनुमोदित करने की समग्र समय-सीमा 210 से घटाकर 150 दिन की। और इसने हब-एंड-स्पोक कार्टेलों (उसी व्यवसाय में न लगे पक्ष द्वारा सुगम) को धारा 3(3) की उपधारणा के भीतर लाया, साथ ही वैश्विक कारोबार पर शास्ति की गणना की अनुमति दी।

🧠 उपधारणा बनाम युक्ति का नियम
क्षैतिज कार्टेल हानिकारक उपधारित हैं क्योंकि उनका कोई विश्वसनीय दक्षता औचित्य नहीं; ऊर्ध्वाधर करारों का प्रायः होता है (वितरण दक्षता), इसलिए वे धारा 19(3) के कारकों पर मामला-दर-मामला परखे जाते हैं। यदि प्रश्न प्रतिस्पर्धियों के मूल्यों पर सहमत होने का वर्णन करे, तो उत्तर धारा 3(3) की उपधारणा पर टिकता है।

मुख्य बिंदु

  • रायलैंड्स बनाम फ़्लेचर (1868) अपवादों सहित कठोर दायित्व है; एम.सी. मेहता (ओलियम गैस, 1987) ने खतरनाक उद्यमों के लिए बिना अपवाद और निवारक नुकसानी वाला पूर्ण दायित्व बनाया।
  • राज्य दायित्व अनुच्छेद 300 और P&O मामले (1861) से चलता है: विद्यावती (1962) दायी, कस्तूरी लाल (1965) संप्रभु कृत्यों हेतु उन्मुक्त, नागेंद्र राव (1994) उन्मुक्ति को संकीर्ण करता, नीलाबती बेहेरा (1993) लोक-विधि प्रतिकर।
  • पाठ्यक्रम में नामित Consumer Protection Act 1986 निरसित है; 2019 का अधिनियम (20 जुलाई 2020 से प्रवृत्त) CCPA (धारा 10), उत्पाद दायित्व, ई-कॉमर्स और मध्यस्थता जोड़ता है; 2021 से सीमाएँ चुकाए गए मूल्य के अनुसार ₹50 लाख और ₹2 करोड़ हैं।
  • Motor Vehicles Act 1988 को 2019 में पुनर्गठित किया गया: मृत्यु के लिए ₹5 लाख और घोर उपहति के लिए ₹2.5 लाख दोष-रहित प्रतिकर, अधिक हिट-एंड-रन राशियाँ, दुर्घटना निधि और स्वर्णिम घंटे में उपचार; अधिकरण के समक्ष धारा 166 के दावे बने हुए हैं।
  • Competition Act 2002 प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों (धारा 3), प्रभुत्व के दुरुपयोग (धारा 4) और हानिकारक संयोजनों (धाराएँ 5–6) का निषेध करता है; 2023 के संशोधन ने ₹2,000 करोड़ की सौदा-मूल्य सीमा, समझौते और प्रतिबद्धताएँ, और 150 दिन की समीक्षा सीमा जोड़ी।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. पाठ्यक्रम में नामित Consumer Protection Act 1986:

    1. 2019 में संशोधित हुआ पर मुख्य अधिनियम बना हुआ है
    2. उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है
    3. Competition Act 2002 में विलीन कर दिया गया है
    4. निरसित होकर Consumer Protection Act 2019 से प्रतिस्थापित हो चुका है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — निरसित होकर Consumer Protection Act 2019 से प्रतिस्थापित हो चुका है

    1986 का अधिनियम Consumer Protection Act 2019 द्वारा निरसित हुआ, जो 20 जुलाई 2020 को प्रवृत्त हुआ। वह न संशोधित होकर बचा, न प्रतिस्पर्धा विधि में विलीन हुआ, न रद्द हुआ।
  2. Consumer Protection Act 2019 के अंतर्गत 2021 में संशोधित आर्थिक सीमाओं के अनुसार, जहाँ प्रतिफल के रूप में चुकाए गए माल का मूल्य ₹1.5 करोड़ हो, शिकायत कहाँ होगी?

    1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
    2. राष्ट्रीय आयोग
    3. राज्य आयोग
    4. ज़िला आयोग
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — राज्य आयोग

    2021 के नियमों से ज़िला आयोग ₹50 लाख तक, राज्य आयोग ₹50 लाख से अधिक ₹2 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग ₹2 करोड़ से अधिक की शिकायतें सुनता है; ₹1.5 करोड़ राज्य की सीमा में आता है। CCPA एक नियामक है, व्यक्तिगत शिकायतों के लिए न्यायनिर्णायक आयोग नहीं।
  3. अभिकथन (A): Consumer Protection Act 1986 भारत में मुख्य उपभोक्ता संरक्षण कानून बना हुआ है। कारण (R): Consumer Protection Act 2019 20 जुलाई 2020 को प्रवृत्त हुआ। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है

    A असत्य है: पाठ्यक्रम में नामित 1986 का अधिनियम Consumer Protection Act 2019 द्वारा निरसित हो चुका है, जो अब मुख्य कानून है। R सत्य है: 2019 के अधिनियम के मुख्य उपबंध 20 जुलाई 2020 को प्रवृत्त हुए, CCPA, उत्पाद दायित्व और ई-कॉमर्स जोड़ते हुए।
  4. किस मामले में व्यापारी से ज़ब्त सोने के पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्विनियोग के लिए, शक्ति के संप्रभु होने के आधार पर, राज्य को दायी नहीं माना गया?

    1. राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती (1962)
    2. कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965)
    3. एन. नागेंद्र राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1994)
    4. नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993)
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965)

    कस्तूरी लाल ने ज़ब्ती की पुलिस शक्ति पर संप्रभु उन्मुक्ति लागू की। विद्यावती ने सरकारी चालक की उपेक्षा के लिए राज्य को दायी माना, नागेंद्र राव ने संप्रभु उन्मुक्ति को सीमित किया, और नीलाबती बेहेरा ने अभिरक्षा में मृत्यु के लिए लोक-विधि प्रतिकर दिया।
  5. निम्नलिखित में से कौन-से Consumer Protection Act 2019 के ऐसे लक्षण हैं जो 1986 के अधिनियम में नहीं थे? सभी सही चुनिए।

    1. उत्पाद दायित्व पर एक अध्याय
    2. निवारण निकायों की त्रि-स्तरीय संरचना
    3. उपभोक्ता विवादों की मध्यस्थता
    4. नियामक के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — उत्पाद दायित्व पर एक अध्याय; C — उपभोक्ता विवादों की मध्यस्थता; D — नियामक के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

    CCPA, उत्पाद दायित्व और मध्यस्थता 2019 में नए हैं। त्रि-स्तरीय संरचना (ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय) 1986 के अधिनियम में भी थी; 2019 के अधिनियम ने ज़िला मंच का नाम आयोग किया।
  6. 2019 में संशोधित Motor Vehicles Act 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए देय दोष-रहित प्रतिकर है:

    1. ₹50,000
    2. ₹2 लाख
    3. ₹2.5 लाख
    4. ₹5 लाख
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — ₹5 लाख

    2019 के संशोधन ने दोष-रहित प्रतिकर मृत्यु के लिए ₹5 लाख और घोर उपहति के लिए ₹2.5 लाख निर्धारित किया। ₹50,000 धारा 140 के अंतर्गत मृत्यु का मूल दोष-रहित प्रतिकर था, और ₹2 लाख मृत्यु के लिए हिट-एंड-रन प्रतिकर है।
  7. निम्नलिखित में से कौन-से Competition (Amendment) Act 2023 द्वारा आरंभ किए गए? सभी सही चुनिए।

    1. संयोजनों के लिए 150 दिन की छोटी समग्र समीक्षा अवधि
    2. संयोजनों की अधिसूचना हेतु ₹2,000 करोड़ की सौदा-मूल्य सीमा
    3. प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग का निषेध
    4. समझौते और प्रतिबद्धताएँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — संयोजनों के लिए 150 दिन की छोटी समग्र समीक्षा अवधि; B — संयोजनों की अधिसूचना हेतु ₹2,000 करोड़ की सौदा-मूल्य सीमा; D — समझौते और प्रतिबद्धताएँ

    सौदा-मूल्य सीमा, समझौते और प्रतिबद्धताएँ, और 150 दिन की सीमा 2023 के परिवर्तन हैं। प्रभुत्व के दुरुपयोग का निषेध 2002 में अधिनियम पारित होने से धारा 4 में है।
  8. अभिकथन (A): मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रतिस्पर्धियों के बीच क्षैतिज करारों पर प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव उपधारित है। कारण (R): Competition Act 2002 के अंतर्गत सभी ऊर्ध्वाधर करार स्वतः शून्य हैं। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    धारा 3(3) के अंतर्गत A सत्य है। R असत्य है: धारा 3(4) में सूचीबद्ध ऊर्ध्वाधर करार तभी शून्य हैं जब वे प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव डालें, जो धारा 19(3) के कारकों से युक्ति के नियम द्वारा परखा जाता है।
  9. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी.पी. शांता (1995) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि:

    1. प्रतिफल के लिए चिकित्सा सेवाएँ उपभोक्ता विधि के अंतर्गत "सेवाएँ" हैं, पर पूर्णतः निःशुल्क सेवाएँ नहीं
    2. चिकित्सीय उपेक्षा का विचारण केवल आपराधिक न्यायालयों में हो सकता है
    3. केवल सरकारी अस्पताल आच्छादित हैं
    4. चिकित्सक उपभोक्ता विधि से पूर्णतः बाहर हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — प्रतिफल के लिए चिकित्सा सेवाएँ उपभोक्ता विधि के अंतर्गत "सेवाएँ" हैं, पर पूर्णतः निःशुल्क सेवाएँ नहीं

    न्यायालय ने भुगतान पर दी गई चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता विधि में लाया, जबकि सबको निःशुल्क दी गई सेवाओं को बाहर रखा। जो अस्पताल कुछ रोगियों से शुल्क लेते हैं उनके रोगी भी आच्छादित हो सकते हैं, क्योंकि निःशुल्क सेवा का भुगतान अन्य करते हैं।
  10. Consumer Protection Act 2019 के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किस धारा के अंतर्गत स्थापित है? धारा संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 10

    धारा 10 उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता तथा वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने हेतु CCPA स्थापित करती है।