अंतरराष्ट्रीय लोक विधि I: परिभाषा, प्रकृति और आधार, स्रोत, मान्यता, राष्ट्रीयता, शरणार्थी और IDP, तथा प्रत्यर्पण और शरण

इकाई III "अंतरराष्ट्रीय लोक विधि और IHL" है। यह अध्याय इसके पहले पाँच मद लेता है: अंतरराष्ट्रीय विधि की परिभाषा, प्रकृति और आधार; उसके स्रोत; राज्यों और सरकारों की मान्यता; राष्ट्रीयता, आप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति; तथा प्रत्यर्पण और शरण। इस सामग्री पर प्रश्न प्रायः अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38, ICJ और उसके पूर्ववर्ती के प्रमुख मामलों, और उन संधियों पर भारत की स्थिति से संबंधित होते हैं जिनमें वह शामिल नहीं हुआ। अगला अध्याय संयुक्त राष्ट्र, विवाद निपटारा, WTO और अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि लेता है।

1. परिभाषा, प्रकृति और आधार

ओपनहाइम ने अंतरराष्ट्रीय विधि को उन रूढ़िगत और अभिसमयात्मक नियमों का समूह बताया जिन्हें सभ्य राज्य आपसी व्यवहार में विधिक रूप से बाध्यकारी मानते हैं। यह परिभाषा अब बहुत संकीर्ण है: अंतरराष्ट्रीय संगठन और कुछ प्रयोजनों के लिए व्यक्ति और निगम भी इसके विषय हैं, जैसा ICJ ने Reparation for Injuries परामर्शी मत (1949) में संयुक्त राष्ट्र के लिए माना। यह "विधि" है भी या नहीं, इस पर ऑस्टिन ने संदेह किया, जिन्होंने इसे वास्तविक नैतिकता कहा क्योंकि इसमें न संप्रभु है न शास्ति। हार्ट का उत्तर है कि इसमें विकसित व्यवस्था के द्वितीयक नियम नहीं हैं, पर फिर भी यह बाध्यकारी मान्य नियमों का समूह है; अधिकांश राज्य अधिकांश समय इसके अधिकांश भाग का पालन करते हैं।

प्रकृति और आधार: बहसें
प्रश्नस्थितियाँ
बाध्यता का आधारसहमति (प्रत्यक्षवाद: राज्य केवल उसी से बंधे जिस पर वे सहमत हों, संधियों में स्पष्ट या रूढ़ि में मौन रूप से) बनाम प्राकृतिक विधि (उच्चतर विधि राज्यों को बाँधती है); आधुनिक व्यवहार jus cogens जोड़ता है, जिसे कोई सहमति हटा नहीं सकती
राष्ट्रीय विधि से संबंधएकत्ववाद (एक विधिक व्यवस्था; अंतरराष्ट्रीय विधि अभिभावी हो सकती है) बनाम द्वैतवाद (दो पृथक् व्यवस्थाएँ; अंतरराष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि में रूपांतरण चाहिए)
भारत का व्यवहारसंधियों के लिए मोटे तौर पर द्वैतवादी: अनुच्छेद 253 संसद को उन्हें लागू करने हेतु विधि बनाने देता है, और जॉली जॉर्ज वर्गीज़ बनाम बैंक ऑफ़ कोचीन (1980) ने माना कि असंनिविष्ट संधि राष्ट्रीय विधि पर अभिभावी नहीं; पर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) ने असंगत राष्ट्रीय विधि न होने पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों को मूल अधिकारों में पढ़ा, और अनुच्छेद 51(ग) अंतरराष्ट्रीय विधि के सम्मान का निर्देश देता है
⚠️ jus cogens और erga omnes एक नहीं हैं
jus cogens (अनुच्छेद 53, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) एक अनुल्लंघनीय मानक है जिससे कोई विचलन अनुमत नहीं; उससे टकराने वाली संधि शून्य है। erga omnes दायित्व समग्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति होते हैं, अतः हर राज्य का उनकी रक्षा में हित है (Barcelona Traction, 1970)। नरसंहार का निषेध दोनों है, पर अवधारणाएँ भिन्न प्रश्नों का उत्तर देती हैं: वैधता बनाम सुने जाने का अधिकार।

2. स्रोत: ICJ संविधि का अनुच्छेद 38

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का अनुच्छेद 38(1) न्यायालय को लागू करने का निर्देश देता है (क) अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, (ख) अंतरराष्ट्रीय रूढ़ि, विधि के रूप में स्वीकृत सामान्य व्यवहार के साक्ष्य के रूप में, (ग) सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के सामान्य सिद्धांत, और (घ) अनुच्छेद 59 के अधीन, विधि के नियमों के निर्धारण के सहायक साधनों के रूप में न्यायिक निर्णय और सर्वोच्च योग्य विधिवेत्ताओं की शिक्षाएँ। अनुच्छेद 38(2) पक्षकारों की सहमति पर ex aequo et bono निर्णय की अनुमति देता है। अनुच्छेद 59 उपबंधित करता है कि निर्णय केवल पक्षकारों को और उसी मामले के संबंध में बाँधता है, इसलिए कोई औपचारिक stare decisis नहीं है।

रूढ़ि पर प्रमुख मामले
मामलारूढ़ि पर नियम
एस.एस. लोटस (फ़्रांस बनाम तुर्की), PCIJ 1927राज्यों पर प्रतिबंध पूर्वधारित नहीं; अभियोजन से विरत रहना तभी रूढ़ि है जब विधिक कर्तव्य की भावना पर आधारित हो
शरण मामला (कोलंबिया बनाम पेरू), 1950क्षेत्रीय रूढ़ि उस पर निर्भर पक्ष द्वारा निरंतर और एकरूप प्रयोग के रूप में सिद्ध की जानी चाहिए
एंग्लो-नॉर्वेजियन फ़िशरीज़ (ब्रिटेन बनाम नॉर्वे), 1951जो लगातार आपत्तिकर्ता है वह उस रूढ़ि से बंधा नहीं जिसका उसने निर्माण के दौरान निरंतर विरोध किया
नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ़, 1969रूढ़ि के लिए राज्य व्यवहार (व्यापक और प्रतिनिधिक, विशेष रूप से प्रभावित राज्यों सहित) और opinio juris दोनों चाहिए; संधि का नियम रूढ़ि उत्पन्न कर सकता है
निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य, 1986रूढ़िगत विधि समान संधि विधि के साथ-साथ विद्यमान रहती है; बल-प्रयोग का निषेध रूढ़िगत है
  • संधियाँ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 से शासित हैं: pacta sunt servanda (अनुच्छेद 26), संदर्भ में साधारण अर्थ और उद्देश्य तथा प्रयोजन के प्रकाश में सद्भावपूर्ण अर्थान्वयन (अनुच्छेद 31), और परिस्थितियों का मौलिक परिवर्तन, rebus sic stantibus (अनुच्छेद 62)।
  • सामान्य सिद्धांतों में सद्भाव, विबंध, res judicata और क्षतिपूर्ति का कर्तव्य (Chorzów Factory, PCIJ 1928) शामिल हैं।
  • महासभा के संकल्प औपचारिक स्रोत नहीं हैं पर opinio juris का साक्ष्य हो सकते हैं; अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग का कार्य भी।

3. राज्यों और सरकारों की मान्यता

राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर मोंटेवीडियो अभिसमय (1933) का अनुच्छेद 1 राज्यत्व की कसौटियाँ गिनाता है: स्थायी जनसंख्या, परिभाषित राज्यक्षेत्र, सरकार, और अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता। क्या दूसरों की मान्यता भी आवश्यक है, इस पर दो सिद्धांत बँटे हैं। संघटक सिद्धांत मानता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में तभी विद्यमान है जब मान्य हो; घोषणात्मक सिद्धांत, जो अब प्रमुख है और मोंटेवीडियो अभिसमय के अनुच्छेद 3 में प्रतिबिंबित है, मानता है कि राज्यत्व एक तथ्य है और मान्यता केवल उसे स्वीकारती है।

मान्यता के प्रकार, प्रभाव और सिद्धांत
अवधारणाअर्थ
वस्तुतः और विधितः मान्यताप्रभावी नियंत्रण की अनंतिम स्वीकृति बनाम पूर्ण, औपचारिक मान्यता; वस्तुतः मान्यता बाद में उन्नत की जा सकती है
स्पष्ट और निहित मान्यताऔपचारिक घोषणा बनाम द्विपक्षीय संधि करने या राजनयिक संबंध स्थापित करने जैसा आचरण
भूतलक्षी प्रभावमान्यता उस तिथि से संबंधित होती है जब मान्य प्राधिकार नियंत्रण में आया, उसके कृत्यों को वैध बनाते हुए (लूथर बनाम सेगर, 1921)
टोबार सिद्धांत (1907)असंवैधानिक साधनों से सत्ता में आई सरकारों को संवैधानिक वैधता मिलने तक मान्यता नहीं दी जानी चाहिए
एस्ट्राडा सिद्धांत (1930)सरकारों की स्पष्ट मान्यता को हस्तक्षेप मानकर मेक्सिको का अस्वीकार; वह केवल राजनयिक संबंध जारी रखता या वापस लेता है
स्टिम्सन सिद्धांत (1932)बल के अवैध प्रयोग से उत्पन्न स्थितियों की अमान्यता, जापान के मंचूरिया पर कब्ज़े के बाद प्रतिपादित
💡 जन्म प्रमाणपत्र, जन्म नहीं
घोषणात्मक मत में मान्यता जन्म प्रमाणपत्र जैसी है: वह पहले से जन्मे बच्चे को दर्ज करती है और तथ्य का सशक्त साक्ष्य है, पर उसके न होने का अर्थ यह नहीं कि बच्चा विद्यमान नहीं। संघटक मत में प्रमाणपत्र स्वयं अस्तित्व प्रदान करता है, जिससे यह अटपटा परिणाम निकलता है कि कोई इकाई कुछ देशों के लिए राज्य हो और दूसरों के लिए नहीं।

4. राष्ट्रीयता, आप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

राष्ट्रीयता व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक बंधन है। हर राज्य तय करता है कि उसके राष्ट्रिक कौन हैं, वंश (jus sanguinis), अपने राज्यक्षेत्र में जन्म (jus soli), देशीयकरण या पंजीकरण से, पर अन्य राज्यों को ऐसी राष्ट्रीयता मानने की आवश्यकता नहीं जिसमें वास्तविक संबंध न हो: नॉटेबोम मामले (लिकटेंस्टाइन बनाम ग्वाटेमाला, 1955) में ICJ ने लिकटेंस्टाइन को ऐसे देशीयकृत राष्ट्रिक के लिए राजनयिक संरक्षण देने से रोका जिसके वास्तविक संबंध ग्वाटेमाला से थे। भारत में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 और Citizenship Act 1955 से शासित है; Citizenship (Amendment) Act 2019, जिसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित हुए, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन निर्दिष्ट गैर-मुस्लिम समुदायों के लिए त्वरित मार्ग देता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए।

शरणार्थी और IDP
साधनअंतर्वस्तुभारत
शरणार्थियों की स्थिति संबंधी अभिसमय 1951शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक मत के कारण उत्पीड़न के सुस्थापित भय से अपने देश से बाहर है; अनुच्छेद 33 वापसी (refoulement) का निषेध करता हैपक्षकार नहीं
शरणार्थियों की स्थिति संबंधी प्रोटोकॉल 19671951 के अभिसमय की समय-सीमा (1 जनवरी 1951 से पहले की घटनाएँ) और वैकल्पिक भौगोलिक सीमा हटाईपक्षकार नहीं
आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शी सिद्धांत 1998अपने ही देश में विस्थापित व्यक्तियों के लिए मृदु-विधि मानक; अफ़्रीकी संघ का कंपाला अभिसमय (2009) IDP पर पहली बाध्यकारी क्षेत्रीय संधि हैविस्थापन से राष्ट्रीय विधि और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निपटा जाता है
ℹ️ अभिसमय के बिना भारत शरणार्थियों की रक्षा कैसे करता है
विदेशी कानून द्वारा शासित हैं, अब मुख्यतः Immigration and Foreigners Act 2025 द्वारा, जिसने Foreigners Act 1946, Passport (Entry into India) Act 1920 और संबंधित विधियों का स्थान लिया। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है, नागरिक हो या नहीं: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) में उसने चकमा शरणार्थियों के बलपूर्वक निष्कासन को रोका। वापसी-निषेध को रूढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि बताया जाता है, पर भारतीय न्यायालयों ने इसे प्रवर्तनीय राष्ट्रीय अधिकार नहीं माना।

5. प्रत्यर्पण और शरण

प्रत्यर्पण एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को अभियुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति का समर्पण है। संधि या पारस्परिक व्यवस्था के बिना प्रत्यर्पण का कोई सामान्य कर्तव्य नहीं है। इसके सिद्धांत हैं दोहरी आपराधिकता (कृत्य दोनों राज्यों में अपराध हो), विशिष्टता (व्यक्ति पर केवल उसी अपराध का विचारण हो जिसके लिए समर्पित किया गया), राजनीतिक अपराध अपवाद (सामान्यतः आतंकवाद और गंभीर हिंसा को छोड़कर), और अनेक राज्यों में राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण न करना। भारत की विधि Extradition Act 1962 है। शरण वह संरक्षण है जो राज्य अपने राज्यक्षेत्र में (प्रादेशिक शरण, संप्रभुता का एक आनुषंगिक; सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 14 शरण "माँगने और उपभोग करने" का अधिकार देता है, पाने का नहीं) या विदेश में अपने दूतावास में (राजनयिक शरण, जिसे ICJ ने शरण मामले में विशेष नियम के अभाव में सामान्य अधिकार नहीं माना) देता है।

  • सावरकर मामला (फ़्रांस बनाम ग्रेट ब्रिटेन, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, 1911): ब्रिटेन सावरकर को लौटाने को बाध्य नहीं था, जो मार्सेई में भागे थे और एक फ़्रांसीसी पुलिसकर्मी ने उन्हें वापस सौंप दिया था, क्योंकि उन परिस्थितियों में प्रत्यावर्तन अपेक्षित करने वाला कोई नियम नहीं था।
  • aut dedere aut judicare, प्रत्यर्पित करो या अभियोजित करो: आतंकवाद और यातना पर बहुपक्षीय अभिसमय इसे अधिरोपित करते हैं; ICJ ने बेल्जियम बनाम सेनेगल (2012) में यातना विरोधी अभिसमय का रूप लागू किया।
  • प्रादेशिक शरण पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1967) राज्यों से अपेक्षा करती है कि उत्पीड़न से शरण चाहने वालों को सीमा पर अस्वीकार, निष्कासित या वापस न करें।
🧠 प्रत्यर्पण बनाम निर्वासन
प्रत्यर्पण किसी व्यक्ति पर विचारण या दंड के लिए दूसरे राज्य के अनुरोध का उत्तर है; निर्वासन निर्वासक राज्य के अपने हित में अवांछित विदेशी को हटाता है। विशिष्टता या दोहरी आपराधिकता का प्रश्न प्रत्यर्पण के बारे में है।

मुख्य बिंदु

  • ICJ संविधि का अनुच्छेद 38(1): संधियाँ, रूढ़ि, सामान्य सिद्धांत, और सहायक साधनों के रूप में न्यायिक निर्णय और विधिवेत्ता; अनुच्छेद 59 औपचारिक पूर्व-निर्णय नकारता है।
  • रूढ़ि के लिए राज्य व्यवहार और opinio juris चाहिए (नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ़, 1969); क्षेत्रीय रूढ़ि सिद्ध करनी होती है (शरण मामला, 1950); लगातार आपत्तिकर्ता बंधा नहीं (एंग्लो-नॉर्वेजियन फ़िशरीज़, 1951)।
  • मोंटेवीडियो (1933): जनसंख्या, राज्यक्षेत्र, सरकार, संबंधों की क्षमता; घोषणात्मक सिद्धांत प्रमुख है; टोबार, एस्ट्राडा और स्टिम्सन मान्यता के सिद्धांत हैं।
  • नॉटेबोम (1955) वास्तविक संबंध माँगता है; भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय या 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की रक्षा करता है।
  • प्रत्यर्पण संधि पर और दोहरी आपराधिकता, विशिष्टता तथा राजनीतिक अपराध अपवाद पर टिका है (Extradition Act 1962); शरण प्रादेशिक या राजनयिक होती है।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. कौन-सा उपबंध उन अंतरराष्ट्रीय विधि स्रोतों को गिनाता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लागू करता है?

    1. ICJ संविधि का अनुच्छेद 38(1)
    2. Vienna Convention on the Law of Treaties का अनुच्छेद 53
    3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4)
    4. ICJ संविधि का अनुच्छेद 36(2)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — ICJ संविधि का अनुच्छेद 38(1)

    अनुच्छेद 38(1) अभिसमय, रूढ़ि, सामान्य सिद्धांत और सहायक साधन गिनाता है। चार्टर का अनुच्छेद 2(4) बल-प्रयोग का निषेध करता है, वियना अभिसमय का अनुच्छेद 53 jus cogens परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 36(2) अधिकारिता पर वैकल्पिक खंड है।
  2. किसी व्यक्ति और उसे राष्ट्रिक बताने वाले राज्य के बीच "वास्तविक संबंध" की अपेक्षा किसमें निर्धारित हुई?

    1. शरण मामला (1950)
    2. नॉटेबोम मामला (1955)
    3. लोटस मामला (1927)
    4. बार्सिलोना ट्रैक्शन मामला (1970)
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — नॉटेबोम मामला (1955)

    नॉटेबोम में ICJ ने माना कि लिकटेंस्टाइन उस देशीयकृत राष्ट्रिक की रक्षा नहीं कर सकता जिसका प्रभावी संबंध ग्वाटेमाला से था। लोटस अधिकारिता और रूढ़ि के प्रमाण पर, शरण क्षेत्रीय रूढ़ि और राजनयिक शरण पर, और बार्सिलोना ट्रैक्शन निगमित राष्ट्रीयता और erga omnes दायित्वों पर है।
  3. अभिकथन (A): भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है। कारण (R): भारत में विदेशियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई संरक्षण नहीं है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सत्य है: भारत ने न 1951 का अभिसमय अपनाया न 1967 का प्रोटोकॉल। R असत्य है: अनुच्छेद 21 "किसी व्यक्ति" पर लागू होता है, और उच्चतम न्यायालय ने चकमा मामले (1996) में इसका प्रयोग बलपूर्वक निष्कासन रोकने में किया।
  4. कौन-सा सिद्धांत सरकारों की स्पष्ट मान्यता को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानकर अस्वीकार करता है?

    1. स्टिम्सन सिद्धांत
    2. टोबार सिद्धांत
    3. एस्ट्राडा सिद्धांत
    4. मुनरो सिद्धांत
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — एस्ट्राडा सिद्धांत

    मेक्सिको का एस्ट्राडा सिद्धांत (1930) सरकारों की वैधता पर निर्णय देने से बचता है। टोबार (1907) असंवैधानिक सरकारों को मान्यता नहीं देता, स्टिम्सन (1932) बल से प्राप्त लाभों की मान्यता अस्वीकार करता है, और मुनरो अमेरिका में यूरोपीय हस्तक्षेप पर विदेश-नीति सिद्धांत है।
  5. मोंटेवीडियो अभिसमय (1933) के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी राज्यत्व की कसौटियाँ हैं? सभी सही चुनिए।

    1. परिभाषित राज्यक्षेत्र
    2. स्थायी जनसंख्या
    3. अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता
    4. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — परिभाषित राज्यक्षेत्र; B — स्थायी जनसंख्या; C — अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता

    चार कसौटियाँ जनसंख्या, राज्यक्षेत्र, सरकार और संबंधों की क्षमता हैं। संयुक्त राष्ट्र सदस्यता कसौटी नहीं; अनेक राज्य सदस्य बनने से पहले विद्यमान थे, और प्रवेश स्वयं राज्यत्व को पूर्वधारित करता है।
  6. यह नियम कि रूढ़िगत नियम के निर्माण के दौरान निरंतर आपत्ति करने वाला राज्य उससे बंधा नहीं, किसमें पुष्ट हुआ?

    1. एंग्लो-नॉर्वेजियन फ़िशरीज़ मामला (1951)
    2. क्षतिपूर्ति परामर्शी मत, Reparation for Injuries (1949)
    3. कोरज़ुफ़ फ़ैक्टरी मामला (1928)
    4. नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ मामले (1969)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — एंग्लो-नॉर्वेजियन फ़िशरीज़ मामला (1951)

    ICJ ने नोट किया कि नॉर्वे ने खाड़ियों के दस-मील नियम का सदा विरोध किया था, इसलिए उसे नॉर्वे के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। नॉर्थ सी व्यवहार और opinio juris पर, Reparation संयुक्त राष्ट्र के व्यक्तित्व पर, और कोरज़ुफ़ फ़ैक्टरी क्षतिपूर्ति पर है।
  7. निम्नलिखित में से कौन-से प्रत्यर्पण विधि के मान्य सिद्धांत हैं? सभी सही चुनिए।

    1. विशुद्ध राजनीतिक अपराधों के लिए अनिवार्य प्रत्यर्पण
    2. बिना किसी संधि के प्रत्यर्पण का सामान्य रूढ़िगत कर्तव्य
    3. दोहरी आपराधिकता
    4. विशिष्टता
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — दोहरी आपराधिकता; D — विशिष्टता

    दोहरी आपराधिकता और विशिष्टता मूल सिद्धांत हैं। संधि या व्यवस्था के अभाव में प्रत्यर्पण का कोई सामान्य कर्तव्य नहीं, और विशुद्ध राजनीतिक अपराध सामान्यतः प्रत्यर्पण से अपवादित होते हैं, उसके अधीन नहीं।
  8. अभिकथन (A): ICJ संविधि के अनुच्छेद 59 के अंतर्गत न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के बीच और उसी विशेष मामले के संबंध में ही बाध्यकारी है। कारण (R): अनुच्छेद 38(1)(घ) में न्यायिक निर्णय केवल विधि के नियमों के निर्धारण के सहायक साधनों के रूप में सूचीबद्ध हैं। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। अनुच्छेद 59 निर्णय के बाध्यकारी बल का नियम है; अनुच्छेद 38(1)(घ) स्रोत के रूप में निर्णयों की स्थिति का नियम है। प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, और 38(1)(घ) स्वयं अनुच्छेद 59 के "अधीन" रखा गया है।
  9. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) का कौन-सा अनुच्छेद pacta sunt servanda नियम बताता है?

    1. अनुच्छेद 62
    2. अनुच्छेद 53
    3. अनुच्छेद 26
    4. अनुच्छेद 31
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 26

    अनुच्छेद 26: प्रवृत्त प्रत्येक संधि पक्षकारों पर बाध्यकारी है और सद्भाव से पालित होनी चाहिए। अनुच्छेद 31 अर्थान्वयन का सामान्य नियम, अनुच्छेद 53 jus cogens, और अनुच्छेद 62 परिस्थितियों का मौलिक परिवर्तन है।
  10. 1951 के शरणार्थी अभिसमय की समय-सीमा हटाने वाला प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? वर्ष लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 1967

    1967 के प्रोटोकॉल ने अभिसमय को 1 जनवरी 1951 के बाद की घटनाओं से उत्पन्न शरणार्थियों तक बढ़ाया और यूरोप तक वैकल्पिक भौगोलिक सीमा हटाई। भारत दोनों में से किसी का पक्षकार नहीं।