अपराध विधि I: आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत, अपराध के चरण और अपूर्ण अपराध, तथा साधारण अपवाद, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत

इकाई IV "अपराध विधि" है, और इसके मद कानून-निरपेक्ष हैं: दायित्व के सामान्य सिद्धांत, अपूर्ण अपराध, साधारण अपवाद, और अपराधों के वर्ग। कानून बदल गया है। 1 जुलाई 2024 से Indian Penal Code 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) ने, Code of Criminal Procedure 1973 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) ने, और Indian Evidence Act 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) ने लिया। यह अध्याय विधि को BNS के अंतर्गत वैसा पढ़ाता है जैसी वह अब है। अवधारणाएँ अधिकतर अपरिवर्तित हैं और दंड संहिता के अंतर्गत तय प्रमुख मामले सिद्धांत के लिए अब भी मान्य हैं, इसलिए हर मामला BNS उपबंध के साथ उसकी पूर्व IPC धारा सहित दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का विचारण IPC के अंतर्गत ही होता रहता है। यह अध्याय मद 1 से 3 लेता है; अगले दो अपराध और दंड लेते हैं।

1. नई आपराधिक संहिताएँ: क्या बदला और क्या नहीं

तीन प्रतिस्थापन कानून
पुराना कानूनस्थान लेने वाला (1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त)आकार
भारतीय दंड संहिता, Indian Penal Code 1860भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)511 धाराएँ घटकर 358
दंड प्रक्रिया संहिता, Code of Criminal Procedure 1973भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)531 धाराएँ
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, Indian Evidence Act 1872भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)170 धाराएँ
  • राजद्रोह (IPC धारा 124A) हटा दिया गया है। इसके स्थान पर BNS धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है, शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों से भी।
  • आतंकवाद (BNS धारा 113) और संगठित अपराध (BNS धारा 111) पहली बार सामान्य आपराधिक संहिता में आए।
  • जाति, वंश, समुदाय, लिंग, जन्म-स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे आधारों पर मिलकर कार्य करने वाले पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या (भीड़ द्वारा हत्या) BNS धारा 103(2) के अंतर्गत हत्या का विनिर्दिष्ट रूप है।
  • BNS धारा 4 में दंडों में सामुदायिक सेवा जोड़ी गई है।
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध एक अध्याय (अध्याय V) में समूहित हैं।
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द या सीमित किए गए अपराधों, जारकर्म (IPC धारा 497) और IPC धारा 377 के अंतर्गत सहमत वयस्क आचरण, का BNS में कोई समकक्ष नहीं है।
⚠️ पाठ्यक्रम के शब्द, और धारा संख्याएँ
पाठ्यक्रम "साधारण अपवाद", "दुष्प्रेरण", "मानव शरीर के विरुद्ध अपराध" आदि कहता है, किसी संहिता का नाम लिए बिना, और वे अवधारणाएँ बनी रहती हैं। संख्याएँ नहीं: साधारण अपवाद IPC धाराएँ 76 से 106 थे और अब BNS धाराएँ 14 से 44 हैं; सामान्य आशय IPC धारा 34 था और अब BNS धारा 3(5) है; आपराधिक षड्यंत्र IPC धाराएँ 120A और 120B था और अब BNS धारा 61 है; प्रयत्न IPC धारा 511 था और अब BNS धारा 62 है। 1 जुलाई 2024 के बाद किए गए अपराध के लिए वर्तमान विधि के रूप में IPC धारा उद्धृत करने वाला उत्तर पुराना है।

2. सामान्य सिद्धांत: आपराधिक कृत्य, आपराधिक मनःस्थिति, और व्यक्तिगत, सामूहिक तथा आन्वयिक दायित्व

सूत्र actus non facit reum nisi mens sit rea सामान्य नियम बताता है: कृत्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक मन भी दोषी न हो। आपराधिक कृत्य (actus reus) भौतिक तत्व है (स्वैच्छिक कार्य, या कार्य करने का विधिक कर्तव्य होने पर लोप, अपेक्षित परिस्थितियों और परिणामों तथा कारणता सहित); आपराधिक मनःस्थिति (mens rea) मानसिक तत्व है (अपराध की परिभाषा के अनुसार आशय, ज्ञान, अविवेक या उपेक्षा)। भारतीय संहिताएँ mens rea वाक्यांश का प्रयोग कम करती हैं पर "साशय", "जानते हुए", "बेईमानी से", "कपटपूर्वक" और "स्वेच्छया" जैसे शब्दों से उसे हर परिभाषा में समाहित करती हैं। जहाँ कानून मौन हो, वहाँ mens rea पूर्वधारित है जब तक स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से वर्जित न हो (नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1966); पर महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज (1965) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में सोना लाने के अपराध के लिए अधिसूचना का ज्ञान आवश्यक नहीं था।

व्यक्तिगत, सामूहिक और आन्वयिक दायित्व
दायित्व का रूपउपबंधअपेक्षा और प्राधिकार
सामान्य आशयBNS धारा 3(5) (पूर्व IPC धारा 34)साक्ष्य का नियम, अलग अपराध नहीं: कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया आपराधिक कृत्य प्रत्येक को ऐसे दायी बनाता है मानो उसने अकेले किया हो। सामान्य आशय के लिए पूर्व मनोमिलन चाहिए, जो मौके पर भी बन सकता है (महबूब शाह बनाम सम्राट, 1945); भागीदारी, पहरा देना भी, पर्याप्त है (बरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, 1925: "वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहकर प्रतीक्षा करते हैं")
विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्यBNS धारा 190 (पूर्व IPC धारा 149), BNS धारा 189 (पूर्व IPC धारा 141) में विधिविरुद्ध जमाव की परिभाषा सहितआन्वयिक दायित्व का सारवान शीर्ष: पाँच या अधिक के जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का, या जिसके होने की संभावना सदस्य जानते थे, दोषी है; पूर्व मनोमिलन आवश्यक नहीं
निगमित दायित्वसामान्य सिद्धांतकंपनी पर अनिवार्य कारावास वाले अपराधों के लिए भी अभियोजन चलाया और जुर्माना लगाया जा सकता है (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2005); उसके "निर्देशक मन और इच्छा" वालों की mens rea उस पर आरोपित होती है (इरिडियम इंडिया टेलीकॉम बनाम मोटोरोला, 2010)
🧠 आशय बनाम उद्देश्य
सामान्य आशय: कितने भी व्यक्ति (दो पर्याप्त), पूर्व मनोमिलन, और कोई अलग अपराध नहीं। सामान्य उद्देश्य: विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले पाँच या अधिक व्यक्ति, पूर्व सहमति आवश्यक नहीं, और धारा स्वयं दायित्व उत्पन्न करती है। चार अभियुक्तों वाला प्रश्न विधिविरुद्ध जमाव के उपबंध पर तब तक नहीं टिक सकता जब तक अन्य अज्ञात व्यक्ति संख्या पूरी न करें।

3. अपराध के चरण और अपूर्ण अपराध: दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न

अपराध चार चरणों से गुज़रता है: आशय, तैयारी, प्रयत्न और कारित करना। केवल आशय दंडित नहीं होता। तैयारी सामान्यतः दंडित नहीं होती क्योंकि उसे सिद्ध करना कठिन है और कर्ता अब भी लौट सकता है (locus poenitentiae), पर कुछ तैयारियाँ अपराध हैं, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध एकत्र करना और डकैती करने की तैयारी करना। प्रयत्न वहाँ विशिष्ट अपराध के अंतर्गत दंडित है जहाँ संहिता ऐसा कहे (हत्या का प्रयत्न, BNS धारा 109, पूर्व IPC धारा 307) और अन्यथा सामान्य प्रयत्न उपबंध, BNS धारा 62 (पूर्व IPC धारा 511), के अंतर्गत, अपराध की दीर्घतम अवधि के आधे तक।

तैयारी कब प्रयत्न बनती है?
प्रयत्न की कसौटीअर्थ
सामीप्यकृत्य अभिप्रेत अपराध के पर्याप्त समीप होना चाहिए; अभयानंद मिश्र (1961) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रयत्न तब आरंभ होता है जब तैयारी पूर्ण हो और अभियुक्त कारित करने की दिशा में कृत्य करे, जो अंतिम कृत्य होना आवश्यक नहीं
पश्चात्ताप का अवसरजब तक अभियुक्त अब भी स्वेच्छा से पीछे हट सकता है, आचरण तैयारी रह सकता है
अस्पष्टताकृत्य को अपराध करने के आशय को असंदिग्ध रूप से दर्शाना चाहिए
असंभवतातथ्यात्मक असंभवता बचाव नहीं: प्रयत्न उपबंध का दृष्टांत उस जेबकतरे को दोषी ठहराता है जिसे जेब खाली मिलती है
  • दुष्प्रेरण (BNS धारा 45, पूर्व IPC धारा 107) उकसाने से, षड्यंत्र में शामिल होने के बाद कृत्य या अवैध लोप से, या साशय सहायता से होता है। दुष्प्रेरक दायी है भले ही दुष्प्रेरित कृत्य कारित न हो, और कारित अपराध का दुष्प्रेरण, स्पष्ट उपबंध न होने पर, उसी अपराध का दंड वहन करता है।
  • आपराधिक षड्यंत्र (BNS धारा 61, पूर्व IPC धाराएँ 120A और 120B) दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कृत्य करने, या वैध कृत्य अवैध साधनों से करने का करार है। जहाँ उद्देश्य अपराध हो वहाँ करार स्वयं आपराधिक कृत्य है; प्रकट कृत्य केवल वहाँ चाहिए जहाँ उद्देश्य ऐसा अवैध कृत्य हो जो अपराध नहीं। षड्यंत्र प्रायः परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध होता है (केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), 1988)।
🎯 विधि अपूर्ण अपराधों को क्यों दंडित करती है
अपूर्ण अपराध खतरनाकपन और उस दोषी मन को दंडित करते हैं जिस पर कार्य किया जा चुका है, ताकि पुलिस को हानि होने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। यही तर्क बताता है कि दुष्प्रेरण और षड्यंत्र मुख्य अपराध के बिना क्यों पूर्ण हैं: करार या उकसाना स्वयं सामाजिक खतरा है, और सामूहिक आयाम सफलता की संभावना बढ़ाता है।

4. साधारण अपवाद: BNS धाराएँ 14 से 44 (पूर्व IPC धाराएँ 76 से 106)

पुरानी और नई धारा संख्याओं सहित साधारण अपवाद
अपवादBNS (IPC)नियम और प्रमुख प्राधिकार
तथ्य की भूलधाराएँ 14 और 17 (धाराएँ 76 और 79)तथ्य की, विधि की नहीं, सद्भावपूर्ण भूल उस व्यक्ति को क्षम्य बनाती है जो विधि द्वारा आबद्ध या न्यायोचित हो; ignorantia juris non excusat
दुर्घटनाधारा 18 (धारा 80)विधिपूर्ण साधनों से विधिपूर्ण रीति में उचित सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना या दुर्भाग्य
आवश्यकताधारा 19 (धारा 81)हानि कारित करने की संभावना वाला कृत्य, अन्य हानि रोकने हेतु बिना आपराधिक आशय के सद्भाव में; पर निर्दोष की हत्या के लिए आवश्यकता बचाव नहीं (आर. बनाम डडली और स्टीफ़ेंस, 1884)
शैशवधाराएँ 20 और 21 (धाराएँ 82 और 83)सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा कुछ भी अपराध नहीं (निश्चायक); सात और बारह के बीच, केवल तब जब बच्चे ने समझ की पर्याप्त परिपक्वता न पाई हो
चित्त-विकृतिधारा 22 (धारा 84)विधिक, चिकित्सीय नहीं, विकृति: कृत्य के समय उसकी प्रकृति, या कि वह गलत या विधि-विरुद्ध है, जानने में असमर्थ; मैकनॉटन नियमों (1843) पर आधारित; भार अभियुक्त पर अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक (दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य, 1964)
मत्तताधाराएँ 23 और 24 (धाराएँ 85 और 86)अनैच्छिक मत्तता जो व्यक्ति को कृत्य जानने में असमर्थ बनाए, क्षम्य है; स्वैच्छिक नहीं, और ज्ञान ऐसे आरोपित होता है मानो वह होश में था (डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशंस बनाम बियर्ड, 1920)
सहमतिधाराएँ 25 से 28 (धाराएँ 87 से 90)सहमति निर्दिष्ट शर्तों में मृत्यु या घोर उपहति से कम हानि को क्षम्य बना सकती है; भय या भ्रम के अधीन, या चित्त-विकृत व्यक्ति या बारह वर्ष से कम आयु वाले द्वारा दी गई सहमति, सहमति नहीं
प्राइवेट प्रतिरक्षाधाराएँ 34 से 44 (धाराएँ 96 से 106)अपने या दूसरे के शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा; यह खतरे की युक्तियुक्त आशंका से आरंभ होती है और उसके रहने तक रहती है; आवश्यकता से अधिक हानि नहीं; जहाँ लोक प्राधिकारियों का संरक्षण पाने का समय हो वहाँ अधिकार नहीं

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है जहाँ हमला युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका उत्पन्न करे, और संहिता में गिनाए अन्य गंभीर मामलों में, जिनमें बलात्संग के आशय से हमला, व्यपहरण या अपहरण, और अम्ल फेंकना या देना (2013 में दंड संहिता में जोड़ा गया और BNS में लाया गया) शामिल हैं। न्यायालय प्रतिक्रिया को यथार्थ रूप से परखते हैं, "सोने के तराज़ू" से नहीं: दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010) में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि जान के भय में व्यक्ति से आवश्यक बल को सटीक मापने की अपेक्षा नहीं की जाती। किशोर Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 से शासित हैं, जिसके अंतर्गत जघन्य अपराध के आरोपी सोलह से अठारह वर्ष के बच्चे पर प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद वयस्क के रूप में विचारण हो सकता है।

⚠️ चिकित्सीय विकृति विधिक विकृति नहीं है
मानसिक रोग का निदान स्वयं चित्त-विकृति अपवाद को लागू नहीं करता। प्रश्न संज्ञानात्मक है और कृत्य के क्षण पर स्थिर है: क्या अभियुक्त कृत्य की प्रकृति, या कि वह गलत या विधि-विरुद्ध है, जानता था? योजना, छिपाव और भागना सामान्यतः इस बात का साक्ष्य माने जाते हैं कि वह जानता था।

मुख्य बिंदु

  • 1 जुलाई 2024 से BNS, BNSS और BSA ने IPC 1860, CrPC 1973 और Evidence Act 1872 का स्थान लिया; पहले किए गए अपराधों का विचारण अब भी IPC के अंतर्गत होता है, और IPC-काल के मामले सिद्धांत के लिए मान्य हैं।
  • राजद्रोह (IPC धारा 124A) हटा; BNS धारा 152 संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है; आतंकवाद (धारा 113) और संगठित अपराध (धारा 111) नए हैं; भीड़ द्वारा हत्या धारा 103(2) के अंतर्गत हत्या का रूप है।
  • सामान्य आशय BNS धारा 3(5) (IPC धारा 34) है और पूर्व मनोमिलन माँगता है; सामान्य उद्देश्य BNS धारा 190 (IPC धारा 149) है और पाँच या अधिक का विधिविरुद्ध जमाव माँगता है।
  • दुष्प्रेरण BNS धारा 45 (IPC धारा 107), षड्यंत्र BNS धारा 61 (IPC धाराएँ 120A–120B), प्रयत्न BNS धारा 62 (IPC धारा 511); तथ्यात्मक असंभवता प्रयत्न का बचाव नहीं।
  • साधारण अपवाद BNS धाराएँ 14–44 (IPC धाराएँ 76–106) हैं: चित्त-विकृति धारा 22 (IPC धारा 84) मैकनॉटन कसौटी पर विधिक विकृति है; प्राइवेट प्रतिरक्षा धाराएँ 34–44 (IPC धाराएँ 96–106)।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने किस तिथि से Indian Penal Code 1860 का स्थान लिया?

    1. 1 जनवरी 2024
    2. 25 दिसंबर 2023
    3. 1 जुलाई 2024
    4. 1 अप्रैल 2025
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 जुलाई 2024

    तीनों नए आपराधिक कानून (BNS, BNSS और BSA) 1 जुलाई 2024 को एक साथ प्रवृत्त हुए। उन्हें दिसंबर 2023 में अनुमति मिली थी, पर अनुमति प्रारंभ नहीं है; 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC से शासित रहते हैं।
  2. साधारण अपवाद, जो पहले IPC धाराएँ 76 से 106 थे, अब कहाँ हैं?

    1. BNS धाराएँ 14 से 44
    2. BNS धाराएँ 100 से 146
    3. BNS धाराएँ 45 से 62
    4. BNS धाराएँ 1 से 13
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — BNS धाराएँ 14 से 44

    BNS का अध्याय III, धाराएँ 14 से 44, साधारण अपवादों को IPC धाराओं 76 से 106 के उसी क्रम में रखता है। धाराएँ 45 से 62 दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न, धारा 100 से आगे मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, और धाराएँ 1 से 13 प्रारंभिक उपबंध और दंड आच्छादित करती हैं।
  3. अभिकथन (A): बरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट (1925) ने एक व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराया यद्यपि वह बाहर खड़ा था और उसने घातक गोली नहीं चलाई। कारण (R): सामान्य आशय के उपबंध (IPC धारा 34, अब BNS धारा 3(5)) के अंतर्गत सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए गए आपराधिक कृत्य का हर भागीदार ऐसे दायी है मानो उसने अकेले किया हो। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। प्रिवी काउंसिल ने माना कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में पहरा देना भागीदारी था: "वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहकर प्रतीक्षा करते हैं"। यह सिद्धांत BNS धारा 3(5) में अपरिवर्तित आता है।
  4. आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का पुरानी और नई संहिताओं के अंतर्गत सही युग्म कौन-सा है?

    1. IPC धारा 511, अब BNS धारा 45
    2. IPC धारा 107, अब BNS धारा 61
    3. IPC धाराएँ 120A और 120B, अब BNS धारा 61
    4. IPC धाराएँ 120A और 120B, अब BNS धारा 62
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — IPC धाराएँ 120A और 120B, अब BNS धारा 61

    षड्यंत्र IPC धाराओं 120A (परिभाषा) और 120B (दंड) से BNS धारा 61 में गया। दुष्प्रेरण IPC धारा 107 से BNS धारा 45 में, और सामान्य प्रयत्न उपबंध IPC धारा 511 से BNS धारा 62 में गया।
  5. साधारण अपवादों के अंतर्गत किस आयु से कम के बच्चे द्वारा किया गया कृत्य निश्चायक रूप से अपराध नहीं है?

    1. बारह वर्ष
    2. दस वर्ष
    3. सोलह वर्ष
    4. सात वर्ष
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — सात वर्ष

    सात से कम आयु में अक्षमता की उपधारणा निश्चायक है (BNS धारा 20, पूर्व IPC धारा 82)। सात और बारह के बीच यह खंडनीय है: बच्चा तभी संरक्षित है जब उसने समझ की पर्याप्त परिपक्वता न पाई हो (BNS धारा 21, पूर्व IPC धारा 83)। सोलह Juvenile Justice Act के जघन्य-अपराध मूल्यांकन से संबंधित है।
  6. भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा किए गए उल्लेखनीय परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन-से हैं? सभी सही चुनिए।

    1. सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ा गया है
    2. आतंकवाद और संगठित अपराध सामान्य संहिता में परिभाषित हैं
    3. IPC धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का अपराध हटा दिया गया है
    4. प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ा गया है; B — आतंकवाद और संगठित अपराध सामान्य संहिता में परिभाषित हैं; C — IPC धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का अपराध हटा दिया गया है

    राजद्रोह हटाया गया (इसके स्थान पर BNS धारा 152 संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है), धारा 4 में सामुदायिक सेवा जोड़ी गई, और आतंकवाद (धारा 113) तथा संगठित अपराध (धारा 111) नए हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा BNS धाराओं 34 से 44 में अक्षुण्ण है।
  7. अभिकथन (A): भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध करने की तैयारी सामान्यतः दंडनीय है। कारण (R): तथ्यात्मक असंभवता प्रयत्न के आरोप का बचाव नहीं है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A असत्य है, पर R सत्य है

    A असत्य है: तैयारी सामान्यतः दंडित नहीं होती, क्योंकि उसे सिद्ध करना कठिन है और कर्ता अब भी पीछे हट सकता है; केवल निर्दिष्ट तैयारियाँ, जैसे युद्ध या डकैती की, अपराध हैं। R सत्य है: प्रयत्न उपबंध (IPC धारा 511, अब BNS धारा 62) का दृष्टांत उस जेबकतरे को दोषी ठहराता है जिसे जेब खाली मिलती है।
  8. चित्त-विकृति के बचाव (BNS धारा 22, पूर्व IPC धारा 84) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।

    1. कोई भी चिकित्सीय रूप से निदानित मानसिक रोग इसे स्वतः संतुष्ट करता है
    2. यह मैकनॉटन नियमों (1843) पर आधारित है
    3. प्रासंगिक समय कृत्य का समय है
    4. अभियुक्त को इसे युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होगा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — यह मैकनॉटन नियमों (1843) पर आधारित है; C — प्रासंगिक समय कृत्य का समय है

    कसौटी मैकनॉटन से आती है और कृत्य के क्षण को देखती है। यह विधिक, चिकित्सीय नहीं, विकृति है, इसलिए केवल निदान पर्याप्त नहीं; और अभियुक्त का भार केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक है, जैसा दह्याभाई (1964) ने माना, युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण नहीं।
  9. महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज (1965) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि:

    1. पारगमन में किए गए अपराध के लिए विदेशी पर अभियोजन नहीं चल सकता
    2. अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में सोना लाने के अपराध के लिए अधिसूचना का ज्ञान आवश्यक नहीं था
    3. विदेशी के लिए विधि की अनभिज्ञता पूर्ण बचाव है
    4. mens rea बिना अपवाद हर कानूनी अपराध का अनिवार्य तत्व है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में सोना लाने के अपराध के लिए अधिसूचना का ज्ञान आवश्यक नहीं था

    न्यायालय ने RBI अधिसूचना के साथ पठित Foreign Exchange Regulation Act के अंतर्गत अपराध को कठोर दायित्व का माना, इसलिए अभियुक्त की अधिसूचना से अनभिज्ञता उसके काम नहीं आई। यह आवश्यक निहितार्थ से mens rea के अपवर्जन का प्रमुख भारतीय प्राधिकार है।
  10. BNS के अंतर्गत विधिविरुद्ध जमाव बनाने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 5

    विधिविरुद्ध जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव है जिसका सामान्य उद्देश्य BNS धारा 189 (पूर्व IPC धारा 141) में सूचीबद्ध हो। इसके विपरीत सामान्य आशय केवल दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है।