संवैधानिक विधि II: कार्यपालिका, विधायिका और शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका, आपात, विशेष उपबंध और निर्वाचन आयोग
1. संघ और राज्य कार्यपालिका और उनका अंतर्संबंध
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में (अनुच्छेद 53) और राज्य की राज्यपाल में (अनुच्छेद 154) निहित है, पर दोनों मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74 और 163)। बयालीसवें संशोधन (1976) ने सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया; चवालीसवें (1978) ने उन्हें एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की अनुमति दी, जिसके बाद उन्हें उसके अनुसार कार्य करना होगा। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं जो कुछ सुविदित अपवादों को छोड़ मंत्रिस्तरीय सलाह पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल का विवेक जितना दिखता है उससे संकीर्ण है: नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016) ने माना कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सामान्य विवेक नहीं देता, केवल वहाँ जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अपेक्षा करे।
| उपबंध | क्या उपबंधित करता है |
|---|---|
| अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 | राष्ट्रपति (मृत्युदंड और सेना न्यायालय सहित) और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ; सलाह पर प्रयुक्त और सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन (केहर सिंह, 1989; एपुरु सुधाकर, 2006) |
| अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 | विधायिका सत्र में न होने पर अध्यादेश; कृष्ण कुमार सिंह मामले (2017) ने पुनः प्रख्यापन को संविधान के साथ कपट और अध्यादेशों को पुनर्विलोकन के अधीन माना |
| अनुच्छेद 256 और 257 | राज्यों को संघीय विधियों के अनुपालन हेतु और संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न डालने हेतु अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना होगा; संघ निर्देश दे सकता है |
| अनुच्छेद 365 | संघ के निर्देशों का पालन न करने पर राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता |
| अनुच्छेद 263 | अंतर-राज्य परिषद्, सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश पर 1990 में गठित |
2. विधायिकाएँ और विधायी शक्तियों का वितरण
अनुच्छेद 245 संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए और राज्य विधायिका को अपने राज्य के लिए विधि बनाने देता है; अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची के माध्यम से विषय आवंटित करता है, सूची I में संसद अनन्य, सूची II में राज्य अनन्य और सूची III में दोनों। अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है (अनुच्छेद 248 और सूची I की प्रविष्टि 97)। संसद राज्य विषयों पर भी विधि बना सकती है जब राज्यसभा राष्ट्रीय हित में दो-तिहाई से संकल्प पारित करे (अनुच्छेद 249), आपात के दौरान (अनुच्छेद 250), जब दो या अधिक राज्य सहमति दें (अनुच्छेद 252), और संधियाँ लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253)। धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और राज्यसभा 14 दिनों में केवल संशोधनों की सिफ़ारिश कर सकती है; संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) साधारण विधेयकों पर गतिरोध सुलझाती है, पर धन विधेयकों या संविधान संशोधनों पर नहीं।
| सिद्धांत | अर्थ | प्राधिकार |
|---|---|---|
| सार और तत्व | विधि का वर्गीकरण उसकी वास्तविक प्रकृति से होता है; दूसरी सूची पर आनुषंगिक अतिक्रमण उसे अमान्य नहीं करता | प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ़ कॉमर्स, खुलना (1947, प्रिवी काउंसिल); बॉम्बे राज्य बनाम एफ़.एन. बलसारा (1951) |
| छद्म विधान | जो सीधे नहीं किया जा सकता वह परोक्ष रूप से भी नहीं; प्रश्न सक्षमता का है, हेतु का नहीं | के.सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953) |
| विरोध | समवर्ती सूची के विषय पर संघीय विधि असंगत राज्य विधि पर अभिभावी है, जब तक राज्य विधि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होकर उनकी अनुमति न पा ले (अनुच्छेद 254(2)) | एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) |
| सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन | प्रविष्टियाँ इस प्रकार पढ़ी जाती हैं कि प्रत्येक प्रभावी रहे, और संघ सूची तभी अभिभावी होती है जब सामंजस्य विफल हो (अनुच्छेद 246 का "इसके होते हुए भी") | सूचियों के अर्थान्वयन का स्थापित नियम |
3. न्यायपालिका
उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 124) को संघीय विवादों में मूल अधिकारिता (अनुच्छेद 131), रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 32), विशेष अनुमति सहित अपीली अधिकारिता (अनुच्छेद 136), अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 137), पूर्ण न्याय करने की शक्ति (अनुच्छेद 142) और राष्ट्रपति के संदर्भ पर परामर्शी अधिकारिता (अनुच्छेद 143) प्राप्त है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यापक रिट अधिकारिता ("किसी अन्य प्रयोजन के लिए") और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 पर और उच्च न्यायालयों के 62 पर सेवानिवृत्त होते हैं, और केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर दोनों सदनों के विशेष बहुमत के समावेदन से हटाए जाते हैं (अनुच्छेद 124(4)), Judges (Inquiry) Act 1968 की प्रक्रिया के अनुसार।
| मामला | नियुक्तियों पर निर्णय |
|---|---|
| एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), प्रथम न्यायाधीश मामला | मुख्य न्यायमूर्ति से "परामर्श" का अर्थ सहमति नहीं; कार्यपालिका की प्रधानता |
| सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993), द्वितीय न्यायाधीश मामला | मुख्य न्यायमूर्ति की सामूहिक रूप से बनी राय की प्रधानता; कॉलेजियम का आरंभ |
| विशेष संदर्भ संख्या 1, 1998, तृतीय न्यायाधीश मामला | उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायमूर्ति और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम |
| सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015), चतुर्थ न्यायाधीश मामला | निन्यानबेवें संशोधन (2014) और National Judicial Appointments Commission Act 2014 को न्यायिक स्वतंत्रता, एक आधारभूत लक्षण, के उल्लंघन के कारण रद्द किया |
4. आपात उपबंध
| प्रकार | आधार और अनुमोदन | अधिकारों और संघवाद पर प्रभाव |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 | युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ("आंतरिक अशांति" के स्थान पर 1978 में "सशस्त्र विद्रोह"); मंत्रिमंडल की लिखित सलाह; एक माह में दोनों सदनों का विशेष बहुमत से अनुमोदन, फिर हर छह माह | अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण में अनुच्छेद 19 निलंबित करता है; अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करने देता है, पर अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं (1978 से); संसद राज्य विषयों पर विधि बना सकती है (अनुच्छेद 250) |
| राज्य आपात (राष्ट्रपति शासन), अनुच्छेद 356 | राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता; दो माह में अनुमोदन; अधिकतम तीन वर्ष, और एक वर्ष से आगे केवल राष्ट्रीय आपात और निर्वाचन आयोग के प्रमाणपत्र के साथ | एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, बहुमत सदन में शक्ति परीक्षण से तय होता है, पंथनिरपेक्षता और संघवाद आधारभूत लक्षण हैं, और संसदीय अनुमोदन से पहले विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए |
| वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 | भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को संकट; दो माह में अनुमोदन | कभी उद्घोषित नहीं; न्यायाधीशों सहित वेतन में कटौती की अनुमति |
5. अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध; निर्वाचन आयोग
भाग XXI (अनुच्छेद 369 से 392) का शीर्षक "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध" है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 2019 (C.O. 272) जारी किया, जिसने पूरा संविधान राज्य पर लागू किया, और 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा (C.O. 273) की कि संशोधित खंड (1) को छोड़ अनुच्छेद 370 के सभी खंड प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 ने 31 अक्टूबर 2019 से राज्य को दो संघ राज्यक्षेत्रों में बाँटा: विधायिका सहित जम्मू और कश्मीर, और विधायिका रहित लद्दाख। संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (11 दिसंबर 2023) पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के आदेशों को वैध माना: अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था, विलय के बाद जम्मू और कश्मीर ने आंतरिक संप्रभुता नहीं रखी, और राष्ट्रपति अनुच्छेद को निष्क्रिय घोषित कर सकते थे। न्यायालय ने लद्दाख के गठन को वैध माना, राज्य के संघ राज्यक्षेत्र में परिवर्तन की वैधता पर राज्य का दर्जा बहाल करने के सरकारी आश्वासन को देखते हुए निर्णय नहीं दिया, और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।
- अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र और गुजरात में विकास बोर्डों के लिए राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व।
- अनुच्छेद 371A (नागालैंड) और 371G (मिज़ोरम): धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िगत विधि और प्रक्रिया, या भूमि के स्वामित्व और अंतरण पर संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं जब तक राज्य विधानसभा ऐसा संकल्प न करे।
- अनुच्छेद 371B से 371J असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक (371J, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु, अट्ठानबेवें संशोधन, 2012 द्वारा जोड़ा गया) को आच्छादित करते हैं।
निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संसद, राज्य विधायिकाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाए जा सकते हैं (अनुच्छेद 324(5)); अन्य आयुक्त केवल CEC की सिफ़ारिश पर। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) ने बहुमत से निर्णय लेने वाले बहु-सदस्यीय आयोग को वैध माना। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक संसद विधि न बनाए, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की समिति की सलाह पर हों। संसद ने तब Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 अधिनियमित किया, जिसकी चयन समिति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। अनुच्छेद 329 निर्वाचन याचिका के सिवाय चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है; मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) ने विधि के मौन रहने पर अनुच्छेद 324 की आयोग की शक्तियों को पूर्ण माना।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिस्तरीय सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74 और 163; शमशेर सिंह, 1974); 1978 से सलाह एक बार लौटाई जा सकती है, फिर बाध्यकारी है।
- अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है (अनुच्छेद 248); सार और तत्व, छद्म विधान और अनुच्छेद 254 का विरोध सूचियों के बीच टकराव सुलझाते हैं।
- न्यायाधीश मामले 1981, 1993, 1998 और 2015 के हैं; चौथे ने न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण NJAC को रद्द किया।
- 1978 से आपात में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते; बोम्मई (1994) ने अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाओं को पुनर्विलोकनीय बनाया।
- अनुच्छेद 370 अगस्त 2019 में निष्क्रिय किया गया और अनुच्छेद 370 के संदर्भ (11 दिसंबर 2023) में सर्वसम्मति से वैध माना गया; अनूप बरनवाल (2023) के बाद CEC नियुक्तियाँ अब 2023 के अधिनियम के अनुसार होती हैं।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
भारत में अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में किसके द्वारा निहित है?
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उत्तर: B — सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 248
अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 संसद को राज्य या समवर्ती सूची में अप्रगणित किसी भी विषय पर अनन्य शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा संकल्प से, 254 विरोध से, और 253 संधियों के कार्यान्वयन से संबंधित है।किस मामले ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द किया?
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उत्तर: B — सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)
चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015) ने निन्यानबेवें संशोधन और NJAC Act 2014 को रद्द किया। एस.पी. गुप्ता प्रथम न्यायाधीश मामला है, 1998 का संदर्भ तृतीय, और एल. चंद्र कुमार अधिकरणों तथा उच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन पर है।अभिकथन (A): राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। कारण (R): चवालीसवें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 20 और 21 को अनुच्छेद 359 के दायरे से बाहर कर दिया। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। 1978 का संशोधन ए.डी.एम. जबलपुर (1976) की सीधी प्रतिक्रिया था, जिसने माना था कि आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं चल सकती।संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ (11 दिसंबर 2023) में उच्चतम न्यायालय ने:
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उत्तर: D — अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने वाले राष्ट्रपति के आदेशों को सर्वसम्मति से वैध माना
पाँच न्यायाधीशों की पीठ सर्वसम्मत थी: अनुच्छेद 370 अस्थायी था, कोई अवशिष्ट आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, और राष्ट्रपति की घोषणा वैध थी। उसने लद्दाख के गठन को वैध माना और राज्य के दर्जे पर आश्वासन को देखते हुए राज्य के संघ राज्यक्षेत्र में परिवर्तन का प्रश्न अनिर्णीत छोड़ा।एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने निम्नलिखित में से क्या माना? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: A — अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; B — सरकार का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए; C — पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत लक्षण है
बोम्मई ने उद्घोषणाओं को पुनर्विलोकनीय माना, पंथनिरपेक्षता और संघवाद को आधारभूत लक्षण माना, और शक्ति परीक्षण पर बल दिया। उसने पूर्ण उन्मुक्ति अस्वीकार की: संतुष्टि के पीछे की सामग्री जाँची जा सकती है, यद्यपि न्यायालय अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं करता।निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर 2023 के अधिनियम के अंतर्गत चयन समिति में कौन हैं?
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उत्तर: A — प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
2023 के अधिनियम ने अनूप बरनवाल (2023) की अंतरिम व्यवस्था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति शामिल थे, के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री रखा।समवर्ती सूची के विषय पर पूर्ववर्ती संघीय विधि के विरोधी राज्य विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि:
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उत्तर: C — वह राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित की गई और उसे उनकी अनुमति मिली
अनुच्छेद 254(2) राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त आरक्षित राज्य विधि को बचाता है, यद्यपि संसद बाद में उसे अभिभूत कर सकती है। न विधानसभा का विशेष बहुमत और न राज्यपाल का प्रमाणपत्र यह प्रभाव रखता है, और अनुच्छेद 249 राज्य की नहीं बल्कि संसद की शक्ति बढ़ाता है।अभिकथन (A): धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कारण (R): धन विधेयक पर गतिरोध अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
अनुच्छेद 109 के अंतर्गत A सत्य है। R असत्य है: धन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा केवल 14 दिनों में संशोधनों की सिफ़ारिश कर सकती है और लोकसभा उन्हें अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेद भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) में आते हैं? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: C — अनुच्छेद 370; D — अनुच्छेद 371A
भाग XXI अनुच्छेद 369 से 392 तक है और इसमें अनुच्छेद 370 तथा 371-शृंखला के विशेष उपबंध आते हैं। अनुच्छेद 356 भाग XVIII (आपात उपबंध) में और अनुच्छेद 324 भाग XV (निर्वाचन) में है।भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 65
अनुच्छेद 124(2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष तय करता है; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के अंतर्गत 62 पर सेवानिवृत्त होते हैं, जिसे 1963 में पंद्रहवें संशोधन ने 60 से बढ़ाया।