अपराध विधि II: मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

यह अध्याय इकाई IV के दो मद लेता है जो साथ आते हैं क्योंकि दोनों व्यक्ति की रक्षा करते हैं: मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (मद 4) और महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध (मद 7)। मानव वध पूरी इकाई का सबसे अधिक पूछा जाने वाला विषय है, और प्रमुख मामले, रेग बनाम गोविंदा (1876), विरसा सिंह (1958), के.एम. नानावटी (1961) और रायवरपु पुन्नय्या (1976), Indian Penal Code 1860 के अंतर्गत तय हुए थे। वे जिन सिद्धांतों को बताते हैं उनके लिए अब भी मान्य हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) सदोष मानव वध और हत्या की संरचना को अपरिवर्तित रखती है। हर BNS उपबंध उसकी पूर्व IPC धारा सहित दिया गया है; जहाँ यह अध्याय किसी उपबंध का वर्णन BNS संख्या के बिना करता है, वहाँ ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि गलत संख्या का जोखिम न हो।

1. सदोष मानव वध और हत्या

सदोष मानव वध (BNS धारा 100, पूर्व IPC धारा 299) मृत्यु कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, या इस ज्ञान से कि कृत्य से मृत्यु होना संभाव्य है, कोई कृत्य करके मृत्यु कारित करना है। हत्या (BNS धारा 101, पूर्व IPC धारा 300) चार खंडों में उच्चतर मात्रा के आशय या ज्ञान वाला सदोष मानव वध है, जब तक पाँच अपवादों में से कोई लागू न हो। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या (1976) में उच्चतम न्यायालय ने सदोष मानव वध को वंश और हत्या को उसकी प्रजाति बताया, और तीन मात्राएँ पहचानीं: हत्या (सबसे गंभीर), पुरानी धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय प्रथम मात्रा का सदोष मानव वध, और उसके दूसरे भाग के अंतर्गत द्वितीय मात्रा का।

रेग बनाम गोविंदा (1876) में न्यायमूर्ति मेलविल द्वारा की गई तुलना
सदोष मानव वध (BNS धारा 100; IPC धारा 299)हत्या (BNS धारा 101; IPC धारा 300)
(क) मृत्यु कारित करने का आशयपहला: मृत्यु कारित करने का आशय
(ख) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु होना संभाव्य होदूसरा: ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिसे अपराधी जानता हो कि उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है; तीसरा: प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षति कारित करने का आशय
(ग) यह ज्ञान कि कृत्य से मृत्यु होना संभाव्य हैचौथा: यह ज्ञान कि कृत्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि पूरी संभावना में मृत्यु कारित करेगा, और जोखिम उठाने का कोई प्रतिहेतु नहीं

अंतर संभाव्यता की मात्रा का है: सदोष मानव वध में "संभाव्य", हत्या में "प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त" और "पूरी संभावना में"। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958) ने तय किया कि तीसरा खंड कैसे लागू हो। अभियोजन को सिद्ध करना होगा कि शारीरिक क्षति उपस्थित है, उसकी प्रकृति, कि अभियुक्त ने वही विशेष क्षति पहुँचाने का आशय रखा (न कि वह आकस्मिक या किसी अन्य प्रकार की थी), और कि क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। अंतिम जाँच वस्तुनिष्ठ है और अपराधी के आशय से उसका कोई संबंध नहीं; चारों चरण सिद्ध होने पर अपराध हत्या है।

पाँच अपवाद, BNS धारा 101 में अपरिवर्तित
हत्या का अपवादशर्तें और प्रमुख प्राधिकार
गंभीर और अचानक प्रकोपनऐसे प्रकोपन से आत्मसंयम खो देना जो गंभीर और अचानक दोनों हो; कसौटी यह है कि क्या समाज के उसी वर्ग का युक्तियुक्त व्यक्ति इस प्रकार प्रकुपित होता, और शब्द या इशारे पर्याप्त हो सकते हैं। के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (AIR 1962 SC 605) में अभियुक्त को पत्नी की स्वीकारोक्ति और गोली चलाने के बीच शांत होने का समय मिला था, इसलिए अपवाद विफल हुआ और उसे हत्या का दोषी ठहराया गया
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अतिक्रमणअधिकार से आगे बढ़कर सद्भाव में, बिना पूर्वचिंतन और आवश्यकता से अधिक हानि के आशय के बिना कारित मृत्यु
शक्तियों से आगे बढ़ता लोक सेवककृत्य को विधिपूर्ण और कर्तव्य हेतु आवश्यक मानते हुए सद्भाव में, बिना वैमनस्य के
अचानक लड़ाईबिना पूर्वचिंतन, अचानक झगड़े पर आवेश की गर्मी में, अनुचित लाभ उठाए या क्रूरता किए बिना
सहमतिमारा गया व्यक्ति, अठारह वर्ष से अधिक, अपनी सहमति से मृत्यु सहता है या जोखिम उठाता है
⚠️ नानावटी को हत्या का दोषी ठहराया गया
नानावटी मामला जूरी द्वारा दोषमुक्ति के लिए याद किया जाता है, पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वह निर्णय रद्द किया और उच्चतम न्यायालय ने उसकी हत्या की दोषसिद्धि बनाए रखी, यह मानते हुए कि गोली चलाने के क्षण प्रकोपन न गंभीर और अचानक था और न तीन घंटे बीतने के बाद अपवाद के भीतर। यह भारत में युक्तियुक्त व्यक्ति की कसौटी का प्रमुख प्राधिकार है।

2. मानव शरीर के विरुद्ध अन्य अपराध

जीवन और शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
अपराधBNS (पूर्व IPC)मुख्य बिंदु
हत्या का दंडधारा 103 (धारा 302)मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माना; धारा 103(2) निर्दिष्ट आधारों पर मिलकर कार्य करने वाले पाँच या अधिक द्वारा भीड़ हत्या को आच्छादित करती है
हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वधधारा 105 (धारा 304)दो भाग: आशय से किया गया कृत्य (अधिक गंभीर) या केवल ज्ञान से
उपेक्षा से मृत्यु कारित करनाधारा 106 (धारा 304A)सदोष मानव वध की कोटि में न आने वाला उतावला या उपेक्षापूर्ण कृत्य; अधिकतम दंड IPC के दो वर्ष से बढ़कर पाँच वर्ष, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए कम अधिकतम दो वर्ष; धारा 106(2) का हिट-एंड-रन उपबंध विरोध के बाद स्थगित रखा गया। चिकित्सीय उपेक्षा के लिए घोर उपेक्षा चाहिए (जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, 2005)
आत्महत्या का दुष्प्रेरणधारा 108 (धारा 306)आत्महत्या के निकट उकसाना या साशय सहायता अपेक्षित; ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) ने अपराध को वैध माना
हत्या का प्रयत्नधारा 109 (धारा 307)हत्या का आशय या ज्ञान और उसकी दिशा में कृत्य; क्षति अनिवार्य नहीं
उपहति और घोर उपहतिपूर्व IPC धाराएँ 319 और 320उपहति शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य है; घोर उपहति आठ सूचीबद्ध प्रकारों में से एक है, जिनमें पुंसत्वहरण, किसी एक आँख या कान की दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थायी हानि, किसी अंग या जोड़ की हानि या क्षीणता, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण, अस्थिभंग या विसंधि, और जीवन को संकट में डालने वाली उपहति हैं

BNS आत्महत्या के प्रयत्न के सामान्य अपराध (IPC धारा 309) को आगे नहीं लाती; वह केवल उस प्रयत्न को दंडित करती है जो किसी लोक सेवक को उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में विवश करने या रोकने के लिए किया गया हो। यह Mental Healthcare Act 2017 की धारा 115 के अनुरूप है, जो आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को गंभीर तनाव में उपधारित करती है। व्यपहरण और अपहरण भिन्न हैं: विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण अवयस्कों और चित्त-विकृत व्यक्तियों से संबंधित है और तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति को संरक्षक की देखरेख से बाहर ले जाया जाए (दंड संहिता ने आयु लड़कों के लिए सोलह और लड़कियों के लिए अठारह रखी थी, IPC धारा 361); अपहरण किसी भी व्यक्ति से संबंधित है, बल या कपटपूर्ण साधन माँगता है, और निरंतर अपराध है जो किसी अतिरिक्त प्रयोजन के साथ ही दंडनीय है। एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1965) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि वयस्कता के निकट अवयस्क लड़की जो अभियुक्त के किसी प्रलोभन के बिना स्वेच्छा से उसके साथ चली गई, उसे "ले जाया" नहीं गया था।

🎯 उपेक्षा अब अधिक कठोरता से क्यों दंडित है
IPC धारा 304A के अंतर्गत दो वर्ष का अधिकतम दंड घोर उपेक्षापूर्ण वाहन चालन से होने वाली सड़क मौतों के लिए अपर्याप्त मानकर व्यापक रूप से आलोचित था। BNS सामान्य अधिकतम को पाँच वर्ष तक बढ़ाती है, पर चिकित्सकों के लिए निचली सीमा रखती है ताकि जैकब मैथ्यू मानक (केवल घोर उपेक्षा आपराधिक है) अभियोजन के भय से कमज़ोर न हो।

3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध

BNS का अध्याय V महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को समूहित करता है, जिन्हें दंड संहिता ने कई अध्यायों में बिखेर रखा था। विधि को दंड संहिता के दो संशोधनों ने नया रूप दिया जिन्हें BNS आगे लाती है। Criminal Law (Amendment) Act 1983 मथुरा मामले (तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1979) के बाद आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पुलिसकर्मियों को इसलिए दोषमुक्त किया था कि पीड़िता ने कोई शोर नहीं मचाया; इसने अभिरक्षा में बलात्संग और सहमति के अभाव की उपधारणा बनाई। Criminal Law (Amendment) Act 2013 दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्संग (जिसकी अपीलें मुकेश बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), 2017 में समाप्त हुईं) के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफ़ारिशों पर आया; इसने बलात्संग की परिभाषा विस्तृत की और पीछा करना, दृश्यरतिकता, अम्ल हमला और यौन उत्पीड़न के अपराध बनाए। Criminal Law (Amendment) Act 2018 ने बारह वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्संग के लिए मृत्युदंड जोड़ा।

महिलाओं के विरुद्ध प्रमुख अपराध
अपराधBNS (पूर्व IPC)मुख्य बिंदु
बलात्संगधाराएँ 63 और 64 (धाराएँ 375 और 376)सात परिस्थितियाँ, जिनमें उसकी इच्छा के विरुद्ध, सहमति के बिना, और अठारह से कम आयु होने पर सहमति सहित या बिना; वैवाहिक अपवाद केवल अठारह से कम न होने वाली पत्नी के लिए बचा है, जो इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017) को संहिताबद्ध करता है
कपटपूर्ण साधनों से मैथुनधारा 69 (नया)बलात्संग की कोटि में न आने वाला मैथुन, जो कपटपूर्ण साधनों से या पूरा करने के आशय के बिना विवाह के झूठे वचन से प्राप्त हो, रोज़गार या पदोन्नति के झूठे वचनों से प्रलोभन या पहचान छिपाकर विवाह सहित
दहेज मृत्युधारा 80 (धारा 304B)विवाह के सात वर्ष के भीतर जलने, शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु, जहाँ मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो; न्यूनतम सात वर्ष, आजीवन तक
पति या नातेदारों द्वारा क्रूरताधाराएँ 85 और 86 (धारा 498A)जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या गंभीर क्षति पहुँचाए, या संपत्ति की अवैध माँगें पूरी कराने हेतु उसे या उसके नातेदारों को विवश करने के लिए उत्पीड़न
  • पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996): अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है यदि वह विश्वास जगाए, और विचारण बंद कमरे में होने चाहिए।
  • विशेष कानून: Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 (सिविल उपचार), Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (विशाखा, 1997 का संहिताकरण), और Commission of Sati (Prevention) Act 1987।
  • लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2014): उच्चतम न्यायालय ने अम्ल की खुदरा बिक्री को विनियमित किया और अम्ल हमलों के उत्तरजीवियों के लिए प्रतिकर और उपचार का निर्देश दिया।
⚠️ वैवाहिक अपवाद समाप्त नहीं हुआ है
BNS यह अपवाद रखती है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जो अठारह से कम आयु की न हो, के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है। इंडिपेंडेंट थॉट (2017) ने अपवाद में आयु पंद्रह से बढ़ाकर अठारह की; वयस्क पत्नियों के वैवाहिक बलात्संग को अपराध बनाने का व्यापक प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष तर्कित हुआ है पर विधि नहीं है। जो विकल्प कहे कि BNS ने वैवाहिक-बलात्संग अपवाद समाप्त कर दिया, वह गलत है।

4. बच्चों के विरुद्ध अपराध

बच्चों की रक्षा BNS और विशेष कानूनों दोनों से होती है। Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 (POCSO) लिंग-निरपेक्ष है, बच्चे को अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति परिभाषित करता है, श्रेणीबद्ध अपराध बनाता है (प्रवेशन, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य हेतु बच्चे का उपयोग), अपराध और आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणाओं से सबूत का भार उलटता है, रिपोर्ट करना अनिवार्य करता है, और विशेष न्यायालयों में बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ अपेक्षित करता है; इसके 2019 के संशोधन ने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए मृत्युदंड की अनुमति दी। Prohibition of Child Marriage Act 2006 लड़कियों के लिए अठारह और लड़कों के लिए इक्कीस से कम आयु के विवाहों को बच्चे के विकल्प पर शून्यकरणीय, और तस्करी या बल के निर्दिष्ट मामलों में शून्य बनाता है। Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 बच्चों के प्रति क्रूरता को दंडित करता है और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को शासित करता है।

बच्चों की रक्षा करने वाले विशेष कानून
साधनवर्षमूल नियम
POCSO अधिनियम2012 (संशोधित 2019)अठारह से कम सभी व्यक्तियों का लिंग-निरपेक्ष संरक्षण; अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणाएँ; विशेष न्यायालय
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम2006बाल विवाह बच्चे के विकल्प पर शून्यकरणीय; जहाँ बच्चे की तस्करी हुई या बलपूर्वक ले जाया गया वहाँ शून्य
किशोर न्याय अधिनियम2015देखरेख, संरक्षण और दत्तक ग्रहण; क्रूरता के अपराध; जघन्य अपराधों के आरोपी सोलह से अठारह वर्ष के बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन
चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम1971 (संशोधित 2021)निर्दिष्ट आधारों पर वैध समापन; 2021 के संशोधन ने निर्दिष्ट श्रेणियों की महिलाओं के लिए ऊपरी सीमा चौबीस सप्ताह तक बढ़ाई
ℹ️ अठारह से कम आयु में सहमति असंगत है
BNS और POCSO दोनों के अंतर्गत अठारह से कम आयु का व्यक्ति यौन क्रिया के लिए विधिक रूप से मान्य सहमति नहीं दे सकता। इससे किशोरों के बीच सहमत संबंधों से जुड़े कठिन मामले उत्पन्न होते हैं, जिन पर न्यायालयों ने चिंता जताई है, पर कानूनी नियम स्पष्ट है और सहमति की आयु घटाई नहीं गई है।

मुख्य बिंदु

  • सदोष मानव वध BNS धारा 100 (IPC धारा 299) और हत्या BNS धारा 101 (IPC धारा 300) है; हत्या का दंड धारा 103 (IPC धारा 302) है, भीड़ हत्या धारा 103(2) में।
  • रेग बनाम गोविंदा (1876) ने अंतरों की तालिका बनाई; विरसा सिंह (1958) ने तीसरे खंड के लिए चार-चरणीय कसौटी दी; रायवरपु पुन्नय्या (1976) ने सदोष मानव वध को वंश और हत्या को प्रजाति कहा।
  • नानावटी (AIR 1962 SC 605) को हत्या का दोषी ठहराया गया: शांत होने के समय के बाद प्रकोपन गंभीर और अचानक नहीं था; पाँचों अपवाद BNS धारा 101 में आते हैं।
  • उपेक्षा से मृत्यु BNS धारा 106 (IPC धारा 304A) है जिसका अधिकतम दंड पाँच वर्ष है; आत्महत्या के प्रयत्न का सामान्य अपराध (IPC धारा 309) आगे नहीं लाया गया।
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध BNS अध्याय V में हैं: बलात्संग धाराएँ 63–64, कपटपूर्ण मैथुन धारा 69, दहेज मृत्यु धारा 80 (IPC धारा 304B), क्रूरता धाराएँ 85–86 (IPC धारा 498A); POCSO 2012 अठारह से कम सभी की रक्षा करता है।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. हत्या, जो पहले IPC धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय थी, अब किसके अंतर्गत दंडनीय है?

    1. BNS धारा 100
    2. BNS धारा 109
    3. BNS धारा 105
    4. BNS धारा 103
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — BNS धारा 103

    BNS धारा 103 हत्या के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास निर्धारित करती है। धारा 100 सदोष मानव वध परिभाषित करती है, धारा 105 हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध को दंडित करती है (पूर्व IPC धारा 304), और धारा 109 हत्या का प्रयत्न है (पूर्व IPC धारा 307)।
  2. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958) में यह जाँच कि क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, कैसी मानी गई?

    1. पीड़ित की विशेष भेद्यता का प्रश्न
    2. केवल दंड निर्धारण से संबद्ध
    3. विशुद्ध वस्तुनिष्ठ, अपराधी के आशय से असंबद्ध
    4. इस पर निर्भर कि क्या अपराधी जानता था कि क्षति घातक थी
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — विशुद्ध वस्तुनिष्ठ, अपराधी के आशय से असंबद्ध

    न्यायमूर्ति विवियन बोस ने माना कि एक बार यह दिखा दिया जाए कि अभियुक्त ने पाई गई विशेष क्षति का आशय रखा, तो वह क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थी या नहीं, यह वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष है; अभियुक्त का यह जानना या आशय रखना आवश्यक नहीं कि वह मार डालेगी।
  3. अभिकथन (A): के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की हत्या की दोषसिद्धि बनाए रखी। कारण (R): प्रकोपन को गंभीर और अचानक नहीं माना गया क्योंकि अभियुक्त के पास गोली चलाने से पहले आत्मसंयम पुनः पाने का समय था। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। पत्नी की स्वीकारोक्ति और गोली चलाने के बीच लगभग तीन घंटे का अंतराल, जिसमें उसने रिवॉल्वर लिया, विचारपूर्वकता दर्शाता था; गंभीर और अचानक प्रकोपन का अपवाद (अब BNS धारा 101 में) लागू नहीं हुआ।
  4. किस मामले ने सदोष मानव वध को वंश और हत्या को उसकी प्रजाति बताया?

    1. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958)
    2. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या (1976)
    3. जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005)
    4. रेग बनाम गोविंदा (1876)
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या (1976)

    रायवरपु पुन्नय्या में न्यायमूर्ति सरकारिया ने वंश-प्रजाति संबंध और सदोष मानव वध की तीन मात्राएँ बताईं। गोविंदा ने तुलनात्मक तालिका बनाई, विरसा सिंह ने तीसरे खंड का अर्थान्वयन किया, और जैकब मैथ्यू आपराधिक चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित है।
  5. निम्नलिखित में से कौन-से अपवाद हत्या को हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध में घटाते हैं? सभी सही चुनिए।

    1. बिना पूर्वचिंतन अचानक लड़ाई
    2. गंभीर और अचानक प्रकोपन
    3. अठारह से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति
    4. स्वैच्छिक मत्तता
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बिना पूर्वचिंतन अचानक लड़ाई; B — गंभीर और अचानक प्रकोपन; C — अठारह से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति

    प्रकोपन, अचानक लड़ाई और अठारह से अधिक के व्यक्ति की सहमति पाँच अपवादों में से तीन हैं (अन्य हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अतिक्रमण और शक्तियों से आगे बढ़ता लोक सेवक)। स्वैच्छिक मत्तता अपवाद नहीं; मत्त अपराधी पर ज्ञान आरोपित होता है।
  6. दहेज मृत्यु, जो पहले IPC धारा 304B थी, अब कहाँ है?

    1. BNS धारा 80
    2. BNS धारा 69
    3. BNS धारा 106
    4. BNS धारा 85
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — BNS धारा 80

    BNS धारा 80 दहेज मृत्यु रखती है, जिसके लिए विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु और मृत्यु से ठीक पहले दहेज संबंधी क्रूरता अपेक्षित है। धारा 85 क्रूरता (पूर्व IPC धारा 498A), धारा 69 कपटपूर्ण साधनों से मैथुन, और धारा 106 उपेक्षा से मृत्यु है।
  7. अभिकथन (A): भारतीय न्याय संहिता पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन के लिए अपवाद बनाए रखती है। कारण (R): इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017) ने सभी आयु की पत्नियों के लिए वैवाहिक-बलात्संग अपवाद रद्द कर दिया। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सत्य है: अपवाद अठारह से कम न होने वाली पत्नी के लिए बचा है। R असत्य है: इंडिपेंडेंट थॉट ने अपवाद को केवल वहाँ तक सीमित किया जहाँ वह पंद्रह और अठारह के बीच की पत्नियों पर लागू होता था; उसने वयस्क पत्नियों की स्थिति तय नहीं की।
  8. Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।

    1. बच्चे के संबंध में यह लिंग-निरपेक्ष है
    2. यह बच्चे को अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति परिभाषित करता है
    3. यह निर्दिष्ट अपराधों में अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणाएँ उठाता है
    4. यह सोलह वर्ष के बच्चे को मान्य सहमति देने देता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बच्चे के संबंध में यह लिंग-निरपेक्ष है; B — यह बच्चे को अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति परिभाषित करता है; C — यह निर्दिष्ट अपराधों में अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणाएँ उठाता है

    POCSO लिंग की परवाह किए बिना अठारह से कम सभी बच्चों की रक्षा करता है और निर्दिष्ट अपराधों में अपराध तथा आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करता है। वह अठारह से कम आयु में सहमति को मान्यता नहीं देता; सोलह वर्ष के लिए कोई अपवाद नहीं।
  9. Criminal Law (Amendment) Act 1983, जिसने अभिरक्षा में बलात्संग और सहमति के अभाव की उपधारणा आरंभ की, किस मामले के बाद आया?

    1. मुकेश बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2017)
    2. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
    3. तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979), मथुरा मामला
    4. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996)
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979), मथुरा मामला

    मथुरा मामले में पुलिसकर्मियों की दोषमुक्ति ने 1983 के संशोधन को प्रेरित किया। मुकेश 2012 के दिल्ली मामले की अंतिम अपील है जिससे 2013 का संशोधन हुआ, गुरमीत सिंह अभियोक्त्री की गवाही पर, और विशाखा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर है।
  10. दहेज मृत्यु के उपबंध के अंतर्गत मृत्यु विवाह के कितने वर्ष के भीतर होनी चाहिए? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 7

    दहेज मृत्यु (BNS धारा 80, पूर्व IPC धारा 304B) के लिए विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु, और मृत्यु से ठीक पहले दहेज संबंधी क्रूरता या उत्पीड़न अपेक्षित है; न्यूनतम दंड भी सात वर्ष है।