प्रशासनिक विधि: प्रकृति, क्षेत्र और महत्त्व, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, और प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार
1. प्रशासनिक विधि की प्रकृति, क्षेत्र और महत्त्व
वेड ने प्रशासनिक विधि को सरकारी शक्ति के नियंत्रण से संबंधित विधि बताया; जेनिंग्स ने प्रशासन से संबंधित विधि जो प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियाँ और कर्तव्य निर्धारित करती है। इसका विकास पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर बदलाव के साथ हुआ: जब सरकार विनियमन, अनुज्ञापन, कराधान और वितरण करती है, तो उसे व्यापक विवेक चाहिए, और विधि को उस विवेक को सीमा में रखना होता है। डायसी ने नकारा था कि इंग्लैंड में फ़्रांसीसी अर्थ में प्रशासनिक विधि है (droit administratif, जिसमें Conseil d'État के नेतृत्व में पृथक् प्रशासनिक न्यायालय हैं), और उसे विधि के शासन से असंगत माना; आधुनिक मत यह है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन पर लागू विधि का शासन ही है।
| कृत्य | प्रकृति | नियंत्रण |
|---|---|---|
| अर्ध-विधायी (प्रत्यायोजित विधान) | मूल अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम और उपविधियाँ | न्यायिक: अधिनियम या संविधान के अधिकारातीत; संसदीय: पटल पर रखने की प्रक्रियाएँ और अधीनस्थ विधान समितियाँ |
| अर्ध-न्यायिक | पक्षकारों के बीच विवाद तय करना या वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर अधिकारों को प्रभावित करना, अधिकरणों और प्राधिकारियों द्वारा | नैसर्गिक न्याय; उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट; कानून के अंतर्गत अपीलें |
| विशुद्ध प्रशासनिक | नीति और कार्यपालिका कार्रवाई, प्रायः विवेकाधीन | विवेक के दुरुपयोग, निष्पक्षता और, जहाँ सिविल परिणाम हों, नैसर्गिक न्याय के लिए पुनर्विलोकन |
प्रत्यायोजन अपरिहार्य है, पर उसकी सीमाएँ हैं। दिल्ली विधि अधिनियम के संदर्भ (1951) ने माना कि विधायिका अपना अनिवार्य विधायी कृत्य त्याग नहीं सकती: उसे नीति और मानदंड निर्धारित करने होंगे और वह ब्योरे भरने का कार्य प्रत्यायोजित कर सकती है। अत्यधिक प्रत्यायोजन, या अधिनियम से आगे जाने वाला या मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला नियम, शून्य है। उप-प्रत्यायोजन तभी अनुमत है जब मूल अधिनियम अनुमति दे (delegatus non potest delegare)।
2. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत
नैसर्गिक न्याय के दो शास्त्रीय नियम हैं: nemo judex in causa sua (कोई अपने मामले में न्यायाधीश न हो, पक्षपात के विरुद्ध नियम) और audi alteram partem (दूसरे पक्ष को सुनो)। तीसरा, कारण देने का कर्तव्य, अब निष्पक्षता का भाग माना जाता है: एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990) ने माना कि अर्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारी को कारण दर्ज करने होंगे, जब तक यह अपेक्षा स्पष्ट या निहित रूप से वर्जित न हो।
| मामला | सिद्धांत |
|---|---|
| ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ (1969) | चयन बोर्ड का सदस्य जो स्वयं उम्मीदवार था, पक्षपात से चयन को दूषित कर गया; अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक कृत्यों के बीच रेखा पतली है, और नैसर्गिक न्याय प्रशासनिक जाँचों पर भी लागू होता है |
| रिज बनाम बाल्डविन (1964, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स) | बिना सुनवाई के बर्खास्त मुख्य कांस्टेबल: निष्पक्ष कार्य का कर्तव्य किसी कृत्य को न्यायिक कहने पर निर्भर नहीं |
| मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) | बिना सुनवाई के पासपोर्ट ज़ब्त करना: audi alteram partem अनुच्छेद 21 की उचित प्रक्रिया का भाग है; अत्यावश्यकता में पश्च-निर्णय सुनवाई पर्याप्त हो सकती है |
| रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) | पक्षपात की कसौटी पक्षकार की युक्तियुक्त आशंका है, यह नहीं कि न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती था |
| भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1985) | अनुच्छेद 311(2) का दूसरा परंतुक निर्दिष्ट मामलों में जाँच को वैध रूप से वर्जित करता है; नैसर्गिक न्याय संविधान या कानून द्वारा वर्जित किया जा सकता है |
- पक्षपात के प्रकार: आर्थिक (कोई भी वित्तीय हित अयोग्य बनाता है), व्यक्तिगत (संबंध या शत्रुता), विषय-वस्तु या पदीय पक्षपात (मामले में पूर्व संलिप्तता), और पूर्वधारित नीतिगत पक्षपात।
- सुनवाई के घटक: जिस मामले का उत्तर देना है उसकी सूचना, जिस सामग्री पर भरोसा है उसका प्रकटीकरण, अपना पक्ष रखने का अवसर, और उपयुक्त मामलों में प्रति-परीक्षा और विधिक प्रतिनिधित्व।
- अपवाद: कानूनी अपवर्जन, आपात और अत्यावश्यकता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा, विधायी (प्रशासनिक के विपरीत) कार्रवाई, "निरर्थक औपचारिकता" का तर्क, और आवश्यकता, जहाँ पक्षपात की आपत्ति होने पर भी एकमात्र सक्षम प्राधिकारी को निर्णय करना होता है।
3. प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार
न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय-प्रक्रिया की जाँच करता है, गुण-दोष की नहीं: न्यायालय पूछता है कि क्या प्राधिकारी ने अपनी शक्ति के भीतर कार्य किया, यह नहीं कि उसने बुद्धिमानी से चुना या नहीं। Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service (1985), GCHQ मामले, में लॉर्ड डिप्लॉक ने आधारों को तीन शीर्षों में समूहित किया, अवैधता, अतार्किकता और प्रक्रियागत अनौचित्य, और सुझाव दिया कि भविष्य में आनुपातिकता जोड़ी जा सकती है। भारतीय न्यायालयों ने यह वर्गीकरण टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) में अपनाया, जिसने सरकारी संविदाओं के पुनर्विलोकन में संयम की सलाह भी दी।
| आधार | क्या आच्छादित करता है | दृष्टांत प्राधिकार |
|---|---|---|
| अवैधता | अधिकारिता के बिना कार्य, विधि की त्रुटि, असंगत विचार, अनुचित प्रयोजन, कठोर नीति से विवेक को बाँधना, निर्देश पर कार्य, अनधिकृत प्रत्यायोजन | पैडफ़ील्ड बनाम कृषि मंत्री (1968): विवेक को अधिनियम की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए |
| अतार्किकता | ऐसा अयुक्तियुक्त निर्णय जिस पर कोई युक्तियुक्त प्राधिकारी नहीं पहुँच सकता था | एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज़ बनाम वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन (1948) |
| प्रक्रियागत अनौचित्य | नैसर्गिक न्याय या कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन | रिज बनाम बाल्डविन (1964); ए.के. क्रैपक (1969) |
| आनुपातिकता | उपाय वैध लक्ष्य का अनुसरण करे, उपयुक्त और आवश्यक हो, और असंगत भार न डाले | ओम कुमार बनाम भारत संघ (2001); मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016); के.एस. पुट्टस्वामी (2017) |
| वैध अपेक्षा | कोई व्यक्ति प्राधिकारी के वचन या स्थापित प्रथा के आधार पर सुनवाई या लाभ की अपेक्षा कर सकता है; यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानेपन के अभाव का भाग है | भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु कैटल फ़ीड इंडस्ट्रीज़ (1993) |
4. उपचार: रिट और उनसे जुड़े सिद्धांत
| रिट | प्रयोजन | किसके विरुद्ध |
|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | निरुद्ध व्यक्ति को प्रस्तुत करना और निरोध का औचित्य बताना | राज्य और, अवैध निरोध में, निजी व्यक्ति भी |
| परमादेश | लोक कर्तव्य के पालन का आदेश | लोक प्राधिकारी; राष्ट्रपति या राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से नहीं, न निजी व्यक्ति |
| प्रतिषेध | कार्यवाही लंबित रहते निचले अधिकरण को अधिकारिता से आगे बढ़ने से रोकना | न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकाय |
| उत्प्रेषण | अधिकारिता के बिना या उससे आगे, नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में, या अभिलेख पर प्रकट विधि की त्रुटि सहित पहले से दिए गए निर्णय को रद्द करना | न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और, अब, प्रशासनिक प्राधिकारी |
| अधिकार-पृच्छा | यह पूछना कि कोई व्यक्ति किस प्राधिकार से किसी सारवान लोक पद पर है | कानून या संविधान द्वारा सृजित लोक पदों के धारक; कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है |
जहाँ प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो, न्यायालय रिट अधिकारिता से इनकार करते हैं, पर व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ़ ट्रेड मार्क्स (1998) ने माना कि यह रोक वहाँ लागू नहीं जहाँ मूल अधिकार दाँव पर हो, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो, या आदेश पूर्णतः अधिकारिता-विहीन हो। वचन-विबंध सरकार को वहाँ बाँधता है जहाँ किसी व्यक्ति ने उसके वचन पर अपनी स्थिति बदली हो (मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1979), यद्यपि कानून या अभिभावी लोकहित के विरुद्ध नहीं।
मुख्य बिंदु
- प्रशासनिक विधि कार्यपालिका की अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करती है; दिल्ली विधि अधिनियम संदर्भ (1951) अनिवार्य विधायी कृत्यों के त्याग को वर्जित करता है।
- नैसर्गिक न्याय: nemo judex in causa sua और audi alteram partem, और सकारण निर्णय (एस.एन. मुखर्जी, 1990); ए.के. क्रैपक (1969) ने इसे प्रशासनिक जाँचों तक बढ़ाया।
- पक्षपात की कसौटी युक्तियुक्त आशंका है (रंजीत ठाकुर, 1987); आवश्यकता पक्षपाती प्राधिकारी को केवल तब कार्य करने देती है जब कोई विकल्प न हो।
- GCHQ (1985): अवैधता, अतार्किकता (वेडनेसबरी, 1948) और प्रक्रियागत अनौचित्य; जहाँ मूल अधिकार प्रतिबंधित हों वहाँ आनुपातिकता लागू होती है (ओम कुमार, 2001)।
- पाँच रिट; प्रतिषेध निवारक है और उत्प्रेषण सुधारात्मक; एल. चंद्र कुमार (1997) अधिकरणों को उच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन के अधीन रखता है।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
न्यायिक पुनर्विलोकन के तीन आधार — अवैधता, अतार्किकता और प्रक्रियागत अनौचित्य — लॉर्ड डिप्लॉक ने किस मामले में वर्गीकृत किए?
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उत्तर: B — काउंसिल ऑफ़ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनिस्टर फ़ॉर द सिविल सर्विस (1985)
GCHQ मामले (1985) ने त्रि-स्तरीय वर्गीकरण दिया और आनुपातिकता को संभावित चौथे के रूप में उल्लेखित किया। वेडनेसबरी (1948) अतार्किकता का मानक, रिज बनाम बाल्डविन सुनवाई का कर्तव्य, और पैडफ़ील्ड यह नियम देता है कि विवेक अधिनियम की नीति की सेवा करे।ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ (1969) में चयन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि:
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उत्तर: C — चयन बोर्ड का एक सदस्य स्वयं चयन का उम्मीदवार था
कार्यवाहक मुख्य वन संरक्षक उस बोर्ड में बैठे जिसने उनके अपने दावे पर विचार किया, इसलिए चयन पक्षपात से दूषित हुआ। यह मामला इस निर्णय के लिए भी उद्धृत होता है कि नैसर्गिक न्याय के नियम प्रशासनिक जाँचों पर लागू होते हैं।अभिकथन (A): न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय सामान्यतः गुण-दोष पर अपना मत प्राधिकारी के मत के स्थान पर नहीं रखता। कारण (R): न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय के बजाय निर्णय-प्रक्रिया से संबंधित है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। चूँकि पुनर्विलोकन वैधता, तार्किकता और प्रक्रिया की जाँच करता है, न्यायालय गुण-दोष पर अपीली प्राधिकारी की तरह कार्य नहीं करता; आनुपातिकता अधिकारों के प्रतिबंधित होने पर जाँच को गहरा करती है पर यही मूल आधार बनाए रखती है।अधिकारिता से आगे कार्य करने वाले अधिकरण द्वारा पहले से दिए गए निर्णय को रद्द करने हेतु जारी रिट है:
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उत्तर: A — उत्प्रेषण
उत्प्रेषण सुधारात्मक है और पूर्ण हो चुके निर्णय को रद्द करता है। कार्यवाही लंबित रहते प्रतिषेध उपचार होता; परमादेश लोक कर्तव्य के पालन को बाध्य करता है, और अधिकार-पृच्छा लोक पद पर हक की जाँच करती है।निम्नलिखित में से कौन-से नैसर्गिक न्याय के नियमों के मान्य अपवाद हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — तत्काल कार्रवाई अपेक्षित करने वाली अत्यावश्यकता; B — स्पष्ट कानूनी अपवर्जन; D — आवश्यकता, जब कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी न हो
कानून, आवश्यकता और वास्तविक अत्यावश्यकता सुनवाई को वर्जित या स्थगित कर सकते हैं, अत्यावश्यक मामलों में प्रायः पश्च-निर्णय सुनवाई के साथ। मात्र प्रशासनिक सुविधा अपवाद नहीं; ठीक इसी दबाव का प्रतिरोध करने के लिए नैसर्गिक न्याय है।किस मामले ने माना कि अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत अधिकरणों पर उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति आधारभूत ढाँचे का भाग है?
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उत्तर: D — एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)
सात न्यायाधीशों के निर्णय एल. चंद्र कुमार ने संपत कुमार के इस मत को उलटा कि अधिकरण उच्च न्यायालयों का पूर्ण प्रतिस्थापन कर सकते हैं। टाटा सेल्युलर सरकारी संविदाओं के पुनर्विलोकन पर और ओम कुमार आनुपातिकता पर है।अभिकथन (A): विधायिका कार्यपालिका को किसी विधि के ब्योरे भरने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है। कारण (R): विधायिका नीति निर्धारण का अपना अनिवार्य विधायी कृत्य प्रत्यायोजित कर सकती है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
A सत्य है। R असत्य है: दिल्ली विधि अधिनियम संदर्भ (1951) ने माना कि नीति घोषित करने और मानदंड निर्धारित करने का अनिवार्य कृत्य प्रत्यायोजित नहीं हो सकता; केवल ब्योरे भरना हो सकता है।GCHQ वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन-से "अवैधता" शीर्ष के अंतर्गत आते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश पर कार्य करना; B — किसी शक्ति का अनुचित प्रयोजन के लिए प्रयोग; D — असंगत विचारों को ध्यान में लेना
असंगत विचार, अनुचित प्रयोजन और निर्देश पर कार्य अवैधता के रूप हैं: प्राधिकारी ने विधि द्वारा दी गई शक्ति को गलत समझा या उसका दुरुपयोग किया। सुनवाई न देना प्रक्रियागत अनौचित्य है।अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के अपने निर्णय के कारण दर्ज करने के कर्तव्य की पुष्टि एक संविधान पीठ ने किसमें की?
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उत्तर: D — एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990)
एस.एन. मुखर्जी ने माना कि जब तक वर्जित न हो कारण दर्ज होने चाहिए, क्योंकि कारण मनमानेपन से बचाते हैं और प्रभावी पुनर्विलोकन संभव करते हैं। तुलसीराम पटेल अनुच्छेद 311 के अंतर्गत अपवर्जन पर, रंजीत ठाकुर पक्षपात की कसौटी पर, और व्हर्लपूल वैकल्पिक उपचारों पर है।GCHQ मामला (Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service) किस वर्ष तय हुआ? वर्ष लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 1985
हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने इसे 1985 में तय किया। मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर Government Communications Headquarters में श्रमिक संघों पर प्रतिबंध को बनाए रखा, साथ ही माना कि परमाधिकार शक्तियाँ सिद्धांततः पुनर्विलोकनीय हैं।