भारत में पर्यावरणीय विधान: अनुच्छेद 48A और 51A, वन्यजीव, वन, जैव विविधता, जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, अपशिष्ट, रसायन, बैटरी, ध्वनि और तटीय नियम तथा अधिसूचनाएँ, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, और राष्ट्रीय वन, जल और पर्यावरण नीतियाँ — जैसी वे अब हैं वैसी पढ़ाई गईं

इकाई VIII का दूसरा भाग भारत की पर्यावरणीय विधियों का सिंहावलोकन है, और पाठ्यक्रम की सूची वर्षों पहले बनी थी: उसके द्वारा नामित अनेक साधन तब से पुनर्नामित, संशोधित या प्रतिस्थापित हो चुके हैं, और एक तिथि सीधे ग़लत है। यह अध्याय हर विषय को पाठ्यक्रम के शब्दों में उद्धृत करता है और विधि को वर्षों सहित जैसी वह अब है वैसी पढ़ाता है: संवैधानिक प्रावधान; 2022 तक के प्रमुख संशोधनों सहित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, जो 2023 में पुनर्नामित हुआ; भारतीय वन अधिनियम, जो 1927 का है; 2023 में संशोधित जैव विविधता अधिनियम 2002; अपने नियमों और हाल के अपराधमुक्तिकरण सहित जल, वायु और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम; मोटर वाहन अधिनियम; अपशिष्ट, रसायन, बैटरी और ध्वनि नियम, 2022 में प्रतिस्थापित ई-अपशिष्ट और बैटरी नियमों सहित; लोक दायित्व बीमा अधिनियम; 1991 से 2019 तक तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाएँ; और राष्ट्रीय वन, जल और पर्यावरण नीतियाँ। जहाँ कोई बाद का साधन निश्चित नहीं, वहाँ उसका दावा नहीं किया गया। न्यायालयों द्वारा निर्मित सिद्धांत इस मंच के विधि पाठ्यक्रम में पढ़ाए गए हैं।

1. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 48A और 51A

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1976 ने दो पर्यावरणीय प्रावधान जोड़े। अनुच्छेद 48A, राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में, अपेक्षा करता है कि "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा"। अनुच्छेद 51A(g), मूल कर्तव्यों में, हर नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वह "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे"। उसी संशोधन ने वनों और वन्य पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, ताकि संसद उन पर विधि बना सके। नीति-निदेशक तत्व और कर्तव्य स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को पढ़ा है, जैसे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में, और अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन हेतु विधि बनाने देता है, जो वायु अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का आधार है।

2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, वन विधियाँ और जैव विविधता अधिनियम

पाठ्यक्रम "Wildlife Protection Act, 1972 amendments 1991" का नाम लेता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 संरक्षित क्षेत्रों, शिकार और व्यापार के विनियमन, और संरक्षित प्रजातियों की अनुसूचियों का प्रावधान करता है। 1991 के संशोधन ने तीन काम किए जिनके विषय में परीक्षक पूछता है: इसने निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु परमिट के अतिरिक्त अनुसूचित वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाया, निर्दिष्ट पौधों हेतु संरक्षण जोड़ा, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बनाया। बाद के संशोधन उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। 2002 के संशोधन ने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र आरंभ किए और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड स्थापित किया; 2006 के संशोधन ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाए; और वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 ने अनुसूचियों को छह से चार किया (संरक्षण स्तर के अनुसार पशुओं हेतु दो, पौधों हेतु एक और CITES के परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूनों हेतु एक), एक प्रबंधन प्राधिकरण और एक वैज्ञानिक प्राधिकरण द्वारा CITES के कार्यान्वयन का प्रावधान किया, और दंड बढ़ाए।

"Forest Conservation Act, 1980" किसी राज्य द्वारा किसी वन को अनारक्षित करने या वन भूमि को ग़ैर-वन उपयोग में मोड़ने से पहले केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित करता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) में निर्णय दिया कि अधिनियम में "वन" शब्दकोश अर्थ के सभी वनों को आच्छादित करता है, स्वामित्व चाहे जो हो। वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 ने इसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 नाम दिया। संशोधित अधिनियम भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत वन के रूप में अधिसूचित भूमि, और 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमि पर लागू होता है; यह भूमि और परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को छूट देता है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और नियंत्रण रेखाओं के 100 km के भीतर राष्ट्रीय महत्त्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाएँ हैं, और यह चिड़ियाघरों, सफ़ारी और पारि-पर्यटन सुविधाओं जैसी गतिविधियों को वानिकी गतिविधियाँ मानता है।

पाठ्यक्रम "Indian Forest Act, Revised 1982" देता है। कोई 1982 का पुनर्विधान नहीं हुआ: प्रभावी अधिनियम भारतीय वन अधिनियम 1927 है, समय-समय पर संशोधित, उदाहरण के लिए 2017 में वन क्षेत्रों के बाहर उगाए गए बाँस को "वृक्ष" की परिभाषा से बाहर करने हेतु ताकि किसान उसे काट और ले जा सकें। यह आरक्षित वनों (सबसे संरक्षित, जहाँ अधिकारों का निपटारा होता है और अधिकांश गतिविधियाँ निषिद्ध हैं), ग्राम वनों और संरक्षित वनों का प्रावधान करता है, और वन उपज के अभिवहन तथा इमारती लकड़ी पर शुल्क का विनियमन करता है। वनवासी समुदायों के अधिकार अब अलग से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 द्वारा मान्य हैं।

जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैव विविधता अभिसमय को लागू करता है। यह त्रि-स्तरीय संरचना बनाता है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (चेन्नई में), राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकायों के स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, जो स्थानीय जैविक संसाधनों और ज्ञान का प्रलेखन करने वाले लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं। यह जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान तक पहुँच का विनियमन करता है और लाभों की उचित और न्यायसंगत साझेदारी अपेक्षित करता है, जैव विविधता नियम 2004 प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं। जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2023 ने अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को अपराधमुक्त किया, कारावास को मौद्रिक दंड से बदलते हुए, और पंजीकृत आयुष चिकित्सकों तथा संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं को राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना की अपेक्षा से छूट दी।

3. जल, वायु और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम

जैसा पाठ्यक्रम नाम देता हैविधि जैसी वह है
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, 1988 में संशोधित, और नियम 1975पहली प्रदूषण विधि, राज्य विधानमंडलों के संकल्पों पर अनुच्छेद 252 के अंतर्गत पारित; इसने केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्थापना और संचालन हेतु सहमति की प्रणाली बनाई। 1988 के संशोधन ने बोर्डों को बंदी और जल या विद्युत रोकने सहित निर्देश जारी करने की शक्ति दी। जल नियम 1975 केंद्रीय बोर्ड की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 ने अनेक उल्लंघनों हेतु कारावास को न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले मौद्रिक दंड से बदला; मूल अधिनियम की तरह यह उन राज्यों में लागू होता है जो संकल्प द्वारा इसे अपनाएँ
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, 1987 में संशोधित, और नियम 19821972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने हेतु अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पारित; राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करते हैं, और उद्योगों को सहमति चाहिए। 1987 के संशोधन ने ध्वनि को वायु प्रदूषक की परिभाषा में लाया, बोर्डों को बंदी सहित निर्देश जारी करने की शक्ति दी, और नागरिकों को सूचना के बाद न्यायालय जाने की अनुमति दी। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2023 ने अनेक उल्लंघनों हेतु कारावास को दंड से बदला
पाठ्यक्रम में "Environmental (Protection) Act, 1986 and Rules 1986"सही नाम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भोपाल गैस आपदा के बाद अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पारित एक छत्र विधि। धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा हेतु सभी उपाय करने और प्राधिकरण गठित करने की शक्ति देती है; धारा 5 उसे बंदी सहित निर्देश जारी करने की शक्ति देती है; धारा 6 उसे मानकों पर नियम बनाने की शक्ति देती है; और धारा 19 नागरिकों को 60 दिन की सूचना के बाद शिकायत करने देती है। पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 उत्सर्जन और बहिःस्राव मानक तय करते हैं, और EIA अधिसूचना तथा अपशिष्ट नियम इसी अधिनियम के अंतर्गत बने हैं। जन विश्वास अधिनियम 2023 ने इस अधिनियम के अनेक उल्लंघनों हेतु भी कारावास को दंड से बदला
पाठ्यक्रम में "Motor Vehicle Act, 1988"मोटर वाहन अधिनियम 1988, 2019 में बहुत अधिक दंडों सहित पर्याप्त रूप से संशोधित; उत्सर्जन मानक (भारत स्टेज मानक) और प्रदूषण-नियंत्रण प्रमाणपत्र इसके अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 द्वारा निर्धारित हैं
⚠️ अपराधमुक्त का अर्थ अविनियमित नहीं
2023 और 2024 के संशोधनों ने अनेक उल्लंघनों हेतु कारावास को न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले मौद्रिक दंड से बदला, भुगतान या अनुपालन न करने पर आपराधिक दायित्व बनाए रखते हुए। मानक, सहमति प्रणाली और बोर्डों की बंदी का आदेश देने की शक्ति बनी हुई है। जो विकल्प कहे कि ये अधिनियम निरस्त हो गए हैं या प्रदूषण अब दंडनीय नहीं है, वह ग़लत है।

4. अपशिष्ट, रसायन, बैटरी, ध्वनि और तटीय नियम, और लोक दायित्व बीमा अधिनियम

जैसा पाठ्यक्रम नाम देता हैवर्तमान स्थिति
पाठ्यक्रम में "The Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016"सही नाम ख़तरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम 2016: प्राधिकार, सँभाल, TSDF पर उपचार और निपटान, और बेसल अभिसमय के अनुरूप आयात और निर्यात
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016प्रभावी, अनेक बार संशोधित; 2021 के संशोधन ने 1 जुलाई 2022 से पहचानी गई एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया और थैली मोटाई बढ़ाई, और 2022 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दिशानिर्देश आए
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016प्रभावी, 2018 और 2019 में संशोधित; वे रंग-संकेतित पृथक्करण तय करते हैं (भस्मीकरण हेतु शारीरिक और मलिन अपशिष्ट के लिए पीला, संदूषित पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक के लिए लाल, तीक्ष्ण वस्तुओं के लिए सफ़ेद पारभासी छेद-रोधी पात्र, काँच के सामान और धात्विक प्रत्यारोपणों के लिए नीला) और क्लोरीनीकृत प्लास्टिक थैलियों को चरणबद्ध रूप से हटाना अपेक्षित किया
The Solid Waste Management Rules, 2016 और The Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016जैसे पाठ्यक्रम नाम देता है वैसे पढ़ाए गए: 2016 के नियमों ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम 2000 का स्थान लिया, स्रोत पर त्रि-मार्गी पृथक्करण अपेक्षित करते हैं और सभी नगरीय तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू होते हैं, और C&D नियमों ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को उसे पृथक करने और प्रसंस्करण हेतु सौंपने हेतु उत्तरदायी बनाया; दोनों समुच्चय समय-समय पर संशोधित हुए हैं, और क्या इनमें से किसी का स्थान बाद में नए नियमों ने लिया है, यह नवीनतम अधिसूचना से जाँचना चाहिए
ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 द्वारा प्रतिस्थापित, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, EPR प्रमाणपत्रों पर आधारित और सौर पैनलों को आच्छादित करते हुए
ख़तरनाक रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात (संशोधन) नियम, 20001989 के मूल नियमों का 2000 का संशोधन, जो सूचीबद्ध रसायनों को सँभालने वाले उद्योगों से सुरक्षा रिपोर्ट, स्थल पर आपातकालीन योजनाएँ और बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना अपेक्षित करते हैं; वे रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन नियोजन, तैयारी और अनुक्रिया) नियम 1996 के साथ काम करते हैं
बैटरी (प्रबंधन और सँभाल) नियम, 2010, संशोधनों सहित2001 के बैटरी (प्रबंधन और सँभाल) नियम, 2010 में संशोधित, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 द्वारा प्रतिस्थापित हुए, जो उत्पादक उत्तरदायित्व को विद्युत-वाहन और औद्योगिक बैटरियों सहित सभी प्रकार की बैटरियों तक विस्तारित करते हैं, संग्रह, पुनर्चक्रण और पुनः प्राप्त सामग्री के लक्ष्यों के साथ
लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और नियम 1991प्रभावी: ख़तरनाक पदार्थ सँभालने वाले स्वामियों को दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल दोषरहित राहत देने हेतु बीमा लेना होता है, पर्यावरण राहत कोष सहित
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000प्रभावी, क्षेत्रवार परिवेशी मानकों और रात में लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंधों सहित

पाठ्यक्रम "Coastal Regulation Zones (CRZ) 1991 amended from time to time" का नाम लेता है। 1991 की अधिसूचना का स्थान CRZ अधिसूचना 2011 ने लिया, जिसका स्थान फिर CRZ अधिसूचना 2019 ने लिया, जो अब प्रभावी है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों हेतु एक अलग द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना 2019 के साथ। 2019 की अधिसूचना तट को CRZ-I (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, IA, जैसे मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ, और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, IB), CRZ-II (विकसित नगरीय क्षेत्र), CRZ-III (अपेक्षाकृत अविक्षुब्ध ग्रामीण क्षेत्र, IIIA, सघन आबादी वाले, उच्च-ज्वार रेखा से 50 m के निर्माण-निषेध क्षेत्र सहित, और IIIB, 200 m सहित, में विभाजित) और CRZ-IV (जल क्षेत्र, IVA समुद्र 12 समुद्री मील तक और IVB ज्वारीय जल-निकाय) में वर्गीकृत करती है। राज्यों द्वारा तैयार तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ इसे प्रभावी बनाती हैं।

5. राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय जल नीति और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति

जैसा पाठ्यक्रम नाम देता हैमुख्य विषय-वस्तु और वर्तमान स्थिति
राष्ट्रीय वन नीति, 1988राजस्व से आगे पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को वन प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य बनाती है; भौगोलिक क्षेत्र के एक-तिहाई भाग को वन या वृक्ष आवरण में, और पहाड़ियों में दो-तिहाई, लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय करती है; वनवासी समुदायों की आवश्यकताओं को प्रथम रखती है, जिससे 1990 से संयुक्त वन प्रबंधन आया। 2018 में प्रसारित एक प्रारूप संशोधन ने इसका स्थान नहीं लिया है
राष्ट्रीय जल नीति, 20022002 की नीति (1987 की पहली के बाद) का उत्तराधिकार राष्ट्रीय जल नीति 2012 ने लिया, जो जल को साझा संसाधन के रूप में प्रबंधित किए जाने वाले दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखती है, पेयजल और स्वच्छता को प्राथमिकता देती है, और नदी-बेसिन नियोजन, दक्षता, मूल्य-निर्धारण और पारिस्थितिक प्रवाहों पर बल देती है
पाठ्यक्रम में "National Environmental Policy, 2006"सही नाम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006: सिद्धांतों का एक व्यापक कथन, जिनमें जीवन का अधिकार, विकास के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषक-भुगतान, एहतियात, समता, और पर्यावरणीय उपायों की आर्थिक दक्षता हैं, भूमि, जल, वायु, जैव विविधता और जलवायु हेतु रणनीतियों सहित

प्रवर्तन केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर और विशेषीकृत न्यायनिर्णयन पर टिका है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत 2010 में स्थापित, जल, वायु, पर्यावरण (संरक्षण), वन और जैव विविधता अधिनियमों तथा संबंधित विधानों के अंतर्गत उठने वाले पर्यावरण से संबंधित सारवान प्रश्न वाले सिविल मामलों की सुनवाई करता है, और संधारणीय विकास, एहतियात और प्रदूषक-भुगतान के सिद्धांत लागू करता है।

मुख्य बिंदु

  • बयालीसवें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A (नीति-निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य) जोड़े और वनों तथा वन्यजीवों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया; अनुच्छेद 21 में स्वस्थ पर्यावरण पढ़ा जाता है।
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में 1991 (शिकार प्रतिबंध, पौधे, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण), 2002, 2006 और 2022 (चार अनुसूचियाँ, CITES) में संशोधन हुए; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 2023 में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम बना; भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, "1982" का नहीं।
  • जैव विविधता अधिनियम 2002 NBA, SBB और BMC के माध्यम से लोक जैव विविधता रजिस्टरों सहित काम करता है, और 2023 में संशोधित हुआ; जल (1974), वायु (1981) और पर्यावरण (संरक्षण) (1986) अधिनियम जन विश्वास अधिनियम 2023 और जल संशोधन अधिनियम 2024 द्वारा आंशिक रूप से अपराधमुक्त हुए।
  • पाठ्यक्रम के ई-अपशिष्ट और बैटरी नियम 2022 में प्रतिस्थापित हुए (ई-अपशिष्ट नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी; बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022); 2016 के प्लास्टिक और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम समय-समय पर संशोधित हुए हैं, और ठोस तथा C&D अपशिष्ट नियम पाठ्यक्रम के नामों से पढ़ाए गए हैं, जिन्हें नवीनतम अधिसूचना से जाँचना चाहिए।
  • CRZ 1991 का स्थान 2011 में और फिर CRZ अधिसूचना 2019 ने लिया; राष्ट्रीय जल नीति 2002 का उत्तराधिकार 2012 वाली ने लिया; राष्ट्रीय वन नीति 1988 (33% आवरण) और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 बनी हुई हैं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. 1976 में बयालीसवें संशोधन द्वारा पर्यावरण पर कौन-से संवैधानिक प्रावधान जोड़े गए?

    1. अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19
    2. अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253
    3. अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g)
    4. अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g)

    अनुच्छेद 48A (राज्य को निदेश) और अनुच्छेद 51A(g) (नागरिक का कर्तव्य) 1976 में जोड़े गए। अनुच्छेद 21 जीवन का मूल अधिकार है जिसमें न्यायालयों ने स्वस्थ पर्यावरण पढ़ा है, और अनुच्छेद 252 तथा 253 जल और वायु अधिनियमों हेतु प्रयुक्त मूल विधायी शक्तियाँ हैं।
  2. 2023 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 संशोधित होकर किस नाम से पुनर्नामित हुआ?

    1. भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2023
    2. वन अधिकार अधिनियम, 2023
    3. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980
    4. राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 2023
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980

    वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 ने अधिनियम को, उसका मूल वर्ष रखते हुए, हिंदी शीर्षक वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 दिया, और स्पष्ट किया कि यह किस भूमि पर लागू होता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की एक अलग विधि है, और वन अधिकार अधिनियम 2006 का है।
  3. पाठ्यक्रम "Indian Forest Act, Revised 1982" सूचीबद्ध करता है। वास्तव में प्रभावी भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष का है?

    1. 1988
    2. 1927, समय-समय पर संशोधित
    3. 1982
    4. 1980
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 1927, समय-समय पर संशोधित

    भारतीय वन अधिनियम 1927 प्रभावी विधि है, समय-समय पर संशोधित (उदाहरण के लिए 2017 में वनों के बाहर उगाए बाँस हेतु); 1982 में कोई पुनर्विधान नहीं हुआ। 1980 वन (संरक्षण) अधिनियम का और 1988 राष्ट्रीय वन नीति का वर्ष है।
  4. निम्न में से कौन-से वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा किए गए? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. अनुसूचियाँ छह से चार की गईं
    2. प्रबंधन प्राधिकरण और वैज्ञानिक प्राधिकरण द्वारा CITES के कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया
    3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया
    4. पहली बार सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र आरंभ किए गए
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुसूचियाँ छह से चार की गईं; B — प्रबंधन प्राधिकरण और वैज्ञानिक प्राधिकरण द्वारा CITES के कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया

    2022 के संशोधन ने अनुसूचियों को चार किया और CITES कार्यान्वयन को अधिनियम में समाहित किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 के संशोधन से, और संरक्षण तथा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 2002 के संशोधन से आए।
  5. पाठ्यक्रम में नामित बैटरी (प्रबंधन और सँभाल) नियमों का स्थान किसने लिया है?

    1. ख़तरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और सँभाल) नियम 1989
    2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016
    3. कुछ नहीं; 2001 के नियम, 2010 में संशोधित, अपरिवर्तित हैं
    4. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, जो उत्पादक उत्तरदायित्व को सभी बैटरी प्रकारों तक विस्तारित करते हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, जो उत्पादक उत्तरदायित्व को सभी बैटरी प्रकारों तक विस्तारित करते हैं

    बैटरी (प्रबंधन और सँभाल) नियम 2001, 2010 में संशोधित, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 द्वारा प्रतिस्थापित हुए, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विद्युत-वाहन, सुवाह्य, ऑटोमोटिव और औद्योगिक बैटरियों को आच्छादित करते हैं। ई-अपशिष्ट नियम एक अलग साधन हैं, जो स्वयं 2022 में प्रतिस्थापित हुए।
  6. अभिकथन (A): संसद ने राज्य विधानमंडलों के संकल्पों की आवश्यकता के बिना वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 अधिनियमित किया। कारण (R): अनुच्छेद 253 संसद को 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन हेतु विधि बनाने की शक्ति देता है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। जल अधिनियम 1974 को अनुच्छेद 252 के संकल्पों की आवश्यकता थी क्योंकि जल राज्य का विषय है, पर वायु अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम स्टॉकहोम निर्णयों को प्रभावी करने हेतु अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पारित हुए, अतः वे बिना राज्य संकल्पों के पूरे भारत में लागू होते हैं।
  7. पाठ्यक्रम "Coastal Regulation Zones (CRZ) 1991 amended from time to time" का नाम लेता है। अब प्रभावी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना किस वर्ष जारी हुई? वर्ष लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 2019

    CRZ अधिसूचना 1991 का स्थान CRZ अधिसूचना 2011 ने लिया, जिसका स्थान फिर CRZ अधिसूचना 2019 ने लिया, जो द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना 2019 के साथ अब प्रभावी है। 1991 या 2011 उत्तर देना एक प्रतिस्थापित साधन देता है।
  8. निम्न में से कौन-से जैव विविधता अधिनियम 2002 द्वारा बनाई गई त्रि-स्तरीय संरचना बनाते हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
    2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
    3. राज्य जैव विविधता बोर्ड
    4. जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण; C — राज्य जैव विविधता बोर्ड; D — जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ

    चेन्नई स्थित NBA, SBB और स्थानीय BMC, जो लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं, तीन स्तर बनाते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में बना एक अलग न्यायनिर्णायक निकाय है, यद्यपि वह जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई कर सकता है।
  9. संशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत सुई और ब्लेड जैसी तीक्ष्ण वस्तुएँ किसमें एकत्र की जाती हैं?

    1. पुनर्चक्रण हेतु लाल थैलियाँ
    2. सफ़ेद पारभासी, छेद-रोधी पात्र
    3. भस्मीकरण हेतु पीली थैलियाँ
    4. सामान्य अपशिष्ट हेतु काली थैलियाँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — सफ़ेद पारभासी, छेद-रोधी पात्र

    तीक्ष्ण वस्तुएँ सफ़ेद पारभासी छेद-रोधी पात्रों में जाती हैं। पीला भस्मीकरण हेतु शारीरिक और मलिन अपशिष्ट के लिए, लाल ट्यूबिंग और कैथेटर जैसे संदूषित पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक के लिए, और नीला काँच के सामान तथा धात्विक प्रत्यारोपणों के लिए है।
  10. राष्ट्रीय वन नीति 1988 भारत के भौगोलिक क्षेत्र के वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत होने वाले अंश का राष्ट्रीय लक्ष्य तय करती है। निकटतम पूर्णांक तक प्रतिशत में वह अंश क्या है?

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 33

    नीति भौगोलिक क्षेत्र के एक-तिहाई, लगभग 33%, को वन या वृक्ष आवरण में लाने का लक्ष्य रखती है, और अपरदन तथा भूमि अवक्रमण रोकने हेतु पहाड़ियों में दो-तिहाई। 67% पहाड़ी लक्ष्य है, राष्ट्रीय नहीं।