अपराध विधि III: राज्य के विरुद्ध अपराध और आतंकवाद, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और कूटकरण, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, तथा दंड और पीड़ित प्रतिकर

यह अध्याय इकाई IV को पाँच मदों से पूरा करता है: राज्य के विरुद्ध अपराध और आतंकवाद, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और कूटकरण, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, और दंड के सिद्धांत तथा प्रकार, पीड़ितों के प्रतिकर सहित। यहीं भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) Indian Penal Code 1860 से सबसे अधिक हटती है: राजद्रोह समाप्त है, आतंकवाद और संगठित अपराध नए हैं, झपटमारी अलग अपराध है, और सामुदायिक सेवा एक दंड है। पीड़ित प्रतिकर सहित प्रक्रिया अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में है। मादक पदार्थों की तस्करी सामान्य संहिता से नहीं, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 से शासित है।

1. राज्य के विरुद्ध अपराध और आतंकवाद

भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या करने का प्रयत्न (BNS धारा 147, पूर्व IPC धारा 121) राज्य के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराध बना हुआ है। सबसे चर्चित परिवर्तन राजद्रोह है। IPC धारा 124A सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करने या करने के प्रयत्न को दंडित करती थी; केदार नाथ सिंह (1962) में उच्चतम न्यायालय ने उसे केवल हिंसा या लोक अव्यवस्था भड़काने की प्रवृत्ति वाले कृत्यों तक सीमित करके ही वैध माना, और एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ (मई 2022) में निर्देश दिया कि उपबंध स्थगित रखा जाए। BNS राजद्रोह को हटा देती है। उसके स्थान पर BNS धारा 152 उसे दंडित करती है जो प्रयोजनपूर्वक या जानते हुए, शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुति, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय साधनों या अन्यथा, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियाँ भड़काए या भड़काने का प्रयत्न करे, अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करे, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को संकट में डाले। इसका विषय राष्ट्र है, सरकार नहीं।

आतंकवाद और संगठित अपराध
उपबंधअंतर्वस्तु
आतंकवादी कृत्य, BNS धारा 113भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने, या लोगों में आतंक फैलाने के आशय से निर्दिष्ट साधनों से किया गया कृत्य; परिभाषा Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 की धारा 15 का अनुसरण करती है और उच्च गुणवत्ता की कूटकृत मुद्रा से मौद्रिक स्थिरता को क्षति शामिल करती है। पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पद का अधिकारी तय करता है कि मामला इस धारा के अंतर्गत दर्ज हो या UAPA के अंतर्गत
संगठित अपराध, BNS धारा 111किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से व्यक्ति या समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से निरंतर अवैध गतिविधि, जिसमें व्यपहरण, लूट, वाहन चोरी, उद्दापन, भूमि हड़पना, सुपारी हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और व्यक्तियों, मादक पदार्थों या हथियारों की तस्करी शामिल है; छोटा संगठित अपराध धारा 112 में अलग अपराध है
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, Unlawful Activities (Prevention) Act 19672004 में Prevention of Terrorism Act 2002 के निरसन के बाद से विशेष आतंकवाद-रोधी विधि (TADA 1995 में व्यपगत हो गया था); 2019 का संशोधन व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने देता है
⚠️ धारा 152 नाम बदला हुआ राजद्रोह नहीं है
राजद्रोह विधि द्वारा स्थापित सरकार की अप्रीति से रक्षा करता था। BNS धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधि से रक्षा करती है। सरकार की आलोचना, स्वयं में, उसके शब्दों के भीतर नहीं। क्या इसके व्यापक शब्दों को संकीर्ण रूप से पढ़ा जाएगा, जैसे केदार नाथ ने धारा 124A को पढ़ा, यह न्यायालयों पर है; जो विकल्प कहे "BNS राजद्रोह को नई संख्या में बनाए रखती है", वह गलत है।

2. संपत्ति के विरुद्ध अपराध

संपत्ति के अपराध, पुराने और नए
अपराधBNS (पूर्व IPC)अनिवार्य तत्व
चोरीधारा 303 (धाराएँ 378 और 379)किसी अन्य के कब्ज़े से बिना सहमति चल संपत्ति लेने का बेईमान आशय, और उस लेने हेतु उसे हटाना
झपटमारीधारा 304 (नया)ऐसी चोरी जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति से अचानक, शीघ्रता से या बलपूर्वक चल संपत्ति छीनता या झपटता है
उद्दापनधारा 308 (धारा 383)किसी व्यक्ति को साशय क्षति के भय में डालना और उससे बेईमानी से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का परिदान कराना
लूटधारा 309 (धारा 390)मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करने या उसका प्रयत्न करने, या ऐसी तात्कालिक हानि के भय से गुरुतर चोरी या उद्दापन
डकैतीधारा 310 (धारा 391)पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया या प्रयत्नित लूट
आपराधिक न्यासभंगधारा 316 (धाराएँ 405 और 406)संपत्ति या उस पर प्रभुत्व का न्यस्त होना, और न्यास के उल्लंघन में बेईमानी से दुर्विनियोग, संपरिवर्तन, उपयोग या व्ययन
छलधारा 318 (धाराएँ 415 और 420)किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना और उससे कपटपूर्वक या बेईमानी से संपत्ति का परिदान कराना, या हानि कारित करने वाला कार्य या लोप कराना; बेईमान आशय प्रलोभन के समय विद्यमान होना चाहिए
🧠 चोरी, उद्दापन, लूट, डकैती: एक सीढ़ी
चोरी बिना सहमति लेती है; उद्दापन भय से परिदान प्राप्त करता है, इसलिए "सहमति" है पर दूषित। हिंसा या तात्कालिक हानि का भय जोड़िए और दोनों लूट बन जाते हैं। संख्या जोड़िए, पाँच या अधिक, और लूट डकैती बन जाती है। आपराधिक न्यासभंग इन सबसे भिन्न है क्योंकि संपत्ति आरंभ में विधिपूर्वक न्यस्त थी; छल इसलिए भिन्न है कि पीड़ित को प्रवंचित करके संपत्ति छुड़वाई जाती है।

3. मादक पदार्थों की तस्करी और कूटकरण; लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध

मादक पदार्थों की तस्करी Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 (NDPS Act) से शासित है, जो 1961, 1971 और 1988 के संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अभिसमयों को प्रभावी बनाता है। दंड मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध है (अल्प, मध्यम और वाणिज्यिक, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)। वाणिज्यिक मात्रा वाले अपराधों में ज़मानत धारा 37 की दोहरी शर्तों के अधीन है: यह मानने के युक्तियुक्त आधार कि अभियुक्त दोषी नहीं और ज़मानत पर अपराध करने की संभावना नहीं। व्यक्ति की तलाशी पर धारा 50 का सुरक्षा उपाय लागू है, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी का अधिकार (पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, 1999)। तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2020) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि NDPS Act के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उनके समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम द्वारा वर्जित है और धारा 67 के अंतर्गत कथन दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता। सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टांपों का कूटकरण (पूर्व IPC अध्याय XII और धाराएँ 489A से 489E) BNS के एक समर्पित अध्याय में दंडित है, और उच्च गुणवत्ता की कूटकृत मुद्रा आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में भी आती है; कूटकृत व्यापार चिह्नों से Trade Marks Act 1999 के अंतर्गत निपटा जाता है।

लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधउपबंधमुख्य बिंदु
विधिविरुद्ध जमावBNS धारा 189 (IPC धारा 141)आपराधिक बल से सरकार को आतंकित करने, विधि का प्रतिरोध करने, या रिष्टि या अतिचार करने जैसे सामान्य उद्देश्य वाले पाँच या अधिक व्यक्ति
बलवापूर्व IPC धाराएँ 146 और 147विधिविरुद्ध जमाव या किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में बल या हिंसा का प्रयोग
दंगापूर्व IPC धारा 159दो या अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करना
समूहों के बीच शत्रुता बढ़ानाBNS धारा 196 (IPC धारा 153A)धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर शत्रुता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित
ℹ️ मामला-विधि में भीड़ हिंसा और घृणा भाषण
तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में उच्चतम न्यायालय ने भीड़ हिंसा के विरुद्ध निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक निर्देश दिए और संसद से विधि बनाने का आग्रह किया; BNS धारा 103(2) अब जाति या समुदाय जैसे आधारों पर सामूहिक हत्या को हत्या का विनिर्दिष्ट रूप बनाती है। घृणा भाषण पर न्यायालय ने माना है कि विद्यमान दंड उपबंध लागू हों तो पर्याप्त हैं, और पुलिस को स्वप्रेरणा से मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है।

4. दंड के सिद्धांत और प्रकार

दंड के सिद्धांत
सिद्धांतलक्ष्यसंबद्ध
निवारकअपराधी (विशिष्ट) और दूसरों (सामान्य) को अपराध से हतोत्साहित करने हेतु दंडबेंथम; दुःख और सुख का उपयोगितावादी कलन
प्रतिशोधात्मकअपकार के अनुपात में योग्य दंडकांट, हेगेल
निवारणात्मककारावास या मृत्यु द्वारा अपराधी को अपराध दोहराने में असमर्थ बनानाअक्षमीकरण
सुधारात्मकअपराधी का पुनर्वास; परिवीक्षा, पैरोल और खुली जेलेंProbation of Offenders Act 1958; मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1977)
प्रायश्चित्तात्मकअपराधी प्रायश्चित्त से प्रतिकार करता हैप्राचीन भारतीय और धार्मिक अवधारणाएँ

BNS धारा 4 दंड गिनाती है: मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर या सादा), संपत्ति का समपहरण, जुर्माना, और सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, जिसे BNSS न्यायालय द्वारा आदेशित ऐसे अवैतनिक कार्य के रूप में परिभाषित करती है जिससे समुदाय को लाभ हो, कुछ छोटे अपराधों के लिए उपलब्ध है, जिनमें पाँच हज़ार रुपये से कम मूल्य की संपत्ति लौटा दिए जाने पर छोटी चोरी की प्रथम दोषसिद्धि, मानहानि, और मत्त व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार शामिल हैं। मृत्युदंड बना हुआ है, पर केवल "विरल से विरलतम" मामलों में: बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) ने गुरुतर और शमनकारी परिस्थितियों को तौलने की शर्त पर उसकी संवैधानिकता बनाए रखी; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) ने मामलों की श्रेणियाँ बताईं; मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) ने IPC धारा 303 के अनिवार्य मृत्युदंड को रद्द किया; और मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) ने न्यायालयों से अभियुक्त की पृष्ठभूमि और सुधार पर शमनकारी सामग्री जुटाने की अपेक्षा की। आजीवन कारावास का अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है जब तक परिहार या लघुकरण न हो (गोपाल विनायक गोडसे, 1961), और भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015) ने संवैधानिक न्यायालयों को परिहार के बिना चौदह वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि देने की अनुमति दी।

🎯 "विरल से विरलतम" एक दंड-निर्धारण नियम है, सूची नहीं
बचन सिंह ने मृत्युदंड के योग्य मामलों की सूची बनाने से इनकार किया क्योंकि प्रत्येक अपराध के साथ-साथ अपराधी पर भी निर्भर है। आजीवन कारावास नियम है और मृत्यु अपवाद, जो तभी दिया जाए जब विकल्प "निस्संदेह बंद" हो। इसीलिए बाद के मामले व्यक्तिगत शमन पर बल देते हैं, और इसीलिए जो न्यायालय केवल अपराध की क्रूरता देखता है, वह त्रुटि करता है।

5. अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर

आपराधिक विधि लंबे समय तक पीड़ित को केवल साक्षी मानती रही। अब तीन मार्ग पीड़ितों को प्रतिकर देते हैं। पहला, विचारण न्यायालय अपराधी को जुर्माने से या स्वतंत्र रूप से प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है (CrPC धारा 357, अब BNSS धारा 395); हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह (1988) और अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्यायालयों को हर मामले में प्रतिकर पर विचार करना होगा। दूसरा, राज्य-वित्तपोषित पीड़ित प्रतिकर योजनाएँ, जो 2009 में CrPC धारा 357A द्वारा आईं और अब BNSS धारा 396 में हैं, विधिक सेवा प्राधिकरणों को उस स्थिति में भी प्रतिकर देने देती हैं जब अपराधी का पता न चले या पहचान न हो; निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2018) में न्यायालय ने यौन अपराधों और अम्ल हमलों की महिला पीड़ितों के लिए आदर्श योजना अपनाई। तीसरा, राज्य द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत लोक-विधि प्रतिकर: रुदुल साह (1983) ने दोषमुक्ति के बाद चौदह वर्ष के अवैध निरोध के लिए प्रतिकर दिया, नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) ने माना कि अभिरक्षा में मृत्यु के लिए संप्रभु उन्मुक्ति बचाव नहीं, और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) ने गिरफ़्तारी और अभिरक्षा पर दिशानिर्देश दिए।

  • BNSS के अंतर्गत पीड़ित के अधिकारों में अन्वेषण की प्रगति की सूचना, अभियोजन वापसी से पहले सुने जाने का अधिकार, और निर्दिष्ट अपराधों के पीड़ितों के लिए अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा या उपचार शामिल हैं।
  • अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के मूल सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1985) न्याय तक पहुँच, प्रत्यास्थापन, प्रतिकर और सहायता के पीड़ित अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय स्रोत है।
⚠️ योजना के अंतर्गत प्रतिकर हेतु दोषसिद्धि आवश्यक नहीं
अपराधी के विरुद्ध आदेशित प्रतिकर दोषसिद्धि पर निर्भर है। राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना नहीं: वह वहाँ लागू है जहाँ अपराधी का पता न चले या पहचान न हो, या जहाँ विचारण दोषमुक्ति या उन्मोचन में समाप्त हो पर पीड़ित को पुनर्वास चाहिए। दोनों मार्गों को मिलाना एक सामान्य त्रुटि है।

मुख्य बिंदु

  • राजद्रोह (IPC धारा 124A) हटा; BNS धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है; युद्ध करना BNS धारा 147 (IPC धारा 121) है।
  • आतंकवादी कृत्य (BNS धारा 113) UAPA धारा 15 का प्रतिबिंब है; संगठित अपराध (धारा 111) और छोटा संगठित अपराध (धारा 112) नए हैं।
  • संपत्ति अपराध: चोरी धारा 303, झपटमारी धारा 304 (नया), उद्दापन धारा 308, लूट धारा 309, डकैती धारा 310, आपराधिक न्यासभंग धारा 316, छल धारा 318।
  • मादक पदार्थों की तस्करी NDPS Act 1985 के अंतर्गत है (धारा 37 ज़मानत कठोरता; तूफ़ान सिंह, 2020); मुद्रा कूटकरण BNS के अपने अध्याय में और आतंकवाद की परिभाषा में है।
  • BNS धारा 4 सामुदायिक सेवा जोड़ती है; मृत्युदंड केवल विरल से विरलतम मामलों में (बचन सिंह, 1980); पीड़ित प्रतिकर BNSS धारा 395 (CrPC धारा 357) और राज्य योजना BNSS धारा 396 (CrPC धारा 357A) है।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. BNS का कौन-सा उपबंध भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करता है?

    1. धारा 147
    2. धारा 152
    3. धारा 113
    4. धारा 196
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — धारा 152

    BNS धारा 152 संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने पर नया उपबंध है। धारा 113 आतंकवादी कृत्य परिभाषित करती है, धारा 147 युद्ध करने को दंडित करती है (पूर्व IPC धारा 121), और धारा 196 समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने को दंडित करती है (पूर्व IPC धारा 153A)।
  2. अभिकथन (A): भारतीय न्याय संहिता, 2023 में राजद्रोह का अपराध नहीं है। कारण (R): BNS धारा 152 विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करने को दंडित करती है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सत्य है: IPC धारा 124A आगे नहीं लाई गई। R असत्य है: धारा 152 सरकार के प्रति अप्रीति की भाषा का प्रयोग नहीं करती; वह अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को लक्षित करती है।
  3. पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर की गई लूट है:

    1. डकैती
    2. संगठित अपराध
    3. उद्दापन
    4. बलवा
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — डकैती

    डकैती (BNS धारा 310, पूर्व IPC धारा 391) पाँच या अधिक द्वारा लूट है। उद्दापन भय से परिदान प्राप्त करना है, बलवा विधिविरुद्ध जमाव द्वारा बल का प्रयोग है, और संगठित अपराध के लिए सिंडिकेट द्वारा निरंतर अवैध गतिविधि चाहिए।
  4. संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के अध्याय में BNS द्वारा बनाया गया नया अपराध निम्नलिखित में से कौन-सा है?

    1. आपराधिक न्यासभंग
    2. उद्दापन
    3. छल
    4. झपटमारी
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — झपटमारी

    झपटमारी (BNS धारा 304) नई है: किसी व्यक्ति से चल संपत्ति का अचानक, शीघ्र या बलपूर्वक छीनना। आपराधिक न्यासभंग, छल और उद्दापन सभी दंड संहिता में थे और धाराओं 316, 318 और 308 के रूप में आते हैं।
  5. निम्नलिखित में से कौन-से BNS धारा 4 में सूचीबद्ध दंड हैं? सभी सही चुनिए।

    1. मृत्यु
    2. सामुदायिक सेवा
    3. संपत्ति का समपहरण
    4. आजीवन निर्वासन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — मृत्यु; B — सामुदायिक सेवा; C — संपत्ति का समपहरण

    धारा 4 मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समपहरण, जुर्माना और सामुदायिक सेवा गिनाती है। आजीवन निर्वासन 1955 में दंड संहिता से समाप्त कर आजीवन कारावास से प्रतिस्थापित किया गया था।
  6. तूफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2020) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि:

    1. धारा 50 के अंतर्गत अधिकार का अभियुक्त मौखिक रूप से त्याग कर सकता है
    2. अल्प मात्रा का कब्ज़ा अपराध नहीं है
    3. NDPS मामलों में ज़मानत कभी नहीं दी जा सकती
    4. NDPS Act के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उनके समक्ष संस्वीकृतियाँ अग्राह्य हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — NDPS Act के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उनके समक्ष संस्वीकृतियाँ अग्राह्य हैं

    बहुमत ने NDPS अधिकारियों को संस्वीकृतियों पर साक्ष्य अधिनियम के प्रतिबंध के अर्थ में पुलिस अधिकारी माना, इसलिए धारा 67 के अंतर्गत दर्ज कथन दोषसिद्धि के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। ज़मानत प्रतिबंधित है, वर्जित नहीं; धारा 50 अनिवार्य सुरक्षा उपाय है; और अल्प मात्रा हल्के दंड वाला अपराध है।
  7. अभिकथन (A): न्यायालय केवल "विरल से विरलतम" मामलों में मृत्युदंड दे सकता है। कारण (R): मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) में उच्चतम न्यायालय ने IPC धारा 303 के अंतर्गत अनिवार्य मृत्युदंड को रद्द किया। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। विरल से विरलतम का नियम बचन सिंह (1980) से आता है, जिसने उस सीमा के साथ मृत्युदंड को वैध माना; मिठू एक अलग निर्णय है कि न्यायिक विवेक को वर्जित करने वाला अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिक है।
  8. अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।

    1. नीलाबती बेहेरा (1993) ने माना कि अभिरक्षा में मृत्यु के लिए लोक-विधि प्रतिकर में संप्रभु उन्मुक्ति बचाव नहीं
    2. राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना, पूर्व CrPC धारा 357A, अब BNSS धारा 396 में है
    3. प्रतिकर हर मामले में केवल दोषसिद्धि के बाद ही आदेशित हो सकता है
    4. योजना के अंतर्गत प्रतिकर तब भी दिया जा सकता है जब अपराधी का पता न चले
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — नीलाबती बेहेरा (1993) ने माना कि अभिरक्षा में मृत्यु के लिए लोक-विधि प्रतिकर में संप्रभु उन्मुक्ति बचाव नहीं; B — राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना, पूर्व CrPC धारा 357A, अब BNSS धारा 396 में है; D — योजना के अंतर्गत प्रतिकर तब भी दिया जा सकता है जब अपराधी का पता न चले

    पहले तीन सही हैं। अंतिम गलत है: केवल अपराधी के विरुद्ध आदेशित प्रतिकर के लिए दोषसिद्धि चाहिए; योजना प्रतिकर और अनुच्छेद 32 तथा 226 के अंतर्गत लोक-विधि प्रतिकर के लिए नहीं।
  9. दंड का वह सिद्धांत जो अपराधी के पुनर्वास का प्रयास करता है, और परिवीक्षा तथा खुली जेलों का आधार है, है:

    1. प्रायश्चित्तात्मक
    2. प्रतिशोधात्मक
    3. सुधारात्मक
    4. निवारक
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — सुधारात्मक

    सुधारात्मक सिद्धांत अपराध को सुधारी जाने वाली स्थिति मानता है; Probation of Offenders Act 1958 इसे प्रतिबिंबित करता है। प्रतिशोध पीछे योग्यता की ओर, निवारण आगे अपराध को हतोत्साहित करने की ओर, और प्रायश्चित्त अपराधी द्वारा प्रतिकार की ओर देखता है।
  10. NDPS Act के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा वाले अपराधों में ज़मानत किस धारा की दोहरी शर्तों से शासित है? धारा संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 37

    धारा 37 अपेक्षित करती है कि न्यायालय संतुष्ट हो कि यह मानने के युक्तियुक्त आधार हैं कि अभियुक्त दोषी नहीं है और ज़मानत पर कोई अपराध करने की संभावना नहीं, ज़मानत की सामान्य सीमाओं के अतिरिक्त।