अंतरराष्ट्रीय लोक विधि II: संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा, WTO, और अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि तथा उसका कार्यान्वयन
1. संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 26 जून 1945 को सैन फ़्रांसिस्को में हस्ताक्षरित हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को प्रवृत्त हुआ। अनुच्छेद 2 उसके सिद्धांत बताता है: संप्रभु समानता, दायित्वों का सद्भावपूर्ण पालन, शांतिपूर्ण निपटारा, किसी राज्य की प्रादेशिक अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल की धमकी या प्रयोग का निषेध (अनुच्छेद 2(4)), और अनिवार्यतः घरेलू अधिकारिता के मामलों में अहस्तक्षेप (अनुच्छेद 2(7)), जो अध्याय VII के प्रवर्तन उपायों पर प्रभाव नहीं डालता। अनुच्छेद 2(4) के केवल अपवाद हैं सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध आत्मरक्षा (अनुच्छेद 51), जब तक सुरक्षा परिषद् कार्रवाई न करे, और अध्याय VII के अंतर्गत सुरक्षा परिषद् द्वारा प्राधिकृत बल।
| प्रमुख अंग | संरचना और प्रमुख नियम |
|---|---|
| महासभा | सभी सदस्य, प्रत्येक का एक मत; महत्त्वपूर्ण प्रश्न दो-तिहाई से (अनुच्छेद 18); संकल्प सिफ़ारिशें हैं; Uniting for Peace संकल्प 377 (1950) सुरक्षा परिषद् के गतिरोध में उसे कार्य करने देता है |
| सुरक्षा परिषद् | पंद्रह सदस्य, पाँच स्थायी (चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका); सारवान निर्णयों को स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित नौ मत चाहिए (अनुच्छेद 27(3)), जो वीटो है; मतदान से विरत रहना वीटो नहीं माना जाता; अध्याय VII के निर्णय सभी सदस्यों को बाँधते हैं (अनुच्छेद 25) |
| आर्थिक और सामाजिक परिषद् | महासभा द्वारा निर्वाचित चौवन सदस्य; विशेषीकृत एजेंसियों का समन्वय |
| न्यासिता परिषद् | अंतिम न्यास क्षेत्र पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद 1 नवंबर 1994 को संचालन स्थगित |
| सचिवालय | महासचिव के नेतृत्व में, जिनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफ़ारिश पर महासभा करती है; शांति के लिए खतरों को परिषद् के ध्यान में ला सकते हैं (अनुच्छेद 99) |
| अंतरराष्ट्रीय न्यायालय | महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा अलग-अलग मतदान से नौ वर्ष के लिए निर्वाचित पंद्रह न्यायाधीश; आसन हेग में; इसकी संविधि चार्टर का अभिन्न भाग है |
2. अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा
चार्टर का अनुच्छेद 33 शांति को संकट में डालने वाले विवाद के पक्षकारों को बातचीत, जाँच, मध्यस्थता, सुलह, विवाचन, न्यायिक निपटारा, क्षेत्रीय एजेंसियों का आश्रय या अपनी पसंद के अन्य शांतिपूर्ण साधनों से समाधान खोजने के लिए बाध्य करता है। राजनयिक पद्धतियाँ परिणाम पक्षकारों पर छोड़ती हैं; विवाचन और न्यायिक निपटारा बाध्यकारी निर्णय देते हैं। बल से कम स्तर पर राज्य दबावकारी पर वैध उपाय भी अपनाते हैं: प्रतिशोध (retorsion, अमैत्रीपूर्ण पर वैध कृत्य), और प्रत्युपाय (पूर्व अपकार के उत्तर में किए गए अन्यथा अवैध कृत्य, जो आनुपातिक होने चाहिए)।
| ICJ अधिकारिता का शीर्ष | आधार |
|---|---|
| विशेष करार (compromis) | अनुच्छेद 36(1): पक्षकार करार द्वारा कोई विशेष विवाद संदर्भित करते हैं |
| समझौताकारी खंड | अनुच्छेद 36(1): प्रवृत्त संधि न्यायालय को संदर्भ का उपबंध करती है, जैसे Vienna Convention on Consular Relations के वैकल्पिक प्रोटोकॉल ने भारत बनाम पाकिस्तान (जाधव मामला, 2019) में किया |
| वैकल्पिक खंड घोषणाएँ | अनुच्छेद 36(2): राज्य उसी दायित्व को स्वीकारने वाले किसी अन्य राज्य के संबंध में अनिवार्य अधिकारिता स्वीकार करते हैं, प्रायः आरक्षणों सहित; भारत की घोषणा राष्ट्रमंडल राज्यों के साथ विवादों को अपवर्जित करती है |
| forum prorogatum | कार्यवाही आरंभ होने के बाद प्रत्यर्थी के आचरण से अनुमानित सहमति |
| परामर्शी अधिकारिता | संविधि का अनुच्छेद 65 और चार्टर का अनुच्छेद 96: महासभा, सुरक्षा परिषद् या प्राधिकृत एजेंसियों के अनुरोध पर विधिक प्रश्नों पर मत; बाध्यकारी नहीं |
3. विश्व व्यापार संगठन
WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश करार (1994) द्वारा हुई, जिसने उरुग्वे दौर समाप्त किया और General Agreement on Tariffs and Trade (1947) का स्थान लिया। इसके मूल दायित्व हैं सर्वाधिक-अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र व्यवहार (GATT अनुच्छेद I: एक सदस्य को दिया गया लाभ सभी को देना होगा), राष्ट्रीय व्यवहार (अनुच्छेद III: बाज़ार में प्रवेश के बाद आयातित वस्तुओं से समान घरेलू वस्तुओं की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार नहीं होना चाहिए), और प्रशुल्क बंधन। अपवादों में क्षेत्रीय व्यापार करार (अनुच्छेद XXIV), लोक नैतिकता, स्वास्थ्य और संरक्षण हेतु सामान्य अपवाद (अनुच्छेद XX), और सुरक्षा अपवाद (अनुच्छेद XXI) हैं। संलग्न करारों में सेवाओं पर GATS और बौद्धिक संपदा पर TRIPS शामिल हैं।
- विवाद निपटारा समझ परामर्श, फिर पैनल, फिर विधि के बिंदुओं पर अपीलीय निकाय में अपील का उपबंध करती है, और रिपोर्टें विवाद निपटारा निकाय द्वारा "नकारात्मक सहमति" से अपनाई जाती हैं (अपनाई जाती हैं जब तक सभी सदस्य न अपनाने पर सहमत न हों)।
- अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से कार्य नहीं कर पा रहा, जब उसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ और नियुक्तियाँ अवरुद्ध रहीं; "शून्य में" अपील की गई पैनल रिपोर्ट अपनाई नहीं जा सकती।
- कुछ सदस्य DSU के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बहु-पक्षीय अंतरिम अपील विवाचन व्यवस्था (MPIA) को अस्थायी उपाय के रूप में प्रयोग करते हैं; भारत इसमें शामिल नहीं हुआ।
- उपचार भावी होते हैं: असंगत उपाय की वापसी, फिर प्रतिकर, फिर रियायतों का प्राधिकृत निलंबन (प्रतिशोध)।
4. अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि: अभिसमय और प्रोटोकॉल
अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि (सशस्त्र संघर्ष की विधि, jus in bello) युद्ध के साधनों और पद्धतियों को सीमित करती है और उनकी रक्षा करती है जो शत्रुता में भाग नहीं लेते या अब नहीं लेते। यह सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होती है, बल-प्रयोग की वैधता (jus ad bellum) चाहे जो हो। इसकी दो ऐतिहासिक धाराएँ हैं शत्रुता के संचालन पर हेग विधि (1899 और 1907 के हेग अभिसमय) और पीड़ितों के संरक्षण पर जिनेवा विधि। मार्टेंस खंड, जो पहली बार 1899 के हेग अभिसमय की प्रस्तावना में आया, उपबंधित करता है कि अनाच्छादित मामलों में नागरिक और लड़ाके मानवता के सिद्धांतों और लोक अंतरात्मा के निर्देशों के संरक्षण में रहते हैं।
| साधन | संरक्षण या विनियमन |
|---|---|
| जिनेवा अभिसमय I (1949) | क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायल और बीमार |
| जिनेवा अभिसमय II (1949) | समुद्र में सशस्त्र बलों के घायल, बीमार और पोतभग्न सदस्य |
| जिनेवा अभिसमय III (1949) | युद्धबंदी |
| जिनेवा अभिसमय IV (1949) | युद्धकाल में नागरिक व्यक्ति, अधिकृत क्षेत्र सहित |
| साझा अनुच्छेद 3 | "अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के नहीं" सशस्त्र संघर्षों में न्यूनतम संरक्षण; "लघु रूप में अभिसमय" |
| अतिरिक्त प्रोटोकॉल I (1977) | अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष, अनुच्छेद 1(4) द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति युद्धों तक विस्तारित; भेद, आनुपातिकता और सावधानियों को संहिताबद्ध करता है |
| अतिरिक्त प्रोटोकॉल II (1977) | राज्य के बलों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले संगठित सशस्त्र समूहों के बीच गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष |
| अतिरिक्त प्रोटोकॉल III (2005) | रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के साथ एक अतिरिक्त विशिष्ट चिह्न, रेड क्रिस्टल |
- भेद: पक्षों को सदा नागरिकों और लड़ाकों के बीच तथा नागरिक वस्तुओं और सैन्य लक्ष्यों के बीच भेद करना होगा।
- आनुपातिकता: आक्रमण निषिद्ध है यदि अपेक्षित आनुषंगिक नागरिक हानि प्रत्याशित ठोस और प्रत्यक्ष सैन्य लाभ की तुलना में अत्यधिक हो।
- सावधानी, सैन्य आवश्यकता और मानवता (अनावश्यक क्षति या अनावश्यक पीड़ा नहीं) मूल सिद्धांतों को पूर्ण करते हैं।
5. IHL का कार्यान्वयन: तंत्र और चुनौतियाँ
राज्य साझा अनुच्छेद 1 में सभी परिस्थितियों में अभिसमयों का "सम्मान करने और सम्मान सुनिश्चित करने" का वचन देते हैं। तंत्र हैं राष्ट्रीय विधान और सैन्य नियमावलियाँ, प्रसार और प्रशिक्षण, संरक्षक-शक्ति व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (जो बंदियों से मिलती है और तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है), प्रोटोकॉल I के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानवीय तथ्यान्वेषण आयोग, और व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व। गंभीर उल्लंघनों पर सार्वभौमिक अधिकारिता है, अपराधियों को खोजने और उन पर विचारण करने या उन्हें सौंपने के दायित्व सहित। पूर्व यूगोस्लाविया (1993) और रवांडा (1994) के तदर्थ अधिकरण और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय युद्ध अपराधों का अभियोजन करते हैं; Prosecutor v Tadić (1995) में यूगोस्लाव अधिकरण ने गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष को सरकारी प्राधिकारियों और संगठित सशस्त्र समूहों के बीच या ऐसे समूहों के बीच दीर्घकालिक सशस्त्र हिंसा के रूप में परिभाषित किया।
| चुनौती | यह अनुपालन को क्यों कमज़ोर करती है |
|---|---|
| गैर-राज्य सशस्त्र समूह | वे साझा अनुच्छेद 3 और रूढ़ि से बंधे हैं पर उन्होंने सहमति नहीं दी और प्रायः अनुशासन लागू करने वाली कमान संरचनाओं का अभाव होता है |
| संघर्षों का वर्गीकरण | राज्य विधि के प्रयोग से बचने के लिए सशस्त्र संघर्ष के अस्तित्व से इनकार करते हैं, और अंतरराष्ट्रीयकृत संघर्ष रेखा धुंधली करते हैं |
| नगरीय और असममित युद्ध | लड़ाके नागरिकों में घुलमिल जाते हैं, जिससे भेद और आनुपातिकता लागू करना कठिन होता है |
| नई प्रौद्योगिकियाँ | साइबर संचालन, सशस्त्र ड्रोन और स्वायत्त हथियार आरोपण और मानवीय नियंत्रण के प्रश्न उठाते हैं |
| प्रवर्तन अंतराल | कोई स्थायी प्रवर्तन निकाय नहीं; राष्ट्रीय अभियोजन और ऐसे न्यायालय पर निर्भरता जिसकी अधिकारिता अनेक राज्य स्वीकार नहीं करते |
मुख्य बिंदु
- चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को प्रवृत्त हुआ; अनुच्छेद 2(4) बल का निषेध करता है, केवल आत्मरक्षा (अनुच्छेद 51) और अध्याय VII प्राधिकरण के अपवादों सहित; वीटो अनुच्छेद 27(3) में है।
- ICJ अधिकारिता सहमति पर टिकी है: विशेष करार या संधि खंड (अनुच्छेद 36(1)), वैकल्पिक खंड (अनुच्छेद 36(2)), forum prorogatum; अनुच्छेद 65 के अंतर्गत परामर्शी मत बाध्यकारी नहीं।
- WTO 1 जनवरी 1995 से है; MFN (GATT अनुच्छेद I) और राष्ट्रीय व्यवहार (अनुच्छेद III) इसका मूल हैं; अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है और भारत MPIA से बाहर है।
- चार जिनेवा अभिसमय (1949), साझा अनुच्छेद 3, अतिरिक्त प्रोटोकॉल I और II (1977) और III (2005, रेड क्रिस्टल); भारत अभिसमयों का पक्षकार है (Geneva Conventions Act 1960) पर प्रोटोकॉल या रोम संविधि का नहीं।
- कार्यान्वयन साझा अनुच्छेद 1, ICRC, गंभीर उल्लंघनों पर सार्वभौमिक अधिकारिता और अंतरराष्ट्रीय अधिकरणों पर निर्भर है; गैर-राज्य समूह, वर्गीकरण, नगरीय युद्ध और प्रौद्योगिकी इसकी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
1949 का कौन-सा जिनेवा अभिसमय युद्धबंदियों से संबंधित है?
उत्तर देखें
उत्तर: B — तृतीय जिनेवा अभिसमय
GC III युद्धबंदियों को आच्छादित करता है। GC I क्षेत्र में घायल और बीमार, GC II समुद्र में घायल, बीमार और पोतभग्न, और GC IV अधिकृत क्षेत्र सहित नागरिकों को।जिनेवा अभिसमयों का अतिरिक्त प्रोटोकॉल III (2005):
उत्तर देखें
उत्तर: D — एक अतिरिक्त विशिष्ट चिह्न, रेड क्रिस्टल, अपनाया
प्रोटोकॉल III ने रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के साथ रेड क्रिस्टल जोड़ा। गैर-अंतरराष्ट्रीय संघर्ष साझा अनुच्छेद 3 और प्रोटोकॉल II से, ICC 1998 की रोम संविधि से, और परमाणु हथियार अलग संधियों से आच्छादित हैं।ICJ की अनिवार्य अधिकारिता स्वीकार करने की घोषणाएँ करने वाले राज्य ऐसा किसके अंतर्गत करते हैं?
उत्तर देखें
उत्तर: A — ICJ संविधि का अनुच्छेद 36(2)
अनुच्छेद 36(2), वैकल्पिक खंड, पारस्परिकता के आधार पर अधिकारिता स्वीकार करने की घोषणाओं की अनुमति देता है। अनुच्छेद 65 परामर्शी मतों, अनुच्छेद 94 निर्णयों के अनुपालन, और अनुच्छेद 33 शांतिपूर्ण साधनों की सूची से संबंधित है।अभिकथन (A): भारत 1949 के जिनेवा अभिसमयों को लागू करने को बाध्य है और राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उनके गंभीर उल्लंघनों को दंडित करता है। कारण (R): भारत ने 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल I और II का अनुसमर्थन किया है। सही विकल्प चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
A सत्य है: भारत ने 1950 में अभिसमयों का अनुसमर्थन किया और Geneva Conventions Act 1960 अधिनियमित किया। R असत्य है: भारत अतिरिक्त प्रोटोकॉल I और II का पक्षकार नहीं है।चार्टर के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं? सभी सही चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — न्यासिता परिषद्; B — अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
छह प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद्, ECOSOC, न्यासिता परिषद्, ICJ और सचिवालय हैं। मानव अधिकार परिषद् (2006) महासभा का सहायक निकाय है, और WTO प्रमुख अंगों की संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था से बाहर एक पृथक् संगठन है।यह सिद्धांत कि किसी WTO सदस्य द्वारा एक सदस्य को दिया गया लाभ सभी अन्य सदस्यों को देना होगा, है:
उत्तर देखें
उत्तर: B — GATT अनुच्छेद I के अंतर्गत सर्वाधिक-अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र व्यवहार
MFN व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव का निषेध करता है। राष्ट्रीय व्यवहार आयातित और समान घरेलू वस्तुओं के बीच भेदभाव का निषेध करता है; अनुच्छेद XX और XXI ऐसे अपवाद हैं जो अन्यथा असंगत उपायों को उचित ठहरा सकते हैं।IHL के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — यह सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होती है, संघर्ष चाहे किसी ने आरंभ किया हो; B — मार्टेंस खंड उन स्थितियों में व्यक्तियों की रक्षा करता है जो विशिष्ट नियमों से आच्छादित नहीं; D — साझा अनुच्छेद 3 अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के नहीं सशस्त्र संघर्षों पर लागू होता है
IHL सभी पक्षों को समान रूप से बाँधती है, साझा अनुच्छेद 3 गैर-अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को आच्छादित करता है, और मार्टेंस खंड मानवता के सिद्धांतों से रिक्तियाँ भरता है। दायित्व पारस्परिक नहीं हैं: एक पक्ष का उल्लंघन दूसरे को मुक्त नहीं करता, और संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोध निषिद्ध है।अभिकथन (A): अपील की गई WTO पैनल रिपोर्टें वर्तमान में अनेक विवादों में अपनाई नहीं जा सकतीं। कारण (R): दिसंबर 2019 से अपीलीय निकाय के पास अपीलें सुनने हेतु आवश्यक सदस्य नहीं हैं। सही विकल्प चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। निष्क्रिय अपीलीय निकाय में अपील की गई रिपोर्ट "शून्य में" लंबित रहती है, इसलिए अपनाई नहीं जा सकती; MPIA केवल उसमें शामिल सदस्यों को विकल्प देता है।जाधव मामले (भारत बनाम पाकिस्तान, 2019) में ICJ ने किसका उल्लंघन पाया?
उत्तर देखें
उत्तर: D — Vienna Convention on Consular Relations का अनुच्छेद 36
न्यायालय ने माना कि पाकिस्तान ने जाधव को उनके कांसुलर अधिकारों की सूचना नहीं दी और भारत को कांसुलर पहुँच नहीं दी, जो Vienna Convention on Consular Relations के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन था, और दोषसिद्धि तथा दंड के प्रभावी पुनर्विलोकन और पुनर्विचार का निर्देश दिया।अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
उत्तर देखें
उत्तर: 15
ICJ में पंद्रह न्यायाधीश होते हैं, जो महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में पूर्ण बहुमत से नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं, और कोई दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्रीयता के नहीं होते।