संवैधानिक विधि I: उद्देशिका, मूल अधिकार और कर्तव्य, तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्व
1. उद्देशिका और आधारभूत ढाँचा
उद्देशिका भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के उद्देश्य बताती है। "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। बेरुबारी यूनियन (1960) के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में बहुमत ने माना कि वह भाग है, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आधारभूत ढाँचे के अधीन संशोधित की जा सकती है। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024) में न्यायालय ने 1976 में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" जोड़ने की चुनौतियाँ खारिज कीं।
| मामला | मूल अधिकारों के संशोधन पर निर्णय |
|---|---|
| शंकरी प्रसाद (1951); सज्जन सिंह (1965) | संसद मूल अधिकारों सहित कोई भी भाग संशोधित कर सकती है; संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" नहीं है |
| आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) | ग्यारह न्यायाधीश, 6:5: संशोधन द्वारा मूल अधिकार न्यून नहीं किए जा सकते (भावी प्रभाव से निर्णय-परिवर्तन) |
| केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) | तेरह न्यायाधीश, 7:6, 24 अप्रैल 1973 को तय: अनुच्छेद 368 किसी भी उपबंध को संशोधित कर सकता है पर आधारभूत ढाँचे को नष्ट नहीं |
| इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) | अनुच्छेद 329A का खंड (4) रद्द; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत लक्षण |
| मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) | बयालीसवें संशोधन द्वारा असीमित संशोधन शक्ति देने और सभी मूल अधिकारों को सभी निदेशक तत्वों के अधीन करने को रद्द किया; सीमित संशोधन शक्ति और भाग III तथा IV के बीच संतुलन आधारभूत लक्षण हैं |
| आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) | 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में रखी गई विधियाँ आधारभूत ढाँचे की समीक्षा के अधीन हैं |
2. समता और स्वतंत्रताएँ: अनुच्छेद 12 से 19
मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में परिभाषित "राज्य" के विरुद्ध चलते हैं, जिसमें अन्य प्राधिकारी भी आते हैं; अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब (1981) और प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ केमिकल बायोलॉजी (2002) के बाद कोई निकाय प्राधिकारी है यदि वह वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के प्रभुत्व या नियंत्रण में हो। अनुच्छेद 13 भाग III से असंगत विधियों को असंगति की सीमा तक शून्य बनाता है (पृथक्करणीयता और आच्छादन के सिद्धांत)। अनुच्छेद 14 की दो कसौटियाँ हैं। वर्गीकरण कसौटी (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, 1952) बोधगम्य विभेदक और विधि के उद्देश्य से तार्किक संबंध माँगती है। मनमानापन कसौटी (ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, 1974; मेनका गांधी में पुष्ट) कहती है कि समता और मनमानापन कट्टर शत्रु हैं; शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) ने विधान पर "प्रकट मनमानापन" लागू किया।
| अनुच्छेद | अंतर्वस्तु | प्रमुख प्राधिकार |
|---|---|---|
| 15 और 16 | विभेद का निषेध और अवसर की समता; पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों और 103वें संशोधन (2019) से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सक्षमकारी खंड | इंद्रा साहनी (1992): 50 प्रतिशत सीमा, क्रीमी लेयर; जनहित अभियान (2022): EWS कोटा 3:2 से वैध; पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024): अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण अनुमत |
| 17 | अस्पृश्यता का अंत | Protection of Civil Rights Act 1955 और Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 द्वारा प्रवर्तित |
| 19(1)(क) से (छ) | छह स्वतंत्रताएँ (19(1)(च) के अंतर्गत संपत्ति 1978 में हटाई गई), प्रत्येक खंड (2) से (6) के युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन | श्रेया सिंघल (2015): IT Act की धारा 66A रद्द; अनुराधा भसीन (2020): इंटरनेट पर प्रतिबंध आनुपातिक होने चाहिए |
3. जीवन, स्वतंत्रता और शेष अधिकार: अनुच्छेद 20 से 32
अनुच्छेद 21 एक संकीर्ण गारंटी से बढ़कर अधिकांश अप्रगणित अधिकारों का स्रोत बन गया। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) ने "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को शाब्दिक रूप से पढ़ा और हर अनुच्छेद को स्वतंत्र संहिता माना। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने वह दृष्टिकोण उलट दिया: अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक "स्वर्णिम त्रिभुज" बनाते हैं, और प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी नहीं, जिससे नाम को छोड़ बाकी हर अर्थ में सारवान सम्यक् प्रक्रिया भारतीय विधि में आ गई। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017), नौ न्यायाधीशों द्वारा तय, ने निजता को अनुच्छेद 21 और समग्र भाग III द्वारा संरक्षित मूल अधिकार माना, और स्पष्ट रूप से ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) को उलटा, वह आपातकालीन मामला जिसने कहा था कि अनुच्छेद 21 निलंबित रहते हुए बंदी न्यायालय नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 20: कोई कार्योत्तर आपराधिक विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं (अभियोजित और दंडित), और स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने की विवशता नहीं; सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) ने अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ़ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षणों को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना।
- अनुच्छेद 21A (छियासीवाँ संशोधन, 2002): छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसे Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 लागू करता है।
- अनुच्छेद 22: गिरफ़्तारी पर सुरक्षा उपाय (आधार, अधिवक्ता, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी) और निवारक निरोध की सीमाएँ।
- अनुच्छेद 25 से 28: धर्म की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन; "अनिवार्य धार्मिक आचरण" की कसौटी तय करती है कि क्या संरक्षित है।
- अनुच्छेद 29 और 30: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार; टी.एम.ए. पै फ़ाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) ने माना कि अल्पसंख्यक दर्जा राज्य-वार निर्धारित होता है।
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आंबेडकर ने संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा; रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
4. निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य
भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य को विधि बनाने में अपने तत्व लागू करने का निर्देश देता है, पर अनुच्छेद 37 उन्हें किसी न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बनाता है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन (1951) का आरंभिक मत था कि निदेशों को मूल अधिकारों के आगे झुकना होगा। वह मत सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन में बदल गया: मिनर्वा मिल्स (1980) ने माना कि भाग III और IV मिलकर संविधान का मूल बनाते हैं और किसी को दूसरे के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। निदेश अब अधिकारों की अंतर्वस्तु गढ़ते हैं: उन्नीकृष्णन (1993) ने अनुच्छेद 45 की सहायता से शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में पढ़ा, और अनुच्छेद 39(ख) और (ग) का प्रयोग पुनर्वितरणकारी विधियों को परखने और बनाए रखने में हुआ है। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि निजी स्वामित्व की हर संपत्ति अनुच्छेद 39(ख) के अंतर्गत "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है।
| उपबंध | उद्गम | अंतर्वस्तु |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 39A | बयालीसवाँ संशोधन, 1976 | समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता |
| अनुच्छेद 43A | बयालीसवाँ संशोधन, 1976 | प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी |
| अनुच्छेद 44 | मूल | भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता |
| अनुच्छेद 48A | बयालीसवाँ संशोधन, 1976 | पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण |
| अनुच्छेद 50 | मूल | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
| अनुच्छेद 51A | बयालीसवाँ संशोधन, 1976, स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर; खंड (ट) छियासीवें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया | नागरिकों के ग्यारह मूल कर्तव्य, जिनमें (छ) पर्यावरण की रक्षा और (ट) छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने का माता-पिता का कर्तव्य |
मुख्य बिंदु
- केशवानंद भारती (1973, 13 न्यायाधीश, 7:6) ने अनुच्छेद 368 पर आधारभूत ढाँचे की सीमा बनाई और उद्देशिका को संविधान का भाग माना; मिनर्वा मिल्स (1980) ने सीमित संशोधन शक्ति और भाग III–भाग IV संतुलन को आधारभूत लक्षण बनाया।
- अनुच्छेद 14 की दो कसौटियाँ: युक्तियुक्त वर्गीकरण (अनवर अली सरकार, 1952) और मनमानेपन का अभाव (रोयप्पा, 1974), जिसे शायरा बानो (2017) में प्रकट मनमानेपन के रूप में विधान तक बढ़ाया गया।
- मेनका गांधी (1978) ने गोपालन का दृष्टिकोण उलटा: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए; पुट्टस्वामी (2017, नौ न्यायाधीश) ने निजता को मान्यता दी और ए.डी.एम. जबलपुर को उलटा।
- चवालीसवें संशोधन (1978) से संपत्ति अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।
- निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय हैं (अनुच्छेद 37) पर सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन से अधिकारों को गढ़ते हैं; अनुच्छेद 51A में ग्यारह मूल कर्तव्य हैं, दस 1976 से और एक 2002 से।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
बयालीसवें संशोधन (1976) द्वारा उद्देशिका में कौन-से शब्द जोड़े गए?
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उत्तर: D — समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता
1976 के संशोधन ने गणराज्य के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" तथा "राष्ट्र की एकता" के बाद "अखंडता" जोड़ा। संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तथा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के उद्देश्य 1949 के मूल पाठ में थे।किस मामले ने ए.के. गोपालन के दृष्टिकोण को उलटकर माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए?
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उत्तर: A — मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़ा और उचित प्रक्रिया अपेक्षित की। खड़क सिंह पुलिस निगरानी पर, ए.डी.एम. जबलपुर आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण के निषेध पर, और मिनर्वा मिल्स संशोधन शक्ति पर था।अभिकथन (A): केशवानंद भारती (1973) के बाद संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकार संशोधित कर सकती है। कारण (R): केशवानंद भारती ने आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के अधीन गोलकनाथ को उलट दिया। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। गोलकनाथ (1967) ने मूल अधिकार न्यून करने वाले संशोधनों को वर्जित किया था; केशवानंद ने उसे उलट दिया, इसलिए मूल अधिकार संशोधित हो सकते हैं, पर कोई संशोधन आधारभूत ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकता।के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017), जिसने निजता को मूल अधिकार माना, कितने न्यायाधीशों ने तय किया?
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उत्तर: D — नौ
नौ न्यायाधीशों की पीठ इसलिए चाहिए थी क्योंकि एम.पी. शर्मा (आठ न्यायाधीश, 1954) और खड़क सिंह (छह न्यायाधीश, 1962) को निजता के मूल अधिकार होने से इनकार करने वाला पढ़ा गया था। केशवानंद में तेरह न्यायाधीश बैठे थे।संपत्ति का अधिकार अब किस उपबंध द्वारा और किस दर्जे के साथ संरक्षित है?
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उत्तर: A — अनुच्छेद 300A, संवैधानिक अधिकार के रूप में
चवालीसवें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 हटाए और भाग XII में अनुच्छेद 300A जोड़ा। अतः संपत्ति से वंचित करने के लिए विधि का प्राधिकार चाहिए, पर यह अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं।निम्नलिखित में से किन्हें बताए गए मामलों में आधारभूत लक्षण या आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: C — स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में; D — सीमित संशोधन शक्ति, मिनर्वा मिल्स (1980) में
राज नारायण ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आधारभूत माना, और मिनर्वा मिल्स ने सीमित संशोधन शक्ति को। कोएल्हो नवीं अनुसूची की विधियों पर था और उसने संपत्ति को आधारभूत नहीं बनाया; चंपकम ने निदेशक सर्वोच्चता के विपरीत निर्णय दिया।अनुच्छेद 14 के अंतर्गत "बोधगम्य विभेदक और तार्किक संबंध" कसौटी सबसे निकटता से किससे जुड़ी है?
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उत्तर: C — पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952)
अनवर अली सरकार ने वर्गीकरण कसौटी लागू की: विधि वर्गीकरण कर सकती है यदि विभेदक बोधगम्य हो और उद्देश्य से तार्किक संबंध रखे। रोयप्पा ने मनमानेपन की कसौटी दी, अजय हसिया ने "अन्य प्राधिकारी" परिभाषित किए, और सेल्वी अनुच्छेद 20(3) पर था।अभिकथन (A): निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। कारण (R): उच्चतम न्यायालय ने माना है कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों के अर्थान्वयन के लिए असंगत हैं। सही विकल्प चुनिए।
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उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है
अनुच्छेद 37 के अंतर्गत A सत्य है। R असत्य है: मिनर्वा मिल्स के बाद से न्यायालय भाग III और IV को साथ पढ़ता है, और अनुच्छेद 45 (उन्नीकृष्णन में) तथा अनुच्छेद 39(ख) और (ग) जैसे निदेश अधिकारों की अंतर्वस्तु तय करने में सहायक हैं।निम्नलिखित में से कौन-से बयालीसवें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए? सभी सही चुनिए।
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उत्तर: B — अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता); C — अनुच्छेद 51A (मूल कर्तव्य); D — अनुच्छेद 48A (पर्यावरण)
अनुच्छेद 39A, 48A और 51A सभी 1976 में आए। अनुच्छेद 21A छियासीवें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसने ग्यारहवाँ कर्तव्य, अनुच्छेद 51A(ट), भी जोड़ा।केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कितने न्यायाधीशों की पीठ ने तय किया? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 13
तेरह न्यायाधीश बैठे, न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ, और आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को 7:6 से स्वीकृत हुआ।